क्रम संख्या-29 (ङ)
पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN / 30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून , बुधवार , 22 अप्रैल , 2026 ई 0 बैशाख 02 , 1948 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
श्रम विभाग
संख्या- 493 / VIII- 1 / 26-17 (श्रम) / 2026
देहरादून, 22 अप्रैल, 2026
अधिसूचना
संयुक्त प्रान्त अधिनियम , 1947 की धारा -3 (ख) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले अभियंत्रण इकाईयों / उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण पर विचार- विमर्श कर राज्य सरकार को संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु शासन की अधिसूचना संख्या-157525 /23-228 / श्रम / 2001 पार्ट- II दिनांक 12.07.2023 को अतिक्रमित करते हुए त्रिदलीय समिति का गठन निम्नवत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- सरकार के प्रतिनिधिः-
1. सचिव श्रम विभाग उत्तराखण्ड शासन ।
अध्यक्ष
सदस्य
2. श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड ।
उद्योगों के प्रतिनिधि के सदस्यः-
सदस्य
1. श्री उत्तम सिंह जन्तवाल , एच ० आर ०हैड, सनसेरा इन्जीनियरिंग लि ० पन्तनगर ।
सदस्य
2. श्री आर० सी० एस०नेगी , हैड एच ०आर० एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन , एस० ए ० एल ० ऑटोमोटिव लि ० रामेश्वरपुर, लालपुर , उधमसिंहनगर ।
2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 22 अप्रैल , 2026 ई ० (बैशाख 02 , 1948 शक सम्वत्)
श्रमिक प्रतिनिधि के सदस्य
सदस्य
1 : श्री ललित पुरोहित , अध्यक्ष एस० के० एफ ० इण्डिया लि० हरिद्वार-
सदस्य
2. श्री गुरुचरन तिवारी , अध्यक्ष, मै ० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, वर्कर्स यूनियन द्वारा मै ० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, प्लॉट न०- 1,2,3,17-20 सेक्टर 5 सिडकुल हरिद्वार ।
2- समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार- विमर्श कर संस्तुति उपलब्ध करायेगीः-
(क) इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजित कर्मकारों की वेतन संरचना एवं वेतन निर्धारण /पुनरीक्षण ।
(ख) कर्मकारों का वर्गीकरण ।
(ग) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय ।
3- समिति की बैठक अध्यक्ष के निर्देशानुसार आहूत की जायेगी । समिति द्वारा यथाशीघ्र अपनी संस्तुति राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी ।
आज्ञा से , डा० श्रीधर बाबू अद्दांकी , सचिव ।
पी० एस ० यूं० ( आर ० ई०) 07 श्रम / 166-2026-100-150 प्रतियां ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।