उत्तराखण्ड शासन
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
29 नवम्बर , 2025 ई ०
पत्रांक -867 / तीन-94 / चक 0 सं0 / 2024-25- उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3 , देहरादून के शा0सं0-776 / XVIII ( 3 ) / 2025-03 ( 10 ) / 2016 , दिनांक 19 नवम्बर 2025 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र ० अधिनियम संख्या -5 , सन् 1954 ) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या -83 / 31- A - 813-1954 - Rev (A) दिनांक 19 अक्टूबर 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं , रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी , उत्तराखण्ड, देहरादून जनपद हरिद्वार , परगना गोरधनपुर , तहसील लक्सर के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा -4 (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-159 / मु० रा ० आ० (चक ० ) , दिनांक 08 मई 2003 में आंशिक संशोधन करते हुये तहसील हरिद्वार के निम्नलिखित ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये ग्राम की विज्ञप्ति को एतद्वारा निरस्त करता हूँ ।
जनपद ग्राम का नाम
तहसील
परगना
क्र०सं ०
1
3
4
2
5
1-
हरिद्वार
लक्सर
मन्सूरपुर उर्फ कपूरों
गोरधनपुर
रंजना राजगुरू,
आयुक्त एवं सचिव /
संचालक , चकबन्दी,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।
टिप्पणी -राजपत्र, दिनांक 06-12-2025 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी० एस ०यू० ( आर ० ई० ) 01 राजस्व / 22-19-01-2026-110 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो )