पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026 क्रम संख्या -05
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून , बुधवार , 14 जनवरी , 2026 ई ० पौष 24 , 1947 शक सम्वत्
राज्य निर्वाचन आयोग ,
उत्तराखण्ड
संख्या- 3538 / रा ० नि० आ०-3 / 1260/ 2023 (1 )
देहरादून , 14 जनवरी , 2026
अधिसूचना (संशोधित)
राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या-3329 / रा ०नि०आ०-3/1260/2023 (1 ) दिनांक 10 दिसम्बर , 2025 के द्वारा नवगठित नगर पंचायत, पाटी जनपद चम्पावत एवं नगर पंचायत, गढ़ीनेगी जनपद ऊधमसिंहनगर की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्यकम निर्गत किया गया था । आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि निर्वाचक नामावली में मतदाताओं की जन्मतिथि एवं मतदता पहचान संख्या (EPIC NO) भी अंकित किया जाय ।
अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 243- य क के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रतृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 12 ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य की नगर पंचायत, पाटी जनपद चम्पावत एवं नगर पंचायत, गढ़ीनेगी जनपद ऊधमसिंहनगर की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित संशोधित समय सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा:-
अवधि
कार्यकम
दिनों की संख्या
15दिन
22.01.2026 से 05.02.2026 तक
(1 )- संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि एवं सूचना/अभिलेख एकत्रित करना ।
05दिन (2)- प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना
06.02.2026 से 10.02.2026 तक
25दिन (3)- प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डाटा एन्ट्री/ फोटो स्टेट 11.02.2026 से 07.03.2026 तक
09.03.2026
(4)- निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन 2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 14 जनवरी 2026 ई० (पौष 24 , 1947 शक सम्वत्)
10.03.2026 से 07 दिन (
5) निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य के निरीक्षण तथा दावे/ आपत्ति दाखिल करने की अवधि
16.03.2026 तक
(6)- दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि
05दिन
17.03.2026 से 21.03.2026 तक
05दिन (7)- पूरक सूचियों की डाटा एन्ट्री/ फोटो स्टेट
22.03.2026 से 26.03.2026 तक
(8)- निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन 27.03.2026
2. तद्नुसार जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी , (नगर निकाय ), जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर निकाय) , चम्पावत एवं ऊधमसिंहनगर द्वारा अपने जिले की संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार- प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे तथा मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड की निर्देश पुस्तिका के अध्याय-3 में उल्लिखित संबंधित कार्यालयों के सूचनापट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे । सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिये जायेंगे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय-वस्तु है , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम-20 (1 ) (2) के अधीन दायर की गयी है ।
5. उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2026 निर्धारित करते हुए नगर पंचायत , पाटी जनपद चम्पावत एवं नगर पंचायत, गढ़ीनेगी जनपद ऊधमसिंहनगर की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जायेंगे जो 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं । पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/ उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेंगी । अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।
सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त ।
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