क्रम संख्या-107
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN/ 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून , मंगलवार , 11 नवम्बर , 2025 ई ० कार्तिक 20 , 1947 शक सम्वत्
राज्य निर्वाचन आयोग ,
उत्तराखण्ड
सं0 3121 / रा 0नि 0 आ0 अनु0-2/ 4514/ 2025
देहरादून, 11 नवम्बर , 2025
अधिसूचना
उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के सदस्य ग्राम पंचायत , प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों / स्थानों पर उप - निर्वाचन -2025 ।
भारत का संविधान के अनुच्छेद -243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , सुशील कुमार , राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा सचिव , उत्तराखण्ड शासन, पंचायती राज अनुभाग -1 की अधिसूचना संख्या -342900 / XII ( 1 ) / 2025 / 2025 (E - 21240 ) दिनांक 10 नवम्बर, 2025 के क्रम में निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में अधिसूचना जारी होने की तिथि तक त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पदों / स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों , पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय- सारणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेंगे:-
मतगणना का दिनांक व समय
मतदान का दिनांक व समय
नाम वापसी
हेतु दिनांक व
समय
नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय
नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय
3 1
2
निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय
6 4
5
20.11.2025 बजे से अपराह्न 05.00 (पूर्वाह्न 08.00 बजे तक)
22.11.2025 की समाप्ति (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य तक)
16.11.2025
(पूर्वाह्न 10.00
बजे से अपराह्न
03.00 बजे
तक)
13.11.2025 एवं 14.11.2025 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)
15.11.2025 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
16.11.2025 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) 2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 11 नवम्बर 2025 ई ० (कार्तिक 20, 1947 शक सम्वत्)
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं ०) (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) अपने जिले के सदस्य ग्राम पंचायतों, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/ स्थानों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण (आरक्षण सहित ) देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 11.11.2025 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुए सूचना की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड को भी तत्काल प्रेषित करेंगे । जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित ग्राम पंचायतों में संचार माध्यमों / मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना -पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा ।
3. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम - निर्देशन-पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन - पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) द्वारा सूचना जारी होने के दिनांक 11.11.2025 से दिनांक 13.11.2025 तक कार्यालय समय में तथा दिनांक 14.11.2025 को अपराह्न 03.00 बजे तक, निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी ।
4. उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ ०प्र ० पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं उ ०प्र ० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) , नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है ।
5. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत , सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/ स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने , उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य , मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी ।
6. सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे ।
सुशील कुमार , राज्य निर्वाचन आयुक्त ।
पी ० एस ०यू० ( आर ०ई ० ) 48 / निर्वा 0 / 474-2025-100 +15 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो) ।