पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/ 30/ 2024-2026 क्रम संख्या-109 (क)
MO
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड ( ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून , बुधवार , 19 नवम्बर, 2025 ई ० कार्तिक 28 , 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या- 134 / XXX (2 ) / 2025-30 (05) 2023
देहरादून , 19 नवम्बर , 2025
अधिसूचना
प०आ0-75
चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ,
अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं ।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा ।
आज्ञा से ,
शैलेश बगौली , सचिव ।
पी० एस ०यू० (आर ० ई० ) 08 / कार्मिक /487-2025-100+ 100 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।