उत्तराखण्ड शासन
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
31 अक्टूबर , 2025 ई ०
पत्रांक -443 / तीन -118 / च 0 सं 0 / 2025 - उत्तराखण्ड शासन , राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-767 / XVIII ( 3 ) / 2025-03 ( 07 ) / 2016 , दिनांक 14 अक्टूबर 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या -5 , सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा -52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार , परगना व तहसील रुड़की के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैः-
क्र०सं ० ग्राम का नाम
परगना
तहसील:
जनपद 1
2
3
4
5
1-
हरिद्वार
रुड़की
रुड़की
डन्ढेड़ी ख्वाजगीपुर अहतमाल
2-
हरिद्वार
रुड़की
रुड़की
डन्ढेड़ी ख्वाजगीपुर मुस्तहकम
रंजना राजगुरू ,
संचालक , चकबन्दी /
आयुक्त एवं सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
टिप्पणी- राजपत्र , दिनांक 22-11-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]
पी०एस ०यू० ( आर० ई०) 49 राजस्व / 545-31-12-2025-150 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो)