उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
अधिसूचना
03 फरवरी , 2026 ई०
संख्या-75 /XVII - B -1 /2026-07 (01 ) 2025 - श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 , 2025) की धारा 06 की उपधारा (1 ) से उपधारा (4) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में निम्नानुसार महानुभावों को नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-
पदनाम
नाम/पता
क्र०स 0
1
अध्यक्ष प्रोफेसर (से० ) सुरजीत सिंह गांधी, बीएसएम पीजी कॉलेज , रूड़की ।
2.
सदस्य 1. प्रोफेसर (डॉ) राकेश कुमार जैन, गुरुकुल कांगड़ी वि० वि० हरिद्वार ।
2. डॉ० सैय्यद अली हमीद, रि० प्रोफेसर कुमायूं वि०वि ० अल्मोड़ा।
3. प्रोफेसर पेमा तेनजिन, ग्राम- बांगतोली, ग्वालदम , जिला चमोली ।
4. प्रोफेसर श्री गुरमीत सिहं, के ० जी०के ० (पी०जी० ) कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद ।
5. डॉ० एल्बा मन्ड्रेले, सहायक प्राध्यापक, स्व० चंद्र सिंह शाही, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट, बागेश्वर, उत्तराखण्ड ।
6. प्रोफेसर , रोबिना अमन, विभागाध्यक्ष एवं संयोजक रसायन विज्ञान , सोबन सिंह जीना, विश्वविद्यालय , अल्मोड़ा ।
7. श्री चन्द्रशेखर भट्ट , सेवानिवृत्त सचिव , उत्तराखण्ड शासन ।
8. श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, हिमालय ग्राम विकास समिति, गंगोलीहाट. (पिथौरागढ़ ) ।
3. 9. महानिदेशक , विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ।
पदेन सदस्य
10. निदेशक , राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड ।
4. 11. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण , उत्तराखण्ड ।
पदेन सदस्य सचिव
2- श्री राज्यपाल , उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1 ) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त पदाधिकारियों की पदावधि पदभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष होगी ।
आज्ञा से ,
डॉ० पराग मधुकर धकाते ,
विशेष सचिव ।
1 टिप्पणी- राजपत्र, दिनांक 14-02-2026 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]
पी० एस०यू० (आर०ई०) 02 अ० क० अनु 0 /76-06-03-2026-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/ रीजियो)