पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/2024-2026 क्रम संख्या-23 (ग)
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून , मंगलवार , 31 मार्च , 2026 ई 0 चैत्र 10, 1948 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या 112 / XXIII - 1 / 2025 / ई -87800 / 2026
देहरादून, दिनांक 31 मार्च , 2026
अधिसूचना
शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक, नियमावली , 2025-26 , 2026-27 व 2027-28 ( त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम 12.1 नियम 12.2 एवं नियम-37 को संलग्न परिशिष्ट 'क ' , 'ख ' एवं ' ग ' के अनुसार संशोधित/ प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल , 2026 से प्रभावी होगी ।
3- उक्त के क्रम में नियमानुसार यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।
आज्ञा से,
एल ०फैनई, प्रमुख सचिव ।
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उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 31 मार्च , 2026 ई० (चैत्र 10, 1948 शक सम्वत्)
अधिसूचना संख्याः 112 / XXIII - 1 / 2025 / ई -87800 / 2026 , दिनांक 31 मार्च , 2026
का परिशिष्ट 'क'
12.1 विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर ० टी ० डी० का विक्रय मूल्यः-
a) एफ ०एल०-5डी हेतु विदेशी मदिरा, बीयर व वाईन/ आर ०टी ० डी० का खुदरा बिक्री मूल्य निम्न सूत्र से वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2027-28 तक निर्धारित किया जाएगा तथा मदिरा बोतल/ टेट्रा पैक में एमआरपी तथा एमएसपी दोनों का अंकन अनिवार्य होगाः-
विवरण
1. ई०डी०पी० (नियम 12.5 के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत)
2. निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3. आयात शुल्क ( विदेशी मदिरा में रू 0 10 प्रति 750 एम ०एल० (01 बोतल = 02 अद्धा = 04 पव्वा) तथा बीयर व वाईन/ आर ० टी० डी० में रू 0 05 प्रति 650 एम० एल ० की दर से) अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर लिया जायेगा/ बॉटलिंग फीस (मदिरा जिनकी भराई उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही है । )
4. उत्पाद शुल्क (Excise Duty ) (नियम 6.1 में ई०डी० पी० वार )
5. होलोग्राम / ट्रैस एण्ड ट्रैक शुल्क
6. महिला सशक्तिकरण , खेलकूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक विदेशी मदिरा / बीयर की प्रत्येक बोतल पर प्रति मद रू ० 01 , (अर्थात प्रत्येक बोतल पर रू ० 03 ) का उपकर देय होगा ।
7. योग (1 +2+3+4+5+6)
8. वाणिज्य कर (VAT) (6% )
9. योग (7+8)
10. सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम 2015 की धारा -03 की उपधारा 1 , खण्ड ' ख' के कम में लागू)
11. योग (एफ ० एल०-2 लागत मूल्य)
12. प्रतिफल
13. एफ ० एल०-2 अनुज्ञापन धारक का व्यय 70 /- रूपये प्रति पेटी
14. योग
15. एम ०जी०डी० (एम ०जी०डी० नियम 6.3 में ई ० डी० पी ० वार)
16. ऐसेस्मेन्ट फीस (ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8.3 के अनुसार)
17. खुदरा विक्रेता का लागत मूल्य
18. खुदरा विक्रेता का लाभांश ( विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयर / वाईन / आर ० टी० डी० पर 15 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 17 point
19. प्रति बोतल एमएसपी (8 प्रतिशत् लाभांश के साथ)
20. अधिकतम खुदरा मूल्य -विदेशी मदिरा के मामले में बोतल में रू ० 10 के गुणांक में,अद्धा व पव्वा में 5 रुपये गुणांक में तथा बीर्येर / वाईन / आर ० टी० डी० के मामले में रू ० 5 के गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी । उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्वलक्ष्य का भाग माना जाएगा ।
एल ०फैनई, प्रमुख सचिव ।
3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 31 मार्च , 2026 ई ० (चैत्र 10, 1948 शक सम्वत्)
अधिसूचना संख्याः 112 / XXIII - 1 / 2025 / ई-87800 / 2026 , दिनांक 31 मार्च , 2026
का परिशिष्ट 'ख '
12.2 देशी मदिरा:-
प्रदेश की देशी मदिरा दुकानों में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा को रोकने हेतु अधिकतम / न्यूनतम बिकी मूल्य निम्न सूत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक निर्धारित किया जाएगा तथा निम्न व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेंगीः-
मद
क० स०
1. आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत आपूर्ति दर
2. उत्पाद शुल्क (नियम 5.1 के अनुसार)
3. महिला सशक्तिकरण , खेलकूद को बढ़ावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक देशी मदिरा की प्रत्येक बोतल पर रू 01 , रू 01 , रू 01 (अर्थात् प्रत्येक बोतल पर रू 03 ) का उपकर (सैस ) देय होगा ।
4. होलोग्राम / ट्रैस एण्ड ट्रैक शुल्क
5. योग (1+2+3+4)
6. वाणिज्य कर (VAT) ( 6 % )
7. योग (5+6)
8. सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम-2015 की धारा -03 की उपधारा 1 , खण्ड 'ख ' के कम में लागू)
9. सी० एल० 2 के लिए बिलिंग दर (6+7)
10. सी०एल ० 2 अनुज्ञापन धारक का लाभ (रूपये 4 प्रति 750 एम.एल. (36 % v/v) , रूपये 2 प्रति 375 एम.एल. (36% v/v) , रूपये 1.50 प्रति 200 एम.एल. .(36% v/v) , रूपये 1 प्रति 180 एम.एल. .(36% v/v)
11. योग (8+9)
12. प्रतिफल
13. देशी मदिरा दुकान हेतु बिलिंग दर (10 + 11 )
14. न्यूनतम गारण्टीड अभिकर ( नियम 5.3 के अनुसार)
15. देशी मदिरा दुकान हेतु लागत मूल्य (10+13)
16. देशी मदिरा दुकान का लाभांश @ 20%
17. योग (14+15)
18. प्रति बोतल एमएसपी (8 प्रतिशत लाभांश के साथ)
19 देशी मदिरा का खुदरा मूल्य (रू ० 5 के गुणांक में) रू0 05 के गुणांक में यदि अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं आता है, तो उसे 05 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी । उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्व लक्ष्य का भाग माना जाएगा ।
एल०फैनई , प्रमुख सचिव ।
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उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 31 मार्च , 2026 ई० (चैत्र 10, 1948 शक सम्वत्)
अधिसूचना संख्याः 112 / XXIII - 1 / 2025 / ई -87800 / 2026 , दिनांक 31 मार्च , 2026
का परिशिष्ट 'ग '
37. वर्ष के दौरान आबकारी नीति में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध
में
"आबकारी नीति की मा ० मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरांत कियान्वयन किए जाने पर यदा कदा कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं । इन कठिनाईयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए आबकारी नीति में सामयिक, व्यवहारिक, विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर प्रकरण मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। जिसमें प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त एवं न्याय , प्रमुख सचिव/ सचिव , आबकारी सदस्य तथा आबकारी आयुक्त सदस्य सचिव होंगे । राज्य हित में उक्त समिति प्रस्तुत प्रस्तावों पर प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर समिति की संस्तुति पर अंतिम निर्णय हेतु मा० आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा० मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत किया जायेगा । "
एल ०फैनई , प्रमुख सचिव ।
पी० एस ०यू० (आर ० ई० ) 01 आबकारी / 103-2026-100 + 100 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।