क्रम संख्या-42
पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड ( ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून , मंगलवार , 16 जून, 2026 ई ० ज्येष्ठ 26, 1948 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-3
संख्या- 303 / XVIII ( 3) / 2026-02 (42)2017
देहरादून, 16 जून , 2026
अधिसूचना
प० आ0-30
126 कि ०मी ० ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अधिग्रहित ग्राम - बवाणी , तहसील - नरेन्द्रनगर की 0.0613 हे 0 निजी नाप भूमि के अनुपूरक प्रस्ताव का धारा -11 प्रारम्भिक अधिसूचना 2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 16 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 26 , 1948 शक सम्वत्)
।। कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ।।
प्रारूप- II
नियम 5 (i )
भूमि अर्जन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना (अनुपूरक)
पत्रांक- 1105/8 -वि०भू० अ०अ०/26-27 दिनांक, नई टिहरी , 21 मई ,2026.
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये 126 किं०मी० ऋषिकेश- कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना हेतु ग्राम बवाणी, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल में कुल 0.0613 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात श्री गुरू राम राय पी० जी० कॉलेज, देहरादून द्वारा पूर्व में सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन | ( एस०आई० ए०) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित. एक दल द्वारा एक : रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी / प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था । अतिरिक्त भूमि अर्जन की जाने वाले ग्रामों में धारा -04 के तहत सामाजिक समाधात यथा नियत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने पर अधिनियम की धारा -11 (1 ) के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना के क्रम में अतिरिक्त भूमि अर्जन की प्रख्यापन निम्न रीति के अनुसार प्रकाशित किये जाने के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि "दिनांक 13.04.2021 को मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित ऋषिकेश- कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना की प्रगति हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-10 अतिरिक्त भूमि के अनुपूरक प्रस्ताव के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त भू- अर्जन प्रस्तावों में सामाजिक सामाघात अध्ययन (एस० आई० ए० ) कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वांछित भूमि पूर्व में अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष अत्यन्त न्यून है । "
नहीं है । भूमि अर्जन के कारण शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की कोई आवश्यकता
अपर जिलाधिकारी, टिहरी को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः जिला टिहरी गढ़वाल , तहसील नरेन्द्रनगर के ग्राम बवाणी में उक्त परियोजना के लिए 0.0613 हैक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात 0.0613 हेक्टेयर मानक माप के भूखंड , जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है :-
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्र (हं० में)
संरचना सीमायें
वृक्ष
हितवद्ध व्यक्ति का
नाम
क्र ख० स खा ० सं०
सर्वेक्षण खसरा संख्या
1 2
3
6
4
5
1 12
937
0.007
कृषि
द०
प०
पू०
उद्यान वन प्रकार कुर्सी क्षे०फ ० (वर्ग)
7
8
9 10 11
12 13
15
14
937 896 938 896
गोविन्दराम पुत्र घनश्यामआदि
निजी नाप भूमि
939 निजी नाप
0.002
कृषि
937 938 939 937
गोविन्दराम पुत्र घनश्यामआदि
944.
भूमि निजी नाप
0.003
कृषि
945 947 947 945
गोविन्दराम पुत्र घनश्यामआदि
945
0.004
कृषि
गोविन्दराम पुत्र 942 946 944 945 घनश्यामआदि
भूमि निजी नाप भूमि
946
0.005
कृषि
निजी नाप भूमि
945 993 950 945
गोविन्दराम पुत्र घनश्यामआदि
947
0.004
कृषि
944 950 947 946
गोविन्दराम पुत्र घनश्यामआदि
निजी नाप भूमि
950
0.007
कृषि
947 951 950 946
गोविन्दराम पुत्र घनश्यामआदि
निजी नाप भूमि
951
0.003
कृषि
निजीनाप भूमि
950 956 952 950
गोविन्दराम पुत्र घनश्यामआदि
952
0.004
कृषि
950 956 952 951
गोविन्दराम पुत्र घनश्यामआदि
निजी नाप भूमि 3 उत्तराखण्ड असाधारण गजट , 16 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 26 , 1948 शक सम्वत्)
स्वामित्व काप्रकार प्रकार भूमि का अर्जन का क्षेत्र (हं ० में) सीमायें
संरचना
वृक्ष
हितबद्ध व्यक्ति का
नाम
क्र ख० सखा० सं०
सर्वेक्षण खसरा संख्या
1 2
3
4
5
6
2 66
977
0.007
कृषि
निजी नाप भूमि
द० पू० प० उद्यान वन प्रकार कुर्सी क्षे०फ० (वर्ग)
7
8 9 10 11
15
12 13 14
993 977 978 968
मातवर सिंह पुत्र
गुलाब सिंह आदि
978
0.003
कृषि
निजी नाप भूमि
993
मातवर सिंह पुत्र
गुलाब सिंह आदि
3 71
963
0.0018
कृषि
निजी नाप भूमि
963 965 961
मोर सिंह पुत्र 956
गुलाब सिंह आदि ।
965
0.0020 965 956 963
मोर सिंह पुत्र 956
गुलाब सिंह आदि।
966
0.0010 966 993 965
मोर सिंह पुत्र 993
गुलाब सिंह आदि ।
968
0.0060 968 977 967
मोर सिंह पुत्र 993
गुलाब सिंह आदि ।
969
0.0015
969 977 968
मोर सिंह पुत्र 977
गुलाब सिंह आदि।
कुल योग:-
0.0613
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित : प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गयी है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल में और रेल विकास निगम ऋषिकेश के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट राजस्व एवं अर्जन निकाय के अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आपेक्ष, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।
स्थान: नई टिहरी
दिनांक:
ह० अस्पष्ट
कलेक्टर / समुचित सरकार, टिहरी गढ़वाल ।
सुनील सिंह, अपर सचिव ।
पी ० एस ० यू० ( आर 0 ई 0 ) 24 / राजस्व / 214-2026-100+ 20 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो) ।