Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 16 January 2024

Department
Animal Husbandry Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
67/XV-1/23/7(14)22/36254
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-01-16.gz270124
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/DDN /30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्) [ संख्या-04

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग- अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

35-38

1500 भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 1 - क-नियम, कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

19-40

1500

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

57-84

975

स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

35-क 36

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी, 2024 ई० (माघ 07 , 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग -01

अधिसूचना/ प्रकीर्ण

16 जनवरी , 2024 ई ०

संख्या 67/ XV- 1/23/7 ( 14 ) 22 /36254- राज्यपाल , उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 13 की उपधारा (1 ) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) . 1904 की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने के दृष्टिगत निम्नलिखित नियम बनाते हैः-

उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः

1 .

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली , 2024 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 29 का संशोधनः

2. उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ -1 के विद्यमान नियम 29 के स्थान

पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान नियम

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सक्षम

29. (1) समस्त आवेदन प्रकरणों की अधिकारियों के माध्यम से जाँच कराई जायेगी । सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय सहायता अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगाः-

समस्त आवेदन प्रकरणों की जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से जाँच कराई जायेगी । सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन पशुपालन विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों के आलोक में किया जायेगाः-

(क) पशुपालन मंत्री अध्यक्ष

उत्तराखण्ड सरकार

(क) जिलाधिकारी अध्यक्ष

(ख) मुख्य विकास अधिकारी सदस्य सचिव (ख) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग सदस्य

(ग) नगर आयुक्त/ अधिशासी

अधिकारी , सम्बन्धित नगर निकाय सदस्य (ग) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग सदस्य

(घ) अपर मुख्य अधिकारी, जिला

पंचायत

सदस्य (घ) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड सदस्य पशु कल्याण बोर्ड

(ड़) समस्त उपजिलाधिकारी

सदस्य

(च) मुख्य पशुचिकित्साधिकारी तकनीकी सदस्य (ड़) सचिव, पशुपालन, सचिव उत्तराखण्ड शासन

(छ) जिला विकास अधिकारी सदस्य

(ज) जिला पंचायती राज अधिकारी सदस्य (च) विभागाध्यक्ष, पशुपालन सदस्य सचिव विभाग उत्तराखण्ड

(झ) प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य (छ) सचिव, उत्तराखण्ड सद्रस्य गो सेवा आयोग

(ज) सचिव, उत्तराखण्ड सदस्य पशु कल्याण बोर्ड

आज्ञा से,

डा० बी०वी ० आर ० सी० पुरुषोत्तम ,

सचिव।

भाग 1]

37

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07. 1945 शक सम्वत्)

In pursuance of the provision of Clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of English Translation of Notification No.67/XV-1/24/ 7(14)/22 Dated- January 16, 2024 for general information.

NOTIFICATION /MISCELLANEOUS

January 16, 2024

No.67 /XV-1 /24/7 ( 14) / 22 --In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) of section 13 of Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act , 2007 , read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act ( as applicable in state of Uttarakhand ) , 1904, the Governor is pleased to make the following rules with view to further amend the Uttarakhand StateProtection of Cow Progeny Rules , 2011 .

TheUttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2024

Short title and commencement:

1.(1) These rules may be called the Uttarakhand State Protection of Cow Progeny

(Amendment) Rules , 2024.

(2) It shall come into force at once .

Ammendment of Rule 29:

2.In the Uttarakhand State Protection of Cow Progeny Rules 2011 , for the existing rule 29 as setout in columm - 1below rule as setout in columm - 2 shallbe substituted ; namely-

Column- 1

ExistingRules

Column-2

RulesHereby substituted

29. ( 1 ) All the applications shall be examined by competent authority . After examination of all the issues related to these applications by the competent authority the following committee shall select the organizations for grant of Government aid: -

Chairperson (a)Minister,Animal Husbandry, Government of Uttarakhand

(b) Chairperson , Uttarakhand - Member Gau SewaAyog

Member (c) Deputy Chairperson, Uttarakhand Gau SewaAyog

Member (d) Deputy Chairperson , Uttarakhand Animal Welfare

Board

Secretary (e) Secretary, Animal husbandry, Government of Uttarakhand

Department, -Member (f) Head of Department of Animal husbandry, Secretary Uttarakhand

Uttarakhand Member (g) Secretary, GauSewaAyog

(h) Secretary, Uttarakhand Animal Member WelfareBoard

All the District officer. applications shall be examined bythe Magistrate through the nominated After examination the following selection committee shall select the organizations for grant of Government aid in accordance of the relevant Government orders ofAnimal Husbandry department: -

(a) District Magistrate- Chairperson

(b) Chief Development Officer - Member Secretary

(c) Municipal Commissioner /Executive Officer, Concerned Municipal Body- Member

(d) Additional Chief Officer , District Panchayat- Member

(e) All Subdivisional Magistrate -Member

(f) Chief Veterinary Officer - Technical Member

(g) District Development Officer- Member

(h) District Panchayati Raj Officer- Member

(i) Divisional Forest Officer - Member

ByOrder,

DR . B.V.R.C. PURSHOTTAM, Secretary.

38

उत्तराखण्ड गजट , 27 जनवरी, 2024 ई० (माघ 07. 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1

राजस्व अनुभाग -1

विज्ञप्ति

09जनवरी , 2024 ई०

संख्या 180738 / XVIII ( 1 )/2024 - E-64289-जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या-02 / नौ०-01 / स्था० प० (2023-24) , दिनांक 05.10.2023 के माध्यम से प्रेषित श्री अयोध्या प्रसाद उनियाल, नायब तहसीलदार, जाखणीधार सम्बद्ध प्रभारी तहसीलदार, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के अनुरोध पत्र दिनांक 25.08.2023 तथा शासनादेश संख्या-3497 / III-500 (5) -46, दिनांक 06.11.1946 के प्राविधानों के क्रम में उनके सेवा अभिलेखों में अंकित मूल निवास का पता ग्राम खाल - खण्डकरी, तहसील टिहरी , जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान पर मूल / स्थायी निवास का पता ग्राम नथुवावाला, न्याय पंचायत, मियांवाला, तहसील व जनपद देहरादून परिवर्तित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से, भूपेन्द्र सिंह बोरा , संयुक्त सचिव ।

पी०एस ०यू० (आर० ई०0) 04 हिन्दी गजट / 04- भाग 1-2024 (कम्प्यूटर /रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/DO/ DDN /30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी, 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

December 28, 2023

No. 418 /XIV- a -48/ Admin.A/ 2020-- Shri Vishal Goyal , Judicial Magistrate - II , Haldwani , District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 20.10.2023 to 03.11.2023 .

NOTIFICATION

December 28 , 2023

No. 419/XIV- a -48/Admin.A/ 2020-Shri VishalGoyal , Judicial Magistrate - II , Haldwani , District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 10.11.2023 to 20.11.2023.

NOTIFICATION

December 28, 2023

No.420/XIV-a -49/Admin.A/ 2020--Shri Vikas Kumar , Judicial Magistrate , Vikasnagar , District Dehradunis hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 30.10.2023 to 02.11.2023 .

NOTIFICATION

December 28, 2023

No. 421 /XIV- a -36/ Admin.A/ 2016-- Shri Rajendra Kumar, Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dwarahat , District Almora is hereby sanctioned medical leave for 21 days w.e.f. 30.10.2023 to 19.11.2023 .

19-ख 20

उत्तराखण्ड गजट , 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07. 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

December 28, 2023

No.422/XIV/ 82/Admin.A/ 2003 --Ms . Pritu Sharma , the then 2nd Additional District Judge, Nainital , presently posted as Additional District & Sessions Judge , Vikasnagar , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 03.10.2023 to 21.10.2023 with permission to suffix 22.10.2023 to 24.10.2023 as Dussehra holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/-

Registrar (Vigilance)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE (C.M.S.D. SECTION ) UTTARAKHAND , DEHRADUN

NOTIFICATIONΝ ΝΟ 01/2024 (Μ)

RATE CONTRACT OF MEDICINES

January18, 2024

Letter No. 15 P / Store / 25 / 2022/ 2903 --In exercise of the power delegated in G.O. No 712 /XXVIII- 3-2019-15/2019 dated 27-09-2019 the rate contract of medicine mentioned in Annexure ' B ' is made with the firms mentioned in Annexure 'A' for the supply in the state Government in Medical & Health services Department for the period ending on the following terms and conditions:

1. The firms shall made supplies in manufactures original packing as indicated in column - 3 of Annexure B for name of makes unless otherwise stated . The supplying firms will be required to clearlymention on the label the name of the manufacturer.

2. The firms will have to give a written warranty in accordance with drugs Act 1940 Rule 19 Para3 (8) to the effect that supplies confirm to the approved standard prescribed in the Drugs rule 1940 enforced and as given in this notifications .

3. Indenting Officers may place order direct on these firms as mentioned is attached Annexure A andB.

4. Delivery Schedule

The Purchaser requires that the medicine, surgical items and chemicals under the Rate Contract shall be delivered within six (06 ) weeks starting from the date of signing of the Purchase order.

5. All the Medicines / surgical items and chemicals to supply , shall not be older than 1 /6th of interval of manufacturing and expiry date i.e. to say , if any medicine expires after 3 years of its manufacturing date , then at the time of supply the manufacturing date should notbe more than 6 months old . Vaccines , biological products and imported medicines /surgical items , the remaining life shouldbe 3/5th (60 %) . In special circumstances , with approval of Director General , MH &FW, an exemption of 3 months maybe accepted with the condition that if any of the item (s) may not be used before the date of expiry , the Bidder shall replace remaining quantity of such items, but remaining life of such items shouldbe more than 50 %, for which Bidder had submitted an affidavit .

6. Packing of medicines / drugs /vaccines

6.1 Outside the cartons , all other type of packing's , each vials, ampoules, bottles , medicines & capsule's sterilized safe packing's , the supplier should clearly print U.K: GOVT. SUPPLY, NOT FOR SALE " with indelible ink.

भाग 1 -क]

21 उत्तराखण्ड गजट , 27 जनवरी , 2024 ई० ( माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

6.2 The Supplier shall provide such packing of the Medicine, surgical items and chemicals as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the Contract . The packing shallbe sufficient to withstand, without limitation, rough handling during transit and exposure to extreme temperatures , salt and precipitation during transit and open storage. Packing case size and weights shall take into consideration , where appropriate , the remoteness of the Medicine, surgical items and chemicals' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit.

6.3 The packing, marking and documentation within and outside the packages shall comply strictlywith such special requirements as shallbe provided for in the Contract including additional requirements , if any, and in any subsequent instructions ordered bythe Purchaser .

7.Transportation

Where the Supplier is required under the Contract to transport the Medicine , surgical items and chemicals to a specified place of destination i.e. consignee with in Uttarakhand, transport to such place of destination/consignee in Uttarakhand including insurance, as shallbe specified in the Contract, shall be arranged by the Supplier, and the related cost shall be included in the Contract Price.

8.Quality of medicines

8.1 The Supplier shall mandatorily submit in house test report at the time of supply of medicine(s ) , surgical item(s) and chemical (s) for all the batches .

8.2 All medicine , surgical items and chemicals found of below standard shall be the responsibility of the Supplier.

8.3 Samples of all the batches of medicine , surgical items and chemicals supplied under Contract, shall be tested at reputed Government approved laboratories / institution.

8.4 Maximum permissible limit of the size of tablets, capsules, injection , syrup , iv fluids etc shall be up to rupees 1.0 lakh quantity - 2 batches , above 1.0 lakh and up to 3 lakh quantity-5 batches , above 3.0 lakh and up to 5 lakh quantity -7 batches and above 5.0 lakh , 1 batch per lakh quantity. The cost incurred on above quality testing shall be borne by the Purchaser . If Supplier supplies medicines beyond above limit , additional cost incurred on the quality testing shall be deducted from the Bills of the Supplier .

8.5 The Supplier supplying vaccines , serum and biological products shall mandatorily submit a quality assurance certificate from Government laboratory .

8.6 If supplied medicine , surgical items and chemicals are found below standard in testing, the supplier shall have to replace the full stocks of Indent / ordered medicine , surgical items and chemicals quantity , with fresh standard quality medicine, surgical items and chemicals , within 60 days , even if some part of the drug from received stock has been consumed .

8.7 Besides this, the Purchaser will be free to take actions against the Supplier for any compensation.

8.8 The Supplier may be blacklisted and /or debarred, for a product purchasedby indenter, is declared SUB STANDARD, for producing wrong documents , non supply of medicine , surgical items and chemicals under contract or any other errors . The duration of blacklist and/or debar shall be for 3 years .

8.9 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found of below standard in testing, in such case all the cost incurred in testing will be borne by the Supplier.

22

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० ( माघ 07. 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क 9. Payments

Payment for Medicine , surgical items and chemicals and Services shall be made as follows:

9.1 The Supplier's request(s ) for payment shall be made to the Purchaser in writing , accompanied by an invoice in triplicate copies describing , as appropriate , the Medicine, surgical items and chemicals delivered and the Services performed , and upon fulfillment of other obligations stipulated inthecontract.

9.2 In case the consignee is other than I/C Central Ware House Dehradun , then the invoice/bill, in triplicate should have receiving from the consignee ( s), along with stock book page entry, duly verified, signed and stamped by consignee(s) .

9.3 Ninety percent (90 %) of the contract price shall be paid within one month of receipt of Invoice as described above of Medicine , surgical items and chemicals from the consignee (s)

9.4 The invoice shall be raised after complete supply of the Medicines , Surgical Items and Chemicals etc. as per the Purchase Order . Part payment will not be done for a Purchase Order .

9.5 From the supplied product the purchaser will collect samples of all batches on random basis and these samples shall be sent to the State government approved testing center Laboratories . After receiving the successful test results i.e. found of standard quality , the balance payment of 10% shall be released within 30 days .

9.6After opening of each Bid and up to the Contract Period , any change in the tax rates shall be applicable as per the Government Orders .

9.7 Those manufacturer or supplier who does not have Depot/C& F in Uttarakhand , they can supply their product only after they enter into a contract with a local distributor , and will supply their product through such distributor . The bill willbe accepted from distributor of Uttarakhand Stateonly.

10. Delays in Supplier's performance

10.1Delivery of the Medicine , surgical items and chemicals and performance of the Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specifiedby the Purchaser in the Schedule of Requirements/ purchase order.

10.2 If at any time during performance of the Contract, the Supplier or its sub - contractor(s ) should encounter conditions impeding timely delivery of the Medicine , surgical items and chemicals and performance of Services, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing about the fact of the delay, it's likely duration and its cause(s) . As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice , the Purchaser shall evaluate the situation and may , at its discretion , extend the Supplier's time for performance with or without liquidated damages, but to a maximum of 21 days .

11. Liquidated damages

If the Supplier fails to deliver any or all of the Medicine , surgical items and chemicals or to perform the Services within the period( s) specified in the Contract , the Purchaser shall , without prejudice to its other remedies under the Contract , 0.5% per week shallbe deducted of the cost of Medicine, surgical items and chemicals on unperformed Services which are not supplied/ performed as per the time schedule. Maximum deduction shallbe 10 % of total cost of Contract amount and DG, Medical Health shall be intimated for, further actions which may be termination of the Contract and the Performance Security of the Bidder may be forfeited whole or proportionate.

12. Force majeure

(A) The Supplier shall not be liable to forfeit its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that , it's delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.

भाग 1 -क]

23 उत्तराखण्ड गजट , 27 जनवरी, 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

(B) For purposes of this Clause, " Force Majeure " means an event beyond the control of the Supplier and not involving the Supplier's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include , but are not limited to, acts of the Purchaser either in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions , fires , floods , epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes .

(C) If a Force Majeure situation arises , the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser inwriting, the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not preventedby the Force Majeure event.

13. The supplying firms will Emboss/Print U.K.G Supply Not for Sale will be printed on each label of theBottle/Vials/Strips/Boxes or Cartons etc. No supplies shouldbe accepted if such embossing &Printing is not done on the supplies .

14. Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly notified in the Notification but in case of any discrepancy either in rates or in specification or any nature in other details, it will be the duty of the firm that they should intimate to the C.M.S.D. DG Medical Health under registered cover latest within a month so that necessary action may be taken.

15. The Firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make adjustments .

16. The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specification and the makes approved by the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand and are in accordance with the latest DRUG ACT.

17. The attention of the Indenting Officers is drawn to the various lists of items published by the firms. It has been found that in some cases the firms includes unapproved items in their lists of approved items. It is responsibility of the Indenting Officers to consult the Gazette Notification before placing the actual order and see that the order for only approved items is placed . Such cases of misrepresentation should immediately be brought to the notice of Director General of Medical Health & F.W. Uttarakhand (CMSD) Dehradun sending copy of the list printed , by the particular firms . In case any firm is found doing so , strict action will be taken against them and their names willbe deleted from Rate Contract without any notice to them and in addition they may be debarred.

18. No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of import license.

19. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand CMSD Dehradun reserves the rightto call Tender for Quantity Contract or parallel Rate contract and also to finalize them at any time during the period of the rate contract.

20. It willbe condition of the contract that although during the currency of the contract the price approved in this rate Contract arrangement will remain firm but however in the event of prices going down the contractor will promptly furnish such information to enable this office to amend the contracted rates for supplies at Rate lower than the rate contract , the attention of the firm is drawn to it.

21. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that the item quoted as own made are actually manufactured by them.

22. All supplies shall have to be made strictly confirming to approved specification in accordance with the latest drug Act and Drug Act 1940 .

23. If, during the Contract period, the Firm under Contract supplies any Medicine (s ) , Surgical Item(s) or Chemical ( s) , to any individual , institution , organization , state or any department or organization of 24

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

Gol and/or State at the rate lesser than the rate under Rate Contract, in such case the Firm shall immediately inform the Director General Medical Health &F.W . Uttarakhand Dehradun and supply atthe same reduced rate . The above stipulation will not however apply

a. Exports by the Contractor.

b. Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal replacement.

24. Supplies mustbe completed within six weeks (42 days) from the date of issue of the Purchase Order from the Indenting Officers. If the Firm does not supply within six weeks (42 days) time from the date of issue of the Purchase Order from indenting officer, a further period can be extended up to three weeks if the firm apply for such extension before the expiry of six weeks (42 days ) time giving valid satisfactory reasons . In case of non supply, the names of suchdefaulting firms should be intimated to CMSD section of the Directorate by registered post so that the necessary action against the firm.

25.All supplies shall be made as per IP/ BP or USP/ BPC whenever this has been Omitted due to printing error wise it shall be or other as per IP and in its absence BP taken for all purpose that supplies are to make as per IP.

26. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun authorizes the Drug controller of the State his access him to prosecute and take suitable action against firms defaulting as per drug act or per terms of contract .

27. During the pendency of contract if the license is withdrawn or any other action is taken by Drug Controller or his agent etc. the contract shall automatically come to a close with the firm. Against whom the action is being taken , firms shall see that they have valid drug license for the products approved in their favour and which they may supply during its pendency else they themselves shall be responsible for the same.

28. In the event of the prices being gone dawn the contracting firm may please intimate the same to the Director General Medical of Health services Uttarakhand Dehradun immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the reduced rates from the Indenting Officers of the State . In case such information is received from the contracting firm that they are selling items approved in their favour at reduce rates either in open market or anywhere else. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with them and to debar the firm from further tendering .

29. This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD, tender form and relevant conditions mentioned in the agreement form ( sent to the firm along with acceptance letter separately)

30. The Indenting Officers are advised to report the damages /defects notice in supplies to suppliers for notification repair replacement as the case maybe, within fifteen days of the receipt / of the material .

31. In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplics etc. The Indenting Officers are advised to report the matter under registered post to the Director General MedicalHealth & F.W. Uttarakhand Dehradun ( CMSD) Section promptly for necessary actionby registered post/e-mail.

भाग 1 -क]

25

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी, 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

NOTIFICATION No. 01/2024 [M ]

Enclosure of Notification no . 15P/Store/25/2022/ 2903

Dated January 18, 2024

ANNEXURE ' A'

SN

Name of Firm

1 M/sLupin Limited 1/47, Prag Narian Road , Lucknow- 226001 .

2 M/sGalaxyMedicare Limited. , PlotNo. 2 , Zone-D , Phase-A , Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751010

3 M/sNovo Nordisk India Pvt. Itd, Plot no . 32, 47-50 , EPIP Area , Whitefield, Bangalore- 560 066

4 M/ s JUGGAT PHARMA , No. 782, 15th Cross , I Phase, J.P. Nagar, Bangalore - 560078 , Karnataka.

5 M/ sBIOLOGICAL E LTD , 18/ 1 &3 , Azamabad , Hyderabad -500020 , Telangana.

6 M/sTroikaa Pharmaceuticals Limited, Troikaa House 1 , Satya Marg , Bodakdev, Ahmedabad - 380054, Gujarat.

7 M / sZEE LABORATORIES LTD. , 913 D-Mall, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi -34

8 M/sJOHNSON AND JOHNSON PVT LTD . , LBS Marg, Mulund (W) , Mumbai -400080

9 M/sMedley Pharmaceuticals ltd. , Lane No 3, Phase- 1 , SIDCO Industrial Complex, Bari Brahman, Jammu - 181133

10 M/sBoehringer Ingelheim India Private Limited, Unit No. 202 & Part of Unit No. 201 , 2nd FloorGodrej 2, Pirojsha Nagar , Eastern Express Highway , Vikhroll (E) , Mumbai-400079 .

Phone No./Fax No. & E - mail

Tel no/(M no .) . : 022-66402323, 9811210616, 9319161610 e-mail: [email protected]

Tel no/(M no.) .: 7064810000 e-mail: [email protected]

Tel no/(M no .) .: 91-8040303200, 9934300408 , 9319642690 e-mail: [email protected], [email protected]

Tel no/(M no .) .: 080-26635026, 26635631 e-mail: [email protected]

Tel no/ (M no. ) .: 080-26635026, 26635631 e-mail:[email protected]

Tel no/(M no .) .: 079-26856242-45 e-mail: [email protected], [email protected]

Tel по/(М по.) .: 09412206937, 07055000112 e-mail: [email protected] , sales@zeelab,

Tel no/(M no .) . : 9999794944 e-mail: [email protected]

Tel по/(М по .) .: 9322244643 e-mail:[email protected], [email protected]

Tel no/(M no .) . : 91-9871629529 e-mail: [email protected], abhinav, [email protected], 26

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07. 1945 शक सम्वत्)

11 M/sBal Pharma Ltd. , 10/1 , 5th Floor, Laxmi Narayan Complex , Palace Road , Bangalore-560052 . Karnataka.

12

[भाग 1 -क

Telno/(M no.) .: 080-41379527 , 9480811168 e-mail : [email protected]

Tel no/(M no. ) .: 9559666644 e-mail: [email protected]

M/ s WALLACE PHARMACEUTICALS PVT . LTD. , A-303/312, Floral Deck Plaza , off Central MIDCRoad, Andheri (E) , Mumbai -400093.

13 M/ s PURE AND CURE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, 305, Mohan Place , L.S.C. , Block -C, Saraswati Vihar , New Delhi - 110034

14 M/sEast african ( india ) overseas , Plot No. 1, Pharmacity , Selaqui , Dehradun.

15

Tel no/(M no .) : 91-8860881221 e-mail: [email protected]

Tel no/(M no.) . : 0135-2699211 , 9927900922 e-mail : [email protected]

M/sInventia Healthcare Limited, 703, 704 Hubtown Solaris , N.S. Phadke Marg, Andheri (E) , Mumbai -400069.

16

Tel no/(M no .) . : 91-7895981024, 07738732387 e-mail: [email protected], [email protected] ,

Tel no/(M no .) . : 9892101039 , 982053157 e-mail: [email protected]

M/ sENCUBE ETHICALS PRIVATE LIMITED, 803 , B Wing , HDIL Kaledonia , Sahar Road , Andheri (E) , Mumbai -400069.

17 M/ s HEALTH BIOTECH LTD. , SCO- 162-164 , Air India Bulding, Sector-34 A, Chandigarh - 160022.

18

Tel no/(M no.) .: 0172-4685300-303, 0172- 2620688 e-mail: [email protected] , inst@@healthbiotech.in

M/sMedipol Pharmaceutical India Pvt . Ltd., C-20, Sector-63 , Noida -201301 U.P.

19 M/sAppleFormulations Pvt.Ltd. , Flat No. 24-C , 2nd Floor, Pocket -B , Sector-G, mayor Vihar- III , Delhi - 110096

20 M/sCipla Ltd., Cipla House, peninsula Bussiness park , Ganpatrao Kadam Marg , Lower Parel , Mumbai -400013.

21

Tel no/(M no .) . : 9999921280 e-mail: [email protected]

Tel no/(M no .) .: 9719660100 , 9659208664 e-mail : [email protected]

Tel no/(M no.) .: 9814774123, 9506692389 e-mail: [email protected] , [email protected]

Tel no/(M no .) .: 9967657228 e-mail: [email protected]

M/ sBharat Serums and Vaccine Ltd. , 3rd Floor , Liberty Towers , Plot No. K- 10, Behind Reliable Plaza, Kalwa Industrial Estate , Airoli, NaviMumbai -400708

22

Tel no/(M no.) .: 9412054069, 7986215212 e-mail: [email protected], [email protected]

M/ sDAFFOHILS LABORATORIES PVT. LTD. , F-109-110, UPSIDC , Industrial Area , Selaqui , Dehradun, Uttarakhand.

भाग 1-क]

27

उत्तराखण्ड गजट , 27 जनवरी, 2024 ई० ( माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

23 M/sAlphaDrugs A-2/57, Safdarjung Enclave, NewDelhi

24

Tel no/(M no.) .: 91-11- 41653364/41653367, e-mail: [email protected]

Tel no/(M no .) .: 91-124-4559100 e-mail : [email protected]

M/sTakeda Biopharmaceuticals India Private Limited, (formely known as M/s Baxalta Bioscience India Pvt . Ltd. ),6th Floor , Tower C, Building No. 8 , DLF Cyber City, DLF Phase- II , Gurugram

25 M/sBioconBiologics Limited , Biocon House , Tower - 3 , Semicon Park, Electronic City, Phase - II , Hosur Road, Bengaluru -560100

26 M/sHetero Healthcare Limited , S.no. 80-84 , Melange Towers , 4th Floor , C-Wing, Patrika Nagar, Madhopur , Hyderabad- 500081

27 M/sSankem, 15 -B , Akvn Industrial Area, Rangwasa Rao Indore (M) 453331

28 M/sCotec Health Care Pvt ltd, Roorkee- Dehradun Road, Kishanpur, Roorkee, Dist Haridwar

Tel no/(M no.) .: 91-8067756775, e-mail:[email protected]

Tel no/(M no .) .: 9359208664

e-mail: [email protected]

Tel no/(М по.) .: 0731-2856222 , 9993338076, 9685040452 e-mail : [email protected]

Tel no/(M no .) .: 7454801520 , 9956382331 e-mail : [email protected] , [email protected] 28

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

ANNEXURE ' B '

Enclosure ofNotification no . 15P/ Store/ 25 / 2022/ 2903

Dated: January 18, 2024

List of medicines/items approved in Rate Contract, validity period and description of Consignee

VALID FROM 18.01.2024 to 17.01.2026

SN

Name ofmedicines

Pack fomi

Name of firm

Tax/Du Lies (INR)

Consign ee/State DrugWa re House

Rateper unit without taxes at F.O.R. Destination in Uttarakhand (In INR only)

Rateper unitWith Tax for F.O.R. Destination in Uttarakhand (including alltaxes)( in INRonly)

2

3

4

5

6

7

8

18.96

2.28

M/ s LUPIN LIMITED

21.24

F.O.R INDACATEROL 110 MCG +GLYCOPYRRONIUM 50 MCG

3x10 cap with 1 Inhaler

2

Roll

22

2.64

M/sGalaxyMedicare Limited

24.64

F.O.R Plaster of Paris Bandages BP 10cm X 2.7mts / Roll

3

Roll

32

3.84

35.84

M/sGalaxyMedicare Limited

F.O.R Plaster ofParisBandagesBP 15cm X 2.7mts / Roll

4

1x10

267.03

Oral Semaglutide 14mg Tab

32.042 299.072 F.O.R

Novo Nordisk India Private

Limited

5

JUGGAT PHARMA

97.2

11.66 108.86

F.O.R

10ml bottle

Sterile Haemocoagulase solution -0.2CU Botroclot Topical solution , Each ml conatains aquous solution of Haemocoagulase isolated from Bothrops atrox or Bothrops jararaca-0.2CU Chlorhexidine Gluconate solution IP ( as preservative) 0.1% v/v water for injection IP q.s.

BIOLOGICAL E LTD

8.6

0.44

6 T.T. Vaccine 0.5ML. Inj .

9.04

F.O.R

7

amp vial

312

37.44

EtomidateInj .(Single)

349.44 F.O.R

Troikaa Pharmaceuticals

Limited

8

2.75

2 ml Vial ZEE LABORATORIES LTD .

3.08

0.33

Dexamethasone Injection 8

F.O.R

mg/2ml

9

Risperidol consta Inj .

5971

716.52 6687.52

amp

F.O.R

JOHNSON AND JOHNSON

PVT LTD

7035

844.2 7879.2 10 Paliperidone Inj .

amp

F.O.R

JOHNSON AND JOHNSON

PVT LTD

bottle

230

27.6

MedleyPharmaceuticals Itd .

257.6 F.O.R 11 Glyceryl Trinitrate 0.4 mg Per Metered Dose (200 Metered DoseSprayBottle)

1x10

31.75

3.81

12 Empagliflozin 10mg Tab

35.56 F.O.R

Boehringer Ingelheim India

Private Limited

58.5

7.02

1x10

65.52

F.O.R

Bochringer Ingelheim India

Private Limited

13   Empagliflozin + Linagliptin
    25mg+5mg Tab
14 Metformin SR 1000 mg tab         1x10    Bal Pharma Ltd                 0.88      0.11      0.99     F.O.R
15 Calcium Citrate 1000 mg + Vit    1x10    Bal Pharma Ltd                 3.24      0.39      3.63     F.O.R
     D3 IP 500 IU tab
16   Cinnarezine 25 tab             1x10                                   0.53      0.06      0.59
                                                                                                        F.O.R

WALLACE

PHARMACEUTICALS PVT

LTD

1x10

0.35

17 Chlorthalidone 6.25 mg tab

0.04

0.39

F.O.R

PURE AND CURE

HEALTHCARE PRIVATE

LIMITED

1x10

0.91

0.1

1.01

F.O.R 16 Cilnidipine 10 mg + Telmisartan40 mg tab

PURE AND CURE

HEALTHCARE PRIVATE

LIMITED

भाग 1 -क]

29

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी, 2024 ई० (माघ 07 , 1945 शक सम्वत्)

1x10

19 Terbinafin 250 mg tab

2.26

0.28

2.54

F.O.R

PURE AND CURE

HEALTHCARE PRIVATE

LIMITED

10 ml

20

6.5

7.28

0.78

F.O.R

Eastafrican(india) overseas

Carboxymethyl celluslose eye drop0.5%

5ml

21

25.2

22.5

2.7

F.O.R

East african (india) overseas

Moxifloxacine + loteprednol eyedrop

1x10 5.4

0.65

Inventia Healthcare Limited

22 Aceclofenac 200 mg SR+ Thicolchicoside 8 img SR Capsules

1x10

23 Metformin SR 500 mg tab

6.05

F.O.R

0.65

0.08

0.73

InventiaHealthcare Limited

tube

F.O.R

29.47

3.54

33.01

F.O.R

ENCUBE ETHICALS

PRIVATE LIMITED

24 Framycetin Sulphate IP 1% w/W, Preservatives Methyl Paraben P 0.08% w/W, Propyl Paraben IP 0.04% w/W (30gm) , Skin Cream

jar 25

91.3

10.96 102.26 F.O.R

ENCUBE ETHICALS

PRIVATE LIMITED

Framycetin Sulphate IP 1 % w/W. Preservatives Methyl ParabenP 0.08% w/W, Propyl Paraben IP 0.04% w/W (100gm) , Skin Cream

 26 Esmolol Inj .                    vial    HEALTH BIOTECH LTD              90.7      10.88    101.58     F.O.R
 27 Propofol Injection 10 mg/ml      10 ml   HEALTH BIOTECH LTD             24.07      2.89     26.96     F.O.R
                                     Vial
 28 Thiopentone Sodium Injection 1   Vial     HEALTH BIOTECH LTD            53.49      6.42     59.91     F.O.R
     g
 29 Lignocaine Injection 2%          30 ml   HEALTH BIOTECH LTD              9.07      1.09      10.16    F.O.R
                                     Vial
 30  Lignocaine HCL 2                30ml    HEALTH BIOTECH LTD              9.88      1.19      11.07    F.O.R
     %+Adrenaline Injection 2 %      Vial
     injection
 31  Bupivacaine Hydrochloride in    4ml      HEALTH BIOTECH LTD            6.86       0.82      7.68     F.O.R
     DextroseInjection 5mg/ml        Amp
 32 Promethazine Injection 25        2ml      HEALTH BIOTECH LTD            4.07       0.49      4.56     F.O.R
     mg/ml                           Amp
33   Tobramycin eye drop 0.3%        5ml     HEALTH BIOTECH LTD             6.76       0.34      7.1      F.O.R
34 Oseltamivir 75 mg capsule         Unit    M/sMedipol Pharmaceutical      14.73      1.76      16.49    F.O.R
     (each capsule contains        Cap/Tab    India Pvt . Ltd.
     Oseltamivir Phosphate
     equivalentto Oseltamivir 75
     mg)
35 Glyceryl Trinitrate Tablets 2.6   Unit    M/sMedipol Pharmaceutical       0.88      0.12        1      F.O.R
     mg                            Cap/Tab    India Pvt . Ltd.
36 Alprazolam Tablets 0.25 mg        Unit    M/sMedipol Pharmaceutical      0.32       0.04      0.36     F.O.R
                                   Cap/Tab    India Pvt . Ltd.
 37  Sertaconazole Nitrate BP 500  1x10 Tab  M/s Medipol Pharmaceutical      274      32.88     306.88    F.O.R
     mg Excipients q.s. tab                  IndiaPvt . Ltd.
38   Ofloxacin 50mg +               bottle   Medipol Pharmaceutical India   8.42         1       9.42     F.O.R
     Metronidazole 100 mg syrup              Pvt . Ltd.
39   Ebastin 10 mg tab( Single)      1x10    Medipol Pharmaceutical India   0.58       0.06      0.64     F.O.R
                                             Pvt. Ltd.
40 Amlodipine 10mg +                 1x10    Medipol Pharmaceutical India    1.57      0.18      1.75     F.O.R
     Telmisartan 80 mg tab                   Pvt. Ltd.
 41 Mometasone furoate              15gm     Medipol Pharmaceutical India    6.98      0.82       7.8      F.O.R
     IP0.1%w/w                               Pvt . Ltd.
42 Beclomethasone lotion            bottel   Medipol Pharmaceutical India    9.73      1.16      10.89    F.O.R
                                             Pvt. Ltd.
43   Coaltar + Saliceylic acid cream tube    Medipol Pharmaceutical India   33.74      4.04      37.78    F.O.R
                                             Pvt. Ltd.
44   Sertaconazole Nitrate BP 2%     tube    Medipol Pharmaceutical India    93       11.16     104.16    F.O.R
     w/w Baclomethasone                      Pvt. Ltd.
     Dipropionate IP 0.025% w/w
     Cream Base q.s Preservative:
     Benzyl Alcohol IP 1.0% w/w
     Ointment
45 Ofloxacin 0.3% +                 phial    MedipolPharmaceutical India    6.96       0.82      7.78      F.O.R
     dexamethasone 0.1 % ear drop            Pvt. Ltd.

30

[भाग 1-क उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

46    Paradichloro benzene 2%,      10ml    Medipol Pharmaceutical India   7.95      0.94      8.89      F.O.R
     Benzocain 2.7%, chlorbutol      Vial    Pvt. Ltd.
     5%, turpentine oil 15% with
     dropper
47 Triamcilone mouth gel             tube   Medipol Pharmaceutical India   6.98      0.82       7.8      F.O.R
                                             Pvt. Ltd.
48   Qutipin 50mg                    lx10   MedipolPharmaceutical India     1.44     0.16       1.6      F.O.R
                                             Pvt. Ltd.
49 Lorazeopam tab 2mg               1x10    Medipol Pharmaceutical India   0.94       0.1      1.04      F.O.R
                                             Pvt. Ltd.
50   Carbanazepine tab 200mg         Ix10   Medipol Pharmaceutical India   3.74      0.44      4.18     F.O.R
                                             Pvt . Ltd.
51   Levetiracetam syrup           100 ml   Medipol Pharmaceutical India    54       6.48      60.48     F.O.R
                                             Pvt. Ltd.
52   Escitalopram 10 mg tab         1x10    Medipol Pharmaceutical India    0.4      0.04      0.44     F.O.R
                                             Pvt. Ltd.
53 Fluoxetine 40 mg tab             1x10    Medipol Pharmaceutical India   1.37      0.16      1.53     F.O.R
                                            Pvt . Ltd.
 54 SALMETEROL 25 meg +              per    CiplaLtd                       536       64.32    600.32     F.O.R
     FLUTICASONE
     PROPIONATE 250 mcg
     breathe acculated inhaler
55 SALMETEROL 50 mcg +               per    CiplaLtd                       486       58.32    544.32    F.O.R
     FLUTICASONE
     PROPIONATE 250 mcg
     ciphaler
56 GLYCOPYRRONIUM                    per    Cipla Ltd                      245       29.4      274.4    F.O.R
     25MCG+ FORMOROL
     FUMARATE DIHYDRATE
     12MCG rotocap
57   Itraconazole Capsules 200 mg  4Cap     M/sApple Formulations          14.4      1.72      16.12    F.O.R
                                             Pvt.Ltd.
58   Paracetamol 250mg syrup        bottle  AppleFormulations Pvt.Ltd .    7.97      0.96      8.93     F.O.R
59   Deflazacort 6mg                1x10    AppleFormulations Pvt.Ltd.     1.71       0.2      1.91     F.O.R
60   Rabeprazole 20mg ( EC) +       1x10    AppleFormulations Pvt.Ltd .    1.14      0.14      1.28      F.O.R
     Levosulpride 75mg SR tab
61 Citicoline 500mg tab             1x10    AppleFormulations Pvt.Ltd .    8.64       1.04     9.68      F.O.R
62 Piracetam 800 mg                 1x10    AppleFormulations Pvt.Ltd.     1.96      0.24       2.2     F.O.R
63 Tab Baclofen 10mg, 20 mg         1x10    AppleFormulations Pvt.Ltd.     0.39      0.04      0.43      F.O.R
64 Levosalbutamol syrup             phial   AppleFormulations Pvt.Ltd.     8.74       1.04     9.78     F.O.R
65 Multivitamin + DHA drop          phial   AppleFormulations Pvt.Ltd.      9.9      1.18      11.08    F.O.R
66   Pregabalin- 75                 1X10    AppleFormulations Pvt.Ltd.     0.78       0.1      0.88     F.O.R
                                  5ml Vial                                 290        14.5     304.5    F.O.R

M/ s Bharat Serums and

VaccineLtd

67 Rabies Antiserum IP ( Equine) (1.M./SC use) 300 units / ml

Tablet

0.7

0.16

F.O.R

0.86

M/sDAFFOHILS

LABORATORIES LTD

68 Telmisartan 40 mg +Amlodepin 5mg

Unit

0.32

0.08

0.4

F.O.R

M/ sDAFFOHILS

LABORATORIES LTD

Cap/Tab

69 Metoprolol Tablets (Extended Release) 50mg

Tablet

0.14

0.72

0.58

F.O.R

M/ s DAFFOHILS

LABORATORIES LTD

70 Telmisartan 40 mg+Hydrochlorthiazide 12.5 mg

71 Human Coagulation Factor X

per

F.O.R 1,17,600.00 5880 1,23,480.0

M/sAlpha Drugs

                                                                                                      0
72Recombinant Coagulation              per     M/sBaxalta Bioscience India   12,125.00   606.25   12,731.25   F.O.R
     Factor IX 500 IU                          Pvt. Ltd.,
73 Recombinant Coagulation            per      M/sBaxalta Bioscience India. 24,250.00    1212.5   25,462.50   F.O.R
     Factor IX 1000 IU                         Pvt.Ltd.,
74 Long Acting Factor VIII-           per     M/sBaxalta Bioscience India    8,470.00    423.5    8,893.50    F.O.R
     ExtendedHalf- life 500 IU                 Pvt. Ltd.,
75   Long Acting Factor VIII-         per     M/sBaxalta Bioscience India    16,940.00    847     17,787.00   F.O.R
     Extended Half- life 1000 IU               Pvt. Ltd.,

भाग 1 -क]

31 उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

vial

115

120.76

5.76

F.O.R 76

M/sBioconBiologics Limited,

Human Insulin Injection Solution Cartridge Each ml Contains Insulin Human 100 IU, Mix 30/70

vial

218

10.9

228.9

F.O.R 77 Insulin Glargine Injection 100IU/ml (3ml vial )

M/sBioconBiologics Limited,

1x10

0.2

1.84

1.64

F.O.R 78 Letrozole 2.5 mg

M/sHetero Healthcare Limited,

50ml

0.84

M/sCotec Health Care Pvt ltd

6.99

7.83

F.O.R 79 IFA Syrup (50 ml ) & Auto dispenser for child Health Programme( for children 6 to 59 month)

1x14 tab M/ s Cotec Health Care Pvt ltd

0.13

0.02

0.15

F.O.R 80 Tab Zinc Sulphate 20 mg dispersible( for child health programme)

M/sSamkem

8.46

1.01

9.47

F.O.R 81 Glucose pouch 75 gm

75gm pouch

VINITA SHAH , Director General .

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी

टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

04 अक्टूबर , 2023 ई ०

पत्रांक-1452/निलम्बन/2023-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह / छः माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहरताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

अभियोग

निलम्बन अवधि

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

1

UK0320130016381

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री सलीम खान पुत्र अशरफ खा, वार्ड-04, टनकपुर (चम्पावत)

प्रवर्तन दल टनकपुर

दिनांक 04.10. 2023 से दिनांक 03.01. 2024 तक

2

UK0320160029083

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार

हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री राम सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह. म.न. 431 ग्राम भजन पुर पोस्ट. चन्दनी

3

प्रवर्तन

UK0620200004923

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री नाथू राम पुत्र श्री गंगा राम, नकूलिया, सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर

4

प्रवर्तन

दल

प्रर्शर हार्न का प्रयोग करना

UP2720150014448

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

श्री सूनील पुत्र श्री बनकट , ग्राम बाजीपुर, अल्लाहगंज, जलालाबाद, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश

5

प्रवर्तन

UK03200230003687

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री मनीष जोशी पुत्र श्री मोहन चन्द्र जोशी, चम्पावत धूरा, मुरारी, जनपद चम्पावत ।

6

प्रवर्तन

UP3020200014539

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री बिपिन कुमार पुत्र श्री कृष्णन, ग्राम घमोरिया, ककेन्द्री शहर कोतवाली, हरदोई (उ.प्र.) 32

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी, 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

7

DL1020140121503

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर प्रवर्तन दल

श्री प्रीतम बहादूर पुत्र श्री हरीश बहादूर , सी- 148 गादीपूर, दिल्ली।

8

UK0320130014432

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह, वार्ड नं- 02 चन्द कालोनी, टनकपुर(चम्पावत)

9

UK0320220004064

दल

उपरोक्तानुसार

दोपहिया में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

प्रवर्तन टनकपुर

श्री हरप्रीत सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह, गांगी, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

10 श्री तजीम पुत्र अतीक अहमद, UK0320170038690 इस्लाम नगर, उमरूखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

11

UK0320210001100

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री याकूब पुत्र मो. आलम , बिरिया, खटीमा, जनपद ऊधग सिंह नगर ।

प्रवर्तन

UK0320090002817

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलगेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

12 श्री नईम बक्श पुत्र श्री हामिद बक्श, शास्त्रीनगर, टनकपुर जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन

13

UK0320060001763

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री सुरेश चन्द्र पुत्र - नरेन्द्र चन्द, पूर्वी बिचई. टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन

UK0320030012986

दल शराब पीकर वाहन का संचालन

टनकपुर

14 श्री विनोद राम पुत्र श्री जोगा राम, थूवामहर, पोस्ट लोहाघाट जनपद चम्पावत ।

दिनांक 04.10. 2023 से दिनांक 03.04. 2024 तक

दल

UK0320210003654

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

15 श्री अकरश सक्सेना पुत्र श्री कैलाश कुमार, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

दिनांक 04.10. 2023 से दिनांक 03.01 . 2024 तक

UK032023000696

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

प्रवर्तन टनकपुर

16 श्री जावेद साह पुत्र श्री अखलक साह, मीना बाजार, बनबसा जनपद चम्पावत ।

UK0320220006556

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

17 श्री गीता बोहरा पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह, खेतखेड़ा, पोस्ट टनकपुर जनपद चम्पावत ।

UK0320220002368

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

18 श्री अमर सिंह पुत्र श्री रामपाल , ग्राम थुवालखेड़ा, पोस्ट टनकपुर जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन

UK0320210005263

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

19 श्री विद्यांशु विश्वकर्मा पुत्र संजीव कुमार, भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत ।

UK0320210002756

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

20. श्री किशनपाल पुत्र रामश्वर दयाल, नायकगोठ, टनकपुर जनपद चम्पावत ।

UK0320210001374

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

21. श्री मुकेश बहादूर पुत्र श्री प्रेम बहादूर, ग्राम नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

33

भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी, 2024 ई ० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

22.

UK0320140021024

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन दल टनकपुर

श्री प्रेम बल्लभ पुत्र चन्द्र बल्लभ, ग्राम छिनकी, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

23.

UK0320160031073

पुलिस चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

श्री दीपक भट्ट पुत्र श्री गणेश दत्त, ग्राम एवं पोस्ट अमोड़ी चम्पावत जनपद चम्पावत ।

24.

UK0320220001296

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर दल

श्री लोकेश चन्द पुत्र खेमराज चन्द, भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन

25.

UK0420000104119

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

टनकपुर

श्री दीपक चन्द पुत्र खीम चन्द, गदर पप्ला रोरी, पिथौरागढ़ , रोरीपाली, पिथौरागढ

प्रवर्तन

26.

UK0320110008280

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री बब्लू सिंह बोहरा पुत्र चन्द्र सिंह बोहरा, पंचपखरिया , बनबसा, जनपद चम्पावत ।

27.

UK0620220000384

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

मो. अमन पुत्र नवी हुसैन, नियर खनका इस्लाम नगर, उमरूखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।

दल प्रर्शर हार्न का प्रयोग

28.

UK0420060095852

उपरोक्तानुसार

प्रवर्तन टनकपुर

श्री प्रयाग सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, चल्थी दियूरी, चम्पावत, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन

29.

UP2620160005483

दल

उपरोक्त्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री राम कुमार, ग्राम सियाबाड़ी, पट्टी, जहाँनाबाद, जनपद पीलीभीत

प्रर्शर हार्न का प्रयोग

प्रवर्तन दल

30.

UP3519990002464

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री रोहन सिंह, Geglamau मियागंज, हसनगंज , उन्नाव, उ.प्र.

प्रर्शर हार्न का प्रयोग

प्रवर्तन दल

31.

UP2620060053526

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री झनझन लाल, ग्राम नकुन्ड, चन्दोई, कोतवाली, पीलीभीत, उ. प्र.।

32.

UK0320220003379

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री मनोज कुमार जोशी पुत्र शान्ति प्रसाद जोशी , बिलहरी, चकरपुर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

33.

UK0320220002697 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री दीपक सिंह बसेड़ा पुत्र श्री मदन मोहन सिंह बसेड़ा, पंचपोखरिया, जनपद चम्पावत ।

UK0420100028297

दल

उपरोक्तानुसार

भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

प्रवर्तन टनकपुर

34. श्री हरीश चन्द्र सनवाल पुत्र श्री खष्टी दत्त सनवाल, ग्राम कटरा पटलिया, धारी , नैनीताल

प्रवर्तन

35.

दल

उपरोक्तानुसार

UP3220089013776

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री सौरभ निषाद पुत्र तीर्थ राम, गायत्री नगर , नौ बस्ता खुर्द, Madiyoon , लखनऊ, उ.प्र.।

प्रवर्तन

UK0320210005374

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

36. श्री नदीम अहमद पुत्र श्री मोहम्मद सबीर, इस्लाम नगर, वार्ड नं. 03. उमरूखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

34

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० ( माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

UK0620190008876

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

37. श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री बहादूर चन्द, झनकट , खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

38.

UK0620180005814

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री महावीर सिंह पुत्र श्री दया राम, चन्देली , नौगवाठग्गू, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

39.

UK03201-90000391-

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री सौरभ कुमार पुत्र श्री सूरज पाल , भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत।

40.

UK0320190000357

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री अकलक हुसैन पुत्र श्री आबिद हुसैन, मनिहारगोठ, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन

41.

UK0320220002799

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री दीवान राम, गैडाखाली नं 04 , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

UK0520160025278

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

42. श्री कैलाश सिंह डिगरी पुत्र श्री कृष्णा सिंह डिगरी, ग्रा Malannadu , तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ ।

प्रवर्तन

UK0320160032426

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना ।

टनकपुर

43. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री आछेलाल, बगुलिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

44.

UK0320130016891

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री दीपक चन्द पुत्र श्री गोविन्द चन्द, ग.न. 279 , ग्राम आमबाग, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

45.

UK0120210004550

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री निखिल आर्या पुत्र श्री दयाकिशन, कोश्यिाकूटोली, जनपद नैनीताल।

UK0420210009248 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

46. श्री रंजन सोनी पुत्र श्री प्रदीप कुमार सोनी, शांति नगर, बिन्दुखत्ता, लालकुआँ, दौली रेन्ज, जनपद नैनीताल ।

UK0320230006777

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

47. श्री धर्म सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, चन्द फार्म, बनबसा, जनपद चम्पावत

48.

UK0320170035635

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर दल

श्री रवि कुमार पुत्र श्री कृष्णा, मीना बाजार पोस्ट चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत ।

UK0320150025348

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर दल

49. श्री कमल किशोर मेहरा पुत्र श्री गौरव मेहरा, गुदमी , पोस्ट चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत ।

50.

UK0320190000681

दल

उपरोक्तानुसार मो. शामून पुत्र मो . यासिन, पंचपखरिया, जनपद चम्पावत ।

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

UK0320230005536

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर दल

51. शालु पुत्री श्री रनवीर कुमार, कैनाल कालोनी, बनबसा, कैनाल रेन्ज, जनपद चम्पावत ।

35 भाग 1-क]

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी, 2024 ई ० (माघ 07. 1945 शक सम्वत्)

52.

UK0320100003464

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

मो. सलीम पुत्र मो. नवी हसन, उमरूखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

थाना झनकईया, पुलिस, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

53.

UK0320140020701

हैदराबाद तिलंगाना पुलिस

शराब पीकर वाहन का संचालन ।

श्री रविन्द्र चन्द पुत्र श्री त्रिलोक चन्द, ग्राम बिचई , तहसील पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत ।

2023 से दिनांक 03.04. 2024 तक दिनांक 04.10.

54.

UK0320230003170

पुलिस जनपद चम्पावत

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री राहुल विश्वकर्मा पुत्र श्री गंगा प्रसाद , चिड़ियादूंगा, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

दिनांक 04.10. 2023 रो दिनांक 03.01 . 2024 तक

55.

UK03/3718 /TNK/ 09

उपरोक्तानुसार

पुलिस जनपद चम्पावत

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री दीपक भट्ट पुत्र श्री नरोत्तम भट्ट, होटल तेजमन, चम्पावत , जनपद चम्पावत

UK0320210004841

56.

उपरोक्तानुसार

पुलिस जनपद चम्पावत

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री राहुल पाण्डे पुत्र श्री ललित पाण्डे, डुंगरासेठी. चम्पावत । जनपद

57.

UK1720150004536

उपरोक्तानुसार

पुलिस जनपद चम्पावत

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री भुवन चन्द्र राय पुत्र श्री मोती राम, आर्गी पब्लिक स्कूल नं-02, रूड़की, हरिद्वार/ ग्राम तल्लीहाट पोस्ट चम्पावत, जनपद चम्पावत ।

58.

UK0320220006163

उपरोक्तानुसार

पुलिस जनपद चम्पावत

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री जीवन जोशी पुत्र श्री महेश जोशी, ग्राम नधान कोतवाली, चम्पावत ।

UK0320160032303 पुलिस जनपद चम्पावत

शराब पीकर वाहन का संचालन एवं मल्टीटोन्ड हार्न का प्रयोग

59. श्री संजय सिंह बिष्ट पुत्र श्री धन सिंह विष्ट, ग्राम शील, पोस्ट चौमेल, तहसील बाराकोट, जनपद चम्पावत ।

दिनांक 04.10. 2023 से दिनांक 03.04. 2024 तक

60.

UK0520220003235

वाहन का संचालन खतरनाक तरीके से करना

पुलिस जनपद चम्पावत

श्री संदीप कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र ग्राम तितरी प्रसाद, अस्कोट, जनपद पिथौरागढ़ थाना

पुलिस चम्पावत

61.

UK0320230005229

दिनांक 04.10 . 2023 से दिनांक 03.01 . 2024 तक उपरोक्तानुसार श्री अभय तिवारी पुत्र श्री नवीन तिवारी , ग्राम त्यारकुन्डा, चम्पावत, जनपद चम्पावत ।

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना तथा वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना

पुलिस चम्पावत

62.

UK0320140018509

उपरोक्तानुसार

यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

श्री चंचल सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम दुबड़जैनल, मंच, चम्पावत, जनपद चम्पावत ।

पुलिस चम्पावत

उपरोक्तानुसार UK0320230005765

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

63. श्री प्रकाश सिंह बोहरा पुत्र श्री त्रिलोक सिंह बोहरा, ग्राम खुनाबोरा, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

64.

DLF220190016789 पुलिस चम्पावत

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री राजकुमार शाह , ई -131 गणेश नगर, पाण्डव नगर काम्पलेक्स, अक्षरधाम, पटपड़गंज ईस्ट दिल्ली।

65.

पुलिस चम्पावत

UK0320050006379

उपरोक्तानुसार

यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

श्री मनोज लाल पुत्र श्री दानी| राम ग्राम कलचौड़ा थाना लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

36

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० ( माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

66.

UK0320200000067 पुलिस चम्पावत

उपरोक्तानुसार

यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

मो. समीम पुत्र मो. सलीम, लाल | ईमली पड़ाव वार्ड 04 टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

67.

UK0320220003702 पुलिस चम्पावत

उपरोक्तानुसार

दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, ग्राम सल्ली थाना एवं जनपद चम्पावत ।

कार्यालयादेश

30 नवम्बर , 2023 ई ०

पत्रांक-1693/निलम्बन/2023-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्मेट/ ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड/ मोबाइल का प्रयोग/ शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन (नवम्बर माह में परिवहन विभाग द्वारा) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:

अभियोग

निलम्बन अवधि लाइसेन्स धारक का नाम व पता

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता

UP2620220016601 प्रवर्तन दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री शाहिद रजा पुत्र श्री शाहजादे अली , वार्ड 14 इस्लाम नगर पकडिया नौगाँव , पीलीभीत, उ.प्र .

दिनांक 30.11. 2023 से दिनांक 29.02. 2024 तक

प्रवर्तन

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री राम बहार सिंह पुत्र श्री शिव UP2020010045308 चरन सिंह, ग्राम रघुरामपुर उर्फ नया गोन्ध, बिजनौर , उ.प्र

प्रवर्तन

श्री हिमाशु सिंह अधिकारी पुत्र UP1620220025851

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी, डी-04 बसैकान्हा अपार्टमेन्ट सैक्ट्रर 79 नोएडा, गौतम बुद्धा नगर, गौतम बुद्धा, उ.प्र

प्रवर्तन

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

मो. शाकिर पुत्र फिदा हुसैन, UP2520220023571 अरसियाबोझ , फरिदपुर, बहेड़ी, बरेली, उ.प्र

प्रवर्तन

श्री आबिद हुसैन पुत्र श्री फकीर UK0320210003263

दल दोपहिया वाहन में क्षमता से उपरोक्त्तानुसार अधिक सवारी बैठाना

टनकपुर

बक्श, इस्लाम नगर, उर्मरूखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री संजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री UK0320190001547 प्रेम चन्द अग्रवाल, ग्रा भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

मुरादाबाद, उ.प्र 7 मो. याकुब पुत्र मतलूब हुसैन, UP2120150015051 ग्राम जैतपूर पट्टी, कुन्डाकी

श्री साकिर पुत्र श्री साहिर, UP2520040014106

दल यात्री वाहन में क्षमता से दिनांक 30.11 . अधिक सवारी बैठाना

प्रवर्तन टनकपुर

मोहल्ला इस्लाम नगर, बिजौरिया रोड, नवाबगंज, बरेली, उ.प्र

2023 से दिनांक 29.12 . 2024 तक 1 2 3 4 5 6 प्रवर्तन 8 9.

प्रवर्तन

श्री शुभम तात्तरन पुत्र श्री UP2020220015102

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

ओमवीर सिंह, ग्राम किवाड पोस्ट साहसपुर किवाड, धामपुर, बिजनौर, उ.प्र

दिनांक 30.11 . 2023 से दिनांक 29.02 . 2024 तक 37 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

10.

UP2220090007980

दल

उपरोक्त्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री प्रेमपाल पुत्र श्री सोहनलाल, ग्राम भैरूआ तहसील शाहबाद, रामपुर उ.प्र

UK0320210004096

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

11. श्री उत्कर्ष पुत्र श्री राम सिंह, वार्ड नम्बर 05, राजीव नगर, टनकपुर, जनपद चम्पावत

UK0320220004069

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

12. श्रीमती रंजनी महर पत्नी श्री भगत सिंह गैडाखाली नम्बर 03, टनकपुर, जनपद चम्पावत

UK0320180002670

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

13. श्री शाने अब्बास पुत्र श्री नौरोज हसन, पंचपकरिया, पुर्णागिरी जनपद चम्पावत

UK0320140022349 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

14. श्री दीपक चन्द्र पुत्र बत्तन्त बल्लभ, ग्राम नौमाना, पोस्ट गल्लागॉव , तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

15.

UK0320140020522

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री आशुतोष प्रताप सिंह पुत्र शेर सिंह, म.न. 119, ग्राम मोहनपुर, विष्णुपुरी कालोनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

दल भार वाहन में सवारी बैठाना

UP2520150014846

उपरोक्तानुसार

प्रवर्तन टनकपुर

16. श्री वेदपाल पुत्र धर्मपाल , बिहारीपुर, प्रीतम राम क्योलारिया, मीरगंज, बरेली, उ.प्र .

UP2620180003472

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग करना

प्रवर्तन टनकपुर

17. श्री शिवम कश्यप पुत्र दिनेश कुमार कश्यप, डालचन्द, कोतवाली, पीलीभीत, उ.प्र.

प्रवर्तन

UK0320200001833

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

18. श्री वीरपाल पुत्र श्री दोधा राम, वार्ड नम्बर- 03 , नियर रेलवे स्टेशन, तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

JK0320190002446

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

19. श्री सचिन सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, पोथ , चल्थी, पूर्णागिरी, चम्पावत चम्पावत ।

UK0320130015698

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

20. श्री योगेश चन्द पुत्र श्री हरीश चन्द, बिचई, टनकपुर, जनपद चम्पावत

21

प्रवर्तन दल ओवर स्पीड

UK0420100032489

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

श्री दिनेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री चंन्द सिंह बिष्ट, आई.जी. कैम्प ऑफिस, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल

UK0320200002548

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

22. श्री श्रीतिपाल पुत्र श्री मदनलाल, घसियारा मण्डी, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

23.

प्रवर्तन

UK0320180001505

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री पीताम्बर भट्ट पुत्र श्री तारा दत्त भट्ट, ग्राम एवं पोस्ट बॉकू, जनपद चम्पावत ।

38

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

24.

UK0320180003178

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

श्री रवि राज पुत्र श्री पृथ्वीराज, ग्राम फागपुर, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन टनकपुर

UP2620100009497

उपरोक्तानुसार

वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना

प्रवर्तन टनकपुर दल

25. श्री जंग बहादूर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, गॉव परासी राग किशन , बिलासपुर, पीलीभीत, उ.प्र.

26.

UK0620160111125

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री सुरजन्त सिंह पुत्र श्री गिरधारी सिंह, दोहरा गुसाड़ी, सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर।

प्रवर्तन

27.

UK0320210001563

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री अजय सिंह बोहरा पुत्र श्री बहादूर सिंह बोहरा खेतखेड़ा, टनकपुर, जनप चम्पावत ।

28

प्रवर्तन

दल

भार वाहन में सवारी बैठाना

UK0620130077256

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री शिव लाल, म.न. 64, लालपुर चुटकी , किच्छाा, जनपद ऊधम सिंह नगर।

कार्यालयादेश

18 अक्टूबर , 2023 ई ०

पत्रांक-1494/निलम्बन/2023-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह / छः माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

अभियोग

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

निलम्बन अवधि

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

1

UK0320120012517

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन

दल

टनकपुर

श्री सुशील कुमार पुत्र श्री छोटे लाल, म.न. 64, एन.एच.पी.सी. कालौनी, बनबसा, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत ।

दिनांक 18.10. 2023 से दिनांक 17.01. 2024 तक

2

प्रवर्तन

दल

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

HR-266599/2005 HR26200500098970

श्री मुकेश कुमार पुत्र मनोरथ शर्मा, वी.पी.ओ. बादशाहपुर, गुड़गाँव, हरियाणा।

3

UP2620230000726 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री मोहन लाल पुत्र श्री दिलेराम, ग्राम मदरिया, पोस्ट न्यूरिया, पीलीभीत(उ.प्र)

4

उपरोक्तानुसार

2612004274 (मैनुअल लाइसेन्स)

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन

टनकपुर

दल

श्री शेर मोहम्मद पुत्र श्री इकबाल साह, माधोटाडा, पुरनपूर, पीलीभीत(उ.प्र),

UK0320080006374

उपरोक्तानुसार

चण्डीगढ़

ट्रैफिक, पुलिस

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

5 श्री भुवन चन्द्र कलोनी पुत्र श्री बिसन दत्त कलोनी , चन्दनी बनबसा, जनपद चम्पावत ।

6

UK0320230003696

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग करना ।

मो. जीसान पुत्र मो. शाहनूर, राजीवनगर, भूड़महोलिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

थाना, झनकईया

जनपद ऊधम

सिंह नगर ।

7

ओवर स्पीड

UK0320140018705

उपरोक्तानुसार

फरीदाबाद

ट्रैफिक, पुलिस

श्री राकेश टम्टा पुत्र श्री दीवान राम, ग्राम बाकू रोसाल तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

39 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

प्रवर्तन

UK0320130014089

उपरोक्तानुसार

दल| वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

8 श्री सुरेश राम पुत्र श्री हयात राम, ग्राम नायकगोठ, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन

UP3120220005764

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

9. श्री परमेश्वर दिन पुत्र श्री बालक राम , ग्रान प्रसादपुर पोस्ट खड़कपुर, थाना हैदराबाद, गोला गोक़रन नाथ, लखीमपुर खीरी (उ. प्र.)

सुरेन्द्र कुमार,

लाइसेसिंग अथॉरिटी ,

टनकपुर चम्पावत ।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी

टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

31 अक्टूबर , 2023 ई ०

पत्रांक-1579/निलम्बन/2023-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्मेट /ओवरलोडिंग /ओवर स्पीड/ मोबाइल का प्रयोग/ शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

अभियोग

निलम्बन अवधि

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता

1

UK0420020137636

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन दल

टनकपुर

दिनांक 31.10. 2023 से दिनांक 30.01. 2024 तक श्री के.सी. भट्ट पुत्र श्री एन.डी. भट्ट, म.न. 411 बी ग्राम बिठौरिया, पोस्ट हरिपुरा नायक, तहसील हल्द्वानी जनपद नैनीताल ।

2

UK0320210004976

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री महेश सिंह पुत्र लछमन सिंह , दुधोरी, अमोड़ी, पुगला , जनपद चम्पावत

3

प्रवर्तन

UK0320140020659

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री पंकज सिंह पुत्र श्री हरीश सिंह रैसवाल , म.न. 120 ग्राम नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत

4

प्रवर्तन

UP2620210000706

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर

श्री राम चन्द्र लाल पुत्र राम भरोसे, ग्राम सुखदासपुर नबिदिया, पोस्ट पीपरै संतोष, माधोटाडा, पुरनपुर, पीलीभीत, उ.

प्र.

5

UK0320220004081

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री प्रकाश कश्यप पुत्र राम अवतार कश्यप, नई बस्ती, वार्ड- 05, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

6

UK0320110004275

उपरोक्तानुसार

दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री रविन्द्र सिंह पुत्र दान सिंह, कार्की फार्म, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

UK0320210002011 प्रवर्तन दल

उपरोक्तानुसार

दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।

टनकपुर

7 श्री नितिन तिवारी पुत्र श्री कमलेश चन्द्र तिवारी, सुजिया, खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर ।

40

उत्तराखण्ड गजट , 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07. 1945 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

8

UP2620220003430

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

टनकपुर प्रवर्तन दल

श्री तेजपाल पुत्र श्री इझम्मन लाल , ग्राम एवं पोस्ट पिपरिया, अगरू थाना, न्यूरिया, पीलीभीत, उ.प्र.

9.

UK0320160029752

दल

उपरोक्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री रमेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, म.न. 90 ग्राम चन्दनी पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत ।

10

UP- 25-10-0-26854

दल

उपरोक्त्तानुसार

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री मुन्ना अहमद पुत्र श्री सागीस अहमद, सनैया धन सिंह, बरेली, उ.प्र.

11

UK0320130014794

दल वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

श्री डोरी लाल पुत्र श्री तुला राम, म.न. 152, घसियारामण्डी वार्ड टनकपुर, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

12.

UK0320220000755

उपरोक्तानुसार

परिवहन आयुक्त, पुडुचेरी

वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।

मनीषा पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह सामन्त, बिरिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।

नन्दन प्रसाद आर्या ,

लाइसेसिंग अथॉरिटी ,

टनकपुर चम्पावत ।

पी०एस०यू० (आर०ई० ) 04 हिन्दी गजट/ 04-भाग 1 - क-2024 (कम्प्यूटर/ रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN/ 30 /2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम Ram Kumar Bisth से बदलकर Ram Kumar Bisht कर लिया है , भविष्य में मुझे Ram Kumar Bisht S /o Bhagwan Singh Bisth के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Ram Kumar Bisht S/ o Bhagwan Singh Bisth निवासी जे-69 , फेस -2 , शिवालिक नगर भेल हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।

57-ट 58

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० ( माघ 07 , 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

My name has been found recorded by mistake in my Army service documents as Ram Bahadur Thappa but Correct name as per my Adhar Card & pan Card is Ram Bahadur Thapa , My correct as Ram Bahadur Thapa should be read , record in future for all purpose . Service No. 14269056X Rank Hav (Retd) .

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Ram Bahadur Thapa Resident of Hathibarkala Nayagaon Postoffice Garhi Cantt , District -Dehradun State-Uttrakhand PIN 248003

सूचना

मेरे पति स्व० पहल सिंह थापा के भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय DRDO , IRDE रायपुर, देहरादून के सेवा अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम SIRKALA दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम SIRMAYA है । भविष्य में मुझे SIRMAYA पत्नी स्व० पहल सिंह थापा से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

SIRMAYA पत्नी स्व ० पहल सिंह थापा

निवासी-196 चोइला नियर गैलेक्सी विद्यालय चन्द्रबनी मोहब्बेवाला देहरादून ।

59 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07. 1945 शक सम्वत्)

कार्यालय नगर पचांयत झबरेडा जनपद हरिद्वार

प्रस्तावित उपविधि

29 सितम्बर , 2022 ई ०

पत्रांक 143 / न०प ० झ0 / 2022- नगर पालिका अधिनियम की धारा 298(झ ) (घ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15 (ङ), 15(च) एवं 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत, झबरेड़ा द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर पंचायत के अधिवेशन दिनांक 28.03.22 में प्रस्ताव सं0 07 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ती एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ ।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

(1) ये उप-नियम नगर पंचायत, झबरेडा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप- नियम , 2019 कहलाएंगे ।

(2) ये उप - नियम नगर पंचायत, झबरेडा के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि 2009 , गजटनोटिफिकेशन 16 जुलाई 2010 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर पंचायत, झबरेडा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप- नियम , 2019 लागू होने की तिथी से स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

2. ये उप - नियम नगर पंचायत, झबरेडा की सीमाओं के भीतर लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं:-

(क) " बल्क उघान और बागवान कचरा " का अर्थ हैं, उघानो , बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा , जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा , पेडो की कटिंग , टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा , जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं ।

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(ख) " बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3 (1 ) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) "संग्रह" का अर्थ है , कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुंचाना;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी " का अर्थ हैं नगर पंचायत का महापौर, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ।

(ड) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3 (1 ) (ग) में परिभाषित किया गया हैं ।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है , किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल , जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख - रखाव इन उपनियमों के अन्र्तगत किया जाना हैं ।

(छ) "सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और / या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/ अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) " कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी / एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पंचायत द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा , जो ई- कचरा ( प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3 (1 )(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं । प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;

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(ठ) "कूडा- कचरा " का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप- नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचाने की आशंका हो ।

(ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है , किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना , दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती , ढलती , बहती , धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो ।

(ढ) "स्वामी" का अर्थ है , जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) "अधिभोगी / पट्टेदार" का अर्थ है , ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी / पट्टेदार हो , इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है , जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं ।

(प) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं ।

(फ) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और / या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) " सार्वजनिक स्थल " का अर्थ है , कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) संग्रहण" का अर्थ है , ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है , नगर पंचायत के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर पंचायत/ एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्तिः

(य) "शेड्यूल" का अर्थ है , इन उप नियमों से सम्बद्व शेड्यूल;

(२) " इस्तेमालकर्ता शुल्क/ प्रभारी" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा समय- समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क 62

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या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, दुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) "खाली प्लाट " का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/ व्यक्ति / सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो ;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा , जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा ।

अध्याय -2

ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(i ) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें । यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगाः-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार पथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा ।

(ii) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गों में:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा , जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्क्त कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा ।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगाः- 63 भाग 8]

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हराः- जैव अपघटीय कचरे के लिए ;

नीलाः- गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए ;

कालाः- घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं । जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे कचरे को नगर पंचायत द्वारा । निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो , पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें । जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत के भागीदारी सें, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे , पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे । जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।

(vii) कोई व्यक्ति गैर- लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर पंचायत द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें ।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से 64

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संलेपित किया जाए और उसे गैर- जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए ।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाघ सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे , रैपर्स , नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा ।

(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे ।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक / समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा ।

(xii) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा , निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा ।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा , ई- कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा । ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(xiv) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/ कब्जाधारी , जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो , उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/ स्थल तक पहुंचाना होगा । ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा ।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पंचायत श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता / कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा । यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी ।

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अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः-

(i) नगर पंचायत के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बरितयों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा । इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा ।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तथा 3 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया जाएगा । व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा ।

(iii) कचरे को स्व- स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उल्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे ।

(iv) सब्जी फल, फूल , मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा ।

(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा । इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें ।

(vi) फलों और सब्जी बाजारों , मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं ।

(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं । यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा ।

(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर /ऑटो - टिप्पर्स / रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए 66

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जिम्मेदार होगें । बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड(iv) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा ।

(ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा । कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर- जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा ।

(x) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण , घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा ।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पंचायत द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी , जो नगर पंचायत द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय , प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय , अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा । नगर पंचायत अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और दुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें । ऐसी जानकारी नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।

(xii ) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन / साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा ।

(xiii) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां श्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे ।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों / लेनों में जहा श्रीव्लीहर / रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति/ गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी , जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे । इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।

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भाग 8]

(xv) ऑटो टिप्पर, श्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे , और अन्य स्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे ।

(xvi) नगर पंचायत या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/ लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें ।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा

(i) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा , कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा ।

(ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा,जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:-

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा ।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः-

हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए

नीलाः गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए

कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित

गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो , जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा ।

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(iv) नगर पंचायत स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों ।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप - नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे ।

(vi ) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है ।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे ।

(viii ) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप- नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें ।

(ix) नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा किवे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें ।

(x) सूखे कचरे (गैर- जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पंचायत अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों / घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा । प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है ।

(ख) गली/ घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर- जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा । ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे ।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और / या नगर पंचायत से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा । अधिकृत एजेंट और /या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है । अधिकृत एजेंट और/ या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे ।

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(xi ) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा ।

(ख) नगर पंचायत अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें ।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा ।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-

(i ) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे । इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर पंचायत द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे ।

(ii) नगर पंचायत द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे । कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा ।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाएगा ।

(iv) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व- स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।

(v) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी ।

(vii) नगर पंचायत कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा । गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी ।

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(viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें ।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/ स्थानांतरित करेंगे ।

(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस / एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें , तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा ।

(xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा ।

(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए ।

(xiv) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और दुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों / कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा ।

(xvi ) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो- टिप्परों , तिपहिया वाहनो , रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें ।

(xvii) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा , जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले ।

(xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए , ताकि कोई रिसाव न बचे । ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए ।

(xvx) नगर पंचायत अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

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अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग:-

(i) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण , प्रचालन और रख - रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योििकयों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत | प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी , जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग , वर्मी कम्पोस्टिंग , एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम / बडे कम्पोस्टिंग / बायो- मिथेनेशन प्लांटो के जरिए ;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए , ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए ।

(ii) नगर पंचायत रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा ।

(iii ) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा ।

(iv) नगर पंचायत सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए ।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देशः-

(i) नगर पंचायत सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों , सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व- स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।

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(ii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी , फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें ।

(iii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए ।

(iv) नगर पंचायत कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा । परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा ।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पंचायत अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख - रखाव करेगा ।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना / दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, दुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-

(क) कचरा उर्त्सजकों से कचरा संग्रहण, दुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा । इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है ।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत अथवा मेयर/ नगर पंचायत द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

(ग) नगर पंचायत इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिंलिग / संग्रह / वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा । डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा ।

भाग 8]

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(घ) नगर पंचायत ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियां अपनाएगा ।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे , जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी ।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी । यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा । इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी ।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा ।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान / व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू- राजस्व के बकाये की भाँती वसूल की जायेगी ।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला/ दंड:-

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप- नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप - नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा ।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो , के अनुसार लगाया जाएगा ।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी , वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी ,अधिशासी अभियंता, स्वास्थ्य निरिक्षक, कर निरिक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं महापौर सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं । जुर्माना/ दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है ।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी ।

(ड) निर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा । जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू- राजस्व के बकाये की भांति वसूल की 74

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[भाग 8

जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-

(i ) कूडा फेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा । कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने / साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा ।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा ।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली , सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान , ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा ।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें ।

(ड) स्वयं/ पालतू पशुओं से गंदगी कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा / साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी ।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान कोई व्यक्ति किसी नाली/ नदी/खुले तालाब /जल निकायों में गंदगी नही डालेगा ।

(ii) कचरे को जलाना सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा ।

भाग 8 ]

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(iii) " स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें । इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां / गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए ।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस , मेले , राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधयों, जिनमें पुलिस विभाग और/ या नगर पंचायत से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें ।

(v) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी । यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं । यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा । यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई , संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो , तो उन्हे नगर पंचायत के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा ।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर - निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत निम्नांकित ढंग से निपटेगा:-

(क) नगर पंचायत किसी परिषर के मालिक / अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा ।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है , तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा ।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है:-

(i) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (ii) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा ।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व:

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(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच , प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी । नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार / राज्स सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है ।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर- जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी , जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके ।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके ।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी ।

14. नगर पंचायत के दायित्व :

(i) नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/ मार्ग, सार्वजनिक स्थलों , अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी । वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा , जिसके लिए नगर पंचायत अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है , अथवा सरकारी- निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है । इसके अतिरिक्त नगर पंचायत सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाडू लगाने की आवश्यता हों ।

(ii) नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा ।

(iii) नगर पंचायत विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों , सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके ।

भाग 8]

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(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, दुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी ।

(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी । नगर पंचायत जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं । प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

(vi) नगर पंचायत अद्यतन सडक / गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा ।

(vii) नगर पंचायत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप- नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना / दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा ।

(viii) नगर पंचायत कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे । नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो- मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है । इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाग सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है ।

(ix) नगर पंचायत स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा । अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है ।

(x) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों ( कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए , ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें ।

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[भाग 8

(xi) नगर पंचायत यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी , फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मारक प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए ।

(xii) नगर पंचायत कचरे के संग्रहण , परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के | उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा ।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा ।

(xiv) नियमित जांच महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, दुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं ।

(xv) नगर पंचायत अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा । इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं ।

(xvi) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों और उप- नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/ आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/ दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा ।

.(xvii) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा ।

(xviii ) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा , जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं ।

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर, नगर पंचायत के समक्ष रखा जाएगा , जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा ।

भाग 8]

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16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय नगर पंचायत अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके । कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा ।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप- नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1

2

क्रसं

3

प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में) अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट का प्रकार

1.

कच्ची झोपडी रु 5.00, पक्का मकान रु 5.00 गरीबी रेखा से नीच के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक

2.

रु 10.00

कम आय वाले घर(बी.पी.एल कार्ड धारकं के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)

3.

रु 10.00

मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)

4.

उपरोक्त के अतिरिक्त घर

5.

सब्जिएवं फल विक्रेता

7.

रेस्टोरेन्ट

8.

होटल /लॉजिग / गेस्ट हाऊस 9.

धर्मशाला

10.

बरातघर (चेरिटेबिल) बरातघर(नॉन-चेरिटेबिल)

11. बेकरी

12.

कार्यालय

रु 15.00

ठेली पर फेरी में रु 5.00 प्रतिदिन, दुकान एवं फड पर रु 10.00 प्रतिदिन

छोटे रु 100.00 , मध्यम रु 200.00 तथा बडे रु 500.00

10 बेड तक रु 100.00 , 21 बेड से 40 बेड तक रु 200.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु 500.00

रु 200 प्रति प्रतिमाह

रु 200.00 प्रति उत्सव रु 500.00 प्रति उत्सव

रु 200.00 प्रति माह

50 कर्मचारियो तक रु 100.00 , 51 से 100 कर्मचारियों तक रु 150.00,101 से 300 कर्मचारियों तक रु 200.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से रु 250.00 80

उत्तराखण्ड गजट , 27 जनवरी , 2024 ई० (माघ 07 , 1945 शक सम्वत्)

13.

स्कूल/ शिक्षण संस्थाएं(आवासीय)

14.

स्कूल/ शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय)

15.

हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)

16.

क्लीनिक/पैथोलोजी

17.

दुकान/ चाय की दंकान

18.

फैक्ट्री

19.

वर्कशॉप

20. कबाडी

21.

जूस / गन्ने का रस विक्रेता

22.

सार्वजनिक /निजी स्थूलों पर् सर्कस/ प्रदर्शनी/ आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो

23.

ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट

24.

सिनेमा हॉल

25. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (प्रतिस्ठान की स्थिति के अनुसार)

[भाग 8

100 बेड तक के लिए रु 500.00 ,उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त

500 विद्यार्थियो तक रु 200.00 ,उससे अधिक रु 300.00

20 बेड तक रु 500 , 21 बेड से 40 बेड तक रु 600.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 700.00, उससे अधिक रु 1000.00

क्लीनिक रु 100.00 , पैथोलोजी रु 200.00

मौहल्ले की छोटी दुकान रु 10.00 , बाजार की दुकान रु 20.00 , शोरुम रु 100.00, छोटे मॉल रु 500.00 , बहुमंजिला मॉल रु 1000.00, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निशुल्क

छोटी रु 100.00 , मध्यम रु 500.00 , बडी रु 700.00

छोटी रु 100.00 , बडी रु 500.00

छोटी रु 100.00 , बडी रु 500.00

रु 100.00 प्रति माह

रु 250.00 होटलों में, विवाह रु 500.00 प्रति उत्साह

0.50 घन मी० तक रु 100.00 , 1.0 घन मी० तक रु 200.00 , 3.0 घन मी० तक रु 3000. 00, 6.0घन मी० तक रु 400.00 , इससे अधिक प्रतिघन मी० रु 500.00 अधिक

रु 200.00 प्रतिमाह

रु 100.00 से रु 500.00 तक

इस्तेमालकर्ता शुल्क/ प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/ प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंग भुगतान/ प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा ।

भाग 8 ]

81 उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी, 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

अपराध

क्र

निम्नांकित पर लागू

नियम/उप नियम संख्या

प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)

200

1.

आवासीय बल्क जन्रेटर

500

1000

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)

कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह /पार्टी हाल , फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल

1000

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान

500

5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर- आवासीय स्थान

500

फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना

1. उल्घनकर्ता

सडक / गली में कूडा फैकना, थूकना

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)

200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016के अन्तर्गत होगी ।

500

2. नहाना, पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना

200

आवासीय

2.

नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने

एसडब्ल्यूएम नियमों का 82

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में विफल रहना ।

नियम 4(1) (ख) और (घ)

नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना ।

3.

[भाग 8

500

गैर- आवासीय / बल्क जन्रेटर

500

आवासीय

500

नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना ।

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)

4.

गैर- आवासीय/ बल्क जन्रेटर

500

उल्लंघनकर्ता

ठोस कचरे को खुले में

जलाना

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) , 15(2),

5. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)

5,000

निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना

6. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)

ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो

200

उल्लंघनकर्ता

नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता / वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर

7. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) , 15(छ)

सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना / कुत्ते / अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग / उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता

500

अपराधी

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा भाग 8]

83

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ខ.

नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)

9.

नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)

10.

नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)

11.

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)

5,000

निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए

10,000

बजार एसोसिएशन, संघ

10,000

द्वारबंद समुदाय संस्थान

10,000

होटल

10,000

रेस्टोरेंट

10,000

10,000

विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/ स्वामी

उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन

12.

20,000

नियमों के अनुसार

उपाय करने में विफलता

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)

13

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)

नियमों के उपाय करने , भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता

14

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)

गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक , कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर

15

एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ )

नगर पंचायत की उप विधिको होटल / अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां

20,000

उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि

1000

उल्लंघनकर्ता/ पर्यटक /वाहन/चालक

1000

उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी 84

उत्तराखण्ड गजट, 27 जनवरी, 2024 ई० (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

[भाग 8 16

2000

आयोजनकर्ता

सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलिया, वाणिजिक, धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)

ह० (अस्पष्ट) ह० (अस्पष्ट) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत , झबरेडा (हरिद्वार) ।

अध्यक्ष, नगर पंचायत , झबरेडा (हरिद्वार) ।

पी०एस० यू० ( आर०ई ० ) 04 हिन्दी गजट/ 04- भाग 8-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 16 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-01-16.gz270124/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-01-16.gz270124.