क्रम संख्या -47
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN/30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, सोमवार , 06 जुलाई , 2026 ई ०
आषाढ़ 15 , 1948 शक सम्वत्
राज्य निर्वाचन आयोग ,
उत्तराखण्ड
संख्या- 412 / रा 0नि 0 आ0-2 / 4723 / 2026
देहरादून, 06 जुलाई , 2026
अधिसूचना
उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों का सामान्य निर्वाचन -2026
भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 ' ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड , एतद्द्वारा विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पंचायती राज अनुभाग -1 की अधिसूचना संख्या-410714 / XII (1 ) / 2026 /ई -21240 दिनांक 06 जुलाई, 2026 के क्रम में निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायतों के उप प्रधान, ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जायेंगेः-
नाम निर्देशन नाम निर्देशन नाम वापसी निर्वाचन चिह्न मतदान का मतगणना का
पत्रों को जमा पत्रों की जांच हेतु दिनांक व आवंटन का दिनांक व समय दिनांक व
करने का का दिनांक व समय दिनांक व समय
दिनांक व समय समय समय
1 2 3 4 5 6
15.07.2026 15.07.2026 15.07.2026 15.07.2026 15.07.2026 15.07.2026
(पूर्वाह्न 10.00 (पूर्वाह्न 11.00 ( दोपहर 12.00 (अपराह्न 12.30 (अपराह्न 01.30 (अपराह्न 04.00
बजे से पूर्वाह्न बजे से बजे से बजे से बजे से बजे से कार्य
11.00 बजे तक) दोपहर 12.00 अपराह्न 12.30 अपराह्न 01.00 अपराह्न 03.30 की समाप्ति
बजे तक) बजे तक) तक) बजे तक) तक)
2
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 06 जुलाई 2026 ई० (आषाढ़ 15, 1948 शक सम्वत्) उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच , नाम वापसी, निर्वाचन चिह्न (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा ` सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी । उत्तर प्रदेश पंचायत राज ( सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत) के नियम 117 (1 ) में दी गई व्यवस्था के अनुसार एवं आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उप प्रधान के सामान्य निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिसूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलायी जायेगी ।
! जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित जिले की ग्राम पंचायत के उप प्रधान के पदों पर निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 07.07.2026 को जारी करेंगे जिसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ भेजेंगे और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड, को तत्त्काल प्रेषित करेंगे । उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी | सूचना दी जायेगी । सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सूचना- पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा । नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 08 जुलाई , 2026 से दिनांक 14 जुलाई, 2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से 05:00 बजे तक तथा तदोपरान्त दिनांक 15 जुलाई, 2026 को पूर्वाह्न 08:00 बजे से 09:30 बजे तक संबन्धित ग्राम पंचायत में निर्दिष्ट स्थान पर की जायेगी । नाम निर्देशन पत्रों की बिकी की सूचना का व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी।
निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन सम्पन्न होने की सूचना तत्काल आयोग को प्रेषित की जायेगी ।
सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त ।
पी० एस ० यू० (आर0 ई0 ) 16 / निर्वा 0 / 233-2026-100+15 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।