Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 27 June 2024

Department
Finance Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
219978/2024/12(100)/XXVII(8)/2003
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-06-27.3045-060625041332
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्) [ संख्या-31

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

579-587

1500 भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 1 -क-नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

273-277

1500

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

975

195-201

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

579-क 580

उत्तराखण्ड गजट, 03 अगस्त , 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान - नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

राजस्व अनुभाग -1

विज्ञप्ति

02जुलाई, 2024 ई ०

संख्या 220987/XVIII (1 )/2024- जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या-454 / 2022 , दिनांक 15.03.2022 द्वारा प्रदत्त संस्तुति/ आयुक्त एवं सचिव , राजस्व परिषद के पत्र संख्या-856 / 2024 दिनांक 29.04.2024 के माध्यम से प्रेषित सुश्री पूजा शर्मा , तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार , जनपद बागेश्वर हाल तैनाती जनपद उधमसिंहनगर के अनुरोध पत्र दिनांकः 14.03.2022 तथा शासनादेश संख्या-3497 / III - 500 ( 5 ) -46 , दिनांक 06.11.1946 के प्राविधानों के क्रम में उनके सेवा अभिलेखों में अंकित मूल निवास का पता म० सं० 98, अमरावती कॉलोनी , 3rd तल्ली बमौरी , हल्द्वानी, नैनीताल के स्थान पर मूल / स्थायी निवास का पता ग्राम बनौली , पो ०ओ ० रीठाखाल, तहसील पाटी, जनपद चम्पावत परिवर्तित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से , रमेश कुमार सुधाशु , प्रमुख सचिव ।

गृह अनुभाग-04

अधिसूचना

06 जून , 2024 ई०

संख्या 338/XX-4 / 2024-05 ( 17 ) / 2013 - E - 26896- राज्यपाल , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988 ) के अध्याय -2 , धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 के अन्तर्गत गढवाल परिक्षेत्र में पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु देहरादून में श्री मनीष मिश्रा , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ विशेष न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर , सचिव ।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

10 जून, 2024 ई0

संख्या 221 /XVII - 2/ 24-317 / रा 0 म 0 आ0 / 2003- मंत्रिपरिषद अनुभाग , उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-86( 1 )/ 14/ 1 / 1 /XXI/20 22 दिनांक 15 मार्च, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 (2) ग में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में निम्मलिखित महानुभावो को सदस्य के रूप में नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: - भाग 1]

581 उत्तराखण्ड गजट , 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

1. श्रीमती रचना जोशी , निवासी ऐंचोली, पिथौरागढ़ ।

2. श्रीमती विजया रावत , निवासी बेलापुर, नियर आर्मी हास्पिटल , जोशीमठ, चमोली ।

3. श्रीमती कंवलजीत कौर ऑजला, गदरपुर, किच्छा, ऊधमसिंह नगर ।

4. श्रीमती शोभा आर्या, अल्मोड़ा ।

5. श्रीमती गंगा खाती, बागेश्वर ।

श्रीमती सरोज बहुगुणा, नियर मुख्य बाजार , नई टिहरी । 6.

श्रीमती वत्सला सती, निवासी ग्राम देवस्थान, पोस्ट पोखरी, चमोली । 7.

8. श्रीमती रेनुका पाण्डे, निवासी 180 वनखण्डी, ऋषिकेश, देहरादून ।

9. श्रीमती विमला नैथानी, निवासी छिद्रद्दरवाला, देहरादून ।

10.- श्रीमती कमला जोशी, निवासी 44 भगवन्तपुरम्, कनखल, हरिद्वार ।

11. - श्रीमती कंचन कश्यप, निवासी किरोला कॉलोनी, पीलीकोठी, बड़ी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल ।

12.- श्रीमती दर्शनी पंवार, निवासी ग्राम फापंज, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग ।

13.

- श्रीमती किरण देवी , निवासी टनकपुर, चंपावत ।

14. - श्रीमती वैशाली नरूला, निवासी गोल्डन मनोहर सोसाइटी, टावर 2 , मसूरी रोड, देहरादून ।

2- उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 में उल्लिखित अध्याय-2 के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर- ग के अनुसार निर्धारित अर्हतायें कार्यभार ग्रहण किये जाने पर पूर्ण न किये जाने की दशा में संबंधित सदस्य की सदस्यता स्वतः निरस्त समझी जाए । 3- उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 के प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर -1 , एवं 2 के अनुसार इनकी पदावधि एवं सेवा शर्तें निर्धारित होंगी ।

आज्ञा से, चन्द्रेश कुमार , सचिव ।

गृह अनुभाग -1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

25 जून, 2024 ई ०

संख्या 220188/XX - 1 / 2024- E -16696/ 2022- राज्यपाल , " भारत का संविधान " के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली , 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड

पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली , 2009 , जिसे

आगे मूल नियमावली कहा गया है, के नीचे स्तम्भ-1

में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उपनियम (1 ) (एक)

एवं (1 ) (दो) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया

नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः- 582

उत्तराखण्ड गजट, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1 ) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये , सेवा के साधारण संवर्ग में भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगीः-

(1) उप नियम (2 ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सेवा के साधारण श्रेणी (पुलिस उपाधीक्षक कनिष्ठ वेतनमान) में भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगीः-

(एक) आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) स्थायी पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नति द्वारा ,

परन्तु यह कि भर्ती इस कम से की जायेगी कि संवर्ग के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती और पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा धारण किये जायें ।

(एक) पचास प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा , (दो ) पचास प्रतिशत पद, जिनमें 55 प्रतिशत नागरिक पुलिस निरीक्षकों, 17 प्रतिशत अभिसूचना निरीक्षकों और 28 प्रतिशत दलनायकों (निरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्रतिसार निरीक्षक इत्यादि) के पद सम्मिलित हैं, निरीक्षक नागरिक पुलिस , निरीक्षक अभिसूचना और दलनायक में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को निरीक्षक/ दलनायक के रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और उक्त पद पर स्थायी भी हों, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।

नियम 16 का संशोधन

3: मूल नियमावली में स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्ः- :

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम

स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

साधारण श्रेणी (पुलिस उपाधीक्षक कनिष्ठ वेतनमान) हेतु आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रियाः-

पदोन्नति द्वारा भर्तीः- पुलिस उपाधीक्षक कनिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर : उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श ' चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी ।

साधारण श्रेणी (पुलिस उपाधीक्षक कनिष्ठ वेतनमान) हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती , 55 प्रतिशत पद नागरिक पुलिस निरीक्षकों, 17 प्रतिशत पद अभिसूचना निरीक्षकों और 28 प्रतिशत पद दलनायकों (निरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्रतिसार निरीक्षक इत्यादि) , विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार की गई उनकी पृथक- पृथक ज्येष्ठता सूची के अनुसार योग्यता के आधार पर, समय - समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी ।

आज्ञा से , दिलीप जावलकर ,

सचिव ।

भाग 1 ]

583 उत्तराखण्ड गजट , 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत)

In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of article 348 of the " Constitution of India " , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.220187 /XX - 1 / 2024-E-16696/ 2022Dated June 25 , 2024 for general information .

NOTIFICATION

June 25, 2024

No.220187 /XX- 1 /2024- E - 16696/2022 -- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the " Constitution of India " the Governor in a view to amend the Uttarakhand Police Service Rules , 2009 makes the following rules-

The Uttarakhand Police Service ( Amendment) Rules , 2024

Short title, and 1: commencement

(1) These rules may be called the Uttarakhand Police Service (Amendment) Rules , 2024 .

(2) It shall come in to force at once .

Amendment in rule 5 2. In the Uttarakhand Police Service Rules , 2009 (hereinafter referred the principal rules) , for the existing sub rule (1) ( i) and ( 1) (ii) of rule 5 as set out in column- 1 below, the rule as set out in column - 2 shall be substituted , namely: -

Column 2

Column 1 Existing rule

Rules hereby substituted

5(1) Recruitment, under the provision of sub rule (2) to the general cadre of the Service shall be make as follows: -

5(1) Subject to the provision of sub -rule (2) , Recruitment to the service in the ordinary grade (Deputy Superintendent of Police, Junior pay scale) shall be made from the following sources :-

(i) By Direct rectruitment on the basis of result of examination conduct by the Commision;

( i) Fifty Percent by direct recruitment through Commission on the basis of competitive examinaiton.

(ii) By promotion from amongst premanent police inspectors .

provided that the requirement shall be made in such order that 50 percent of post of the cadre shall be held by direct recruitment and 50 percent ofpromotions .

( ii) Fifty percent post which includes 55% Inspector of civil police , 17% Inspectors of Intelligence and 28 % Company Commander (Reserve Inspector/ Inspector Armed Police etc. ) by promotion through the Commission from amongst such Inspector Civil police, Inspectors Intelligence and Company Commanders who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment as Inspector/company Commander and are also confirmed in the said post. a

Amendment of rule 16 3 . In the Principal rules , for the existing rule 16 as set out incolumn I below, the rule as set out in column -2. shall be substituted , namely- 584

उत्तराखण्ड गजट, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

:

Column 1

Column 2

Existing rule

Rules hereby substituted

Procedure for recruitment by promotion

16. Recruitment by promotion to Deputy Superintendent of Police, junior pay scale shall be made on the basis of merit in accordance with the Uttarakhand promotion by selection in consultaion with Public Service Commission (Procedure) Rules , 2003

Procedure for recruitment by promotion through the Commission to Ordinary Grade (Deputy Superintendent of Police , Junior pay scale) 16. Recruitment by promotion to the ordinary grade (Deputy Superintendent of Police , Junior pay scale) shall be made on the basis of merit in accordance with the Uttarakhand promotion by Selection in the consultaion with public service commission (procedure) Rules , 2003 as amended from the time to time from amongst 55% post inspector of civil police , 17% inspector of Intelligence and 28 percent Company commander (Reserve inspector/ inspector aímed police etc. ) as per their separate seniority list prepared by the head of Department .

ByOrder ,

DILIP JAWALKAR , Secretary.

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

27 जून, 2024 ई ०

संख्या 219978/2024/12 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 2003- राज्यपाल , उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 54 की उपधारा (2 ) के खण्ड (क) के क्रम में उक्त धारा की उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल की संस्तुति के क्रम में श्रीमती अंजली बेंजवाल , पंचम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश , देहरादून को उनके वर्तमान कार्य दायित्वों के साथ - साथ उक्त अधिनियम के द्वारा गठित वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिये सदस्य के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

आज्ञा से, दिलीप जावलकर , सचिव ।

भाग 1 ]

585 उत्तराखण्ड गजट , 03 अगस्त, 2024 ई० ( श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

नियोजन अनुभाग-2

प्रोन्नति/ नियुक्ति आदेश

04 जुलाई , 2024 ई०

संख्या 107 /XXVI /दो ( 03 )/ 2004 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के पत्रांक 148 /15 / ई-1/ डी०पी० सी० (अ ० सं ० ) / 2023-24 दिनांक 10.1.2024 के द्वारा नियमित चयनोपरान्त की गयी संस्तुति के क्रम में श्री लख्मी चन्द्र, अपर साख्यिकी अधिकारी को अर्थ एवं संख्याधिकारी (वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुये निम्नव्त तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

अधिकारी का नाम

पदनाम

तैनाती स्थल

श्री लख्मी चन्द्र

अर्थ एवं संख्याधिकारी अर्थ एवं संख्या निदेशालय देहरादून ।

2. उक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें ।

3. उक्त अधिकारी को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर नियमानुसार 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है ।

आज्ञा से,

आर० मीनाक्षी सुन्द्रम,

सचिव ।

गृह अनुभाग-3

कार्यालय-आदेश

12जून, 2024 ई ०

संख्या 216946/बीस-3 / 2024-01 (04) 2023 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के पत्र संख्या-203 /02 / E-02 / स ० अ ० अधि०/ 2021-22 , दिनांक-09.03.2023 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 के आधार पर चयनोपरान्त शासन को उपलब्ध करायी गयी 61 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति के आधार समस्त अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद , में कराये जाने हेतु दिनांक-10 एवं 11 अगस्त , 2023 की तिथि निर्धारित की गयी, जिसके क्रम में 04 अभ्यर्थी स्वास्थ्य परीक्षण में उपस्थित नहीं हुये ।

2- शासन के कार्यालय आदेश संख्या-190889 / बीस -6 / 2024-01 (04) 2023 , दिनांक -16 . 02.2024 द्वारा उक्त परीक्षा में चयनित ऐसे 07 अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने पर भी चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने / राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थन निरस्त किया गया ।

3- उल्लेखनीय है कि उक्त 61 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण दिनांक-10 एवं 11 अगस्त, 2023 को राज्य चिकित्सा परिषद , देहरादून में कराये जाने की तिथि निर्धारित की गयी थी, किन्तु 04 अभ्यर्थियों सहित श्रेष्ठता क्रमांक-29 पर अंकित अभ्यर्थी श्री दिग्विजय सिंह (अनुक्रमांक 211021 ), श्रेणी- सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण में उपस्थित नहीं हुये । श्री दिग्विजय सिंह को माह अक्टूबर, 2023 के प्रथम एवं तृतीय वृहस्पतिवार को सम्पन्न होने वाली राज्य चिकित्सा परिषद, देहरादून के समक्ष किसी एक दिवस को उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का 586

उत्तराखण्ड गजट, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

पुनः एक ओर अवसर प्रदान करने पर भी उपस्थित नहीं हुये । दिनांक -11.12.2023 को दूरभाष एवं ई-मेल के माध्यम से श्री दिग्विजय सिंह को स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में 07 दिवस के भीतर ई - मेल के माध्यम से सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में ई- मेल के माध्यम से श्री दिग्विजय सिंह द्वारा चयनित पद पर योगदान करने हेतु चिकित्सा परीक्षण कराये जाने का एक अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया ।

4-

श्री दिग्विजय सिंह द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासन द्वारा उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया । तत्कम में अभियोजन निदेशालय , उत्तराखण्ड, देहरादून के. पत्र संख्या-अभि० नि० / अनु०-एक / 43 (APOचि०बोर्ड) / 2023/233 , दिनांक-22.02.2024 द्वारा श्री दिग्विजय सिंह को पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण हेतु माह मार्च , 2024 के प्रथम एवं--तृतीय वृहस्पतिवार को राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष किसी एक दिन स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया, किन्तु वह राज्य चिकित्सा परिषद् की बैठक में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुये है ।

5- अतः सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा ' आयोग से संस्तुत अभ्यर्थी श्री दिग्विजय सिंह (अनुक्रमांक 211021 ) को राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उपस्थिति न होने पर इनका सहायक अभियोजन अधिकारी पद पर नियुक्ति के प्रति अभ्यर्थन तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

आज्ञा से , रिधिम अग्रवाल , विशेष सचिव ।

वित्त अनुभाग-8

विज्ञप्ति/ पदोन्नति

29जून , 2024 ई०

संख्या 221444/2024/01 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 2002- उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) , नियमावली, 2016 के संगत प्रावधानों के अधीन, राज्य कर विभाग , उत्तराखण्ड में कार्यरत् राज्य कर अधिकारी के पद से निम्नलिखित कार्मिको को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के पत्रांक 48 / 02 / राज्य कर - सहा ० आयु ० / ई-2 / 2024-25, दिनांक 29.06.2024 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सहायक आयुक्त राज्य कर वेतन मैट्रिक्स लेवल ' 10 ' रू० 56100-177500 ( पूर्व वेतनमान रू0 15600-39100 , ग्रेड वेतन रू0 5400 ) के पदों पर चयन वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रमांक

कार्मिक का नाम

1.

श्री प्रकाश चन्द्र त्रिवेदी

2.

श्री धीरेन्द्र कुमार भट्ट

3.

श्री रविन्द्र सिंह बसेड़ा

4.

श्री मितेश्वर आनन्द

भाग 1]

587

उत्तराखण्ड गजट, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. श्रीमती नीतिका नारंग

श्री अविनाश कुमार झा

श्री सुनीत कुमार श्रीवास्तव

श्री अनिल सिंह चौहान

श्री सुनील रावत

श्री राजीव तिवारी

श्री संदीप सिंह अरोड़ा

श्रीमती गार्गी

श्री बिन्ध्याचल कुमार

श्री हितेश चन्द्र पन्त

02- जाता है । उक्त पदोन्नत अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा

03- करें । उक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित

04- सम्बन्धित पदोन्नत अधिकारियों के नियमित तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

आज्ञा से , सी०रविशंकर , अपर सचिव ।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग

विज्ञप्ति/ पदोन्नति

30जून, 2024 ई०

संख्या 368/XII - 3/2024/(E 20461 )- श्री विभु विश्वमित्र रावत, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 वेतन मैट्रिक्स रू 0 131100-216600 (लेबल-13 क ) , ग्रामीण निर्माण विभाग , भीमताल नैनीताल के पद पर पदोन्नत करते हुये तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

आज्ञा से, मायावती ढकरियाल , अपर सचिव ।

पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 31 हिन्दी गजट / 344-भाग 1-2024 (कम्प्यूटर/ रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

July11, 2024

No.271 / UHC/ Admin.A-2/2024

Ms. Vibha Yadav, Principal Magistrate , Juvenile Justice Board Haridwar is posted as 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Haridwar vice Shri Anoop Singh .

No.272/ UHC /Admin.A -2/2024

Shri Nadeem Ahmad, 5th Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Udham Singh Nagar is posted as 4thAdditional Civil Judge (Sr. Div. ), Udham Singh Nagar , in the vacant Court.

No.273 /UHC / Admin.A- 2/ 2024 、

Shri Anoop Singh , 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Haridwar is posted as 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Haridwar in the vacant, Court.

He shall remain attached with Hon'ble High Court of Uttarakhand as OSD/CPC .

273 -ख 274

उत्तराखण्ड गजट, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1-क No.274 / UHC /Admin.A -2/2024

Ms. Shama Parveen , Principal Magistrate , Juvenile Justice Board , Udham Singh Nagar is posted as 5th Additional Civil Judge (Sr.Div. ) , Udham Singh Nagar vice Shri Nadeem Ahmad .

No.275 / UHC /Admin.A- 2/2024

Ms. Shikha Bhandari , Civil Judge (Jr. Div . ) , Udham Singh Nagar is posted as Principal Magistrate 1st Class , Juvenile Justice Board , Udham Singh Nagar vice Ms. Shama Parveen .

No.276 / UHC /Admin.A-2/ 2024

Shri Rizwan Ansari , 1st Additional Civil Judge (Jr. Div. ) , Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge ( Jr. Div. ) , Udham Singh Nagar vice Ms. Shikha Bhandari .

No.277 / UHC / Admin.A-2/ 2024

Ms. Kanchan Chaudhary , Civil Judge (Jr. Div . ) , Haridwar is posted as Principal Magistrate, Juvenile Justice Board , Haridwar vice Ms. Vibha Yadav.

No.278/ UHC /Admin.A-2/2024

Shri Shambhu Nath Singh Sethwal , 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div. ) , Udham Singh Nagar is posted as 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Udham Singh Nagar vice Shri Rizwan Ansari .

No.279/UHC/Admin.A-2/ 2024

Ms. Anju , 1st Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Haridwar is posted as Civil Judge (Jr. Div. ) , Haridwar, vice Ms. Kanchan Chaudhary.

No.280/ UHC/ Admin.A-2/2024

Ms. Sneha Narang , 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haridwar is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div. ) , Haridwar, vice Ms. Anju .

No.281 / UHC /Admin.A -2/ 2024

Shri Anoop Singh Bhakuni , 4th Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Haridwar is posted as 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haridwar , vice Ms. Sneha Narang .

No.282/UHC /Admin.A- 2/ 2024

Ms. Hina Kausar , 4th Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dehradun is posted as 3rd Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Dehradun in the vacant Court.

No.283 /UHC /Admin.A- 2/ 2024

Ms. Nancy Chhabra , 5th Additional Civil Judge (Jr. Div. ) , Dehradun is posted as 4th Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Dehradun vice Ms. Hina Kausar.

No.284 / UHC /Admin.A- 2/2024

Ms. Sonam Rawat , Judicial Magistrate - IV, Dehradun is posted as Judicial Magistrate- III , Dehradun in the vacant Court.

भाग 1 -क]

275 उत्तराखण्ड गजट , 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

No.285/UHC/Admin.A-2/2024

Pursuant to the Government Notification /Appointment No.217 /XXX ( 4 ) / 2024-04 ( 2) / 2018 dated8th July, 2024; Shri Vishal Thakur is posted as 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Haldwani , DistrictNainital in the vacant Court .

No.286/ UHC /Admin.A-2/2024

Pursuant to the Government Notification /Appointment No.217/XXX (4)/2024-04 ( 2 ) / 2018 dated8th July, 2024; Ms. Srishti Baniyal is posted as 5th Additional Civil Judge (Jr. Div . ), Dehradun vice Ms. Nancy Chhabra .

No.287 / UHC /Admin.A-2/ 2024

Pursuant to the Government Notification/Appointment No.217 /XXX (4 ) /2024-04(2)/2018 dated 8th July, 2024 ; Shree Yogeesh Gupta is posted as Civil Judge (Jr. Div. ) , Barkot , District Uttarkashi.

Civil Judge (Jr. Div. ) . Purola, District Uttarkashi is directed to hold Camp Court at Barkot, District Uttarkashi for a week in a month until Shri Yogeesh Gupta completes his foundation training or till further orders, whichever is earlier .

No.288 / UHC /Admin.A-2/2024

Pursuant to the Government Notification /Appointment No.217 /XXX (4)/ 2024-04 ( 2) /2018 dated 8th July, 2024; Ms. Pragya Tiwari is posted as Judicial Magistrate - IV, Dehradun vice Ms. Sonam Rawat .

No.289 / UHC / Admin.A-2/2024

Pursuant to the Government Notification/Appointment No.217/XXX (4 )/2024-04 (2 )/ 2018 dated 8th July, 2024; Ms. Perminder Kaur is posted as Civil Judge (Jr. Div.) , Dhumakot, District Pauri Garhwal in the vacant Court.

Civil Judge ( Jr. Div . ) , Lansdowne , District Pauri Garhwal is directed to hold Camp Court at Dhumakot, District Pauri Garhwal for 02 days in a month until Ms. Perminder Kaur completes her foundation training or till further orders , whichever is earlier.

No.290 /UHC /Admin.A-2/2024

Pursuant to the Government Notification/Appointment No.217/XXX (4)/ 2024-04 ( 2) / 2018 dated 8th July, 2024; Ms. Priya Agrawal is posted as Special Judicial Magistrate ( CBI ) , Dehradun in the vacant Court .

No.291/UHC /Admin.A-2/2024

Pursuant to the Government Notification/Appointment No.217/XXX ( 4)/2024-04 ( 2 ) /2018 dated8th July, 2024; Ms. Anubhuti Goel is posted as Civil Judge ( Jr. Div .), Dhari , District Nainital in the vacant Court .

Civil Judge (Jr. Div. ) , Nainital shall hold Camp Court at Dhari District Nainital for 02 days in a month until Ms. Anubhuti Goel completes her foundation training or till further orders , whichever is earlier.

276

उत्तराखण्ड गजट , 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग-1-क

No.292/UHC / Admin.A-2/2024

Pursuantto the Government Notification/Appointment No.217 /XXX ( 4 )/ 2024-04 ( 2 ) /2018 dated 8th July, 2024 ; Ms. Asmita Chauhan is posted as Civil Judge ( Jr. Div. ) , Pratap Nagar , District Tehri Garhwal in the vacant Court.

Civil Judge ( Jr. Div. ), Tehri Garhwal is directed to hold Camp Court at Pratap Nagar, District Tehri Garhwal for 03 days in a month until Ms. Asmita Chauhan completes her foundation training or till further orders, whichever is earlier.

No.293 / UHC/ Admin.A-2/2024

Pursuant to the Government Notification /Appointment No.217 /XXX ( 4 ) / 2024-04 ( 2 ) / 2018 dated 8th July, 2024 ; Ms. Gunjan Shishodia is posted as Civil Judge ( Jr. Div. ) , Gairsain , District Chamoli in the vacant Court.

Civil Judge ( Jr. Div. ) , Karnprayag . District Chamoli shall hold Camp Court at Gairsain , District Chamoli for a week in a month until Ms. Gunjan Shishodia complete her foundation training or till further orders , whichever is earlier.

No.294/ UHC /Admin.A -2/ 2024

Pursuantto the Government Notification /Appointment No.217 /XXX ( 4 ) /2024-04 ( 2 ) / 2018 dated 8th July, 2024; Shri Mohd . Wasiq is posted as Civil Judge (Jr. Div. ) , Pokhari , District Chamoli in the vacant Court .

Civil Judge (Jr. Div. ) , Chamoli shall hold Camp Court at Pokhari, District Chamoli for 02 days in a month until Shri Mohd . Wasiq completes his foundation training or till further orders , whichever is earlier.

No.295 / UHC /Admin.A- 2 / 2024

Pursuant to the Government Notification/Appointment No.217 /XXX ( 4) /2024-04( 2 ) /2018 dated 8th July, 2024 ; Ms. Kajal Rani is posted as Judicial Magistrate , Tanakpur, District Champawat in the vacant Court.

No.296 /UHC /Admin.A-2/ 2024

Pursuant to the Government Notification /Appointment No.217 /XXX ( 4 )/ 2024-04 ( 2) /2018 dated 8th July, 2024 ; Ms. Neha is posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Satpuli , District Pauri Garhwal in the vacant Court.

No.297 /UHC /Admin.A-2/2024

Pursuant to the Government Notification /Appointment No.217 /XXX (4 ) / 2024-04 ( 2) / 2018 dated 8th July , 2024 ; Ms. Dhanishta Arya is posted as 3rd Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haridwar in the vacant Court.

No.298 /UHC /Admin.A-2/ 2024

Pursuant to the Government Notification /Appointment No.217/XXX ( 4) /2024-04 ( 2) /2018 dated 8th July, 2024; Shri Akash Kumar is posted as Civil Judge ( Jr. Div . ) , Chakrata , District Dehradun in the vacant Court .

Civil Judge ( Jr. Div . ) , Vikasnagar, District Dehradun shall hold Camp Court at Chakrata , District Dehradun for 03 days in a month until Shri Akas Kumar completes his foundation training or till further orders , whichever is earlier.

भाग 1 -क]

277 उत्तराखण्ड गजट, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

No.299 /UHC/ Admin.A- 2/ 2024

Pursuant to the Government Notification /Appointment No.217 /XXX (4)/2024-04 (2)/2018 dated8th July, 2024 ; Shri Paritosh is posted as 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Udham Singh Nagar vice Shri Shambhu Nath Singh Sethwal .

No.300 / UHC / Admin.A-2 /2024

Pursuant to the Government Notification /Appointment No.217 /XXX ( 4 ) /2024-04( 2)/2018 dated 8th July, 2024; Shri Jyoti Singh is posted as 4th Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haridwar vice Shri Anoop Singh Bhakuni .

All above orders shall come into force with immediate effect .

By Order of Hon'ble the Chief Justice ,

Sd/-

KAHKASHA KHAN , Registrar General .

पी ० एस ०यू० (आर ०ई० ) 31 हिन्दी गजट / 344 -भाग 1 -क-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN/ 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

I , Mansi Thakkar D /o Shri Dinesh Thakkar , R/ o - 131 /3 , Shree Radha Kunj , Street No. 4, Lane No. 1 , Rajendra Nagar, Kaulagarh Road , Dehradun -248001 . I have changed my daughter's name from Ariana Shah to Ariana Mansi . Here after , kindly read and write in all the official and public records & deeds the true and correct name of my daughter i.e. Ariana Mansi for all future purpose .

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Mansi Thakkar D/ o Shri Dinesh Thakkar , R/o- 131 / 3 , Shree Radha Kunj , Street No. 4 , Lane No. 1 , Rajendra Nagar, Kaulagarh Road , Dehradun- 248001

सूचना

Mansi Thakkar D /o Shri Dinesh Thakkar , R/ o - 131 /3 , Shree Radha Kunj , Street No. 4 , Lane No. 1 , Rajendra Nagar, Kaulagarh Road , Dehradun - 248001 . I have changed my daughter's name from Jennica Poondareekaksha Raval to Jennica Mansi . Here after , kindly read and write in all the official and public records & deeds the true and correct name of my daughter i.e. Jennica Mansi for all purpose .

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Mansi Thakkar D/ o Shri Dinesh Thakkar , R/o- 131/3 , Shree Radha Kunj , Street No. 4, Lane No. 1 , Rajendra Nagar, Kaulagarh Road , Dehradun - 248001

195- ट 196

उत्तराखण्ड गजट , 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

I, am Army No. 61624 Rank Deputy Leader JAMCHEN S /o Dakpa resident of Tibetan Women Centre , 225 Rajpur Road P.O. Rajpur- 248009 Distt . Dehradun ( Uttarakhand) . In my service record . my wife's name KUKU has been wrongly recorded where as my wife's name is SANGJEE LHAMO . In future my wife's name will be registered with the correct name .

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

JAMCHEN S / o Dakpa

resident of Tibetan Women Centre , 225 Rajpur Road P.O. Rajpur - 248009 Distt .

Dehradun ( Uttarakhand)

सूचना

मेरेमाता पिता ने बचपन में मेरा नाम बन्टी तिवाड़ी रख दिया था जोकि मेरे घर की खसरा खतोनी में भी है । मेरे माता पिता की मृत्यु के पश्चात मेरा पालन पोषण मेरे मामा द्वारा किया गया है जिन्होंने मेरा नाम शैक्षिक प्रमाण- पत्रों , आधार कार्ड , पेन कार्ड , स्थाई निवास प्रमाण-पत्र , फोटो पहचान - पत्र एवं ड्राईविंग लाइसेंस आदि सभी में बन्टी तिवाड़ी के स्थान पर निखिल शर्मा लिखवा दिया था । लेकिन अब में निजी कारणों से अपना नाम निखिल शर्मा से बदलकर पुनः बन्टी तिवाड़ी करना चाहता हूँ । भविष्य में मुझे बन्टी तिवाड़ी पुत्र स्व० गुरुप्रसाद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

बन्टी तिवाड़ी पुत्र स्व० गुरुप्रसाद

निवासी 99 गुजरों वाली चौक ,

नथुवावाला देहरादून ।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम ललित मोहन शर्मा से बदलकर ललित नौटियाल कर लिया है । भविष्य में मुझे ललित नौटियाल पुत्र स्व० श्री विशम्बर दत्त शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

ललित नौटियाल पुत्र स्व० श्री विशम्बर दत्त शर्मा निवासी 25 आदर्श ग्राम - देहरादून

रोड , ऋषिकेश , उत्तराखण्ड ।

भाग 8]

197 उत्तराखण्ड गजट , 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

कार्यालय नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला

सार्वजनिक सूचना

01 फरवरी , 2023 ई०

संख्या 551 / न ०पा० रा ० नि०चि ० / सा ०सू० / 2022-23- नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 (प) 130 (क), (2) , 140, 141 , 141 - क 141 ख, (1 ) (2) के साथ पठित नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 एवं निकाय बोर्ड बैठक प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 21 जनवरी , 2023 के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके नगर क्षेत्रान्तर्गत आवासीय , व्यवसायिक, गैर आवासीय , किराये के भवनों व्यवसायिक भवनों पर भवन कर निर्धारण करने हेतु " सम्पत्ति एवं स्वकर निर्धारण" उपविधि 2022 तैयार की गई है जो नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित की जा रही है ।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से अन्दर 30 दिवस के लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यावधि के दौरान उपलब्ध करानी होंगी । बाद मियाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्तिों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

"सम्पत्ति एवं भवन स्वकर निर्धारण" उपविधि 2023

1- संक्षिप्त शीर्षनाम और लागू होने की तारीख

(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला जिला अल्मोडा के सम्पूर्ण सीमान्तर्गत स्थित भवनों पर आरोपित किये जाने हेतु तैयार की गई है जो "सम्पत्ति एवं भवन स्वकर निर्धारण" उपविधि 2022कहलाएगी

(2) यह उपविधि उत्तराखण्ड षासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषायें -किसी विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में -

( क) " अधिनियम " का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 1916 (यू० पी० म्युनिस्पैलटीज एक्ट संख्या 2,1916 ) से हैं ।

( ख) " नगर का तात्पर्य नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला से है ।

( ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के निर्वाचित अध्यक्ष से है ।

(घ) " " बोर्ड" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के निर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यों के बोर्ड से हैं । (ड.) "अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला से है ।

(च) "प्रशासक " का तात्पर्य जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी से है ।

(छ) "अवर अभियन्ता" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला में कार्यरत अथवा नगर पालिका हेतु नामित अवर अभियन्ता से है ।

(ज) " कर निरीक्षक" का तात्पर्य कर निरीक्षक नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित कर्मचारी से है ।

(झ) " कर संग्रहकर्ता " का तात्पर्य नगर पालिका में कार्यरत कर संग्रहकर्ता या ऐसे पालिका कर्मचारी से है जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा कर वसूली हेतु समय - समय पर अधिकृत किया गया हो ।

(ञ) " भवनों का समूह " का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भवनों के समूह से है ।

(ट) "कबर्ड एरिया" का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है जिस भाग पर भवन निर्मित हैं ।

(ठ) "आवासीय भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग भवन स्वामी / अध्यासी / पट्टाधारक आदि द्वारा निवास हेतु किया जा रहा है ।

(ड) " अनावासीय भवन " का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा हो या जिससे आय सृजन हो रही हो ।

(च) " खाली भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से जिसका उपयोग किसी भी रूप में यथा आवासीय / व्यवसायिक / भण्डारण आदि के रूप. में लगातार 90 दिन तक ना किया गया हो ।

(छ) व्यवसायिक अनुलग्न भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा हो ( कृषि कार्य को छोड़कर)

(ज) "दूरी" का तात्पर्य मोटर मार्ग व भवन के मध्य हवाई दूरी या भूगत दूरी से जो कम हो लागू होगी ।

किसी भवन या भूखण्ड के कबर्ड एरिया और अन्य क्षेत्र का विवरण -

3-(1 ) नगर पालिका द्वारा सूचना प्रकाशित कर के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी उपभोगकर्ता से इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र " क" में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कबर्ड एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण भर कर प्रत्येक पांच वर्ष में कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।

(2) अधिशासी अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र " क" में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वाडों के लिए विभिन्न स्थलों को नियत कर सकता है ।

198

उत्तराखण्ड गजट , 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 8

:

(3) जब कभी स्वामी द्वारा स्व-अध्यासिक या खाली भवन को किराये पर दिया जाय या इसके विपरीत हो तो ऐसा होने के साठ दिन भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र " क" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा ।

(4) जब किसी भवन में निर्माण या पुर्ननिर्माण के फलस्वरूप आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासक के दिनांक से साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र "कु " में एक नया. विवरण प्रस्तुत करना होगा ।

(5) व्यवसायिक भवन के साथ अनुलग्न भूमि की माप व अनुलग्न भूमि पर कर निर्धारण यदि उसका उपयोग व्यवसायिक रुप में किया जा रहा हो तो उसी प्रकार आरोपित होगा जैसे वह भूमि कोई एक मंजिला भवन हैं । (6) नगर में ऐसे समस्त स्थापित टावर, होर्डिंग वाले भवन, दूर संचार टावर या अन्य टावर जो भवन की सतह पर या षिखर पर, खुले स्थान पर पर प्रतिस्थापित किये गये हों की माप पर भवन कर उपविधि के उपनियम 4 ख के अनुसार लागू होगी ।

( 7 ) नगर स्थित विद्युत विभाग के सार्वजनिक/ निजि भूमि पर स्थापित किये जाने वाले विद्युत ट्रांसफार्मर वाली भूमि चाहरदीवारी सहित, विद्युत पोल जिसमें पोल स्थापित किये जाने वाली भूमि के अतिरिक्त एक वर्गफुट की एरिया सम्मिलित होगी में माप के अनुसार भवन कर उपविधि के उपनियम 4 ख के अनुसार लागू होगी ।

4- सम्पत्तियों का वर्गीकरण -

(1) अध्यक्ष/प्रशासक / बोर्ड/ अधिशासी अधिकारी/ नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला द्वारा पालिका सीमान्तर्गत आने वाली सम्पत्ति/ भवन की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की अवस्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात -

(क) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर:-

(ख) मोटरेबल रोड से 50 मीटर से 100 मीटर तक की दूरी पर

(ग) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक तक की दूरी पर

(2) अधिशासी अधिकारी उपबन्ध के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा (क) पक्काभवन आर० आर० सी० छत या आर० बी० छत सहित या

(ख) अन्य पक्का भवन, या

(ग) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है ।

(3) अध्यक्ष/प्रशासक / बोर्ड / अधिशासी अधिकारी/ नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला तद्‌नुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को 9 विभिन्न समूहों की अधिकतम् संख्या में व्यवस्थित करेगा

(एक) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित आर० सी० सी० छत या आर० बी० छत सहित पक्का मकान ।

( दो) मोटरेबल रोड से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित आर० सी० सी० छत या आर० बी० सहित पक्का भवन ।

(तीन) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित आर० सी० सी० छत या आर० बी० छत सहित पक्का भवन ।

(चार) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(पांच) मोटरेबल रोड से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

(छः) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का भवन ।

( सात) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है ।

( आठ) मोटरेबल रोड से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है ( नौ) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त (1,2,3,4,5,6) में सम्मिलित नहीं है ।

(नोट – सम्बन्धित भवनों की दूरी भवन के समीप स्थित मोटर मार्ग / जीपेबल मार्ग से हवाई दूरी के आधार पर आंकी जाएगी )

4 - (क) न्यूनतम् मासिक किराये की दर का निर्धारण अध्यक्ष / प्रशासक / बोर्ड/ अधिशासी अधिकारी / नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला वार्ड के भीतर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कबर्ड एरिया की प्रति इकाई (वर्गफुट ) न्यूनतम् मासिक किराये की दर तैयार करेगा और निम्न को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा -

(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजन के लिए कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर और

(दो) भवन के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम् दर ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व अध्यक्ष / प्रशासक/ बोर्ड / अधिशासी अधिकारी/ नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन करने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिए न्यूनतम् 30 दिन का समय देगा । प्राप्त आपत्तियों की पच्चीस भिन्न- भिन्न बण्डलों की अधिकतम् संख्या में समूह बनाने के पश्चात ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी । प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह के लिए आपत्तियों रहेंगी । सभी आपत्तियों का निस्तारण अध्यक्ष / प्रशासक / बोर्ड / अधिशासी अधिकारी / नगर पालिका द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पष्चात किया जाएगा । यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय । आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चित किया जाएगा ।

भाग 8]

199 उत्तराखण्ड गजट, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

(तीन) आवासीय भवन का प्रस्तावित समस्त वार्डों के लिए कबर्ड एरिया की मासिक किराया दर प्रति वर्ग फिट / माह

वार्ड का नाम/ नम्बर

अन्य कच्चा भवन

कच्चा भवन क्र० सं०

पक्काभवन आर०सी०सी० /आर०वी० छत

मुख्य सड़क से 100से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर

मुख्य सड़क से 50मीटर तक की दूरी पर स्थितं भवन की मासिक किराया दर

मुख्य सड़क से 100से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर

मुख्य सड़क से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर

मुख्य सड़कसे 50से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर

मुख्य सड़क से 50मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर

मुख्य सड़क से 100से अधिक तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया

मुख्य सड़क से 50मीटर तककी दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर

मुख्य सड़क से 50से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया

दर

दर

1

वार्ड -01 (इंडस्ट्रियल

0.75 0.50

0.25

0.50

0.20

0.25

0.25

0.15

0.10

2

0.50

0.75

वार्ड -02 ( पुराना बाजार)

0.50

0.25

0.20

0.25

0.15

0.10

3

0.75

0.50

0.25 0.25

वार्ड-03(चिलियानौला बाजार

0.50

0.25

0.20

0.25

0.10

0.15

)

4

0.75 0.50

0.25

0.50

वार्ड-04 (नया बाजार)

0.25

0,20

0.25

0.15

0.10

5

0.75

0,50

0.25

0.50

वार्ड -05 (वाटिका)

0.20

0.25

0.25

0.15

0,10

6

0.75

0.50

0.25

0.50

वार्ड-06 (हैड़ाखान)

0.25

0.20

0.25

0.15

0.10

7

0.75

वार्ड -07 (आदर्श कॉलोनी)

0.50

0.25

0.25

0.25

0.50 0.20 0.15 0.10 4. (ख) अनावासिक भवनों के आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उपनियम (4 क ) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा , जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है -

अनुसूची

श्रेणी

सम्पत्ति का विवरण

अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर

1

आवासीय भवन का व भाग जो किराये पर दिया हो

उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का तीन गुना

2

उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का पांच गुना प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलैक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय , होटल तीन स्टार तक, निजी होटल , कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)

3

प्रत्येक प्रकार के निजि क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र , प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, चिकित्सालय मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र या कोचिंग

उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का तीन गुना

4

कीड़ा केन्द्र यथा जिम , शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह

उपनियम (4 क ) के अधीन नियत दर का तीन गुना

5

छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान / विद्यालय (केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित को छोड़कर)

नियत दर के चार गुना उपनियम (4 क) के अधीन

6

पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी , डिपो और गोदाम आदि

उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का तीन गुना

7

मॉल्स,चार सितारा और उससे ऊपर के होटल , पब्स, बार , वासगृह जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है

नियत दर का छः गुना उपनियम (4 क) के अधीन

8

सामाजिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, बारात घर और इसी प्रकार के भवन

उपनियम (4 क) के अधीन

9

औद्योगिक इकाइयां, सरकारी , अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय (समस्त राजकीय चिकित्सालयों को छोड़कर)

नियत दर का पाँच गुना उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का तीन गुना

10

टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी० वी० टावर दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं

उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का चार गुना

11

उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का चार गुना विद्युत विभाग के सार्वजनिक/निजि भूमि पर सीपित किये जानें वाले विद्युत ट्रांसफार्मर वाली भूमि चाहरदीवारी सहित, विद्युत पोल जिसमें पोल सीीपित किये जाने वाली भूमि के अतिरिक्त एक वर्गफुट की एरिया सम्मिलित होगी

12

उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का दो गुना मन्दिर, मस्जिद , गुरुद्वारा, चर्च एवं अन्य धार्मिक स्थल के ऐसे भवन जिनका उपयोग ,धर्मशाला, पड़ाव, मुसाफिरखाना ,सराय के लिए होता है, को छोड़ कर अन्य भाग, भवन जिनका उपयोग व्यवसायिक रूप में किया जा रहा है या जिस भाग से कोई शुल्क या आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता हो।

13

अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं

उपनियम ( क) के अधीन 200

उत्तराखण्ड गजट, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 8

नियत दर का तीन गुना 14 समस्त व्यवसायिक भवन से अनुलग्न भूमि जिसका उपयोग व्यवसायिक भवन के साथ व्यवसायिक रूप में किया जा रहा हैं ।

भवन के निर्धारित प्रति वर्गफुट के कर के बराबर

4 - (ग) -वार्षिक कर निर्धारण वार्षिककर का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा

(एक) आवासीय भवन के वार्षिक मूल्याकंन की गणना फुट क्षेत्रफल मासिक किराया की दर X 12 = सम्पूर्ण भवन का कबर्ड एरिया X 80 प्रतिशत x निर्धारित प्रति वर्ग (दो) अनावासिक भवनों की वार्षिक मूल्य की गणना

भवन का कवर्ड क्षेत्रफल x अनावासिक भवनों की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर X 12=

(तीन) संदेय कर - ग (एक) , ग (दो) के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत वार्षिक सम्पत्ति कर देय होगा ।

(चार) संदेय कर का उत्तरदायित्व भवन स्वामी या अध्यासी या उपभोगकर्ता या पट्टादाता का यह उत्तरदायित्व होगा 4 कि वह स्थानीय निकास द्वारा भवन/ भूमि का विवरण/ वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र "क" नगर निकाय से प्राप्त कर अपने भवन / प्रतिष्ठान का पूर्ण विवरण व वार्षिक मूल्यांकन स्वयं निर्धारित कर उपनियम 04 (ग) के अनुसार नगर पालिका को उपलब्ध करायेगा ।

(पांच) ग (एक), ग (दो) के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन पर ग (तीन) के अनुसार नियम संदेय कर को जमा करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष के माह 31 अक्टूबर होगी ।

अथवा

कोई कर दाता नियमावली के उपनियम 5 के द्वारा निर्धारित छुट का लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा कि वह प्रत्येक वर्ष के माह 31 अक्टूबर या उससे पूर्व देय कर को नगर पालिका कोष में जमा कर उक्त तिथि तक रसीद या सूचना प्राप्त कर लेवें ।

(5) छूट - आवासिक भवनों के देय कर में छूट अनुमन्य होगी और जो निम्नानुसार होगी ।

1. भवन कर वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर तक जमा करने की स्थिति में भवन स्वामी को देय भवन कर पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट आकलित वार्षिक कर पर प्रदान की जायेगी ।

2. भवन 20 से 30 वर्ष पुराना होने पर देय कर में 5 प्रतिशत की छूट । (वार्षिककर के आगणन के समय)

भवन 31 से 40 वर्ष पुराना होने पर देय कर में 10 प्रतिशत की छूट । (वार्षिककर के आगणन के समय)

3. 4. भदन 41 वर्ष से अधिक पुराना होने पर देय कर में 15 प्रतिशत की छूट । (वार्षिककर के आगणन के समय) प्रतिबन्ध यह है कि

1. उपरोक्त बिन्दु सं ० 2,3,4 पर भवन कर से छूट प्राप्त करने हेतु भवन स्वामी भवन की आयुगणना व स्वामित्व प्रमाण हेतु निम्न अभिलेख मान्य होगा

(क) खतौनी, विक्रय पत्र, दान पत्र, पट्टाभिलेख, वारिसान प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रति

(ख) विहित प्राधिकारी , नगरपालिका या अधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति

(ग) भवन का सबसे पुराना विद्युत बिल गृहकर रसीद / पानी का बिल या अन्य प्रमाण आदि जिसमें भवन की आयु की गणना आदि इंगित हो ।

1- नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 157 के तहत छूट अनुमन्य होगी ।

2- भवन स्वामी , अध्यासी उपभोग कर्ता द्वारा भवन कर जमा न करने की स्थिति में भवन कर की वसूली नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 173 (क) के तहत भू- राजस्व की भांति वसूली की जायेगी ।

( 6 ) स्वनिर्धारण - आवासिक भवन के विषय में भवन कर के भुगतान के लिए मुख्यतयः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और 4- ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुवे नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के साथ इस नियमावली के प्रपत्र "क" में सम्पत्ति कर का विवरण अंकित करते हुए नियम 3 के उपनियम (1 ) के अधीन निर्धारित दिनांक यथा स्थिति प्रपत्र " क " के साथ नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला में धनराशि जमा कर सकेगा ।

(7) - कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना

(1) सभी भवनों की कर निर्धारण सूची गणना के पश्चात निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी

(क) भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र ' क' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर

या

(ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र यथा स्थिति ' क' में सूचनायें न देने की स्थिति में अध्यक्ष / प्रशासक /अधिशासी अधिकारी नगर पालिका या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर,

(ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे

) नाम या संख्या या किसी अन्य विर्निदिष्ट द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हों, सम्पत्ति का अभिधान,

(एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थिति हो , का नाम, (दो

(तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है , यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम,

(चार) भवन या भवन से अनुलग्न समूह के लिए कबर्ड एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्रफल आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर ।

(पांच) भवन का कबर्ड एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,

(छः) भवन निर्माण का वर्ष, 201 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट, 03 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 12, 1946 शक सम्वत्)

(साल) भवन निर्माण की प्रकृति,

** (2) स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची ऐसे आवासिक भवनों को , जिनके विषयों में प्रपत्र " क" पर और अनावासिक भवनों, जिनके विशय

में प्रपत्र पर विहित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा कर दिया हो, उपनियम (1 ) के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु भवन नियम 5-क के उपलब्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होगे । प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर यदि कोई विवरण सहीं नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ के पश्चात शास्ति अधिरोपित की जायेगी ।

(8)- सम्पत्तिकर निर्धारण – किसी भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर

निर्धारण विवरण के साथ पालिका में नगद, पालिका द्वारा अधिसूचित बैंक खाते में ड्राफ्ट/ चैक अथवा नगर सेवा पोर्टल या शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित माध्यम से जमा कर सकता है ।

(9) शास्ति (1 )- यदि किसी भवन स्वामी, अध्यासी, उपभोगकर्ता द्वारा उपविधि के उपबन्धों के अनुसार स्वकर निर्धाकरण सम्बन्धी सूचना/कोई तथ्य छिपता है त्रुटि करता है/ भवन कर आंगणन में कमी करता है और ऐसा पाये जाने पर त्रुटि/ छिपाये गये कर का दो से चार गुना जैसा कि कर निर्धारण समिति निर्धाकरण करें भवन स्वामी / अध्यासी / उपभोगकर्ता से वसूल किया जा सकेगा।

(2) - संदेय कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष तक पालिका कोष में जमा न करने पर आगामी वित्तीय वर्ष में संदेय कर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार देना होगा जो प्रत्येक बकाया वर्ष पर लगातार लागू रहेगा ।

(10) स्वामित्व - उपरोक्त उपविधि का प्रकाशन मात्र पालिका करों की वसूली के प्रयोजनार्थ किया गया है संदेय कर से सम्पत्ति के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी वाद की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी /अध्यासी का होगा ।

प्रवीण कुमार सक्सेना, (अधिशासी अधिकारी) , नगर पालिका परिषद ,

रानीखेत चिलियानौला ।

कल्पना देवी, (अध्यक्ष) , नगर पालिका परिषद, रानीखेत चिलियानौला ।

पी०एस ०यू० ( आर०ई०) 31 हिन्दी गजट / 344- भाग 8-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 27 June 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-06-27.3045-060625041332/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-06-27.3045-060625041332.