पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026 क्रम संख्या-33 (घ)
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड ( क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 मई , 2026 ई ०
बैशाख 17 , 1948 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग -1
संख्या- 976 / VII - A- 1 / 2026-24 (ख) / 2007 टी० सी ०
देहरादून , 07 मई, 2026
अधिसूचना
सा० प० नि०-04
राज्यपाल , खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 , वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड उप- खनिज (परिहार) नियमावली-2023 यथासंशोधित 2024 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड उप- खनिज (परिहार) (चतुर्थ संशोधन ) नियमावली , 2026
संक्षिप्त नाम 1
और
(1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप - खनिज ( परिहार) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2026 है ।
प्रारम्भ
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
2
प्रथम अनुसूची (नियम 18) का संशोधन
मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रथम अनुसूची (नियम 18 ) के क्रमांक 6, 8 , 9, 10 एवं 16 पर उल्लिखित स्वामित्व (रॉयल्टी) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी स्वामित्व (रॉयल्टी) रख दी जाएगी, अर्थात्:-
2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 07 मई , 2026 ई ० ( बैशाख 17 , 1948 शक सम्वत्)
स्तम्भ-1 विद्यमान प्रथम अनुसूची (देखें नियम-18)
खनिज
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची (देखें नियम 18)
खनिज
स्वामित्व (रॉयल्टी) की दरें (रू० में )
रू0 88.50 प्रति टन 6. नदी तल से भिन्न खनन पट्टों से प्राप्त खण्डास / बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईज 25 सेमी० से अधिक न हो) , बजरी / मिट्टी बैलास्ट सिंगल/ पहाडों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/ बालू
स्वामित्व (रॉयल्टी ) की दरें (रू० में)
रू 0 10.00 प्रति कुन्टल रू ० 5.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से 6. नदी तल से भिन्न खनन पट्टो से प्राप्त खण्डास / बोल्डर्स (जिसकी कोई भी एक साईज 25 सेमी० से अधिक न हो ), बजरी /मिट्टी बैलास्ट सिंगल / पहाडों के क्षरण से उत्पन्न मोरम / बालू
1. रू0 8.50 प्रति (गौला नदी) कुन्टल
1. रू 0 8.50 प्रति कुन्टल (गौला नदी)
2. रू0 8.00 प्रति कुन्टल (कोसी, दाबका नदी)
3. रू0 7.00 प्रति कुन्टल (हरिद्वार एवं अन्य स्थान हेतु)
8. नदी तल में राजस्व / वन भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो (निजी भूमि को छोडकर)
9. नदी तल/ नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो
2. रू0 8.00 प्रति कुन्टल (कोसी, दाबका नदी) 3. रू0 8.00 प्रति कुन्टल (हरिद्वार एवं अन्य स्थान हेतु)
8. नदी तल में राजस्व/ वन भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो (निजी भूमि को छोडकर)
रू ० 8.00 प्रति कुन्टल मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों हेतु ।
9. नदी तल / नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में खनन पट्टा हेतु उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो
पर्वतीय क्षेत्र (जनपद नैनीताल एवं देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र को छोडते हुये ) हेतु रू 0 7.00 प्रति कुन्टल तथा रू 0 3.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त शुल्क एवं मैदानी क्षेत्र हेतु रू0 7.00 प्रति कुन्टल तथा रू 0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त शुल्क ।
रू० 7.00 प्रति कुन्टल क्षेत्रों (जनपद नैनीताल एवं देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों हेतु तथा रू ० 3.00 प्रति कुन्टल पर्वतीय को छोडते हुये ) हेतु अतिरिक्त शुल्क ।
7.00 प्रति कुन्टल तथा 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त शुल्क ।
10. कार्यदायी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनन अनुज्ञाओं हेतु (साधारण मिट्टी की अनुज्ञा को छोडकर)
16. क्वार्टजाईट
रू0 100.00 प्रति टन
रू 0 8.00 प्रति कुन्टल तथा रू ० 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त शुल्क।
10. कार्यदायी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनन अनुज्ञाओं हेतु (साधारण मिट्टी की अनुज्ञा को छोडकर)
16. क्वार्टजाईट
रू0 15 प्रति कुन्टल 3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 07 मई , 2026 ई ० (बैशाख 17, 1948 शक सम्वत्)
नियम 50(6) 3
का संशोधन
मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 50 (6) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
नियम 50 (6) - नदीतल उपखनिज क्षेत्रों में जे ०सी० बी० , पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/ चुगान कार्य नही किया जायेगा ।
परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने , क्षेत्र में बड़े आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा में अनुमति सम्बन्धित सम्बन्धित तहसीलदार, वन क्षेत्राधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर खान अधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी ।
नियम 50 (6)- भारत सरकार के पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय - समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं इस नियमावली के अधीन स्वीकृत खनन लॉटों/ अनुज्ञाओं के धारक द्वारा स्वीकृत खनन लॉटों/ अनुज्ञाओं में नदी के जल प्रवाह वाले क्षेत्र को छोड़कर Tractor Mounted front loader with Backhoe (80 horse power तक) की मदद से (सेक्शन मशीन/लिफ्टर , पोकलैण्ड, जे० सी०बी० का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा) खनन कार्य किया जा सकता है । खनन कार्य में Tractor Mounted front loader with Backhoe (80 horse power तक) के उपयोग की अनुमति सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार एवं खनन क्षेत्रफल के आधार पर एक समय में एक खनन सत्र हेतु प्रदान की जायेगी तथा उनका पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु एक खनन सत्र के लिए रू0 25000.00 प्रति Tractor Mounted front loader with Backhoe (80 horse power तक) देय होगा ।
परिवहन विभाग में वाणिज्यिक उपयोग हेतु पंजीकृत Tractor को ही विभाग में खनन हेतु पंजीकृत किया जायेगा ।
परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बड़े आकार के बोल्डर को हटाने , पट्टा क्षेत्र में फॅसे वाहनों को निकालने आदि की दशा में सेक्शन मशीन / लिफ्टर, पोकलैण्ड, जे०सी०बी० के उपयोग की अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी ।
2. उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 यथासंशोधित 2024 में किये गये आंशिक संशोधनों के उपरान्त उक्त नियमावली के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे ।
आज्ञा से,
बृजेश कुमार संत, सचिव ।
पी ० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 06 / औ ०वि० /168-2026-100-200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।