पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026 क्रम संख्या-29 (घ)
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, बुधवार , 22 अप्रैल , 2026 ई ० बैशाख 02 , 1948 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या- 460 / VIII - 1 / 2026-228 (श्रम) 2001
देहरादून, 22 अप्रैल , 2026
कार्यालय ज्ञाप
अधिसूचना
न्यूनतम वेतन अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड न्यूतनम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के परामर्श के उपरान्त विभिन्न अधिसूचित रोजगारों हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से पुनर्निधारित न्यूनतम मजदूरी की विभिन्न अधिसूचनायें निर्गत की गयी है । अध्यक्ष , आई० एम ०यू० द्वारा अपने पत्र दिनांक 07 अक्टूबर , 2024 द्वारा पुनर्निधारित न्यूनतम मजदूरी हेतु निर्गत अधिसूचनाओं में अंकित त्रुटियों का संज्ञानित कराते हुए , उक्त त्रुटियों का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में पुनर्निधारित न्यूनतम मजदूरी हेतु निर्गत अधिसूचनाओं में अंकित त्रुटियों का परीक्षण कर , उनके निराकरण के लिए संस्तुति सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय आदेश दिनांक 21 नवम्बर, 2024 के माध्यम से उप समिति का गठन किया गया । उप समिति द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 286, 287, 288 , 289 , 290 , 291 , 292, 293 , 294 , 295 , 296 , 297, 298 , 299, 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306 307 , 308 , 309 , 310 , 311 , दिनांक 15 मार्च, 2024 में अंकित त्रुटियों के सापेक्ष किये जाने वाले निराकण का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित अपनी आख्या राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी । पुननिर्धारित न्यूनतम वेतन की निर्गत अधिसूचनाओं के विरूद्ध नियोजकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 152 (एम0बी0 ) / 2024 व अन्य वाद योजित की गयी, जिन्हें वादी पक्ष द्वारा वाद को वापस किये जाने के अनुरोध के क्रम में न्यायालय द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को निस्तारित किया गया है ।
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उत्तराखण्ड' असाधारण गजट, 22 अप्रैल , 2026 ई ० (वैशाख 02 , 1948 शक सम्वत्) 2- जिलाधिकारी , ऊधमसिंहनगर द्वारा अपने पत्र दिनांक 17 अप्रैल , 2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विगत दिवस एनसीआर क्षेत्र एवं उसके आसपास के प्रचलित औद्योगिक क्षेत्रों में हुई घटना के सन्दर्भ में सिडकुल उद्यमी कल्याण समिति, पन्तनगर, उत्तरखण्ड द्वारा उद्यमी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के लम्बित संशोधन के सम्बन्ध में एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त अनुरोध में अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में न्यूनतम मजदूरी का संशोधन वर्ष में दो बार क्रमशः फरवरी एवं अगस्त माह में किया जाता है । तथापि दिनांक 01 फरवरी , 2026 से प्रभावी होने वाला संशोधन अभी तक राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गयी है, जिसके कारण उत्तराखण्ड के औद्योगिक क्षेत्रों पर सम्भावित प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है ।
3- जिलाधिकारी , ऊधमसिंहनगर के उक्त पत्र के क्रम में श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 18 अप्रैल , 2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मजदूरी संहिता , 2019 की धारा 7 में Cost of living allowance दिये जाने संबंधी उल्लेख है एवं उप समिति की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम वेतन पुनर्निर्धारण में हुई CPI बेस व Base year संबंधी त्रुटियों के निवारण के उपरांत परिवर्तनीय महंगाई भत्ता दिये जाने पर अपनी संस्तुति उपलब्ध करायी गयी ।
4- भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2015 को मजदूरी संहिता, 2019 को अधिसूचित किया गया है । मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 69 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत सम्पादित कार्यवाही को व्यावृत्ति (savings) प्रदान की गयी है । साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अन्तर्गत अधिसूचना , आदेश या नियम या उप नियम को संशोधित / परिवर्तित / निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है ।
5- जिलाधिकारी , ऊधमसिंहनगर के पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2026 में अंकित तथ्यों व श्रम आयुक्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या / अभिमत , उप समिति की संस्तुति /रिपोर्ट के अनुक्रम में मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 69 के साथ साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यूनतम वेतन अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत विभिन्न अधिसूचित रोजगारों हेतु 01 अप्रैल, 2024 से पुनर्निधारित न्यूनतम मजदूरी की निर्गत अधिसूचनायें में अंकित त्रुटियों का निराकरण करते हुए निम्न संशोधन किया जाता है-
(क) दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों पर लागू अधिसूचना संख्याः- 286 , दिनांक 15 मार्च, 2024 और सड़क के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन पर लागू अधिसूचना संख्याः- 287 , दिनांक 15 मार्च, 2024 के क्रमांक 1 में "2001-100 " के स्थान पर " 2016-100" को पढ़ा व समझा जाय ।
(ख) अधिसूचना संख्याः- 286, 287 , 288 , 289, 290 , 291 , 292, 293 , 294, 295 , 296 , 297 , 298 , 299, 300 , 301 , 302, 303 , 304, 305 , 306, 307, 308 , 309, 310 , 311 , दिनांक 15 मार्च , 2024 के क्रमांक -1 एवं क्रमांक-2 पर ' 301 ' के स्थान पर ' 139' को पढ़ा व समझा जाय ।
3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 22 अप्रैल, 2026 ई ० (बैशाख 02 , 1948 शक सम्वत्)
(ग) अधिसूचना संख्या:- 286, 287, 288 , 289, 290 , 291 , 292, 293 , 294, 295, 296, 297, 298, 299 , 300 , 301 , 302, 303 , 304 , 305 , 306 307, 308 , 309, 310 , 311 , दिनांक 15 मार्च , 2024 में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित मंहगाई भत्ते को 'रू0 20 प्रति अंक' के स्थान पर 'रू0 20 × 2.88 = 57.60 प्रति अंक' की दर से पढ़ा व समझा जाय ।
6- उपर्युक्त उल्लिखित अधिसूचनाओं ( समय - समय पर यथा संशोधित) को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । उक्त अधिसूचनाओं के शेष प्राविधान / शर्तें यथावत् रहेंगे ।
डॉ० श्रीधर बाबू अद्दांकी , सचिव ।
पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 05 श्रम / 164-2026-100+ 400 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।