उत्तराखण्ड शासन
सू०प्रौ० , सुराज एवं वि० प्रौ ० अनु०-03
अधिसूचना
विविध
31 दिसम्बर , 2025 ई ०
संख्या-1/356417 E - 22662 /XXXIV (3 )/2025-20 ( 02 ) 14- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 की धारा 15 (1 ) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः I/ 345407/2025/E - 22662 / XXXIV ( 3 )/ 2025-20 ( 02 ) 14 दिनांक 17.11.2025 द्वारा श्री अनिल कुमार रतूडी को उनके द्वारा अधिवर्षता आयु (65 वर्ष) पूर्ण करने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29.11.2025 को आयुक्त , उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग (प्रभार मुख्य आयुक्त) से सेवानिवृत्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
2. श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 14 (02) तथा धारा 14 (03) में उपबन्धित व्यवस्थानुसार मुख्य आयुक्त की रिक्ति की दशा में श्री भूपाल सिंह मनराल , आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को रिक्ति की अवधि में मुख्य आयुक्त में निहित शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नामित किये जाने की इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि मुख्य आयुक्त के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने पर आयुक्त के रूप में मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त श्री मनराल को अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, भत्ते अथवा अतिरिक्त सुविधाएं देय नहीं होंगी ।
आज्ञा से, नितेश कुमार झा, सचिव ।
टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 10-01-2026 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी० एस ०यू० (आर०ई०) 01 सूचना प्रौ०/ 51-13-02-2026-100 प्रतियां (कम्प्यूटर /रीजियो)