क्रम संख्या-104
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -1 , खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)
देहरादून, सोमवार , 13 अक्टूबर , 2025 ई 0 आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 376 / XXXVI ( 3 ) / 2025 / 49 (1 ) / 2025 देहरादून, 13 अक्टूबर , 2025
अधिसूचना
विविध
" भारत का संविधान " के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण (निरसन) विधेयक, 2025 ' पर दिनांकः 18 सितम्बर, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 17 वर्ष, 2025 के रूप में सर्व- साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० ( आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण (निरसन) अधिनियम , 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17 , वर्ष 2025)
उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम, 2020 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2020) को निरसित करने के लिए ,
अधिनियम
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहोः-
संक्षिप्त नाम और
(1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण
1.
प्रारम्भ
(निरसन) अधिनियम, 2025 है ।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।
निरसन तथा व्यावृत्ति
2. (1 ) उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम , 2020 को (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2020 ) को एतद्वारा निरसित किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई चालू या प्रवर्तनशील रहेगी मानो यह निरसन करने वाला अधिनियम पारित ही न हुआ हो ।
आज्ञा से ,
धनंजय चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव ।
3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
उद्देश्य और कारणों का कथन
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 398 में दिये गये उपबंध के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को निरसित किया जाना अपरिहार्य है ।
2- प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है ।
पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ।
4 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 13 अक्टूबर , 2025 ई० ( आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
No. 376 /XXXVI ( 3 )/2025/49 ( 1 ) / 2025
Dated Dehradun , October 13, 2025
NOTIFICATION
Miscellaneous
In pursuance of the provisions of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand Witness Protection ( Repeal ) Act, 2025 ( Act No. 17 of 2025) .
As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 18 September , 2025 .
The Uttarakhand Witness Protection (Repeal ) Act , 2025 (Uttarakhand Act No. 17 Year , 2025 )
An
Act
to repeal the Uttarakhand Witness Protection Act , 2020 (Uttarakhand Act No. 15 of 2020 ) ;
Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy- sixth year of the Republic of India as follows : -
1.
Short Title and Commencement
(1) This Act may be called the Uttarakhand Witness Protection (Repeal ) Act, 2025 .
(2) It shall come into force at once .
2.
Repeal and Saving
( 1 ) The Uttarakhand Witness Protection Act , 2020 (Uttarakhand Act No. 15 of 2020 ) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal , anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to have been continued or enforced as if the repealing Act had not been passed .
ByOrder,.
DHANANJAY CHATURVEDI ,
Principal Secretary.
5 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 13 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 21 , 1947 शक सम्वत्)
Statement of Objects and Reasons
To implement the provision given in section 398 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 , it is inevitable to repeal the Uttarakhand Witness Protection Act, 2020 .
2- The proposed Bill fulfils the above objective .
Pushkar Singh Dhami
ChiefMinister .
पी० एस ० यू० (आर ० ई ० ) 23 विधायी / 443-2025-100 + 500 प्रतियां (कम्प्यूटर /रीजियो) ।