पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-25] रुड़की , शनिवार, दिनांक 10 अगस्त, 2024 ई ० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्) [ संख्या-32
विषय- सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
589-601
1500 भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , *अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 1 - क-नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
279-281
1500
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8 -सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
203-222
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
589-क 590
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2
पदोन्नति आदेश
07 जून , 2024 ई ०
संख्या 215378 /XXIV - 2 / 2024-29 ( 12 )/ 2011 TC- विद्यालयी शिक्षा विभाग में उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021-22 एवं चयन वर्ष 2022-23 में उप शिक्षा निदेशक (वेतनमान 78800-2092900, लेवल -12 ) के रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने के संबंध में दिनांक 10.01.2024 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा श्रीमती मंजू भारती, खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथासंशोधित, 2018 के अन्तर्गत विशेष जज सतर्कता , देहरादून के समक्ष योजित आपराधिक वाद, संख्या-58 / 2022 एवं उक्त अपराधिक वाद के विरूद्ध श्रीमती मंजू भारती द्वारा मा० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड , नैनीताल में योजित याचिका C-482 संख्या-498 / 2023 में मा ० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2023 को पारित आदेश द्वारा आपराधिक वाद संख्या-58 / 2022 में श्रीमती मंजू भारती के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अग्रेत्तर कार्यवाही पर लगायी गयी रोक के दृष्टिगत श्रीमती मंजू भारती की उप शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति के संबंध में अपनी संस्तुति " बन्द लिफाफा" में रक्षित की गयी ।
2- श्रीमती मंजू भारती द्वारा मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित याचिका C-482 संख्या-498 / 2023 में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2023 को पारित आदेश , जिसमें मा० न्यायालय द्वारा श्रीमती मंजू भास्ती के विरूद्ध प्रचुलित समस्त कार्यवाही पर स्थगन ( stay) आदेश पारित किया गया है, के दृष्टिगत उन्हें उप शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु शासन के समक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 25.01.2024 प्रस्तुत किया गया । उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त चयन समिति की दिनांक 10.01.2024 को सम्पन्न बैठक में चयन समिति द्वारा श्रीमती मंजू भारती की उप शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति के संबंध में " बन्द लिफाफा" में रक्षित संस्तुति को नियमानुसार खोले जाने हेतु दिनांक 07.05.2024 को पुनः विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया ।
3- तत्क्रम में दिनांक 07.05.2024 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा नियमानुसार " बन्द लिफाफे" को खोले जाने की कार्यवाही पूर्ण की गयी । चयन वर्ष 2022-23 में उप शिक्षा निदेशक के पद पर श्रीमती मंजू भारती की पदोन्नति के संबंध में " बन्द लिफाफे" में रक्षित चयन समिति की संस्तुति में श्रीमती मंजू भारती को उप शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु "उपयुक्त" पाये जाने के दृष्टिगत चयन समिति द्वारा निम्नवत् प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन श्रीमती मंजू भारती को उप शिक्षा निदेशक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किए जाने के संबंध में की गयी संस्तुति एवं उक्त के संबंध में श्रीमती मंजू भारती द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी गयी अपनी सहमति / अनापित्त के क्रम में श्रीमती मंजू भारती, खण्ड शिक्षा अधिकारी (ज्येष्ठता क्रमांक-436) को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री रणजीत सिंह नेगी, खण्ड शिक्षा अधिकारी (ज्येष्ठतां क्रमांक-474) द्वारा उप शिक्षा निदेशक/ समकक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 01.03.2024 से उप शिक्षा निदेशक (वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड वेलन रु० 7600 /-, संशोधित वेतनमान - रु0 78800-209200) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदत्त करते हैं:-
भाग 1 ]
591 उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
(i)...श्रीमती मंजू भारती की उप शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा याचिका C-482 संख्या-498 / 2023 में पारित अंतिम आदेश /निर्णय के अधीन रहेगी । यदि मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में श्रीमती मंजू भारती के विरूद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो श्रीमती मंजू भारती की उप शिक्षा निदेशक के पद पर प्रदत्त पदोन्नति निरस्त कर दी जायेगी ।
(ii) मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा याचिका C- 482 संख्या-498 /2023 में दिनांक 17.04.2023 को पारित अंतरिम आदेश द्वारा विशेष जज सतर्कता, देहरादून के समक्ष लम्बित आपराधिक वाद संख्या-58/ 2022 में श्रीमती मंजू भारती के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही पर प्रदत्त रोक (Stay) को मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिसंहरण (Revoke) कर दिये जाने पर भी श्रीमती मंजू भास्ती की उप शिक्षा निदेशक के पद पर प्रदत्त पदोन्नति निरस्त कर दी जायेगी ।
(iii) उपरोक्त उप पैस (ⅰ) एवं (ii) के अनुरूप कार्यवाही किये जाने पर उप शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती मंजू भारती को प्राप्त समस्त वित्तीय लाभों की उनसे वसूली की जायेगी तथा उन्हें उनके मूल पद खण्ड शिक्षा अधिकारी पर प्रत्यावर्तित (Revert) कर दिया जायेगा ।
4- श्रीमती मंजू भारती, खण्ड शिक्षा अधिकारी , डोईवाला, देहरादून की उप शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप उन्हें तत्काल प्रभाव से उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड के पद तैनात किया जाता है ।
आज्ञा से, रविनाथ रामन , सचिव ।
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग -1 पदोन्नति-आदेश 18 जून, 2024 ई 0
संख्या 217946/ ई -39298 / XIII - 1 / 2024-01 ( 53 ) 2001 - उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , उत्तराखण्ड के अधीन उद्यान विकास शाखा के अन्तर्गत श्रेणी-2 के प्रोन्नति के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश , उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ' ख ' सेवा नियमावली , 1993 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग , उत्तराखण्ड , हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग , उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या -632 / 2024 , दिनांक 30.04.2024 के क्रम में श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक को तात्कालिक प्रभाव से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभांग उत्तराखण्ड के अधीन उद्यान विकास शाखा के अन्तर्गत श्रेणी-2 की रिक्ति के सापेक्ष (वेतनमान रू 0 56100-177500 / वेतन लेवल -10) नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
592
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 2. उक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है , कि वे पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक , उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
3. उपर्युक्तानुसार श्रेणी -2 में पदोन्नत संबंधित अधिकारी की तैनाती आदेश उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम , 2017 की धारा में विहित व्यवस्थानुसार पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
विज्ञप्ति/ पदोन्नति
26जून, 2024 ई ०
संख्या 220408 /ई ० पत्रा0-35324/XIII - 1 / 2024- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के पत्र संख्या-104 / 08 / डी०पी ० सी० (स ०नि०- रेशम) / सेवा-2 / 2023-24 , दिनांक 17.05.2024 द्वारा रेशम विकास विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक(रेशम) के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड रेशम विकास (अधिकारी वर्ग ' क' एवं 'ख ' ) सेवा नियमावली , 2011 में निहित प्रावधानानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को चयन वर्ष 2023-24 हेतु तात्कालिक प्रभाव से निरीक्षक (रेशम) वेतन बैण्ड० रु० 29,200-92,300 , लेवल -5 से सहायक निदेशक (रेशम) , वेतन बैण्ड रु0 56,100-1,77,500 , लेवल-10 के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-
क्र०स ०
नाम
1
श्रीमती ममता चन्द
2
श्री राजीव कुमार
2. उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण - पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
3. उक्त अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से , विनोद कुमार सुमन , सचिव ।
श्रम विभाग
कार्यालय-ज्ञाप
30 जून, 2024 ई ०
संख्या 615 /VIII - 1 / 24- ई-20922 / 2024 - उत्तराखण्ड श्रम सेवा नियमावली , 2020 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली , 2023 में प्राविधानित व्यवस्थान्तर्गत विभागीय चयन समिति द्वारा दिनांक 25.04.2024 को नियमित चयनोपरांत की गयी संस्तुति के क्रम में श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सहायक श्रम आयुक्त एवं श्री कमल जोशी, सहायक श्रम आयुक्त को उप श्रम आयुक्त (वेतनमान - रू 0 67700-208700 वेतन मैट्रिक्स का स्तर -11 ) के पद पर अस्थायी रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे ।
3. उक्त अधिकारियों को उप श्रम आयुक्त के पद पर नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
आज्ञा से,
आर० मीनाक्षी सुन्दरम , सचिव । 学、 社 भाग 1 ]
593
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
सू० प्रौ ० , सुराज एवं वि० प्रौ ० अनु०-03
अधिसूचना
21 जून, 2024 ई०
संख्या 1 / 219313 / 24 / E - 17505 / 2024 / XXXIV ( 3 ) / - 20 ( 02 ) 21- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम , 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं ० 20 वर्ष 2011 ) की धारा -03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय- सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय- सीमा , प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता हैः-
1. आयुष एवं आयुष शिक्षा विभागः-
पदाभिहित अधिकारी क्र० सं०
प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम
1
सेवा हेतु निर्धारित प्रथम अपीलीय अधिकारी
द्वितीय अपीलीय अधिकारी कुल समय
समय- सीमा 10 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
15 दिवस
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 60 दिवस
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
25 दिवस
सहायक औषधि नियंत्रण, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
10 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस एवं जी० एम०पी० प्रमाण पत्र निर्गत करना
2
02 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 21 दिवस
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
03 दिवस 14 दिवस
सहायक औषधि नियंत्रण , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड शास्त्रीय एवं पेटेंट दवाओं के निर्माण के लिये लाइसेंस / निर्माणाज्ञा निर्गत करना
02 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
3
10 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
15 दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 60 दिवस
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
25 दिवस
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सहायक औषधि नियंत्रण, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाओं के विनिर्माण लोन लाइसेंस निर्गत करना
10 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें , उत्तराखण्ड
4
10 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड जी०एम०पी० प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्गत करना
15 दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 60 दिवस
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सहायक औषधि नियंत्रण , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें , उत्तराखण्ड 25 दिवस 10 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
5
02 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 10 दिवस
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
02दिवस 05 दिवस
सहायक औषधि नियंत्रण , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड दोष सिद्ध न होने.... का प्रमाण-पत्र निर्गत करंना (Non- Conviction Certificate)
01 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड 594
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई ० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
पदाभिहित अधिकारी क्र० सं०
प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम
6
[भाग 1
सेवा हेतु निर्धारित
द्वितीय अपीलीय अधिकारी
प्रथम अपीलीय अधिकारी
समय- सीमा
कुल समय
02 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें , उत्तराखण्ड
02दिवस
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
निःशुल्क बिक्री प्रमाण पत्र निर्गत कराना (Free-Sale Certificate)
उत्तरार सेवा का अधिकार आयोग 10 दिवस
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
05 दिवस
यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड सहायक औषधि नियंत्रण, आयुर्वेदिक एवं
01 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
7
02 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें , उत्तराखण्ड वैधता प्रमाण पत्र (Validity Certificate)
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 10 दिवस
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
02दिवस 05 दिवस
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सहायक औषधि नियंत्रण , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
01 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
8
02 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें , उत्तराखण्ड निष्पादन प्रमाण पत्र (Performance Certificate)
04दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सहायक औषधि नियंत्रण, आयुर्वेदिक एवं
10 दिवस
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
03 दिवस 01 दिवस
यूनानी सेवायें , उत्तराखण्ड राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें , उत्तराखण्ड
02 दिवस
कोड राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड 9 तटस्थ संख्या (Neutral Code Number)
04दिवस
उत्तराखण्ड सेवाका अधिकार आयोग 10 दिवस
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
03 दिवस
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सहायक औषधि नियंत्रण , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें , उत्तराखण्ड
01 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें , उत्तराखण्ड
10 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें , उत्तराखण्ड
15दिवस
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 60 दिवस
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
25 दिवस
सहायक औषधि नियंत्रण, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड 10 आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस नवीनीकरण निर्गत करना
10 दिवस
एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, आयुर्वेदिक
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड 10 दिवस 15 दिवस
आयोग उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार 60 दिवस
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
25 दिवस
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सहायक औषधि नियंत्रण, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड 11 आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाओं के विनिर्माण लोन लाइसेंस नवीनीकरण निर्गत करना
10 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
12
दिवस 15
दिवस 15
राजकीय विश्लेषक / वैज्ञानिक अधिकारी, एवं राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (SDTL) , हरिद्वार औषधि का परीक्षण विश्लेषण आख्या
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
आयुर्वेदिक निदेशक, एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड भाग 1 ]
595 उत्तराखण्ड गजट, 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
सेवा हेतु निर्धारित
क्र० सं०
पदाभिहित अधिकारी
प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम
समय- सीमा
कुल समय
प्रथम अपीलीय अधिकारी
द्वितीय अपीलीय अधिकारी
13
02 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
विनिर्माण अनुभव प्रमाण पत्र
02दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
05 दिवस
10 दिवस
जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सहायक औषधि नियंत्रण, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
01 दिवस
राज्य अनुज्ञापन अधिकारी , आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
2. पशुपालन विभागः-
प्रदान की जाने सेवा का नाम
हेतु
क्र० सं०
पदाभिहित अधिकारी
सेवा निर्धारित समय-सीमा
प्रथम अपीलीय अधिकारी
द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1
15
दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
सम्बन्धित जनपद का उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
सम्बन्धित
चिकित्सालय का
पशु
पशु
चिकित्साधिकारी
ग्रेड-1 / ग्रेड-2
अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों को राज्य सैक्टर के अन्तर्गत गाय / भेड़/ बकरी पालन इकाई स्थापना अन्तर्गत पशु क्रय / पशु उपलब्धता के पश्चात् अन्तिम चयनित लाभार्थी के खाते में धनराशि का प्रेषण
3. मत्स्यविभाग :-
प्रदान की जाने वाली सेवा
सेवा हेतु निर्धारित
क्र० सं०
पदाभिहित अधिकारी
समय- सीमा
कुल समय
प्रथम अपीलीय अधिकारी
द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1
मुख्य विकास अधिकारी
15 दिवस
मत्स्य पालन कार्ड (जिन लाभार्थियों द्वारा किसी भी रूप में मत्स्य पालन किया जा रहा हो)
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
12 दिवस 03 दिवस
मत्स्य निरीक्षक / ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक सहायक निदेशकमत्स्य / जनपद मत्स्य प्रभारी
2
01 दिवस
मत्स्यनिरीक्षक/
ज्येष्ठ मत्रय निरीक्षक
लाईसेंस प्रजनन
02 दिवस
मुख्य विकास अधिकारी
एंगलिंग (ट्राउट /महाशीर काल को छोड़कर)
01 दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
सहायक निदेशक मत्स्य
/जनपद मत्स्य प्रभारी
596
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
4. ऊर्जा विभागः-
क्र० प्रदान की जाने वाली सेवा सं०
[भाग 1
पदाभिहित सेवा हेतु प्रथम द्वितीय
अधिकारी निर्धारित अपीलीय अपीलीय
समय-सीमा अधिकारी अधिकारी
i) नये एच०टी०/ई ०एच ०टी ० - संयोजन- निर्गत - करजा-
क जहाँ संयोजन हेतु नये उपस्थान/ 'बे' की स्थापना की आवश्यकता न हो
1 जहाँ संयोजन 11 के0वी0 विभव पर गैर स्वतन्त्र अधिशासी 60 अधीक्षण उत्तराखण्ड
पोषक से निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो अभियन्ता दिवस अभियन्ता सेवा का
(वितरण)- -के भीतर. (वितरण) अधिकार
आयोग
2 जहाँ संयोजन 11 के० वी० विभव परं स्वतन्त्र पोषक अधिशासी 90 अधीक्षण उत्तराखण्ड
से निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो अभियन्ता दिवस अभियन्ता सेवा का
(वितरण) के भीतर (वितरण) अधिकार
आयोग
3 जहाँ संयोजन 33 के० वी ० विभव पर निर्गत किया अधिशासी 180 अधीक्षण उत्तराखण्ड
जाना प्रस्तावित हो अभियन्ता दिवस अभियन्ता सेवा का
(वितरण) . के भीतर (वितरण) अधिकार
आयोग
4 जहाँ संयोजन 132 के0वी0 व उससे अधिक विभव अधिशासी 300 अधीक्षण उत्तराखण्ड
पर निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो अभियन्ता दिवस अभियन्ता सेवा का
(वितरण) के भीतर (वितरण) अधिकार
आयोग
ख जहाँ संयोजन हेतु नये उपस्थान /' बे' की स्थापना की आवश्यकता हो
5 जहाँ संयोजन हेतु नये 33/11 के ० वी० उपस्थान अधिशासी 180+180 अधीक्षण उत्तराखण्ड
के स्थापना की आवश्यकता हो अभियन्ता दिवस के भीतर अभियन्ता सेवा का
(वितरण) (वितरण) अधिकार
आयोग
6 जहाँ संयोजन हेतु 33/11 के० वी० उपस्थान की अधिशासी 120+180 अधीक्षण उत्तराखण्ड
क्षमता वृद्धि की आवश्यकता हो अभियन्ता दिनों के भीतर अभियन्ता सेवा का
(वितरण) (वितरण) अधिकार
आयोग
7 जहाँ संयोजन हेतु 33/11 के 0 वी 0 उपस्थान पर अधिशासी 45+180 अधिशासी उत्तराखण्ड
"बे " के विस्तारीकरण की आवश्यकता हो अभियन्ता दिवस के भीतर अभियन्ता सेवा का
(वितरण) (वितरण) अधिकार
आयोग
8 जहाँ संयोजन हेतु नये 132 के०वी० व उससे अधिशासी 540+300 अधीक्षण उत्तराखण्ड
अधिक विभव के उपस्थान के स्थापना की अभियन्ता दिवस के भीतर अभियन्ता सेवा का
आवश्यकता हो (वितरण)
(वितरण) अधिकार
आयोग
9 जहाँ संयोजन हेतु 132 के 0 वी0 व उससे अधिक अधिशासी 90+300 अधीक्षण उत्तराखण्ड
विभव के उपस्थान पर " बे" के विस्तारीकरण की अभियन्ता दिवस के भीतर अभियन्ता सेवा का
आवश्यकता हो (वितरण)
(वितरण) अधिकार
आयोग
भाग 1 ]
597
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
ii) विद्युत भार में वृद्धि / घटाना
क्र ० सं०
प्रदान की जाने वाली सेवा
पदाभिहित अधिकारी
हेतु जहाँ
अधिशासी अभियन्ता (वितरण) 10 एच ०टी०/ ई ० एच ०टी० संयोजन लाईनों / उपस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता न हो
11
जहाँ लाईनों/ उपस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो । अधिकारी) / एच० एल०टी० (उपखण्ड टी० (अधिशासी अभियन्ता) (वितरण)
iii) विद्युत आपूर्ति को बहाल करना
12
अवर अभियन्ता सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा
प्रथमः अपीलीय अधिकारी
द्वितीय अपीलीय अधिकारी
30: दिवस के भीतर
अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
बिन्दु संo i) व ii) के अनुसार
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
एल०टी० (अधिशासी अभियन्ता) (वितरण)/ एच०टी० (अधीक्षण अभियन्ता) (वितरण)
उपखण्ड अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
नगरीय क्षेत्र के लिये 4 घंटों के भीतर, ग्रामीण क्षेत्र के लिये 8 घंटों के भीतर, पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिये 12 घंटों के भीतर
फ्यूज का उड़ना या एम०सी०बी०/एम ० सी० सी० बी ट्रिप होने पर विद्युत आपूर्ति बहाली की निर्धारित समय सीमा (जहाँ फ्यूज या एम०सी०बी० / एम ० सी० बी० विभाग की है)
अवर अभियन्ता 13 सर्विस लाईन का टूटना या सर्विस लाईन का खंभे से निकल/ टूट जाना ।
उपखण्ड अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
नगरीय क्षेत्र के लिये 6 घंटों के भीतर ग्रामीण क्षेत्र के लिये 12 घंटों के भीतर पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिये 24 घंटों के भीतर
14 एल०टी ० वितरण लाईन/ प्रणाली में दोष
अवर अभियन्ता
उपखण्ड अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
दोष का सुधार व उसके पश्चात् सामान्य ऊर्जा आपूर्ति की बहाली नगरीय/ ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटों के भीतरपर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिए 24 घंटों के भीतर जहाँ कहीं साध्य हो, वैकल्पिक स्रोत से 4 घंटों के भीतर अस्थायी आपूर्ति बहाल की जायेगी ।
15 वितरण परिवर्तक का विफल होना/जलना
अवर अभियन्ता
उपखण्ड अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
विफल परिवर्तक का बदलना मैदानी क्षेत्रों के नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटों के भीतर, पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पाहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े हैं के लिये 48 घंटों के भीतर, पर्वतीय क्षेत्र जो मोटर (चार पहिया वाहन) योग्य सड़क से जुड़े नहीं है के लिये 72 घंटों के भीतर जहाँ कहीं साध्य हो, चलते फिरते परिवर्तक या अन्य सहायता स्रोत के माध्यम से 8 घंटों के भीतर अस्थायी बहाली ।
598
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई ० ( श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
iv ) बिलों से सम्बन्धित शिकायत
प्रदान की जाने वाली सेवा
क्र० सं०
पदाभिहित अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी 16 उपभोक्त्ता के अनुरोध पर स्थाई विच्छेदन के उपरान्त बिलिंग
[भाग 1
सेवा हेतु निर्धारित
द्वितीय अपीलीय अधिकारी समय-सीमा
प्रथम अपीलीय अधिकारी
अधिशासी अभियन्ता ( वितरण)
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
स्थाई विच्छेदन के उपरान्त अनुगामी (Succeeding) बिलिंग चक्र (वे क्षेत्र जहाँ द्विमासिक बिलिंग चक्र है उनमें 60 दिवस व जहाँ मासिक बिलिंग चक्र है उनमें 30 दिवस) में बिल निर्गत होने की *दशा में क्षतिपूर्ति देय होगी ।
(v ) विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन/ पुनः जोड़ने से सम्बन्धित प्रकरण
17 विद्युत दुर्घटना पर भुगतान किये जाने पर निर्णय
अधिशासी अभियन्ता (वितरण)
अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)
उत्तराखण्ड सेवा का आयोग अधिकार
घातक मानव विद्युत दुर्घटनाः उ ० पा० का०लि० के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान के मृत्यु होने की दशा में उपखण्ड सम्पर्क में आने पर बाह्य व्यवित्त की अधिकारी/ सहायक अभियन्ता की
के उपरान्त 15 दिवस में आख्या एवं एफ० आई ० आर० दर्ज होने के 48 घण्टे के अन्दर अन्तरिम सहायता के रूप में रू 0 80,000/- का भुगतान किया जायेगा । शेष धनराशि (रू ० 3,20,000/-) का भुगतान निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिवस में किया जायेगा । अघातक मानव विद्युत दुर्घटनाः- उ ०पा ० का० लि० के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान के सम्पर्क में आने पर बाह्य व्यक्त्ति की अघातक विद्युत दुर्घटना की दशा में निदेशक , विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिवस में । पशुधन की घातक दुर्घटनाः निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच आख्या प्राप्त होने
अधिशासी अभियन्ता (वितरण) 45दिवस
(88 के०वी०ए० से अधिक 30 दिवस ) (88 के ०वी ० ए ०तक)
18 कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण के प्राक्कलनों का प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति
अधिशासी अभियन्ता (वितरण)
अभियन्ता अधीक्षण (वितरण)
सेवा उत्तराखण्ड का अधिकार आयोग
45दिवस
(88 के० वी० ए० से अधिक 30 दिवस ) (88 के ०वी०ए० तक)
19 बहु उपभोक्ता संकुल (मल्टी यूजर कॉम्प्लेक्स) के बाह्य विद्युतीकरण के प्राक्कलन की स्वीकृति
20 विद्युत अधिसंरचना सम्बन्धित प्राक्कलनों की स्वीकृति
अधिशासी अभियन्ता (वितरण)
अधिशासी अभियन्ता (वितरण) 21 सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति
अभियन्ता अधीक्षण (वितरण)
सेवा उत्तराखण्ड का अधिकार आयोग
30 दिवस
अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
30 दिवस
अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग भाग 1 ]
599
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
5. वित्त विभागः-
सेवा हेतु क्र० सं०
पदाभिहित अधिकारी
निर्धारित प्रदान की जाने वाली सेवा
समय-सीमा
सम्बन्धित कोषागार / उपकोषागर के मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी
1 राजकीय पेंशनर्स को चिकित्सा का भुगतान प्रतिपूर्ति के दावे
प्रथम द्वितीय
अपीलीय अपीलीय अधिकारी अधिकारी
सम्बन्धित जिलाधिकारी
समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त् चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सक्षम स्तर से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर
6. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागः--
क्र० सं०
प्रदान की जाने वाली सेवा
पदाभिहित अधिकारी
सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा
हेतु उप निदेशक
1 , किशोरी बालिका सैनिटरी नैपकिन योजना (राज्यपोषित)-
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी
राज्य परियोजना अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
इस योजनान्तर्गत रू० 6 / - की सब्सडाईज्ड दर से सेनिटरी नैपकिन पैड (6) पैड प्रति पैकेट) आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से तथा सैनिटरी नैपकिन वैडिंग मशीन के माध्यम से धनराशि रू0 5/-में 2 सैनिटरी नैपकिन राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं को उपलब्ध कराये जाते हैं । आंगनवाडी केन्द्रों पर उपलब्ध होने की दशा में प्रत्येक कार्य दिवस पर किशोरी बालिका/ महिला कय कर सकती हैं ।
2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी ।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन- पत्र की प्राप्ति के दिवस से की जायेगी ।
4. उपरोल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी ।
5. समस्त सम्बन्धित विभाग कृपया सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई० टी० डी ० ए ० ) से समन्वय स्थापित करते हुए अपने विभाग की अधिसूचित सेवाओं को ' अपणि सरकार पोर्टल' पर ऑनलाईन करने का कष्ट करें ।
अधिसूचना
21 जून, 2024 ई ०
संख्या 1 / 219435/ 24/ E - 17505 / 2024 / XXXIV( 3 ) / - 20 ( 02 ) 21 - उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं ० 20 वर्ष 2011 ) की धारा -03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित तालिकावत् विभागों की अधिसूचित सेवाओं को विमुक्त (Denotify ) किया जाता है:-'
पूर्व निर्गत संगत अधिसूचना एवं
क्र ० सं०
विभाग का नाम
विमुक्त की जाने वाली सेवाओं का विवरण
1 आयुष
अधिसूचना सं0- 1/158 , दिनांकः 11.07.22 के अन्तर्गत आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की क्रमांकः 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 (1 ), 12(2 ), 12 (3 ), 12(4) एवं 12(5) पर उल्लिखित सेवाएं ।
2 उच्च शिक्षा
अधिसूचना सं0- 1/124714 , दिनांकः 25.05.23 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग की क्रमांकः 6, 8 , 9, 11 , 13 तथा क्रमांकः 16 से 33 तक उल्लिखित सेवायें ।
3
लघु सिंचाई
अधिसूचना सं0- 144 , दिनांकः 22.11.19 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की क्रमांकः 1 से 4 तक उल्लिखित सेवायें ।
4 अल्पसंख्यक कल्याण
अधिसूचना सं0- I/ 124714, दिनांकः 25.05.23 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की क्रमांकः 1 पर उल्लिखित सेवा ।
5 ऊर्जा
अधिसूचना सं0- 1/124714, दिनांकः 25.05.23 के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग की क्रमांकः 5 से 13, 15 से 20, 27, 30, 33 तथा क्रमांक 36 से 39 तकं उल्लिखित सेवायें ।
600
उत्तराखण्ड गजट, 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 6 मत्स्य
अधिसूचना सं0- 146, दिनांक: 25.06.2018 के अन्तर्गत पशुपालन अनुभाग-- 3 (मत्स्य विभाग ) की क्रमांकः 1 एवं कमांक 8 पर उल्लिखित सेवायें ।
7 वित्त
अधिसूचना सं०- 1/89295, दिनांकः 09.01.23 के अन्तर्गत वित्त विभाग की क्रमांकः 15 पर उल्लिखित सेवा ।
8 पशुपालन अधिसूचना सं0- I/ 124714, दिनांक: 25.05.23 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग की क्रमांकः 1 पर उल्लिखित सेवा ।
उपरोल्लिखित अधिसूचनाओं को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।
डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव ।
न्याय विभाग
कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र
16मई , 2024 ई ०
पत्रांक संख्या 257/सं० स ०/ न्याय विभाग / 2024- प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-2152 / XIII - f- 2/Admin.A.2024 दिनांकित 24 अप्रैल , 2024 के अनुपालन / संस्तुति के क्रम में एवं उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग -1 के पत्र सं0- PVD1 - MISC / MISC/31/ 2023 - XXX- 1- PVD (E - 52816) , दिनांकित 29 अप्रैल, 2024 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त सचिव न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी , उत्तराखण्ड शासन के पद का कार्यभार आज दिनांक 16.05.2024 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया है ।
राजेश कुमार ,
संयुक्त सचिव , न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन ।
प्रतिहस्ताक्षरित
ह० (अस्पष्ट)
प्रमुख सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी ,
उत्तराखण्ड शासन ।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2
e-file./Comp. No. - 24486/2022
अधिसूचना
24मई, 2024 ई ०
संख्या 1 / 213420/ 2024 / XXVIII - 2-2024- मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुक्रम में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-70 (3 ) के प्राविधानानुसार हल्द्वानी, जिला- नैनीताल में स्थापित, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से जिला न्यायाधीश, नैनीताल को उनके वर्तमान कार्य दायित्वों के साथ - साथ प्रत्येक कार्यदिवसीय शनिवार को अर्द्धदिवस हेतु प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
601 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त , 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
2- खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण , हल्द्वानी जिला नैनीताल में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी की सेवा के निबन्धन और शर्तें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2011 के नियम-3.2.2 के अनुसार अनुमन्य होंगी ।
3- यह अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल , मा ० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की अधिसूचना संख्या-2662/ UHC/Admin.A- 2 / Transf . - Posting/2024 दिनांक 20 मई , 2024 में की गयी अनुशंसा के अनुक्रम में निर्गत की जा रही है ।
आज्ञा से , अरविन्द सिंह पांगती , संयुक्त सचिव ।
पी०एस०यू० (आर०ई ० ) 32 हिन्दी गजट / 345-भाग 1-2024 (कम्प्यूटर/ रीजियो) मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
1
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
July12, 2024
No. 301 /XIV- a - 28 /Admin.A/2016 --Ms . Meenakshi Sharma, Civil Judge ( Jr. Div. ) , Purola , District Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 20.04.2024 to 04.05.2024 with permission to prefix 19.04.2024 as Lok Sabha General Election holiday and suffix 05.05.2024 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
July12, 2024
No. 302/XIV/ a -28 /Admin.A/2022--Shri Ishank , Judicial Magistrate , Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 20.05.2024 to 31.05.2024 with permission to prefix 19.05.2024 asSunday holiday.
NOTIFICATION
July 12, 2024
No. 303 /XIV / a - 28 /Admin.A/ 2022 --Shri Ishank , Judicial Magistrate , Kotdwar , District Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 06 days w.e.f. 18.04.2024 to 23.04.2024.
279-ख 280
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई ० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
NOTIFICATION
July12, 2024
No. 304/XIV- 81 /Admin.A/2003 --Ms . Anjushree Juyal , 1st Additional District & Sessions Judge , Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 89 days w.e.f. 15.01.2024 to 12.04.2024 with permission to prefix 13.01.2024 &14.01.2024 as second Saturday & Sunday holiday and suffix 13.04.2024 & 14.04.2024 as second saturday& Sunday holidays respectively.
NOTIFICATION
July12, 2024
No. 305/XIV- a/53/Admin.A/ 2012--Shri Neeraj Kumar, Civil Judge (Sr. Div. ), Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 16.05.2024 to 30.05.2024.
NOTIFICATION
July 12, 2024
No. 306 /XIV- a/43Admin.A/2012--Ms . Tricha Rawat , Additional Civil Judge ( Sr. Div . ) , Roorkee , Haridwar is hereby - sanctioned child care leave for 18 days w.e.f. 14.02.2024 to 02.03.2024 with permission to suffix 03.03.2024 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
July 12, 2024
No. 307/XIV/a - 34/Admin.A/2021--Ms . Gulistan Anjam , 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haldwani , District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 20.05.2024 to 18.06.2024 .
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
NOTIFICATION
July 12, 2024
No. 308 /XIV/a - 37/Admin.A/ 2021 --Ms . Jahan Ara Ansari , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Champawat is hereby sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 02.02.2024 to 02.03.2024 with permission to suffix 03.03.2024 as Sunday holiday.
By Order of Hon'ble the Vacation Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
भाग 1 -क]
281 उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
July12, 2024
No. 309/XIVa- 31 /Admin.A/ 2021 --Ms. Harshita Sharma , 3rd Addl . Civil Judge ( Jr. Div. ), Kashipur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 08 days w.e.f. 04.05.2024 to 11.05.2024.
NOTIFICATION
July12, 2024
No. 310/XIV- a -44/Admin.A/2020--Ms . Avantika Singh Chaudhary, Civil Judge , ( Jr. Div . ) , Didihat , District Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 07.06.2024 to 19.06.2024 .
By Order of Hon'ble the Administrative Judge , Sd/- Registrar ( Inspection) .
पी ० एस ० यू० (आर०ई ०) 32 हिन्दी गजट / 345- भाग 1- क-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम राहुल गाँधी से बदलकर राघव गाँधी कर लिया है, भविष्य में मेरे पुत्र को राघव गाँधी पुत्र श्री नवीन गाँधी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
नवीन गाँधी निवासी फ्लैट नं ० डी / 1 डिवाइन रेसिडेन्सी लेन नं0 6 गणेश विहार गंगा नगर ऋषिकेश जिला -देहरादून ।
सूचना
मेरेआधार कार्ड नं 0 998101033170 व पेन कार्ड में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम अंजू दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम अनिता है । भविष्य में मुझे अनिता पत्नी श्री राज कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अनिता पत्नी श्री राज कुमार निवासी 2, डांडा जीवनगढ़ , विकासनगर देहरादून ।
203 - ट 204
उत्तराखण्ड गजट, 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
कार्यालय नगर पंचायत दिनेशपुर (ऊधम सिंह नगर)
विज्ञप्ति
16 नवम्बर 2022 ई०
पत्रांक 322 / उप० वि०प्र ० / 2022-23- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10 / 2015 दिनांक 10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 ( यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ ( घ) ञ (घ ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा -301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पंचायत दिनेशपुर (ऊ ० सिं० नगर) की बोर्ड बैठक दिनांक 20.10.2020 के प्रस्ताव सं0-03 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम " प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम-2020 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/ सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही हैं, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा हैं ।
अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम-2020 में यदि किसी संस्था , व्यक्ति, व्यक्ति विशेष, फर्म, उद्योग , को कोई आपत्ति/ सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत दिनेशपुर में प्रस्तुत कर सकता हैं, समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा । जो निम्नवत है:-
परिभाषा:-
1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :- ग्रह उपनियम नगर पंचायत दिनेशपुर "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम- 2020 , नियमावली कहलायेगी , जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी । यह उपनियम नगर पंचायत दिनेशपुर की सीमा के भीतर लागू होगें ।
2- नगर पंचायत नगर पंचायत का आशय नगर पंचायत दिनेशपुर के परिसीमन 2018 के उपरान्त 09 वार्डो की सीमा से हैं ।
3- अधिशासी अधिकारी- अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पंचायत दिनेशपुर के कार्यपालक अधिकारी से हैं ।
4- अध्यक्ष / प्रशासक- अध्यक्ष का आशय नगर पंचायत दिनेशपुर के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से हैं, बोर्ड के कार्यकलाप समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष / उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में प्रशासक से हैं ।
5- सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल- सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पंचायत दिनेशपुर में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारीयों के समूह की एक गठित इकाई से हैं, जो कि सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा । जिसके अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी बाजपुर होगें तथा यदि बाद में परगना गदरपत्रु बनता है तो परगनाधिकारी गदरपुर होगें । अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत दिनेशपुर सदस्य सचिव होगें और अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम, अधिशासी अभियन्ता कुमायूँ जल संस्थान तथा अधीक्षक, राज्य संयुक्त चिकित्सालय बाजपुर एवं अवर अभियन्ता, नगर पंचायत दिनेशपुर नामित सदस्य होगें । 1- प्रसंग :- राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैकं और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है । यह महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है । ताकि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टज / फीकल स्लज सेप्टिक टैकं गढढे शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें ।
भाग 8]
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1.1 - राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टज प्रबन्धकीय नीति :-
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मन्त्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है । राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बने रहे एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ठ स्वास्थय स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे , जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये । शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातारण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एकवास्तविकता प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सकें ।
1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्धक प्रोटोकाल :-
माननीय एन ०जी ० टी० के आदेश सं0-10/ 2005 दिनॉक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये है । जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है । " उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा, यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैकं में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये ओर उसका समुचित प्रबन्ध किया जायें । उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जायें । उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975 / नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबंध के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है । ताकि इसका अनुपालन शहरों / नगरों में हो सकें । आदेश सं० 597 / (iv (2)-श० वि०-2017-50 (सा०) / 16 दिनाँक 22-05-2017 राज्य का सैप्टिज प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिज प्रबन्धन बना रहै जो कि एकत्रीकरण , परिवहन, उपचार, सैप्टिज / फीकल स्लज का निस्तारण ओर पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के है । कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें ओर परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ओर आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टज मैनेजमेन्ट सैल,, का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत दिनेशपुर , पेयजल निगम, जल संस्थान होगें । 2- नगरीय उपकानून / " फीकल स्लज एवं सेप्टज का नियमितीकरण :- सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा0सं0-597 /(IV (2)- श० वि०-2017-50 (सा0) / 16 दिनाँक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय-2 पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पंचायत दिनेशपुर नियमित ढाचों को रिक्त करने , एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है । फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहाँ स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत दिनेशपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है ।
3 - उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :- इस नियमावली के उद्देश्य एव कार्य निम्नवत है:-
1- निर्माण सैप्टिक टैकं के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढढे परिवहन इलाज ओर सुरक्षित रखरखाब जो कि स्लेज ओर सेप्टेंज से सम्बन्धित है ।
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2-क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैकं ओर शौचालय के गढढे से ओर फिकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सकें ।
3- उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।
4-लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है ।
5-निजि और गैरसरकारी क्षेत्र फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।
4- एकत्रीकरण परिवहन इलाज ओर सैप्टिज के खुर्द- बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना ।
4-(1 ) सैप्टिक टैकं ओर सैप्टज / फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना : -
सैप्टिक टैकं की तली में जो जमा हो गया है , उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार-2 के आखिर में जो डिजायन है जो कोई भी पहले आये , .. जबकि स्लज को सुखाना ओर सेप्टिक टैकं में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना / मैकेनिकल वैक्यूम टैकर का उपयोग नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैकं का खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये ।
...सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैकं के खाली करतें समय ओर सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहियें ।
4 (2) सैप्टज / फिकल स्लज का परिवहन :-
1- फिकल स्लज ओर सैप्टज टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होगें जैसा कि समय-2 पर सैप्टज मैनेजमेन्ट से (एस० एम०सी०) द्वारा स्वीकृत किये जायेगे ।
(2) फिकल स्लज ओर सैप्टज फिकल निर्माता यह आश्वासन देगें कि :-
(अ) पंजीकृत सग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेगें फिकल स्लज ओर सैप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा ओर फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु तालाबन्द रहेगा । ओर लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेगें ।
(ब)कोई भी टैंक ओर उपकरण जो कि फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नही करेगा ।
4(3)सैप्टज का निष्पादेन ओर इलाज- राज्य सैप्टज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार अपनी एक ईकाई होगी, जिसके अन्तर्गत प्रथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा ।
5- सुरक्षा उपाय :-
(1 ) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें ।
(2 )फिकल स्लज और सैप्टिज ट्रान्सपोर्टर यह सुनिश्चित करें-
(अ)समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोकिन, लोयस, रबर बूट, चेहरे का मास्क, आँखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मेनुअर स्कैबेजर ओर उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है ।
(ब) समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायें ।
(स)समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर और स्वास्थयवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहियें ।
(द) प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैम्प ओर अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाडी में रखे जाते है , इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है ।
(य) सैप्टिक टैकं पिट लैट्रिन में काम चल रहा है । उस समय धुमपान पुर्णतः वर्जित है ।
(र) मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में ओर शौचालय गढढे में प्रवेश नही करेगें । ओर आच्छादित टैंक को आना जाना रखेगें जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है ।
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(ल) बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैकं के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे, कर्मचारी सावधान रहेगें जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है । या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे ।
6- सेप्टेज खाली करना ओर वाहन के पंजीकरण का परिवहन :-
6.1 नगर पंचायत दिनेशपुर परिवहन वाहन को दर्ज करेगा ओर इसका लाईसेन्स निर्गत करेगा निजि व्यवसायीयों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण ओर उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है । तथा मानकों के अनुरूप है सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतु नगर पंचायत दिनेशपुर के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वाहन परमिट प्रपत्र व परमिट प्रपत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न करना होगा ।
6.2 नगर पंचायत दिनेशपुर सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा । जो कि एकत्रीकरण परिवहन एवं सेप्टेज के प्रयोजन हेतु अनुमन्य है । जब तक कि इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रान्सपोर्टेशन व्हीकल एस०एम० सी० के साथ इन प्रोटोकालों में पंजीकृत नही है ।
सारणी-1 पंजीकरण व्यय
अ-प्रारम्भिक पंजीकरण-
रू0 2,000-00 प्रतिवाहन / गाडी
ब-वार्षिक नवीनीकरण-
रू0 1,500-00 प्रतिवाहन / गाडी
स-नाम परिवर्तन / स्वामित्व का परिवर्तन रु० 1,000-00 प्रतिवाहन /गाडी
द-अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार
रू0 1,500=00 प्रतिवाहन/ गाडी
(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढेगा)
7-उपभोक्ता लागत और इसका संचयः-'
7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैकं और शौचालय के गढढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पंचायत दिनेशपुर में फीकल स्लज और सैप्टज उपनियम में समय-2 पर दर्शाया गया है । जो कि सेप्टिक टैकं के भरने शौचालय के गढढे, परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है ।
7.2 नगर पंचायत दिनेशपुर अपनी लागत से संशोधित करेगा जो कि समय-2 इससे सम्बन्धित है । ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है ।
7.3 उपभौक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जायें जो निम्नवत है ।
(अ)-उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पंचायत दिनेशपुर द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पंचायत दिनेशपुर के कोष में जमा किया जायेगा । जो कि सम्बन्धित भवन/ सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा ।
(ब) -उपभोक्ता लागत को मासिक सिचाँई लागत या सम्पत्ति कर में जोडा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा , करना होगा ।
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सारणी-2 उपभोक्ता लागत
क०सं ० भवन का वर्ग
प्रति यात्रा लागत
1- टीनशैड वाला मकान
2-
अन्य समस्त मकान
किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैकं एवं शौचालय गढढे हेतु निर्धारित है ।
मासिक दण्ड 1-5 की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
कम से कम 2-3 वर्ष
50-00
2500-00
3- दुकान
100=00
2500-00
4-
सरकारी / निजि कार्यालय
5- बैकं
125-00
250-00
3500-00
6- सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय
7- रेस्टोरेन्ट
8-
350-00 मे एकबार जब 2 टैंक होते हे 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ।
500-00
500=00
3500-00
होटल / गेस्ट हाउस (1-10 कमरे)
9-
250-00
3500-00
धर्मशाला(1-25 कमरे)
10- सकारी स्कूल / कालेज
11-
625-00
2500=00
निजि स्कूल / कालेज
12- 20 व्हीलर व्हीकल शौरूम
13- विवाह हाल/ बैकंट हाल
500-00
625-00
3500=00"
14- वार
3500-00
15- सरकारी हास्पिटल
16- नर्सिगं होम / क्लीनिक
17- पैथोलाजी लैब
18- निजी अस्पताल 20 बैड तक
625-00
625-00
500-00
500-00
3500=00
19-
500=00
3500-00
चावल मिल /अन्य मिल
1750-00
नोट-: उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है , और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत दिनेशपुर द्वारा निर्गत किये जायेगें ।
2- मल निस्तारण समयावधि में होगा, या जब टैकं 2/3 की आपूर्ति कर देता है । (जैसा कि नगर पंचायत दिनेशपुर द्वारा स्वीकृत है)
3-उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी ।
8 - मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना :-
8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस० एम० सी० (सैप्टिक मैनेजमेन्ट सेल) द्वारा अधीकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैकं एवं हर एक मकान के शौचालय , गढढे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा ।
8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माना से प्राप्त धनराशि नगर पचांयत कोष में जमा होगी ।
8.3 नगर पंचायत दिनेशपुर, क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें ।
8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-2 पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजि व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी । जो कि सैप्टिक टैक, बायोडाईजस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैकं का एकत्रीकरण , मशीनरी , परिवहन निष्पादन और सेप्टज का ईलाज ।
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9- दण्ड:-
दण्ड का ढाचा उपकरण रहित/ अकार्यशील जी०पी० एस० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सैप्टज ईलाज प्लान्ट का/ आर० एन० एल ० का रजिस्टैशन' न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना ।
सारणी-3 दण्ड
शिकायत का प्रकार
क० सं०
दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकडी गई वर्ष में एकवार मल निस्तारण वाहन
1-
दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकडी गयी मल सम्बन्धित निस्तारण वाहन से
दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे वार पकडी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
2500-00
लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत
2- सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में
3- पंजीकरण न करना/ पंजीकरण का नवीनीकरण न करना ।
तीन महीने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण ।
6माह के लिये परमिट को स्थगित करना ।
आर० टी० ओ० को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगितकरना/ परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना ।
शास्ति/ दण्ड
नगर पंचायत दिनेशपुर, (ऊधमसिंहनगर) की सीमान्तर्गत " प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10/ 2015 दिनाँक 10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1 ) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्ध पाये जाने पर रू0 5,000-00 (पॉच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रू0 5,000-00 (पॉच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू0 100= 00 (एक सौ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा । अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्व न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा । उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे- खर्चे की वसूली भू- राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी । विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला- उधमसिहनगर होगा ।
संजय कुमार,
अधिशासी अधिकारी ,
नगर पंचायत दिनेशपुर,
(ऊधमसिंहनगर) ।
सीमा सरकार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत दिनेशपुर ,
(ऊधमसिंहनगर) ।
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[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई ० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत दिनेशपुर (ऊधम सिंह नगर)
16 मार्च 2024 ई०
पत्रांक 920 / उप० वि ०प्र ० / 2023-24- शासकीय विज्ञप्ति सं0 697 / 23-197 दिनांक 04 मई 1972में प्रकाशित उपनियमों की दरों में संशोधित दरों का प्रकाशन शासकीय विज्ञप्ति सं- 392/ 153 / 23- स्था. नि. (85-86) दिनांक 24 मई 1986 जिसका प्रकाशन उ.प्र. शासकीय गजट दि. 30 अगस्त 1986 ई. नगर पंचायत दिनेशपुर (जिला- उधम सिंह नगर) के द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत हाटबाजार तथा दैनिक तहबाजारी पैंठ के नियंत्रण हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (2 ) ई.बी. के तहत निम्न संशोधित नवीन उपविधि को नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 300 (1 ) के अन्तर्गत सर्व सम्बन्धितों के ग्रह सूचित किया जाता है कि जिस किसी को भी इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो इस उपविधि के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत दिनेशपुर को प्रस्तुत कर सकते हैं । निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति एवं सुझाव पर कोई भी विचार नहीं किया जा सकेगा ।
उपविधियां
1-परिभाषायेंः-
(क) दैनिक तहबाजारीः- का अर्थ उस शुल्क से है, जो नगर पंचायत दिनेशपुर की सीमान्तर्गत सड़कों, सड़कों के किनारे भूमि तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों गलियों तथा खुले स्थानों तथा नालों आदि का अस्थायी उपयोग करने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति/ उपयोगकर्ता से नगर पंचायत दिनेशपुर द्वारा ली जायेगी ।
(ख) साप्ताहिक हाट बाजारः पैंठ का अर्थ सप्ताह में निर्धारित दिवस को एक या अधिक दिवसों को नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर लगने वाले साप्ताहिक हाटबाजार से है । जिसकी वसूली दैनिक तहबाजारी की भांती निर्धारित दरों पर केवल सप्ताह में लगने वाले बाजार दिवसों में ही की जायेगी ।
(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत दिनेशपुर के अधिशासी अधिकारी से हैं ।
(घ) अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत दिनेशपुर के अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी से है ।
(ड़) पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत दिनेशपुर की पंचायत बोर्ड से है ।
(च ) ठेकेदार का तात्पर्य विशेष रूप से उस ठेकेदार से है, जिसके नाम विधिवत ठेका नीलाम उस वर्ष हेतु हुआ है ।
(छ) वसूली अभिकर्ता का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसे ठेकेदार द्वारा दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार नीलामी ठेका वसूली के लिए एजेन्ट के रूप में अधिकृत किया गया हो, से है ।
2- कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत दिनेशपुर की सीमा के अन्तर्गत दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार-पैंठ का निर्धारित शुल्क का भुगतान पंचायत/ ठेकेदार को किये बिना सार्वजनिक मागों, जिनमें मोटर मार्ग तथा गलियां सम्मलित हैं तथा किसी वस्तुओं सार्वजनिक स्थल पर प्रयोग तब तक नहीं कर सकते है, जब तक कि उसके शुल्क की अदायगी नियिमानुसार न कर दी गयी हो ।
3- दैनिक तहबाजारी व साप्ताहिक बाजार-पैंठ लगाने वाले किसी भी दुकानदार की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की वह अनावश्यक रूप से गन्दी अथवा आपत्तिजनक वस्तुओं को नहीं रखेगा और गन्दगी उत्पन्न करने पदाथों का फैलाव तथा बिखराव सीमित रखेगा । पोलीथीन प्लास्टिक तथा इससे निर्मित अन्य वस्तुओं का प्रयोग नही करेगा । दैनिक तहबाजारी व साप्ताहिक हाटबाजार दुकान दार को प्रत्येक दशा में सायकाल मे अनिवार्य रूप से निर्धारित स्थल / फड खाली करना होगा । साथ ही अपना निर्धारित फड/ स्थल की समुचित सफाई करनी होगी ।
4- दैनिक तहबाजारी एवं साप्ताहिक हाटबाजार- पैंठकी निर्धारित शुल्क दरों से अधिक कोई भी ठेकेदार वसूली नहीं करेगा और नियमानुसार शुल्क की रसीद भी दी जायेगी ।
भाग 8]
211
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त , 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत)
5 - नगर पंचायत द्वारा दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार- पैंठ की एक मुश्त वसूली का ठेका प्रत्येक एक वर्ष (वित्तीय वर्ष) तथा एक वर्ष से कम अवधि तक के लिये आम नीलामी द्वारा ठेके पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया जा सकता है ।
6- दैनिक तहबाजारी एवं साप्ताहिक हाटबाजार- पैंठ की निर्धारित शुल्क वसूली के लिये जो ठेकेदार द्वारा अथवा पंचायत कर्मचारियों द्वारा निर्गत की जाने वाली रसीद शुल्क दावा द्वारा किसी भी प्रकार के स्वामित्व एवं कब्जेदारी अवैध अतिक्रमण साक्ष्य, विवाद के लिये मान्य नहीं होंगी । केवल शुल्क भुगतान होने अथवा न होने तक ही वैध मानी जायेगी ।
7-सार्वजनिक स्थल का तात्पर्य नगर पंचायत दिनेशपुर सीमा के अन्तर्गत समस्त सड़को, मार्गों , फुटपाथों, गलियों, चौराहों, नाले , नालियों, खाई, खंतीयों , पार्को, बस, स्टैन्ड, खाली भूमि मैदान इत्यादी जगहों से है । भले ही वे नगर पंचायत के निजी स्वामित्व की न हो ।
8- नगर पंचायत द्वारा दैनिक तहबाजारी तथा साप्ताहिक हाटबाजार- पैंठ की वसूली के लिये निम्नाकिंत शुल्क / दरें निर्धारित की जाती हैं : -
क्र.स. नाम मद
1. विसात खाना दुकान (10X10 तक)
2. विसात खाना दुकान (5X5 तक)
3. साग सबजी / फल की दुकान(10X10 तक)
4. साग सबजी / फल की दुकान(5X5 तक)
5. कपडा विक्रेता (10X10 तक)
6. कपडा विक्रेता (5X5 तक)
7. रेडीमेट कपडे की दुकान ( 10X10 तक)
8. रेडीमेट कपडे की दुकान (5X5 तक)
9. ठेली- ठेला रेडी
10. आईस्क्रीम विक्रेता ठेली
11. चाट पकोडी चाट दुकान(10X10 तक)
12. चाट पकोडी चाट दुकान(5X5 तक)
13. चाय ठेली
14. परचूनी फूटकर दुकान(10X10 तक)
15. परचूनी थोक विक्रेता (10X10 तक)
16. परचूनी थोक विक्रेता (5X5 तक)
17. बकार मीट विक्रेता 4X6 फड
18. मुर्गा अण्डा विक्रेता 4X6 फड
19. मछली विक्रेता 4X6 फड
20. फेरी जैसे - गुब्बारा , खिलौना
21. मिठाई- जलेबी , पेठा, गुड आदि क्र.स. नाम
हाट- बाजार पैंठ दर
150/ प्रतिफड
75/ प्रतिफड
100/प्रतिफड
75/ प्रतिफड
200/प्रतिफड
100/प्रतिफड
100/प्रतिफड
50/ प्रतिफड
50/ प्रतिरेडी
25/प्रतिठेली
100/ प्रतिफड
50/ प्रतिफड
25/प्रतिठेली
100/प्रतिफड
200/प्रतिफड
75/ प्रतिफड
100/ प्रतिफड
100/ प्रतिफड
100 / प्रतिफड
25/प्रतिफड
50/प्रति फड
प्रतिदिन ता० / हा ० बाजार पैंठ (प्रति दर X 30 दिन) दर
0.10 पैसा प्रति रूपया
या आटा, हल्दी , कपास , रूई , नमक 1. मिर्च , गल्ला, धनिया, लहसुन,
आदि थोक में
0.5 पैसा प्रति रूपया
या
10.00 प्रति सैकड़ा
2. घी थोक में
5.00 प्रति सैकड़ा
10.00 प्रति सैकड़ा
5.00 प्रति सैकड़ा
10.00 प्रति फड़
3. घी फुटकर में
5.00 प्रति फड़
0.50 प्रति भेल या
4. गुड़ भेली
5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़
10.00 प्रति कुन्टल
212
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
5. जूता फरोस
[भाग 8
10.00 प्रति फड़
6. मोची
5.00 प्रति फड़
5.00 प्रति फड़
7. बिस्कुट, मूंगफली ,खुमचे
5.00 प्रति फड़
5.00 प्रति फड़
8. फल , खरबूज, आम तथा अन्य फल 5.00 प्रति फड़
3.00 प्रति टोकरी या
2.00 प्रति टोकरी या
50.00 प्रति टाटा ऐस
या टैम्पो 25.00 प्रति टैम्पो या
टाटा ऐस
25.00 प्रति गाड़ी
9. सब्जी फुटकर में
10.00 प्रति गाड़ी
10.00 प्रति फड़
5.00 प्रति फड़
5.00 प्रति बोरी या
10. सब्जी, आलू, घुइया, बैगन आदि थोक में
5.00 प्रति फड़
15.00 प्रति गाड़ी
10.00 प्रति गाड़ी
10.00 प्रति फड़
11. पटवा, नेचेबन्द, मलिहाट, पलिया फरोस
12. कुम्हार
5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति घोड़ा या
5:00 प्रति घोड़ा या
20.00 प्रति गाड़ी
13. टोरी बांसी आदि
10.00 प्रति गाड़ी
10.00 प्रति फड
14. नाई फड
5.00 प्रति फड
5.00 प्रति फड
15. अचार, मुरब्बा आदि
3.00 प्रति फड
5.00 प्रति खोमचा या
3.00 प्रति खोमचा या
10.00 प्रति फड़
16. भुर्जी
5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड
17. मेवा फरोश
5.00 प्रति फड
10.00 प्रति फड
18. दर्जी
5.00 प्रति फड
5.00 प्रति फड़
3.00 प्रति फड़
15.00 प्रति फड़
19. छपी लिहाफ, दरी कम्बल आदि बेचने वाले
20. कपड़ा की दुकान बजाज
10.00 प्रति फड़
20.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़
21. कंपड़ा रेडीमेड नया या पुराना
22. विसाती
5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़
23. तेली
5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़
24. तम्बोली
5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़
25. हलवाई
5.00 प्रति फड़
15.00 प्रति फड़ या
10.00 प्रति फड़ या
5.00 प्रति थाल
26. सराफ
1 -सोना या चांदी के जेवर विक्रेता 3.00 प्रति थाल
20.00 प्रति फड़
2- गिलेट स्टील आदि के जेवरात 10.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़
27. लोहार
5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़
28. मछली व अंडे
5.00 प्रति फड़
5.00 प्रति कंडिया या
3.00 प्रति कंडिया
10.00 प्रति बैगी
29. मुर्गा, मुर्गी, बतक आदि
5.00 प्रति बैगी
5.00 प्रति अदद
30. पंसारी
3.00 प्रति अदद
15.00 प्रति फड़
31. गन्ना फरोस
10.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़ या
5.00 प्रति फड़
20.00 प्रति गाडी
32. बकरा , बकरी, भेंड़ आदि बिक्री 10.00 प्रति गाडी
10.00 प्रति रास
33. बकरा कसाब
5.00 प्रति रास
15.00 प्रति फड़
34. सुअर कसाब
10.00 प्रति फड़
15.00 प्रति फड़
35. कसाई
10.00 प्रति फड़
20.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़ भाग 8]
213
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
20.00 प्रति फड़
36. कसेराः एलमोनियम, पीतल , कलई, स्टील आदि के बर्तन
37. रजिस्ट्री मवेशी
10.00 प्रति फड़
20.00 प्रति रास
38. सीकें, मुजू, वन आदि
10.00 प्रति रास
10.00 प्रति फड़
5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़
39. चारपाई के पाये, हरस, लकड़ी के सामान फर्नीचर, लाठी, डन्डे व मोढ़े बगैरा
40. आटा, चावल, दाल आदि
5.00 प्रति फड़
20.00 प्रति फड़
41. बीड़ी आदि के विज्ञापर पर 10.00 प्रति फड़
10.00 प्रति रिक्शा
25.00प्रति कार,
टैम्पो, मैटाडोर, बस
42. चटाई
20.00 प्रति कार, टैम्पो, मैटाडोर, बस
10.00 प्रति फड़
5.00 प्रति फड़
5.00 प्रति पेटी या..
3.00 प्रति पेटी या
10.00 प्रति ठेला या
43. चाय ,सोडा, लेमन, मलाई, बर्फ, आइसक्रीम, रस , जूस , बगैरह फुटकर में
5.00 प्रति ठेला या
15.00 प्रति फड़
44. सोड़ा लेमन पेय पदार्थ आदि थोक में
10.00 प्रति फड
25.00 प्रति ट्रक
50.00 प्रति ट्रक या
25.00 प्रति टैम्पो या
45. बर्फ की सिल्ली
15.00 प्रति टैम्पो
3.00 प्रति सिल्ली
2.00 प्रति सिल्ली
10.00 प्रति फड़
5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़
46. तम्बाकू सुर्ती, पान का तम्बाकू आदि
47. चाट, समोसा आदि
5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति ठेला या
5.00 प्रति ठेला या
5.00 प्रति खोंमचा
48. घास अमौला व अन्य चारा
3.00 प्रति खोंमचा
1.00 प्रति गट्ठा या
1.00 प्रति गट्ठा या
110.00 प्रति गाड़ी
49. लकड़ी, ईधन आदि
5.00 प्रति गाड़ी
2.00 प्रति गट्ठा या
5.00 प्रति रिक्शा
20.00 प्रति गाड़ी,ट्राली
2.00 प्रति गट्ठा
10.00 प्रति रिक्शा
10.00 प्रति गाड़ी
10.00 प्रति फड़
50. पान, सिगरेट, बीड़ी, साबुन,तेल घी आदि बिक्री पर
5.00 प्रति फड़
5.00 प्रति खोंमचा
3.00 प्रति खोंमचा
50.00 प्रति ट्रक, बस
25.00 टैम्पो, 25.00 प्रति ट्रक, बस
15.00 प्रति टैम्पो,
15.00 प्रति तांगा
10.00 प्रति तांगा
10.00 प्रति रिक्शा
5.00 प्रति रिक्शा
10.00 प्रति फड़
51. इमारती लकड़ी,फर्नीचर, मूढ़े चौखट आदि
52. बताशे , खिलौने, बूरा, खांड आदि 5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़
53. रेबड़ी, गजक आदि
5.00 प्रति फड़
10.00 प्रति फड़ या
5.00 प्रति फड़ या
5.00 प्रति थाल
3.00 प्रति थाल
5.00 प्रति टोकरी
54. पौध: आम,नीबू, नांरगी आदि
3.00 प्रति टोकरी
1.00 प्रति अदद
2.00 प्रति अदद
25.00 फड़ प्रतिदिन
55. ईधन, कोयला, ईट, पत्थर, रेता आदि जमा कर बिक्री पर
56. मनिहार
10.00 प्रति फड़ प्रतिदिन
10.00 प्रति फड़
57. फेरी वाला
5.00 प्रति फड़
5.00 प्रतिदिन
3.00 प्रतिदिन 214
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई ० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
58. हिडोला, चरखा, बाइस्कोप
[भाग 8
10.00 प्रतिदिन
59. सरकस, सिनेमा, बी.डी.ओ.
5.00 प्रतिदिन
25.00 प्रतिदिन
15.00 प्रतिदिन
25.00 प्रतिदिन
60. संगीतक, कथा अन्य व्यावसायिक प्रचार लाउड स्पीकार से
10.00 प्रतिदिन
10.00 प्रतिदिन
61. नीलाम द्वारा किसी वस्तु का विक्रय 5.00 प्रतिदिन
10.00 प्रतिदिन
62. भाषणों का मजमा लगाकर किसी वस्तु का विक्रय या तमाश या व्यापार 63. नौटंकी
5.00 प्रतिदिन
50.00 प्रतिदिन
25.00 प्रतिदिन
10.00 प्रतिदिन
64. व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक भूमि या सरकारी भूमि पर अस्थायी या स्थायी रूप्से डाले गये खोखे या अन्य प्रकार का निर्माण या दीवार, लोहा, लकड़ी के ढांचे से घिरी हुई जगह आदि मीटर X2 मी.
5.00 प्रतिदिन
10.00 प्रतिदिन
65. सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क या सरकारी भूमि या खुली या खड़ी गाड़ी, बस, ट्रक , कार,ट्राली,ट्रेक्टर,साईकिल, मोटर साईकिल हैरा प्लाउ आदि अथवा अन्य कृषि यंत्र तथा लोहा का सामान, थ्रेशर मशीन आदि पड़ा हो तो मैकेनिक दुकानदार को तहबाजारी देय होगी (2मीटर X 2 मीटर)
66. दूध फेरी वाले
5.00 प्रतिदिन
10.00 प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन
67. अन्य वस्तुऐं उपर अंकित नहीं हैं 5.00 प्रति व्यक्त्ति
प्रतिदिन
10.00 प्रतिदिन
नोट (
5.00 प्रतिदिन
1 ) उक्त फड की माप 2 मी . X 2 मीटर मान्य होगी । (2) तहबाजारी देने का अर्थ केवल भूमि का अस्थायी उपयोग है । किसी भी समय अनधिकृत, अस्थायी या स्थायी उपयोग को भी बिना नोटिस हटाया जा सकता है ।
शास्ति
नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा 299(1 ) के अधीन उपरोक्त उपविधि का ठेकेदार द्वारा किसी भी पैरा का उल्लंघन होने पर 1000/-(रूपये एक हजार) मात्र तथा अर्थदण्ड दिया जा सकेगा उल्लंघन निरन्तर जारी रखा जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से 25/-(पच्चीस रूपया) प्रितिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा ।
ह० (अस्पष्ट), अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत दिनेशपुर,
(ऊधम सिंह नगर) ।
ह० (अस्पष्ट) ,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत दिनेशपुर,
(ऊधम सिंह नगर) ।
भाग 8]
215 उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत दिनेशपुर (ऊधम सिंह नगर)
16मार्च 2024 ई0
पत्रांक 920 / उप ०वि०प्र० / 2023-24- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत , दिनेशपुर ( जिला- ऊधम सिंह नगर) द्वारा उ.प्र. नगर विकास अनुभाग-1 के शासनादेश स. 1847/9-9-97-23- ज / 97 दिनांक 9 जून 1997 द्वारा संयुक्त लाइसेंस प्रचलित करने हेतु बनायी गयी उपविधि के अनुसार नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा 298 (1 ) च,छ के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हेतु पंचायत सीमान्तर्गत व्यवस्था करने वाले विभिन्न व्यवसायियों को नियंत्रित करने के उक्त से एक संयुक्त लाइसेंस उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है , इस विज्ञप्ति का प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत दिनेशपुर (जिला ऊधम सिंह नगर) के नाम से आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत की जा सकती है, नियत अवधि के उपरान्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा ।
उपविधियाँ
1- परिभाषा- किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर
(क) यह उपविधि नगर पंचायत दिनेशपुर की सीमान्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के विनियमन हेतु उपविधि कहलायेगी ।
(ख) अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत दिनेशपुर के अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी से है ।
(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत दिनेशपुर के अधिशासी अधिकारी से है ।
(छ) नगर पंचायत दिनेशपुर की सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है ।
(ङ) इस उपविधि के अधीन नगर पंचायत दिनेशपुर के अधिशासी अधिकारी लाईसेंसिंग अधिकारी होंगे ।
2- यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
3- कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत दिनेशपुर की सीमान्तर्गत निम्न अनुसूची "क " में दिये गये व्यवसायों हेतु लाईसैंस प्राप्त नहीं कर लेता ।
4- प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमों के इस उपविधि के अधीन नगर पंचायत दिनेशपुर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रतिवर्ष फरवरी प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाईसैंस प्राप्त करना आवश्यक होगा जो आगामी 1 अप्रैल से प्रभावी होगा ।
5- प्रत्येक ऐसा निर्गत / प्राप्त लाईसेंस एक वित्तिय वर्ष के लिए ही मान्य होगा ।
6- लाईसेंस अधिकारी को लाईसैंस निर्गत कराने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी , जो निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो , द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान की जांच/ संसुती करने पर लाईसैंस निर्गत किया जायेगा ।
7- लाईसैंस अधिकारी को अधिकार होगा कि लाईसैंस निर्गत करने से पूर्व खान- पान की सामग्री से संबंधित व्यवसायिक दुकान अथवा फल- सब्जी जो नित्यप्रति मानवीय प्रयोग के लिये विक्रय हेतु हो , की स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ सुनियोजित रूप से साफ सामान व बर्तनों में रखे होंगे जिसमें मक्खियों व धूल के कण आदि हानिकारक पदार्थ एवं कीटाणुओं का प्रभाव न पड़ सके ।
8- कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक रोग से पीड़ित हो न तो स्वयं व्यवसाय करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय से किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा ।
216
उत्तराखण्ड गजट, 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
9- 'लाईसेंसिंग अधिकारी को इस उपविधि के अधीन खान-पान से संबंधित व्यवसायिक दुकानो, होटलों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण के समय पाये जाने वाली भन्दगी के लिए अथवा सड़ी- गली सब्जियों, फलों की दुकानों में रखने व विक्रय करने वाले के विरूद कार्यवाही करने अनुपयोगी पदार्थों को नष्ट करने का अधिकार होगा ।
10- प्रत्येक व्यवसायी को चाहिए किवह नगर पंचायत कार्यालय से लाईसेंस प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक 5 / -रू (पांच रूपया) मूल्य का परिषद कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र क्रय कर लाईसैंस हेतु आवेदन करे । लाईसैंस अधिकारी उस पर समुचित जांच उपरान्त लाईसैंस निर्गत/ नवीनीकरण के आदेश पारित करेंगे ।
11 -उपविधि में वर्णित किसी भी पैरा का उल्लंघन किये जाने पर लाईसैंस अधिकारी लाईसैंस धारक के आवेदन पत्र को उस समय तक लम्बित रख सकता है या निरस्त कर सकता है , जब तक कि ऐसे लाईसेंस धारक के आवेदक कर्ता से इस उपविधि के अधीन सफाई स्वच्छता नित्यप्रति खान-पान से संबंन्धित व्यवस्था व सार्वजिक प्रतिष्ठान को पूर्ण रूपेण स्वच्छ रखने आदि की व्यवस्था न की हो अथवा लाइसेसिंग अधिकारी द्वारा जांच करने पर संबंन्धित दुकानदार द्वारा निर्दिष्टि हिदायतों या सार्वजनिक हित में स्वच्छता आदि व्यवस्था सुनिश्चित रूप से न रखी हो ।
12- उपविधि के अन्तर्गत खान -पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानदारों,व्यक्तियों को दुकान से अलग- बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समीप दुकान/ प्रतिष्ठान का कूडा व अन्य अनुपयुक्त वस्तुऐं रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा, जो किसी भी व्यक्ति की दृष्टि से अशोभनीय लगती हो ।
13--उपविधि के अधिन लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किसी भी दुकानदार व्यक्ति को लाईसैंस न दिये जाने पर एक माह के अन्दर प्रशासन / अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी को सुनवाई हेतु अपील करने का अधिकार होगा ।
14-लाईसैंस धारक अपने लाईसैंस का नवीनीकरण 31 मार्च तक नहीं करता है तब उसे लाईसैंस शुल्क पर बिलम्ब शुल्क देय होगा जो निर्धारित लाईसैंस शुल्क का 50% प्रतिशत होगा ।
15-कोई भी व्यक्तिलाईसेंस धारक अपना व्यवसाय समाप्त करेगा तो वह अपना लाईसेंस निरस्त कराने हेतु 5 / -रू. मूल्य का परिषद् कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र क्रय कर ओचित्य दर्शाते हुए आवेदन करेगा जिस पर लाईसैंस अधिकारी दुकान/ प्रतिष्ठान का निरिक्षण कराकर लाईसेंस निरस्त करेगा ।
17- इस उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व स्वीकृत उपविधि में उल्लिखित व्यवसायों / उद्यमों आदि से संबंधित पूर्व लाईसेंस दरें स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उनके स्थान पर निम्न अनुसूची " क" में उल्लिखित दरें लागू होगी ।
शास्ति
नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा 299 (1 ) के अधीन उपरोक्त उपविधि के किसी भी पैरा का उल्लंघन होने पर 1000/ - रू. (रूपय एक हजार) मात्र तथा अर्थदण्ड दिया जा सकेगा यदि समयान्तर्गत लाईसेंस धारक ने लाईसेंस प्राप्त नहीं किया और उल्लंघन निरन्तर जारी रखा जो प्रथम दोश सिद्ध होने की तिथि से 25/- (पच्चीस रूपया) प्रितिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा ।
भाग 8]
217
उत्तराखण्ड गजट, 10 अगस्त, 2024 ई ० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
नगर पंचायत दिनेशपुर(जिला उधम सिंह नगर)
अनुसूची-(क)
क्र.सं. विवरण
दरें
होटल रेस्टोरेन्ट
1. होटल लाजिंग तथा गैस्ट हाउस
2000.00
1 से 10 तक शैय्या
11 से 20 तक
4000.00
20 से 30 तक
6000.00
नर्सिंग होम
2. नर्सिंग होम 20 बैड तक
2000.00
3. नर्सिंग होम 20 बैड से उपर 50 /- प्रति बैड
4. प्राइवेट अस्पताल
5. पैथालाजी सैन्टर
6. एक्स-रे क्लीनिक
7. डेन्टल क्लीनिक
8. प्राइवेट क्लीनिक
5000.00
5000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
परिवहन
3. आटो रिक्शा दो सीटर
10. आटो रिक्शा चार सीटर
11. आटो रिक्शा सात सीटर (टैम्पो)
12. बैट्री चालित ई- रिक्शा
13. मिनि बस / मैजिक
14. बस
15. तांगा
16. रिक्शा (मानव चालित)
17. रिक्शा पोलर
18. ठेला/ ठेली
19. हाथ ठेला
20. बैलगाड़ी/ भैंसा गाड़ी
500.00
500.00
1000.00
300.00
2000.00
2500.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1000.00
21. ट्राली- ट्रेक्टर-व्यवसायिक(कृषि सामग्री छोडकर) 22. अन्य चार पहियों के भारी वाहन (जुगाडू व अन्य)
(व्यापारिक उपयोग हेतु सभी वाहन)
अन्य व्यवसाय
23. धुलाई गृह (लान्ड्री)
24. ड्राई क्लीनर
25. फाईनेन्स कम्पनी चिटफन्ड
26. इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा
27. फाउन्डिंग इन्जीनीयरिंग इन्डस्ट्रीयल
28. पशुवध (स्लाटर हाउस)
29. हड्डी खाल गोदाम
250.00
500.00
3000.00
6000.00
1200.00
100/- प्रति पशु प्रतिदिन
1000.00 218
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० ( श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
30. वियर वार
31. आइस फैक्ट्री
32. बिल्डर्स रजिस्टर्ड
33. देशी शराब प्रति दुकान
34. विदेशी शराब प्रति दुकान
35. भैंसा मांस की दुकान
36. बकरा मांस की दुकान तथा अन्य मांस दुकान
मछली मांस विक्रेता
अन्डा मुर्गा / मछली विक्रेता
[भाग 8
1000.00
5000.00
6000.00
12000.00
2000.00
500.00
500.00
500.00
पशु पालन
37. प्रति पशु
38. कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना
39. प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरी आदि) 10.00
500.00
10.00
250.00
40. प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय ,भैंस, घोड़ा आदि)
दैनिक व्यवसाय
41. पेट्रोल पम्प/ डीजल पम्प थोक(आयल कं.)
42. पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर
43. दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन
44. परचून /किराने की दुकान
45. मोबाईल शॉप
46. जनरल स्टोर
47. पुजा पाट समाग्री विक्रेता
48. कन्फैक्सनरी शॉप
49. इलैक्ट्रोनिक शोरूम
50. रेडीमेड शोरूम
51. प्रिन्टिग प्रेस (रेडियम,फलैक्स)
52. फोटो स्टुडियो
53. हलवाई की दुकान (मिठाई, नमकीन,चाय)
54. भोजन (भोजनालय)
55. होटल ठहरने व्यवस्था
(जहां यात्री ठेहेरते हो प्रति कमरा )
56. इमारती लोहो की दुकान
57. इमारती लकड़ी की दुकान
58. फुटकर गल्ला विक्रेता
59. बर्तन की दुकान
60. कपड़े की दुकान(थोक)
61. कपड़े की दुकान(फुटकर)
62. सोने, चाँदी के आभूषणों की दुकान सोने,चॉदी के आभूषणों की मरम्मद
63. पुस्तक कापी व स्टेशनरी की दुकान
64. मेडिकल स्टोर
65. चाय , लस्सी पेय एवं अन्य पदार्थ 2000.00
1000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1000.00
1000.00
1000.00
300.00
500.00
600.00
400.00
600.00
400.00
500.00
500.00
500.00 भाग 8]
219
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
66. बीड़ी सिगरेट पान व तम्बाकू की दुकान 250.00
67: पैट्रोल पम्प (प्रति पम्प) 3000.00
डीजल पम्प(डीजल) 2000.00
68. साईकिल विक्री व पार्ट्स बिक्री 500.00
69. साईकिल मरम्मद की दुकान 250.00
70. विसातखाने की दुकान 500.00
71. कृषि उपकरणों की दुकान 500.00
72. बिजली के सामान की दुकान 500.00
73. खाद्य तेल की दुकान(कोल्हू) 500.00
74. कृषि खाद तथा पेस्टीसाइड्स की दुकान 500.00
75. गल्ले के थोक व्यापारी 1500.00
76. इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी 2000.00
77. लकड़ी फर्नीचर के व्यावसायी 500.00
78. मोटर मरम्मद एवं अन्य वाहन (जहां पर किसी शक्तिशाली 300.00
यंत्र का प्रयोग न हो)
79. ईधन जलाने की लकड़ी के व्यापारी(लकडी टाल) 500.00
80. पम्पिंग सेट के मरम्मदकार्ता 300.00
81. चाय की दुकान 250.00
82. लाउडस्पीकर किराये पर देने व विद्युत
सामान रिपेयरिंग 500.00
83. बारबर / सैलून /ब्यूटी पार्लर 500.00
84. डीजल मोबिल ऑयल तथा उनसे बने पदाथों के विक्रेता 500.00
85. खल बिनौली आदि की दुकान 500.00
86. दूध के विक्रेता / खोया बनाने की भट्ठी या दुकान 500.00
37. सीमेंट की दुकान 1000.00
88. दूध डेयरी व घी , मक्खन मलाई विक्रेता 500.00
89. लोहार की दुकान 500.00
90. बढ़ई की दुकान 500.00
91. हार्डवेयर की दुकान 500.00
92. सब्जी की दुकान 300.00
93. फल की दुकान 500.00
94. पी.सी.ओ. 300.00
95. कार सर्विस स्टेशन 1000.00
96. मोटर साईकिल सर्विस स्टेशन 500.00
97. धर्म काटा 1000.00
98. ट्रान्सपोर्ट कम्पनी 1500.00
99. मछली पालन 1000.00
100. मुर्गा पालन(पोल्टी फार्म) 2500.00
101. सुअर पालन 1500.00
102. ठेकेदार किसी भी तरह का कार्य करने वाला 1500.00
103. रेता, बजरी , प्रतिघाट 2500.00
104. रेता ,ईट, बजरी फुटकर में बेचने पर 1000.00
105. सिनेमा हाल / वीडियो हाल 50.00 प्रति शो
106. सर्कस एक स्थान पर ( एक बार के लिए) 2500.00
220
उत्तराखण्ड गजट, 10 अगस्त, 2024 ई० ( श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
107. फुल एवं पौधों की नर्सरी
108 . स्टोन क्रेशर
109.
सब्जी की दुकान आढत
110. डिश कनैक्शन के वितरणकर्ता
111. गैस एजेंसी(प्रदिवेट सिलैण्डर)
112. लकडी फर्नीचर शोरूम
113.
मोबाईल टावर (प्रति कम्पनी)
114. जिम
115. खेल का सामान
116. कम्पयूटर सेल एण्ड शोरूम
117. कम्पयूटर सर्विस
118. वाहन फिल्टर (इलैक्ट्रानिक)
119. वाहन फिल्टर साधारण
120. लडके- लडकियों का हास्टल (प्रति रूम)
121. कम्पयूटर स्क्रीन पेन्टिंग व साइन बोर्ड
122. रूई धुनाई की दुकान
123. कबाडी की दुकान (थोक विक्रेता/ क्रेता)
124.
फेरी (सामान्य मिश्रित)
125. बैंकैट हॉल , मैरिज हॉल
126. शोरूम दो पहिया वाहन
127. शोरूम तीन पहिया वाहन
128 . शोरूम चार पहिया वाहन
129. मार्बल / संगमरमर पत्थर / टाईल्स दुकान
कटिंग मशीन के साथ
130. जूस सेन्टर
131. कुटिर उद्योग
132. लघु उद्योग
133. कचरी मिल
134. अण्डे के थोक व्यापारी
135. अण्डा फुटकर
136. सैनेट्री स्टोर
137.
गन्ने का जूस बिक्रेता(छोटा कोल्हू)
138. घडी रेडियो टेप टेलीविजन आदि
139. फेरी दो पहिया वाहन द्वारा
फेरी चार पहिया वाहन द्वारा
140. शराब के गोदाम (वेयर हाउस)
अंग्रजी
देशी
बीयर
141. कोल्ड ड्रिंक्स के थोक व्यापारी
142. मिनरल वॉटर थोक
143. पॉलीहाउस प्रति (फलोरी कल्वर, नर्सरी)
144. गिफट विक्रेता
145. रेता बजरी स्टॉकिस्ट
[भाग 8
500.00
1000.00
500.00
2000.00
1000.00
5000.00
1000.00
500.00
1000.00
500.00
500.00
300.00
1000.00
600.00
500.00
500.00
250.00
5000.00
1000.00
3000.00
5000.00
1000.00
1500.00
250.00
1500.00
2500.00
600.00
600.00
250.00
500.00
250.00
250.00
250.00
500.00
25,000,00
15,000.00
3000.00
500.00
500.00
500.00
500.00 221
उत्तराखण्ड गजट , 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8]
146. दूर एण्ड ट्रेवल ऐजेन्सी 1500.00
147. निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 से 5 तक 1000.00
कक्षा 6 से 8 तक 2000.00
कक्षा 9 से 10 तक 3000.00
कक्षा 11 से 12 तक 5000.00
इन्जीनियरिंग कालेज / मेडिकल कालेज, बी० बी०ए,
बी०एड०, अन्य डिप्लोमा डिग्री कोर्स
148. वाहन धुलाई सेन्टर 500.00
149. फोटा स्टेट
500.00
150. कोचिंग सेन्टर 500.00
:
151. बैंक (सरकारी /अर्धसरकारी) 5000.00
:
152. रजाई सेन्टर 3000.00
153. रजाई सेन्टर(गोदाम) 1000.00
154. रेस्टोरेन्ट(समस्त प्रकार के) 500.00
155. प्रोपर्टी क्रेता/विक्रेता 2500.00
156. टेलीकॉम कम्पनी शोरूम 1500.00
157. पेईगं गेस्ट प्रति रूम 1000.00
158 . टायर विक्रेता 500.00
159. ऑपटिकल की दुकान 500.00
160. शू स्टोर 500.00
161. शू स्टोर (गोदाम) 250.00
162. गन हाउस
1000.00
163. ग्लास स्टोर 5000.00
164. पटाखों का फुटकर 500.00
165. पटाखों के थोक विक्रेता 1000.00
166. फड व्यवसायी प्रति दिन के प्रतिफड / प्रति वर्ष 500.00
167. बर्फ की सिल्ली विक्रेता 500.00
168. डाम/ जलाषय के मछली विक्रेता(यदि शहर से गुजरते है)
169. डिस्पोजल सामाग्री विक्रेता 500.00
170. प्रिन्टिंग प्रेस जिसमें तीन कर्मचारी तक हो 1000.00
प्रिन्टिंग प्रेस जिसमें पाँच कर्मचारी तक कार्यरत हो 1500.00
171. कबाड के गोदाम एक स्थान पर जमा करना
छोटा गोदाम 1000.00
बडा गोदाम 2500.00
172. एल्युमिनियम से निर्मित सामग्री की दुकान
सामान पर/ विक्रेता 1000.00
173. होम एपलाईन्सेज (टी० वी० फीज शोरूम इत्यादि)
2000.00
174. जॉब वर्क 3000.00
175. पूराने दो पहिया वाहन विक्रेता ओटो डीलर 1500.00
पूराने चार या चार पहिया से अधिक के वाहन 2500.00
176. पतंजली उत्पाद विक्रेता 500.00
177. प्ले स्कूल 1000.00
178. अन्य सभी प्रकार की दुकानें जो उक्त सूची मे न हो 250.00
222 उत्तराखण्ड गजट, 10 अगस्त, 2024 ई० (श्रावण 19, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
दण्ड
यू० पी० म्युनिस्यैलटिज एक्ट 1916 की धारा 299 (1) के अधीन इन उपरोक्त उपविधियों के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर गु० 1000.00 (एक हजार रूपये ) मात्र तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा । यदि समयान्तर्गत लाईसेन्स धारक ने लाईसैन्स प्राप्त नहीं किया और उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोश सिद्ध होने की तिथि से प्रति दिन 25.00 रु ० की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा अर्थ दण्ड वसूलने के विरोध में लाईसेन्स प्राप्त कर्ता को अपनी व्यक्तिगत परेशानी / विपदा व दुकान कालिक समय तक के लिये दुखः सुख की व्यवस्था में बन्द पडी रहने की दशा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे मामलों में वह अपने विवेक से ऐसे लाईसेन्स धारकों से ऐसी परिस्थिति में दण्ड वसूलें या न वसूलें ।
ह० (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत दिनेशपुर, ऊधम सिंह नगर ।
ह० (अस्पष्ट), अध्यक्ष, नगर पंचायत दिनेशपुर, ऊधम सिंह नगर ।
पी०एस०यू० ( आर० ई०) 32 हिन्दी गजट/ 345- भाग 8-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रूड़की ।