Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

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Published 30 January 2024

Department
Agriculture and Farmers Welfare Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
185729/ई0पत्रा0-57601/XIII-1/2024
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-01-30.3027-300525022447
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की , शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्) ( संख्या-17

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

1500

439-451

भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 1 -क-नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

151-167

1500

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय . सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975

01-02

भाग 3 -स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ -पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6- बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

139-140

975 स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि

1425

439-क 440

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग -1

विज्ञप्ति/ पदोन्नति

30 जनवरी , 2024 ई०

संख्या 185729/ई 0 पत्रा0-57601 /XIII - 1 / 2024-रेशम विकास विभाग के अन्तर्गत उप निदेशक के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की संस्तुति दिनांक 16.01.2024 तथा उत्तराखण्ड रेशम विकास (अधिकारी वर्ग ' क' एवं 'ख' ) सेवा नियमावली , 2011 में निहित प्रावधानानुसार अधोलिखित सहायक निदेशक (रेशम) के पद पर कार्यरत अधिकारियों को चयन वर्ष 2023-24 हेतु तात्कालिक प्रभाव से उप निदेशक (रेशम) वेतनमान रु0 67,700-2,08,700 , लेवल -11 के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र ० स०

नाम

1

श्री सचिन खन्ना

2

श्री हेम चन्द्र

2. उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण - पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

3. उक्त अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

विज्ञप्ति/ पदोन्नति

31 जनवरी , 2024 ई०

संख्या 185728 /ई ० पत्रा0-35324/XIII - 1 / 2024- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के पत्र संख्या-221 / 10 / डी० पी० सी० (स० नि०-रेशम) सेवा -2 / 2022-23 , दिनांक 28.09.2022 द्वारा चयन वर्ष 2021-22 हेतु श्री सुभाष डंडरियाल की मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी चयन समिति की संस्तुति को खोले जाने के संबंध में आयोग के पत्र संख्या -323 / 10 / डी०पी ० सी० (स० नि०-रेशम) सेवा-2 / 2022-23, दिनांक 12.01.2024 द्वारा प्राप्त संस्तुति एवं उत्तराखण्ड रेशम विकास (अधिकारी वर्ग ' क' एवं ' ख' ) सेवा नियमावली , 2011 में निहित प्रावधानानुसार रेशम विकास विभाग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021-22 हेतु श्री सुभाष डंडरियाल , निरीक्षक (रेशम ) , राजकीय रेशम फार्म , डोईवाला , जनपद- देहरादून को सहायक निदेशक (रेशम) श्रेणी -2 के रिक्त पद के सापेक्ष रु 0 56,100-1,77,500 , लेवल -10 में नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के पत्र दिनांक 12.01.2024 में दी गयी संस्तुति के क्रम में श्री सुभाष डंडरियाल को ज्येष्ठता सूची में पदोन्नति / तैनाती आदेश संख्या-78963 , दिनांक 25.11.2022 द्वारा पदोन्नत श्री विनोद तिवारी से ऊपर रखा जाता है तथा शासनादेश संख्या-1595 , दिनांक 13.05.2003 में दिये गये प्राविधानान्तर्गत श्री तिवारी की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है ।

3. श्री सुभाष डंडरियाल को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण - पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

4. श्री सुभाष डंडरियाल के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

आज्ञा से,

विनोद कुमार सुमन, सचिव ।

भाग 1 ]

441 उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

कृषि एवं कृषि कल्याण अनुभाग -1

पदोन्नति/ विज्ञप्ति

27 फरवरी , 2024 ई ०

संख्या 193537/ई -49721 /XIII - 1 / 2024-3 ( 08 ) 2011- कृषि विभाग , उत्तराखण्ड में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग -1 (सांख्यिकी शाखा) में प्रोन्नति के रिक्त पद पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश , कृषि सेवा समूह ' ख ' सेवा नियमावली 1995 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित / उपान्तरित आदेश 2002 ) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली , 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग , उत्तराखण्ड हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय श्री शशिभूषण उनियाल, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग -1 , (सांख्यिकी शाखा) को तात्कालिक प्रभाव से कृषि सेवा श्रेणी-2 (सांख्यिकी शाखा) में चयन वर्ष 2023-24 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रु0 5400 / पुनरीक्षित वेतनमान- 56100-177500 (लेवल-10) में नियमित पदोन्नति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. श्री शशिभूषण उनियाल को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

3. श्री शशिभूषण उनियाल का तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा ।

पदोन्नति /विज्ञप्ति

27 फरवरी , 2024 ई ०

संख्या 193539 /ई-49721 /XIII - 1 / 2024-3 ( 08 ) 2011 - कृषि विभाग , उत्तराखण्ड में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग -1 (सांख्यिकी शाखा) में प्रोन्नति के रिक्त पद पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश , कृषि सेवा समूह ' ख' सेवा नियमावली 1995 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित / उपान्तरित आदेश 2002) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली , 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग; उत्तराखण्ड हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग -1 , (सांख्यिकी शाखा) को तात्कालिक प्रभाव से कृषि सेवा श्रेणी-2 (सांख्यिकी शाखा) में चयन वर्ष 2023-24 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रु 0 5400 / पुनरीक्षित वेतनमान - 56100-177500 (लेवल-10) में नियमित पदोन्नति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. श्री राजेश कुमार पाण्डेय को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से ,

विनोद कुमार सुमन, सचिव ।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5

अधिसूचना

नियुक्ति

15 मार्च , 2024 ई ०

संख्या 199320/ XXVIII ( 5 ) / 2024 ( E - 50062 ) - उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित / रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर तालिका में उनके नाम के 442

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

सम्मुख अंकित तैनाती स्थल पर वेतन मैट्रिक्स लेवल -11 वेतन ₹ 67,700-2,08,700 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -

अभ्यर्थी का नाम

पिता/ पति का नाम विभाग का नाम

जन्म तिथि नियुक्ति का स्थान क्र० सं०

1

3

2

4

5

6

1 डॉ० आंस्था श्रीवास्तव श्री संजय श्रीवास्तव एनेस्थिसिया 27.09.1986 रा 0मे० का० देहरादून

2 डॉ० नीलेश चन्द्रा. श्री चन्द्रमणी प्रसाद एनेस्थिसिया 01.01.1990

रा ०मे ०का० देहरादून

3 डॉ० प्रियंका चौरसिया

25.12.1984

एनेस्थिसिया

रा०म ० का० अल्मोड़ा श्री गोविन्द दास चौरसिया

4 डॉ० गौरव गुप्ता

27.07.1988

श्री सुनील कुमार गुप्ता बायोकैमेस्ट्री

रा०मे ०का० देहरादून

5 डॉ० यतेन्द्र मोहन

ब्लड बैंक 01.05.1980

रा०मे०का० अल्मोड़ा श्री श्याम सुन्दर चतुर्वेदी

6 डॉ० लक्ष्य बेरी

श्री विनोंद बेरी

कम्यूनिटी मेडिसिन 10.12.1989 रा ०मे ०का० अल्मोड़ा

7 डॉ० स्नेहा मित्तल

श्री सुरेश मित्तल

रा०मे० का० अल्मोड़ा

कम्यूनिटी मेडिसिन 29.7.1985

8 डॉ० मल्लिका

कम्यूनिटी मेडिसिन 09.09.1986 रा ०मे ० का० देहरादून श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

9.डॉ० हिमाद्री

डर्मेटोलॉजी

श्री ए०के ० सिन्हा

20.01.1990

रा ०मे ०का० देहरादून

10

श्री राजेश कुमार

डॉ ० अंशुल सक्सेना

फॉरेन्सिक मेडिसिन

रा०मे ०का० अल्मोड़ा

02.02.1982

11 डॉ0 मालविका सिंह

01.10.1986

माइक्रोबायोलॉजी

रा 0मे0 का0 श्रीनगर डॉ० अनिल कुमार सिंह

12

डॉ योगिता रावत

माइक्रोबायोलॉजी 09.10.1986

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत

रा ०मे ० का० देहरादून

ऑप्थेल्मोलॉजी 06.08.1987

श्री अमर सिंह कैन

रा०मे० का० श्रीनगर 13 डॉ० सत्येन्द्र कुमार कैन

10.06.1986

ऑर्थोपीडिक्स

14 डॉ० शुजा नाजिम श्री नाजिम इकबाल

रा ०मे ०का० अल्मोड़ा

15 डॉ0 अंकुर गुप्ता

श्री रमेश प्रसाद गुप्ता

रा0मे0का० रूद्रपुर

15.10.1983

ऑटो- राइनो- लेरिंगोलॉजी

16 डॉ० वाणी गुप्ता

पैथोलॉजी 22.04.1987

श्री अतुल कुमार गुप्ता

रा०मे ० का० हल्द्वानी

पैथोलॉजी 12.05.1989

17 डॉ0 स्निग्धा पेटवाल श्री सुरेन्द्र दत्त पेटवाल

रा ०मे ०का० देहरादून

18 डॉ० अक्षय शुक्ला

16.05.1990

पीडियाट्रिक्स

रा०से ०का० हल्द्वानी श्री विद्या नारायण शुक्ला

फॉर्माकोलॉजी

19 डॉ० अमृतांशु शेखर श्री ललित कुमार

रा०मे ०का० हल्द्वानी

11.11.1985

20 डॉ० विकास पाल

रेडियोथैरेपी

श्री राम सेवक पाल

13.06.1988 रा०मे ० का० हल्द्वानी

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित अभ्यर्थी को सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें । योगदान दिये जाने के पश्चात अभ्यर्थी के समस्त वांछितं प्रपत्र / प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा कराया जायेगा ।

(2) उपरोक्त तालिका में अंकित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्यों द्वारा किया जायेगा । अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जॉच भी सम्बन्धित * शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाय । अभ्यर्थी के सत्यापन संबंधी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यदि संबंधित अभ्यर्थियों को चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की जायेगी ।

भाग 1 ]

443 उत्तराखण्ड गजट, 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

(3) उपरोक्त तालिका में अंकित अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगें । स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगें ।.

(4) ' उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय - समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे ।

(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 15 दिनों के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान कर दें । इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती से संबधित वांछित सभी प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करेंगे । यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा ।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा ।

(7) अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण से पूर्व सम्बन्धित प्राचार्य के समक्ष निम्न प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

i . स्वयं के विरूद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा-पत्र (संलग्न प्रारूप में) ।

ii . उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां ।

iii . ओथ एलीजियन्स का प्रमाण -पत्र ।

iv. गोपनीयता का प्रमाण- पत्र ।

v. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण- पत्र ।

vi . लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी , जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे ।

vii . एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने का घोषणा- पत्र (संलग्न प्रारूप में) ।

viii . सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण- पत्र ।

Ix , दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण ।

2- चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

3- चयनित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है तथा परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को किसी अन्यत्र संस्थान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा ।

:

444

उत्तराखण्ड गजट, 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

4- सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा यह देख लिया जाए की अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण- पत्र एवं स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा के प्रमाण - पत्र का मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण- पत्रों की दो -दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय ।

5- चयनित अभ्यर्थियों की सेवायें उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरणीय होंगी ।

आज्ञा से ,

डॉ ० आर० राजेश कुमार , सचिव ।

खेलकूद अनुभाग

कार्यालय आदेश

11 मार्च, 2024 ई०

संख्या 141 /VI -3/2024-1 ( 18 )/ 2006- " उत्तराखण्ड खेल विभाग (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2023" के सुसंगत नियमों एवं ' चयन समिति' की संस्तुति के आधार पर खेल विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उप क्रीड़ा अधिकारी से जिला क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों (वेतनमान रू0 44900-142400 लेवल-7) पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए निम्न तालिका के कॉलम-4 के अनुसार नवीन तैनाती स्थल पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र०सं०

अधिकारी का नाम

वर्तमान तैनाती स्थान

नवीन तैनाती स्थान 1

2

3

4

1- श्रीमती जानकी कार्की

नैनीताल

उधमसिंहनगर 2- श्री अनूप बिष्ट

पौड़ी

पिथौरागढ़ 3- श्री दीपक रावत

टिहरी गढ़वाल

देहरादून

2- जाता है । संबंधित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो ) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा

3- उक्त अधिकारियों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही वेतन आहरित होगा ।

आज्ञा से,

अमित सिन्हा,

विशेष प्रमुख सचिव ।

भाग 1 ]

445

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग -2

कार्यालय ज्ञाप

22 दिसम्बर , 2023 ई ०

संख्या 177390/XXIV- 2 / 2023 / 12 ( 07 ) / 2009- चयन वर्ष 2022-23 में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक ( प्रशासनिक संवर्ग ) सेवा के अधीन उप शिक्षा निदेशक पद पर कार्यरत अधिकारियों की संयुक्त शिक्षा निदेशक , वेतनमान रु0 123100-215900 , लेवल 13 के रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति किए जाने के संबंध में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नवत तालिका में अंकित अधिकारियों को संयुक्त शिक्षा निदेशक, वेतनमान रु0 123100-215900 , लेवल -13 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18 में निहित प्राविधानों के अधीन जनहित में उनके वर्तमान तैनाती स्थल से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा तैनात / पदस्थापित किए जाने क़ी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -

अधिकारी का नाम

नवीन तैनाती स्थल

वर्तमान तैनाती स्थल

क्र.सं.

2

1

1 श्री मेहरबान सिंह बिष्ट

4

3

मुख्य शिक्षा अधिकारी , चम्पावत ।

जिला शिक्षा अधिकारी , प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी , चम्पावत का अतिरिक्त प्रभार ।

2 श्री नरबीर सिंह बिष्ट

मुख्य शिक्षा अधिकारी , उत्तरकाशी ।

उप शिक्षा निर्देशक , प्रारम्भिक

शिक्षा निदेशालय , उत्तराखण्ड ।

3 श्री कुंवर सिंह रावत

मुख्य शिक्षा अधिकारी , ऊधमसिंह नगर ।

उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक

शिक्षा निदेशालय , उत्तराखण्ड ।

4, श्री बृजमोहन सिंह रावत

अपर सचिव , उत्तराखण्ड विद्य ालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल ।

प्रभारी अपर सचिव , उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल ।

5 श्री पदमेन्द्र सकलानी उप शिक्षा निदेशक , माध्यमिक शिक्षा निदेशालय , उत्तराखण्ड !

6 श्री परमेन्द्र कुमार बिष्ट

संयुक्त निदेशक, महानिदेशालय , विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ।

मुख्य शिक्षा अधिकारी , रुद्रप्रयाग ।

प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक, पी० एम ० पोषण , उत्तराखण्ड, देहरादून ।

2- उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

आज्ञा से ,

रंजना राजगुरू , अपर सचिव ।

446

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

सू० प्रौ ० , सुराज एवं वि० प्रौ ० अनु०-03

अधिसूचना

05 फरवरी , 2024 ई०

संख्या 1 / 187490/ E - 29664 / 2024 /XXXIV ( 3 ) / -20 ( 02 ) 21TC- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं ० 20 वर्ष 2011 ) की धारा -03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , जनसामान्य को नियत्त समय - सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त डी० बी० टी० से सम्बन्धित निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय- सीमा , प्रथम अपीलीय अधिकारी. का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत् अधिसूचित किया जाता हैः-

1. समाज कल्याण विभागः

क्र०

सेवा हेतु निर्धारित

प्रदान की जाने वाली सं० सेवा का नाम

पदाभिहित अधिकारी का

द्वितीय

समय-सीमा

पदनाम

1.

जिला समाज

कल्याण

अधिकारी डॉ० अम्बेडकर पूर्वदशम एवं दशमोत्तर डी० एन० टी० छात्रवृत्ति संशोधित योजना पीएम यशस्वी डी० एन०टी०

अपीलीय अधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

भौतिक मुख्य विकास उत्तराखण्ड

अधिकारी सेवा का

अधिकार

आयोग

अभिलेखों के सत्यापन किये जाने से छात्रवृत्ति के भुगतान तक 110 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

2.

पीएम यशस्वी

जिला समाज कल्याण सत्यापन किये जाने से

अधिकारी ओ०बी०सी० पूर्वदशम (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित) छात्रवृत्ति योजना अनुदान संख्या-15

मुख्य विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोगः

अभिलेखों के भौतिक छात्रवृत्ति के भुगतान तक 110 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

3. पीएम यशस्वी

जिला समाज

कल्याण

अधिकारी ई० बी० सी० दशमोत्तर (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित) छात्रवृत्ति योजना अनुदान संख्या-15

मुख्य विकास

अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अभिलेखों के भौतिक सत्यापन किये जाने से छात्रवृत्ति के भुगतानः तक 110 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

जिला समाज

कल्याण

अधिकारी अनुसूचित जाति पूर्वदशम कक्षा 9 से कक्षा 10 तक (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित) छात्रवृत्ति योजना अनुदान सं0-30

मुख्य विकास उत्तराखण्ड

अधिकारी सेवा का

अधिकार

आयोग

अभिलेखों के भौतिक सत्यापन किये जाने से छात्रवृत्ति के भुगतान तक 110 दिवस. के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर )

6

जिला समाज कल्याण अधिकारी (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित) छात्रवृत्ति योजना अनुदान सं0-30 अस्वच्छ पेशा पूर्वदशम

उत्तराखण्ड

मुख्य मुख्य विकास अधिकारी

अधिकार

सेवा का आयोग

अभिलेखों के भौतिक सत्यापन किये जाने से छात्रवृत्ति के भुगतान तक 110 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर भाग 1]

447

उत्तराखण्ड गजट, 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

16. पीएम यशस्वी 'ओ ० बी०सी ० दशमोत्तर अनुदान संख्या-15

मुख्य विकास | अधिकारी

अधिकारी

जिला समाज|

कल्याण

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अभिलेखों के भौतिक सत्यापन किये जाने से छात्रवृत्ति के भुगतान तक 110 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

7.

जिला समाज कल्याण अधिकारी दिव्यांगजन पूर्वदशम (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक) छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत राज्यपोषित योजना) अनुदान संख्या-15

मुख्य विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अभिलेखों के भौतिक सत्यापन किये जाने से छात्रवृत्ति के भुगतान तक 110 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

8:

जिला समाज कल्याण अधिकारी

7

अनुसूचित जाति पूर्वदशंस (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक) छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत राज्य पोषित) योजना अनुदान सं0-30

मुख्य विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अभिलेखों के भौतिक सत्यापन किये जाने से छात्रवृत्ति के भुगतान तक 110 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

मुख्य विकास अधिकारी

45 दिवस (बजट की उपलब्धता पर)

9. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अनुदान सं० 15

जिला समाजं कल्याण अधिकारी

उत्तराखण्ड सेचा का अधिकार आयोग

मुख्य विकास अधिकारी

45 दिवस (बजट की उपलब्धता पर)

जिला समाज कल्याण अधिकारी 10. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अनुदान सं० 30

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

मुख्य बिकास अधिकारी

46 दिवस (बजट की उपलब्धता पर)

जिला समाज कल्याण अधिकारी 11. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अनुदान सं० 31

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

मुख्य विकास अधिकारी

45 दिवस (बजट की उपलब्धता पर)

सं० 15 12. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन अनुदान

जिला प्रोबेशन अधिकारी

13.

उत्तराखण्ड सेचाका अधिकार आयोग

मुख्य विकास अधिकारी

45 दिवस (बजट की उपलब्धता पर).

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन अनुदान सं० 30

जिला प्रोबेशन अधिकारी

14.

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

45 दिवस (बजट की

उपलब्धता पर)

इंदिरा गांधी संष्ट्रीय विधवा पेंशन अनुदान सं0 31

जिला प्रोबेशन अधिकारी

1'5.

मुख्य विकास अधिकारी सेवा का अधिकार आयोग उत्तराखण्ड

मुख्य विकास अधिकारी

45 दिवस (बजट की

उपलब्धता पर)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, अनुदान सं० 15

कल्याण जिला समाज अधिकारी

16.

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

45 दिवस (बजट की उपलब्धता पर)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, अनुदान सं० 30

जिला समाज कल्याण अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

मुख्य विकास अधिकारी

45 दिवस (बजट की

उपलब्धता पर)

17. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, अनुदान सं0 31

जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग....

448

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

18.

[भाग 1

मुख्य विकास अधिकारी

15 दिवस (बजट की उपलब्धता पर)

जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम, 1989 एवं नागरिक अधिनियम , 1955 का कियान्वयन योजना अनुदान सं 0 30 (केन्द्रांश एवं राज्यांश 50:50 में संचालित

2.पशुपालन विभागः-

क्र० सं०

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

1. भेड पालन योजना मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

मण्डलीय अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन स्वीकृत होने से 75 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर) जिसमें लाभार्थी द्वारा पशु क्रय उपलब्धता की समयावधि 30 दिवस सम्मिलित है ।

2.

योजना मंहिला बकरी पालन

चिकित्सा मुख्य पेशु अधिकारी अपर मण्डलीय की निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

से 75 दिवस के आवेदन स्वीकृत होने अन्दर (बजट उपलब्धता पर) जिसमें लाभार्थी द्वारा पशु क्रय उपलब्धता की समयावधि 30 दिवस सम्मिलित है ।

3. गौ पालन योजना

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मण्डलीय अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग

आवेदन स्वीकृत होने से 75 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर ) जिसमें लाभार्थी द्वारा पशु क्रय उपलब्धता की समयावधि 30 दिवस सम्मिलित है ।

4.

बकरी पालन योजना मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मण्डलीय अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदन स्वीकृत होनें से 75 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर) जिसमें लाभार्थी द्वारा पशु क्रय उपलब्धता कीं समयावधि 30 दिवस संम्मिलित है।

3. डेरी विकास विभागः-

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

1.

सहायक निदेशक दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना सं0 28 अनुदान

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

निदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेंदन स्वीकृत होने से 100 दिन के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर) भाग 1]

449

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई ० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

2.

सहायक निदेशक दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहनः योजना अनुदान सं० 30

निदेशक

आवेदन स्वीकृत होने से 100 दिन के अन्दरः (बजट की उपलब्धता पर

3;

सहायक निदेशक दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना सं0 31 अनुदान

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उत्तराखण्ड

निर्देशक

आवेदन स्वीकृत होते से 100 दिन के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

4.

सहायक निदेशक डेरी विकास योजना अनुदान सं ० 28

सेवा अधिकार आयोग का

निदेशक उत्तराखण्ड सेवा अधिकार आयोग का

आबेदन स्वीकृत होने से 100 दिन के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

5.

सहायक निदेशक डेरी विकास योजना अनुदान सं० 30

निदेशक

आवेदन स्वीकृत होने से 100 दिन के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

6. डेरी विकास योजना अनुदान सं० 31

सहायक निदेशक

उत्तराखण्ड का सेवा अधिकार आयोग

निर्देशक

आवेदन स्वीकृत होंने से 100 दिन के अन्दर (बजट 'की उपलब्धता पर)

7.

सहायक निदेशक महिला डेरी विकास योजना सं0. 28 अनुदान

उत्तराखण्ड सेवा अधिकार आयोग का

निदेशक

आवेंदन स्वीकृत होने से 100 दिन के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

8.

सहायक निदेशक महिला डेरी विकास योजना सं0-30 अनुदान

उत्तराखण्ड सेवा अधिकार आयोग का

निदेशक

आवेंदन स्वीकृत होने से 100 दिन के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

9.

सहायक निदेशक महिला डेरी विकास योजना सं० 3:1 अनुदान

उत्तराखण्ड सेंवा का अधिकार आयोग

निर्देशक

आवेदन स्वीकृत होने से 100 दिन के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

4- संस्कृति धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला विभागः-

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

निदेशक

द्वित्तीय अपीलीय अधिकारी

प्रथम अपीलीय अधिकारी

महानिदेशक

आवेदन प्राप्त होने से 60 दिवस के अन्तर्गत

1. वृद्ध कलाकारों, लेखकों को मासिक पेंशन

निदेशक 2. धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

महानिदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

कुमांऊ मण्डल विकास निगम, नैनीताल से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त 30 दिवस के अन्तर्गत

निदेशक 3. लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायताः

महानिदेशक

आवेदन पत्र प्राप्त

होने के उपरान्त 45

दिवस के अन्तर्गत

उत्तराखण्ड- सेवा का अधिकार आयोग 450

उत्तराखण्ड गजट, 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

5- संस्कृत शिक्षा विभागः-

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

1 संस्कृत विद्यालयों में मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति

सहायक निर्देशक सम्बन्धित

जनपद

सहायक संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण

निदेशक सम्बन्धित जनपद

[भाग 1

सेवा हेतु निर्धारित

समय-सीमा

प्रथम अपीलीय

द्वितीय अपीलीय

अधिकारी

अधिकारी

उप निदेशक सम्बन्चित जनपद

आवेदन स्वीकृत होने से 30 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

उप निदेशक सम्बन्धित

जनपद

आवेदन स्वीकृत होने से 30 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

6- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागः-

क्र० प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

बाल संरक्षण सेवाओं के अन्तर्गत

जिला प्रोबेशन अधिकारी

स्पॉन्सरशिप योजना (केन्द्र पोषित)

जिला प्रोबेशन अधिकारी 2 मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (राज्य पोषित)

7- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभागः-

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

1.

प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र निर्देशक उद्योग सेवा हेतु निर्धारित समय -सीमा

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

निदेशक

आवेदन प्राप्त होने से 60 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

निदेशक

प्रत्येक माह की 15 तारीख तक (बजट की उपलब्धता पर)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी

उप निदेशक उद्योग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

1. प्राप्त दावों की मण्डलीय स्वीकृति (सम्पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)-90 दिवस 2. स्वीकृत दावों का संवितरण (बजट प्राप्ति के पश्चात्त)-90 दिवस ।

2.

शिल्पियों हेतु पेंशन योजना

जिला उद्योग केन्द्र/ निदेशक उद्योग मण्डलीय उप निदेशक उद्योग

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

बजट प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर) भाग 1 ]

451 उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई ० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

8- पेयजल एवं स्वच्छता विभागः-

क्र० सं०

प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम

सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा

पदाभिहित

अधिकारी का

पदनाम

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी 1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

आवेदनं स्वीकृत होने की तिथि से 20 दिवस के अन्दर पर) ( बजट की उपलब्धता

परियोजना प्रबन्धक, जिला परियोजना स्वजाल, उत्तराखण्ड प्रबन्धन इकाई,

निदेशक, परियोजना प्रबन्धन स्वजल, देहरादून इकाई ,

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना, कार्यदिवस के रूप में होगी ।

3. सेवा का अधिकार अधिनियम , 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यंथावश्यक दस्तावेजों के सांथ प्राप्त आवेदन- पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी ।

4. लाभार्थियों से प्राप्त आवेदनों के निस्पन्दन (फिल्ट्रेशन ) में प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत का अनुपालन किया जायेगा ।

5. आवेदन अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में आवेदनं अस्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित सूचना निश्चित समयान्तर्गत सम्यक् माध्यम (एस० एम० एस० , ई- मेल इत्यादि) से आवेदक को प्रेषित की जाएगी तथा ऑफ लाईन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति का तिथिवार रिकार्ड संरक्षित किया जाएगा ।

6. उपरोल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी ।

डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव ।

कृषि एवं कृषि कल्याण अनुभाग -1 पदोन्नति / विज्ञप्ति 12 मार्च , 2024 ई०

संख्या 197250/ई -49721 /XIII - 1 / 2024-3 ( 08 ) 2011- कृषि विभाग , उत्तराखण्ड में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग -1 (सांख्यिकी शाखा) में प्रोन्नति के रिक्त पद पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश , कृषि सेवा समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित / उपान्तरित आदेश 2002 ) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली , 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग , उत्तराखण्ड हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय श्री भरत सिंह भण्डारी , अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग -1 , (सांख्यिकी शाखा ) को तात्कालिक प्रभाव से कृषि सेवा श्रेणी-2 (सांख्यिकी शाखा) में चयन वर्ष 2023-24 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 / पुनरीक्षित वेतनमान - 56100-177500 (लेवल-10) में नियमित पदोन्नति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री भरत सिंह भण्डारी को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

3- श्री भरत सिंह भण्डारी का तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा ।

आज्ञा से , महिमा रौंकली, संयुक्त सचिव ।

पी ० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 17 हिन्दी गजट / 214 -भाग 1-2024 (कम्प्यूटर /रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/ 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1 -क

नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL

NOTIFICATION

13thMarch , 2024

No.388 / III - A - 30/ 2021 / SLSA-- Shri Sayed Gufran , Officer on Special Duty/ Deputy Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority , Nainital is hereby sanctioned earned leave for a period of 10 days w.e.f. 02.03.2024 to 11.03.2024 .

By Order of the Hon'ble Executive Chairman ,

Sd/- PRADEEP KUMAR MANI , Member Secretary.

151 -ख 152

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

April24, 2024

No.186 / UHC /Admin.A/2024 --In exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India and for recording of the Annual Confidential Remarks of the Officers and Officials of the High Court , Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Uttarakhand , Nainital frames the following Rules:

" The Uttarakhand High Court Staff (Annual Confidential Remarks ) Rules , 2024 "

1. Short Title and Commencement :

(a) These rules shall be called " The Uttarakhand High Court Staff (Annual Confidential Remarks) Rules , 2024. "

(b) These rules shall come into force with effect from the date of issuance of the Notification.

2. Definitions :

In these rules the definitions will be same as are in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Services and Conduct) Rules , 1976 (as applicable in High Court of Uttarakhand) .

3. Application:

These rules shall apply to all the Officers and Officials appointed in the establishment of this High Court before or after the commencement of these rúles .

The Reporting Authority, Reviewing Authority and Accepting Authority in respect of the Officers and Officials of the Registry are mentioned below:

Sr. No.

Reporting Authority

Reviewing Authority

Accepting Authority Particulars of the Officer/Officials of the Registry of the Court

1.

Hon'ble the Chief Justice

Principal Private Secretary Joint Principal Private Secretary Private Secretary Personal Assistant to Hon'ble the Chief Justice

2.

Hon'ble Judge concerned

Private Secretary and Personal Assistant to Hon'ble Judges

Hon'ble Judge concerned (when attachedwith Hon'ble Judge)

3.

Head Private Secretary

Registrar General (when attached with Registrar General) भाग 1 -क]

153

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

4.

Private Secretary and Personal Assistant attached with Registrar General

5.

Private Secretary and Personal Assistant attached with Registrar/ O.S.D .

6.

Private Secretaries and Personal Assistants working in Pool

Head Bench Secretary and Bench 7. Secretary attached with Hon'ble the Chief Justice

8.

Bench Secretary attached with Hon'ble Judges

9. Bench Secretary working in Pool

10.

Registrar (HC Cadre) Registrar General

Registrar General

Registrar/ O.S.D. concerned

Registrar General

Head Private Secretary

Hon'ble the Chief Justice

Hon'ble Judge concerned

Registrar General

Head Bench Secretary

Registrar General

11.

Joint Registrar

12.

DeputyRegistrar

13.

Assistant Registrar

Hon'ble the Chief Justice

Registrar General

Registrar concerned

Registrar General

Registrar concerned

Registrar General

Registrar concerned/ JointRegistrar/ Deputy Registrar concerned

14.

Section Officer

Registrar General

Registrar concerned/ JointRegistrar/ Deputy Registrar / Assistant Registrar concerned

15.

Review Officer

16. Assistant Review Officer

17.

Typist & Translators

Registrar General

Section Officer / Section In- charge concerned

18. Public Relation Assistants

19.

Librarian

20.

Assistant Librarian

21. Deputy Registrar ( I.T. )

Registrar General

Registrar concerned

Librarian

Registrar concerned

Registrar General

Registrar General

Registrar / C.P.C . concerned 154

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

22.

[भाग 1-क

Registrar General

District Judge concerned

Nodal Officer (Computers) of the District Court

Assistant Programmer /System Officer System Assistant (working inDistrict Judiciary)

Assistant Registrar (I.T. )

23.

Registrar General

Deputy Registrar (Ι.Τ.)

Senior System Officer Assistant Programmer /System Officer System Assistant

24.

Driverattached with Hon'ble the ChiefJustice

25.

Driverattached with Hon'ble Judges

26.

Driver attached with Registrar General

27.

Registrar/ C.P.C. concerned

Hon'ble the Chief Justice

Hon'ble Judge concerned

Registrar General

Registrar General

Registrar/ O.S.D. concerned

Driver attached with Registrar/ O.S.D .

28. Drivers working in Pool

Management Officer

29.

Electrician

I/cRegistrar (Management)

Management Officer

30.

Class- IV Employees attached with Hon'ble the Chief Justice

31.

Class- IV Employees attached with Hon'ble Judges

32.

Class - IV Employees attached with Registrar General

33.

Class - IV Employees attached with Registrar/ O.S.D .

34.

Class- IV Employees attached in Section of the Court

35.

Class- IV Employees not attached inany Section

36.

ChiefProtocol Officer

37.

Protocol Officer

I/ cRegistrar (Management)

Hon'ble the Chief Justice

Hon'ble Judge concerned

Registrar General

Registrar/ O.S.D . concerned

Section In- charge

Management Officer

Hon'ble the Chief Justice

Registrar General

Registrar (Protocol)

38.

Public Relations Officer Management Officer Registrar General

I/ cRegistrar (Management)

39.

Stenographer (Hindi /English) , Vigilance Cell

40.

Police Officers (working on deputation) of the Vigilance Cell Registrar (Vigilance)

Registrar (Vigilance) 155 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

4. Period of ACRs :

The Annual Confidential Remarks should be written in the proforma (Annexure- 1 ) for each financial year (i.e. for the period from 1st April to 31st March) . The Establishment/Admin.A Section shall maintain the record of the Annual Confidential Remarks of the Officers and employees of the Court .

Judicial Officers and Officers of the Registry , who are required to record the Annual Confidential Remarks being Reporting Authority , shall record it and submit the same to the Admin . A Section directly by 15th of May every year .

The same shall be placed before Reviewing and Accepting Authority for finalization.

Private Secretaries of Hon'ble Judges shall send the Annual Confidential Remarks , recorded by Hon'ble Judges , to Establishment/Admin.A Section by the 30th of June every year .

The process of recording Annual Confidential Remarks must be finalized by 30th of June every year.

5. Writing of ACRS :

(i) The Reporting, Reviewing or Accepting Authority can write or record the Confidential eport of the officer/employee only if he /she has observed the performance of the officer / employee for at least 03 months .

(ii) Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice and Private Secretaries to Hon'ble Judges shall collect Annual Confidential Remarks of the Officers and employees of the Court , who are attached with Hon'ble Authority , before the superannuation/ transfer /elevation/ retirement (as the case may be) of Hon'ble Authority.

(iii) In any other /exceptional circumstances , where Annual Confidential Remarks cannot be recorded by the Hon'ble Authorities under whom Officers /Employees of the Court are attached, the succeeding Hon'ble Authority under whom the Officers/Employees shall be attached , shall record Annual . Confidential Remarks .

(iv) Judicial Officers posted in Registry shall also record the Annual Confidential Remarks of the Officers and employees of the Court, who are attached with them, before superannuation /transfer / elevation. Similarly, Officers of the Registry , being Reporting Authority, shall write the Annual Confidential Remarks before their superannuation/retirement / transfer .

156

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क (v) In case , Accepting Authority/Reviewing Authority could not record the remarks of the concerned employee due to transfer/elevation/retirement, remarks recorded by Reporting Authority, shall be treated as Final Remark.

(vi) In case of Missing Annual Confidential Remarks of the Officers / Officials for the previous years of service, remarks for the preceding and succeeding years shall be observed and the higher remark shall be considered for that period .

(vii) Integrity is the essential part of Annual Confidential Remarks . Authorities shall clearly mention about the Integrity of the Officer/ Officials of the Court .

( viii) In cases of 'Doubtful Integrity' , the Reporting Authority , before recording such remarks , should take steps to ascertain personally whether there is any reason to doubt or suspect the integrity of the concerned officer .

(ix) In case the Reporting officer is not in a position to make a positive report about the integrity of the Officer, then he should leave the column blank and submit a secret report with necessary proof/documentation in confidential cover along with the Annual Confidential Remarks , if he has reasons to doubt the integrity of the Officer, stating the reasons for his suspicion .

(x) The Registrar General will then take suitable steps to find out the correctness or otherwise of the secret report . Thereafter, the final entry regarding 'Integrity' shall be recorded in the relevant column of the Annual Confidential Remarks , by the Reviewing Authority .

6. Communication of Remarks :

Itis necessary that every employee should know the remarks recorded in his /her Annual Confidential Remarks . Therefore , Establishment/Admin.A Section of the Court shall inform the Officers/Officials of the Court and thereafter , Officers /Officials of the Court may see their Annual Confidential Remarks available with Administrative Section .

7. Representation against adverse Remarks :

The Officers / Officials of the Court may submit their representation against adverse remarks communicated to him/her within a period of one month from the date of such communication, failing which representation may not be entertained .

भाग 1-क]

157 उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2024 ई ० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

8. Disposal of Representation:

Ifthe Adverse Remarks have been recorded by Hon'ble the Chief Justice/ Hon'ble Judge , the representation shall be placed before Hon'ble the Chief Justice by Registrar General for disposal .

When the Adverse Remarks have been recorded by other than Hon'ble the Chief Justice/ Hon'ble Judges , Registrar General of the Court will constitute a three members Committee (headed by Registrar General) for disposal of the representation . The Committee shall pass order within 45 days from the date of receipt of the same .

Order passed by Hon'ble the Chief Justice or Committee with respect to representation shall be communicated to the Officers / Officials of the Court within 15 days of disposal .

9. Other Conditions :

(i) Subject to the provisions of these rules , the Rules and Orders for the time being in force and applicable to the employees of the State Government shall be applicable to the Officers and Officials of the Court .

(ii)Any question arising as to which Rules or Orders are applicable to any case of the Officers /Officials, shall be decided by Hon'ble the Chief Justice .

10. Interpretation:

Ifany question arises as to the interpretation of these rules , the decision of Hon'ble the Chief Justice shall be final .

11. Amendment:

i

Hon'ble the Chief Justice may make any amendment in these rules at any time, as may be deemed necessary .

12. Power to relax:

When Hon'ble the Chief Justice is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case or class, then the particular rule/ regulation/norm may be dispensed with or relaxed, to such extent and subject to such exception and condition, as may be deemed necessary .

158

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2024 ई ० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

Annexure-1

High Court of Uttarakhand , Nainital

Annual Confidential Remarks

For the Assessment Year

(Period wef............. to ........... )

1. Name of the Employee

2. Designation

3. Work

4. Conduct

:

5. Integrity

(Beyond Doubt/ Nothing Adverse/Doubtful/ Known case of lack of Integrity- mention in brief)

6. Over All Assessment (Poor/Good/Very Good/ Outstanding)

7. Special Remarks , ifAny

Date:

(Signature)

Name:

Designation:

(Reporting Authority )

Remarks / Countersignature by Reviewing Authority ( if any)

(Signature)

Name:

Designation:

(Reviewing Authority )

Remarks / Countersignature by Accepting Authority (if any)

(Signature)

Name:

Designation:

(Accepting Authority )

By Order of Hon'ble the Chief Justice ,

Sd/- ASHISH NAITHANI , Registrar General .

159 उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई ० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

निदेशालय पंचायतीराज , उत्तराखण्ड

10 अप्रैल , 2024 ई ०

संख्या 19 / 933 / जि0 पं०अ ०को ० /2018-19 देहरादून

जिला पंचायत उत्तरकाशी , द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 (अधिनियम सं0-11 , वर्ष 2016) के भाग -4 की धारा 106 , के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, उत्तरकाशी, के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को नियन्त्रित/ प्रतिबन्धि करने हेतु पूर्व में निर्मित व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क उपविधि, आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी से अनुमोदन के पश्चात सरकारी गजट , दिनांक-25 सितम्बर 2011 ई० (भाद्रपद 12, 1933 शंक् संवत) द्वारा निर्मित उप विधि में आंशिक संशोधित उपविधि बनाई गई हैं ।

कार्यालय जिला पंचायत , उत्तरकाशी

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंचायतीराज अधिनियम की धारा 106 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत उत्तरकाशी अपने सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र उत्तरकाशी में स्थित सडकों के किनारे ग्राम, कस्बा, ग्रामीण बाजार के समस्त प्रकार के व्यवसायकर्ता हेतु निर्धारित अनुमति/ लाईसेन्स शुल्क के संशोधन हेतु उपविधि तैयार कर प्रकाशित की जा रही है अतः यदि किसी भी फर्म, ठेकेदार या कोई व्यवसायकर्ता को इस उपविधि के नियमों पर किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो विज्ञप्ति जारी होने के 30 दिन के भीतर अर्थात दिनांक 26/07/2023 तक अपनी आपत्ति जिला पंचायत कार्यालय को व्यक्तिगत रुप से पत्र द्वारा या जिला पंचायत की ईमेल आई.डी [email protected] पर प्रस्तुत कर सकता है ।

संशोधित/प्रस्तावित उपविधिया:-

उपविधियां संख्या 01:- इस उपविधि के अन्तर्गत ग्रामीण बाजार का तात्पर्य उस स्थान से होगा जिस स्थान में सार्वजनिक सडकों के किनारे , ग्राम , कस्बों, में कुछ दुकानों के बन जाने से एक छोटा बाजार का आकार ग्रहण कर लिया हो ।

उपविधि संख्या 02: - कोई व्यक्ति / फर्म/ संस्था आदि जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रामीण बाजार अथवा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उपविधि संख्या 5 में उल्लेखित व्यवसाय तब तक नही कर सकता जब तक उस व्यक्ति/ संस्था अथवा फर्म द्वारा उस व्यवसाय हेतु निर्धारित अनुमति / लाईसन्स शुल्क अदा कर जिला पंचायत से लाईसेन्स प्राप्त न कर लिया हो ।

उपविधि संख्या 03:- जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत उपविधि संख्या 05 में उल्लेखित किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने के निमित व्यवसासकर्ता को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा ।

(क)- कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार की छूत की बीमारी से पीडित हो न तो स्वंय उपविधि वर्णित कोई व्यवसाय करेगा और न किसी ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय में नौकर या सहायक के रुप में रख सकता है ।

(ख)- कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थो के बनाने या रखने मे ऐसे घातक बर्तनों का प्रयोग नही करेगा जो खाद्य पदार्थों को किसी प्रकार दूषित या विकृत करता हो अथवा जिन पर बनाया या रखा हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकाता है ।

(ग)- खाद्य पदार्थों की बिकी के लिए रखे गये बर्तन हमेशा पूर्णतः इस प्रकार ढक कर रखने होगे जिससे उन पर धूल के कण या कोई हानिकारक जीव बैठने न पाये तथा उसमें अन्य हानिकारक पदार्थ मिलने की सम्भावना न हो ।

(घ)- प्रत्येक लाईसेन्सधारी को अपनी दुकान के सामने एक साईन बोर्ड लगाना पडेगा जिस पर दुकानदार का नाम तथा व्यवसाय स्पष्ट लिखा होगा एवं जिला पंचायत के सक्षम अधिकारी /किसी भी कर्मचारी द्वारा लाईसेन्स मांगे जाने पर लाइसेन्स दिखाना होगा । (ड)- प्रत्येक व्यवसायकर्ता को अपने व्यवसायिक क्षेत्र (दुकान/ कार्यालय आदि) के आस- पास सफाई सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था करनी होगी।

(च)- प्रत्येक बिकी/ सेवा सम्बन्धी व्यवसाय के व्यवसायकर्ता को अपनी दुकान पर वस्तुओं की मूल्य सूची / सेवा शुल्क की सुस्पष्ट सूची लगानी अनिवार्य होगी ।

उपविधि संख्या 04: - अध्यक्ष/ अपर मुख्य अधिकारी , कार्याधिकारी , अभियन्ता, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई भी कर्मचारी और सदस्य जिसे जिला पंचायत द्वारा अधिकृत किया गया हो व जिला स्वास्थय अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग का कोई अन्य * अधिकारी जो सफाई निरीक्षक से कम दर्जे का न हो, किसी भी उपयुक्त समय पर किसी भी दुकान में रखे गये पदार्थों का तथा अन्य बिकी योग्य सामग्री का निरीक्षण कर सकते है और उन्हे अधिकार होगा कि वे ऐसे सामान को नष्ट कर दे जो मनुष्यों के उपभोग के योग्य न रह गया हो अथवा जिस सामग्री के ऐसे हो जाने की सम्भावना हो ।

160

उत्तराखण्ड गजंट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

उपविधि संख्या 05:- प्रत्येक व्यवसायकर्ता को जिला पंचायत उत्तरकाशी को निम्न प्रकार अनुमति/ लाईसेन्स शुल्क अदा करना होगा, जोकि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होगा और हर दशा में 31 मार्च तक जमा करना अनिवार्य होगा । यदि कोई व्यवसायकर्ता निर्धारित तिथि तक प्रतिवर्ष लाईसेन्स शुल्क अदा नही करता है तो जिला पंचायत ऐसे व्यक्ति, फर्म, संस्था, के विरुद्ध जिला पंचायत अधिनियम 2016 की धारा 182 के . अन्तर्गत न्यायालय वाद दायर करेगा ।

"व्यवसायिक लाईसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि- 2023 "

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः-

(क) यह उपविधि जिला पंचायत , उत्तरकाशी की "व्यवसायिक लाईसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि- 2023 " कहलायेगी ।

(ख) यह उपविधि जिला पंचायत, उत्तरकाशी की सीमा में प्रवृत्त होगी ।

(ग) यह उपविधि जिला पंचायत, उत्तरकाशी द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं:-

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) 'जिला पंचायत' का तात्पर्य जिला पंचायत ,उत्तरकाशी से है ।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य जिला पंचायत, उत्तरकाशी की सीमाओं से है ।

(ग) "अपर मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत , उत्तरकाशी से है ।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य जिला पंचायत, उत्तरकाशी के अध्यक्ष/ प्रशासक से है ।

(ड) "बोर्ड" का तात्पर्य जिला पंचायत, उत्तरकाशी के निर्वाचित अध्यक्ष/ सदस्यों से है ।

(च) " अधिनियम " का तात्पर्य उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 से है ।

(छ) 'लाईसेन्स' (अधिकार पत्र) का तात्पर्य जिला पंचायत, उत्तरकाशी की सीमान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के लाईसेन्स

दिये जाने का अधिकार एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से है ।

(ज) ' अवधि' का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष तक के लिए दिये जाने वाले व्यवसायिक लाईसेन्स से है

मद का नाम

क० सं०

लाईसेन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक (रू०)

होटल/रेस्टोरेन्टस/आवासीय होटल/रेस्ट हाऊस

धनराशी संशोधित

क.स वर्तमान

धनराशी

300.00

500.00

चाय होटल

1. चाय होटल

2.

1000.00

500.00 प्रत्येक चाय होटल/ हलवाई की सम्मिलित दुकान पर/ कैन्टीन शीतलपेय सहित

प्रत्येक चाय होटल / हलवाई की सम्मिलित दुकान पर

3.

500.00

1000.00

खाने का होटल (भोजनालय) फास्टफूड रेस्टोरेट

खाने का होटल ( भोजनालय) फास्ट फूड रेस्टोरेट

4.

1000.00

विलोपित

700,00

खाने का होटल (भोजनालय ) जिसमें मांस , मछली आदि भी बनाई जाती हो ।

500.00

5.

1000.00

विलोपित

फास्ट फूड रेस्टोरेन्टस .

1000.00 6.

विलोपित

500.00

चाय होटल / कैन्टीन आदि (जिसमें शीतल पेय पदार्थ, बिस्कुट आदि विक्रय के लिए हों)

आवासीय सुविधा प्रदान करने वाले टूरिस्ट लॉज/ होटल/ रेस्ट हांऊस आदि जिसमें एक दिन में-

7. आवासीय सुविधा प्रदान करने वाले टूरिस्ट लॉज/ होटल/ रेस्ट हाऊस आदि जिसमें एक दिन में-

1000.00

8.

1500.00 (क) 10 आदमी तक रह सकते हों

(क) 10 व्यक्ति तक रह सकते हों

2500.00 (ख) 11 से अधिक 20 व्यक्ति तक रह सकते हों 1500.00

9.

(ख) 11 से अधिक 20 व्यक्ति तक रह सकते हों

4000.00 10. (ग) 21 से अधिक 50 व्यक्ति तक रह सकते हों 2000.00 (ग) 21. से अधिक 50 व्यक्ति तक रह सकते हों

5000.00

2500.00 (घ) 51 से अधिक व्यक्ति तक रह सकते हों 11. (घ) 51 से अधिक व्यक्ति तक रह सकते हों

2000.00

2000.00

12. मेडिकल प्रैक्टिसनर / मेडिकल स्टोर

मेडिकल प्रैक्टिसनर / मेडिकल स्टोर / आयुर्वेदिक, होमोपैथिक, एलोपैथिक, डेन्टल क्लीनिक,

4000.00

2000.00 नर्सिंग होम / अस्पताल / प्रसूतिगृह

13. नर्सिंग होम /अस्पताल / प्रसूतिगृह

4000.00

2000.00 नर्सिंग होम (20 बैड तक) .

14. नर्सिंग होम (20 बैड तक)

भाग 1 -क]               उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)                            161
  15.   नर्सिंग होम (20 बैड ऊपर प्रति बैड)          3000.00       नर्सिंग होम (21 बैड ऊपर )
                                                                                                             5000.00
 16.    एक्स-रें/ अल्ट्रासाउण्ड / सी ० टी० स्कैन सेन्टर 1500.00  एक्स- रें / अल्ट्रासाउण्ड / सी ० टी० स्कैन सेन्टर
                                                                                                             3000.00
                                                                 /पैथोलोजी सेन्टर
                                                       परिवहन
 17.  माल वाहन ट्रांसपोर्ट ऐजेन्सी (बिना वाहन के)   1000.00      माल वाहन ट्रांसपोर्ट ऐजेन्सी (बिना वाहन के) 2000.00
 18.  माल वाहन ट्रांसपोर्ट ऐजेन्सी (वाहन सहित)     1500.00                                                  3000.00
                                                                 माल वाहन ट्रांसपोर्ट ऐजेन्सी (वाहनं सहित)
19.   टूर एवं ट्रैवल्स ऐजेन्सी (बिना वाहन के)        500.00      टूर एवं ट्रैवल्स ऐजेन्सी (बिना वाहन के     1000.00
 20.  टूर एवं ट्रैक्सी ऐजेन्सी (वाहन सहित)         1000.00       टूर एवं ट्रैवल्स ऐजेन्सी (वाहन सहित)       2000.00
 21.  प्रत्येक टैक्सी /मिनी बस परिवहन यूनियन/       1000.00     प्रत्येक टैक्सी / मिनी बस परिवहन यूनियन/    2000.00
     समिति                                                      समिति
22.   प्रत्येक यात्री बस परिवहन यूनियन/ समिति      2000.00      प्रत्येक यात्री बस परिवहन यूनियन्य/समिति    4000.00
23.  प्रत्येक ट्रैक एवं टूर ऑपरेटर्स एजेन्सी पर    500.00       प्रत्येक ट्रैक एवं टूर ऑपरेटर्स एजेन्सी पर
                                                                                                           1,000.00
24.  मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स एवं सर्विस सेन्टर पर) 5000.00     मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स एवं सर्विस सेन्टर  6000.00
                                                                पर)
25.  दुपहिया वाहन एजेन्सी (सेल्स एवं सर्विस सेन्टर पर 2500.00   दुपहिया वाहन एजेन्सी (सेल्स एवं सर्विस सेन्टर 3000.00
                                                                पर

व्यवसायिक संस्थान

26.   प्रत्येक फाईनेन्स / चिंट फण्ड कम्पनियां      2000.00       प्रत्येक फाईनेन्स/ चिंट फण्ड कम्पनियां
                                                                                                           4000.00
 27.  प्रत्येक इन्श्योरेन्स कम्पनी की प्रति शाखा पर 1000.00                                                2000.00
                                                                 प्रत्येक इन्श्योरेन्स कम्पनी की प्रति शाखा पर
 28.   गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर                             गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर
 29.  (क) प्राथमिक स्तर तक                         500.00        (क) प्राथमिक स्तर तक
                                                                                                           1000.00
 30.  (ख) माध्यमिक स्तर तक                        1000.00        (ख) माध्यमिक स्तर तक                     2000.00
 31.   (ग) उच्च स्तर तक                           2000.00       (ग) उच्च स्तर तक
                                                                                                          4000.00
 32.  गैर सरकारी व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों पर 3000.00
                                                                गैर सरकारी व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों   5000.00
                                                                पर
33.   कोचिंग सेन्टर/ टट्यूशन प्वाईट आदि पर        1000.00       कोचिंग सेन्टर / ट्यूशन प्वाईट आदि पर.     2000.00
34.   कम्पयूर प्रशिक्षण केन्द्र                                 कम्पयूर प्रशिक्षण केन्द्र
      (क) जिसमें 1 से 5 तक कम्प्यूटर हों          1000.00
                                                                (क) जिसमें 1 से 5 तक कम्प्यूटर हों        2000.00
      (ख) जिसमें 5 से अधिक कम्प्यूटर हों          1500.00       (ख) जिसमें 6 से अधिक कम्प्यूटर हों
                                                                                                          3000.00

फेरी व्यवसाय

 35.   फेरी व्यवसाय कपड़ा पर                     300.00        फेरी व्यवसाय कपड़ा पर                    500.00
 36.   फेरी व्यवसाय बर्तन पर                     400.00       फेरी व्यवसाय बर्तन पर
                                                                                                        500.00
 37.  फेरी व्यवसाय कैसमीलोन , ऊन आदि पर          300.00       फेरी व्यवसाय कैसमीलोन, ऊन आदि पर          500.00
 38.  फेरी व्यवसाय चूडी, बिन्दी , प्यालें , अचार, फूल, 200.00 फेरी व्यवसाय चूडी, बिन्दी, प्यालें , अचार, 500.00
      गमले
                                                              फूल, गमले
 39.  फेरी प्लॉस्टिक के सामान आदि पर             400.00
                                                              फेरी प्लॉस्टिक के सामान आदि पर           500.00
40.   फेरी व्यवसाय सोना ,चांदी आभूषण            300.00
                                                              फेरी व्यवसाय सोना , चांदी आभूषण          500.00
41.   फेरी रद्दी व्यवसाय                        300.00        फेरी रद्दी व्यवसाय
                                                                                                       500.00
42.   फेरी व्यवसाय चादर, दरी, कम्बल आदि         300.00
                                                              फेरी व्यवसाय चादर, दरी, कम्बल आदि        500.00
43.   फेंरी गैस चूल्हा , स्टोव आदि मरम्मत       300.00
                                                              फेरी गैस चूल्हा , स्टोव आदि मरम्मत       500.00

लघु एवं कुटीर उद्योग, स्वरोजगार व्यवसायं

500.00

44. कताई बुनाई लघु उद्योग पर

1000.00

कताई बुनाई लघु उद्योग पर

300.00

45. हथ करधा लघु उद्योग प्रति पर

500.00

हथ करधा लघु उद्योग प्रति पर

200.00

46. लोहार या टमटा की दुकान पर

500.00

लोहार या टमटा की दुकान पर

47.

10000.00

15000.00 भूमि अथवा नदी, नालाओं के किनारों से अलौहे खनिज निकालने वाले ठेकेदार/ कशर प्लांट आदि

भूमि अथवा नदी, नालाओं के किनारों से अलाव खनिज निकालने वाले ठेकेदार/ कशर प्लांट आदि

48.

200.00

500.00 कृषि कार्य के प्रयुक्त होने वाले सामग्री के निर्माण एवं बिकी पर

कृषि कार्य के प्रयुक्त होने वाले सामग्री के निर्माण एवं बिकी पर 162

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

200.00

500.00 49. अन्य कुटीर उद्योग जैसे फल पेटी, आलू के | चिप्स नमकीन, जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार धूप/ अगरबत्ती,मोमबत्ती , साबुन आदि पर

अन्य कुटीर उद्योग जैसे फल पेटी , आलू के चिप्स नमकीन, जड़ी बूटियों के द्वारा तैयारधूप/अगरबत्ती,मोमबत्ती , साबुन आदि पर

10000.00

5000.00

50.

मिट्टी से ईट बनाने वाले प्रत्येक भट्टों पर/टाईल्स/सीमेट/ इण्टर टाईल्स/ सीमेन्ट ब्लॉक बनाने वाले प्लांट लॉक

लॉक मिट्टी से ईट बनाने वाले प्रत्येक भट्टों पर/टाईल्स/ सीमेट/ इण्टर टाईल्स / सीमेन्ट ब्लॉक बनाने वाले प्लांट

51.

आटा, पिसाई , धान कुटाई, तेल पिराई की मशीन पर

आटा, पिसाई , धान कुटाई, तेल पिराई की मशीन पर

500.00

300.00

52. (क) 1 से 5 हार्स पावर

(क) 1 से 5 हार्स पावर

1000.00

500.00

(ख) 5 से अधिक 10 हार्स पावर मशीन पर

53.

(ख) 8 से अधिक 10 हार्स पावर मशीन पर

1500.00

800.00

(ग) 11 से 15 हार्स पावर की दुकान पर

54. (ग) 10 से 15 हार्स पावर की दुकान पर

1000.00 लोहा वैल्डिग कार्य (ग्रिल, चौखट निर्माण आदि) 500.00

55.

लोहा वैल्डिग कार्य (ग्रिल, चौखट निर्माण आदि)

500.00 56.

300.00 टिन के सामान (बक्सा, अगेठी, ड्रम आदि) बनाने वाली दुकान

टिन के सामान (बक्सा, अगेठी, ड्रम आदि) . बनाने| वाली दुकान

57.

400.00

800.00 गेहूँ/ धान आदि फसल कटाई / मढाई के मशीन पर जिसका व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा हो

गेहूँ/ धान आदि फसल कटाई/ मढाई के मशीन पर जिसका व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा हो

500.00 58.

200.00 मिठाई के डिब्बे, पत्तल / दोनों आदि बनाने वालीदुकान पर

मिठाई के डिब्बे, पत्तल / दोनों आदि बनाने वालीदुकान पर

1000.00

500.00

59. बिस्कुट बैकरी की दुकान पर

बिस्कुट बैकरी की दुकान पर

500.00

300.00

दुग्ध व्यवसाय

60.

दुग्ध व्यवसाय

300.00

500.00

(क) 1 से 20 लीटर तक दुध बेचने पर

61. (क) 1 से 20 लीटर तक दुध बेचने पर

1000.0

500.00

(ख) 20 से अधिक लीटर तक दूध बेचने पर

62. (ख) 20 से अधिक लीटर तक दूध बेचने पर

500.00

500.00

रूई धुनाई, रजाई, गद्दा भराई की दुकान पर

63.

रूई धुनाई, रजाई, गंदा भराई की दुकान पर

मनोरंजन/दूरसंचार व्यवसाय

64. सिनेना घर                                  3000.00     सिनेना घर                               5000.00
65.   वीडियों हॉल पर                           1000.00     वीडियों हॉल पर                          2000.00
66.  वीडियों/ सी०डी ० /डी ० वी ० डी० लाईब्रेरी 500.00      वीडियों/ सी०डी० / डी०वी०डी०लाईब्रेरी    1000.00
67.  केबिल ऑपरेटर                                          केबिल ऑपरेटर
68.   (क) 1 से 500 कनेक्शन तक                  1000.00     (क) 1 से 500 कनेक्शन तक                 1500.00
69.  (ख) 500 से ऊपर 1000 कनेक्शन तक           1500.00      (ख) 501 से ऊपर 1000 कनेक्शन तक          2000.00
70.  (ग) 1000 से ऊपर कनेक्शन                  2000.00       (ग) 1001 से ऊपर कनेक्शन                4000.00
71.  टेलीविजन डिस्क की दुकान पर               1000.00      टेलीविजन डिस्क की दुकान पर              2000.00
72.  टेलीविजन सहित घडी, रेडियों , फिज एवं होम  600.00      टेलीविजन सहित घडी, रेडियों, फिज एवं     2000.00
     एप्लाईनसेस उपकरणों की दुकान                           होम एप्लाईनसेस उपकरणों की दुकान
73.  रेडियों , घडी, टी० वी० आदि इलैक्ट्रॉनिक्स मरम्मत 500.00 रेडियों, घडी, टी०वी० आदि इलैक्ट्रॉनिक्स 1000.00
     की दुकान पर                                           मरम्मत की दुकान पर
74.  प्रत्येक मोबाईल सेवा प्रदाता/ मोबाईल टावर 5000.00     प्रत्येक मोबाईल सेवा प्रदाता/ मोबाईल टावर 10000.00
     वाली कम्पनी पर.                                       वाली कम्पनी पर
75.  मोबाईल,  मोबाईल   ऐसेसरिज   बिकी/ मरम्मत| 400.00      मोबाईल , मोबाईल ऐसेसरिज बिकी / मरम्मत   1000.00
     आदि की दुकान पर                                       आदि की दुकान पर
76.  केबल मोबाईल रिचार्ज बिकी की दुकान पर     200.00       केबल मोबाईल रिचार्ज बिकी की दुकान पर    500.00

अन्य व्यवसाय

1000.00 77.

प्रत्येक कपडा / परचून आदि सम्मिलित दुकान पर

प्रत्येक कपडा / परचून आदि सम्मिलित दुकान 500.00 पर भाग 1-क]

163

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

500.00

1000.00 केवल कपडे की दुकान पर

78. | केवल कपडे की दुकानं पर

200.00

500.00 बिसांतखाने की दुकान पर

79.|  बिस्तर खाने की दुकान पर
80.   नाई जिसकी दुकान पर एक कर्मी कार्य करता 200.00       नाई जिसकी दुकान पर एक कर्मी      कार्य 1000.00
      हो                                                  करता हो
81.   नाई जिसकी दुकान पर दो या दो से अधिक     400.00      नाई जिसकी दुकान पर दो या दो से अधिक    1200.00
      कर्मी कार्य करते हों                                कर्मी कार्य करते हों
82.|  ब्यूटी पार्लर                          300.00                                             1500.00

ब्यूटी पार्लर

83.   ब्यूटी पार्लर जो कॉस्मैटिक का सामान भी बेचते 400.00    ब्यूटी पार्लर जो कॉस्मैट्रिक का सामान भी 2000.00
      हों                                                    बेचते हों
84.    कॉस्मैटिक सामान की दुकान पर             500.00        कॉस्मैटिक सामान की दुकान पर             1000.00
                                               500.00                                                1000.00

फर्नीचर की दुकान पर

85.   फर्नीचर की दुकान पर
86.  धोबी                                 300.00      धोबी                                 500.00
                                          400.00                                          800.00

ड्राईक्लीन की दुाकन पर

 87. |  ड्राईक्लीन की दुाकन पर
 88.    फोटोग्राफर, फोटो लैमीनेशन, फोटो स्टूडियों 350.00       फोटोग्राफर,   फोटो    लैमीनेशन,   फोटो    500.00
       आदि                                                     स्टूडियों /
                                                               कम्प्यूटर प्रिन्टर आदिं
 89.    टेलर्स की दुकान ( जिसमें केवल एक कारीगर   200.00       टेलर्स की दुकान ( जिसमें केवल एक कारीगर   500.00
       कार्य करता हो)                                          कार्य करता हो)
 90.    टेलर्स की दुकान ( जिसमें दो या तीन कारीगर 400.00       टेलर्स की दुकान ( जिसमें दो कारीगर कार्य  700.00
        कार्य करते हो)                                         करते हो)
 91.    टेलर्स की दुकान   (जिसमें तीन से अधिक     500.00       टेलर्स की दुकान ( जिसमें तीन से अधिक      1500.00
        कारीगर कार्य करते हो)                                  कारीगर कार्य करते हो)
 92.    सब्जी की दुकान जो ठेली/ कच्चे खोखे पर     200.00       सब्जी की दुकान जो ठेली / कच्चे खोखे पर    500.00
        संचालित हों                                            संचालित हों
 93.    सब्जी की दुकान जो पक्की एवं बडी हो       400.00        सब्जी की दुकान जो पक्की एवं बडी हो        800.00
 94.    पान, बीडी, सिगरेट कीं दुकान पर           200.00        पांन , बीडी, सिगरेट की दुकान पर           500.00
 95.    फल , फूट एवं जूस की दुकान जो ठेली पर      300.00       फल , फूट एवं जूस की दुकान जो ठेली पर      500.00
       संचालित हो                                              संचालित हो
 96.   फल, फूट एवं जूस की दुकान जो पक्की एवं      500.00       फल, फूट एवं जूस की दुकान जो पक्की एवं     800.00
       बडी हो                                                  बडी हो
 97.    चलती फिरती ठेली जैसे चाय , मूंगफली आदि   200.00        चलती फिरती ठेली जैसे चाय , मूंगफली आदि   500.00
 98.   दलाल / प्रापर्टी कमीशन एजेन्ट इस प्रकार के 700.00       दलाल / प्रॉपर्टी कमीशन एजेन्ट इस प्रकार  2000.00
       अन्य प्रत्येक व्यवसायिक कमीशन एजेन्ट पर                 के अन्य प्रत्येक व्यवसायिक कमीशन एजेन्ट
                                                               पर
 99.   तुलैया / पल्लेदार , बोझा ढोने , कुल्ली कार्य करने 200.00 तुलैया / पल्लेदार, बोझा ढोने , कुल्ली कार्य 400
       वाले प्रत्येक व्यक्ति पर                                करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर
100.   सोने , चांदी आदि आभूषणों की दुाकन पर      500.00        सोने, चांदी आदि आभूषणों की दुाकन पर      2000.00
 101.  प्रत्येक कापी / पुस्तक / स्टेशनरी की दुकान पर 300.00    प्रत्येक कापी / पुस्तक / स्टेशनरी की दुकान 500.00
                                                              पर
 102.  समाचार- पत्र विक्रय एजेन्सी पर .          200.00        समाचार- पत्र विकय एजेन्सी पर             1000.00
103.   लोहा ,पीतल ,  स्टेनलेस स्टील , एल्यूमिनियम, 500.00      लोहा ,पीतल, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, 1000.00
       प्लॉस्टिक के बर्तनों की दुकान पर                       प्लॉस्टिक के बर्तनों की दुकान पर
 104.  जूते, चप्पल , सैन्डिल आदि की दुकान पर     400.00        जूते, चप्पल , सैन्डिल आदि की दुकान पर   1000.00
105.   ईधन हेतु जलाऊ लकडी, कोयले विक्रय की       300.00        ईधन हेतु जलाऊ लकडी , कोयले विक्रय की     1000.00
       दुकान पर                                                दुकान पर
 106.  पेट्रोल एवं डीजल के विकय पम्प पर          2000.00       पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय पम्प पर      5000.00
107.   मिट्टी के तेल एवं अन्य डिपों / पम्प पर    1000.00       मिट्टी के तेल एवं अन्य डिपों / पम्प पर   2000.00
                                                 1000.00                                                5000.00

गैस वितरण एजेन्सियों पर

108. गैस वितरण एजेन्सियों पर

400.00 साईकिल बिकी की दुकान पर

109.

1000.00

साईकिल बिकी की दुकान पर 164

उत्तराखण्ड गजट, 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

110.

[भाग 1 -क

200.00

साईकिल मरम्मत की दुकानं पर

111.

500.00 साईकिल मरम्मत की दुकान पर

300.00

स्टोव, गैस , सिलाई मशीन आदि मरम्मत की दुकान पर

112.

500.00 स्टोव, गैस, सिलाई मशीन आदि मरम्मत की दुकान पर

400.00

मोटर साईकिल/ स्कूटर आदि दोपहिया वाहन मरम्मत / सर्विसिग की दुकान पर

113.

मोटर वर्कशाप (जीप/ गाड़ी/ बड़े वाहन आदि)

1000.00 मोटर साईकिल / स्कूटर आदि दोपहिया वाहन मरम्मत / सर्विसिग की दुकान पर

500.00

114. टायर पंचर मरम्मत/ टायर हवा की दुकान पर

2000.00 मोटर वर्कशाप (जीप / गाड़ी /बड़े वाहन आदि)

300.00

300.00 115. बिजली के सामान एंव मरम्मत की दुकानं पर

116.

500.00 इलैक्ट्रिकल्स वर्कशाप ( मोटर , बैटरी , इन्वर्टर आदि मरम्मत कार्य)

500.00 117. आरा मशीन की दुकान पर

118.

400.00 प्रिटिंग प्रेस ( 1 से 5 हार्स पावर तक)

119.

600.00 प्रिंटिंग प्रेस ( 5 हार्स पावर से अधिक )

400.00 120. गोली/ बारूद की दुकान पर

600.00 121. सीमेन्ट, सरिया , ईट विक्रेता हार्डवेयर /सेनेट्री /पेन्ट आदि की दुकान पर

122.

500.00

मकान सम्बन्धी सामग्री विक्रेता, हार्डवेयर/ सेनेट्री / पेन्ट आदि कीदुकान पर

123.

500.00

टायर पंचर मरम्मत/टायर हवा की दुकान पर

500.00

बिजली के सामान एंव मरम्मत की दुकान पर

1000.00 इलैक्ट्रिकल्स वर्कशाप (मोटर, बैटरी , इन्वर्टर आदि मरम्मतं कार्य)

2000.00 आरा मशीन की दुकान पर

1000.00

प्रिटिंग प्रेस ( 1 से 5 हार्स पावर तक)

2000.00 प्रिंटिंग प्रेस ( 5 हार्स पावर से अधिक)

2000.00 गोली / बारूद की दुकान पर

2000.00 /सेनेट्री सीमेन्ट, सरिया , ईट विक्रेता हार्डवेयर

/पेन्ट आदि की दुकान पर

2000.00 मकान सम्बन्धी सामग्री विक्रेता , हार्ड वेयर/ सेनेट्री / पेन्टआदि की दुकान पर

1000.00 मकान निर्माण सम्बन्धी सामग्री किराये पर देने वाली दुकान (सैटरिंग का सामान आदि)

124.

300.00 सब्जी/ फल के बीज / पौध , दवाई, कृषि उपकरण बिकी की दुकान पर

125. प्राईवेट वाहन पार्किग पर

1000.00

126.

500.00 कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर का सामान बिकी/ मरम्मत की दुकान पर

600.00 127. कम्प्यूटर जॉब वर्क

128.

500.00 माईक, लाउड स्पीकर आदि साउण्ड सर्विस की दुकान पर जो संयंत्र किराये पर भी देता है ।

129.

600.00 डी०जे ० साउण्ड, बिस्तर ,जनरेटर किराये पर देने वाली दुकान/व्यक्ति पर

500.00 130. टैण्ड हांऊस / कैटरिंग आदि

131.

500.00 बरात घर/ मनोरंजन क्लब आदि

500.00 132. बैण्ड मास्टर की दुकान पर

500.00 133. बैण्ड हाऊस की दुकान पर

200.00 134. एस ०टी ०डी ० की दुकान पर

135.

300.00 एस०टी०डी० की दुकान जिस पर फोटो. स्टेट, फैक्स आदि अन्य भी हों

300.00 136. फोटो स्टेट की दुकान पर

300.00 137. सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर

138. प्रत्येक घोड़ा/ खच्चर पर .

400.00 139. (क) यात्रा व्यवस्था कुली एजेन्सी में

140. (ख) अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में

500.00

141. प्रत्येक कबाडी की दुकान पर

विलोपित

1000.00 सब्जी/ फल के बीज/ पौध , दवाई, कृषि उपकरण बिकी. की दुकान पर

प्राईवेट वाहन पार्किंग पर 20 वाहन तक 21 से अधिक

2000.00 3000.00

1000.00 कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर का सामान बिकी/ मरम्मत की दुकान पर

1000.00 कम्प्यूटर जॉब वर्क

1000.00 माईक, लाउडस्पीकर आदि साउण्ड सर्विस की दुकान पर जो संयंत्र किराये पर भी देता है ।

1000.00 डी०जे ० साउण्ड, बिस्तर जनरेटर किराये पर देने वाली दुकान / व्यक्ति पर

1000.00 टैण्ट हांऊस / कैटरिंग आदि

2000.00 बरात घर/ मनोरंजन क्लब आदि

1000.00 बैण्ड मास्टर की दुकान पर

1000.00 वैण्ड हाऊस की दुकान पर

विलोपित विलोपित

500.00 फोटो स्टेट की दुकान पर

500.00 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर प्रत्येक घोड़ा / खच्चर पर

1000.00

(क) यात्रा व्यवस्था कुली एजेन्सी में

500.00 (ख) अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में

700.00

प्रत्येक कबाडी की दुकान पर भाग 1 -क]

165 उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

142.

10000.00

20000.00 जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में हड्डी, खाल इकट्ठा कर बिकी करने पर

जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में हड्डी, खाल इकट्ठा कर बिकी करने पर

143. भवन निर्माण पर

भवन निर्माण पर

500.00

(क) सीमेन्ट चिनाई कुशल श्रमिक

700.00

(क) सीमेन्ट चिनाई कुशल श्रमिक

300.00

(ख) सीमेन्ट चिनाई अकुशल श्रमिक

500.00

(ख) सीमेन्ट चिनाई अकुशल श्रमिक

(ग) लकडी काष्ट कुशल श्रमिक

700.00

500.00 / (ग) लकडी काष्ट कुशल श्रमिक

300.00

(घ) लकड़ी काष्ट अकुशल श्रमिक

500.00

(घ) लकड़ी काष्ट अकुशल श्रमिक

(च) पेन्टर

400.00 (च) पेन्टर

800.00

(छ) पल्मबर

400.00 (छ) पल्मबर

800.00

400.00

800.00 (ज) बिजली फिटिंग आदि का कार्य का श्रमिक देशी /विदेशी मदिरा व्यवसाय

(ज) बिजली फिटिंग आदि का कार्य कां श्रमिक देशी /विदेशी मदिरा व्यवसाय

144. देशी व विदेशी मदिरा, बियर की बिकी दुकान /गोदाम पर

देशी व विदेशी मदिरा , बियर की बिकी दुकान /गोदाम पर

15000.00

30000.00 (क) जनपद मुख्यालय से 5 कि०मी ० परिधि के ग्रामीण क्षेत्र में बिकी करने पर प्रति दुकान

(क) जनपद मुख्यालय से 5 कि० मी० परिधि के ग्रामीण क्षेत्र में बिकी करने पर प्रति दुकान

10000.00

20000.00 (ख) जनपद के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिकी करने पर प्रति दुकान

(ख) जनपद के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिकी करने पर प्रति दुकान

(ग) देशी/विदेशी मदिरा / बियर के गोदामों पर 10000.00

20000.00

(ग) देशी / विदेशी मदिरा / बियर के गोदामों पर

नोट :- जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत देशी / विदेश मदिरा एवं बियर की दुकानों की वार्षिक नीलामी के समय ठेका स्वीकृत करने से पूर्व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जिला पंचायत द्वारा निर्गत व्यवसाय लाईसेन्स मांगा जाना अनिवार्य होगा । बिना जिला पंचायत व्यवसाय लाईसेन्स का ठेका स्वीकृत नहीं किया जावेगा ।

उपविधि संख्या:-06-

जिला पंचायत , उत्तरकाशी के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार का समान जो बिक्री हेतु व्यवसायिक प्रयोग , ठेकेदारी उपयोग के लिए लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर ले जाने वाले मालवाहनों/ जानवरों पर टोल टैक्स शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है जो जिला पंचायत द्वारा संचालित की जाने वाली मालवाहन चौकी यथा रायमेर, चिन्यालीसौड़ (पीपलमण्डी), डामटा एवं आराकोट में प्रवेश एवं निकासी के समय ही दिया जाना अनिवार्य होगा ।

(क) प्रत्येक छोटे/हल्का मालवाहन

50.00

65.00

प्रत्येक छोटे/ हल्का मालवाहन से 2 टन तक (चारटायर)

(ख) प्रत्येक बडे / भारी मालवाहन

100.00

130.00

प्रत्येक बडे/ भारी मालवाहन से 2 टन तक से 12 टन तक (चार टायर से छः टायर)

150.00

प्रत्येक बडे / भारी मालवाहन 12 टन से 20 टन से तक (छः टायर से दस टायर )

200.00

प्रत्येक बडे/ भारी मालवाहन से 20 टन से अधिक जिसके पीछे लोरी / ट्रोला लगा हो ( 10 टायर से अधिक) (10 टायर से ऊपर )

उपविधि संख्या :-7- जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के सम्पादन करने वाले विभिन्न ठेकेदारों तथा जिला पंचायत में निर्माण एवं मरम्मत कार्यो का ठेका लेने वाले ठेकेदरों का पंजीकरण एवं लाईसेन्स शुल्क निर्धारण निम्न उपनियमों के अन्तर्गत किया जावेगा ।

उपनियम संख्याः- 01

(क)- कोई भी व्यक्ति, फर्म संस्था आदि जो जिला पंचायत, उत्तरकाशी के कार्यों का ठेका लेना चाहे तथा अन्य ठेकेदार को जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी विभाग तथा संस्था में किसी प्रकार के सार्वजनिक निर्माण एवं मरम्मत कार्यो का कार्य सम्पादन करते हों, को इन उपविधियों के अनुसार निर्माण / मरम्मत कार्य करने का ठेकेदारी लाईसेन्स लेना अनिवार्य होगा ।

(ख)- लाईसेन्स जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के नियम 101 के जोकि उत्तराखण्ड में यथा प्रवृति के तहत स्वीकृत प्रपत्र संख्या 25 में अपर मुख्य अधिकारी अथवा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत जिला पंचायत के अन्य किसी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा ।

166

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई ० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत)

(ग)- लाईसेन्स शुल्क की दर प्रति वर्ष निम्न प्रकार होगी - क.स वर्तमान

[भाग 1 -क

धनराशी

01. नये लाईसेन्स निर्गत करने वाले के लिए संशोधित

धनराशी

1000.00

750.00 नये लाईसेन्स निर्गत करने वाले के लिए

02 पुराने लोईसेन्स का नवीनीकरण करने के लिए 750.00 पुराने लोईसेन्स का नवीनीकरण करने के लिए 1000.00

(घ)- जिला पंचायत से लाईसेन्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति , फर्म एवं संस्था को प्रतिवर्ष अपना लाईसेन्स का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा ।

(ड) जिला पंचायत द्वारा निर्गत लाईसेन्स की वैधता एक वर्ष की होगी जो वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाये !

(च)- जमा किया गया लाईसेन्स शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा ।

उपनियम संख्या:- 02 कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि जो जिला पंचायत, उत्तरकाशी के निर्माण एवं मरम्मत कार्यो का ठेका निम्न उपनियमों के अधीन ले सकते है : -

(क)- इच्छुक ठेकेदार, फर्म या संस्था जो जिला पंचायत के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए ठेका लेना चाहे, उसे अपना नाम जिला पंचायत में पंजीकरण करवाना होगा । जिस हेतु निर्धारित शुल्क रू 0. 1000.00 जमा करना होगा ।

(ख- पंजीकरण हेतु निम्नानुसार श्रेणियां आरक्षित धनराशि के अनुसार होगी :-

श्रेणी

वर्तमान प्रतिभूति राशि

राशि

ठेके की सीमा

प्रथम

किसी भी मूल्य के ठेके के लिये 40000.00 |

20000.00

द्वितीय

प्रस्तावित प्रतिभूति राशि

राशि

ठेके की सीमा

50000.00

10 लाख से 25 लाख से तक

2.50 लाख से 10 लाख तक 25000.00

2.50 लाख तक के ठेके की कीमत के लिये

10000.00

तृतीय

2.50 लाख तक

15000.00

1.50 लाख तक के ठेके की कीमत के लिये

रु0- 25.00 लाख से अधिक कार्यों करने हेतु ठेकेदार/ फर्म को लोक निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी का पंजीकरण होना अनिवार्य है साथ- साथ जिला पंचायत की प्रथम श्रेणी में पंजीकरण हो । इन उपविधियों के पारित होने से पूर्व जो ठेकेदार विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जिला पंचायत में पंजीकृत है , को उनकी श्रेणी हेतु नवीन निर्धारित आरक्षित धनराशि के अनुसार अतिरिक्त्त प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी । अतिरिक्त धनराशि जमा होने पर ही उनका पंजीकरण वैध माना जायेगा ।

(ग)- जिला पंचायत में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के ठेके लेना / करने के लिए उपविधि सं० 9 के अनुसार निर्धारित प्रार्थना- पत्र के प्रारूप पर समस्त औपचारिकताओं के साथ अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी को प्रस्तुत करना होगा जो अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था को इस निमित समस्त औपचारिकताओं के पश्चात् पंजीकृत की स्वीकृति प्रदान करेंगे । आवेदन- पत्र जिला पंचायत कार्यालय में रू0 100.00 नकद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है ।

(घ)- जिला पंचायत , उत्तरकाशी में निर्माण / मरम्मत के अधीन पंजीकृत ठेकेदारों / संस्थाओं / फर्मों को ही निर्माण / मरम्मत कार्यो का ठेका दिया जायेगा ।

(ड)- पंजीकरण की अवधि कम से कम 3 वर्ष होगी और अवधि से पूर्व आंरक्षित धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी ।

(च)- पंजीकरण ठेकेदार/ संस्था / फर्म के लिखित प्रार्थना -पत्र पर अपर मुख्य अधिकारी , जिला पंचायत, उत्तरकाशी उनकी श्रेणी में परिवर्तन कर सकेंगे किन्तु परिवर्तित श्रेणी के अनुसार जमानत धनराशि के अन्तर की धनराशि ठेकेदार / संस्था फर्म को जमा करनी होगी ।

(छ)- अभियन्ता, जिला पंचायत , उत्तरकाशी पंजीकृत ठेकेदारों की तद्नुसार एक पंजिका रखेगें जिसमें श्रेणीवार एवं विकासखण्ड के अनुसार पंजीकृत ठेकेदार / फर्म/ संस्था का नाम, पूरा पता, श्रेणी, पैन कार्ड नं० आदि पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा ।

(ज)- किसी भी दशा में ठेकेदार / संस्था/ फर्म को अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा । ऐसी दशा में पंजीकरण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं ठेकेदार द्वारा पंचायत को पहुँचाई गई क्षति की कटौती जमानत धनराशि से की जावेगीं । ब्लैक लिस्ट एंव पंजीकरण निरस्त निम्न दशाओं में किया जावेगा:-

(1 )- यदि समय जिसमें बढ़ाई गई समयावधि भी शामिल है के अन्दर कार्य पूर्ण न किया जाय ।

(2) - कार्य पूर्ण न करें और नोटिस मिलने पर अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण कार्य को पुनः दिये गये समायान्तर्गत पूरा न करें ।

(3)- बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के प्लान स्टीमेन्ट के विपरीत कार्य करें ।

(4)- जिस पर गलत ढंग से कार्य करने, कार्यालय द्वारा दिये गये समान को बेचने आदि के सम्बन्ध में दोष सिद्ध हो जाये ।

(5) ठेका बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बेचने पर यदि ठेका बेचा जाना सिद्ध हो जाये ।

(6) निम्न स्तर की सामग्री प्रयोग करने पर ।

(7) पंजीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य सम्पादन के निमित वित्तीय वर्ष का लाईसेन्स शुल्क जमा न होने के दशा में ।

भाग 1 -क]

167 उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल , 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत)

दण्डं :- उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 106 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत उत्तरकाशी यह आदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति जो इन उपनियमों/ उपविधियों का उल्लघंन करेगा उसको अर्थ दण्डित किया जायेगा जो रुपये 1000.00 तक हो सकेगा ।

जब तक ऐसा उल्लघंन जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड से दण्डनीय होगा । जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के दण्डनीय होगा । जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध होगा कि उससे अपराधी अपराध करता रहा है रु० 100.00 प्रतिदिन हो सकता है अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने पर कारावास के दण्ड से दण्डित होगा जो तीन माह तक हो सकेगा ।

भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अनुसार उपनियमों के उल्लघंन का अपराध प्रश्रय (कागनेजिविल ) होगा और राजीनामा योग्य होगा ।

अपर मुख्य अधिकारी , जिला पंचायत , उत्तरकाशी ।

निधि यादव, निदेशक ।

कार्यालय , उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग , पुरोला कार्यभार हस्तान्तरण प्रमाण पत्र

14 मार्च, 2024 ई ०

पंत्राक 2744/ 1-6 ( 1) - उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-1 संख्या-450/X -1-2024-14( 01 )/2023 देहरादून दिनांक 11.03.2024 तथा उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग -1 संख्या-472/X -1-2024-14 (01 ) /2023 देहरादून दिनांक 13.03.2024 के अनुपालन में श्री कुन्दन कुमार, उप वन संरक्षक द्वारा आज दिनांक 14.03.2024 के पूर्वाह्न में उप वन संरक्षक , टौन्स वन प्रभाग , पुरोला का समस्त कार्यभार विधिवत रूप से श्री डी० पी ० बलूनी, प्रभागीय वनाधिकारी , टौन्स वन प्रभाग , पुरोला को सौंप दिया गया है ।

कार्यभार मुक्त अधिकारी ,

कार्यभार ग्राही अधिकारी,

कुन्दन कुमार, उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग , पुरोला ।

डी०पी० बलूनी, प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग , पुरोला ।

पी० एस ०यू० ( आर ० ई ० ) 17 हिन्दी गजट / 214- भाग 1 - क-2024 (कम्प्यूटर /रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी , बागेश्वर

अधिसूचना

22 दिसम्बर , 2023 ई ०

पत्रांक 193 / पचां०चुना०,3/ पचां ०चुना०/ उप निर्वा0 / 2023- राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या-309/ रा ० नि० आ०अनु0-2/4116/ 2023 दिनांक 21 दिसम्बर 2023 के क्रम में मैं अनुराधा पाल , जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं ०) , बागेश्वर जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरूड की ग्राम पंचायत दर्शानी , पाये , सिल्ली, तथा मटेना के सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/ स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पादित कराये जाने हेतु सूचित करती हूँ:-

नाम वापसी हेतु दिनांक व समय

मतदान का दिनांक व समय

मतगणना का दिनांक व समय नामनिर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय

व समय नाम निर्देशन पत्रों की जॉच का दिनांक

निर्वाचन प्रतीक

आवंटन का

दिनांक व समय

1

2

3

4

5

6

30.12.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

12.01.2024 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

31.12.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक)

31.12.2023

( अपराह्न 02.00

बजे से कार्य की

समाप्ति तक)

10.01.2024 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)

28.12.2023 एवं 29.12.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)

01-घ 02

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 3

रिक्त पदों / स्थानों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है-

रिक्त पदों/ स्थानों का संख्यात्मक विवरण

सदस्य ग्राम पंचायत विकास खण्ड का नाम

1

2 गरूड

10 प्रधानं ग्राम पंचायत

3

01

2- संबंधित निर्वाचन अधिकारी रिक्त पदों/ स्थानों का विवरण देते हुए अपने स्तर से नामांकन के दिनांक से पूर्व सूचना निर्गत कर उसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे तथा इस उप निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार- प्रसार करायेंगे , और संबंधित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचयतों, जिला पंचायत में मुनादि द्वारा भी सर्वसाधारण को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे । सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय / उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०)/ मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों में इस कार्यक्रम को प्रकाशित करायेंगे ।

3- उत्तराखण्ड पचायती राज अधिनियम, 2016 ( यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ ० प्र ० पंचायत राज (सदस्यों प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली , 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) में वर्णित प्राविधानों तथा सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302 ( एम० / एस ०) /2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा ० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है ।

4- सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत के पदों / स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जॉच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य , मतों की गणना एवं परिणाम को घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

अनुराधा पाल , जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी , बागेश्वर ।

पी० एस ०यू० ( आर०ई०0 ) 17 हिन्दी गजट / 214-भाग - 3-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2024 ई० (वैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्रों में मेरे पिता का नाम सुरेश जोशी दर्ज हैं मेरी माता दीपा जोशी ने अपने पति श्री सुरेश जोशी से विवाह विच्छेद कर लिया है । मेरी माता दीपा जोशी ने दूसरा रजिस्टर्ड विवाह दिनांक 09.05.2023 को नवीन चंद्र जोशी से कर लिया है । भविष्य में मुझे आदित्य जोशी पुत्र नवीन चंद्र जोशी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

आदित्य जोशी पुत्र नवीन चंद्र जोशी निवासी एस.एम.टी. एक्सपोटर्स प्लाट नं 0 1 , एंसीलरी स्टेट रानीपुर भेल हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।

139- ट 140

उत्तराखण्ड गजट , 27 अप्रैल, 2024 ई० (बैशाख 07, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे आधार कार्ड / पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुनील कुमार विरमानी दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम गोपाल कृष्ण विरमानी है । भविष्य में मुझे गोपाल कृष्ण विरमानी पुत्र स्व. बसंत लाल विरमानी के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

गोपाल कृष्ण विरमानी पुत्र स्व. बसंत लाल विरमानी निवासी 70 देहरादून रोड, ऋषिकेश , उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 801852643350 में त्रुटिवश मेरा नाम शैला देवी दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम शीला देवी हैं भविष्य में मुझे शीला देवी पत्नी श्री मनवीर सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए.।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

शीला देवी पत्नी श्री मनवीर सिंह निवासी श्यामपुर नौअबाद हरिद्वार ।

सूचना

मेरी पुत्री MANISHA BISHT के हाईस्कूल क्रमांक 5322598 व इण्टरमीडिएट क्रमांक 5824166 शैक्षिक प्रमाण पत्रों में त्रुटिवश माता का नाम ANJU BISHT दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम HEMA BISHT है । भविष्य में मेरी पुत्री को MANISHA BISHT पुत्री HEMA BISHT W/O MOHAN SINGH BISHT के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

HEMA BISHT

W/ O MOHAN SINGH BISHT

निवासी इन्द्रा नगर पहला , बिन्दूखत्ता , दौली रेंज नैनीताल , उत्तराखण्ड ।

पी ० एस ०यू० (आर०ई०) 17 हिन्दी गजट / 214- भाग 8-2024 (कम्प्यूटर/रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 30 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-01-30.3027-300525022447/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-01-30.3027-300525022447.