उत्तराखण्ड शासन
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
31 अक्टूबर, 2025 ई ०
पत्रांक -443 / तीन -118 / च 0 सं 0 / 2025 - उत्तराखण्ड शासन , राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-767 /XVIII (3 ) / 2025-03 ( 07) / 2016 , दिनांक 14 अक्टूबर 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ 0प्र 0 अधिनियम संख्या -5 , सन् 1954 ) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त ) की धारा -52 की उपधारा ( 1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी , उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार , परगना व तहसील रूड़की के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है: -
क्र०सं ०
ग्राम का नाम
तहसील
परगना
जनपद
1
3
4
2
5
1-
हरिद्वार
रुड़की
रुड़की
डन्ढेड़ी ख्वाजगीपुर अहतमाल
2-
हरिद्वार
रुड़की
रुड़की
डन्ढेड़ी ख्वाजगीपुर मुस्तहकम
रंजना राजगुरू ,
संचालक , चकबन्दी /
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।
टिप्पणी-राजपत्र , दिनांक 13-12-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी० एस ० यू० ( आर ०ई० ) 02 राजस्व / 25-19-01-2026-150 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)