क्रम संख्या -114
पंजीकरण संख्या- UA/DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून , बृहस्पतिवार , 04 दिसम्बर , 2025 ई ०
अग्रहायण 13 , 1947 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
न्याय विभाग
संख्या 386 / XXXVI ( 3 ) / 2025-16 / 2001 देहरादून, 04 दिसम्बर , 2025
विज्ञप्ति
प० आ0-79
एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 15 (2) (ए ) के अधीन निर्मित निर्वाचन नियमावली 2025 के नियम 6 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड बार काउंसिल के 25 (पच्चीस) सदस्यों के आगामी निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना आदि बावत् संलग्न कार्यक्रमानुसार तिथि एवं स्थान निर्धारित किये जाते हैं ।
प्रशान्त जोशी, प्रमुख सचिव ।
2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 04 दिसम्बर , 2025 ई ० (अग्रहायण 13 , 1947 शक सम्वत्)
संलग्नक
निर्वाचन 2025-2026
दिनांक 04.12.2025 विज्ञप्ति संख्या 01/2025 ,
अधिवक्ता अधिनियम , 1961 की धारा 15 (2) (ए) के अधीन निर्मित निर्वाचन नियमावली, 2025 के अन्तर्गत निर्मित नियम 6 के अनुसार सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड बार कौंसिल के 25 (पच्चीस) सदस्यों के निर्वाचन के लिये, जिनमें से एडवोकेटस एक्ट की धारा (3)-2 (बी) के अनुसार 12 (बारह) सदस्यों का दिनांक 04.12.2025 को कम से कम 10 वर्षीय अनुभव का एडवोकेट होना आवश्यक है कमशः अस्थायी मतदाता सूची को तैयार एवं प्रकाशित किया जाना, अस्थायी मतदाता सूची में आपत्ति आमंत्रित करना, स्थायी मतदाता सूची को प्रकाशित किया जाना, नामांकन पत्रों की प्राप्ति, उनकी जांच , उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित किये जाना, नाम वापसी, अन्तिम उम्मीदवारों की सूची, एकल , संक्रमणीय पद्धति से निर्वाचन मतदान एवं मतगणना की निम्नलिखित तिथियां एवं स्थान निर्धारित किये जाते हैं-
19.12.2025
1- अस्थायी मतदाता सूची का प्रकाशन तिथि-
20.12.2026-26.12.2025 2- अस्थायी मतदाता सूची में आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि-
02.01.2026
3- स्थायी मतदाता सूची को प्रकाशित करने की तिथि-
03.01.2026-09.01.2026 4- नामांकन पत्रों की प्राप्ति की तिथियां-
10.01.2026-11.01.2026 5- नामांकनपत्रों की जांच की तिथियां-
12.01.2026-14.01.2026 6- प्रत्याशियों की नाम वापसी की तिथियां-
15.01.2026
7- प्रत्याशियों की अन्तिम सूची का प्रकाशन-
04.02.2026
8- मतदान केन्द्र एवं मतदान की तिथि-
05.02.2026-06.02.2026 9- मतपत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि-
10- मतगणना की तिथि , स्थान व समय
09.02.2026, नैनीताल क्लब , समय प्रातः 10.00 बजे से 11- निम्नलिखित जनपद मुख्यालय एवं जनपद की
आउटलाईन मुंसिफ कोर्ट में मतदान प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होंगे-
अल्मोड़ा, भिकियासेण ।
द्वाराहाट, रानीखेत ।
बागेश्वर, गरूड ।
चमोली, गैरसैंण , जोशीमठ, कर्णप्रयाग , पोखरी , थराली । चम्पावत, टनकपुर ।
देहरादून , चकराता, डोईवाला विकासनगर ।
हरिद्वार , रूडकी, लक्सर , नैनीताल , धारी , हल्द्वानी, रामनगर । पौडी गढवाल , धूमाकोट,
लेन्सडाउन, कोटद्वार, सतपुली, पिथौरागढ, धारचूला , डीडीहाट, गंगोलीहाट, उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 04 दिसम्बर , 2025 ई ० (अग्रहायण 13, 1947 शक सम्वत्) 3
रुद्रप्रयाग, उखीमठ , टिहरी गढ़वाल, कीर्तिनगर नरेन्द्र नगर, प्रतापनगर, उधमसिंह नगर , खटीमा , काशीपुर, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज , किच्छा, उत्तरकाशी, बडकोट, पुरोला ।
आवश्यक निदेश एवं सूचना
क. नामांकन पत्र बार कौंसिल की सदस्यता हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम मतदाता द्वारा अपने हस्ताक्षर से निर्धारित परिपत्र पर प्रस्तावित किया जायेगा जो बार कौंसिल के सचिव को प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा ताकि नामांकन के अन्तिम तिथि को प्राप्त हो जाये । प्रत्येक प्रस्ताव पर प्रस्तावित उम्मीदवार की सहमति आवश्यक है । एक प्रस्तावक निर्धारित सदस्यों की संख्या से अधिक व्यक्तियों का प्रस्ताव नहीं कर सकता है ।
ख. पुनः सूचित किया जाता है कि नियमों के अन्तर्गत निर्धारित फार्म पर ही नामांकन मान्य होंगे , जो बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड कार्यालय के दस रूपये का भुगतान करके लिये जा सकते हैं ।
:
ग. प्रत्येक चुनाव प्रत्याशी को सचिव के पास रूपये 1,25,000 ( रूपये एक लाख पच्चीस हजार ) का बैंक ड्राफ्ट बार कौंसिल आफ उत्तराखण्ड के नाम से जो कि एस० बी०आई ० हाई कोर्ट, ब्रान्च नैनीताल में देय होगा । यदि किसी प्रत्याशी के लिये एक से अधिक नामांकन पत्र प्राप्त होते हैं तब भी केवल रूपये 1,25,000 (रूपये एक लाख पच्चीस हजार) की जमा धनराशि पर्याप्त होगी तथा मतदाता सूची का मूल्य रूपये 10,000 (रूपये दस हजार) नियत है । नामांकन पत्र तभी स्वीकार किया जायेगा जब प्रत्याशी मतदाता सूची की एक प्रति खरीद कर उसकी रसीद संलग्न करेगा ।
घ. एडवोकेटस एक्ट की धारा 3 (2 )( बी) से व्यवस्थित 10 वर्ष के अनुभव को गणना के लिये वह अवधि जिसमें कोई अधिवक्ता इण्डियन बार कौंसिल एक्ट, 1926 के अन्तर्गत किसी अन्य बार कौंसिलों के रोल पर अथवा किसी हाईकोर्ट या हाईकोर्ट के रोल पर रहा है, शामिल कर ली जायेगी ।
उपरोक्त चुनाव प्रकिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2025 याचिका संख्या-1319/ 2023, एम० वर्धन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अनुपालन में सम्पन्न की जा रही है ।
प्रशान्त जोशी, प्रमुख सचिव ।
पी० एस ० यू० ( आर ० ई० ) 53 न्याय / 499-2025-100 + 50 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो) ।