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Uttarakhand Daily Gazette · Government of Uttarakhand

NOTIFICATION

Published 18 March 2026

Department
Judicial Section
Type
Daily
Notification no.
109/XXXVI-A-1/2026-105/2012 T C
Identifier
in.gazette.uttarakhand_daily.2026-03-18.4444-170426110744
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

क्रम संख्या-21 (ग)

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4 , खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार , 18 मार्च , 2026 ई ०

फाल्गुन 27 ,1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग -1

संख्या 109 / XXXVI - A- 1 / 2026-105/2012 Т.С.

देहरादून, 18 मार्च , 2026

अधिसूचना

प० आ0-10

उत्तराखण्ड वादकारिता नीति, 2011 एवं उच्चतम न्यायालय तथा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में राज्य के विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि के लिए सामान्य अनुदेश, 2016 के प्रस्तर -4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु, श्री सी० एस० रावत, मुख्य स्थायी अधिवक्ता की आबद्धता समाप्त करते हुए श्री पूरन सिंह बिष्ट, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद पर तत्काल प्रभाव से अग्रेत्तर आदेश तक, आबद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यावसायिक आबन्धन है , किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है । इस आबन्धन को राज्य सरकार द्वारा किंसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताये समाप्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता भी इसे कभी भी लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकते हैं । आबद्ध अधिवक्ता अपनी आबद्धता के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के गामले में किसी अन्य व्यक्ति / संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे और न ही राज्य के विरुद्ध कोई विधिक परामर्श देंगे तथा वे विधि परामर्शी निदेशिका के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे ।

3- करेंगे । आबद्ध अधिवक्ता राज्य सरकार का पक्ष पूर्ण तैयारी के साथ एवं मजबूती से रखना सुनिश्चित 2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 18 मार्च , 2026 ई० (फाल्गुन 27 , 1947 शक सम्वत्)

4- आबद्धता के दौरान शासनादेश सं0-111 / XXXVI - 1-1 / 2020-43 एक (1) / 2003 दिनांक18. 03.2020 के अनुसार फीस देय होगी ।

5- आबद्ध अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण -पत्र भी महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे कि उक्त शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है ।

आज्ञा से , अमित कुमार सिरोही, प्रमुख सचिव ।

पी ० एस ०यू० (आर० ई० ) 10 न्याय / 92-2026-100+20 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

Cite this issue. Uttarakhand Daily Gazette, Government of Uttarakhand, 18 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_daily.2026-03-18.4444-170426110744/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_daily.2026-03-18.4444-170426110744.