क्रम संख्या-06
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून , शुक्रवार , 16 जनवरी , 2026 ई ० पौष 26, 1947 शक सम्वत्
राज्य निर्वाचन आयोग ,
उत्तराखण्ड
संख्या- 3551 / रा ०नि० आ० अनु0-2 /4604/ 2026 देहरादून , 16 जनवरी , 2026
जनपद हरिद्वार के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों / स्थानों पर उप - निर्वाचन -2026 |
अधिसूचना
भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पंचायती राज अनुभाग -1 की अधिसूचना संख्या-1 / 361359 / XII (1 ) /2026 / ई-21240 दिनांक 15 जनवरी, 2026 के क्रम में निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार में अधिसूचना जारी होने की तिथि तक त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों / स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय- सारणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेंगे:-
मतगणना का दिनांक व समय
मतदान का दिनांक व समय
नाम वापसी
हेतु दिनांक व
समय
नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय
नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय
1
2
3 निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय
5
6
28.01.2026 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)
30.01.2026 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
22.01.2026
(पूर्वाह्न 10.00
बजे से अपराह्न
03.00 बजे
तक)
19.01.2026 एवं 20.01.2026 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)
21.01.2026 (पूर्वाद्ध 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
22.01.2026 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) 2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 16 जनवरी 2026 ई० (पौष 26 , 1947 शक सम्वत्)
2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) , हरिद्वार अपने जिले के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों/ स्थानों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण (आरक्षण सहित ) देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 17.01.2026 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुए सूचना की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को भी तत्काल प्रेषित करेंगे । जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी ( पं०) द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित ग्राम पंचायतों में संचार माध्यमों/ मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी । सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा ।
3. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम- निर्देशन - पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी(पं०) की सूचना जारी होने के दिनांक 17.01.2026 से दिनांक 19.01.2026 तक कार्यालय समय में तथा दिनांक 20.01.2026 को अपराह्न 03.00 बजे तक, निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी ।
4. उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ०प्र ० पंचायत राज(सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली , 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है ।
5. सदस्य ग्राम पंचायत , प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/ स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच , नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी ।
सुशील कुमार , राज्य निर्वाचन आयुक्त ।
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