उत्तराखण्ड शासन
श्रम विभाग
अधिसूचना
28 जनवरी , 2026 ई०
संख्या-365021 / VIII -1 / 2025-782(श्रम) 2003 (ई-91811 )- श्री राज्यपाल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थय एवं कार्यदशा संहिता, 2020 (संख्या -37 वर्ष 2020) (The Occupational Safety, Health and working conditions code , 2020) (संख्या-12 वर्ष 2025) की धारा-34 (1 ) तथा ब्वायलर अधिनियम, 2025 (The Boiler Act , 2025) की धारा -5 (1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में अंकित अधिकारियों को स्तम्भ -3 में अंकित क्षेत्रों के लिये क्रमशः निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता (Inspector Cum Facilitator) तथा निरीक्षक (Inspector) नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
अनुसूची
क्र.सं.
अधिकारी का पदनाम
(1)
(2)
1-
क्षेत्राधिकारिता
(3)
जनपद ऊधमसिंहनगर ।
सहायक निदेशक , कारखाना/ ब्वायलर, ऊधमसिंहनगर ।
2-
(काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर तहसील क्षेत्र को छोड़कर)
जनपद हरिद्वार ।
सहायक निदेशक, कारखाना / ब्वायलर, हरिद्वार ।
3- सहायक निदेशक, कारखाना/ ब्वायलर हल्द्वानी ।
4-
, जनपद- नैनीताल , अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत्त एवं जनपद ऊधमसिंहनगर के काशीपुर , खटीमा, सितारगंज, बाजपुर तहसील क्षेत्र ।
जनपद- देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी , रूद्रप्रयाग ।
सहायक निदेशक, कारखाना/ ब्वायलर, देहरादून ।
आज्ञा से ,
डा ० श्रीधर बाबू अद्दांकी ,
सचिव ।
टिप्पणी- राजपत्र, दिनांक 07-02-2026 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-- ]
पी०एस ० यू० (आर ० ई०) 02 श्रम / 71-06-03-2026-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/ रीजियो)