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Uttarakhand Daily Gazette · Government of Uttarakhand

NOTIFICATION

Published 28 November 2025

Department
Excise Department
Type
Daily
Notification no.
762/XXIII-1/2025/ई-87800/2025
Identifier
in.gazette.uttarakhand_daily.2025-11-28.3372-201225153514
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN / 30 /2024-2026 क्रम संख्या -113 ( ख)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 28 नवम्बर , 2025 ई० अग्रहायण 07 , 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

आबकारी अनुभाग

संख्या 762 / XXIII -1 / 2025 / ई -87800 / 2025

देहरादून, दिनांक 28 नवम्बर , 2025

अधिसूचना

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु शासनादेश जारी होने की तिथि से उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली , 2025-26 , 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम 12.1 में वर्णित कॉस्ट कार्ड को संलग्न परिशिष्ट के अनुसार संशोधित / प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

3- उक्त के कम में प्रकरण में नियमानुसार यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

2        उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 28 नवम्बर, 2025 ई ० (अग्रहायण 07, 1947 शक सम्वत्)
     संख्या 762 / XXIII - 1 / 2025 / ई-87800 / 2025, दिनांक , 28 नवम्बर, 2025 का परिशिष्ट
    क ०स०                                          विवरण
      1.  ई०डी० पी० (नियम 12.5 के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत )
      2.  निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
      3.  आयात शुल्क ( विदेशी मदिरा में रू 0 10 प्रति 750 एम० एल० (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पव्वा) तथा
          बीयर व वाईन / आर० टी० डी० में रू ० 05 प्रति 650 एम ० एल ० की दर से) अन्य धारिता में समानुपातिक
          आधार पर लिया जायेगा / बॉटलिंग फीस (मदिरा जिनकी भराई उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही है । )
      4.  उत्पाद शुल्क (नियम 6.1 में ई० डी० पी० वार )
     5. योग (1+2+3+4)
     6.   वाणिज्य कर (12%)
     7. योग (5+6)
      8 . सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम- 2015 की धारा -03 की उपधारा 1 , खण्ड 'ख'
          के कम में लागू)
      9.  महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढ़ावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक विदेशी मदिरा / बीयर
          की प्रत्येक बोतल पर प्रति मद रू 0 01 , (अर्थात प्रत्येक बोतल पर रू 0 03 ) का उपकर देय होगा ।
     10.  होलोग्राम /ट्रैस एण्ड ट्रैक शुल्क
     11.  योग (एफ ०एल०-2 लागत मूल्य)
     12.  प्रतिफल
     13.  एफ ० एल०-2 अनुज्ञापन धारक का व्यय 70 /- रूपये प्रति पेटी
     14. योग
     15.  एम०जी०डी० (एम ० जी०डी० नियम 6.3 में ई० डी० पी० वार)
     16. ऐसेस्मेन्ट फीस (ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8.3 के अनुसार)
     17. खुदरा विक्रेता का लागत मूल्य
     18. खुदरा विक्रेता का लाभांश ( विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयर / वाईन / आर० टी० डी० पर 15
          प्रतिशत लागत मूल्य का) of 17th point
     19. प्रति बोतल एमएसपी (8 प्रतिशत लाभांश के साथ)
     20. अधिकतम खुदरा मूल्य - विदेशी मदिरा के मामले में बोतल में रू ० 10 के गुणांक में अद्धा व पव्वा में
         5 रुपये गुणांक में तथा    बीयर / वाईन / आर ० टी० डी० के मामले में रू ० 5 के गुणांक में निर्धारित
         किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा
          करायी जायेगी । उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्व लक्ष्य का भाग माना जाएगा ।

आज्ञा से , एल ०फैनई , प्रमुख सचिव ।

पी० एस ०यू० (आर० ई ० ) 03 आबकारी / 502-2025-100 + 100 प्रतियां (कम्प्यूटर/ रीजियो ) ।

Cite this issue. Uttarakhand Daily Gazette, Government of Uttarakhand, 28 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_daily.2025-11-28.3372-201225153514/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_daily.2025-11-28.3372-201225153514.