पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN / 30 /2024-2026 क्रम संख्या -113 ( ख)
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, शुक्रवार, 28 नवम्बर , 2025 ई० अग्रहायण 07 , 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या 762 / XXIII -1 / 2025 / ई -87800 / 2025
देहरादून, दिनांक 28 नवम्बर , 2025
अधिसूचना
शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु शासनादेश जारी होने की तिथि से उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली , 2025-26 , 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम 12.1 में वर्णित कॉस्ट कार्ड को संलग्न परिशिष्ट के अनुसार संशोधित / प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।
3- उक्त के कम में प्रकरण में नियमानुसार यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।
2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 28 नवम्बर, 2025 ई ० (अग्रहायण 07, 1947 शक सम्वत्)
संख्या 762 / XXIII - 1 / 2025 / ई-87800 / 2025, दिनांक , 28 नवम्बर, 2025 का परिशिष्ट
क ०स० विवरण
1. ई०डी० पी० (नियम 12.5 के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत )
2. निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3. आयात शुल्क ( विदेशी मदिरा में रू 0 10 प्रति 750 एम० एल० (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पव्वा) तथा
बीयर व वाईन / आर० टी० डी० में रू ० 05 प्रति 650 एम ० एल ० की दर से) अन्य धारिता में समानुपातिक
आधार पर लिया जायेगा / बॉटलिंग फीस (मदिरा जिनकी भराई उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही है । )
4. उत्पाद शुल्क (नियम 6.1 में ई० डी० पी० वार )
5. योग (1+2+3+4)
6. वाणिज्य कर (12%)
7. योग (5+6)
8 . सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम- 2015 की धारा -03 की उपधारा 1 , खण्ड 'ख'
के कम में लागू)
9. महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढ़ावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक विदेशी मदिरा / बीयर
की प्रत्येक बोतल पर प्रति मद रू 0 01 , (अर्थात प्रत्येक बोतल पर रू 0 03 ) का उपकर देय होगा ।
10. होलोग्राम /ट्रैस एण्ड ट्रैक शुल्क
11. योग (एफ ०एल०-2 लागत मूल्य)
12. प्रतिफल
13. एफ ० एल०-2 अनुज्ञापन धारक का व्यय 70 /- रूपये प्रति पेटी
14. योग
15. एम०जी०डी० (एम ० जी०डी० नियम 6.3 में ई० डी० पी० वार)
16. ऐसेस्मेन्ट फीस (ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8.3 के अनुसार)
17. खुदरा विक्रेता का लागत मूल्य
18. खुदरा विक्रेता का लाभांश ( विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयर / वाईन / आर० टी० डी० पर 15
प्रतिशत लागत मूल्य का) of 17th point
19. प्रति बोतल एमएसपी (8 प्रतिशत लाभांश के साथ)
20. अधिकतम खुदरा मूल्य - विदेशी मदिरा के मामले में बोतल में रू ० 10 के गुणांक में अद्धा व पव्वा में
5 रुपये गुणांक में तथा बीयर / वाईन / आर ० टी० डी० के मामले में रू ० 5 के गुणांक में निर्धारित
किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा
करायी जायेगी । उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्व लक्ष्य का भाग माना जाएगा ।
आज्ञा से , एल ०फैनई , प्रमुख सचिव ।
पी० एस ०यू० (आर० ई ० ) 03 आबकारी / 502-2025-100 + 100 प्रतियां (कम्प्यूटर/ रीजियो ) ।