पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-25 ] रुड़की , शनिवार , दिनांक 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्) ( संख्या-34
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
609-623
भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति , स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
295-299
भाग 1 - क-नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
1500
भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
225-237
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
609 क 610
उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 02 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
26 जुलाई , 2024 ई०
संख्या-22 नो - एम /XXXVI- A- 1 / 2024-01 नो-एम / 2008 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952 ) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री सूरज प्रकाश शर्मा , अधिवक्ता को दिनांक 26-07-2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला ऊधमसिंह नगर की तहसील बाजपुर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री सूरज प्रकाश शर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
Inpursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 22/ No - M /XXXVI - A - 1 / 2024-01 No -M / 2008 , dated July 26 , 2024.
NOTIFICATION
Appointment
July26, 2024
No. 22/ No - M /XXXVI - A - 1 / 2024-01 No - M / 2008 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 ( Act No - 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Suraj Prakash Sharma, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-07-2024 for Tehsil Bajpur, District Udhamsingh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub- rule ( 4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Suraj Prakash Sharma be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
अधिसूचना
नियुक्ति
02 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या-25 / नो ० डी० / XXXVI-A- 1 /2024-16 नो 0डी0 / 2023 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मनोज सिंह , अधिवक्ता को दिनांक 02-08-2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री मनोज सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
611
Inpursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 25/ No - D /XXXVI - A - 1 / 2024-16 No - D/ 2023 , dated August 02, 2024.
NOTIFICATION
Appointment
August 02, 2024
No. 25/ No - D /XXXVI - A - 1 / 2024-16 No - D /2023--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 ( Act No - 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Manoj Singh , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 02-08-2024 for Tehsil Yamkeshwar, District Pauri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Manoj Singh be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.
अधिसूचना
नियुक्ति
09 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या-16/ नो 0 के 0 / XXXVI - A- 1 / 2024-08 नो0के0 / 2018 - श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री भवान राम, अधिवक्ता को दिनांक 09-08-2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील जैंती , जिला अल्मोड़ा में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री भवान राम का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
Inpursuance of the provisions of Clause ( 3 ) ofArticle 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 16 / No - K/XXXVI - A - 1 / 2024-08 No - K/2018 , dated August 09, 2024.
NOTIFICATION
Appointment
August09, 2024
No. 16/No - K/XXXVI -A - 1 / 2024-08 No - K/ 2018 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of theNotaries Act, 1952 (Act No - 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Bhawan Ram , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 09-08-2024 for Tehsil Jainti , District Almora and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name ofMr. Bhawan Ram be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
612
उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
अधिसूचना
नियुक्ति
09 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या-24 /नो ० एम० /XXXVI -A- 1 / 2024-23 नो 0 एम0 / 2023- श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री लवेन्द्र सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 09-08-2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री लवेन्द्र सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से , प्रदीप पन्त, प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।
In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 24/ No - M /XXXVI - A- 1 /2024-23 No. -M /2023 , dated August 09, 2024.
NOTIFICATION
Appointment
August 09 , 2024
No. 24 / No - M / XXXVI - A - 1 / 2024-23 No. - M / 2023 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No -53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Lavendra Singh , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 09-08-2024 for Tehsil Kashipur, District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub - rule ( 4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs thatthe name of Mr. Lavendra Singh be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.
By Order, PRADEEP PANT, Principal Secretary, Law- cum-L.R.
भाग 1 ]
613 उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
शहरी विकास अनुभाग-3
अनन्तिम अधिसूचना
05 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या-229861 / IV (3 ) /2024-11 (02 निर्वा0) / 2022- उत्तराखण्ड की नवगठित नगर पंचायत , मुनस्यारी, जनपद -पिथौरागढ़ के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007) की धारा -11 क एवं धारा -11 ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते है , उक्त धारा की उपधारा (2 ) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं ।
प्रस्तावित अधिसूचना के संम्बन्ध में आपत्तियां , यदि कोई हो , तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी , पिथौरागढ़ को प्रेषित की जायेगी । केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा , जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होगी ।
प्रस्तावित अधिसूचना
उत्तराखण्ड ( उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007) की धारा -11 क एवं 11 ख की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पंचायत मुनस्यारी क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है :-
(1 ) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उक्त नगर पंचायत क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।
है । (2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा , जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 6 में उल्लिखित किया गया
आज्ञा से ,
नितिन सिंह भदौरिया, अपर सचिव ।
614
उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
नगर पंचायत मुनस्यारी, जनपद- पिथौरागढ
क्र ०सं० वार्ड संख्या
वार्ड का नाम
वार्ड की जनसंख्या
1
2
3
4
1
681 1 सरमोली वार्ड
वार्ड की सीमा
वार्ड में सम्मिलित मौहल्लों के नाम
5
6
1-शंखधूरा 2-सरमोली 3-थाना बैण्ड पल्ला
पूरब-जौलजीबी-मुनस्यारी रोड पश्चिम-वन पंचायत सरमोली क्षेत्र उत्तर- शंखधूरा रौली दक्षिण- भालू खोल्टा रौली
2
2 नानासेम वार्ड 698
1- नानासेम 2-शान्तीकॅज 3-मिलन कुटिया
4-चाँदनी
पूरब मिलमदूंग पैदल मार्ग पश्चिम-जौलजीबी-मुनस्यारी रोड उत्तर-चाँदनी तोक दक्षिण- भालू खोल्टा रौली
3
3 जैती वार्ड 579
1-जैती
2-भूमियाबाडा
पूरब- नमजला गॉव पश्चिम- मिलमदूंग पैदल मार्ग उत्तर-मिनाल गॉव रौली दक्षिण- भालू खोल्टा रौली
14
998 4 बूँगा वार्ड
पूरब-बनियाँ गाँव
1 - तल्ला बूँगा
3-मुनस्यारी बाजार
मार्ग पश्चिम-मुनस्यारी- जौलजीबी/ डांडाधार 2- मल्ला बूँगा उत्तर- भालू खोल्टा रौली दक्षिण-मानेपातल रौली
5
698 5 अम्बेडकर वार्ड
पूरब-जौलजीबी-मुनस्यारी रोड पश्चिम-आरक्षित वनक्षेत्र उत्तर- भालू खोल्टा रौली दक्षिण-मानेपातल रौली
6
6
989
मल्ला घोरपट्टा वार्ड
1-मल्ला नया बस्ती 2-तल्ला नया बस्ती 3-थाना बैण्ड
वल्ला
पूरब-अस्पताल लाईन- डांडाधार मोटर मार्ग पश्चिम-आरक्षित वन क्षेत्र उत्तर- मानेपातल रौली दक्षिण- गुमसेन रौली
1 - गुमसेन 2-अस्पताल लाईन 3-नेपाल गली 4-आई ०टी० बी० पी०
5-शिवमन्दिर 6- बस स्टेशन 7-भुमकापानी भाग 1 ]
615 उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० ( भाद्रपद 02 , 1946 शक सम्वत्)
1
2
3
4
5
6
7
7
711 पूरब- बनियाँ गाँव
तल्ला
1-खोली
घोरपट्टा पश्चिम-अस्पताल लाईन - डांडाधार 2-तल्ला
वार्ड मोटर मार्ग :
घोरपट्टा
उत्तर-मानेषांतल रौली 3- मर्तोलीबाड़ा
दक्षिण- गुमसेन रौली
4-फतेपुर
5-राछुसेन
आज्ञा से , नितिन सिंह भदौरिया, अपर सचिव ।
शहरी विकास अनुभाग-3
अधिसूचना
15 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या-1037 / IV (3 ) / 2024-11 (03 निर्वा ०) / 2022- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा -11 क एवं 11 ख की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, खटीमा , जिला- ऊधमसिंह नगर क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है :-
(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उक्त नगर पालिका क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।
(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा , जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 6 में उल्लिखित किया गया है ।
आज्ञा से , प्रदीप कुमार शुक्ल, उप सचिव ।
616
उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
नगर पालिका परिषद् खटीमा- ऊधम सिंह नगर
क्र०सं० वार्ड का नाम
वार्ड सख्या
वार्ड की जनसंख्या 2
1
3
4
1 1
3860
उमरूखुर्द वार्ड
वार्ड की सीमा
वार्ड में सम्मिलित मौहल्लों के नाम
5
6
पूरब - नहर से कंजाबाग रोड होते हुये दूध डेरी रोड तक ।
उदय कालौनी ब्यानधुरा कालौनी
पश्चिम- राजस्व ग्राम सुजिया की सीमा से पूर्व तक ।
उत्तर- कंजाबाग रोड नहर होते हुए ग्राम सुजिया की पूर्वी सीमा तक ।
दक्षिण- कंजाबाग रोड से दूध डेरी रोड होते हुये ग्राम सुजिया की सीमा तक ।
2 2
3980
कंजाबाग पटिया
वार्ड
खकरा उत्तरांचल मकानकालौनी
सेसैनिक कालौनी पूर्णागिरी कालौनी
पूरब- कंजाबाग नगर से नाला होते हुये विशाल के तक पश्चिम-कंजाबाग नगर कंजाबाग रोड होते हुए जानकी मण्डप से पूर्व की ओर ।
उत्तर- कंजाबाग नहर तक ।
दक्षिण-विशाल के मकान से तसलीम के मकान को लेते हुए सुरेन्द्र शिव कुमार के खेत की दक्षिणी मेढ से रास्ते तक। शिवकुमार के खेत की दक्षिणी मेढ़ से बाग तक, बाग से बाबू प्रधान के घर तक । बाबू प्रधान की घर से पश्चिम की ओर कंजाबाग रोड तक ।
3 3 टिगरी वार्ड 3676
दक्षिण साईधर्म कॉटा, अमाउटिगरी चौराहा
पूरब - नदन्ना नहर पुल से रेलवे लाईन होते हुए ग्राम की उत्तरी सीमा से पूरब की ओर गिरीश भट्ट के मकान को लेते हुए नहर - नहर धामी जी के बारात घर तक ।
पश्चिम- नयारा पैट्रोल पम्प से उत्तर की ओर अलक्ष्या पब्लिक स्कूल को लेते हुए पुष्कर सिंह को खेत को लेते हुए उत्तर की ओर नदन्ना नहर तक ।
उत्तर- नहर न ० 3 वाली रोड से 617 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02 , 1946 शक सम्वत्)
3
6
5
1
2
4
पूरब की ओर रेलवे लाईन तक । दक्षिण धामी जी के बारात घर से नयारा पैट्रोल पम्प तक ।
4 4.
3936
ईदगाह वार्ड
मदीना मस्जिद,
नई बस्ती
पूरब-विशाल के मकान से दक्षिणा दिशा में खकरा नाला होते हुए ईदगाह तक ।
पश्चिम- नफीस खाँ के मकान से उत्तर को मास्टर साहब के मकान(गौंच वाले) से मेंहदी हसन की चक्की को होते हुए सुरेन्द्र व शिवकुमार के खेत की दक्षिण मेढ तक पूर्वमें ।
उत्तर- विशाल के मकान से तसलीम के मकान को लेते हुए सुरेन्द्रव शिवकुमार के खेत की दक्षिण मेढ से रास्ते तक ।
दक्षिण- ईदगाह को लेते हुए जाहिद चिकन से अशफाक अंसारी के मकान से पश्चिम की ओर नफीस खॉ के मकान तक उत्तर की ओर
5 5
3631
पूर्णागिरि कॉलोनी वार्ड
पूर्णागिरी सरदार पहाड
कॉलोनी, स्कूल के सामने नहर न० 3 वाली पट्टी,
पूरब- नैनीताल फलोर मिल्स सेअमाऊँ , उत्तर की ओर अलक्ष्या पब्लिक रोड से पंकज राठौर के मकान वपट्टी नहर न० 3 वाली रोड के दोनो ओर के मकानों को लेते से नदन्ना नहर तक ।
पश्चिम- नदन्ना नहर से दक्षिण की ओर खकरा नाले होते हुए नैनीताल फलोर मिल्स ।
उत्तर- नदन्ना नहर न० 3 रोड से पश्चिम की ओर खकरा नाले की सीमा तक ।
दक्षिण-नैनीताल फ्लोर मिल्स खकरा तक ।
6
6
3530
झनकईया
रोडपंचशील कॉलौनी, की पॉलीप्लैक्स,
। सर्राफ पब्लिक सेस्कूल,
घराएम०जे ० मार्केट
पूरब- लोहिया हैड पौलिप्लकस फैक्ट्री से उत्तर ओर ग्राम अमाउ की सीमा तक पश्चिम- जुनेजा फलोर मिल्स उत्तर की ओर रोशन राम के से पूरब की ओर सडक को लेते हुए धामी जी के बारात घर के सामने से उत्तर की ओर ग्राम 618
उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 1
2
3
4
5
6
अमाउ की सीमा गिरीश भट्ट के मकान तक ।
उत्तर-ग्राम अमाउ की सीमा पूरब की ओर वन विभाग की सीमा तक ।
दक्षिण- जुनेजा फ्लोर मिल्स से पूरब मे पोलिप्लकस फैक्ट्री से लगे नाले तक ।
7
7
मस्जिद4120
ईदगाह
रजा वार्ड
पूरब- कब्रिस्तान की उत्तर की बाउन्ड्री से खकरा नाला होते हुए रईस के मकान तक ।
पश्चिम याकूब शाह के मकान से डा० अफसार के मकान तक । उत्तर- कब्रिस्तान को लेते हुए याकूब शाह के मकान तक ।
दक्षिण- रईस के मकान से पश्चिम दिशा की ओर जमीर के मकान को लेते हुए अनीस खॉ से लेकर अनीस कुरैशी के मकान को लेते हुए शेर खॉ चौक तक । शेर खाँ चौक से डा० अफसार के मकान तक ।
8 8
4130
इस्लामनगर वार्ड
इमामबाडा,
पूरब - जानकी मण्डप से नगर रोड होते हुए क्लिनिक तक । इस्लाम कादरी खानकाह, खुशबू मैरिज हॉल
पश्चिम-जानकी मण्डप से ऐठा नाला
उत्तर- जानकी मण्डप पश्चिम दिशा की ओर सलीम अंसारी के मंकान तक ।
दक्षिण-कादरीक्लिनिक से पप्पू घडी वाली की पुलिया तक ।
9 9
4189
मस्जिद
हाउस, कुरैशी वार्ड
पूरब-अययूब के मकान से खकरा स्लाटर नाले के साथ साथ स्लाटरनूरी मस्जिद हाउस के दक्षिणी दीवार तक ।
पश्चिम- नूर मोहम्मद फड वाले के मकान से शेर खॉ चौक से इस्लाम नगर रोड होते हुए बाबू कुरैशी के मकान को लेते हुए नूरी मस्जिद तक । नूरी मस्जिद से आलम कुरैशी के मकान तक । उत्तर- नूर मोहम्मद फड वाले के मकान से डा० रईस के क्लिनिक से खकरां नाले तक ।
दक्षिण-आलम कुरैशी के मकान भाग 1 ]
619
उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
3
4
2
1
6
5
से होते हुए स्लाटर हाउस की दीवार तक ।
10 10
4139
गौटिया वार्ड
शर्फी नर्सरी स्कूल, गौटिया , आजाद नगर, रहीम नगर
पूरब - टनकपुर रोड स्थित सन्तोष मल्होत्रा की दुकान से उत्तर की ओर श्मशान घाट के पास खकरा नाले की पुलिया तक।
पश्चिम- कुरैशी मस्जिद से दक्षिण की ओर गुड्डु के मकान को लेते हुए ईशाक के मकान तक ।
उत्तर- कुरैशी मस्जिद के उत्तर वाले रास्ते को लेते हुए स्लाटर हाउस नाले तक । स्लाटर हाउस से श्मशान घाट के पास खकरा नाले की पुलिया तक ।
दक्षिण ईशाक के मकान से ऐंठा नाले होते हुए अख्तर अली के मकान तक व अख्तर अली के मकान से टनकपुर रोड स्थित सन्तोष मल्होत्रा की दुकान तक ।
11 11 न्यू तहसील वार्ड 3840 पूरब -किशन सिंह के मकान (खकरा नाले होते हुए) मछली मण्डी की पुलिया तक ।
की सीमा तक । पश्चिम-सितारगज रोड भूड से उत्तर की ओर ग्राम सुजिया
से थारू राजकीय इण्टर कॉलेज, शिव मन्दिर, चिकित्सालय , न्यू नहरकंजाबाग , नागरिक पूरबतहसील
उत्तर- ग्राम सुजिया की सीमा से दूध डेरी होते हुए कंजाबाग रोड तक ।
दक्षिण-मछली मण्डी की पुलिया से सितारगंज रोड होते हुए भूड नहर तक ।
12 12
3840
महोलिया वार्ड
विकास सितारगंजभवन, लोहियापूल, तारा आर्दश कॉलौनी
पूरब- नन्दा बल्लभ गहतोडी केथारू घर से नहर होते हुए रोड से को पार करते हुए चन्द के मकान तक। तारा चन्द
के मकान से खटीमा की ओर मनोज सिंह देउपा की दुकान से दक्षिण में डिग्री कॉलेज रोड होते हुए डा० कल्याण सिंह के मकान तक । डा० कल्याण सिंह के मकान से गंगा सिंह के मकान वा गंगा सिंह मुण्डेला के मकान से किड जी स्कूल होते हुए ओझा जी की दुकान लेते हुए नहर तक। नहर से लेकर कैलाशचन्द 620
उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 1
2
3
4
5
6
के घर तक ।
पश्चिम-ग्राम महोलिया की सीमा से दक्षिण दिशा में लोहिया पुल से ग्राम महोलिया के ख 0नं0 393 तक ।
उत्तर-ग्राम महोलिया के ख०न० 01 से पूरब दिशा में नन्दाबल्लभ गहतोडी के पास नहर तकं
दक्षिण-ग्राम महोलिया के ख ०न० 393 से पूरब दिशा में ज्योति क्रिएटिव स्कूल से ग्राम महोलिया की दक्षिणी सीमा में कैलाशचन्द के घर तक ।
13 13
3941
अम्बेडकर नगर वार्ड
पूरब-ऐंठा नाले की इम्पोरियम से पीलीभीत रोड वन निगम तक ।
परगणेशवाल्मिकी बस्ती, सेपूरानी तहसील, कॉलेज कुर्माचल कॉलौनी, सोडिग्री हुए टीचर कॉलौनी
पश्चिम- सुभाष बिष्ट के मकान सरस्वती कोचिंग सेन्टर होते राजेश पाण्डे से होते हुए योगेश पन्त एडवोकेट के मकान से होते . हुए जीवन ओली की दुकान से होते हुए नहर से पहले धीरज पाण्डे की दुकान को होते हुए दीपा जोशी के मकान तक ।
उत्तर-ऐंठा नाले की परगणेश इम्पोरियम से पश्चिम की ओर को तवाली होते हुए सुभाष बिष्ट के मकान तक ।
दक्षिण- दीपा जोशी के मकान से ग्राम महोलिया की दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम खटीमा में रमेश जोशी की लकडी की टाल पीलीभीत रोड तक ।
14 14
3760
सनातन धर्मशाला रेलवे स्टेशन वार्ड
पूरब-खकरा नाले से रेलवे लाईन होते हुए खेतल सण्डा तक ।
रेलवे कॉलौनी, फाटक सनातन धर्मशाला, होटल वेस्ट व्यू पंजाबी कॉलौनी
पश्चिम-खकरा नाले की पुलिया से वत्रा राईस मिल्स से दक्षिण दिशा की ओर पीलीभीत रोड होते हुए वन निगम तक ।
उत्तर- वत्रा से रेलवे लाईन तक । राईस मिल्स
दक्षिण-वन निगम से पूरब की ओर रेलवे लाईन तक ।
भाग 1 ]
621 उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
1
2
3
4
5
6
15 15 राजीव नगर 3734
वार्ड
पूरब-शहीद गोविन्द सिंह के गेट् से पश्चिम की ओर जितेन्द्र ठाकुर के घर के सामने वाली गली से होते हुए रस्तोगी के मकान को लेते हुए मिश्रा जी के प्लाट व सतनाम सिंह का खेत लेते हुए महेन्द्र गुप्ता के मकान को लेते हुए जानकी ओली के प्लाट तक । पश्चिम रेलवे लाईन ।
उत्तर- लोहिया हैड रोड रेलवे लाईन से पूर्व की दिशा की ओर शहीद गोविन्द सिंह के गेट ।
दक्षिण-मेला घाट रोड पूरब दिशा की ओर जान की ओली के प्लाट तक ।
16
3680
16 पकडिया वार्ड
राना कॉलौनी,
फाईबर फैक्ट्री के पूरब में नाले पकडिया,
पूरब- लोहिया हैड रोड स्थित बंगाली से होते हुए मेला घाट रोड तकाकॉलौनी, वन विभाग की सीमा से पश्चिमाझनकईया में ।
पश्चिम- सुरेश जीना के मकान से दक्षिण दिशा में प्रेम सिंह के प्लाट को लेते हुए पूरब दिशा में ईश्वरी चन्द मोर्या के मकान से होते हुए राघव प्रसाद यादव के मकान से एम०डी० गौतम के मकान से प्रमोद रस्तोगी के मकान तक ।
उत्तर- सुरेश जीना के मकान से पूरब दिशा में होते हुए फाईबर फैक्ट्री की सीमा तक ।
दक्षिण- प्रमोद रस्तोगी के मकान से पूरब दिशा मे होते हुए शराब भट्टी की सीमा तक ।
17 17
कॉलोनी 3890
कॉलौनी शिव वार्ड
पूरब - रमेश जोशी की लकडी शिव टाल से दक्षिण पीलीभीत रोडनौगवाठग्गू होते हुए मुन्डेली चौराहे तक ।
पश्चिम-गीता जोशी के मकान से नौगवा ठग्गू नहर होते हुए गोरी शंकर महादेव मन्दिर होते हुए नौगवा ठग्गू रोड निगम नहर पुलिया बबलू सिद्दकी के पोल्टी फार्म तक ।
622
उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 1
2
3
4
5
6
उत्तर- गीता जोशी के मकान से पूरब की ओर रमेश जोशी की लकडी की टाल पीलीभीत रोड तंक।
रोड दक्षिण-नौगवाढग्गू निगमनहर पुलिया बबलू सिद्दकी के पोल्टी फार्म से मुन्डेली चौराहे तक ।
18 18
3600 पूरब- रंजीत सिंह पिलखवाल केखेतलसण्डाखाम खेतलसण्डा खाम वार्ड
मकान से दक्षिण दिशा में ग्राम
खेतल सण्डा की सीमा तक ।
पश्चिम-मेला घाट रोड से रेलवे लाईन होते हुए ग्राम खेतल सण्डा की सीमा तक ।
उत्तर-रेलवे लाईन से रंजीत सिंह पिलखवाल के घर तक । दक्षिण- रेलवे लाईन होते हुए ग्राम खेतलसण्डा की दक्षिणी सीमा होते हुए एलकेमिस्ट रोड तक ।
19 19 ऊचीमहुवट वार्ड 3201
ऊँचीमहुवट
पूरब- मेलाघाट रोड से वन विभाग की सीमा से पश्चिम दिशा को जाते हुए ऊँची महुवट रोड तक ।
पश्चिम-मेलाघाट रोड से रफीक के मकान से दक्षिण दिशा में ग्राम खेतलसण्डा की सीमा तक ।
उत्तर- मेलाघाट रोड को लेते हुए रफीक के मकान से पूरब की दिशा में तुलसी के घर तक ।
दक्षिण-वन विभाग की सीमा से पश्चिम की ओर ऊँचीमहुवट रोड होते हुए नाले तक व ग्राम खेतलसण्डा की सीमा एलकेमिस्ट रोड तक ।
20 20
3502
मुण्डेली वार्ड
नोजगे स्कूल, बाल भुजिया
केमुडेली, लाईन पब्लिक तारा निगमसंस्थान , केन0-03
पूरब- राधा स्वामी संत्सग भवन उत्तरी सीमा के बाद रेलवे से लेकर चॉदा रोड तक । पश्चिम-नौगवाठग्गू रोड नहर पुलिया बबलू सिद्दकी पोल्टोफार्म के आगे से ईस्टर फैक्ट्री तक ।
उत्तर-नौगवाठग्गू रोड निगम नहर पुलिया बबलू सिद्दकी के पोल्टीफार्म से मुन्डेली चौराहे होते हुए राधा स्वामी सत्संग भवन तिक ।
भाग 1 ]
623 उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
1
2
3
4
5
6
दक्षिण- ईस्टर फैक्ट्री के दक्षिण में रास्ते को लेते हुए पीलीभीत रोड को पार करते हुए मस्जिद वाली गली से होते हुए रेलवे लाईन तक ।
आज्ञा से , प्रदीप कुमार शुक्ल, उप सचिव ।
पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 34 हिन्दी गजट/ 347- भाग 1-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
July 12, 2024
No. 311 /XIV - a - 39/ Admin.A/ 2020--Shri Ashish Tiwari , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Roorkee District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 25 days w.e.f. 19.02.2024 to 14.03.2024 with permission to prefix 18.02.2024 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
July 26, 2024
No. 316 / XIV- a - 43/Admin.A/ 2020-- Shri Shrey Gupta , the then Civil Judge ( Jr. Div . ) , Rishikesh , District Dehradun presently posted as Civil Judge ( Jr. Div . ) , Narendra Nagar District Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 01.04.2024 to 12.04.2024 with permission to suffix 13.04.2024 & 14.04.2024 as second Saturday & Sunday holidays respectively.
ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar (Inspection) .
295-ख 296
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
CHARGE CERTIFICATE
(Taking over)
July01, 2024
No. 3546/ UHC/Admin.A- 2/2024 -- CERTIFIED that the charge of office of the Registrar General , High Court of Uttarakhand , Nainital alongwith the additional charge of office of the Registrar (Vigilance ) , High Court of Uttarakhand , Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of July 01 , 2024, in compliance of Notification No.262 / UHC/Admin.A- 2/2024 dated 26th June , 2024 of High Court of Uttarakhand , Nainital .
KAHKASHA KHAN , Relieving Officer.
Countersigned
MANOJ GARBYAL ,
Registrar (Judicial)
HighCourt of Uttarakhand, Nainital.
CHARGE CERTIFICATE
August 02, 2024
No. 4202 UHC / Admin . (A)/2024--Certified that the Charge of the Office of the Deputy Registrar in the establishment of High Court of Uttarakhand , Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon ofAugust 02 , 2024 , pursuant to Notification No. 317/ UHC /Admin . ( A) /2024, Dated August 02 , 2024 of High Court of Uttarakhand , Nainital .
NAVEEN CHANDRA KIMARI ,
Relieving Officer.
Countersigned
illegible,
For Registrar General.
CHARGE CERTIFICATE
August02, 2024
No. 4203 UHC /Admin . ( A)/ 2024-- Certified that the Charge of the Office of the Deputy Registrar in the establishment of High Court of Uttarakhand , Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon ofAugust 02 , 2024 , pursuant to Notification No. 317 / UHC/ Admin . ( A)/2024 , Dated August 02 , 2024 of High Court of Uttarakhand , Nainital .
ANIL KUMAR JOSHI ,
Relieving Officer.
Countersigned
illegible,
ForRegistrar General.
भाग 1 -क]
297 उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
CHARGE CERTIFICATE
August02, 2024
No. 4204 UHC / Admin . (A)/ 2024--Certified that the Charge of the Office of the Deputy Registrar in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon ofAugust 02, 2024, pursuantto Notification No. 317 / UHC /Admin . (A)/ 2024 , Dated August 02, 2024 of High Court of Uttarakhand , Nainital .
HARISH CHANDRA PANDEY,
Relieving Officer,
Countersigned
illegible,
ForRegistrar General.
NOTIFICATION
August02 , 2024
No. 317 / UHC/ Admin . (A)/ 2024 -- The following Assistant Registrars of the Court are promoted to the postof Deputy Registrar in the pay scale of 78800-209200 ( Level - 12 ) in the establishment of High Court of Uttarakhand , Nainital from the date of their taking over charge:
1. Shri Naveen Chandra Kimari .
2. Shri Anil Kumar Joshi .
3. Shri Harish Chandra Pandey.
"वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22(ए) (1) एवं 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय - सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा । "
By order of Hon'ble the Chief Justice, Sd/- Registrar General .
NOTIFICATION
August 02, 2024
No. 318 / UHC / Admin.A- 2 / 2024 --In exercise of powers conferred U/ s 9 ( 3 ) of " The Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita , 2023 ", following Judicial Officers of the rank of Civil Judge ( Jr. Div. ) , Batch-2021 are hereby conferred with the powers of Judicial Magistrate 1st Class to exercise these powers within the districts where they remain posted:
S.No.
Name of the Officer
1.
Shri Anoop Singh Bhakuni
2.
Ms. Hina Kausar
3.
Ms. Nancy Chhabra
4.
Ms. Sonam Rawat
5.
Shri Abhishek Kumar Mishra
6.
Shri Jatin Mittal
7.
Shri Naveen Rana
8.
Ms. Tanya Middha
298
उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त , 2024 ई० (भाद्रपद 02 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
NOTIFICATION
August05, 2024
No. 319 / UHC / Admin.A - 2 / 2024--In exercise of powers conferredby Sub section ( 2 ) of Section 19 of "The Bengal , Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 as amended upto date " [ also applicable to the Stateof Uttarakhand ] , the High Court is pleased to direct that following officers of Civil Judge ( Jr. Div. ), Batch - 2021, posted in the State of Uttarakhand shall have jurisdiction to try Civil Suits of pecuniary value not exceeding 3.00 Lakh: --
S.No.
Name of the Officer
1.
Shri Anoop Singh Bhakuni
2.
Ms. Hina Kausar
3.
Ms. Nancy Chhabra
4.
Ms. Sonam Rawat
5.
ShriAbhishek Kumar Mishra
6.
Shri Jatin Mittal
7 .
Shri Naveen Rana
8.
Ms. Tanya Middha
By Order of the Court ,
Sd/- SUJEET KUMAR , Registrar, For Registrar General .
NOTIFICATION
August07, 2024
No. 320/ XIV/ a - 39/Admin.A/ 2009 --Ms . Jyotsna , the then Additional Chief Judicial Magistrate , Nainital presently posted as Joint Registrar ( Judicial & Admin ) , Uttarakhand Public Service Tribunal , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 26.04.2024 to 09.05.2024 .
ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/- Registrar (Inspection) भाग 1 -क]
299 उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02 ,1946 शक सम्वत्)
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL
NOTIFICATION
June28, 2024
No. 1253 / III - A -12 / SLSA / 2024 --In view of the powers conferred under Section - 9 ( 3 ) of the Legal Services Authorities Act , 1987 , Rule - 12 ( 1 ) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment ) Rules, 2015 and in pursuance of the recommendation Letter dated 27th June , 2024 of Hon'ble High Court of Uttarakhand , Hon'ble the Executive Chairman , Uttarakhand State Legal Services Authority , Nainital is pleased to appoint Shri Yogendra Kumar Sagar, Civil Judge ( Sr. Div. ) , Karnprayag , District Chamoli as Secretary, District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar.
Note : -- In light of the direction of the Hon'ble High Court , the said posting shall come into force w.e.f. 01.07.2024 .
By Order of the Hon'ble Executive Chairman , Sd/-
PRADEEP KUMAR MANI , Member- Secretary.
OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH
CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE
May15, 2024
Letter No. 540 DLSA/ 2024-- Certified that the office of the Secretary District Legal Services Authority, Pithoragarh was transferred under the orders of Hon'ble High Court's letter No. 120/ UHC / Admin.A- 2/ 2024 , dated April 23 , 2024 as hereinafter denoted , in the afternoon of May 15 , 2024.
VIBHA YADAV,
Secretary, District Legal Services Authority, Pithoragarh .
Counter-signed
illegible,
District Judge , Pithoragarh .
पी०एस ० यू० ( आर ० ई० ) 34 हिन्दी गजट / 347-भाग 1- क-2024 (कम्प्यूटर/ रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरी एल ० आई ० सी ० पॉलिसी संख्या 271287882 में मेरा नाम CHARAN JEET दर्ज है । लेकिन निजी कारणों से मैंने अपना नाम CHARAN JEET से बदलकर JEET KUMAR BAJAJ कर लिया है , भविष्य में मुझे JEET KUMAR BAJAJ S / O KISHAN CHAND BAJAJ के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
जीत कुमार बजाज पुत्र श्री किशन चन्द बजाज निवासी 110 पूर्वी अम्बर तालाब रूडकी तहसील रूडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
225- ट 226
उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02 , 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
सूचना
मैं क्षेत्र बहादुर थापा पुत्र श्री बल बहादुर थाना निवासी ग्राम व पोस्ट छिद्दरवाला तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून मेरे हाईस्कूल के सर्टिफिकेट में मेरा नाम क्षेत्र बहादुर अंकित है । जबकि मेरे अन्य प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम क्षेत्र बहादुर थापा (CHHETRA BAHADUR THAPA) पुत्र श्री बल बहादुर थापा अंकित है । भविष्य में मुझे क्षेत्र बहादुर थापा (CHHETRA BAHADUR THAPA) पुत्र श्री बल बहादुर थापा के नाम से जाना व पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
क्षेत्र बहादुर थापा (CHHETRA BAHADUR THАРА) पुत्र श्री बल बहादुर थापा निवासी ग्राम व पोस्ट छिद्रद्दरवाला तहसील ऋषिकेश , जिला देहरादून
सूचना
मेरी पुत्री KATYAYINI के हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 22029450 प्रमाण - पत्रों में त्रुटिवश माता का PRERNA GUPTA व पिता का नाम MANOJ GUPTA गलत दर्ज हो गया है । जबकि माता का सही नाम PRERANA BALI व पिता का सही नाम MANOJ KARNWAL है । भविष्य में मेरी पुत्री को KATYAYINI D / O PRERANA BALI W / O LATE MANOJ KARNWAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
PRERANA BALI W/ O LATE MANOJ KARNWAL निवासी हाउस नं० 94 , अदवैतानंद मार्ग ऋषिकेश
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 848623773894 में त्रुटिवश मेरा नाम KMANJLI दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम KM . ANJLI है , भविष्य में मुझे KM . ANJLI D / O RISHIPAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाय ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
KM. ANJLI D / O RISHIPAL
निवासी नई बस्ती चिरंजिपुर विकासनगर , देहरादून:
भाग 8]
227 उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02,1946 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत गरूड़-बागेश्वर
ट्रेड लाइसेन्स उप - नियम 2023
22 फरवरी , 2024 ई ०
पत्रांक 402/ ट्रे ०ला ०उप० नि०/2023-2024 दिनांक 22.02.2024 , द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 294 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर सीमान्तर्गत व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायियों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त लाइसेन्स उपविधि बनाने के लिए नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर की विशेष बैठक दिनांक 30.01.2023 में प्रस्ताव सं 2 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष सर्वसम्मति से पारित हुआ है | उपनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी । जिसे उ ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इनका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हैं उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया था | प्रकाशन के उपरान्त प्राप्त आपत्ति में प्रशासक महोदय द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया हैं । उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।
व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क उपविधि - 2023
अ) संक्षिप्त नाम और लागू होने की तिथि
क- यह नियम / उपविधि नगर पंचायत गरूड़ बागेश्वर व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क उपविधि- 2023 कहलायेगी ।
ख- ये उपविधि नगर पंचायत गरूड़ बागेश्वर के सरकारी गजट प्रकाशन उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।
ग- ये उपविधि नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर की सीमाओं के भीतर लागू होगी ।
ब) परिभाषा-
क- अधिनियम का तात्पर्य उ ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम 1916 जो कि वर्तमान में उत्ताराखण्ड प्रदेश में भी लागू है ।
ख- नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर से है ।
ग- अधिशासी अधिकारी मे तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़ -बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी से है ।
घ- अध्यक्ष से तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर के निर्वाचित अध्यक्ष से है ।
ङ- प्रशासक से तात्पर्य जिलाधिकारी बागेश्वर अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी से है ।
च- बोर्ड से तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर के बोर्ड से है ।
छ- लाइसेन्सिंग / पंजीकरण अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी एवं कार्यालय द्वारा जिसे दायित्व सौंपा जाये से है ।
228
उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
ज- व्यावसायिक लाइसेन्स शुल्क से तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों पर दिये जाने वाले लाइसेन्स पर उनके लिए निर्धारित शुल्क से होगा। झ- अवधि का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (01 अप्रेल से 31 मार्च) 01 वर्ष के लिए दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेन्स से होगा।
स) नियम-
1.नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी सूचीबद्द व्यवसायी व्यक्ति तभी व्यवसाय करने का पात्र होगा जब वह इस हेतु नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाइसेन्स प्राप्त कर ले।
2.लाइसेन्स जारी करने हेतु लाइसेन्स अधिकारी अधिशासी अधिकारी होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कोइ अधिकारी (यथा कर एवं राजस्व अधीक्षक/ कर एवं राजस्व निरीक्षक आदि) होंगे।
3.लाइसेन्स अधिकारी को लाइसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायी/दुकान/ प्रतिष्ठान/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/एजेन्सी/कम्पनी/प्रशिक्षण केन्द्र आदि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाइसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी को जाँच करने पर ही लाइसेन्स निर्गत करेगा ।
4.कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो वो स्वंय ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा और ना ही ऐसे व्यवसाय में किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा ।
5. लाइसेन्स अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान - पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल, दुकानों, हलवाइयों, सब्जी विक्रेताओं आदि की दुकान के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली गन्दगी के विरूद्व अथवा सड़े - गले फल सब्जियों को रखने और विक्रय करने के विरूद्व कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा ।
6.प्रत्येक व्यापारी जो इस उपविधि मे सूचीबद्व हो वह नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर लाइसेन्स प्राप्त करेगा।
7.इन उपविधियों के अधीन खान- पान से सम्बन्धित व्यवसायियों , दुकानदारों , व्यक्तियों की दुकान के आस- पास व दुकान का कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त गन्दी वस्तुएँ रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा जो किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक दृष्टि से हानिकारक/ जनस्वास्थ्य के विपरीत हो ।
8. लाइसेन्स धारक अपने लाइसेन्स / पंजीकरण का नवीनीकरण अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से 31 मई तक नहीं कराता है तो उसे 31 मई के पश्चात प्रतिदिन विलम्ब शुल्क देय होगा जो कि नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर बोर्ड के अनुसार निर्धारित दरों पर होगा ।
9.कोई भी लाइसेन्स धारक अपना व्यवसाय कम या समाप्त अथवा परिवर्तित करेगा तो अपना लाइसेन्स निरस्त करने हेतु मय साक्ष्य / गवाहों के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा उसके उपरान्त लाइसेन्स अधिकारी निरीक्षण के बाद लाइसेन्स निरस्त करेगा ।
10.नगर पंचायत गरूड़ बागेश्वर क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नहीं करेगा जिस पर राज्य सरकार / शासन द्वारा पूर्ण निषेध किया जा चुका है ।
11. इस उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायी/उद्यमी से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी समस्त लाइसेन्स/दर उपनियम स्वतः समाप्त हो जाएगें तथा इस भाग ४]
229 उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02 , 1946 शक सम्वत्)
नियम के अधीन रहेंगे । केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार या अन्य निधिनिहित संस्था के इस उपविधि में उल्लेखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु इन उपविधियों से भिन्न होंगे।
12.कोई व्यवसायी निर्धारित अवधि में लाइसेन्स नहीं बनाता है तो उससे लाइसेन्स धनराशि की वसूली हेतु अधिनियम 1916 यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों भू राजस्व की भाँति वसूली करने का अधिकार नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर में सुरक्षित रहेगा।
13.नगर पंचायत गरूड़ बागेश्वर सीमान्तर्गत लगने वाले मेले में अस्थाई व्यवसाय की दरें जो व्यवसाय सूचीं में नहीं हैं उनकी लाइसेन्स दरें नगर पंचायत गरूड़ बागेश्वर के कार्यकारिणी / समिति अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी द्वारा तय की जा सकेगी।
14.कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर की सीमा के अन्तर्गत बोझ आदि ढोने अथवा मजदूरी के रूप में किये जा रहे पारिश्रमिक कार्य से पूर्व अपनी सत्यापन अभिलेख/दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत (सुरक्षा की दृष्टि से) करेगा उसके पश्चात लाइसेन्स प्राप्त कर उक्त कार्य कर सकेगा। 15. नर्सिंग होम / हॉस्पिटल आदि को बायोमेडिकल वेस्ट नियम का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा साथ ही अपने प्रतिष्ठानों से उत्पादित बायोमेडिकल वेस्ट को स्वंय ही निस्तारित करेंगा |
क. शैय्याओं / बैडों हेतु कक्षों ( कमरों) की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
ख. पर्यावरण और शुद्ध वायु की संतोषजनक व्यवस्था हो।
ग. पानी/स्नानागार एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था हो।
घ -वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो जिस हेतु अधिशासी अधिकारी/कर एवं राजस्व निरीक्षक अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी समय - समय पर निरीक्षण करेंगे ।
16.वैंकट हॉल व्यवसायियों द्वारा स्वच्छता के संबध में समय - समय पर बनाए गए नियम व एस डब्लू एम नियम 2016 का पालन प्रत्येक दशा में करना होगा । वाहनों हेतु पार्किंग होनी चाहिए एवं वाहन फुटपाथ पर खड़े नहीं किये जाएंगे ।
17.अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/ कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान का परीक्षण/निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। 18.नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर द्वारा जारी किये जाने वाले लाइसेन्सों में यदि भारत सरकार/ राज्य सरकार/ अन्य द्वारा लाइसेन्स/ रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर के लाइसेन्स/ रजिस्ट्रेशन जारी किये जाएंगे । 19.ट्रान्सपोर्ट/मोटर वाहन सेल्स एवं सर्विस आदि फुटपाथ/सड़क पर नहीं करेगा।
20.यदि लाइसेन्स पंजीकरण जारी होने से विवाद उत्पन्न होता है तो अधिशासी अधिकारी के समक्ष उसकी अपील करनी होगी तथा अधिशासी अधिकारी के आदेश के विरूद्व आदेश की तिथि के 30 दिवस के अन्दर द्वितीय अपील नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर के अध्यक्ष/प्रशासक के समक्ष की जाएगी और अध्यक्ष/प्रशासक को 10 दिवस के अन्दर अपील का निस्तारण कर निर्णय देना हागा।
21. धुलाई लौन्ड्री हेतु पानी की निकासी प्राविधानिक तरीके से अपनाई जाएगी।
22. नगर पंचायत गरुड़ क्षेत्रान्तार्गत मीट व्यवसायों को अपने प्रतिष्ठानों की खिडकियों में काला शीशा व दरवाजा जालीदार लगवाना अनिवार्य है साथ ही प्रत्येक व्यवसायकर्ता को मीट का 230
उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त , 2024 ई० (भाद्रपद 02 , 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
व्यवसाय प्रथक एवं मुर्गा व मछली का व्यवसाय प्रथक –प्रथक रूप से किया जाना अनिवार्य 'होगा |
23. समस्त मीट व मुर्गा मछली व्यवसायकर्ताओं को अपने- अपने औजारों को साफ सुथरा रखना व सफाई की उचित व्यवस्था के साथ साथ मांस हेतु लाल कोटन का कपडा रखना अनिवार्य होगा प्रतिष्ठानों को टाइलयुक्त होना अनिवार्य होगा साथ ही डस्टबीन भी रखना होगा अन्यथा की स्थिति में लाईसैंस निर्गत नहीं किया जायेगा |
दण्ड
नगर पालिका एक्ट की धारा 299( 1 ) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी भी नियमों का उल्लंघन करने पर शुल्क 1000.00 रू ० ( एक हजार रुपया) तक दण्ड दिया जा सकता है तथा यदि उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड 25.00 रु ० (पच्चीस रुपया ) प्रतिदिन हो सकता है जो प्रथम दोष/निर्णय की तिथि से जब तक अपराध करता रहेगा दिया जायेगा । दण्ड की वसूली भू- राजस्व की भाँति होगी ।
लाइसेन्स हेतु मदवार दरें निम्नवत् हैं-
क्रम संख्या
मद /व्यवसाय का नाम
प्रस्तावित दर (रुपया)
(क) खाद्य पदार्थ व्यवसाय
1. किराने की दुकान
600.00
2. थोक किराना
2000.00
3. पन की दुकान
200.00
4.
500.00
रेस्टोरेन्ट(चाय , छोले ,चाय , नाश्ता)
5.
400.00
भोजनालय छोटे खुमचे (चावल दाल )
6.
1000.00
रेस्टोरेन्ट(भोजनालयएवं मिठाई)
7. भोजनालय
800.00
8.
300.00
चाय, बिस्कुट
9. हलवाई
500.00
10. चांट , बतासा
300.00
11.
800.00
ड्राईफुड थोक
12. ड्राईफुड फुटवर
600.00
13.
500.00
आटा चक्की /तिलहन
14. ब्रेकरी /बिस्कुट फैक्टरी
1500.00
15. मसाले थोक विक्रेता
1000.00
16.
600.00
मसाले फुटकर विक्रेता
17 .
300.00
जूसकॉर्नर
18 जनरल स्टोर
500.00
19
500.00
सब्जी की दुकान
20 सब्जी गोदाम
1000.00
(ख) मंदिरा की दुकान
21 देशी मंदिरा की दुकान
22 अंग्रेजी मंदिरा की दुकान भाग 8]
231
उत्तराखण्ड गजट , 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
23
बियर बार की दुकान
(ग) , इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रानिक व्यवसाय
24
इलैक्ट्रिक की दुकान
25
इलैक्ट्रानिक की दुकान
26 केबिल नेटवर्क
27
जनरेटर एवं अन्य उपकरण
28 डी०जे ०
29 टेंट हाउस
30
एफ ० एम ० टावर
31 कैमेट एवं डबिंग सेंटर
32 वैल्डिंग मशीन
33
मोबाईल रेपरिंग की दुकान
34 मोबाईल टावर
35
मोबाईल की दुकान
36 इंटरनेट कैफे
37 पी० सी०ओ ०
38 कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्र
39 कम्प्युटर विक्रेता
40
कम्प्युटर रिपेरिंग सेंटर
41 घड़ीसाज
42 प्रिंटिंग प्रेस
43 फोटोलैब
44 फोटो ग्राफर
45 फोटोस्टेट /लेमिनेशन
46 फोटोफेमिंग
47 कारपेंटर की दुकान
48 आरा मशीन
(घ) वाहन व्यवसाय
49
दो पहिया वाहन शोरुम
50
चार पहिया वाहन शोरुम
51
वर्कशॉप (दो पहिया)
52
वर्कशॉप ( चार पहिया वाहन )
53
मोटर पार्ट्स ( दो पहिया वाहन)
54
मोटर पार्ट्स (चार पहिया वाहन)
55 टायर्स की दुकान
56 ट्रांसपोर्टव्यवसाय
57 पेट्रोल पम्प
58 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिग सेंटर
59 मिट्टीके तेल की दुकान
60 साईकिल स्टोर
61 साईकिल मरम्मत की दुकान
मेडिकल वयवसाय
(ड)
62 चश्मेंकी दुकान
63 दातों का अस्पताल
64 पैथोलाजी सैन्टर
65
दवाई की दुकान आयुर्वेदिक
66
दवाई की दुकान एलोपेथिक
67
दवाई की दुकान होम्योपेथिक 15,000.00
1000.00
2000.00
5,000.00
500.00
2000.00
5000.00
500.00
800.00
500.00
600.00
600.00
500.00
1000.00
1000.00
1000.00
200.00
3000.00
1500.00
800.00
500.00
400.00
1000.00
2000.00
3000.00
6000.00
1000.00
2000.00
600.00
800.00
600.00
2000.00
5000.00
1000.00
1000.00
500.00
300.00
500.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00 232
उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
(च) होटल व्यवसाय
68 आवसीय होटल पांच शैय्या तक
69 आवसीय होटल दस शैय्या तक
70 आवसीय होटल दस शैय्या से अधिक
71
आवसीय होटल एवं बारात घर सहित
(छ) कपड़ा व्यवसाय
72 कपड़ा व्यापारी थोक
73
कपड़ा व्यापारी फुटकर (50000.00 ) तक
74
कपड़ा व्यापारी फुटकर ) 50000.00 ) से अधिक
75
रेडिमेंट पुराने कपड़ें की दुकान
76 कपड़ा रेडिमेंट की दुकान
77
ऊनि /रेडीमेट ग्रामेंट्स की दुकान
78 रुई गद्दे रजाई की दुकान
79
रुई गद्दे रजाई धुलाई एवं बुनाई
बर्तन व्यवसाय
(ज)
80 बर्तन व्यापारी
(झ) मांस विक्रय
81
बकरी / बकरा , मुर्गा / मुर्गी
82 सूअर मांस की दुकान
83 मछली की दुकान
(ञ) पशुवध शुल्क
84 बकरी बकरा प्रतिनग
85
मुर्गा / मुर्गी -मछली प्रति
86 सुअर प्रतिनग शुल्क
(ट) अन्य व्यवसाय
87 मीमेन्ट सरिया ईट विक्रेता
88 हार्डवियर की दुकान
89 फ़र्निचर की दुकान
90 फर्नीचर मैकर्स
91 मार्बल /टाइल्स की दुकान
92 शीशा ग्लास सैन्टर / प्लाईवुड की दुकान
93 अलमारी /बॉक्स स्टील आयरन वर्क्स
94 ग्रिल / चौखट/स्टील वकर्स
95 शटरिंग हाउस
96 मिठाई के डिब्बे मेकर्स
97 टेलर मास्टर (दो मशीन तक)
98 टेलर मास्टर (दो मशीन) से अधिक
99 पी० को ० टेलर सेंटर
100 ड्राईक्लीनर्स / धोबी
101 बारबर की दुकान दो कुर्सी तक
102 बारबर की दुकान दो कुर्सी से अधिक
103 बुक सेलर
104 ड्राफ्टमैंन
105 जूता चप्पल( 50000.00) तक
106
जूता चप्पल ) 50000.00 ) से अधिक
107
बिसाता की दुकान ) 20000.00) से नीचे
108
बिसाता की दुकान ) 20000.00 ) से अधिक
[ भाग 8
1000.00
2000.00
5000.00
10000.00
2000.00
800.00
1200.00
600.00
1000.00
1000.00
500.00
500.00
600.00
3000.00
3000.00
3000.00
100.00
100.00
100.00
2000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
800.00
1000.00
500.00
200.00
500.00
400.00
500.00
200.00
400.00
1000.00
500.00
500.00
1000.00
400.00
800.00 भाग 8]
233
उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02 , 1946 शक सम्वत्)
109
श्रृंगार केन्द्र / कास्मेटिक
110
ब्यूटी पार्लर
111 स्वर्णकार
112 लौहार
113 मोची
114
व्यामशाला
115
साईन बोर्ड की दुकान
116
पेंटर्स / आटर्स वर्किंग
117
चाबी छल्ला बनाने की मशीन
118 बीजविक्रेता
119
स्टोप छाता, कुकर आदि रिपेयरिंग
120
डलिया सुपा
121 बैण्ड
122 पल्लेदारी
123 फेरी
124
घोड़े खच्चर प्रति नग
125 रिक्शा
126
हाथ ढेला
127
कबाड़ीकी दुकान
128
कार्यालय एडवोकेट
129
खेल पुरुस्कार की दुकान
130
वीडियों गेम्स
131
व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थान
132
अखबार / पत्रिका विक्रेता
133
प्रोपट्टी डीलर कार्यालय
134 कोरियर सेन्टर
135
कुत्ता लाइसेंस
राजेश कुमार जोशी,
अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत गरूड़ बागेश्वर ।
1000.00
1000.00
1000.00
100.00
100.00
600.00
400.00
400.00
200.00
200.00
200.00
400.00
2000.00
300.00
200.00
200.00
200.00
1000.00
1000.00
500.00
500.00
1000.00
200.00
3000.00
400.00
500.00
अनुराधा पाल,
जिलाधिकारी,
बागेश्वर ।
234
उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
कार्यालय नगर पंचायत गरूड़ , बागेश्वर
नगर पंचायत / उपविधि गृहकर / 2023-24
22 फरवरी , 2024 ई ०
पत्रांक 404/ 30 गृह /2023-24 दिनांक 22-02-2024 द्वारा नगर पंचायत गरूड़ जिला बागेश्वर ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(1 ) के द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 127 /XXXVI ( 3 )/2020-21 दिनांक 12-04-2021 के क्रम में नगर पंचायत गरूड़ जिला बागेश्वर द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत भूमि/ भवन की व्यवस्था को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु भवनकर लागू करने के लिए विशेष बैठक दिनांक 21 अक्टूबर2023 में प्रस्ताव संख्या 01 के पारित निर्णय के अनुसार नगर पंचायत गरूड़ बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत भवन या भूमिं या दोनों जैसी भी स्थिति हो का पूँजीगत मूल्य के आधार पर कर निर्धारण किया जाना है जिस हेतु नियमानुसार उप नियमावली प्रख्यापित किया जाना प्रस्तावित है । नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 300 (1 ) के अन्तर्गत उन समस्त व्यवसायों जिन पर इनका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया था, जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी । ,
परिभाषा-
(क) अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 (यू० पी ० म्युनिसिपेलिटी एक्ट सं 0 2,1916) से है ।
(ख) यह उपविधि नगर पंचायत गरूड़ सीमा के अन्तर्गत भवन/ भूमि कर निर्धारण हेतु उपविधि कहलायेगी ।
(ग) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़ के निर्वाचित अध्यक्ष से है ।
(घ) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़ के निर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यों के बोर्ड से है ।
(ङ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गरूड़ से है ।
(च) प्रशासक का तात्पर्य जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी से है ।
(छ) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
(ज) निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत गरूड़ से है ।
भवन / भूमि कर निर्धारण उपनियमावली
भवन या भूमि या दोनों जैसी भी स्थिति हो का पूँजीगत मूल्य जो भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों जैसी भी स्थिति हो को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के परियाजनार्थ कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट / निर्माण की दर जो प्रचलन में हो से गुणा करने पर प्राप्त वार्षिक पर सम्पत्ति कर की दर 0.25% होगी प्रत्येक वित्तिय वर्ष के माह 01 अप्रैल से 31 मार्च तक सम्पत्ति कर संग्रह होगा । नियत किये गये कर का भुगतान उस वित्तिय वर्ष में ना किये जाने पर अवशेष कर की राशि पर 10% अतिरिक्त सरचार्ज वसूला जायेगा ।
राजेश कुमार जोशी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत ,गरुड़ बागेश्वरं ।
अनुराधा पाल, जिलाधिकारी , बागेश्वर ।
भाग 8]
235 उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत गरूड़- बागेश्वर
तहबाजारी उप- नियम 2023
22 फरवरी , 2024 ई0
पत्रांक 403/ त ० उप० नि०/2023-2024 दिनांक 22.02.2024 , द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (ङ) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर सीमान्तर्गत व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायियों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त तहबाजारी उपविधि बनाने के लिए नगर पंचायत गरूड़ - बागेश्वर की विशेष बैठक दिनांक 30.01.2023 में प्रस्ताव सं 3 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष सर्वसम्मति से पारित हुआ है । उपनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। जिसे उ ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इनका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हैं उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया था , जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है | उक्त नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगी | '
1- यह उपविधि नगर पंचायत गरुड़ जिला बागेश्वर की सीमान्तार्गत किसी सार्वजानिक सड़क स्थान या अन्य ऐसी अचल सम्पत्ति को जिसका प्रबन्ध नगर पंचायत गरुड़ जिला बागेश्वर द्वारा किया जाता है या नगर पंचायत प्रबन्धन में सौपा गया है व नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर की सम्पूर्ण सीमा में लागू होगा |
2- इन उपनियमों के अन्तर्गत शुल्क प्राप्तकर्ता छपी प्रारूप अनुसार एम ० सी ० /पत्रांक न ० वी०/100 में एक रसीद और प्रतिपूर्ण भरेगा कार्बनयुक्त निम्न कूपन को शुल्क देने वाले व्यक्ति को देगा तथा दैनिक आय का प्रभारी प्रोग्रमिव योग इस कार्य के लिए निर्धारित स्थान पर लिख देगा | समय बीत जाने पर किसी रसीद को न तो अगले दिन दोबारा प्रयोग में लाया जायेगा और न इसे आगे के लिये बढाया जायेगा |
3- रसीद प्राप्तकर्ता नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर के किसी कर्मचारी अथवा अधिशासी अधिकारी / राजस्व निरीक्षक एवं अध्यक्ष / प्रशासक महोदय द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के मांगने पर अपनी रसीद उसे दिखलायेगा ऐसा अधिकारी आवश्यक निरीक्षण के पश्चात् कूपन भरेगा और उसे प्रतिपूर्ण के साथ मिलान करके रसीद प्राप्तकर्ता को अपने हस्ताक्षर करके रशीद वापस लौटा देगा 4-प्रमुख मेलों अथवा त्योहारों के अवसर पर धारा 293 ( 1 ) के अधीन अध्यक्ष / प्रशासक महोदय किसी भी स्थान को नियुक्त कर सकते है | साथ ही अन्य दिनों की अपेक्षा तहबाजारी शुल्क दुगुना अथवा अधिक कर सकते है ।
236
उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
5-किंसी भी दुकान के सामने तहबाजारी प्राप्त करने के लिये दुकान स्वामी अथवा किरायेदार को प्राथमिकता दी जायेगी | यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने वाली भूमि की तहबाजारी नगर पंचायत गरुड़ को अदा नहीं करता है तो नगर पंचायत गरुड़ द्वारा किसी अन्य फड वालों को वहां बैठने का पूर्ण अधिकार दिया जायेगा | येसी स्थिति में दूकानदार कोई भेट अथवा उपहार उससे प्राप्त नहीं कर सकेगा |
6- नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी सामग्री सार्वजानिक स्थान पर विक्रय किया जा रहा हो उसका तहबाजारी शुल्क निर्धारित दरों में अनुसूची के अनुसार वसूला जायेगा, |
7- नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर के अन्तर्गत सार्वजानिक सड़क पर रेता, रोड़ी, ईट, पत्थर, सीमेन्ट आदि निर्माण सामग्री उतारने पर भी भवन स्वामी या ठेकेदार द्वारा तहबाजारी शुल्क देय होगा ।
8 - नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर के अन्तर्गत भवन स्वामी द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत कराते समय भवन निर्माण सामग्री की अवर अभियन्ता के आगणन के अनुसार तहबाजारी शुल्क अनुसूची क' के अनुसार देय होगा | एकमुस्त धनराशि जमा करनी होगी |
9 - नगर पंचायत गरुड़ बागेश्वर के सीमा अन्तर्गत होडिंग, बैनर, व्यवसायिक पोस्टरों पर अनुसूची 'क' के अनुसार तहबाजारी शुल्क देय होगा |
अनुसूची 'क'
तहबाजारी दरें
क्र ० सं ०
विवरण
1
स्थाई दुकानदार प्रति आगे फड़ लगाने का 2
दर प्रतिदिन ( प्रतिवर्ग फिट में)
2.00 प्रतिवर्ग फिट
रुपया 2.00 प्रति वर्ग फिट में स्थाई दुकानदार द्वारा अपनी दुकान को आगे बढ़ाने अथवा फड़ लगाने का 4
स्टेशन के करीब अस्थाई फड़ 8
रुपया 2.50
रुपया 100.00 प्रति ट्रक सड़क पर निर्माण सामग्री उतरने पर तहबाजारी शुल्क
9
रुपया 100.00 प्रति ट्रक की दर से
भवन निर्माण सामग्री मानचित्र के साथ शुल्क ( अवर अभियन्ता के आगणन के अनुसार ) 10
होडिंग्स
11
फ्लेक्सी/ बैनर/पोस्टर व्यवसायिक रुपया 10.00 प्रतिवर्ग फिट प्रतिमाह
रुपया 10.00 प्रतिवर्ग फिट प्रतिमाह भाग 8]
237 उत्तराखण्ड गजट, 24 अगस्त , 2024 ई० (भाद्रपद 02, 1946 शक सम्वत्)
दण्ड
भवन निर्माण सामग्री को सड़क अथवा अन्य मार्ग से तुरन्त हटाना होगा | यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लघन करेगा तो वह वैधानिक दण्ड का भागी होगा | जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 में है जो रूपये अर्थदण्ड 1000 ( रूपये एक हजार मात्र) तक होगी | यदि अपराध जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमे अपराधी का अपराध किया जाता रहना सिद्ध हो रुपया 50.00 (पचास रुपया मात्र) तक हो सकता है ।
अनुराधा पाल , राजेश कुमार जोशी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गरूड़ बागेश्वर ।
जिलाधिकारी, बागेश्वर ।
पी० एस० यू० ( आर ० ई० ) 34 हिन्दी गजट / 347- भाग 8-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।