पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30/ 2024-2026 क्रम संख्या-113 (क)
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून , शुक्रवार , 28 नवम्बर , 2025 ई 0 अग्रहायण 07, 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2
ई पत्रावली संख्या-791 /49477
देहरादून, दिनांक 28 नवम्बर , 2025
अधिसूचना
प० आ0-81
अधिसूचना संख्या-108359 /49477 दिनांक 22.03.2023 द्वारा रायपुर एवं उसके समीप के क्षेत्र, जिसमें उत्तर में रायपुर से थानों रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूरब में हरिद्वार रोड तक तथा पूरब में दूनघाटी महायोजना के भोपाल पानी, बडासी ग्राण्ट एवं काली माटी ग्राम की सीमा तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए फ्रीज जोन घोषित किया गया है । इस क्षेत्र में समस्त प्रकार के निर्माण / विकास गतिविधियाँ, इस क्षेत्र की महायोजना निर्माण तक प्रतिबंधित की गयी हैं ।
2. प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल, उक्त क्षेत्र में नियमित क्षेत्रीय विकास के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक संगत प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्माण कार्यों की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
1. भू- उपयोग प्रतिबंध- आवासीय क्षेत्र में एकल आवास को अप्रतिबंधित क्षेत्र (Unrestricted area) रखा जायेगा । व्यावसायिक(Commercial) प्रयोजन हेतु अधिकतम 50 वर्ग मी० तक का क्षेत्र अनुमन्य होगा ।
2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 28 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 07 , 1947 शक सम्वत्)
2. रायपुर जोन के लिए अधिकतम एफ ०ए ० आर०-1.5 निर्धारित किया जाता है ।
3. सार्वजनिक उपयोग से सम्बन्धित आधारभूत संरचनाएँ ( Public Utilities ) जैसे पेयजल, विद्युत , सीवर, पेट्रोल पंप, संचार आदि से सम्बन्धित सभी अवसंरचनात्मक विकास कार्यों की अनुमति प्रदान कीजायेगी ।
अधिसूचना संख्या-108359 /49477 दिनांक 22.03.2023 के क्रम में शेष गतिविधियाँ उक्त क्षेत्र के महायोजना निर्माण तक प्रतिबन्धित रहेंगी ।
आज्ञा से , आर० मीनाक्षी सुन्दरम्, प्रमुख सचिव ।
पी० एस ० यू० (आर ०ई० ) 20 / आ ० श ० वि ० / 500-2025-100 + 50 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।