उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग-04
अधिसूचना
10मार्च , 2026 ई०
संख्या-312 / XX-4 / 2026 - E- 26896- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम , 1986 की धारा -5 (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु श्री कुलदीप शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय , नैनीताल को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ- साथ नैनीताल में गठित विशेष न्यायालय (Special Court ) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से , शैलेश बगौली , सचिव ।
टिप्पणी- राजपत्र, दिनांक 04-04-2026 , भाग 1 में प्रकाशित ।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]
पी० एस ० यू० ( आर० ई० ) 08 गृह / 127-25-04-2026-50 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)