Servants of Knowledge
Uttarakhand Daily Gazette · Government of Uttarakhand

OFFICE MEMORANDUM

Published 06 March 2026

Department
Industrial Development Department
Type
Daily
Notification no.
550/VII-A-1/2026-03(101)/2021
Identifier
in.gazette.uttarakhand_daily.2026-03-06.4483-120526105039
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026 क्रम संख्या-19 (क)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -4 , खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 06 मार्च , 2026 ई ०

फाल्गुन 15 , 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग -1

संख्या- 550 / VII - A - 1 / 2026-03 ( 101 ) / 2021

देहरादून , 06 मार्च , 2026

कार्यालय ज्ञाप

प० आ0-06

राज्यपाल , खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर , मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 यथासंशोधित 2024 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (पंचम संशोधन) नीति, 2026

संक्षिप्त नाम

और

प्रारम्भ

1. (1) . इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट , पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट , रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (पंचम संशोधन) नीति 2026 हैं ।

(2) . यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 06 मार्च , 2026 ई० (फाल्गुन 15 , 1947 शक सम्वत्)

2.

बिन्दु संख्या 25 के उपबिन्दु

मूल नीति के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान बिन्दु 25 के उपबिन्दु 1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-

1 का संशोधन

स्तम्भ-1 विद्यमान बिन्दु

स्तम्भ-2 प्रतिस्थापित बिन्दु

25. आवेदन

25. आवेदन

(1) मैदानी क्षेत्रों में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानक निम्नानुसार होंगे :-

(1) मैदानी क्षेत्रों में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानक निम्नानुसार होंगे :-

1. शहर व कस्बों की सीमा से- 01 कि०मी० 1. शहर व कस्बों की सीमा से- 01 कि० मी०

2. आवासों से दूरी- 0.5 कि 0 मी0

2. आवासों से दूरी- 0.5 कि0 मी0

3. राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग (मध्य रेखा से) से- 0.2 कि०मी०

3. राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग (मध्य रेखा से) से- 0.2 कि० मी०

4. स्कूल, शैक्षणिक संस्थान , मन्दिर से कि०मी० 0.5 4. स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, मन्दिर से 0.5 कि०मी०

5. अस्पताल , न्यायालय तथा पर्यटन स्थल से- 01 कि० मी०

5. अस्पताल, न्यायालय तथा पर्यटन स्थल से- 01 कि०मी०

पर्वतीय क्षेत्रों में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानक मैदानी क्षेत्रों में दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत लागू होंगे ।

पर्वतीय क्षेत्रों में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानकों में से राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग (मध्य रेखा से) से दूरी के मानक 0.05 कि०मी० होंगे, शेष अन्य सभी मानक मैदानी क्षेत्रों में दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत लागू रहेंगे ।

आज्ञा से ,

बृजेश कुमार संत , सचिव ।

पी ० एस ०यू० (आर० ई ० ) 04 / औ ०वि ० / 83-2026-100 + 200 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

Cite this issue. Uttarakhand Daily Gazette, Government of Uttarakhand, 06 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_daily.2026-03-06.4483-120526105039/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_daily.2026-03-06.4483-120526105039.