Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 16 May 2024

Department
Urban Development Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
211598/IV(3)2024-11(03 निर्वा0)/2022
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-05-16.3038-040625000556
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की , शनिवार, दिनांक 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत) [ संख्या-23

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

सम्पूर्ण गजट का मूल्य

रु० 3075

541-544

1500 भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 1 - क- नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

223-228

1500

975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

147-156

975 स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

541 -क 542

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 08 जून, 2024 ई ० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

शहरी विकास अनुभाग-3

अधिसूचना

16मई, 2024 ई ०

संख्या 211598 / IV ( 3 )/ 2024-11 ( 03 निर्वा ०) / 2022 - उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916) ( अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007 ) की धारा -11 क एवं 11 ख की उपधारा ( 1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, हरबर्टपुर , जिला - देहरादून क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है:-

(1 ) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पालिका क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।

(2 ) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 5 में उल्लिखित किया गया है ।

नगर पालिका परिषद् हरबर्टपुर , जिला- देहरादून

वार्ड की सीमा

का जनसंख्या

क्र. वार्ड नाम

वार्ड सम्मिलित में मोहल्लों के नाम

5

3

4

1

2

1397

1 बंशीपुर

सोशल विहार, नहर बंशीपुर , के मित्रलोक श्री कालोनी, से हरिपुर ऑशिक

पूरब में- दिल्ली- यमनोत्री मार्ग पश्चिम में- सिचाई विभाग की व पानी खाला , हरिपुर महौल्ले बीच की सड़क को होते हुए कमल लेखपाल के घर के पास श्री विजय पाल के घर के पास चौक तक

उत्तर में- उदिया पुल

दक्षिण में- पॉवटा रोड

1381

2

झाड़ो वाला, आदर्श विहार

आदर्श विहार

पूरब में- सहारनपुर रोड़ पश्चिम में- पानी का खाला उत्तर में- पॉवटा रोड़ दक्षिण में- संदीप ढ़ावें से खाले तक भाग 1 ]

543

उत्तराखण्ड गजट , 08 जून, 2024 ई ० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

3

1308

फतेहपुर पश्चिम

फतेहपुर पश्चिम कैनाल

पूरब में- देहरादून रोड़ स्माईल स्टोर के पास श्री सतीश कुमार शर्मा व अरूज अग्रवाल के घर को रोड होते हुए कैनाल रोड़ एम०ई ०एस ० रोड़ तक

पश्चिम में- सहारनपुर रोड

उत्तर में- देहरादून रोड

दक्षिण में- फतेहपुर बाईपास / एम० ई० एस० रोड़

1279 4 आसनबाग

आसनबाग गुज्जर बस्ती

पूरब में- आसनबाग मुख्य मार्ग कब्रिस्तान तक पश्चिम में-देहरादून रोड स्माइल स्टोर के पास वाली रोड श्री सतीश कुमार शर्मा व अरूज अग्रवाल के घर को होते हुए कैनाल रोड़ तक

उत्तर में- देहरादून रोड़ दक्षिण में-फतेहपुर बाईपास / एम० ई० एस ० रोड़

1381 5 रामबाग

सोनिया बस्ती रामबाग , पूरबिया बस्ती, मयूर विहार

पूरब में- पानी का खाला पश्चिम में- मीना जैन रोड़, आसन बाग मुख्य मार्ग कब्रिस्तान तक उत्तर में - शक्ति सिंह वाले मार्ग से पानी के खाले तक दक्षिण में- एम ०ई० एस ० रोड

6

1361 विवेक विहार

विहार,

विवेक टीचर कालौनी

पूरब में-जैन नर्सिंग होम रोड़ व ग्राम फतेहपुर ग्रान्ट की पश्चिम सीमा

पश्चिम में डी० आर० स्कूल वाली रोड़

उत्तर में भगीरथ राणा वाला मार्ग दक्षिण में - देहरादून रोड

7 टी-स्टेट 1222 टीटी स्टेट

पूरब में डी०आर० स्कूल से स्टेट की दक्षिणी सीमा पश्चिम में दिल्ली यमनोत्री मार्ग उत्तर में टी स्टेट की दक्षिण सीमा दिल्ली-यमनोत्री मार्ग तक दक्षिण में- देहरादून रोड 544

उत्तराखण्ड गजट , 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 1438

8

की आसनपुल

आर्दश नगर

पूरब में- ग्राम फतेहपुर पश्चिमी सीमा

बस्ती,

पश्चिम में- सहारनपुर रोड व पानी का खाला

उत्तर में- एम ०ई ० एस ० रोड व सन्दीप के ढ़ॉबे से खाले तक

दक्षिण में- आसन नदी

1450

9 हरिपुर

पूरब में- हरिपुर मोहल्ले की हरिपुर महौल्ला

रोड/ वार्ड बंशीपुर की सीमा व प्रगति विहार हरिपुर कैनालरोड़

पश्चिम में- यमुना नहर किनारे की रोड़

उत्तर में- एनफील्ड विकासनगर की सीमा

दक्षिण में कोर्ट रोड हरीपुर मौहल्ले में सिरमौर के घर को होते हुये कैनाल रोड तक..

आज्ञा से, सुनील सिंह, सयुक्त सचिव ।

पी ० एस ० यू० . (आर 0ई 0 ) 23 हिन्दी गजट / 279-- भाग 1-2024 (कम्प्यूटर /रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.207 /XIV- a / 34/Admin.A/2015 -- Ms . Afiya Mateen , Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Tehri Garhwal is hereby sanctioned child care leave for 17 days w.e.f. 08.02.2024 to 24.02.2024 with permission to suffix 25.02.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.208 /XIV / a - 41/Admin.A/ 2017-- Shri Rohit Joshi , Judicial Magistrate - I , Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 12.02.2024 to 21.02.2024 with permission to prefix 10.02.2024 & 11.02.2024 as second Saturday and Sunday holidays .

223 -ख 224

उत्तराखण्ड गजट, 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.209/ XIV - a - 38 /Admin.A/ 2017--Ms . Kanchan Chaudhary , 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Rudrapur , District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 12.02.2024 to 21.02.2024 with permission to prefix 10.02.2024 & 11.02.2024 as second Saturday and Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge , Sd/-

Registrar (Inspection) .

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.210 /XIV/ a - 29/Admin.A/ 2021 -- Shri Adarsh Tripathi , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Bhikyasen , District Almora is hereby sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 22.01.2024 to 17.02.2024 with permission to prefix 21.01.2024 and suffix 18.02.2024 as Sunday holidays .

NOTIFICATION

May07, 2024

No.211 /XIV - 38/Admin.A/2008--Ms . Anita Gunjiyal , Civil Judge ( Sr. Div. ) , Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 05.02.2024 to 15.02.2024 with permission to prefix 04.02.2024 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/-

Registrar ( Inspection) .

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.212 /XIV - a - 43/Admin.A/ 2015 --Ms . Mamta Pant, 5th Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 14.02.2024 to 24.02.2024 with permission to suffix 25.02.2024 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge , Sd/-

Registrar ( Inspection) .

भाग 1 -क]

225 उत्तराखण्ड गजट , 08 जून, 2024 ई ० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.213 /XIV - a/ 27/Admin.A/ 2012--Ms . Chhavi Bansal , Civil Judge (Sr. Div . ) , Karanprayag , District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 12.02.2024 to 24.02.2024 with permission to prefix 10.02.2024 & 11.02.2024 as second Saturday & Sunday holidays and suffix 25.02.2024 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/-

Registrar ( Inspection) .

CHARGE CERTIFICATE

2024

May09

10

No.2464/ UHC / Admin.A/ 2024-- Certified that the Charge of Office of the Joint Registrar in the establishment of High Court of Uttarakhand , Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of May 9th , 2024 , pursuant to Notification No. 214/ UHC / Admin.A/2024 Dated : 09.05.2024 of HighCourtof Uttarakhand , Nainital .

HARSH SINGH JEENA ,

Relieving Officer.

Countersigned

ASHISH NAITHANI ,

Registrar General .

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over on transfer)

May16, 2024

No.2547/ UHC / Admin.A- II /2024-- Certified that the Charge of Office of the Registrar ( Vigilance ) , High Court of Uttarakhand , Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of 15th May , 2024 , in compliance of Notification No. 208922 ( 1 ) /VIII - 1 / 24 - E Patravali No. 64303/2024 dated 04.05.2024 of Labour Section , Government of Uttarakhand.

KAUSHAL KISHORE SHUKLA ,

Relieved Officer .

Countersigned

illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital .

226

उत्तराखण्ड गजट , 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on transfer)

May 17, 2024

No.2566/ UHC/ Admin.A- II / 2024-- Certified that the Charge of Office of the Registrar (Vigilance ) , HighCourt of Uttarakhand , Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 17th May, 2024 , in compliance of Notification No. 84/ UHC /Admin.A- 2/ 2024 dated 23.04.2024.

KAHKASHA KHAN ,

Relieving Officer.

Countersigned

illegible ,

Registrar General ,

High Courtof Uttarakhand , Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on transfer)

May 17, 2024

No.2567 / UHC / Admin.A - II / 2024-- Certified that the Charge of Office of the Registrar , High Court of Uttarakhand , Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 17th May , 2024 , in compliance of Notification No.90 / UHC / Admin.A- 2 /2024 dated 23.04.2024.

SUJEET KUMAR ,

Relieving Officer .

Countersigned

illegible ,

Registrar General , High Court of Uttarakhand , Nainital .

भाग 1 -क]

227 उत्तराखण्ड गजट , 08 जून, 2024 ई ० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL

NOTIFICATION

May 22,2024

No.851 / III- B - 2009-10 / SLSA/ 2024 --In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act , 1987 , provisions of the Permanent Lok Adalat ( Other Terms and Conditions ofAppointment of Chairman and Other Persons ) Rules , 2003 and in pursuance of the recommendation letter dated 21st May, 2024 of Hon'ble High Court of Uttarakhand , Hon'ble the Executive Chairman , Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint Sri Shivakant Dwivedi , Judge , Family Court , Haridwar as Chairman , Permanent Lok Adalat , Haridwar, in addition to his present duties .

Note: The above order will come into force with immediate effect .

By Order of the Hon'ble Executive Chairman , Sd/-

ARUN VOHRA ,

Officer on Special Duty ForMember Secretary.

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE , PITHORAGARH

CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE

May 17, 2024

Letter No.548-1-3-2024-- Certified that the charge of the office of the Additional District & Sessions Judge , Pithoragarh was taken over under the orders of the Hon'ble High Court of Uttarakhand , Nainital vide notification no- 101/ UHC / Admin.A - 2/ 2024 , dated April 23 , 2024 , as hereinafter denoted , in the forenoon of 17-05-2024 .

GEETA CHAUHAN ,

Additional District & Sessions Judge ,

Pithoragarh .

Counter-signed

illegible,

DistrictJudge ,

Pithoragarh .

17-05-2024 228

उत्तराखण्ड गजट , 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE

May 17, 2024

Letter No.551 /14-2024-- Certified that the charge of the office of Civil Judge , ( Jr. Div. ), Gangolihat , District Pithoragarh was taken over under the orders of the Hon'ble High Court of Uttarakhand , Nainital vide notification no . 154/ UHC /Admin- A- 2/ 2024 , dated April 23 , 2024 , as hereinafter denoted , in the forenoon of May 17 , 2024.

RAJNISH MOHAN ,

Civil Judge (Jr. Div. ) , Gangolihat, DistrictPithoragarh .

Counter - signed

SHANKER RAJ ,

DistrictJudge , Pithoragarh .

17-05-2024.

पी ० एस ० यू० ( आर 0 ई 0 ) 23 हिन्दी गजट / 279-भाग 1- क-2024 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 जून, 2024 ई 0 (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे BHEL स्टाफ संख्या 1534815 में त्रुटिवश मेरी पत्नी का नाम स्नेह लता दर्ज हो गया है जबकि मेरी पत्नी का वास्तविक नाम जगदीश पटपटिया है भविष्य मेरी पत्नी को जगदीश पटपटिया पत्नी श्री सिन्दर मोहन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सिन्दर मोहन

निवासी 60/246 नीलखुदाना ज्वालापुर हरिद्वार,

147 -ट 148

उत्तराखण्ड गजट , 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मैं UMA DUTT ARMY NO . 278898IN RANK HAV ( MACPNB / SUB ) ( RETD ) मेरे आर्मी अभिलेखों में त्रुटिवश मेरी पत्नी का नाम MINAKSHI दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पत्नी का वास्तविक MEENA नाम है । भविष्य में मेरी पत्नी को MEENA W/ O UMA DUTT के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

UMA DUTT

निवासी विवेक विहार , लेन नं . 7 , बालावाला नकरौंदा रोड़ , जिला देहरादून , उत्तराखण्ड ।

सूचना

मैं SHYAM SINGH आर्मी नं . 1464415A EX - SERVICEMAN मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में त्रुटिवश मेरा नाम SHAYAM SINGH गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम SHYAM SINGH है, भविष्य में मुझे SHYAM SINGH S/ O LATE SHER SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

SHYAM SINGH निवासी H.No. - D/376 ADARSH SHIVAJI NAGAR , ROORKEE , UTTARAKHAND PIN - 247667

सूचना

मेरे हाई स्कूल अनुक्रमांक नं. 5321343 प्रमाण पात्रों में त्रुटिवश मेरा नाम ABDULLAH पिता का नाम SHAHNAWAZ MALIK व माता का नाम SHEREEN MALIK गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम MUHAMMAD ABDULLAH पिता का नाम SHAHNAWAZ व माता का सही नाम NARGIS है भविष्य में हमें सही नामों से जाना जाएं

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

MUHAMMAD ABDULLAH S / O SHAHNAWAZ निवासी गुलाब नगर रुड़की ।

149 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट , 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला- रूद्रप्रयाग

23 अक्टूबर , 2021 ई 0

संख्या 264 / न0 पं0-(पार्किंग) / 2020-21 - नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला- रूद्रप्रयाग सीमान्तर्गत उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा-298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा -2 खण्ड (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत ऊखीमठ , जिला- रूद्रप्रयाग द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा -128 की उपधारा -1 (ii ) (iii) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये " फीकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2021 " बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा -301 (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, हेतु निम्न प्रकार नियमावली का गठन करते है ।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तिया अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग को प्रेषित की जा सकेगी । वाद -मियाद (बाद में प्राप्त ) प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा ।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

(1 ) ये उप - नियम नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला- रूद्रप्रयाग फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम 2021 कहलाऐगा।

(2) ये उप - नियम नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला- रूद्रप्रयाग के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. ये उप - नियम नगर पंचायत ऊखीमठ , जिला- रूद्रप्रयाग की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. उपविधि/उप - नियम नगर पंचायत ऊखीमठ, के नियमावली में किसी भी प्रकार के संसोधन का

अधिकार नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगा।

1. प्रसंगः

यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में / सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/ फेकल सलज सेफ्टिक टैंक , गड्ढे , शौचालय , से पर्यावरण, ा नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके ।

1.1 राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति

ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार " राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति " वर्ष 2017 धोशित की है जिसमे शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ , तंदुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे । शहरी नीति का मुख्य उद्धेश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है , ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था हो सके ।

150

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 08 जून, 2024 ई० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोलः

नगर पंचायत ऊखीमठ , जिला- रूद्रप्रयाग में " उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकोल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेफ्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है , नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जायेगी। जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगरपालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निर्देशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, इसके लिये प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है , ताकि इसका अनुपालन शहरों / नगरों में हो सके- आदेश सं 0 597/ 4 ( 2 ) -यू0 डी0-2017-50 /16 , दि 0 22.05.2017 । इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल रूद्रप्रयाग शहर को दिग्दर्शन कराना है , ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे , जो कि एकत्रीकरण , परिवहन , इलाज , सेप्टेज/फेकल सलज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है , जिसके अंतर्गत यू ० एल ० बी ० , जल निगम , जल संस्थान होंगे ।

2. नगरीय उपकानून/फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शा ० स ० ... एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत ऊखीमठ , जिला-रूद्रप्रयाग के नियमित ढांचा रिक्त करने , एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है । फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत , जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला- रूद्रप्रयाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है ।

151 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट , 08 जून , 2024 ई ० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

3. उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्रः

नियमावली के उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत है:

1. निर्माण , सेफ्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गड्ढे , परिवहन , इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है ।

2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है , उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है , ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके ।

3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।

4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है ।

5 . निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4- एकत्रीकरण , परिवहन , इलाज और सेप्टेज के खुर्द- बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनानाः

4.1 सेफ्टिक टैंक और सेप्टेज/फेकल सलज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

Π सेफ्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है , उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना , जो कि गहराई में पंहुच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है , जो कोई भी पहले आवे । जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है , उसको भी सुखाना । मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वणिर्त है , को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ।

4:2 सेप्टेज/फेकल सलज का परिवहनः 152

उत्तराखण्ड गजट , 08 जून, 2024 ई ० (ज्येष्ठ 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 8

1. फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे । जैसा कि समय - समय पर एस ० एम ० सी ० द्वारा स्वीकृत किये जायेगें ।

2. फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फेकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेगें छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे ।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाजः

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला- रूद्रप्रयाग की अपनी एक इकाई होगी । परन्तु इस निकाय मे ईकाई न होने के कारण सॅप्टेज को निकाय से 25 किमी दूर अंतर्गत स्थित उत्तराखन्ड जल संस्थान के एस ०टी ० पी० में परिवहन किया जायेगा । भविष्य हेतू एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतु भी कार्य योजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेगे ।

5- सुरक्षा उपायः

1. उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा , उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा । फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स , रबड़ बूट , चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा । इसके लिये जागरूकता भी की जायेगी । इसके अलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निषामक यत्र , मल निस्तारण गाड़ी में रखे जायेगे । जब सेफ्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो , धूम्रपान वर्जित रहेगा ।

2 मल निस्तारण कार्यकर्ता सेफ्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे , जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा। बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा, एवम टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये । कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण भाग 8]

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प्रक्रिया के समय प्रढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हॉल का डक्कन टूटने से बचा रहे ।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 यू0 एल 0 बी 0 दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो । इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है । सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत करेगा , जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे । पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट- ए , 2 में संलग्न है ।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा , जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है । जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस ० एम ० सी ० के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

: रू0 2000.00 प्रति गाड़ी

अ. प्रारंभिक पंजीकरण

: रू0 1500.00 प्रति गाड़ी

ब . नवीनीकरण

7 .

उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू० एल ० बी ० में फेकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय - समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने , शौचालय के गड्ढे , परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है ।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है , जो कि यू ० एल ० बी ० कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है ।

7.3 यू० एल ० बी ० अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय - समय पर इससे सम्बन्धित है । ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु ।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है ।

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[भाग १

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन / सेप्टिक टैंक मालिक से यू० एल ० बी० द्वारा वसूल कर यू० एल ० बी ० मे जमा किया जायेगा

i

ब. यू० एल ० बी ० किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत... फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी । जो कि उस क्षेत्र | विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है ।

सारणी 2: उपभोक्ता लागतः-

पालिका क्षेत्र मे सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या किसी भी शिकायत के इस आय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सैप्टिक टैक ओवर- प्लो तो नही हो रहा है तुरन्त नगर पंचायत से सुपरवाईजर को भेज कर जाँच करवायेगे । इसके अलावा नगर पंचायत मे . सेप्टिक टैंक को खाली कराने के ओवदन के आने पर नगर पंचायत द्वारा जॉच करायी जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने मे कितने सीवर टेंकर के चक्कर लगेगे। तसदीक हाने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा ।

1:- नगर पंचायत के सीवर टैकर की क्षमता 5000 लीटर

रू0 15000/- प्रति फेरा , तथा

2:- नगर पंचायत सीमा के भीतर

रू0 1000/-

STP शुल्क, कुल रू0 16000/- भवन स्वामी नगर पंचायत मे शुल्क जमा करेगा।

सैप्टिंक टैंक मे ज्यादा फिकल होने पर दुसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे मे 2000/- रू0 की छूट प्रदान की जायेगी ।

रू0 15000/- प्रति फेरा , तथा

3:- नगर पंचायत सीमा के बाहर

रू 01000 /- STP शुल्क , एवम रू 0 500/ प्रति किमी, भवन स्वामी नगर पंचायत मे शुल्क जमा करेगा । सैष्टिंक टेंक मे ज्यादा फिकल होने पर दूसरे भाग 8 ]

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फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे मे 2000 / - रू0 की छूट प्रदान की जायेगी ।

4:- नगर पंचायत द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सैष्टिंक टेंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर कि सम्बधित सैप्टिंक टैंक मे 5000 ली0 का सीवर टैंक पूर्ण नहीं भर पायेगा, उपरोक्त निर्धारित दरो मे आवश्यक छूट | देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है। "

8. मैकेनिजम का निरीक्षण , क्रियान्वयन और मजबूती देनाः

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस 0 एम 0 सी 0/ नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है , उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/ संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है , जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला- रूद्रप्रयाग मे जमा की जायेगी ।

8.3 यू0 एल 0 बी 0 और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें ।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय - समय पर चलायी जायेगा , जो कि प्रत्येक व्यक्ति , सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक , बायोडाइजेस्टर , मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का , एकत्रीकरण , मशीनरी , परिवहन , निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतू प्रशिक्षण होगा ।

9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/ अकार्यशील जी ० पी ० एस ० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें , फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट /आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

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सारणी 3 : दंड

क्र.सं. शिकायत का प्रकार

[भाग 8

दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन

दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन

1

2500 लोगो की सेवा की शिकायत

2

1000 सेप्टेज फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र मेंखाली न करने पर

3

1000 पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना

4

5000 विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना एवम जी०पी ० एस ० कान लगाया जाना

ह० (अस्पष्ट)

अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत ऊखीमठ ,

जनपद रूद्रप्रयाग ।

दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित

5000

3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण

6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना

20000

10000

को आर 0 टी 0 ओ 0 संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परिमट

को करना/ परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना स्थगित

ह० (अस्पष्ट) अध्यक्ष,

नगर पंचायत ऊखीमठ , जनपद रूद्रप्रयाग ।

पी० एस ०यू० ( आर०ई ० ) 23 हिन्दी गजट / 279 -भाग 8-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 16 May 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-05-16.3038-040625000556/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-05-16.3038-040625000556.