उत्तराखण्ड शासन
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
12 सितम्बर , 2025 ई ०
पत्रांक -2795 / तीन-112 / च 0 सं 0 / 2025 - उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-666 / XVIII ( 3 ) / 2025-03 (07) / 2016 , दिनांक 04 सितम्बर 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ ०प्र ०अधिनियम संख्या -5 , सन् 1954) ( उत्तराखण्ड में प्रवृत्त ) की धारा -52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग कस्ते हुये , मैं रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी , उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार , परगना व तहसील रूड़की के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैः-
तहसील
क्र०सं ० ग्राम का नाम
परगना
जनपद
1
2
3
4
5
1-
आसफनगर
हरिद्वार
रुड़की
रुड़की
रंजना राजगुरू ,
संचालक , चकबन्दी /
आयुक्त एवं सचिव ,
उत्तराखण्ड , देहरादून ।
टिप्पणी -राजपत्र , दिनांक 27-09-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 39 राजस्व / 455-15-10-2025-150 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो )