पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN /30 / 2024-2026 क्रम संख्या-49 (ज्ञ)
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
देहरादून, शुक्रवार , 24 जुलाई , 2026 ई ०
श्रावण 02, 1948 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग -7
संख्या- 414759 / HS7-3 / 1 / 2026
देहरादून, 24 जुलाई , 2026
अधिसूचना
प० आ0-67
दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 20 की उप धारा (2 ) के खण्ड (ख) में परिभाषित उद्देश्यों/ कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेन्सियों (Law Enforcement Agencies ) को उक्त धारा के अधीन किसी सूचना / सूचनाओं को अवरोधित करने के संबंध में दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम , 2024 की अधिसूचना दिनांक 22.11.2024 के बिन्दु संख्याः 3(1 ) को व्यवस्थानुसार अपरिहार्य परिस्थितियों में, प्रदेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जहाँ पूर्व निदेश अभिप्राप्त करना व्यवहार्य नहीं है , निर्देश जारी करने के लिए आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं आयुक्त कुमायूँ मण्डल को अधिकृत करने की श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि : -
i. राज्य गृह सचिव द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दूरसंचार सेवाओं के निलम्बन के लिए आदेश , ऐसे आदेश के जारी किये जाने के चौबीस (24) घण्टे के भीतर सक्षम प्राधिकारी रो प्राप्त पुष्टि के अधीन होगा :
ii . दूरसंचार सेवाओं के निलम्बन का आदेश उक्त चौबीस (24) घण्टे की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी की पुष्टि के प्राप्त न होने की दशा में अस्तित्वहीन हो जायेगा ।
आज्ञा से, शैलेश बगौली, सचिव ।
पी० एस० यू० ( आर० ई० ) 17 / गृह / 304-2026-100 + 100 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।