पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्) [संख्या-35
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
वार्षिक चन्दा विषय
पृष्ठ संख्या
रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
625-670
1500 भाग 1 - विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति , स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
301-303
1500 भाग 1 -क-नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ -पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
239-288
975 भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
625 क 626
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
गृह (अधिष्ठान) अनुभाग-3
अधिसूचना
05 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या-230141 / XX-3 / 2024 / 08 (03 ) 2018-राज्यपाल , उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम , 2007 (अधिनियम संख्या 01 , वर्ष 2008 ) की धारा 87 की उपधारा ( 1 ) संपठित धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली , 2023 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं , अर्थातः-
उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली , 2024 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
2.
नियम-5 का संशोधन
उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली-2023 (जिसे यहां आगे मूल.. नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम -5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रखा जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)
स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-
5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-
(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगी:-
(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगी:-
(एक) 50 प्रतिशत पद आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा;
(एक) 50 प्रतिशत पद आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा ;
(दो) 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्तं ऐसे स्थायी निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए , ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा
(दो) 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इंस रूप में 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
627 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
(2) राज्यपाल, आपवादिक परिस्थितियों में, आयोग के परामर्श से , आयोग द्वारा संचालित विशेष परीक्षा के परिणाम के आधार पर सेवा में विशेष या आपात भर्ती कर सकते हैं । भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता और आयु तथा ऐसी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा आयोग द्वारा राज्यपाल के अनुमोदन से विनिश्चित किया जाय । ऐसी परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी, उपनियम (1 ) के खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये समझे जायेंगे ।
(2) राज्यपाल, आपवादिक परिस्थितियों में, आयोग के परामर्श से, आयोग द्वारा संचालित विशेष परीक्षा के परिणाम के आधार पर सेवा में विशेष या आपात भर्ती कर सकते हैं । भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता और आयु तथा ऐसी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा आयोग द्वारा राज्यपाल के अनुमोदन से विनिश्चित किया जाय। ऐसी परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी, उपनियम (1 ) के खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये समझे जायेंगे ।
(3) अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) श्रेणी - दो के शत्- प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होने संवर्ग में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
(3) अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्- प्रतिशत पदः मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होने संवर्ग में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए , ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
(4) पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्- प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होने संवर्ग में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए , ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
(4) अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) श्रेणी- एक के शत्- प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) श्रेणी-दो में से जिन्होंने संवर्ग में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए , ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
(5) पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्- प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार ) में से जिन्होने संवर्ग में 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ...ली हो, पदोन्नतिं द्वारा योग्यता/ श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
(5) पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शंत्- प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) श्रेणी- एक में से जिन्होने संवर्ग में 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
(6) पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्- प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से जिन्होने संवर्ग में 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
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उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
नियम 16 का संशोधन .
3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)
स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
16 (1) पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति- पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती स्थायी निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी ।
16(1) पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति- पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती स्थायी निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयानोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी ।
(2) अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) श्रेणी-दो दूरसंचार)श्रेणी- दो के शत्- प्रतिशत पदों पर चयन के पद पर पदोन्नति- अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर पुलिस दूरसंचार विभाग में कार्यरत स्थायी पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किया जायेगा :-
(क) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन
(2) अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति- अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्- प्रतिशत अपर पुलिस पदों पर चयन निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर पुलिस दूरसंचार विभाग में कार्यरत स्थायी पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किया जायेगा-
अध्यक्ष (क) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन
अध्यक्ष
(ख) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी , जो अपर सचिव स्तर से अन्यून हो सदस्य (ख) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी , जो अपर सचिव स्तर से अन्यून हो सदस्य
(ग) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर से अन्यून हो
सदस्य (ग) पुलिस महानिदेशक , उत्तराखण्ड या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी , जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर से अन्यून हो
सदस्य
(3) अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार), श्रेणी-एक के पद पर पदोन्नति- अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) श्रेणी-एक के शत्- प्रतिशत पदों पर चयन निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर, पुलिस दूरसंचार विभाग में कार्यरत स्थायी अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस. दूरसंचार) श्रेणी- दो में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर
पदोन्नति द्वारा किया जायेगाः-- (क) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव गृह , उत्तराखण्ड शासन
(3) पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) , के पद पर पदोन्नति- पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) , के शत्-प्रतिशत पदों पर चयन निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर, पुलिस दूरसंचार विभाग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किया जायेगाः-
(क) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव /
अध्यक्ष भाग 1 ]
629 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
संचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन-
अध्यक्ष
(ख) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी , जो अपर सचिव स्तर से अन्यून हो ।
सदस्य (ख) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी , जो अपर सचिव स्तर से अन्यून हो- सदस्य
(ग) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी , जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर से अन्यून हो ।
सदस्य (ग) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी , जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर से अन्यून हो ।
सदस्य
(4) पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) , के पद पर पदोन्नति- पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) , के शत्- प्रतिशत पदों पर चयन निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर पुलिस दूरसंचार विभाग में कार्यरत स्थायी अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार ) श्रेणी- एक में से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किया जायेगाः-
(4) पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति--पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्- प्रतिशत पदों पर चयन, निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर पुलिस दूरसंचार विभाग में कार्यरत पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किया जायेगा-
(क) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव गृह , उत्तराखण्ड शासन ।
(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन- अध्यक्ष
अध्यक्ष
(ख) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन-
सदस्य
(ख) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव कार्मिक , उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी , जो अपर सचिव स्तर से अन्यून हो ।
सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव , कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड (ग) शासन-
(ग) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी , जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर से अन्यून हो ।
सदस्य
सदस्य
(घ) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड-
सदस्य
(5) पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति- पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के शत्- प्रतिशत पदों पर चयन, निम्नलिखित चयन समिति की संस्तुति पर पुलिस दूरसंचार विभाग में कार्यरत स्थायी पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किया जायेगाः-
(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन- अध्यक्ष
(ख) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन सदस्य
(ग) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव , कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन- सदस्य
(घ) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड- सदस्य 630
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
नियम 20 में संशोधन 4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 20 के उपनियम (1 ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)
स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
20(1 ) सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को-
20(1 ) सेवा में किसी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा ।
(एक) पुलिस उपाधीक्षक (पु ०दू० ) के पद पर 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।
(दो) अपर पुलिस अधीक्षक (पु ० दू०) श्रेणी- दो, अपर पुलिस अधीक्षक (पु० दू०) श्रेणी - एक, पुलिस अधीक्षक (पु ०दू०) तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक (पु० दू० ) के पद पर 01 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा ।
परिशिष्ट 'क' का संशोधन 5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट 'क' के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात् :-
स्तम्भ-1 (विद्यमान परिशिष्ट)
वेतनमान पदनाम
पदों की संख्या
01
131100-216600 लेवल -13 A स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)
वेतनमान
पदनाम पदों की संख्या
01 रू0 131100-216600 लेवल-13 (क) ग्रेड वेतन -8900
निदेशक / पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)
निदेशक / पुलिस उपमहानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)
पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार)
(पुलिस दूरसंचार) पुलिस अधीक्षक 02 रू० 78800-209200 लेवल-12
पुलिस 06 (पुलिस 67700-208700 लेवल-11 02 रू 0 123100-215900 लेवल-13 ग्रेड वेतन-8700
02 रू0 78800-209200 लेवल-12 ग्रेड वेतन-7600
अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) श्रेणी-एक
अपर अधीक्षक दूरसंचार)
पुलिस उपाधीक्षक 09 (पुलिस दूरसंचार)
रू० लेवल-10 56100-177500 04
अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार), श्रेणी-दो
रू 0 67700-208700 लेवल-11 ग्रेड वेतन-6600
09
पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार)
रू 0 56100-177500 लेवल-10 ग्रेड वेतन-5400
आज्ञा से ,
शैलेश बगौली, सचिव ।
631
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त , 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
In pursuance of the provision of Clause ( 3 ) of Article 348 of the ' Constitution of India' , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 230141 /XX - 3 / 2023 / 08 ( 03 ) 2018 , Dehradun dated August 05 , 2024 for general information .
NOTIFICATION
August 05, 2024
No. 230141 /XX - 3 / 2023 / 08 ( 03 ) 2018 -- In exercise of the powers conferred by the sub - section (1 ) of Section 87 read with Section 17 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act No. 01 , Year 2008), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Police Telecommunication Gazetted Officers Service Rules . 2023 , namely: -
THE UTTARAKHAND POLICE TELE - COMMUNICATION GAZETTED OFFICERS
SERVICE (AMENDMENT) RULES , 2024
Short Title and commencement
1. (1 ) These rules may be called the "Uttarakhand Police Telecommunication Gazetted Officers Service (Amendment) Rules , 2024 .
Amendment of Rule 5
(2) It shall come into force at once .
2. In the Uttarakhand Police Telecommunication Gazetted Officer Service Rules 2023 (hereinafter referred to as the principal rules ) for the existing rule 5 as set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be Column-2 (Hereby Substituted Rule)
Column-1 (Existing Rule)
5. Recruitment on the different categories ofposts of the service shall be made from the following sources: -
(1 ) Subject to the provisions of sub - rule (2) recruitment to the post of Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) shall be made as follows: - (i) fifty percent post by the direct recruitment on the basis of result of the competitive examination conducted by the Commission .
(ii ) fifty percent post from amongst substantively appointed such permanent Inspectors (Police Telecom) who have completed 4 years of service as such on the first day of the year of recruitment, by promotion through selection committee , on the basis of seniority subject to rejection of the unfit.
5. Recruitment on the different categories of posts of the service shall be made from the following sources: -
(1) Subject to the provisions of sub - rule (2) recruitment to the post of Deputy Superintendent of Police (Police Telecom ) shall be made as follows: -
(i) fifty percent post by the direct recruitment on the basis of result of the competitive examination conducted by the Commission.
(ii) fifty percent post from amongst substantively appointed such permanent Inspectors (Police Telecom) who have completed 4 years of service as such on the first day of the year of recruitment , by promotion through selection committee , on the basis of seniority subject to rejection of the unfit .
632
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
or (2) In the exceptional circumstances the Governor, with the consultation with the Commission may make special emergency recruitment in the service on the basis of the result of the special examinations conducted by the Commission . Educational qualification, age and syllabus for the examination for the recruitment would be such as the Commission would determine with the approval of the Governor. The candidates appointed on the basis of such examination would be deemed to be appointed by direct recruitment under clause (i ) of the sub -rule ( 1) .
(3) Hundred Percent post of the Additional Superintendent of Police (Police Telecom) by promotion through selection committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed such permanent Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) who have completed 7 years of service in the cadre .
(4) Hundred Percent post of Superintendent of Police (Police Telecom) by promotion through selection committee on the basis of seniority , subject to rejection of the unfit from amongst substantively appointed such permanent Additional Superintendent of Police (Police Telecom) who have completed 12 years of service in the cadre.
(5) Hundred Percent posts of Deputy Inspector General of Police (Police Telecom) by promotion through selection committee on the basis of merit from amongst the substantively appointed such permanent Superintendent of Police (Police Telecom) who has completed 20 years of service in the cadre .
Amendment of Rule 16
[भाग 1
(2) In the exceptional circumstances the Governor, with the consultation with the Commission may make special or emergency recruitment in the service on the basis of the result of the special examinations conducted by the Commission . Educational qualification , age and syllabus for the examination for the recruitment would be such as the Commission would determine with the approval of the Governor . The candidates appointed on the basis of such examination would be deemed to be appointed by direct recruitment under clause (i) of the sub -rule ( 1 ) .
(3) Hundred Percent post of the Additional Superintendent of Police (Police Telecom) Grade- II by promotion through selection committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed such permanent Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) who have completed 7 years of service in the cadre .
(4) Hundred Percent post of Additional Superintendent of Police (Police Telecom) Grade- I by promotion through selection committee on the basis of seniority , subject to rejection of the unfit from amongst substantively appointed such permanent Additional Superintendent of Police (Police Telecom) Grade - II who have completed 12 years of service in the cadre.
(5) Hundred Percent post of Superintendent of Police (Police Telecom) by promotion through selection committee on the basis of merit , subject to rejection of the unfit from amongst substantively appointed such permanent Additional Superintendent of Police (Police Telecom) Grade - I who have completed 16 years ofservice in the cadre .
(6) Hundred Percent posts of Deputy Inspector General of Police (Police Telecom) by promotion through selection committee on the basis of merit from amongst the substantively appointed such permanent Superintendent of Police (Police Telecom) who has completed 20 years of service in the cadre
3. In the principal rules , for the existing rule 16 as 633
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
Column-1
(Existing Rule)
16(1) Promotion on the post of Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) : - Recruitment by promotion on the post of Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) shall be done on the basis of seniority, subject to rejection of unfit from amongst the permanent Inspector (Police Telecom) in accordance with the Uttarakhand Public Service Commission promotion by Consultation (Procedure) Rules 2003 .
(2) Promotion on the post of Additional Superintendent of Police (Police Telecom) -
Selection on the hundred percent posts of Additional Superintendent of Police (Police Telecom) shall be done from amongst the permanent Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) serving in the police telecommunication department on the basis of seniority , subject to rejection of unfit by promotion, on the recommendation of the following selection committee : -
(A) Additional Chief Chairperson Secretary /Principal Secretary/ Secretary Home, Government of Uttarakhand
Member (B) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Personnel , Government of Uttarakhand , or an officer nominated by him who should not be below the level of Additional Secretary
Member (C) Director General of Police , Uttarakhand, or an officer nominated by
set out in column 1 below the rule as set out in column 2 shall be substituted , namely:
Column -2
(Hereby Substituted Rule)
16( 1) Promotion on the post of Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) : - Recruitment by promotion on the post of Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) shall be done on the basis of seniority, subject to rejection of unfit from amongst the permanent Inspector (Police Telecom) in accordance with the Uttarakhand Public Service Commission promotion by Consultation (Procedure) Rules 2003 .
(2) Promotion on the post of Additional Superintendent of Police (Police Telecom) Grade- II ---
Selection on the hundred percent posts of Additional Superintendent of Police (Police Telecom) Grade - II shall be done from amongst the permanent Deputy Superintendent of Police (Police Telecom) serving in the police telecommunication department on the basis of seniority, subject to rejection of unfit by promotion, on the recommendation of the following selection committee: -
Chairperson (A) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary Home , Government of Uttarakhand
Member (B) Additional Chief Secretary/ Secretary/ Principal Secretary, Personnel , Government of Uttarakhand, or an officer nominated by him who should not be below the level of Additional Secretary
Member (C) Director General of Police, Uttarakhand, or an officer nominated by him who should not below than the level of Inspector General of Police 634
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
him who should not below than the level of Inspector General of Police
(3) Promotion on the post of Superintendent of Police (Police Telecom) : -
(3) Promotion on the post of Additional Superintendent of Police (Police Telecom) Grade- I- Selection on the hundred percent posts of Additional Superintendent of Police (Police Telecom) Grade- I shall be done from amongst the permanent Additional Superintendent of Police (Police Telecom) Grade - II serving in the police telecommunication department on the basis of seniority , subject to rejection of unfit by promotion, on the recommendation of the following selection committee .
Selection on the hundred percent posts of Superintendent of Police (Police Telecom) shall be done from amongst Additional Superintendent of police (Police telecom) serving in the police telecommunication department on the basis of seniority , subject to rejection of by promotion on the following unfit recommendation of the selection committee .
Chairperson
(A) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary Home , Government of Uttarakhand
Member (A) Additional Chief Chairperson Secretary /Principal Secretary/Secretary Home , Government of Uttarakhand
Member
(B) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Personnel , Government of Uttarakhand, or an officer nominated by him who should not be below the level of Additional Secretary
Member (B) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Personnel , Government of Uttarakhand , or an officer nominated by him who should not below than the level of Additional Secretary
Member
(C) Director General of Police , Uttarakhand, or an officer nominated by him who should not below than the level of Inspector General ofPolice
(C) Director General of Police , Uttarakhand , or an officer nominated by him who should not be below the level of Inspector General of Police
(4) Promotion on the post of Deputy Inspector General of Police ( Police Telecom) Selection on the hundred percent posts of Deputy Inspector General of Police (Police Telecom) shall be done from amongst Superintendents of Police
(4) Promotion_on the post of Superintendent of Police ( Police Telecom) : - Selection on the hundred percent posts of Superintendent of Police (Police Telecom) shall be done from amongst permanent Additional Superintendent of police (Police Telecom) Grade- I serving in the police telecommunication 635
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
(Police Telecom) serving in the police telecommunication department on the basis of merit , by promotion on the recommendation of the following selection committee .
(A) Chief Secretary , Chairperson Government Uttarakhand of
Secretary/Principal (B) Additional Chief Member Secretary/ Secretary, Home, Government of Uttarakhand
(C) Additional Chief Member Secretary/Principal Secretary/ Secretary , Personnel Department, Government Uttarakhand of
(D) Director General of Police, Uttarakhand Member
the department on the basis of merit, subject to rejection of unfit by promotion on recommendation of the following selection committee .
(A) Additional Chief Chairperson / Secretary Principal Secretary/Secretary Home, Government of Uttarakhand
Member (B) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Personnel , Government of Uttarakhand , or an officer nominated by him who should not below than the level of Additional Secretary
Member (C) Director General of Police , Uttarakhand , or an officer nominated by him who should not be below the level of Inspector General of Police
(5) Promotionon on the post of Deputy Inspector General of Police (Police Telecom) Selection on the hundred percent posts of Deputy Inspector General of Police (Police Telecom) shall be done from amongst permanent Superintendents of Police (Police Telecom) serving in the police telecommunication department on the basis of merit , by promotion on the recommendation of the following selection committee .
(A) Chief Secretary , Chairperson Government of Uttarakhand
(B) Additional Chief Member Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Home , Government of Uttarakhand
(C) Additional Secretary/Principal Secretary/ Secretary , Chief Member Personnel 636
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
Amendment in Rule 20
[भाग 1
Department, Government of Uttarakhand
(D) Director General of Police, Uttarakhand Member
4. In the principal rules , for the existing sub rule (1) of rule 20 as set out in column 1 below , the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:
...Column- 1 (Existing Rule)
20 (1) The person appointed on any post or the vacancy against it , shall be placed onprobation for the duration of 02 years .
Amendment of APPENDIX- 'A'
Column -2 (Hereby Substituted Rule)
20 ( 1) On substantive appointment to the service , a person shall-
(i) Be placed on probation for a period of 02 years on the post of Deputy Superintendent of Police ( Police Telecom) .
(ii) Be placed on probation for a period of 01 year on the post of Additional Superintendent of Police (Police Telecom) Grade - II, Additional Superintendent of Police (Police Telecom) Grade -I , Superintendent of Police (Police Telecom) and Deputy Inspector General of Police (Police Telecom)
5. In the principal rules , for the existing APPENDIX- ' A ' as set out in column 1 below, the Appendix as set out in column 2 shall be substituted, namely:
Column-1 (Existing Appendix)
Name of Post
Pay Scale
Number ofthe Post
01
Rs . 13A 131100- 216600 Level Director/Deputy Inspector General of Police (Police Telecommunication)
Rs . 78800- 209200 Level 12 Superintendent of 02 Police (Police Telecommunication)
06
Additional Superintendent of Police
Rs.67700 -208700 Level - 11
Column-2 (Hereby Substituted Appendix)
Name of Post
Pay Scale
Number of the Post
01 Rs.131100- 216600 Level 13A Grade Pay- 8900
Director/Deputy Inspector General of Police (Police Telecommunication)
02
Superintendent of Police (Police Telecommunication)
Rs.123100- 215900 Level 13 Grade Pay- 8700
02
Additional Superintendent of Police ( Police
Rs.78800- 209200 Level 12 Grade Pay- 637 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09 , 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
7600
Telecommunication) Grade- I
(Police Telecommunication)
04 Rs.67700-.
09 Rs.56100
-177500
Level 10
208700 Level - 11 Grade Pay- 6600
Additional Superintendent of Police (Police Telecommunication) Grade- II
Deputy Superintendent of Police (Police Telecommunication)
09 Rs.56100-
Deputy Superintendent ofPolice (Police Telecommunication)
177500 Level 10 Grade Pay- 5400
ByOrder, SHAILESH BAGAULI , Secretary.
सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -1
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
14 अगस्त, 2024 ई०
संख्या-1109 / XXXI ( 1 ) / 2024 / पदो0-01 / 2024- उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत सुश्री संध्या नेगी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतनमान- ₹ 56100-177,500 (लेवल -10 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से ' पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री संध्या नेगी , अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0 बी0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री संध्या नेगी, अनुभाग अधिकारी को माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-05 में तैनात किया जाता है ।
5- सुश्री संध्या नेगी , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि० ) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से ,
दीपेन्द्र कुमार चौधरी, सचिव ।
638
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त , 2024 ई ० (भाद्रपद 09 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
शहरी विकास अनुभाग-3
अनन्तिम अधिसूचना
16 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या-1042 / IV (3 ) / 2024-11 (01 निर्वा 0) / 2023 - नगर निगम देहरादून, जनपद- देहरादून के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (उत्तर प्रदेश अ 0 स0-2 सन् 1959) की धारा -32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते हैं । उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हों, तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित की जायेंगी । केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा , जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होंगी ।
प्रस्तावित अधिसूचना
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1959) की धारा-32 की उपधारा 1 एवं 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर निगम देहरादून, जनपद- देहरादून क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं :-
(1 ) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर निगम क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।
(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के प्रारूप -1 एवं प्रारूप-2 में उल्लिखित किया गया है ।
आज्ञा से , प्रदीप कुमार शुक्ल, उप सचिव ।
639
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
नगर निगम , देहरादून , जनपद देहरादून : -
प्रारूप-1
वार्ड की सीमा वार्ड का नाम
विवरण
दिशा
क्र० सं०
पूरब ओल्ड मसूरी रोड़, वार्ड नं० 04 राजपुर की सीमा ।
पश्चिम
1 मालसी
1
वार्ड मे सम्मिलित मोहल्लों के नाम
खाला गांव, भण्डार गांव, डोम गांव, बगराल गांव, कुठाल गांव, किरसाली गांव, दानियों का डाडा, मक्कावाला, सिनोला, मालसी, थानी गांव, डुगांल गांव, सपेरा बस्ती, शहंशाही आश्रम आदि
सीमा ग्राम क्यारकुली, पुगुल गांव, गुनियाल गांव,
सीमा झड़ीपानी ।
उत्तर
सीमा जोहड़ी
दक्षिण
पूरब हाथीबड़कला, सालावाला, सीमा मिलिट्री फॉर्म/ कैन्ट एरिया
2
खाला
पश्चिम
2 विजयपुर
ग्राम सिनोला
उत्तर
कैन्ट एरिया
दक्षिण
पूरब
जोहड़ी, विजयपुर हाथीबड़कला , विजयपुर गोपीवाला, हाथीबडकला का सर्वे स्टेट तथा मालसी आंशिक आदि
रोड ग्राम नथुवावाला, ग्लेशियर स्कूल गुजरोवाली चौक से गुजरोवाली
पश्चिम
3
रांझावाला
3
मालदेवता रोड़, नेहरूग्राम रोड़, गुलरघाटी रोड़, रायपुर-मियाँवाला कैनाल रोड़
ग्राम बझेत
उत्तर
दक्षिण
स्र्पोटस कॉलेज, पत्थर प्लांट, मारूति विहार रायपुर, रायपुर खादर, दो सौ बीघा, रायपुर चौक, शिव मंदिर, सती वाला बाग , खीर बैली स्कूल, रांझावाला ढांग , रांझावाला मुस्लिम मौहल्ला, नेगी कॉलोनी, न्यू कालोनी, न्यू एरा अकैडमी , राझांवाला प्रगति विहार, स्वास्तिक एन्कलेव, शक्ति विहार, गुजरोवाली चौक लेन नं0 1,2,3, ग्लेशियर पब्लिक स्कूल , हैवल गार्डन वैडिंग प्वाइंट आदि ।
ग्राम चकतुनवाला जू० हाई०स्कूल और ग्लेशियर पब्लिक स्कूल तुलनवाला वाली रोड
सहत्रधारा रोड
पूरब
पश्चिम
4
ओल्ड मसूरी रोड व वार्ड नं0 1 कीसीमा
मसूरी सीमा
उत्तर
4राजपुर
दक्षिण डायवर्जन रोड़ , बाल विकास केन्द्र
राजपुर रोड, शिवालिक अर्पाटमेन्ट, केनाल रोड, किशनपुर, शिप्रा विहार, काँठ बंगला, सुमन नगर, प्लैजैन्ट वैली, ढांक पट्टी गाँव, घास मण्डी, पुराना राजपुर आंशिक, ग्राम चालंग, ग्राम खुरांवा, ग्राम सौन्धोवाली धोरण, ग्राम नागल हटनाला, ग्राम भरोठा के अन्तर्गत आने वाले समस्त मौहल्ले, वीरगिरवाली , ओल्ड राजपुर आदि ।
640
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
पूरब सहस्त्रधारा रोड़
पश्चिम वार्ड संख्या 7 (जाखन)
उत्तर
5
धोरण ग्राम की सीमा
5 धोरणखास
दक्षिण अपोलो स्कूल , राजीवनगर, कन्डोली सड़क
पूरब राजपुर रोड़ व कैनाल रोड़
पश्चिम बिन्दाल नदी
उत्तर
6
बाल विकास केन्द्र नाला डायवर्जन रोड़ 6 दून विहार
दक्षिण सैनिक फॉर्म
पूरब वार्ड संख्या 5 (धोरण खास)
पश्चिम राजपुर रोड़
उत्तर
7
7 जाखन
इन्दर बाबा मार्ग , धोरण रोड़
दक्षिण बॉडीगार्ड रोड़
राजपुर रोड़
पूरब
सर्वे स्टेट
पश्चिम
8
उत्तर
8 सालावाला
मिलिट्री फॉर्म की सीमा
दक्षिण न्यू कैन्ट रोड़
पूरब
गोविन्द नगर, गंगोत्री विहार, चिडौवाली, धोरण खास , अमन विहार , म०वि० सोधोवाली, अशोक पुरम, मयुर विहार, राजीव नगर आंशिक, कण्डोली, ब्राहमावाला , मन्दाकिनी विहार, राजेश्वर नगर, चन्दन विहार, सौन्धोवाली , सहत्रधारा रोड आंशिक, उप्पल टावर आदि ।
अंसल ग्रीन वैली , चेतना बस्ती, मोहन बस्ती , जोहड़ी रोड, विवेक विहार, सोनिया बस्ती , विवेक विहार-02 , बापू नगर, दून विहार , आनन्द आर्पटमेन्ट, किशनपुर, राजपुर रोड, कोचर कालोनी , इन्द्रबाबा मार्ग , जाखन, कालसी होम, शिवम विहार, कृष्ण विहार, मेमोरियल होम ,
राजकमल होम, भागीरथी पुरम, माउन्ट ब्यू अपार्टमेन्ट, आवास विकास कॉलोनी, आनंदमयी आश्रम क्षेत्र आदि
जाखन, इन्दर बाबा मार्ग आंशिक, आनंद विहार, ब्लाइंड स्कूल , बालसुन्दरी मंदिर क्षेत्र , हैप्पी इन्क्लेव, इन्द्रलोक कलोनी, वासु स्टेट, दुर्गा विहार , कैनाल रोड, प्रेजीडेन्ट, राजीव नगर आंशिक, बाडी गार्ड आदि
सैनिक फार्म , न्यू कैन्ट रोड आंशिक , सालावाला, बृज लोक, चंन्द्र लोक कलोनी , हाथीबड़कला आंशिक, आदि
रिस्पना नदी व सेवक आश्रम रोड़
पश्चिम
9
राजपुर रोड़ / ओल्ड सर्वे रोड़
9 आर्यनगर
उत्तर ग्राम कण्डोली रोड़
दक्षिण मानसिंहवाला रोड़ राजपुर रोड, ओल्ड सर्वे रोड, मानसिह वाला, सेवक आश्रम रोड आंशिक , नई बस्ती, साकेत कलोनी, आर्य नगर एकता विहार, अरविन्द मार्ग आंशिक एवं अन्य ।
641
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
पूरब राजपुर रोड़ व नाला /ग्रीन वैली
पश्चिम कालीदास रोड़
10
उत्तर न्यू कैन्ट रोड़
10 डोभालवाला
दक्षिण खटीक मौहल्ला/ नाला
कालीदास रोड़
पूरब
बिन्दाल नदी
पश्चिम
11
उत्तर न्यूकैन्ट रोड़
11 विजय कॉलोनी
इंद्रा कॉलोनी
दक्षिण
पूरब छोटी बिंदाल नदी व कैन्ट सीमा
गढ़ी कैनाल रोड़
पश्चिम
12
उत्तर
12 किशननगर
बॉउन्ड्री वॉल / कैन्ट सीमा आर०आई० एम०सी०
दक्षिण चकराता रोड़/ कौलागढ़ रोड़
रिस्पना नदी
पूरब
सेवक आश्रम रोड़
पश्चिम
13
नदी रिस्पना
उत्तर
13 डी० एल० रोड़
दक्षिण नाला पानी रोड़
रिस्पना नदी
पूरब
गुरुद्वारा रोड़
पश्चिम
14
उत्तर नाला पानी रोड़
14रिस्पना
दक्षिण रायपुर रोड़
डोभाल वाला, अहीर, मण्डी, कालीदास रोड, नेशविला रोड़ आंशिक, डंगवाल मार्ग, विन्दाल वाला, परसोली वाला, न्यू केन्ट रोड आदि
पथरिया पीर, विजय कालोनी फेस -2 , ग्रेस एकेडेमी, न्यू केन्ट रोड, कालीदास रोड का भाग, नई बस्ती , विजय कॉलोनी, शक्ति विहार, नीलकंठ विहार बद्रीनाथ कॉलोनी, एंव अन्य
सैय्यद मोहल्ला उत्तर, माल रोड, किशन नगर, किशन नगर एक्सटेंशन , लोहारवाला, के०वी० ओ ० एन ० जी० सी० कलोनी सिरमोर मार्ग, राजेन्द्र नगर गली न0-2, के०वी० ओ ०एन ०जी०सी० उत्तरी कॉलोनी , दुर्गाबाड़ी एवं अन्य
चैतन्य मठ, नालापानी, सेवक आश्रम क्षेत्र आंशिक, अम्बेडकर कॉलोनी एवं अन्य
पूर्व गुरुद्वारा रोड, रायपुर रोड, ओल्ड डालनवाला आंशिं गुरुद्वारा , नई बस्ती , समाज, नाला पानी रोड, रिस्पना नदी, आर्य नदी रिस्पना, चुग खटीक मौहल्ला, सिगलीगर मौहल्ला, वर्कशॉप वाली गली एवं अन्य कॉलोनी अधोईवाला रोड , 642
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
वार्ड नं0-14 रिस्पना
पूरब
पश्चिम वार्ड नं0-16 बकराल वाला व ई०सी० रोड
उत्तर वार्ड नं0-9 आर्य नगर
15
रायपुर रोड
15करनपुर दक्षिण
पूरब वार्ड नं0-15 करनपुर
पश्चिम वार्ड नं0-10 डोभालवाला
उत्तर वार्ड नं0-8 सालावाला
16
दक्षिण वार्ड नं0-21 एम ०के ० पी० 16 बकरालवाला
वार्ड नं0-16 बकराल वाला
पूरब
पश्चिम बिन्दाल नदी, नाला
17
उत्तर
[भाग 1
सीमेन्ट रोड डी० एल० रोड, विष्णु रोड, नेगी रोड मानसिंहवाला, सेवक आश्रम रोड, डी०एल० रोड, डी०ए ०वी० रोड, डी०ए०वी ० कॉलेज, बंगाली महौल्ला , बंगाली लाईबेरी रोड, ई०सी ० रोड, करनपुर, गुरुद्वारा रोड, ओल्ड डालनवाला, 7 रायपुर रोड, करनपुर बाजार, माहेश्वरी ए-7 माधुराम क्वाटर, करनपुर ई ०सी ० रोड डी०बी०एस० कॉलेज , करनपुर ओल्ड आबकारी रोड एवं अन्य
बकराल वाला , नैशविला रोड, राजपुर रोड, ओमकार रोड, जिलाधिकारी मार्ग ग्रीनवैली, आयकर कॉलोनी सुभाष रोड ई० सी ० रोड डाइट कॉलौनी बेनी बाजार, राजपुर रोड बकरालवाला, ओल्ड सर्वे रोड, राजपुर रोड, कांग्रेस भवन, ओल्ड सर्वे रोड, छायादीप सिनेमा एवं चर्च एवं अन्य
चुक्खुवाला, बिन्दाल पुल, टैगोर विला, पी ०एन ०टी० कालोनी एवं कुम्हार मौहल्ला एवं अन्य
वार्ड नं0-10 डोभालवाला व वार्ड नं0-18 इन्द्राकालोनी 17 चुक्खुवाला
दक्षिण चकराता रोड़
वार्ड नं0-10 डोभालवाला
पूरब
बिंदाल नदी
18
पश्चिम उत्तर वार्ड नं0-11 विजयकालोनी 18 इन्दिरा कॉलोनी
दक्षिण नाला, बिंदाल नदी
पूरब वार्ड नं0-21 एम०के ०पी ० एवं वार्ड नं0-16 बकरालवाला
पश्चिम वार्ड नं0-22 तिलक रोड
उत्तर वार्ड नं0-17 चुक्खुवाला
19
दक्षिण वार्ड नं0-27 झण्डा मौहल्ला व वार्ड नं0-26 धामावाला 19 घंटाघर कालिंका
गढ़वाल सभा क्षेत्र , नव विहार, नेशविला रोड, इन्दिरा कॉलोनी नव विहार, चुक्खुवाला मार्ग, नेशविला रोड, चौधरी विला, लाल चुक्खुवाला इन्दिरा कॉलौनी , डंगवाल मार्ग , नेपाली टिब्बा, खटीक मौहल्ला एवं अन्य
घंटाघर आंशिक, पल्टन बाजार, लुनिया मौहल्ला, अंन्सारी मार्ग , बनासरी दास क्वाटर घोसी गली , डिसपेन्सरी रोड, अजमल खान रोड, पल्टन बजार , सरनीमल बाजार , मजार वाली गली, रामपुर मण्डी चकरौता रोड, भगवान दास, क्वाटर नारी शिल्प मार्ग , रामपुर मण्डी चाट वाली गली , नारी शिल्प मार्ग, कर्नाट प्लेस, रामपुर मण्डी, संन्तपुरा / कर्नाट प्लैस , नारी शिल्प मुख्य मार्ग , अंन्सारी मार्ग डोन्डीपुर मन्नूगंज , मच्छी बजार, मोती बजार, गोपाल भवन , घण्टाघर कालिका भाग 1 ]
643
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
पूरब हरिद्वार रोड़ /कैनाल रोड़
पश्चिम चन्दर नगर रोड़
उत्तर
20
माता मंन्दिर एवं अन्य
रेसकोर्स गोविन्द नगर, आराघर, गोविन्द नगर, आराघर रेसकोर्स , हरिद्वार रोड गोविन्द नगर , चन्दन नगर, रेसकोर्स वालमकी, बस्ती रेसकोर्स , नन्ही दुनिया गांधी स्कूल, आश्रम एवं अन्य
हरिद्वार रोड़ / रेसकोर्स चौक / गांधी आश्रम रोड़
20 रेसकोर्स उ०
दक्षिण कैनाल रोड़ / बन्नू स्कूल रोड़
पूरब ई०सी० रोड़ / कर्जन रोड
पश्चिम कचहरी रोड़ / डिस्पेंसरी रोड़, राजपुर रोड, चन्दर नगर रोड़ 21
21 एम०के०पी०
उत्तर लैन्सडाउन रोड़, परेड ग्राउण्ड रोड़
दक्षिण गांधी आश्रम , चन्दर नगर रोड़ / सूरी चौक
नाला
पूरब
पश्चिम बिंदाल नदी, वार्ड 21 की सीमा
उत्तर
22
अंसारी मार्ग, चकराता रोड़
22 तिलक रोड़
दक्षिण एस ०जी ० आर०आर० गर्ल्स कॉलेज व पुलिस चौकी खुड़बुड़ा
नाला
पूरब
पश्चिम बिंदाल नदी, छवील बाग
23
उत्तर
23खुड़बुड़ा
पुलिस चौकी खुड़बुड़ा सड़क, गुजराती बस्ती
कांवली रोड़
दक्षिण
ईसी रोड आंशिक कॉन्वेन्ट रोड, डिसपेन्सेंरी रोड, तहसील सदर, पटेल रोड, फालतू लाईन सुभाष रोड आंशिक, कचहरी परिसर, एम०के ० पी० , न्यू रोड, घोसी गली , हरिद्वार रोड आंशिक, जुयाल पैलेस , चन्दन नगर, न्यू रोड, क्रांस रोड आंशिक, हरिद्वार रोड गंगा विहार, रेसकोर्स शिवालिक एन्कलेव , परेड ग्राउन्ड, नगर निगम, दून अस्पताल, रेसकोर्स आंशिक, सर्वे कार्यालय क्षेत्र एवं अन्य
खुड़बूड़ा महौल्ला, तिलक रोड, फोरेस्ट कॉलौनी आनंन्द चौक, अंसारी मार्ग डांडीपुर, तिलक रोड, अंन्सारी मार्ग , तिलक रोड एवं अन्य
डांन्डीपुर, आनंन्द चौक, तिलक रोड, कुमार
महौल्ला खुड़बुडा आंशिक, राम प्यारी इन्टर कालेज, ऋषि आश्रम , बिन्दाल रोड आंशिक, पीर की मांणी खटीक महौल्ला, खुड़बूड़ा महौल्ला, महौल्ला, कांवली रोड, एवं अन्य भाटड़ा 644
[भाग १ उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
पूरब छबीलबाग , खुड़बुड़ा रोड़
पश्चिम बिंदाल रिवर
24
उत्तर खुड़बुड़ा रोड़
24शिवाजी मार्ग
दक्षिण कांवली रोड़
नाला
पूरब
पश्चिम बिंदाल रिवर
25
उत्तर कांवली रोड़
25 इन्द्रेश नगर
दक्षिण सरस्वती सोनी मार्ग
पूरब कचहरी रोड़, गांधी रोड़
मोती बाजार रोड़
पश्चिम
26
उत्तर न्यूरोड़
26 धामावाला
दक्षिण गांधी रोड़ / राजा रोड़
पूरब
तिलक रोड, खुड़बूड़ा, बिहारी बस्ती, छबील बाग आंशिक, भाटड़ा बस्ती आंशिक, शिव कालोनी, कामेट बल्ब फैक्ट्री, शिवाजी मार्ग , खुड़बूड़ा महौल्ला आंशिक क्षेत्र एवं अन्य, काँवली रोड, एवं अन्य
जटिया मौहल्ला, मालवीय रोड, सरस्वती सोनी मार्ग आंशिक, एम ०डी०डी० ए ० क्वाटर, पी०डी० टन्डन मार्ग, केशव रोड आंशिक, हिन्दू नेशनल कॉलेज, महन्त रोड एवं अन्य
डिस्पेन्सरी रोड आंशिक क्षेत्र , इनामुला बिल्डिंग , नया नगर, राजा रोड क्षेत्र आंशिक, धामावाला, मोतीबाजार आंशिक, कोतवाली एवं अन्य
मोती बाजार रोड़ / मार्ग पल्टन बाजार रोड़ / जैन कॉलोनी
पश्चिम नाला/ कांवली रोड़
उत्तर नाला / मन्नूगंज रोड़
27
27 झण्डा मौहल्ला
दक्षिण आढ़त बाजार रोड़
रिस्पना नदी
पूरब
पश्चिम ई०सी० रोड
उत्तर रायपुर रोड़
इन्दर रोड़ / नेमि रोड़
दक्षिण
28
28 डालनवाला
गाँधी रोड, डिसपेंन्सरी रोड कचहरी रोड, धामावाला, राजा रोड, दर्शनी गेट, बाबूगंज गाँधी रोड पीपलमण्डी धामावाला , आढ़तबाजार हनुमान चौक, गुरूरामराय दरबार साहिब , आढ़तबाजार, खूनीगली, काँवली रोड, झण्डा महौल्ला, मलियान मौहल्ला, दीपचन्द्र धर्मशाला, बाबूगंज पीपल मण्डी, नेताजी महौल्ला, रामेश्वर मौहल्ला, तिलक रोड झण्डा मौहल्ला, झण्डा बाजार, मन्नूगंज, मोती बाजार, सर्वे ऑफ इंडिया एवं अन्य
इंन्दर रोड आंशिक, लक्ष्मी रोड आंशिक, सर्कुलर रोड आंशिक, गांधी बस्ती , नेमी रोड एवं अन्य 645
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (आद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
रिस्पना नदी नयां गांव रोड़
पूरब पश्चिम
उत्तर नेमी रोड़ / पूरन बस्ती
29
धर्मपुर कैनाल रोड़
दक्षिण
29 डालनवाला पूरब
पूरब
ईसी रोड, सर्वे कॉलौनी, मंन्दिर वाली गली , कर्जन रोड, नेगी रोड म्युनसिपल रोड, सर्कुलर रोड, लक्ष्मी रोड, संजय कॉलौनी नेगी रोड, पूरन बस्ती इन्दर रोड, पूरन बस्ती , मोहिनी रोड आंशिक एवं अन्य
रोड़ बस्ती पूरन बस्ती, नया गांव रोड़ , इन्दर
पश्चिम
30
ई०सी० रोड़, हरिद्वार रोड़
30 डालनवाला दक्षिण
उत्तर इन्दर रोड़ / नेमि रोड़
धर्मपुर कैनाल रोड़
दक्षिण
कौलागढ़ कैनाल
पूरब
टौंस नदी
पश्चिम
कैन्ट बोर्ड सीमा
उत्तर
एफ०आर० आई ०
दक्षिण
31
31 कौलागढ़
चकराता रोड़
पूरब
पश्चिम जी०एम० एस ० रोड़ एवं कौलागढ़ कैनाल
उत्तर कौलागढ़ रोड़ एवं कैन्ट बोर्ड सीमा
दक्षिण
32
चकराता रोड़ / एफ ० आर०आई० 32बल्लुपुर
तेगबहादुर रोड, नयी बस्ती, बलबीर रोड, लक्ष्मी रोड, कर्जन रोड, मोहिनी रोड, तेगबहादुर, इन्दर रोड, प्रीतम रोड, ईसी रोड, सर्कुलर रोड, एकता कॉलौनी, बैंक कॉलौनी, मॉडल कॉलौनी, नगर निगम क्वाटर्स देहरादून आराघर, ई० सी० रोड, नया गाँव एवं अन्य
कौलागढ, गंगा विहार , शन्ति विहार, कौलागढ़
टपकेश्वर रोड, टपकेश्वर रोड नौटियाल मौहल्ला, सैनिक बस्ती कौलागढ़ , चुन्ना भट्टा कौलागढ़ , पर्यटन विभाग , पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, कैनाल रोड़, प्रेमपुर माफी, अमरेश्वर सोसाइटी, अंकित विहार , ए ० जी० कॉलोनी, अरूण्य विहार कौलागढ़ , लक्ष्य विहार, श्वेतधारा डेरी , अम्बेडकर रोड, मन्दिर वाली गली कौलागढ़ , गोविन्द विहार, सूनार गली, डेरी वाली गली आर्दश कौलागढ़, बाल शिक्षा निकेतन वाली गली , कन्ट्रोल वाली गली, पंचायतघर के सामने, कुल्ली कैम्प, बाजावाला
गांधीनगर, बल्लुपुर, कमला नगर, आनंद विहार, कैलाश पुरी, राजेन्द्र नगर ईस्ट गली नं० 1,3,5,7,9,11 , ओ०एन०जी० कॉलोनी दक्षिणी , राम विहार, अल्का पुरी, कैलाशपुरी , वन विहार, कॉलोनी, उद्दीवाला एवं अन्य 646
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
पूरब बिंदाल नदी
पश्चिम
यमुना कॉलोनी बाउन्ड्री छोटी बिंदाल नदी/
33
उत्तर चकराता रोड़ 33 यमुना कॉलोनी
दक्षिण
[भाग 1
सैय्यद मौहल्ला, यमुना कालोनी, प्रकाश नगर, चकराता रोड, फिल्ड होस्टल, बिंदाल कालोनी , महन्त क्वाटर, ईदगाह प्रकाश नगर, ईदगाह कुम्हार मण्डी, पी०डब्लू०डी क्वाटर , यमुना कॉलोनी क्वाटर, यमुना कॉलोनी एवं अन्य
यमुना कॉलोनी बाउण्ड्री व ईदगाह खुड़बुड़ा रोड़
पूरब बिंदाल नदी
पश्चिम
34
विजय पार्क एक्सटेंशन
34 गोविन्दगढ़
उत्तर ईदगाह रोड़ एवं यमुना कॉलोनी
दक्षिण कांवली रोड़
पूरब यमुना कॉलोनी/ छोटी बिंदाल नदी
पश्चिम विजय पार्क एक्सटेंशन
35
उत्तर चकराता रोड़ 35 श्रीदेव सुमन नगर
दक्षिण शान्ति विहार
पूरब वार्ड 58 सीमा
पश्चिम महारानी बाग सड़क
उत्तर चकराता रोड़
दक्षिण कांवली रोड़
36
36 विजय पार्क
पूरब
37
37
महारानी बाग सड़क /जी० एम ०एस० रोड़ ईदगाह गोविन्दगढ़, प्रकाश नगर, गोविन्दगढ़ , आजाद कालोनी, चन्द्रशेखर आजाद कालोनी, राजीव कालोनी , शान्ति विहार, हरे कृष्ण विहार, श्री रामपुरम , शशी विहार कांवली रोड़, सिद्धार्थ स्टेट कांवली , सिद्धार्थ स्टेट बल्लीवाला चौक, शिवालिक ब्लाक सिद्धार्थ टीचर्स कालोनी, विजयपार्क, दून स्टेट, एन्कलेव, गायत्री विहार एवं अन्य
जवाहर कॉलोनी , महेन्द्र विहार, आर्दश नगर, हेमंकुज , हरियाणा डेरी, विजय पार्क, सत्य विहार, कोशिक कुंज विजय पार्क, विजय पार्क आशिक, विजय पार्क सी, हरी रेजीडेन्सी , मंदिर विजय पार्क एक्टेशन , शान्ति विहार, राजीव कालोनी, श्रीदेव सुमन नगर मित्रलोक कालोनी, बल्लुपुर रोड, श्रीदेव सुमन नगर, श्री देव सुमन नगर-1 , आकाशदीप कॉलोनी, शिवा अपार्टमेन्ट, दीपलोक कॉलोनी, आदर्श विहार एवं अन्य भाग-2,
विजयपार्क , हरिकुंज , नेहरू एन्कलेव , हरि विहार , रंजीतपुरम , बल्लुपुर रोड, सिद्धार्थ एन्कलेव, न्यू कालोनी, पैसिफीक एस्टेट, शिवालिक पुरम , वंसत कुंज , विवेक विहार, वाडिया कालोनी, विजयपार्क एक्सटेशन , सत्य विहार, मोहित नगर लेन न0-1 , दुर्गा विहार , बल्लीवाला, अनुराग चौक, महारानीबाग -1 , बसंत विहार, न्यू बसंत विहार, विकासपुरम, शिव विहार, पंचवटी कालोनी , सुन्दर विहार, मानस विहार , पैसिफिक पर्ल हाइट, मोहित नगर , शिव विहार, महारनी बाग मैन रोड, जैन विला, विकासपुरम, अशोक विहार, शिवा एन्कलेव, पंचवटी, सुन्दर विहार एवं अन्य
आई० जी० एन० एफ ० ए ० कालोनी, धरतावाला, बसन्त विहार फेस -1 , राज विहार, न्यू बंसन्त भाग 1 ]
647
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० ( भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
पश्चिम
बसंत विहार
पण्डितवाड़ी कांवली रोड़
उत्तर चर्कराता रोड़
दक्षिण कांवली रोड़ / इन्द्रानगर बसंत विहार सड़क
पूरब इन्द्रानगर, बसंत विहार सीमा
पश्चिम
38
आई०एम०ए ० सीमा/ कैन्ट सीमा
38 पंण्डितवाड़ी उत्तर कांवली रोड़ व चकराता रोड़
दक्षिण चाय बाग
शास्त्रीनगर खाला
पूरब
बसंत विहार
पश्चिम
उत्तर कांवली रोड़
39
दक्षिण
39 इन्द्रानगर
संचार विहार, स्टेट बैंक गैस्ट हाउस , ए०डब्ल्यू० एच ०ओ ० लाईन
पूरब शास्त्रीनगर खाला/ मच्छीतालाब, आई०टी० बी०पी० कॉलोनी
वन क्षेत्र
पश्चिम
उत्तर
40
40 सीमाद्वार
संचार विहार, स्टेट बैंक गैस्ट हाउस, ए०डब्ल्यू०एच ०ओ ० लाईन
दक्षिण
पूर्व सीमा नगर निगम की
पूरब बिंदाल नदी व सहारनपुर रोड़
पश्चिम
41
मच्छीतालाब , आई०टी० बी०पी० , शास्त्रीनगर खाला 41 इन्द्रापुरम
उत्तर इन्जीनियर्स एन्कलेव एवं मिलन विहार सड़क विहार, मन्दिर मार्ग न्यू वसंन्त विहार, ग्रीन पार्क, शिव कृपा आर्शीवाद, वनस्थली, दुर्गा विहार , आर्शीवाद एन्कलेव, साऊथ वनस्थली, एवं अन्य
पण्डितवाड़ी, हरबंशवाला , बसंन्त विहार, बसंन्त विहार फेस -2 , पण्डितवाड़ी उपासना एन्कलेव , सिद्धार्थ पेराडाईस, श्री एन्कलेव, एकता विहार, चमन विहार पण्डितवाड़ी , जी०वी० ए ० , भूड़गाव, उपासना एन्कलेव भूड़गाव एवं अन्य
इन्द्रा नगर कालोनी, जलागम कालोनी, फारेस्ट कालोनी, आर० बी० कालोनी , दूरसंचार कालोनी, हिल व्यू कालोनी, मलिक चौक क्षेत्र , सुभाष पार्क, एशियन स्कूल क्षेत्र , पुलिस चौकी शास्त्री नगर खाला आंशिक एवं अन्य
ऑडिट कालोनी , पेयजल निगम कालोनी, इन्द्रा नगर, शास्त्री नगर , मच्छी तालाब , इन्दिरा नगर, ए ० डब्लू० एच ०ओ ० शास्त्री नगर एवं अन्य
शास्त्री नगर, नया गांव, गैलेक्सी हाईट्स, सोलिटेयर काउन सनसाईन आराधना गार्डन, कृष्णा रेजिडेन्सी, ओरचिड ग्रीन, कैपिटल हाईटस, चक्की टोला , गर्ग रेजीडेन्सी , दुर्गा टावर, चमन विहार फेस -2, गर्ग राईजिग , कृष्णा होम, गोकुल धाम, आर्शीवाद कुंज ,
648
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्) [भाग 1
दक्षिण नगर निगम की पूर्व सीमा अन्नत अनुभूति होम आई ०टी० बी० पी० टाईप- 1 ,
हिम लोक कालोनी, कृष्णा टावर, गुरूकृपा
आई०टी०बी० पी० रोड, एकता एन्कलेव , ज्वैल
रेजीडेन्सी, कोरल हाइट्स, आ० ग्रीन पार्क,
निकट चैतन्या हॉर्सपटल , रॉक वैली , इन्द्रापुरम,
एम०आई०जी०- I , II , एल ०आई ०जी०-I , II
ई ० डब्लू० एस०-I , II , मोहित विहार, परम विहार ,
हरिपुर कांवली, अशोक पार्क, महादेव विहार,
केशव विहार, माया इन्कलेव, आई ०टी०बी ०पी०
रोड़, गणेश वाटिका, भक्ति एन्कलेव, प्रकृति
हाईट्स , राज एन्कलेव, गढ़वाल कालोनी,
कैलाश कुंज, मधु विहार, चक्की टोला, अमृत
विहार, सांई लोक फेस-1 सोलिटियर ,
इंजीनियर एन्कलेव, हरिपुरम,सोलिटियर
ऑपटमेंन्ट, अनुपम विहार, कृष्ण वाटिका,
गणपति ऑपटमेंन्ट्स, आदित्यइन अपार्टमेन्ट,
सांईलोक फेस -2, भागीरथी पुरम, हरिकुज ,
शान्ति कुंज, इंजीनियर एन्कलैव, लक्ष्मी विला,
जनकपुरी , बालाजी शास्त्रीनगर, एच ०आई ०जी ०
इन्द्रापुरम, शाक्ति इन्कलेव, एम०आई०जी० ,
शान्ति विहार, मिलन विहार, अपोजिट कमला
पैलेस , अपोजिट देना बैंक, सक्सेना नर्सरी,
ओम एन्कलेव ऑफिसर्स एवेन्यू, नवयुग
एन्कलेव, आर०एम ० रेजीडेन्सी
पूरब जी० एम० एस ० रोड़ प्रिय दर्शनी , बल्लीवाला , विष्णु विहार , राज
मार्केट , ऊर्जा भवन, चित्रकूट, रामबाग , उत्सव
पश्चिम शास्त्रीनगर खाला विहार , कालिन्दी, मनिहार मौहल्ला, कांवली ,
कांवली पवर्तीय विहार, फेस -1 , व्योम प्रस्थ,
उत्तर कांवली रोड़ कांवली गांव, जी० एम०एस० रोड कांवली,
जी०एम०एस०रोड, मेघ इन्कलेव, खादी
42
42कांवली दक्षिण इन्जीनियर्स एन्कलेव ग्रामोघोग , अरावली इन्कलेव कांवली,
मध्य सड़क मानसरोवर, पाल बस्ती , पर्वतीय विहार,
शास्त्री नगर, शास्त्री नगर खाला आंशिक,
द्वारिकापुरी, इंजीनियर एन्कले व इंजीनियर
एन्कलेव , हरिपुर कांवली, हिल व्यू आंशिक ,
हंरीपुर कांवली एवं अन्य
पूरब बिंदाल नदी जी०एम० एस० रोड बल्लीवाला, कांवली रोड
बल्लीवाला, दत्ता एन्कलेव, शिव कालोनी , संगम
43
43द्रोणपुरी पश्चिम जी०एम०एस ० रोड़ विहार , सिद्धार्थ सैन्ट्रल , बल्लीवाला चौक, पूर्व
उत्तर संगम विहार, गांधीग्राम, संगम विहार,
कांवली रोड़
सत्तोवाली घाटी संगम विहार , गांधीग्राम,
भाग 1 ]
649
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
दक्षिण मिलन विहार सड़क
सहारनपुर रोड़
पूरब
पश्चिम बिंदास
44
उत्तर
44 पटेलनगर प०
सरस्वती सोनी मार्ग /पार्क रोड़
दक्षिण बिंदाल
पार्क रोड़
बिंदाल
पूरब पश्चिम
उत्तर
45
45गांधीग्राम
एम०डी०डी०ए० कॉलोनी
दक्षिण संजय कॉलोनी
पूरब
वार्ड न0-61 की सीमा
46 अधोईवाला उ०
पश्चिम रिस्पना नदी
46
उत्तर वार्ड नं0-49 की सीमा
अंकितपुरम, काली मन्दिर एन्कलेव, पुष्पांजली एन्कलेव, नर्मदा एन्कलेव, मयुर विहार, श्यामभवी लोक, मिलन विहार, रजत एन्कलेव द्रोणपुरी , नवयुग एन्कलेव, अलकनन्दा एन्कलेव , अर्जुन एन्कलेव, द्रोणपुरी, जनकपुरी , अनुपम विहार, न्यू पटेल नगर, चन्द्रशेखर आजाद कालोनी एवं अन्य
केशव रोड, सरस्वती सोनी मार्ग, एम०डी०डी० ए० , पार्क रोड , स्टेपिंग स्टोन्स रोड, नेशनल रोड, गुरू रोड, संजय कालोनी , पटेल नगर, विजय रतूडी मार्ग , सहारनपुर रोड, नयी बस्ती , शिव कालोनी , बागडी बस्ती पटेल नगर विजय मार्ग पटेल लालपुल, सहारनपुर रोड, शिव कालोनी एवं अन्य नगर
गांधीग्राम , पार्क रोड, गुरू रोड, नयी बस्ती गुरू रोड, न्यू पार्क रोड, सरस्वती सोनी मार्ग, मालवीय रोड, कल्याण आश्रम एवं अन्य
शक्ति विहार, चूना भट्टा, अधोईवाला-2 रायपुर, शास्त्री नगर , अधोईवाला , सहस्त्रधारा रोड़ , विकास लोक, केवल विल्ला, विजय नगर, बैंक कॉलोनी, सुमनपुरी , विकास लोक लेन न०-3 , विजय नगर, सहस्त्रधारा रोड़, शिवगिरधर कुंज, प्रगति विहार, केवल विहार, कानन कुंज, के०के० एम, बाबा विहार, परम विहार , शारदा विहार, मेला राम कॉलोनी
दक्षिण पानी की टंकी वार्ड नं0-47 की सीमा
वार्ड 49 की सीमा व नाला
पूरब
पश्चिम रिस्पना नदी
47
उत्तर
47 चन्दर रोड़
एम०डी०डी० ए० कॉलोनी, एम ०डी० डी०ए ० डालनवाला, एम०डी०डी०ए० नई बस्ती , पंचपुरी, ज्ञान पीठ एकेडमी, आर ०के ० पुरम- तरला अधोईवाला, प्रगति विहार- तरला अधोईवाला, नदी किनारे अधोईवाला, दिव्य विहार- अधोईवाला, सरस्वती विहार आंशिक
वार्ड नं0-49 की सीमा पानी की टंकी वार्ड नं0-46 की सीमा, डील
दक्षिण रिस्पना नदी 650
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त , 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
पूरब अम्बीवाला गुरुद्वारा के सामने से जंगल साल , पानी की टंकी व खाला
पश्चिम नदी रिस्पना
48
उत्तर
अपर राजीव नगर, धर्मपुर डांडा, बद्रीश कॉलोनी, अपर बद्रीश कालोनी अपर राजीव नगर, रेफल होम, लास्ट मोहिनी रोड, डांडा धर्मपुर, राजीव नगर, एम०डी०डी०ए ० , बद्रीश कॉलोनी, शिवपुरी , शांन्ति कुंज
रैफल होम व वार्ड 49 की सीमा
48 बद्रीश कॉलोनी
दक्षिण अम्बीवाला गुरुद्वारा व नदी रिस्पना पुल से 6 नं० पुलिया
पूरब वाणी विहार रैफल होम व जंगल
49
पश्चिम
भगत सिंह कॉलोनी , रक्षा पुरम, आंचल डेरी, कुष्ठ आश्रम , उत्तरांचल कालोनी (एम०डी०डी० कालोनी तिकोने पार्क के पास पुल से नीचे ) आदर्श विहार , डील कॉलोनी रायपुर रोड, आजाद नगर कॉलोनी
वार्ड 47 की सीमा व उत्तराखण्ड विहार
49 भगत सिंह कॉलोनी
उत्तर रायपुर रोड, आंचल डेरी व डील
दक्षिण मोहिनी रोड़ पुल
पूरब अम्बीवाले खाले तक पुरानी नगर निगम सीमा
50
पश्चिम नदी रिस्पना
50 राजीव नगर
उत्तर धर्मपुर कैनाल रिंग रोड़
दक्षिण हरिद्वार रोड़
पूरब शिवलोक कालोनी लाड़पुर का जगंल
पश्चिम डील कालोनी, शान्ति विहार, एमडी०डी०ए० कालोनी
51
51 वाणी विहार
उत्तर रायपुर रोड़/ ननूरखेड़ा वार्ड कीसीमा
दक्षिण रोटरी कुष्ठ आश्रम रोड़ देवांचल विहार, अपर सारथी विहार, ' ज्योति विहार, सारथी विहार, शास्त्री नगर, मंगल बस्ती, लोअर राजीव नगर , राजीव नगर, दिव्य विहार, बद्रीश कालोनी , शिवपुरी, रैफल होम, उत्तरांचल विहार एवं अन्य
शिवाजी एन्कलेव , जैन प्लांट, समाज कल्याण कार्यालय प्रा०वि० वाणी विहार, शांन्ति विहार, विकास पुरम , भगत सिंह अधोईवाला कॉलोनी, वाणी विहार भाग 1 ]
651
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
रेलवे लाईन रिस्पना
पूरब
पश्चिम नाला
52
उत्तर रेलवे लाईन 52अजबपुर सरस्वती विहार
दक्षिण हरिद्वार बाईपास
मोथरोवाला सड़क
पूरब
53
पश्चिम सुमन नगर नाला 53 माता मंदिर रोड़ उत्तर रेसकोर्स रोड़
दक्षिण रेलवे लाईन
रिस्पना नदी
पूरब
पश्चिम मोथरोवाला सड़क
54
उत्तर हरिद्वार रोड़ 54 चन्द्र सिंह गढ़वाली अजबपुर
दक्षिण रेलवे लाईन
शास्त्री नगर नाला
पूरब
नदी रिस्पना
पश्चिम
उत्तर रिस्पना पुल हरिद्वार रोड़
55
दक्षिण
55 शाहनगर
डिफेन्स कालोनी / प्रभात इन्कलेव एम०डी०डी०ए० कालोनी
पूरब सी ब्लाक रोड़ कस्टम ऑफिस
56
56 धर्मपुर पश्चिम हरिद्वार रोड़ व 24- धर्मपुर नाला अजबपुर, बैंक कॉलोनी, अल्का टावर, एच०एन०बी० कॉलोनी, एकता विहार , गायत्री विहार , सकलानी मौहल्ला, अजबपुर खुर्द, गणेश विहार, ओल्ड बहुगुणा कॉलोनी , हिमगिरी विहार, शीतला विहार, ए० ब्लाक सरस्वती विहार , सरस्वती विहार न्यू ब्लॉक, डी० ब्लॉक सरस्वती विहार , सरस्वती विहार ले०न0-13 ई ० ब्लॉक, श्रम विहार
सुमन नगर, नई बस्ती रेसकोर्स, सुमन नगर धर्मपुर, माता मंदिर रोड, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, अमन विहार, ओम विहार आंशिक
प्रकाश विहार, आदर्श नगर ले ० न०-9 , सपेरा बस्ती, विष्णु विहार, रिस्पना पुरम , न्यू फेन्डस कॉलोनी, मैत्री विहार लेन न0-2 , कुम्हार गली , उत्तरांचल विहार, अजबपुर कला, चन्द्र सिह गढ़वाली मार्ग, गुल मोहर अपार्टमेंट , पी०सी० सेन्टर अजबपुर कलां मोथरोवाला रोड, धर्मपुर, द्रोणपुरी, पुष्पा विहार, आनन्द विहार, प्रगति विहार (पाकेट-1 ) फेस-2, अरण्य विहार, अजबपुर बाईपास , अशोक विहार ले०न0-2, मायापुरी कुमार गली , एकता कालोनी साकेत कालोनी , अजबपुर कला चौक , अंजली विहार,
शाह नगर गोरखपुर फेन्डस एन्कलेव , पूजा वाला , शिवलोक कॉलोनी, प्रधान एन्कलेव, शास्त्री नगर एक्सटेशन, चकशाह नगर, डिफेन्स कॉलोनी सैक्टर -1 , शास्त्री नगर , शिव लोक चकशाह नगर, नगर निगम कार्यालय, विधानसभा
धर्मपुर, आराघर , नेहरू कॉलोनी ए ब्लॉक , नलकूप नेहरू कॉलोनी , सनातन मन्दिर धर्मशाला-ए, ई० ब्लॉक नेहरू कॉलोनी , धर्मपुर, ओल्ड नेहरू कॉलोनी, बी० ब्लॉक नेहरू कॉलोनी 652
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09 , 1946 शक सम्वत्)
उत्तर धर्मपुर कैनाल रोड़
दक्षिण हरिद्वार रोड़
पूरब रिस्पना नदी
पश्चिम सी ब्लाक रोड़ कस्टम ऑफिस
57
उत्तर धर्मपुर कैनाल रोड़ 57 नेहरू कॉलोनी
दक्षिण हरिद्वार रोड़
पूरब शास्त्री नगर- इन्द्रपुर खाला
पश्चिम रिस्पना नदी
उत्तर
58
शाह नगर तालाब /फैन्डस कालोनी प्रभात एन्कलेव 58 डिफेन्स कॉलोनी
दक्षिण ग्राम नवादा/ बद्रीपुर सीमा
पूरब
जंगल तत्पश्चात ग्राम अस्थल
नदी रिस्पना
पश्चिम उत्तर वार्ड नं0-4 राजपुर की सीमा 5959 गुजराड़ा मानसिंह
दक्षिण सीमा वार्ड नं0-60 ग्राम ड़ाड़ा लखौड,
ग्राम टिब्बा नाला पानी
पूरब
पश्चिम सीमा धोरणखास कण्डोली, ब्रहमावाला,
उत्तर
60
डांडा धोरन वार्ड-59 डांडा खुदानेवाला की सीमा 60 डांडा लखौण्ड
दक्षिण जंतरला आमवाला ननूरखेड़ा
[भाग 1.
आई ० ब्लॉक नेहरू कॉलोनी , जी० ब्लॉक, डी० ब्लॉक, ई० ब्लॉक , एच० ब्लॉक, रिस्पना, डी० ब्लॉक नेहरू कॉलोनी रिस्पना ई० एफ० एच ० ब्लॉक हरिद्वार रोड, रिस्पना नगर नगर
शिव नगर , एम०डी०डी०ए ० कॉलोनी केदारपुरम , शिव मंदिर एम ०डी०डी०ए० केदारपुरम , नियर शिव मन्दिर एम०डी०डी०ए० केदारपुरम, नियर पुलिस चौकी, ओल्ड सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम , डिफेन्स कॉलोनी, प्रवेश विहार, यमुनोत्री एन्कलेव , इन्द्रपुर, माणा कॉलोनी , डी० ए ०बी० पब्लिक स्कूल , मन्दाकिनी एन्कलेव , दून घाटी आवास समिति , अजबपुर कलां, प्रभात एन्कलेव आंशिक
कालागांव , किरसाली, अंसारी मौहल्ला, ग्राम ब्रहमपुरी , तरला नागल, द्रोण वाटिका, किरसाली सहस्त्रधारा रोड, उषा कालोनी , गुजरमी, डांडा धोरण , भण्डारी वाला मयचक , जगात खाना, मैत्री विहार, विंडसर कोर्ट, माउण्ट व्यू राजेश्वर नगर-2, मैक्स वैली, गुजराडा मानसिंह, राजेश्वर नगर-5, राजेश्वर नगर-6, डांडा खुदानेवाला, फेन्डस एन्कलेव द्वारिका एन्कलेव, गुल मोहर एन्कलेव , विधाता एन्कलेव,
डांडा लखौड पंत मौहल्ला, नूरीवाला धातीपुर, शिव गंगा, आमवाला उपरला, आमवाला करनपुर, वृंदावन एन्कलेव, ए० टी०एस ० कॉलोनी, अमित विहार, राजा राम विहार, मॉ भद्री कालोनी एन्कलेव, दुर्गा एन्कलेव, हिल व्यू आपर्टमेन्ट, हनुमान कालोनी, विनायक एन्कलेव , मधुबन एन्कलेव, कृष्णा विहार, टीचर्स कालोनी, भद्रकाली एन्कलेव , नारायण विहार , श्री गणेश विहार, श्री एन्कलेव, नारायण होम्म, चक डांडा लखौंड, मसूरी बुडस , नियर दून
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्) 653
भाग 1 ]
ब्लॉसम , अमृत विहार, अरण्य विहार , प्रभात
एन्कलेव, सहस्त्रधारा रेसीडेंसी , वसुन्धरा
एन्कलेव , जागृति विहार, विश्वनाथ एन्कलेव,
सोमनाथ नगर, माया विहार, सौन्धोवाली,
हटवाल गांव, आमवाला मंझला, मंगलूवाला धोबी
घाट पेरिस विहार,
पूरब ग्राम सोधोवाली ऋषि नगर, मधुर विहार, एकता विहार, अमृत
मानसिंह हटवाल एन्कलेव, आमवाला तरला,कृष्ण एन्कलेव,
गांव ग्राम ननूरखेड़ा एम०डी०डी० ए ० कालोनी, तपोवन एन्कलेव,
61 शास्त्री पुरम , अम्बेडकर तपोवन क्रास-8 ,
61 पश्चिम सहस्त्रधारा रोड़ आमवाला, अम्बेडकर बस्ती, क्रास-9 तपोवन ,
आमवाला कल्पना विहार, दशमेश विहार, कोटला खाला,
तरला
उत्तर वार्ड नं0-60 की सीमांए डी०एम० नेगी तपोवन एन्कलेव, सुमनपुरी,
काननकुंज, मेला राम, कपूर मार्केट
दक्षिण रायपुर रोड
पूरब सीमा हर्चावाला सपेरा बस्ती (नानक सर गुरुद्वारा व आसपास का
रायपुर क्षेत्र व अन्य) ननूरखेडा विहारी बस्ती, थाना
काली मंदिर, विद्या विहार , राजस्थानी बस्ती ,
पश्चिम आमवाला तरला
देवलोक कॉलोनी, विष्णु लोक कालोनी,
उत्तर ग्राम हटवाल गांव नूरखेडा, ईश्वर विहार, दीप कालोनी, तपोवन
62 62
ननूरखेड़ा दक्षिण रायपुर व चक रोड़ नालापानी , ननूरखेडा काशीपुरम, विष्णुलोक,
रायपुर ईश्वर विहार, नवोदय नालापानी, ईश्वर विहार,
सुन्दर वाला, ओखला, विज्ञान विहार,
पूरब दुलहनी नाला लाडपुर व चकरायपुर के समस्त पूर्व ग्राम सभा,
रक्षापुरम, कैलाश विहार, बड़थ्वाल गली,
सुन्दरवाला, लाडपुर ढांग , ईश्वर विहार, लाडपुर,
पश्चिम ग्राम ननूरखेड़ा वार्ड गणेश लोक, लाडपुर सी०क्यू० आई० , लाडपुर
-51 वाणी विहार लवाई अपार्टमेट , फ्रेन्डस कॉलोनी तपोवन रोड़,
63 पुलिस क्वार्टस , शिवलोक कॉलोनी, राम नगर
63लाडपुर
लाडपुर,
उत्तर ग्राम सुन्दर वाला
दक्षिण ग्राम रायपुर
पूरब नाला नेहरूग्राम, गणपति एन्कलेव , लोअर नेहरू
पश्चिम नेहरूग्राम रोड़ ग्राम, गढवाली कॉलोनी, बंसत कुंज, मधुर
कालोनी, सिद्ध विहार, जानकी विहार, विष्णु
उत्तर बांग खाला रोड़ नाला
पुरम, शिव पुरम , जयदीप मार्ग , अपर नेहरू
64 64 दक्षिण नाला सीमा ग्राम ग्राम, रूद्वलोक नेहरू ग्राम, परी गांव, नियर
नेहरूग्राम नत्थनपुर बाला जी धाम , कृष्णा विहार, पशुपति एन्कलेव ,
पशुपतिनाथ एन्कलेव देवाशीष एन्कलेव, जानकी
विहार
654
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
पूरब दुल्हनी नदी व नेहरूग्राम रोड़
पश्चिम वन भूमि जंगलांत साल व रिंग रोड़
65
उत्तर
65 डोभाल चौक
सीमा ग्राम लाड़पुर जंगल साल
दक्षिण नाला व सीमा ग्राम नत्थनपुर
पूरब मालदेवता रोड़, नेहरूग्राम रोड, गुलरघाटी रोड़
दुलहनी नदी
पश्चिम
66
66रायपुर उत्तर सीमा ग्राम बझेत
दक्षिण
अपर ग ० का० नेहरूग्राम, आदर्श कालोनी नेहरूग्राम , किदूवाला डोभाल चौक, वाला जी विहार , डांडी किददूवाला नेहरूग्राम , अपर नेहरूग्राम, गढवाली कालोनी, अपर आदर्श कालोनी,
केशरवाला ओली पाल बस्ती , लक्ष्मी नारायण पुरम, हाथी खाना चौक, बुगला एरिया , किदूवाला ब्राहमण मौहल्ला, पन चक्की, अपर मौहल्ला, स्वामी भवन कालोनी, दुर्गा मन्दिर किदूवाला रायपुर, बोगनविला नियर बंगाली वाली गली, वैष्णव विहार गुरुद्वारा , रायपुर खाला,
वार्ड नं0-3 की रांझावाला की सीमा व ग्राम चक तुनवाला सीमा व वार्ड नं0-65 की सीमा
ग्राम मियाँवाला
पूरब
ग्राम बद्रीपुर हरिपुर
पश्चिम
उत्तर ग्राम नत्थनपुर, 67
रायपुर
67 मोहकमपुर
दक्षिण सीमा ग्राम हरिपुर सरकारी जंगल
पूरब
68
सीमा ग्राम बालावाला व हर्रावाला
68
मोहकमपुर कलां, मोहकमपुर खुर्द, माजरी माफी न्यू फ्रेन्डस कॉलोनी फेस-2, मोहकमपुर खुर्द, चाणक्यापुरम मोहकमपुर खुर्द, सदभावना कॉलोनी, ज्वाल्पा एन्कलेव, फेस-1 , जी०टी० एम ० फॉरेस्ट मोहकमपुर , संतोष नगर, आई०आई० पी० हरिद्वार रोड़, मोहकमपुर हरिद्वार रोड़, जागृति पुरम, मोहकमपुर, माजरी माफी, शिवनंद विहार, गढवाल मार्केट मोहकमपुर, विश्वनाथ पुरम, हरिद्वार रोड़ राजेश्वरी पुरम, वेदनी विहार मोहकमपुर, हंस सदन हरिद्वार रोड़ मोहकमपुर, एकता कालोनी, समृद्धि एन्कलेव, माजरी माफी , शिवनारायण विहार, गंगा विहार, गणेश पुरम, भगवती पुरम , कृष्णा पुरम , कालिका विहार, मोहकमपुरम कला, कालिंका विहार , अजयवर्धन कालोनी उत्तरांचल एन्कलेव , द्वारिकेशपुरम, कृष्ण विहार, वृन्दावन
देवभूमि एन्कलेव, आनन्द विहार रायपुर रोड़ , शिव एन्कलेव, शक्ति विहार, दिव्य विहार, रायपुर 655
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
पश्चिम
चकतुनवाला| मियांवाला
नेहरूग्राम रोड़, मोकमपुर
उत्तर |ग्लेशियर स्कूल बांगखाला स्कूल व तुनवाला
दुलहनी नदी व जंगल
दक्षिण
रेलवे स्टेशन
पूरब
पश्चिम गउ घाट, लक्खीबाग नाला
उत्तर रेलवे स्टेशन ब्राउड्री
69
69 रीठा मण्डी
दक्षिण
रोड़, बद्रीश विहार, मियांवाला, गंगोत्री विहार, नया गांव , वनस्थली पुरम, मियावाला चौक, शमशेरगढ रोड़, मन्दाकिनी एन्कलेव , शिव कॉलोनी , बंसत कुंज मियांवाला,सदभावना एन्कलेव, नहर रोड़ मियांवाला , राजेश्वरीपुरम नहर रोड़ ज्वाल्पा एन्कलेव, गायत्री पुरम, विष्णुपुरम , केदारपुरम, कौशल्या विहार, विक्रान्त पुरम, तीरथ बहादुर रायपुर रोड़, नियर सरस्वती पुरम , बुराश कुंज रायपुर रोड़, दिव्य विहार, शिव एन्कलेव , गंगोत्री विहार सरस्वती पुरम, राजहंस पुरम, जीत विहार, कुंज विहार, आदर्श विहार, नियर सरस्वती पुरम, मियांवाला नियर रेलवे सर्वप्रिय कॉलोनी , कृष्ण विहार अपोजिट बंदूनी बस्ती , नियर गैस एजेंसी, भागीरथी एन्कलेव, विष्णुपुरम, लोअर तुनवाला, देवपुरम , तिरूपति एन्कलेव, हरियाली एन्कलेव, (अपर तुनवाला) हरिओम कालोनी , भद्रकाली एन्कलेव , अपर तुनवाला, पुष्प विहार, शक्तिपुरम , लोअर एन्कलेव, शक्ति पुरम , लोअर तुनवाला, भागीरथी एन्कलेव, लक्ष्मी पुरम, सिद्ध विहार, गुरूविहार, नालीवाला, बांगा खाला गढ़ विहार फेस-1 गढ़ निवास एवं अन्य
मुस्लिमकालोनी आंशिक , लक्कड़ मण्डी, रीठा मण्डी, रेलवे क्वाटर व अन्य
ब्लाक-3 भण्डारी बाग आर० एन० शर्मा के घर से होते हुये पथरीबाग रोड़ तक
पूरब मुस्लिम कॉलोनी वार्ड व आर०एन ० शर्मा के घर से लोअर रेलवे कालोनी तक 70
70 लक्खीबाग
पश्चिम खदरी मौहल्ला, नाला व सहारनपुर रोड़ मुस्लिम कालोनी आंशिक, लक्खीबाग , खदरी मौहल्ला, आढ़त बाजार आंशिक, राम नगर शिवराम स्कूल, भण्डारी बाग ब्लॉक-3 , रीठा मण्डी आंशिक , रेलवे कालोनी पश्चिम, एस ० जी० आर०आर० हॉस्टल, शमशान घाट एवं अन्य 656
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त , 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
उत्तर आढ़त बाजार रोड़ व कांवली रोड़
दक्षिण भण्डारी बाग रोड़, पथरीबाग सड़क तक
पूरब पथरीबाग रोड़
पश्चिम सहारनपुर रोड़
उत्तर भण्डारी बाग रोड़ 71
71 पटेलनगर पूर्वी
दक्षिण इन्द्रेश हॉस्पिटल रोड़
पूरब
[भाग 1
भण्डारी बाग , राजन ट्रासपोर्ट भण्डारी बाग, बॉम्बेबाग , 46 पथरीबाग , पूर्वी पटेल नगर, भण्डारी बाग(आंशिक), मालवीय नगर भण्डारीबाग , सोनिया बस्ती, पूर्वी पटेल नगर सहारनपुर रोड, पटेल नगर, सहारनपुर रोड, पूर्वीया बस्ती पटेल नगर, शिवालिक स्कूल,
जी० एच ० एम ० पटेल नगर, पर्यटन कॉलोनी , नगर पर्यटन कॉलोनी, विश्वकर्मा कालोनी, रामगढिया मौहल्ला एवं अन्य
टी० एच ०डी०सी० मुख्य सड़क व टी०एच०डी० सी० की बाउण्ड्री व कारगी रोड़ का भाग
पश्चिम
72
बिंदाल नदी व सहारनपुर रोड़ , लाल पुल 72 देहराखास
उत्तर इन्द्रेश हॉस्पिटल रोड़, टी० एच ०डी० सी० गेट से लाल पुल तक
दक्षिण हरिद्वार बाईपास
पूरब रेलवे लाईन व सरस्वती विहार नाला
पश्चिम
73
टी० एच०डी०सी० की बाउण्ड्री व समृद्धि विहार नाला
73 विद्या विहार
देहराखास , टी० एच०डी० सी० कॉलोनी , सांई बाबा कॉलोनी , राजेश्वरी मन्दिर, जलसंस्थान देहराखास , आकाश लोक, टी०एच ०डी०सी० , दर्शनी लोक, ब्लाक एस ०एल० लेन -03 , ब्लाक 52 टी०एच०डी०सी० कॉलोनी, आशीर्वाद एन्कलेव, ब्लॉक 77 टी०एच०डी०सी ० कॉलोनी, वसुन्धरा एन्कलेव , 69 ब्लॉक टी०एच ०डी० सी० , 68 ब्लॉक, ब्लॉक 109 , यमुना विहार, 98 ब्लॉक, आर्शीवाद एन्कलेव, प्लांट 79, लेन न0-1 देवऋषि, देवऋषि एन्कलेव, आशीर्वाद एन्कलेव , ऋषि एन्कलेव, नयी बस्ती लेन न0-10 , कैम्पस महन्त हॉस्पिटल , कैम्पस इन्द्रेश हास्पिटल ब्लाक डी कैम्पस ऊर्जा पार्क 62 इण्डस्ट्रीयल एरिया, कैन्हया विहार विजलेन्स कार्यालय , नाले तक एवं अन्य । 4
कारगी, साईं बाबा बस्ती, चन्द्र विहार , कारगी ग्रान्ट, पुलिस ओम सिटी, पथरीबाग , दून पाम सिटी, 3 फॉर ओमसिटी, ग्रीन सिटी , सी-1 खदरी ओम सिटि , ब्लॉक एल-3 ओम सिटि, कुसम विहार, सिंगल मण्डी पथरी बाग , कुसूमविहार , सिंगलमण्डी, विद्या विहार फेस -2 विद्या विहार पाकेट उबी, पथरीबाग आदर्श विहार , राजेश्वरी कॉलोनी 2 आदर्श एन्कलेव, विद्या 657
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09,1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
उत्तर रेलवे लाईन
दक्षिण हरिद्वार रोड़
पूरब बिंदाल रिवर, ब्रह्मपुरी आंतरिक सड़क
सहारनपुर रोड़
पश्चिम
उत्तर
74
लाल पुल व नदी बिंदाल
74 ब्रहमपुरी
दक्षिण इन्दिरा गांधी मार्ग व डॉ० पोखरियाल की दुकान वाली लेन
बिंदाल नदी
पूरब
पश्चिम राजीव जुयाल मार्ग, सामुदायिक केन्द्र
75
उत्तर
75 लोहिया नगर
इन्दिरा गांधी मार्ग व डॉ० पोखरियाल की दुकान वाली लेन व नाला
हरिद्वार रोड़
दक्षिण
राजीव जुयाल मार्ग
पूरब
पश्चिम जी०एम० एस ० लिंक रोड़
उत्तर इन्दिरा गांधी मार्ग
76
कैपिटल ग्रीन
दक्षिण
76 निरंजनपुर
विहार फेस 3 आस्था एन्कलेव, शिवम विहार , समृद्वि एन्कलेव , ब्लॉक ए चन्द्र विहार, महादेव एन्कलेव कारगी चौक, शक्ति विहार, अवन्तिका विहार कारगी रोड़, वसुंधरा एन्कलेव बहुगुणा कॉलोनी, नारायण विहार, एकता एन्कलेव , गोकुल धाम, शिवालिक विहार- प्रथम व द्वितीय , त्रिनेत्र विहार एवं अन्य
ब्रहम्पुरी आंशिक , चमनपुरी, पुलिस चौकी, जी०आर ०डी० एकेडमी, ग्रीन पार्क, इन्दिरागांधी रोड आंशिक, प्रीत विहार, नगर निगम कालोनी, काला ग्राउन्ड एवं अन्य
इन्दिरा गांधी मार्ग , प्रीत विहार, ब्रहमपुरी, डमली, लोहिया नगर राजकीय पाठशाला ब्रहमपुरी , लोहिया नगर, लोहिया नगर, ब्रहमपुरी लोहिया नगर शर्मा कॉलोनी, गुरूनानक एन्कलेव , महबूब कॉलोनी, टावर वाली गली ब्राहमणवाला, निकट शर्मा कॉलोनी लाल मस्जिद वाली गली
ब्राहमणवाला, उमंग विहार, उदय विहार पी० पी० सी० एल ०, चक्कीटोला, सोलीटर हाइट , नेहरू विहार, अमन विहार , गंगोत्री कॉलोनी , सब्जी मण्डी निरंजनपुर मण्डी लोहार, चमन विहार, महावीर एन्कलेव , सेवला राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान, वालिया मौहल्ला, आई०टी०आई ० , इन्दिरा गांधी मार्ग , शिवा एन्कलेव दशमेशपुरी , अशोका एन्कलेव , शक्ति विहार, गुरूदेव कॉलोनी माजरा , कश्मीरी कॉलोनी , रूचिपुरा राजीव जुयाल मार्ग
बिल्डिंग से पहले राजीव जुयाल मार्ग से शक्ति विहार की सीमा होते हुए सहारनपुर रोड़ पर हाउस नं० 132 ए ०आर ० भारद्वाज के मकान तक
पूरब राजीव जुयाल मार्ग 77
ब्राहामणवाला, राजीव जुयाल मार्ग , कृष्णा 658
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
77 माजरा पश्चिम ग्राम सेवला कलां कीसीमा
उत्तर कैपिटल ग्रीन
बिल्डिंग से पहले राजीव जुयाल मार्ग से शक्ति विहार की सीमा होते हुए सहारनपुर रोड़ पर हाउस नं० 132 ए ० आर० भारद्वाज के मकान तक एवं सहारनपुर रोड़ ग्राम सेवला की सीमा
दक्षिण हरिद्वार बाईपास एन्कलेव, कश्यप कॉलोनी , भाट मौहल्ला, शिव मन्दिर वाली गली , माजरा मेंन रोड, मस्जिद वाली गली, प्रीति एन्कलेव, प्रधान वाली गली, कुँआ वाली गली , ठाकुर गली, पोस्ट ऑफिस गली , मूलचन्द एन्कलेव, शान्ति विहार मेंन रोड, शान्ति विहार माजरा , माजरा सहारनपुर रोड, पोस्ट ऑफिस रोड लाल बहादुर शास्त्री रोड, विष्णुपुर मदनी कॉलोनी सहारनपुर रोड आजाद हामिद कॉलोनी , यशग्रीन इन्द्रलोक कॉलोनी , आजाद कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी, नामदेव कॉलोनी, जोहरी कॉलोनी,
राजा राम मोहन एकेडमी एवं सेवलाकलां की सीमा, मूलचंद एन्कलेव को छोड़कर टर्नर रोड़
पूरब कैन्ट सीमा, आजाद कॉलोनी, टर्नर रोड़ सड़क
पश्चिम सहारनपुर रोड़
78
उत्तर
78 टर्नर रोड़
हरिद्वार बाईपास रोड़
दक्षिण सुभाष नगर रोड़
कैन्ट की सीमा
पूरब
पश्चिम
आजाद कॉलोनी, नूर एन्कलेव, संस्कृति लोक कॉलोनी , टर्नर रोड, गुप्ता कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी आजाद कॉलोनी, ओगल भट्टा सुभाषनगर, गोकुल एन्कलेव, सुभाषनगर वीर सावरकर मार्ग , आशिमा विहार, चौधरी कॉलोनी मूलचन्द एन्कलेव , सन्धु एन्कलेव,
सहारनपुर रोड़/ ग्राम मोहब्बेवाला की सीमा व जाली गांव तक
उत्तर सुभाष नगर रोड़, कैन्ट सीमा तक 79
79 भारूवाला ग्रान्ट
दक्षिण भारूवाला ग्रान्ट की सीमा
चन्दर नगर रोड़
पूरब
पश्चिम रेलवे लाईन
80
उत्तर
80 रैस्ट कैम्प
गांधी रोड, हरिद्वार रोड़
दक्षिण सी ब्लॉक रेसकोर्स बस्ती कुष्ठ आश्रम से
बी-ब्लॉक नाला 81
पूरब
नमी मन्दिर क्वीन कोर्ट फलैट, बेल रोड, बेल रोड सोसाइटी एरिया, चर्च रोड सोसाइटी एरिया सेंट मेरी रोड सेंट मेरी स्कूल सुभाष नगर लाजपतराय मार्ग , गुरुनानक रोड तिलक रोड, प्रताप मार्ग सावरकर मार्ग नेहरू ग्राम सेंट प्लस स्कूल क्लारा सदन, दयानन्द मार्ग मानव केंन्द्र, चर्च रोड़, सोसाइटी एरिया , पोस्ट ऑफिस रोड, पुरी स्टाफ रोड, सेंट मेरी स्कूल, संदीप स्वीट शॉप, कुमाई स्वीट शॉप, पंतमार्ग , नेहरू मार्ग , आर्य ई ० का० लेन-8 , सुभाषनगर, राजपतराय मार्ग, प्रताप मार्ग, सावरकर मार्ग, जाली गांव
त्यागी रोड , एम ०डी०डी०ए ० कॉलोनी , रेसकोर्स, धोली रेस्ट कैम्प, ईस्ट रैस्ट कैम्प, त्यागी रोड, वर्णी जैन विद्यालय , चन्दरनगर, नगर निगम, गांधी रोड, त्यागी रोड, नानक विहार, राम वेस्ट रैस्ट कैम्प , चन्दर रोड, मन्दिर, रेलवे रोड़
रेलवे कॉलोनी , मद्रासी कॉलोनी, रैस्ट कैम्प , रेलवे
भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्) 659
81 रेसकोर्स | पश्चिम सी ब्लॉक मलिन रोड, कुली रोड, रेलवे कुली रोड, रेसकोर्स
दक्षिण बस्ती दक्षिण , रेसकोर्स वैली, ऑफिसर कॉलोनी,
उत्तर रेसकोर्स कैनाल सिटीबोर्ड कॉलोनी , सी ब्लॉक रेसकोर्स बन्नू
कॉलोनी, पुलिस लाइन रेसकोर्स, धर्मपुर,
रोड़
रेसकोर्स धर्मपुर, बन्नू स्कूल , सनातन धर्म
दक्षिण रेलवे लाईन स्कूल, सी ब्लॉक, रेसकोर्स दक्षिण, नई बस्ती
पूरब रेलवे लाईन दीपनगर , आजाद विहार, रेलवे कॉलोनी , गोकुल
पश्चिम दून यूनिवर्सिटी धाम , दीपनगर , सृष्टि विहार, रामकृष्णपुरम, बद्री
रोड़ नारायण एनक्लेव , ईश्वर विहार ।
82
82दीपनगर उत्तर सृष्टिविहार नाला
हरिद्वार बाईपास
दक्षिण रिस्पना नदी
पूरब सृष्टि विहार नाला दीप नगर, रामनगर, नगर निगम, शिशु
सोलिटियर होटल निकेतन, नारी निकेतन, बालिका, बद्री विहार,
केदारपुर नीलकंण्ठ , केदारपुर टी पांइट, शांन्ति
पश्चिम विहार नाला ग्राम बंजारावाला की सीमा / कुंज विहार , देवेश्वरी पुंष्पकुंज मैन रोड, पुष्पकुंज
कॉलोनी , सृष्टि विहार, शान्ति विहार, स्वर्ग
उत्तर हरिद्वार रोड़ गंगा एन्कलेव , शिवम विहार, उन्नति विहार,
त्रिमूर्ति एन्कलेव, चन्द्रबनी एन्कलेव, तरूणं
83 दक्षिण दून यूनिवर्सिटी
83केदारपुर विहार, कृष्णा विहार, रेणुका विहार, प्रेम विहार ,
रोड़ व ग्राम मोथरोवाला की सीमा
बंगाली कोठी, टी०एच०डी०सी० , चाणक्य पुरी , टिहरी
नगर, पशुपति एन्कलेव, अजबपुर खुर्द, मधुर
विहार-1 , मधुर विहार-2 , केदारपुर फेस-1 , 2
फेस 3 , गीतान्जलि-1 , 2
पूरब ग्राम अजबपुर खुर्द कुंज विहार, पंचायत भवन रोड, मोनाल
पश्चिम कैन्ट क्लेमेनटाउन एन्कलेव, पुराना ऑफिस , लक्ष्य एन्कलेव , दुर्गा
मन्दिर रोड, बंजारावाला, टी० स्टेट बंजारावाला,
/बिन्दाल
नागेन्द्र कॉलोनी, कारगी चौक , गोविन्द धाम,
उत्तर हरिद्वार बाईपास बद्रीश विहार , बद्रीश विहार फेस 3 , शिवालिक
दक्षिण सीमा क्लेमेनटाउन एन्कलेव , कालिंका विहार, आदर्श विहार, शान्ति
/केदारपुर विहार , मुस्लिम बस्ती , आजाद विहार, राणा
84 84
बंजारावाला कॉलोनी, स्वास्तिक राजा रोड, वृन्दा एन्कलेव,
नंन्दा भागीरथीपुरम , ट्रांसफॉर्म, जे ० पी० गेस्ट
हाउस , देव रेजीडेन्सी , भद्री गेस्ट हाउस , टी
स्टेट-3 , प्रगति कुंज, स्वास्तिक प्लाजा के सामने,
द्वारिका एन्कलेव, दुर्गा एन्क्लेव, देवकुंज, गोकुल,
कोमल विहार, दिग्विजय पुरम, एकता पुरम,
फिलफॉट स्कूल बंजारावाला, शिवपुरी, हनुमान
660
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
पूरब नदी रिस्पना, सरकारी जंगल
पश्चिम क्लेमेन्टाउन, सरकारी जंगल 85
85 मोथरोवाला
उत्तर
एन्कलेव, विशाल लोक कॉलोनी , सांईपुरम फेस -1 , गायत्री एन्कलेव , आरोग्य विहार , वृंदा गार्डन कॉलोनी , माहेश्वरी कॉलोनी , राजेश्वरी कॉलोनी, कृष्णा विहार , सक्षम सैनिक
दीपनगर पुल , नारी निकेतन, सीमा ग्राम केदारपुर
दक्षिण सरकारी जंगल
पूरब सहारनपुर रोड़, माजरा
पश्चिम पिंत्थूवाला
उत्तर निरंजनपुर
दक्षिण सेवलाखुर्द
86 86सेवला कलां
सहारनपुर रोड
पूरब
पश्चिम
87
मेहूंवाला माफी, चन्द्रबनी
87 पित्थूवाला
उत्तर सेवलाकलां
विष्णुपुरम मोथरोवाला, देशी गाँव मोथरोवाला, संगम विहार मोथरोवाला शिवकुंज मोथरोवाला, खेडा मन्दिर, महालक्ष्मी पुरम, रामकृष्ण पुरम , अनीकेत विहार, संघर्ष विहार, मोथरोवाला, डांडी मोथरोवाला विष्णुपुरम लेन -4 मोथरोवाला, कैंट रोड मोथरोवाला, नियर नगर निगम जोनल कार्यालय मोथरोवाला , सचिवालय कॉलोनी, नई बस्ती , दौड़वाला दुर्गापुरम, दौड़वाला दुधादेवी, नौका, इन्द्रापुरी , दुधा देवी रामगढ़ , बैंक कालोनी, शक्ति विहार
सेवलाकलां शिमला एन्कलेव पश्चिम, ज्योतिविहार , वेस्ट कैनाल रोड़, दून रॉयल अर्पाटमेंन्ट, प्रिसिंस पार्क, सामुदायिक केन्द्र सेवलाकलां, प्रिय लोक, दून साउथ पार्क, ओम सार्थक अर्पाटमेंट, अनन्या
विहार, अश्वनी एन्कलेव शिमला रोड़, रॉक वैली अपार्टमेंट , केशव एन्कलेव सेवलाकला, देवलोक पायल एन्कलेव, पूजा विहार, चन्द्रबनी रोड, जनता कॉलौनी, शिव एन्कलेव, देवलोक 2 , सेवलाकला देवलोक 2 , सेवलाकला एकता ए.1 , एन०सी०आर० रेजीडेन्सी, श्रदा एन्कलेव, वसुधंरा एन्कलेव, प्रकाश लोक सेवलाकला, शिमला रोड, रोहिणी एन्कलेव, इन्द्रप्रस्थ, दून एन्कलेव अश्वनी एन्कलेव, संसारी माता मंदिर दुर्गा विहार, चन्द्रबनी जमुना विहार, मनरूपा , चन्द्रपरिसर कौशल्या विहार, गंगा परिसर जन विहार, त्रिवेणी विहार, केशव विहार, पार्वती विहार आस्था एन्कलेव
सेवलाकला, कृष्णा विहार, सेवलाकला चन्द्रबनी, आकाश बिहार, पी० एन०बी० कॉलौनी, गंगा विहार सेवलाकला, राई मार्ग गौतम विहार 1,2 , गंगोत्री विहार, -2 पूजा बिहार, आस्था एन्कलेव केसाविला, पॉलेटिक वन विहार पित्थूवाला , भाग 1 ]
661
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
दक्षिण मोहब्बेवाला सीमा
पूरब
हिमज्योति एन्कलेव, आंशिक पित्थूवाला, पंकज विहार, एकता विहार , काशी विहार अनिकेत चौधरी पित्थूवाला, गुलशन विहार, सेवलाकला, शिवलोक माहेश्वरी विहार, शिवलोक यमुनोत्री फेस 1 , नया गाँव खुर्द कृपाल कुंज ट्रान्सपोर्ट नगर, एम०डी०डी० ए ० फेस-2
आई ०टी० बी० पी०
नाला पुरानी सीमा नगर निगम
पित्थूवाला
पश्चिम हरभजवाला, मेहूंवाला-2
88
88मेहूंवाला
उत्तर हरबंसवाला ऋषिनगर
दक्षिण आसन नदी
पूरब मेहूंवाला-1 , ऋषि विहार रोड़ घिसरपटटी
पश्चिम चन्द्रबनी आरकेडिया
89
89 हरभजवाला उत्तर आरकेडिया नगर निगम सीमा
दक्षिण आसन नदी, चन्द्रबनी
सीमा भारूवाला, मोरूवाला
पूरब
ग्राम चन्द्रबनी
पश्चिम
उत्तर
90
चन्द्रबनी , भारूवाला माजरा
90 मोहब्बेवाला
दक्षिण सीमा सरकारी जंगल
पूरब सेवलाखुर्द
पश्चिम
91
91 चन्द्रबनी
आरकेडिया ग्रान्ट, मेहूंवाला माफी
सेवलाकला खुर्द , वन विहार, पित्थूवाला मेहूँवाला, तुन्तोवाला कैलाशपुर, मेहूवाला कैलाशपुर, अलकनंदा एन्कलेव, मेहूवाला माफी चन्द्रबनी ,
घिसरपड़ी, मेहूँवाला माफी, हरभजवाला, ऋषि विहार, हरभजवाला चौहान गली, बाल मौहल्ला, चन्दा ताल , बाल ताल हरभजवाला, मेहूवाला माफी हरभजवाला, पुरानी लाईन भट्टा कॉलौनी, हरभजवाला नीलवाला सीताराम एन्कलेव, हरभजवाला शिवमंदिर, तेलपुर चौक, पुरानी लाईन, भट्टा कॉलौनी, घिसरपट्टी
टाई तुन्तोवाला, हरभजवाला, मोहब्बेवाला मोहब्बेवाला, बिन्दुसार कम्पनी मोहब्बेवाला, बसेरा हाउस प्राईमरी स्कूल मोहब्बेवाला, बिल्डार्स कम्पनी मोहब्बेवाला, साईं मंदिर के सामने मोहब्बेवाला , मस्जिदवाली रोड, जाली गाँव बैल रोड, चन्द्रबनी खालसा, आशारोडी, मोहब्बेवाला नयी बस्ती
पित्थूवाला खुर्द , कैलाशपुर, अमर भारती , पहियोवाला, चोयला, भुत्तोवाला, धारावाली, 662
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
उत्तर मेहूंवाला माफी पित्थूवाला
दक्षिण मोहब्बेवाला, चन्द्रबनी खालसा
पूरब मिट्ठी बेहड़ी, रांगड़वाला
पश्चिम ईस्ट होप टाउन
उत्तर टौंस नदी , ठाकुरपुर
दक्षिण अम्बीवाला
92
92 आरकेडिया- 1
पूरब मेहूंवाला, हरभजवाला
पश्चिम पीताम्बरपुर, श्यामपुर
उत्तर रांघड़वाला, पण्डितवाड़ी
दक्षिण आसन नदी
93
93 आरकेडिया- 2
पूरब रिंग रोड़, नवादा मार्ग
94
पश्चिम
94 नत्थनपुर-1
अजबपुर कलां खाला
[भाग 1
पिताम्बरपुर, पुरानी लाईन पिताम्बरपुर, श्यामपुर, मोहनपुर, सामुदायिक केन्द्र मोहनपुर, स्मिथनगर, सामुदायिक केन्द्र राघव विहार, जोशीगली चैतराम कॉलौनी, पदम सिंह एन्कलेव, साईं एन्कलेव नियर
कारमन स्कूल , काव्या स्कूल श्यामपुर बैंक कॉलौनी, बंसत कुंज हिलवैली कॉलौनी, एकता एन्कलेव , श्यामपुर ठाकुरपुर एन्कलेव, आर्शीवाद एन्कलेव नियर गैस गोदाम रूद्र एन्कलेव, विष्णु विहार, स्मिथकुंज , स्मिथनगर शक्ति कॉलौनी , चौवे एन्कलेव , गडरिया मौहल्ला, सरस्वती कॉलौनी, सरिता विहार , कृष्णा विहार, मिट्ठी बेरी , केहरी गाँव, ठाकुरपुर सैनिक स्कूल
बनियावला , कृष्णकुंज आकृति विहार, उत्तम नगर, नंन्दा कॉलौनी, शिवदर्शन गोरखपुर चौक, विष्णुकुंज भण्डारी कॉलौनी , भण्डारी मौहल्ला, सेवली प्रगति विहार, बनियावाला सेवली रोड, शाकेत एन्कलेव , सैनिक कॉलौनी नंन्दन एन्कलेव शक्ति कॉलौनी , गैस एजेन्सीं बनियावाला , सोसाइटी रोड, सुन्दरी बस्ती शान्तिविहार , शान्ति कॉलौनी , निर्मला विहार, साईं विहार गंगा एन्कलेव , पंचवटी सोसाइटी रोड, आनंन्द लोक हरनाम एन्कलेव , बडोवाला ग्लास फॉर्म, बडोवाला दुर्गा शक्ति एन्कलेव, अड़गढा गोरखपुर चौक बालाजी, बडोवाला सैनिक कॉलौनी, आनन्द विहार, शिव शक्ति बडोवाला न्यू डिफेन्स कॉलौनी, शिवं शक्तिअंलकनदा विहार , उप्रेति एन्कलेव, महादेव एन्कलेव, दीप कॉलौनी, बड़ोवाला प्राईमरी स्कूल तानिया फॉर्म, नंन्द विहार बड़ोवाला, तेलपुर मिट्ठी बेरी , हरभजवाला, मिट्ठी बेरी , बड़ोवाला, डी० एस ०पी० चौक, सन लाईट एन्कलेव, रूपकुण्ड कॉलोनी , मॉ सुन्दरी कॉलोनी , शिवराज नगर, सुमेरू विहार
शास्त्री नगर नाला से हरिद्वार रोड से जोगीवाला चौक, रिंग रोड नेहरूग्राम को जाने वाली सड़क से ऊपर शिवालिक न्यू जोगीवाला , गंगोत्री विहार, जागृति विहार , इन्द्रप्रस्थ लेन न० 1 , रिंग रोड़, नत्थनपुर, भागीरथी एन्कलेव, इन्द्रप्रस्थ भाग 1 ]
663
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09 , 1946 शक सम्वत्)
उत्तर वार्ड नं0 65 डोभाल चौक
दक्षिण रेलवे लाईन व वार्ड नं096 नवादा
रायपुर
पूरब
पश्चिम रिंग रोड़
उत्तर रिंग रोड़
दक्षिण हरिद्वार रोड़, माजरी माफी
95
95
नत्थनपुर-2
पूरब
ग्राम माजरी माफी सरकारी जंगल
96
96नवादा
पश्चिम ग्राम अजबपुर कलां, शाहनगर व वार्ड नं0 94 नत्थनपुर
उत्तर हरिद्वार रोड़ व सीमा वार्ड नं० नत्थनपुर
लेन न ० 15 , नत्थपुरं नत्थनपुर जागृति विहार, अपर नत्थनपुर
विकास लोक कालोनी , विवेकानन्द ग्राम फेस-2 गंगोत्री विहार, अलकनन्दा एन्कलेव लेन न0-1 , एकता इन्कलेव -1 , शताब्दी इन्कलेव लेन न0-1 , रिंग रोड़ मैन, विवेकानन्द ग्राम फेस-1 , आर० एस० रतूडी, 14 मुख्य मार्ग , अलकनन्दा इन्कलेव, मुख्य मार्ग, हिमाद्री एन्कलेव शिवालिक व्यू, विवेकानन्द ग्राम, हिमाद्री ऐवेन्यू, कुंज विहार, प्रतिमायन चौक-15, गणेश पुरम , लोअर नत्थनपुर, आंशिक उन्नति विहार एक्सटेंशन , एकता विहार, ए ० ब्लॉक, भागीरथी कालोनी, आशीर्वाद -1 , सिद्धार्थ एन्कलेव , इन्द्र एन्कलेव, राज राजेश्वरी विहार, गीता एन्कलेव, शांति कुंज लेन न0-1 , सरदार दलीप की गली, शक्ति एन्कलेव नत्थनपुर, हरियाली एन्कलेव , आशीर्वाद एन्कलेव , लोअर नत्थनपुर, गोदावरी पुरम , राजेश्वरी पुरम , जागृति पुरम, उन्नति विहार लेन न० -2 ग्राम नत्थनपुर का जोगीवाला चौक से हरिद्वार रोड से रिंग रोड के नीचे का भाग , जोगीवाला चौक से बद्रीपुर मार्ग पर रेलवे लाइन तक दायीं ओर का भाग
नया गांव बद्रीपुर, बद्रीपुर जोगीवाला, बद्रीपुर अभिनन्दन, शालीन एन्कलेव, नन्दा देवी एन्कलेव, बद्रीपुर आंशिक , नवादा हाईटस , आर० के ० पुरम बद्रीपुर, परिजात एन्कलेव, स्वाष्तिक एन्कलेव, मझघोष कॉलोनी , पूजावाला, जागृति विहार, संस्कार कॉलोनी , बद्रीपुर देवलोक कॉलोनी , काली मन्दिर , संरस्वती एन्कलेव , रूपनगर, देवपुरम बद्रीपुर , शिव विहार बद्रीपुर, बद्रीपुर तिलवाडी, रामप्रस्थ एन्कलेव बद्रीपुर, रमणीक विहार, ग्रीन व्यू एन्कलेव बद्रीपुर, स्वास्तिक पुरम बद्रीपुर, तुलीय फार्म बद्रीपुर, गोकुल धाम बद्रीपुर, गीता एन्कलेव, द्रोणागिरी एन्कलेव, सोनिया विहार नवादा, वैभव विहार नवादा, प्रवेश विहार-1 , नवादा कुठला-128 , सॉपो बस्ती नवादा, बसन्त एन्कलेव, 664
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
दक्षिण सीमा सरकारी
जंगल
पूरब
सीमा ग्राम बालावाला नकरौंदा
पश्चिम
सरकारी जंगल
उत्तर
ग्राम मियाँवाला
97
97 हर्रावाला
दक्षिण
सीमा सरकारी जंगल
पूरब ग्राम नकरौंदा, मालसी पुलिया, मामचंद चौक, भरतु चौक, बालावाला नथुवावाला रोड़
98
98
बालावाला
पश्चिम सीमा ग्राम तुनवाला, मियाँवाला, हर्रावाला
उत्तर ग्राम नथुवावाला
[भाग 1
देवलोक कॉलोनी, नीनू बस्ती, आदर्श विहार, नवादा कृष्णा कॉलोनी , हरिपुर नवादा-1 , हरिपुर उत्तरांचल एन्कलेव सेक्टर-2, सैनिक कॉलोनी हरिपुर, हरिपुर नवादा , हरिपुर सेक्टर, हरिपुर जंगल किनारे, नवादा, मिनी मसूरी ग्राम बद्रीपुर नवादा सम्पूर्ण क्षेत्र ।
घिसरपडी हर्रावाला, दून एन्कलेव, शिव कॉलोनी हर्रावाला , लक्ष्मण सिद्ध कॉलोनी हर्रावाला, शान्ति विहार हर्रावाला, गीता पुरम हर्रावाला, हाईडिल कॉलोनी, रेलवे स्टेशन रोड़ , शिवलोक कॉलोनी, जागृति विहार, गिरधर विहार, नकरौदा रोड़, देव श्री पुरम, हरिद्वार रोड़ तीरथ कॉलोनी, लक्ष्मण एन्कलेव, आदर्श विहार, निर्मल कॉलोनी हर्रावाला, काली माता मन्दिर रोड़ हर्रावाला, संगम विहार, हिमालयन एन्कलेव , पी०पी०सी०एल० कॉलोनी , पीली कोठी रोड़ , भट्टा कॉलोनी हर्रावाला , कुआंवाला विंडलास , कृष्णपुरम, कुंआवाला, टीचर्स कॉलोनी , भट्टा कॉलोनी, कुआंवाला, सिद्धपुरम कॉलोनी , हर्रावाला सिद्धपुरम , निर्मल बस्ती, टीचर कॉलोनी हर्रावाला, गुजर बस्ती हर्रावाला, ग्राम कुआंवाला हर्रावाला सम्पूर्ण क्षेत्र ।
भारत चौक , जागृति विहार, आनन्द नगर, रावत मौहल्ला, मनवाल मौहल्ला, बालावाला श्रीदेव सुमन कॉलोनी, आर्य समाज , महार्षि दयानन्द सरस्वती मार्ग, पीपल रोड़ शमशेरगढ, माली मौहल्ला, चण्डीगढ मौहल्ला, शमशेरगढ -1 , मोनाल फार्म, डिस्पेन्सरी रोड़, मियांवाला रोड़ शमशेरगढ, माली देवलोक कॉलोनी, शमशेरगढ रोड़ , देवाशीष कॉलोनी , वैष्णवी एन्कलेव निकट भूसा स्टोर, श्रीकृष्ण विहार, नन्दा देवी एन्कलेव, नियर पुण्डीर सप्लायर, निकट इण्टर कॉलेज बालावाला, मिलन गार्डन, हंस एन्कलेव, मेडिकल कॉलेज, ऑफिर्स एन्कलेव, हनुमान मन्दिर, मालसी पुलिया, आदर्श एन्कलेव , बालावाला इण्टर कालेज (दाया भाग) , 665 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
सीमा ग्राम
दक्षिण
कुँआवाला, नकरौंदा
चौक, गैस गोदाम, अर्णव अपार्टमेंट, बांगी पुलिया, मिलन वैडिंग प्वांइट, पो० ओ ० रोड, गुलरघाटी रोड़ भूशा स्टोर, निकट गीतापुरम, निकट पी०एन०बी० बैंक, नीलकंठ विहार, वृन्दावन विहार, विजयलोक, सर्वप्रिय विहार , खेल एन्कलेव , सर्व विहार-1,2,3 , सैनिक कॉलोनी, ववके विहार एवं अन्य.
सौंग नदी
पूरब
99
99नकरौंदा
बालावाला, मालसी
पष्चिम
पुलिया, मामचंद चौक, भरतु चौक
उत्तर सीमा बालावाला, नथुवावाला
दक्षिण ग्राम कुआँवाला
अमन विश्णुपुरम लेन नं0-1 , श्रीराम एन्कलेव, डिफेंस कॉलोनी एन्कलेव, लक्ष्मण विहार लेन नं0-2 पंचवटी एन्कलेव नियर पिण्डरवेली, राज राजेष्वरीपुरम, राधा कृश्ण एन्कलेव, सिद्धी विनायक एन्कलेव, षिवपुरम लेन न0-2 गुरूद्वार के सामने, अपर नकरौदा, पंवार एन्कलेव, गणेष पुरम , गौतम विहार , आदर्ष कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, गंगा एन्कलेव , नरेन विहार, अषोक एन्कलेव, राणा फार्म, नियर मनीश स्टोर , नेगी एन्कलेव, आर० के० पुरम, जीरो प्वाइन्ट नकरौदा, गुरू नानक नगर, गोकुलधाम सोसाइटी, अषोक एन्कलेव, मानसरोवर राजेष्वरी एन्कलेव, हनुमान मंदिर, दुर्गा एन्कलेव, चित्रा विहार, नागेष्वरपुरम, गुनियाल मौहल्ला, देवी पुरम, आदर्ष कॉलोनी, मालसी पुलिया, विहार, केषवपुरम , कुल्हान कॉलोनी नकरौंदा, देवभूमि,ज्वाला एन्कलेव , दुर्गा एन्कलेव , भट्ट की पुलिया, साई एन्कलेव, साईपुरम लेन न0-1 , दिव्या विहार लेन न०-3 नियर प्राइमरी स्कूल के पास , नियर टयूवेल लेन० नं0-2 अलकनंदा मानसरोववर, मंगलय गार्डन , बद्री केदार एन्कलेव, दषमेष विहार, देवीपुरम , केसर मेमोरियल रोड, गुलरघाटी, भद्रकाली मंदिर, मानचन्द्र चौक बालावाला, कलकत्ता मौहल्ला बालावाला , नियर प्राइमरी विद्यालय बालावाला, नन्दनी विहार नकरौदा रामेष्वर विहार, ष्याम एन्कलेव, पंवार मौहल्ला बालावाला , नियर षिवप्रिया, वैडिग प्वांइट, नकरौदा, प्रसाद फार्म नकरौदा, देवांचल विहार नकरौदा, तीर्थवाल मौहल्ला, न्यू एन्कलेव, मनवाल मौहल्ला, इन्द्रलोक कॉलोनी , देवभूमि कॉलोनी , कुंज एन्कलेव , लक्ष्मी नारायण , भागीरथीपुरम बालावाला, तीर्थवाला मौहल्ला, गढवाली कॉलोनी, 666
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 सौंग नदी
पूरब
पष्चिम सीमा ग्राम तुनवाला
उत्तर
वार्ड नं0 03 रांझावाला, रायपुर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज
100
100 नथुवावाला
दक्षिण सीमा ग्राम बालावाला
नथुवावाला रावत कॉलोनी, मानव विहार कॉलोनी, नन्द कॉलोनी, बोस एन्कलेव, षिव षक्ति विहार, सिद्धि विनायक कॉलोनी , साई कॉलोनी, नथुवावाला जगदीष कॉलोनी, देव कॉलोनी , षंकर कॉलोनी, ज्वाला एन्कलेव , नियर राजराजेष्वरी, रमोला मौहल्ला, षिव षक्ति एन्कलेव , नियर नागराजा मंदिर बालावाला, पुरूशोतम एन्कलेव , रावत एन्कलेव, विकास विहार, मनवाल गली, बद्री केदार , षक्ति विहार, गुजरोवाली, दुर्गा कॉलोनी, षिवलोक कॉलोनी , बद्री विषाल कॉलोनी, केषव विहार, सूर्या कॉलोनी लेन नं0-3 , कृश्ण विहार, षिवलोक कॉलोनी , सरस्वती पुरम (नथुवावाला), आषीर्वाद कॉलोनी, बालावाला रोड़ नथुवाला, गुणज्ञान कॉलोनी, एकता विहार, मैत्री कॉलोनी, राज राजेष्वरी मौहल्ला, नागराजा मंदिर, आदर्ष कॉलोनी, बगीचा ज्योति एन्कलेव, विकासपुरम, हिल नवीन स्कूल , भरत चौक, प्रगतिनगर भरत चौक, सदानन्द विहार, अमन विहार नथुवावाला, जयहिन्द कॉलोनी, माधव विहार, षमषेरगढ, मनीपुरम, गणेष विहार, वैश्णव एन्कलेव, नथुवावाला धरोहर, माउण्ट एन्कलेव , ढांग धरोहर, नथुवावाला ढांग , बिश्ट मौहल्ला, पुश्पा विहार लेन न0-14 , कालिंग कॉलोनी , गुजरोवाली चौक, नथुवावाला दोनाली चौक,भागीरथी एन्कलेव , मजार गली , गिक्षा गली, षिव षक्ति कॉलोनी , बहुगुणा एन्कलेव , बद्रीष कॉलोनी , षिव मंदिर पुरम, गुलरघाटी रोड़, धारीदेवी गली एवं अन्य भाग 1 ]
667
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
नगर निगम देहरादून, जनपद- देहरादून
प्रारूप-2
वार्ड
वार्ड का नाम
संख्या
वार्ड की जनसंख्या
अनु० जाति की अनु० जनजाति
कुल जनसंख्या जनसंख्या की जनसंख्या
1 मालसी 7165 884 30
2 विजयपुर 7409 154 24
3 रांझावाला 7471 665 24
4 राजपुर 9262 594 57
5 धोरण खास 8523 1789 109
6 दून विहार 8944 778 103
7 जाखन 8721 1080 89
8 सालावाला 7695 957 119
9 आर्यनगर 7862 1769 51
10 डोभालवाला 7334 987 80
11 विजय कॉलोनी 8745 2305 55
12 किशन नगर 9136 708 38
13 डी० एल ० रोड 7265 4352 22
14 रिस्पना 7273 3104 91
15 करनपुर 7769 991 116
16 बकरालवाला 7311 552 50
17 चुक्खुवाला 7592 2422 47
18 इन्दिरा कॉलोनी 7580 1901 92
19 घंटाघर कालिंका 7415 499 70
20 रेसकोर्स उ० 7743 782 29
21 एम ० के ० पी ० 7600 457 18
22 तिलक रोड 7778 517 26
668
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
23
खुड़बुड़ा
8470
24
शिवाजी मार्ग
8727
25
इन्द्रेशनगर
8864
26
धामावाला
7656
27
झण्डा मौहल्ला
7698
28
डालनवाला
7548
29
8523 डालनवाला पूरब
30
डालनवाला दक्षिण
8313
31
कौलागढ़
8701
32
8124
बल्लूपुर
33
यमुना कॉलोनी
8361
34
गोविन्दगढ़
8530
35
8445 श्रीदेव सुमन नगर
36
विजयपार्क
7804
37
बसंत विहार
7288
38
7238 पण्डितवाड़ी
39
इन्द्रानगर
7211
40
सीमाद्वार
7450
41
8970
इन्द्रापुरम
42
कांवली
10327
43
10024
द्रोणपुरी
44
पटेलनगर प०
10313
45
गांधीग्राम
9973
46
अधोईवाला उ ०
7706
47
चन्दर रोड़
7392
48
बद्रीश कॉलोनी
7285
49
भगत सिंह कॉलोनी
7249
50
राजीव नगर
7366
[भाग 1
908
99
7
1955
2768
142
126
21
468
13
738
21
2019
5
507
83
1080
50
755
92
610
46
887
39
531
52
254
184
425
116
508
195
398
146
727
218
504
65
1081
122
1120
141
1094
9
698
23
3048
58
1207
63
355
6
762
49
480
8 भाग 1]
669
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
51
वाणी विहार
7609
52
अजबपुर सरस्वती विहार
7721
53
माता मन्दिर रोड़
7547
54
8844
चन्द्र सिंह गढ़वाली अजबपुर
55
शाह नगर
7279
56
7711
धर्मपुर
57
नेहरु कॉलोनी
7814
58
डिफेन्स कॉलोनी
7817
59
7263 गुजराड़ा मानसिंह
60
डांडा लखौंड
7434
61
आमवाला तरला
7518
62
7599
ननूरखेड़ा
63
7221
लाडपुर
64
नेहरु ग्राम
7180
65
डोभाल चौक
7143
66
7377
रायपुर
67
7108
मोहकमपुर
68
चकतुनवाला मियांवाला
7440
69
रीठा मण्डी
7507
70
लक्खीबाग
6260
71
7559 पटेलनगर पूर्वी
72
देहराखास
8594
73
विद्या विहार
7781
74
8731
ब्रहमपुरी
75
लोहिया नगर
8870
76
8779
निरंजनपुर
1413
84
334
278
354
183
528
44
763
4
398
17
479
43
264
47
429
72
1834
42
1235
70
1295
135
887
44
748
349
762
0
1174
113
1115
66
1129
59
255
12
296
22
659
18
6
399
475
9
1095
15
710
5
600
21 670
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
77 माजरा 8444
78 टर्नर रोड़ 8894
79 भारुवाला ग्रान्ट 7843
80 रैस्टकैम्प 9254
81 रेस कोर्स द ० 9245
82 * दीपनगर 7146
83 केदारपुर 7167
84 बंजारावाला 7672
85 मोथरोवाला 7455
86 सेवला कलां 8643
87 पित्थूवाला 7395
88 मेहूंवाला 8698
89 हरभजवाला 8678
90 मोहब्बेवाला 7610
91 चन्द्रबनी 9954
92 आरकेडिया -1 10367
93 आरकेडिया-2 10385
94 नत्थनपुर-1 7494
95 नत्थनपुर-2 7621
96 नवादा 7774
97 हर्रावाला 7561
98 बालावाला 8102
99 नकरौंदा 8079
100 नथुवावाला 7647
योग 803983
[भाग 1
956 6 1412 23 835 6 1185 48 1251 79 978 12 270 12 685 34 213 65 1652 49 551 35 447 35 1407 36 578 3 980 8 1509 45 1222 49 724 3 822 172 1018 37 1862 14 1341 8 1643 17 540 22 97971 5989
आज्ञा से ,
प्रदीप कुमार शुक्ल, उप सचिव ।
पी० एस ० यू० (आर० ई० ) 35 हिन्दी गजट/ 348-भाग 1-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09 , 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
August07, 2024
No. 321 / XIV - a - 43/ Admin.A/ 2008 -- Shri Harish Kumar Goel , Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali , Nainital is hereby sanctioned medical leave for 05 days w.e.f. 06.06.2024 to 10.06.2024.
By Order of Hon'ble the Chief Justice , Sd/- Registrar (Inspection) .
NOTIFICATION
August07, 2024
No. 322 / XIV - 69/Admin.A/ 2003--Ms . Rama Pandey, 1st Addl . District & Sessions Judge , Roorkee , District Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 14 days w.e.f. 23.02.2024 to 07.03.2024 with permission to suffix 08.03.2024, 09.03.2024 & 10.03.2024 as Maha Shivratri , second Saturday and Sunday holidays respectively.
301 -ख 302
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
NOTIFICATION
August08, 2024
No. 323 / XIV / a - 36 / Admin.A/ 2018 -- Ms . Tanuja Kashyap , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Nainital is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 25.10.2023 to 21.04.2024 .
ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection) .
निदेशालय पंचायतीराज , उत्तराखण्ड
16 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या-350 / 933 / जि ० पं० अ ० को० / 2022-23 देहरादून - जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल , द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 (अधिनियम सं0-11 , वर्ष 2016 ) के भाग -4 की धारा 106, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल , के अधीन विकास खण्ड जौनपुर, टिहरी गढ़वाल , के पर्यटन स्थल धनौल्टी स्थित मल्टी कार पार्किंग के संचालन हेतु निर्मित उपविधि प्रस्ताव संख्या -05 दिनांक 30.10.2023 द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल , के पर्यटन स्थल धनौल्टी स्थित मल्टी कार पार्किंग के संचालन हेतु निर्मित की गई है ।
धनोल्टी स्थित मल्टी कार पार्किंग के संचालन हेतु निर्मित उपविधि
जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल द्वारा उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक 2016 की धारा 106 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद टिहरी के पर्यटन स्थल धनोल्टी में इस जिला पंचायत को हस्तान्तरित मल्टी कार पार्किंग के नियन्त्रण / प्रबन्धन एवं यहां पर व्यक्तिगत/ व्यावसायिक व किराये के समस्त प्रकार के वाहनों से वाहन शुल्क की वसूली हेतु निर्मित निम्नलिखित उपविधि आम जनसाधारण की निर्धारित अवधि अन्तर्गत आपत्तियों / सुझावों हेतु प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायी गयी थी, उक्त प्रकाशित उपविधि के सापेक्ष निर्धारित अवधि अन्तर्गत किसी प्रकार की आपत्ति/ सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल "उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक 2016" की धारा 149 ग (2) के अनुसार उक्त उपविधि को निदेशक पंचायती राज उत्तराखण्ड की पुष्टि/ अनुमोदन के उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु निम्नवत पारित करती है, जो कि उत्तराखण्ड राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से एतद्वारा प्रभावी / लागू मानी जायेगी ।
।। उपविधि ।।
वाहनों के प्रकार /श्रेणी
क्र० सं०
निर्धारित प्रति वाहन/ प्रतिदिन की शुल्क दरें (रूपये में) 1.
150/-
प्रत्येक बड़ी बस , मोटर बस जो 20 सवारी से अधिक की क्षमता रखते हों
2.
100/-
टैम्पो ट्रैवलर , कमांडर, डी० सी० एम ० टोयोटा, सूमो, बोलरो मैक्स आदि समस्त प्रकार के वाहन जिनकी क्षमता 7 सवारी से अधिक हो
3.
80/-
टैक्सी मारूती कार तथा अन्य सभी ऐसे वाहन जिनकी क्षमात 7 सवारी से कम हो
4. | मोटर साईकिल स्कूटर एवं अन्य समस्त प्रकार के दुपहिया वाहन
50/- 303 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
।। शास्ति(दण्ड) ।।
उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक 2016 की धारा 149 ग (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन करने पर ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर 50-1000 /-(एक हजार रूपये) तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है, तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी किया जाना पाया जाता है तो रू0-50 /- प्रतिदिन की दर से जुर्माना भी आरोपित किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर 3 माह के साधारण कारावास का दण्ड भी दिया जा सकता है, उक्त का न्यायिक क्षेत्र जनपद टिहरी गढ़वाल होगा ।
सोना सजवाण, ह० (अस्पष्ट)
अध्यक्ष, जिला पंचायत , टिहरी गढ़वाल ।
अपर मुख्य अधिकारी , जिला पंचायत , टिहरी गढ़वाल ।
निधि यादव ,
निदेशक,
पंचायती राज उत्तराखण्ड देहरादून ।
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
अधिसूचना
31 जुलाई , 2024 ई ०
संख्या-1363 / नि 0 अनु०-भू० उप०परि० (आर) / बी-004 / 2024 - आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10 (आ0 ) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त किये जाने के दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में दिनांक 19.06.2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतएव अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 (आ0) /2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-
स्थल / ग्राम का नाम भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित भू-उपयोग
महायोजना में वर्तमान भू-उपयोग
क्रम सं०
क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
आवासीय
0.5630
कृषि
118 , 119 , 120
कक नावामयचक तलाई
1
बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष ।
पी० एस० यू० (आर ० ई० ) 35 हिन्दी गजट / 348 - भाग 1- क-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरे MRPL SHARE CERTIFICATE NO . 87522 में मेरा नाम PREM RATAN SACHDEVA दर्ज हो गया हैं । जबकि मेरा वास्तविक नाम PREM RATAN है , ये दोनों ही नाम मेरे है । भविष्य में मुझे PREM RATAN S / O LATE BODHRAJ के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
PREM RATAN S / O LATE BODHRAJ
निवासी 291 , पश्चिमी अम्बर तालाब रूडकी जिला- हरिद्वार ।
239- ट 240
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
कार्यालय नगर पालिका नैनीताल
विज्ञप्ति
28 जून , 2024 ई 0
पत्रांक-426 / XV- 2(a ) -उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त लागू) की धारा-298(2) तथा उसकी द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त प्राधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा विज्ञप्ति संख्या-1557 / VVIII -151 दिनांक 22 जनवरी 1942 (समय- समय पर यथा संशोधित ) द्वारा ' नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत किराये हेतु तिपहिया पैडल रिक्शों के संचालन के विनियमन हेतु उप विधि' अधिसूचित की गयी थी । मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पैडल रिक्शों के संचालन संबंधित रिट याचिका (पी.आई.एल.) संख्या-153 एवं WPPIL No 83/2023 में दिनांक 08 जून 2023 को पारित आदेश के समादर में तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- जीएसआर 709 (ई ) दिनांक 08.10.2014 तथा एसओ 2590 (ई) दिनांक 08.10.2014 एवं जीएसआर 27 (ई) दिनांक 13.01.2015 एवं भारत सरकार के पत्रांक आरटी-11036 / 80 / 2012- एमवीएल दिनांक 9 जून 2015 के क्रम में एवं ई - रिक्शा संचालकों/ चालकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर नगर पालिका नैनीताल द्वारा सम्यक् विचारोपरांत नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-10 (क) (क) / 94(6) के प्रावधानों के अनुरूप ' नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत किराये हेतु तिपहिया पैडल रिक्शों के संचालन के विनियमन हेतु उप विधि -1942 ' (समय- समय पर यथा संशोधित ) में संशोधन हेतु नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त लागू) की धारा -301 (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर उक्त उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो , के सूचनार्थ तथा दिनांक 31 मार्च 2024 तक उनकी आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की गयी थी, और अब प्राप्त आपत्तियों पर नगर पालिका द्वारा सम्यक् विचारोपरांत नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-10 (क ) (क) / 301 (2) में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 15 जुलाई 2024 से प्रभावी किये जाने हेतु सरकारी गजट में निम्नवत् प्रकाशित की जा रही है:-
नगर पालिका नैनीताल अंतर्गत ई -रिक्शों के किराये पर संचालन के विनियमन हेतु (संशोधित) उपविधि, 2024
1 - ' ई- रिक्शा' का तात्पर्य ऐसे वाहन से होगा जैसा कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) की धारा-2 (ए) में परिभाषित है ।
2- ई- रिक्शा का अधिकतम किराया रूपये 15 प्रति सवारी प्रति फेरा होगा ।
3- ई- रिक्शा को छोड़कर समस्त प्रकार के अन्य रिक्शों का नगर पालिका नैनीताल सीमांतर्गत संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा, जिसके उल्लंघन पर ऐसी शास्ति दायी होगी, जैसा कि सुसंगत नगर पालिका विनियम/ उप विधि में या अन्यथा प्रावधानित हैं ।
4-ई- रिक्शा संचालकों/ चालकों को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) तथा समस्त सुसंगत नियमों/ आदेशों का पालन करना होगा ।
5- नगर पालिका नैनीताल 'ई- रिक्शा संचालकों / चालकों' से वसूल किये जाने वाले लाइसेंस शुल्क की 25 प्रतिशत धनराशि से प्रीमियम आधार पर 'ई- रिक्शा चालकों / मजदूरों ' का ' दुर्घटना बीमा' करायेगी ।
6- ई- रिक्शों के संचालन की अधिकतम सीमा आरोपण की स्थिति में शिफ्टवार ई- रिक्शों का संचालन किया जाना होगा ।
7- यह उपविधि उत्तराखण्ड परिवहन विभाग द्वारा समय- समय पर जारी विज्ञप्ति / आदेशों के अधीन रहेगी ।
के.एन. गोस्वामी, पूजा आर्या,
भारसाधक अधिकारी/ प्रशासक, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका नैनीताल ।
नगर पालिका नैनीताल ।
241 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8]
कार्यालय - नगर पंचायत पिरान कलियर , जनपद - हरिद्वार
सार्वजनिक सूचना
28 दिसम्बर , 2023 ई०
पत्रांक-621 / न०प० पि० क ०-उपनियम / 2023-24- नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार सीमान्तर्गत उ०प्र ० नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-298 की उपधारा-2 खण्ड (झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली-2011 के क्रियान्वयन हेतु " नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017 " बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही हैं ।
अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार को प्रेषित की जा सकेगी । वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017 सक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः-
1 यह उपविधि नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार की " नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" कहलायेगी ।
2. यह उपविधि नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभाती होगी ।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी ।
परिभाषायेंः-
(i ) " नगरीय ठोस अपशिष्ठ" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है ।
(ii ) "उपविधि" से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;
(iii ) "नगर पंचायत " से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार से है;
( iv ) "अधिशासी अधिकारी" से अभिप्रेत उत्तराखण्ड शासन/ प्रशासन द्वारा तैनात/नियुक्त -अधिशासी अधिकारी से है ।
(v ) "सफाई निरीक्षक" से अभिप्रेत नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पंचायत के उस अधिकारी / कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पंचायत बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो ।
(vi ) "निरीक्षण अधिकारी " का अभिप्रेत अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी / कर्मचारी से हैं जिन्हें समय - समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है ।
(vii ) "नियम" से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं० , 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है ।
242
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
(viii ) " अधिनियम" से. अभिप्रेत उ०प्र ० नगर पालिका अधिनियम -1916 (उत्तराखण्ड मे यथापृवृत्त) से है ।
(ix) "जीव नाशित / जैव निम्नकारणीय / जैविक अपशिष्ट" ( biodegrabable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ ,खाना, सब्जी एवं फलो के छिलके, फूलों- पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि ।
(x) "जीव अनाशित अपशिष्ठ" ( Non- biodegrabable waste ) का अभिप्रेत ऐसे कूड़ा- कचरा सामग्री से हैं, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है ।
(xi ) " पुनर्चक्रणीय अपशिष्ठ" ( recyclable waste ) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे- प्लास्टिक, पौलीथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज , धातु, रबड़ आदि ।
(xii ) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ठ" ( biomedical waste ) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसन्धान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।
(xiii ) "संग्रहण" ( collection ) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण , बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है ।
(xiv ) " कचरा खाद बनाने" ( composting ) एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है जिसमे कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है ।
(xv) " ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" ( demolition and construction waste) से अभिप्रेत सन्निर्माण , पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है ।
(xvi ) "व्ययन" ( disposal ) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है ।
(xvii ) "भूमिकरण " (landfilling ) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल , हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव / कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उर्त्सजन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है ।
(xix) "निक्षालितक" ( leachate ) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है ।
(xx) "नगर पालिका प्राधिकारी" ( municipal authority) में म्युनिशपल कॉर्पोरेशन , म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद , नगर पंचायत जिसके अन्तर्गत अधीसूचित क्षेत्र, समिति (एन०ए ० सी० ) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोय अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है ।
(xxi ) "स्थानीय प्राधिकारी " ( local authority ) का अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम , नगर पालिका परिषद , नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है ।
243 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
(xxii ) ' नगरीय ठोस अपशिष्ट" ( municipal solid waste ) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय ( hazardous ) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्धठोस रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों मे पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है ।
(xxiii ) "सुविधा के परिचालक " ( operator of facility ) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टो के संग्रहण , पृथक्करण, भण्डारण , परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिये नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है । "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है ।
(xxiv) "पुनर्चक्रण " ( recycling ) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामाग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता हैं । जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता हैं ।
(xxv ) "पृथक्करण" ( segregation ) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग -अलग करना अभिप्रेत है ।
(xxvi ) " भण्डारण" ( storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा- करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके ।
(xxvii) "परिवहन" (transportation ) से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय तोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा- करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके ।
कोई भी व्यक्ति/ स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली , सड़क, गली , फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा । 1.
5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरें में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा
6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/ स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत, के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी / सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय- समय पर संशोधित करी जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति / स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क ( user charges ) लिए जायेंगे ।
7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/ स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत से सम्पर्क कर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिये निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( user charges ) भुगतान करना होगा ।
8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व . सभी पेड़ - पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगर पंचायत से सम्पर्क कर नगर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( user charges ) भुगतान करना होगा । किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा ।
244
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09 , 1946 शक सम्वत्)
9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्त्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazaradous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार घर- घर (Door To Door ) संग्रहण हेतु कर्मचारी/ सुविधा प्रचालक को देना होगा ।
10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव- चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा ।
11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/ हथालन करने वाला व्यक्ति/ स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा ।
12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण , भण्डारण , परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।
13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पंचायत / सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा । जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्त्पादक को दी जायेगी वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस मे नगर पंचायत / सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी ।
14. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रु० 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी ।
15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/ सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा ।
16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति यां परिवार जैविक-अजैविक कूडे को सडक व नाली में फेंकता है. तो प्रथम बार रू0 200.00 दूसरी बार पर रू 0 500.00 एवं तीसरी बार मे रू 0 1,000.00 पैनेल्टी देनी होगी ।
17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सडक या नाली के उपर से नही हटाता है तो प्रथम बार रू 500.00 , द्वितीय बार रू 0 1,000.00 एवं तीसरी बार में रू 1,500.00 की पेनल्टी / अर्थदण्ड देनी होगी ।
18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्र्तगत सेवा शुल्क (User charges) की दरें निम्नवत है ।
अनुसूची-1 सेवा शुल्क (User charges ) की दरें
क० सं०
अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार जैविक-अजैविक कूडा घर/ श्रोत पर ही अलग-अलग देने पर
जैविक-
अजैविक
कूडा
अलग-अलग
पहुचाने पर
1. गरीबी रेखा से नीचे के घर
2. मध्यम वर्ग कम आय वाले घर
उच्च आय वर्ग वाले घर
3.
4. सब्जी एवं फल विक्रेता
रेस्टोरेन्ट
5.
कूडा मिश्रित सडक तक पहुचाने पर
जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूडा देने पर
20
15
10
5
25
20
15
10
30
25
20
15
125
100
200
100
250
200
500
250 245
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09 , 1946 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
6.
होटल/लाजिंग / गेस्ट हाउस
7. धर्मशाला
बरातघर
8.
बैकरी
9.
10. कार्यालय
11. स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)
12.
स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)
13. हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)
14. क्लीनिक (मेडिकल)
15.
दुकान
16.
फैक्ट्री/ उघोग
17.
वर्कशाप/कबाडी
18. गन्ने का रस / जूस विक्रेता
19. सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस / प्रदर्शनी /विवाह आदि प्रति आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो
20. ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट
350 300
300
200
50
40
20
30
1500
1000
1500
1000
200 200
150
150
75 50
50
100
200
100
25
25
25
20
250
200
400
200
200 200
150
100
175
150
100 200
400 400
300
200
500
700 1500
1000
150
125
100
50
500
400 500
200
300
400
200 400
उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे- भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा आदि पर उपरोक्त दरें लागू नही होगी ।
शास्ति
: उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन उ ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड मे यथापृवृत्त) की धारा 299 (1 ) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली , 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा , जो रू० 5000.00 (रू० पाँच हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भग निरन्तर किया जाय , तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रू ० 500.00 तक हो सकेगा । यह अधिकार अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार में निहित होगा ।
शाहिद अली ,
अधिशासी अधिकारी ।
मयूर दीक्षित,
प्रभारी अधिकारी ।
246
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09 , 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
कार्यालय - नगर पंचायत पिरान कलियर , जनपद - हरिद्वार
सार्वजनिक सूचना
23 नवम्बर, 2015 ई ०
पत्रांक-029 / कर निर्धारण- उपनियम / 2015-16 - नगर पंचायत पिरान कलियर (हरिद्वार) नगर सीमान्तर्गत उ ०प्र ० नगर पालिका अधिनियम , 1916 कि धारा 298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा -298 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनो के वार्षिक मूल्य पर भवन/ सम्पत्ति कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत, पिरान कलियर (हरिद्वार) द्वारा "सम्पत्ति/ भवनकर उपविधि- 2015-16" बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो , उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जा रही है ।
अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत, पिरान कलियर (हरिद्वार) को प्रेषित की जा सकेगी । निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा ।
"सम्पत्ति / भवनकर उपविधि - 2015-16 "
1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-
क. यह उपविधि नगर पंचायत पिरान कलियर (हरिद्वार)" सम्पत्ति / भवनकरउपविधि -2015-16" कहलायेगी ।
ख. यह उपविधि नगर पंचायत पिरान कलियर (हरिद्वार) की सीमा मेंप्रवृत्त होगी ।
ग. यह उपविधि नगर पंचायत पिरान कलियर (हरिद्वार) द्वाराप्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
2. परिभाषाएँ -
किसी विषय या प्रसंग से कोई वादा प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-
(क) " नगर पंचायत " का तात्पर्यनगर पंचायत पिरान कलियर (हरिद्वार) से है ।
(ख) "सीमा " का तात्पर्यनगर पंचायत पिरान कलियर (हरिद्वार ) की सीमाओं से है ।
(ग) है। "अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पिरान कलियर (हरिद्वार ) से (घ) "अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्यनगर पंचायत, पिरान कलियर (हरिद्वार) केअध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी / प्रशासक से है ।
(ड) "बोर्ड " का तात्पर्यनगर पंचायत, पिरान कलियर (हरिद्वार) के निर्वाचितबोर्ड से हैं ।
(च) " अधिनियम " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त प्रभावी)(संशोधन) से हैं ।
(छ) . " वार्षिक मूल्यांकन " का तात्पर्यनगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा -140 व धारा -141 के अंतर्गत वार्षिक मूल्य से हैं ।
(ज) "सम्पत्ति/ भवनकर " का तात्पर्यनगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा -128 के अंतर्गत भवनों या भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से हैं ।
(झ) "समिति " का तात्पर्यनगर पालिका अधिनियम 1916की धारा -104 केअंतर्गत गठित समिति से है ।
(प) "भवन एवं भूमि " का तात्पर्यनिकाय सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है ।
(फ) "स्वामी " का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से है ।
(ब) "अध्यासी "का तात्पर्यनगर पंचायत पिरान कलियर (हरिद्वार ) की सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराये में रहने वाले व्यक्त्तियों से है ।
3. वार्षिक मूल्यांकन - नगर पंचायत पिरान कलियर (हरिद्वार) की सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि परसम्पत्तिः/ भवनकर निर्धारण हेतुनगर पालिका अधिनियम 1916की धारा-142 (2) केअंतर्गत कर निर्धारण केप्रयोजन के लिए नगर पंचायतसमय - समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों चाहें वे सदस्य हों, या ना हो अथवा संस्था / एजेन्सी नियुक्त किया गया' या किये गये 247 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8]
व्यक्तिः/ संस्था / एजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते *है।सम्पत्ति / भक्तकरनिर्धारण हेतु नियमानुसारंवार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा ।
(क) रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यक भवनों और अन्य अनाबासीय भवनों की दशा में सुवन निमाण की वर्तमात्तः अनुमानित लागत लो०नि ० वि के प्रचलित शेडूयलः रेठ और उससे *अनुलगत भूमि की अनुमानित मूल्य तत्यमय प्रचलित सर्किल रेट को जोडकर निकाली गयी धनराशी का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा ।
(ख) खण्ड (क) के उपबन्धो के अन्तर्गत न आने वाली किसी भवन या भूमि की दशा में, यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की * दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुंणा किये जाने पर आये 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैरो कि नगर पंचायत केअधिशासी अधिकारीद्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थित भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियम सर्किल दर के आधार पर नियत क्रिया गया/ जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दरें और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे निहित किये जाये ।
(ग) खण्ड (क) (ख ) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थित,ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानात ) जो किराये पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हों, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फिट यां सीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये के 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन निर्धारण हेतु किया जायेगा ।
प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगर निकाय कि राय में असाधारण परिस्थतियों के कारण किसी भवन का बार्षिक मूल्य, यदि उपर्युक्त निधि से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहाँ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जो उसे समयपूर्ण उचित प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती हैं । 1- बार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से कि जायेगी-
(i ) कक्ष- आन्तरिक आयाम कीकी पूर्ण माप
(ii) आछादित बरासदा- आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,
(iii ) बालकोनी, गलियारा, रसोई , घर और भण्डार गृह आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप, 1 (iv) गैराज आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप,
(v) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डपं और जीना से आछादित क्षेत्रफल, कारपेंट क्षेत्रफल का अंग नही ... होगा।
2 उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देनें, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 के प्रयोजन के लिये किसी भबन मानक किराया, या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगाः।
3- सम्पत्ति /भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि का मौका पर निरिक्षण करने के उपरान्त यथास्थित के अनुसार किया जायेगा ।
4- भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत सम्पत्ति/ भवन कर लिया जायेगा; परन्तु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्मांनुसार कर से मुक्त रहेंगे ।
(क) मन्दिर, गुरुद्वारे, मस्जिद अथवा दूसरी धार्मिक संस्थाऐं जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग से किराये या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती हो उनपर छूट के नियम लागू नहीं होंगे ।
(ख) अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्ही संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हो ।
(ग) नगर पंचायतपिरान कलियर (हरिद्वार) में निहित समस्त सम्पत्तियाँ ।
5- कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन- भूमि एवं भवन के वार्षिक मुल्यांकन पर सम्पत्ति/ भूवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 14 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के 248
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत कार्यालय मेंअधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा सामाचार पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण किया जा चुका है, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो वे नगर पंचायत कार्यालय में आकर कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते है, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी होगी और कर निर्धारण सुचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्लो/वार्ड द्वारा क्रम सं० देते हुये आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा ।
6- आपत्तियों का निस्तारण- भूमि एवं भवन के बार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतुनगर पालिका अधिनियम 1916की धारा-104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने के फलस्वरूप अधिशासी अधिकारीद्वारा निम्त प्रकार किया जायेगा ।
(i) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपत्तिकर्ता को लिखित सूक्ता प्रेषित करनी होगी,
(ii) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिकांन में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी,
(iii) शासनादेश सं0 2054 / नो- 9-91-796 / 97 दिनांक 28.06.1997. द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनबाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार, दी जायेगी ।
7- कर निर्धारण सूचीयों का अभीप्रमाणीकरण और अभिरक्षा-
(क) अधिशासी अधिकारीया इस निगित प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा। इस प्रकार से अभिप्रमाणितं सूची को नगर पंचायत कार्यलय में जमा किया जायेगा ।
(ख) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिये सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी ।
(घ) कर निर्धारण सूचीयों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त सम्पत्ति/ भवन करें माँग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुये नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा -166 के अन्तर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी ।
8- कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की कर निर्धारण सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण ना हो उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा तथा अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा ।
9- जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये , तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट-1916 की धारा 143-(3 ) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए । इसका निश्चित उस समय तक लागू रहेगा जब तक सशक्त न्यायालय उसको रद्द न कर दे । 10- ( 1 ) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार जिस पर कर लागू हो, हस्तान्तरित किया जाये तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जाये , वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा। ( किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, की मृत्यू के पश्चात उसका उत्तराधिकार या जी जायदाद का स्वामी हों, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अन्दर पूर्वताः देगा । 2)
11. (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से औरं ठीक तौर से दिये जायेंगे ।
(2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अंगर लिखी गयी है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 ई० के अनुसार ली गयी हो, पेश करेगा ।
249 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
12- उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 151 (2 ) के अधीन कर की थोडी माफी या ऐसी माफी के लिए भवन का स्वामी जिसमें कई किरायेदार रहते हो, भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लागू करने के अलावा हर इक भाग का वार्षिक मूल्य अलग अलग एक नोट में दर्ज .. किया जाये और जब कोई भाग, जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है, या किराये के नब्बे दिन या इससे अधिक समय के लिये किसी साल में खाली रहा हो तो कुल भवन के कर का वह हिस्सा साफ किया जाये जो कि उक्त एक्ट की धारा 151 (1 ) के अधीन वापस या माफ किया जाता यदि भवन के भाग पर अलग कर लागू किया होता ।
शास्ति
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा -299 ( 1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पालिका एतद्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि का उल्लघनउल्लघंन करने के लिये के लिये अर्थदण्ड रू 0 1000.00 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निस्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धी के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रू0 100.00 (एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है ।
मंगेश घिल्डियाल, शाहिद अली ,
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पिरान कलियर,
जनपद - हरिद्वार ।
I.A.S. ज्वाइंट मजिस्ट्रेट /प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत पिरान कलियर ।
250
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09 , 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय - नगर पंचायत पिरान कलियर , जनपद- हरिद्वार
सार्वजनिक सूचनाः
28 दिसम्बर , 2023 ई ०
पत्रांक-623 / न० प०पि ० क 0 - उपनियम / 2023-24 - सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत पिरान कलियर सीमान्तर्गत उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा 298 क , 293, 294 , व. 296 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा-2 खण्ड (ज) (च) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत पिरान कलियर द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-294 के तहत विभिन्न व्यवसायों पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 399/ वी- 95-204 (जनरल) / 94 दिनांक 20.10.1994 के अनुसार विभिन्न व्यवसायों हेतु ' व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि 2014-15 बनायी गई है' जो उपविधि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 (1 ) के अन्तर्गत सरकारी गजट मे प्रकाशित होने के उपरान्त लागू होगी । परन्तु इससे पूर्व इस उपविधि को जनसांमान्य से आपत्ति/सुझाव आंमत्रित करने हेतु प्रकाशन कराया जाना है । समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर जनसामान्य को लिखित मे आपत्ति / सुझाव / शिकायत देने होगें । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति/ सुझाव पर विचार नही किया जायेगा तथा जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित की जा रही है ।
'व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि – 2015-16 संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-
क- यह उपविधि नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार 'व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि- 2015-16' कहलायेगी ।
ख यह उपविधि नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी ।
ग - यह उपविधि नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
1. परिभाषाऐं
किसी विषय या प्रसंग से कोई वादा प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-
(क) नगर पंचायत का तात्पर्यनगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार से है । (ख) " सीमा " का तात्पर्यनगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार की सीमाओं से है ।
(ग) " अधिशासी अधिकारी " का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार से है ।
( घ) " अध्यक्ष " का तात्पर्यनगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार के अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी / प्रशासक से है ।
(ड) " बोर्ड का तात्पर्यनगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार के निर्वाचित बोर्ड से हैं ।
(च) "अधिनियम " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश , नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) संशोधन
एवं उपान्तरण आदेश-2002 से हैं ।
(छ) " लाइसेन्स " का तात्पर्य नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार की सीमान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यवासायों के लाइसेन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से हैं ।
(ज) " अवधि " का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा ( 1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष के लिए दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेन्स से हैं ।
अनुसूची
क्र.स.
मद का नाम
लाइसेन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक 1
2
3
1 होटल लार्जिंग / गैस्ट हाउस / आश्रम 10 शैया तक
500.00
2 होटल लार्जिंग / गैस्ट हाउस / आश्रम 11 से 20 शैया तक
1000.00
3 तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से 30 शैया तक
3000.00
4 उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक
4000.00
5 उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया तक
5000.00
6
उपरोक्त 50 से ऊपर
6000.00
7 तीन सितारा होटल
8000.00
8
पाँच सितारा होटल
10000.00 251
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09 , 1946 शक सम्वत्)
भाग 8]
19 रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी 2000.00
10 रेस्टोरेन्ट मध्यम श्रेणी 1000.00
11 रेस्टोरेन्ट सामान्यः श्रेणी 500.00
नर्सिंग होम
12. नर्सिंग होम (20 बैड तक )
13 नर्सिंग होम (20 बैड से ऊपर) 2000.00
14 प्रसूति गृह ( 20 बैड तक )
15 प्रसूति गृह (20 बैड से ऊपर)
16 प्राईवेट अस्पताल 3000.00
17 पैथोलॉजी सैन्टर 1000.00
18 एक्सरें क्लीनिक 1500.00
19 डेन्टल क्लीनिक 1000.00
20 प्राईवेट क्लीनिक 1500.00
परवहन
21 घोडा तांगा 50.00 22 रिक्शा किराये पर 25.00 23 रिक्शा(निजी चालक) 25.00 24 ठेला/ ठेली 25.00 25. हाथ ठेली 25.00 26 बैलगाडी/ भैंसा गाडी/ किराये पर चलना 25.00 27 ट्रैक्टर ट्राली/ छोटा हाथी 100.00 28 अन्य चार पहिये के वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन) 200.00 29 मोटर गैराज 300.00 30 स्कूटर गैराज / रिपेयरिंग शॉप 250.00 31 मोटर वाहन एजेन्सी (सैल्स / सर्विस) 2000.00 32 स्कूटर एजेन्सी (दो पहिया/ तीन पहिया) 1500.00 33 साईकिल की दुकान 200.00
पैट्रोलियम
34 पैट्रोल /डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी 2000.00
35 पैट्रोल /डीजल पम्प फुटकर विक्रेता
36 जनरेटर डीजल / पैट्रोल 500.00
37 दुकान अन्य पैट्रोलियम उत्पादन 500.00
अन्य व्यवसाय
38 धुलाई गृह (लान्ड्री) 100.00
39 ड्राई क्लीनर 100.00
40 फाईनैन्स कम्पनी, चिट फन्ड 500.00
41 इन्सोरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा 500.00
42 फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इन्ड्रस्टियल 1000.00
43 आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक्स सोडा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री 1000.00
44 बिर्ल्डस (रजिस्टर्ड ) 2000.00
45 आटा चक्की 250.00
46 गूदड गोदाम 500.00
47 कंकड तथा सुखी की भट्टी 500.00
48 चूना 500.00
49 ईंट का भट्टा 5000.00
50 साबुन की फैक्ट्री 2000.00
51 लोहा, व्यापारी ,टिम्बर ,सीमेंट , ईंटा, बालू(थोक 2000.00
मोरंग , मारवल,टाईल्स,सेनेटरी , हार्डवेयर)
52 फुटकर बिजली के सामान कि विक्रेता 500.00
53 कपडा थोक विक्रेता
कपडा फूटकर विक्रेता 500.00 OFASTF
54 कैटरिंग 500.00
252
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
55
बेकरी (भट्ठी)
56 बेकरी (पॉवर)
57
हेयर कटिंग सैलून
58
ब्युटी पार्लर
59
कुकिंग गैस एजेन्सी
60 जनरल मर्चेन्ट थोक
61
टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)
62
टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)
63
कोयला (थोक विक्रेत्ता)
64
कोयला (फुटकर विक्रेता )
65 बडी नावें मोटर वोट
66 छोटी नावें मोटर वोट
67 पेन्ट की दुकान
68
ज्वैर्ल्स (बडे) 5 लाख से ऊपर टर्नओवर
69 ज्वैर्ल्स (छोटे) 5 लाख तक टर्नओवर
70 विज्ञापन एजेन्सी
71
डेयरी (दूध, दही, पनीर एवं दूध से बने अन्य पदार्थ)
72
भूसा (थोक विक्रेता)
73
भूसा (फुटकर विक्रेता)
74 आडियो/ वीडियो लाईब्रेरी
75
[ भाग 8
500.00
1000.00
100.00
250.00
1000.00
500.00
200.00
100.00
200.00
100.00
1000.00
500.00
500.00
1000.00
500.00
1000.00
500,00
500.00
250.00
500.00
मोबाईल विक्रेता/ विभिन्न मोबाईल कम्पनीयों के रिचार्ज एवं मरम्मत की
दुकान
76 केबिल टी०वी०
77
500.00
1000.00
आर्किटेक्ट, कम्सलटेन्ट, विधि चार्टेड एकाउन्टेन्ट, फास्ट एकाउन्टेन्ट
78
अनाज, तिलहन, चीनी , गुड, खण्डसारी ( थोक विक्रेता )
79
अनाज, तिलहन ,चीनी , गुड, खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)
80
आईस फैक्ट्री
81 टैन्ट हाउस
82 राफ्टिंग
83
जेम्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट इम्पोरियम (बडी दुकान)
84
जेम्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट इम्पोरियम (छोटी दुकान)
85
रेडीमेट गारमेन्टस (बडी दुकान)
86
रेडीमेट गारमेन्टस (छोटी दुकान)
87 टूर एण्ड ट्रैवल्स
88 योग एवं ध्यान केन्द्र
89 फोटोग्राफर
90 टूरिस्ट गााईड
दुकान
91 पान की दुकान
92 चाय की दुकान
93 जनरल मर्चेन्ट की दुकान
94
किताबों की थोक की दुकान
95
किताबों की फुटकर दुकान
96
न्यूज पेपर
97
लकडी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)
98
लकडी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेत्ता)
99 टिम्बर मर्चेन्ट
100
रेडियो / मैकेनिक/टी० वी० मरम्मत
101
टी०वी० शॉप / इलेक्ट्रोनिक वस्तुएँ
102 फर्टिलाईजर शॉप
103 मिठाई कि दुकान
104 चांट/ बत्ताशे कि दुकान
105
ड्राई फ्रूट विक्रेता(थोक विक्रेता )
500.00
300,00
500.00
1000.00
1000.00
1000.00
500.00
1000.00
500.00
2000.00
1000.00
500.00
500.00
100.00
200.00
500.00
500.00
200.00
200.00
1000.00
500.00
3000.00
200.00
500.00
500.00
500.00
200:00
500.00 भाग 8]
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116 दे
117 f
118 ब
119 भ
120 ब
121 3
122 प्र
123 क
124
125 प्र
3-लाइसेन तथा आवेद
4- प्राप्त
का निर्णय 5-सूची में बनवाना अ अवधि तव की दर से 6- लाइसेन 7-जांचकत होगा ।
8-व्यवसा सकता है, द्वारा किय 9-लाइसेन्स अपने पुराने 10-उक्त्त स निरस्त कर होगा ।
उ (1 ) के अन्त जुर्माना लिय सिद्ध हो जा निहित होगा
अ
नगर 254
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय - नगर पंचायत पिरान 'कलियर , जनपद - हरिद्वार
सार्वजनिक सूचना
28 दिसम्बर , 2023 ई ०
पत्रांक-624 / न ० प० पि० क ०- उपनियम / 2023-24 - सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, पिरान कलियर जिला हरिद्वार द्वारा अपनी सीमान्तर्गत या भविष्य में विस्तार होने वाली सीमा में नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (2 ) के अन्तर्गत अश्लील एवं आपत्ति जनक विज्ञापनों एवं पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियन्त्रण रखने हेतु विज्ञापन शुल्क उपनियम सर्वसम्मति से पारित कर निम्नानुसार तैयार किया गया है । उक्त विज्ञापन उपनियम के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/ अन्य को किसी प्रकार की शिकायत / आपत्ति अथवा सुझाव हो तो वह इस उपनियम के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यदिवस में अपनी लिखित शिकायत / आपत्ति/ सुझाव कार्यालय नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार में प्रस्तुत कर सकता है । इस अवधि के बाद प्रस्तुत शिकायत / आपत्ति/ सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा ।
विज्ञापन शुल्क उपनियम 2015
1-यह उपनियम नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार अश्लील तथा आपत्ति जनक फिल्म या पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियन्त्रण नियमावली 2015 कहलायेगी ।
2- इन नियमों में विज्ञापन का अर्थ किसी भी स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किये गये सूचना पट्ट, पोस्टर , होर्डिंग , साईनबोर्ड , दिवारों आदि पर पेन्ट से लिखे गये या चौक से बनाये गये / लिखे गये एवं एक कट आउट, चलचित्र पर, केविल द्वारा विज्ञापनो से है जो नगर पंचायत के क्षेत्र मे अन्तर्गत है ।
3 - इमारत का तात्पर्य किसी भी प्रकार से बनाये गये ढाँचे से है जो किसी भी मैटीरियल से बनाया गया हो ।
4- कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार की सीमा अन्तर्गत किसी स्थान पर इमारत के किसी भाग पर या ढाँचे पर विज्ञापनार्थ किसी प्रकार का विज्ञापन, सूचना पट्ट, पोस्टर , बैनर या होर्डिंग आदि विना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बगैर नही लगायेगा ।
5- उपरोक्त उपनियम निम्नांकित पर लागू नही होगा ।
(अ) ऐसा विज्ञापन जो सरकारी अथवा राष्ट्रीय कार्यों हेतु स्थानीय विकास योजनाओं हेतु शासकीय प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शन हेतु लगाये जाय ।
(ब)ऐसे विज्ञापन या साईन बोर्ड जो किसी स्थानीय व्यापारी / दुकानदार द्वारा अपनी दुकान या निवास पर अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में लगाया गया हो ।
(स) इसके अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थितियों में निशुल्क विज्ञापन लगाने के लिए अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
6-किसी भी विज्ञापन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र विज्ञापन के लिपि लेखा सहित दो प्रतियों के साथ नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार कार्यालय में देना होगा ताकि अनुमति देते समय अधिशासी अधिकारी विज्ञापन की विषय- भाषा आदि की जॉच करने के पश्चात सस्तुति करेंगे कि विज्ञापन में किसी प्रकार की अश्लीलता या आपत्ति जनक भाषा या किसी समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें या सामुदायिक विष फैलाने वाली भाषा का प्रयोग तो नही किया गया है । इस प्रकार सन्तुष्ट हो जाने के बाद आवेदक को स्वीकृति प्रदान की जायेगी, किन्तु अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह जनहित में यदि आवश्यक समझें 255 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
तो अनुमति दे या न दें । अथवा किसी प्रतिबन्ध या शर्त के साथ अनुमति दे । ऐसी स्थिति में पीडित व्यक्ति अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत, पिरान कलियर जिला हरिद्वार के सम्मुख एक सप्ताह के अन्दर अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जिसपर अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।
इन उपनियमों में दी जाने वाली निर्गमन की अनुमति के लिए विज्ञापन शुल्क निम्न होगा।
200 /-वार्षिक
1-1 फुटx 1 फुट से 6 फुटx6 फुट तक साईज के होर्डिंग/ बोर्ड-
400/-वार्षिक
2-6फुटx6फुट से 12फुटx 10 फुट तक साईज के होर्डिंग / बोर्ड-
800/-वार्षिक
3-12फुटx10 फुट से20 फुटx 10 फुट तक साईज के होर्डिंग / बोर्ड-
1500/-वार्षिक
4-12फुटx10 फुट से40 फुटx 10फुट तक साईज के होर्डिंग / बोर्ड
2000/-वार्षिक
5-विज्ञापन का इलक्ट्रौनिक डिस्प्ले 20 फुटx20 फुट
20/ -प्रतिमाह 6-दीवारों पर की जानेवाली पेन्टिंग विज्ञापन प्रतिवर्गमी०
10/- प्रतिमाह 7-बिजली/ टेलीफौन के खम्बों पर 2x2 फुट तक होर्डिंग / बोर्ड
प्रतिपोल
100/- प्रति माह 8- बैनर कपडे का- प्रति बैनर
9- लकडी/ लोहे के पाईप से सार्वजनिक सडक पर गेट 250 प्रतिगेटप्रतिदिन
बनाने / लगाने हेतु व्यापारिक दृष्टि से ।
2000/- प्रतिविज्ञापन 10- अन्य विज्ञापन इलक्ट्रोनिक डिस्पले बोर्ड
100/- प्रतिदिन 11- बैलून / गुब्बारे पर विज्ञापन प्रतिदिन
प्रतिबन्ध यह है कि कुम्भ मेला अथवा अर्धकुम्भमेला पडने वाले वर्ष में विज्ञापन शुल्क दोगुना होगा तथा कम से कम 25 विज्ञापनों के लिए इलक्ट्रौनिक डिस्पले की आज्ञा दी जायेगी, जिसका शुल्क अग्रिम जमा करना होगा ।
8--नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि इन उपविधियों का उल्लंघन करके यदि कोई विज्ञापन कही पर लगा दिया गया हो तो उसे हटा सकते है । और उसे हटाने में हुए व्यय को विज्ञापन मालिक या ऐंजेंण्ट से वसूल कर सकते है । यदि कोई व्यक्ति व्यय शुल्क जमा न करें अथवा विज्ञापन हटवाने के एक माह के अन्दर होर्डिंग वापस करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करे तो विज्ञापन हटाने से एक माह बाद होर्डिंग /साईन बोर्ड आदि नीलाम करा सकते है ।
9- उपनियमों के प्रयोजनार्थ व्यक्ति, व्यक्तियों ,कम्पनी या फर्म के मालिकों, प्रबन्धकों ,ऐजेंण्टों या उनके कारिन्दों , जिनके द्वारा कोई विज्ञापन इन उपविधियों का उल्लंघन करते हुए लगाया या लगवाया गया हो, दोषी समझा जायेगा तथा दण्ड का भागी होगा ।
10- नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार प्रभारी अधिकारी / अधिशासी अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात सामाजिक, धार्मिक , एवं राजनैतिक कार्य सम्बन्धी विज्ञापन निशुल्क प्रदर्शित किये जा सकेंगे ।
11 - नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार उपरोक्त विज्ञापनों का वार्षिक ठेका भी करा सकती हैं, जिसके लिए फर्मो / ब्यक्तियों/ ऐजेंण्टों से कोटेशन अथवा बोली ले सकती है । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेका लेने वाले व्यक्ति / फर्म को उपरोक्त सभी शर्तों का पूर्ण पालन करना होगा । शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर/ अग्रिम रूप में जमा धनराशि को जब्त किया जा सकता है ।
256
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
12- नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार को उपरोक्त उपविधियों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष परिस्थितियों के आधार पर शर्तों एवं नियमों के अनुसार ठेका निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित . रहेगा ।
दण्ड-
उपरोक्त उपविधियों का उल्लघंन करके यदि कोई फर्म / ठेकेदार / व्यक्ति द्वारा किसी पोस्टर /होर्डिंग अथवा उपरोक्त कोई भी विज्ञापन कही पर लगा दिया जाता है । तो नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार उक्त विज्ञापन के हटाने के साथ ही उससे विज्ञापन का किराया सहित प्रथम दण्ड के रूप मे विज्ञापन किराये के 05 गुना आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा । दूसरी बार उक्त अपराध उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड के रूप में किराये के 10 गुना शुल्क भू- राजस्व की भाति वसूल किया जायेगा ।
शाहिद अली,
अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत पिरान कलियर ।
मंगेश घिल्डियाल , I.A.S. प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत , पिरान कलियर/ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रुड़की ।
257 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त , 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8]
कार्यालय - नगर पंचायत पिरान कलियर , जनपद - हरिद्वार
सार्वजनिक सूचना
28 दिसम्बर , 2023 ई ०
पत्रांक-625 / न० प० पि० क ०-उपनियम / 2023-24- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, पिरान कलियर, जिला हरिद्वार की सीमा के अन्तर्गत प्लास्टिक / पॉलीथीन / कैरीबेग नियन्त्रण उपविधि 2015 नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार द्वारा तैयार की गयी है । उक्त प्लास्टिक / पॉलीथीन / कैरीबेग नियन्त्रण उपविधि 2015 के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की शिकायत / आपत्ति अथवा कोई सुझाव हो तो वह इस उपविधि के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर किसी भी कार्यदिवस में अपनी लिखित शिकायत / आपत्ति/ सुझाव कार्यालय नगर पंचायत, पिरान कलियर जिला हरिद्वार में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत / आपत्ति/ सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा ।
प्लास्टिक / पॉलीथीन उपविधि 2015
संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और लागू होना
(1) यह उपविधि नगर पंचायत, पिरान कलियर जिला हरिद्वार नगर की प्लास्टिक / पॉलीथीन / कैरीबैग नियंत्रण उपविधि 2015 कहलायेगी ।
(2 ) यह उपविधि नगर पंचायत , पिरान कलियर जिला हरिद्वार के सीमान्तर्गत में प्रवृत्त होगी ।
(3) यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
4. परिभाषायें -
(1) जब तक इस विषय के प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में
(क) एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथा संशोधित) से है ।
(ख) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत, पिरान कलियर जिला हरिद्वार से है ।
(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, पिरान कलियर जिला हरिद्वार में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है ।
(घ) सफाई निरीक्षक का तात्पर्य नगर पंचायत, पिरान कलियर जिला हरिद्वार में कार्यरत सफाई निरीक्षक से है ।
(3) अध्यक्ष का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वार की सीमान्तर्गत स्थित जनता द्वारा नगर पंचायत, पिरान कलियर जिला हरिद्वार के बोर्ड का. अध्यक्ष निर्वाचित किया गया हो ।
(च) नगर पंचायत, पिरान कलियर जिला हरिद्वार बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत , पिरान कलियर जिला हरिद्वार के निर्वाचित / मनोनीत सदस्यों की कमेटी से है तथा ऐसी कमेटी के भंग होने की स्थिति में प्रशासक या उसके द्वारा प्रतिनिधानित व्यक्ति से हैं ।
(छ) विक्रेता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वस्तुओं या साम्रगी को प्लास्टिक थैलो मे भरकर / पैक कर विक्रय करता है ।
3. प्रतिषेध - 258
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
1 कोई भी व्यक्ति/ व्यवसायी या दुकानदार नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारकी सीमा के अन्दर 40 माईकोन से कम मोटाई तथा 8X12 इंच (20x30 से०मी० ) से कम आंकार के प्लास्टिक कैरी बैंगो (थैलियो) का उत्पादन, भण्डारण , विक्रय और वितरण नहीं करेगा ।
2- नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारकी सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति/ व्यवसायी या दुकानदार खाद्य सामग्री के भण्डारण ले जाने , वितरण एवं पैकेंजिग के लिए पुनः चकित प्लास्टिक से बनें प्लास्टिक कैरी (थैलियों) या पात्रो का उपयोग नही करेगा ।
3- अप्रयुक्त प्लास्टिक से बने प्लास्टिक कैरी बैग (थैली) व पात्र प्राकृतिक रंग अथवा सफेद रंग के होगें ।
4- खाद्य सामग्री के भण्डारण या पैकेजिंग से भिन्न प्रयोजन के लिये पुनः चकित प्लास्टिक से बने कैरी बैग और पात्रो का विनिर्माण भारतीय मानक ब्यूरों के विनिर्देश भ० म० / 9822 : 1981 के अन्तर्गत इंगित रंजको (पिगमेंट) एवं रंग को (कलरेन्ट) द्वारा किया जायेगा ।
5- नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारकी सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति/ व्यवसायी या दुकानदार व्यक्तिगत स्थान / सार्वजनिक स्थान जैसे नदी /स्वम् की भूमि/ नाली / मकान /ऑगन / बगीचा /शौचालय / मूत्रालय / दुकान के आगे पीछे ऐसे प्लास्टिक कैरी बैगों (थैलियो) या पात्रों / अनुपयोगी प्लास्टिक के डब्बे / बिस्कुट पैकेटों के पॉली पैक रैपर्स / चायपत्ती के खाली रैपर्स / गुटको एंव पान मसालों के खाली रैपर्स जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को नही रखेगा अथवा और न ही फेंकेगा जिससे पर्यावरण को क्षति हो, प्रदूषण हो जो मानव जीवन व पशु जीवन के लिये घातक हो तथा जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हों ।
6- नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारकी सीमा के अन्दर आने वाले सामान की पैकिंग के रूप में आने वाले प्लास्टिक / पॉलीथीन / गत्ता / चिल्ला जो भी हो उसे केता /विक्रेता अपने घर / दुकान में एक बर्तन में अलग से एकत्र कर रखेगा तथा उक्त क्षेत्र में कार्यरत नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारके सफाई कर्मी को उसकी डूयटी के दौरान सुपुर्द करेगा जिसे नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम-2000 के अनुसार नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा ।
7- सीमेन्ट के खाली बैग जो पॉली बैग में आते हों जैसे रबर किस्म चिल्ला, चाय की पत्ती के खाली रैपर्स, पराग दुध या इस प्रकार दूध के अन्य रैपर्स , बिस्कूट पैकेटों के पॉली पैक रैपर्स / खाली डब्बे विभिन्न प्रकार के तम्बाकू/ गुटको आदि समस्त प्रकार के प्लास्टिक पैक रैपर्स, जो अनुपयोगी हो जातें है को ऐसे सामान को केता /विक्रेता / मालिक या तो अपनी सुरक्षा में रखेगा या अपने घर / दुकान में एक बर्तन में एकत्र कर रखेगा जिसे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारके सफाई कर्मचारी को उसकी ड्यूटी के समय दिया जायेगा जिसे नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारद्वारा उप नियमं - 06 मे उल्लिखित विधि से निस्तारित किया जायेगा ।
8- नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारकी सीमा के अन्दर प्रवेश करने / गुजरने वाले कोई भी वाहन चालक / यात्री नगर की सीमा में प्लास्टिक/ पॉलीथीन की थैली / कैरीबैग / पैकेट / डब्बे / रैपर्स जो कि पॉलीथीन की श्रेणी मे हो और जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारकी 259 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
सडकों / गलियों या खुले स्थान / सार्वजनिक स्थान में नही फेकेगा बल्कि नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारके कूड़ेदान मे ही डालेगा । इसी प्रकार से नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत सीमा के भीतर किसी भी प्रकार से सार्वजनिक स्थानो में अपने घरो का कूडा- करकट, भवन निर्माण साम्रगी आदि नाली / मार्गो में नही फेकेगा ।
9- नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारकी सीमा के अन्दर किसी भी व्यक्ति/ व्यक्तियों, भवन स्वामी /स्वामियों, किरायेदारों कूलियो, मजदूरी के अगल- बगल जिसकी सीमान्तर्गत ऐसी प्लास्टिक / पॉलीथीन / कैरी बैग या अन्य प्रकार का प्लास्टिक / पॉलीपैक जैसे पराग दूध के अनुपयोगी या इसी प्रकार के अन्य अनुपयोगी प्लास्टिक / पॉलीपैक सामग्री जिससे गन्दगी उत्पन्न होने की सम्भवना हो, वह दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत माना जायेगा । क्योकि 40 माईकोन से कम मोटाई की प्लास्टिक को कानूनन शहरी क्षेत्र में पूर्ण रूप से वर्जित किया जा चुका है ।
शास्ति
1- जो कोई भी व्यक्ति/ व्यक्तियों / दुकानदार या फर्मों द्वारा इस उपविधि के किसी अंश या उसके तहत आदेश का उल्लंघन किया जायेगा, वह रूपये 5,000 /- (रू० पांच हजार मात्र) जुर्माने अथवा एक माह के कारावास अथवा दोनो से दण्डनीय होगा ओर यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहता है तो वह रू0 100 /-(एक सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त दण्डित होगा ।
2- जो कोई भी व्यक्ति / व्यक्तियों / व्यवसायी / दुकानदार या कम्पनियों द्वारा इस उपविधि के अधीन किसी भी रीति से अपराध करने अपराध में सहायता दुष्प्रेरणा करता है या उपसाधक है, वह दोष सिद्ध होने पर अपराध के लिए चिन्हित करावास से दण्डित किया जायेगा ।
3- नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारके अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारका कोई भी अधिकारी / कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह इस प्रकार के अपराधों के लिए तात्कालिक रूप से विक्रेता को अथवा क्रेता को रू 0 100 /- (रू ० एक सौ मात्र ) से रू0 500 / - (रू0 पांच सौ मात्र) तक का अर्थदण्ड अपने विवेक से दे सकते है ।
4- नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारंसीमा के अन्तर्गत कोई भी विक्रेता दुकानदार सब्जी विक्रेता फल विक्रेता भिन्न प्रकार के व्यवसायो से यदि कोई केता द्वारा प्लास्टिक में सामान पैंक करने की माँग की जाती है तो विक्रेता को यह बाध्यता होगी कि वह 40 माईकोन तथा 8X12 इंच तथा 40 माईक्रोन की कैरीबेग को नियत राशि के तहत कैरीबेगविक्रय करेगा यदि विक्रेता द्वारा केता को प्रतिबन्धित की गयी कैरीबेग को विक्रय करते हुये पाया जाता है तो उस विक्रेता पर दण्डस्वरूप मौका स्थल पर 100 / - रूपये से 200 / -रू ० तक अर्थदण्ड होगा यदि उल्लघन जारी रखता है तो विक्रेता के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी और जो भी नगर पंचायत पिरान कलियर जिला हरिद्वारका व्यय भार निर्धारित किया जायेगा, उसके लिये विक्रेता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा !
260
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
5-
नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 274 के तहत कुडा करकट, विष्ठा आदि के अनुचित निस्तारण के लिए शास्ति जिन भवन या भूमि से कोई संतापकारी पदार्थ, कूडा- करकट, विष्ठा या लोथ, खण्ड (ख) के अधीन नियत किसी स्थान या धारा 273 की उपधारा (1 ) क खण्ड (क) के अधीन व्यवस्थित किसी पात्र से भिन्न अन्यथा किसी सार्वजनिक स्थान या सडक के किसी भाग पर या किसी सार्वजनिक सीवर या नाली मे या किसी सार्वजनिक सीवर या नाली से मिलने वाली किसी नाली मे फेंका या जमा किया जाता है, ऐसे भवन या भूमि या अध्यासी और कोई ऐसा व्यक्ति जो उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये (नगर पंचायत) के किसी निर्देश का उल्लंघन करता है, दोषसिद्ध ठहराये जाने पर 1000 रूपयें से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
शाहिद अली ,
मंगेश घिल्डियाल,
अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत पिरान कलियर, जनपद- हरिद्वार ।
I.A.S. ज्वाइंट मजिस्ट्रेट /प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत पिरान कलियर ।
261 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय - नगर पंचायत पिरान कलियर , जनपद - हरिद्वार
सार्वजनिक सूचना
28 दिसम्बर , 2023 ई०
पत्रांक-626 / न० प० पि०क०-उपनियम / 2023-24- नगर पंचायत , पिरान कलियर जनपद हरिद्वार द्वाराः उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश की धारा 298 (2) लिस्ट (जे० ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत पिरान कलियर के निर्माण कार्यो के सम्पादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एंव नियत्रंण के लिए ठेकेदारों के पंजीकरण एंव नियत्रंण उपविधि बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इसका प्रभाव पडने वाला है, से आपत्तियां एंव सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है । अतः समाचार : पत्र मे प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एंव आपत्तियां अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, पिरान कलियर को प्रेषित की जा सकेगी । बाद मियाद प्राप्त आपत्तियां एवं सुझावों पर विचार नही होगा ।
ठेकेदारी पंजीकरण एंव नियत्रंण उपविधि 2015-16
1.परिभाषाएं-
यह उपविधि नगर पंचायत, पिरान कलियर जनपद हरिद्वार के ठेकेदारी पंजीकरण एंव नियत्रंण होगी । (1) उपविधि 2015 कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एंव प्रभावी
(2) वह उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी हो ।
(3) निकाय निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत, पिरान कलियर से. है ।
(4) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, पिरान कलियर के निर्वाचित अध्यक्ष / सभासदों से है ।
(5) अधिनियम- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) संशोधन एंव उपान्तरण आदेश 2002 से है ।
(6) अध्यक्ष- अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, पिरान कलियर के अध्यक्ष से है ।
(7) प्रभारी अधिकारी- प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत, पिरान कलियर के प्रभारी अधिकारी से है ।
(8) प्रशासक- प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत, प्रिान कलियर के प्रशासक / जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार से है ।
(9) ठेकेदार ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत, पिरान कलियर मे समस्त निर्माण कार्य , पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एंव अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हो, को करने का इच्छुक व्यक्ति / फर्म हो ।
(10) श्रेणी- श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितिय एंव तृतीय श्रेणी से है ।
2. पंजीकरण की प्रकियाः-
नगर पंचायत, पिरान कलियर जिला हरिद्वार के निर्माण कार्य (सडक / नाली / नाला / पुस्ता/ अन्य) एंव भवन के निर्माण आदि कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतू ठेकेदार की तीन श्रेणियां होगी । इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितिय व तृतीय श्रेणी मे निम्न शर्तों/ औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है: -
(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत, पिरान कलियर सीमान्तर्गत या जनपद हरिद्वार मे कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो , अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित देनी होगी तथा मूल निवास प्रमाण पत्र व पैन कार्ड नम्बर देना अनिवार्य होगा ।
(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो छः महीने की अवधि के अन्दर का हो) । (
3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है) ।
10.00 लाख
अ- प्रथम श्रेणी के लिए
ब- द्वितिय श्रेणी के लिए
05.00 लाख
03.00 लाख
स- तृतीय श्रेणी के लिए 262
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
(4) प्रथम श्रेणी मे पंजीकरण कराने हेतू लोक निर्माण विभाग, जल निगम , सिंचाई विभाग , ग्रामीण निर्माण विभाग , नगर पंचायत/ नगर पालिका परिषद, जल संस्थान एंव जिला पंचायत आदि विभागो मे कम से कम सडक/ नाली / नाला आदि एंव भवन निर्माण का 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एंव एक वित्तिय वर्ष मे 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होगे । इसके अतिरिक्त स्वय का तकनीकी अभियन्ता एंव टी०एण्ड०पी ० (मिक्सचर मशीन / बाइबरेटर /जे० सी ० बी० / रोड रोलर / प्रिमिक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होगे । अनुभव प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता/ अधिशासी अधिकारी / अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा ।
(5) द्वितीय श्रेणी मे पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागो मे कम से कम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एंव एक वित्तिय वर्ष मे 25.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होगे (अनुभव प्रमाण पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा) ।
(6) तृतीय श्रेणी मे पंजीकरण हेतू उत्तराखण्ड सरकार / भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम 03 वर्ष कार्य किया हो ; का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा ।
(7) प्रत्येक ठेकेदार, आयकर एंव व्यापार कर विभाग मे पंजीकृत होना अनिवार्य है, तथा आयकर एंव व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
(8 ) ठेकेदार का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, पिरान कलियर में निहित होगा ।
3- जमानत राशि-
ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि जो राष्ट्रीय बचत पत्र ( NSC) अथवा किसान विकास पत्र के रूप मे अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत, पिरान कलियर के नाम से बन्धक कर आवेदन पत्र के साथ देनी होगी ।
अ- प्रथम श्रेणी के लिए
15,000.00
ब द्वितिय श्रेणी के लिए
स- तृतीय श्रेणी के लिए
4- पंजीकरण शुल्कः-
ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप मे नगर पंचायत, पिरान कलियर के कोष में जमा करनी होगी ।
8,000.00
(अ)- प्रथम श्रेणी के लिए
5,000.00
(ब)- द्वितिय श्रेणी के लिए
3,000.00
(स)- तृतीय श्रेणी के लिए
5- पंजीकरण की अवधिः-
प्रत्येक वर्ष मे माह 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेगे । पंजीकरण हेतू निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप रू 0 100.00 नगर पंचायत कोष में जमा कर कय करना होगा तथा पंजीकरण हेतू आवेदन पत्र निर्धारित रूप मे ही मान्य होगा , जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा अगर उक्त अवधि के अर्न्तगत ठेकेदार अपना पंजीकरण नही करा पाता है तो नियत शुल्क के अतिरिक्त पंजीकरण कराने हेतू रू0 1000.00/- अधिक देना होगा । यह सुविधा वर्ष के माह सितम्बर तक ही मान्य होगी ।
6- नवीनीकरण की प्रकियाः-
(1) ठेकेदारों को प्रत्येक 2 वर्ष मे निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगाः- (2) नवीनीकरण कराने की अवधि 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी । इसके पश्चात नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह रू 0 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा ।
(3) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मुल्य रू0 100.00 होगा, नगर पंचायत, पिरान कलियर कार्यालय से कय कर विगत वर्ष मे किये गये कार्यों का विवरण देना होगा ।
263 भांग ४ ]
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
(4) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार नगर पंचायत, पिरान कलियर के कोष में जमा ' कराने तथा
विगत वर्ष मे किये गये कार्यों के विवरण पर नगर पंचायत , पिरान कलियर के अधिशासी "अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगीः-
5,000.00
(अ) प्रथम श्रेणी के लिए
3,000.00
(ब) द्वितिय श्रेणी के लिए
2,000.00
(स) तृतीय श्रेणी के लिए
(5) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है अथवा निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा ।
(6) ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी मे निहित होगा ।
(7) ठेकेदार द्वारा नगर पंचायत द्वारा दिये गये निर्माण कार्यों के ठेके मे ठेकेदार निर्धारित मानको के अनुरूप कार्य नही करता है तो उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार बोर्ड/ अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी , नगर पंचायत, पिरान कलियर मे निहित होगा, जिसके सम्बन्ध मे उम्बन्धित ठेकेदार किसी भी न्यायालय मे वाद दायर नही करेगा ।
7- निर्माण कार्य की निविदा प्रपत्र लेने की सीमाः-
प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार निर्माण कार्य की निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगाः-
(1 ) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगा ।
(2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 05.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगा ।
(3 ) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 3.00 लाख तक के निर्माण कार्यो के निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगा ।
8- निविदा प्रपत्र का मूल्यः-
निविदा प्रपत्र का मुल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुसार (आगणन ) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा ।
कार्यो की लागत
निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये मे)
(रूपये में)
100.00
अ- रु० 1,00,000.00 तक
200.00
रू0 1,00,001 /- से 2,00,000 /- रू ० तक
300.00
स- रू0 2,00,001 /- से 3,00,000 /- रू० तक
400.00
द- रू0 3,00,001 /- से 4,00,000 /- रू ० तक
500.00
य- रू0 4,00,001 / - से 5,00,000 /- रू० तक
600.00
マー रू०: 5,00,001 /- से 6,00,000 /- रू ० तक
ल- रू0 6,00,001 / - से 7,00,000 /- रू ० तक
800.00
व- रु0 7,00,001 / - से 8,00,000 /- रू० तक
900.00
क- रु० 8,00,001 / - से 9,00,000 /- रू० तक
1000.00 ख- रू0 9,00,001 /- से 10,00,000/ - रू० तक
निरन्तर
प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत, पिरान कलियर से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा । निविदा प्रपत्र मूल्य जमा होने के पश्चात किसी स्थिति मे न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा । निविदा प्रपत्र नगर पंचायत, पिरान कलियर के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किया जायेगा ।
9- निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकारः- भाग 8]
265
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त , 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
16- जमानत जब्त करने का अधिकारः-
यदि ठेकेदार नगर पंचायत, पिरान कलियर के उपनियमों या ठेके की शर्तों अनुबन्ध- पत्र का उल्लघंन कर नगर पंचायत , पिरान कलियर को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरित कार्य करता है तो ऐसी दशा मे अवर अभियन्ता एंव अधिशासी अधिकारी की जॉच आख्या / संस्तुति पर अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा । यदि इसके बाद भी नगर पंचायत , पिरान कलियर की क्षतिपूर्ति न हो सकें तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू- राजस्व के बकाये की भांति
* वसूल की जायेगी ।
शाहिद अली, अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत पिरान कलियर , जनपद - हरिद्वार ।
मंगेश घिल्डियाल , I.A.S.
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रूड़की /प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत पिरान कलियर, जनपद- हरिद्वार ।
266
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय - नगर पंचायत पिरान कलियर , जनपद - हरिद्वार
नगर पंचायत पिरान कलियर- प्रस्तावित उपविधि
28 दिसम्बर , 2023 ई ०
पत्रांक-627 / न ० प ० पि ० क ०- उपनियम / 2023-24- नगर निगम अधिनियम की धारा 541 (1 ) (42 ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम 1986 ( 1986 का 29) की धारा 3 , 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ङ) , 15 (च ) एवं 15 (यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत पिरान कलियर द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर पंचायत पिरान कलियर के अधिवेशन दिनांक 02.07.2019 में प्रस्ताव सं० 02 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ ।
अध्याय -1
सामान्य
1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :
2. (1) ये उप - नियम नगर पंचायत पिरान कलियर ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप-नियम, 2019 कहलाएंगे ।
(2) ये उप- नियम नगर पंचायत पिरान कलियर के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।
(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि 2009, गजटनोटिफिकेशन 16 जुलाई 2010 द्वारा प्राख्यापित्त उपविधि नगर पंचायत पिरानं कलियर ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप- नियम , 2019 लागू होने की तिथी से स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
2. ये उप- नियम नगर पंचायत पिरान कलियर की सीमाओं के भीतर लागू होंगे ।
3. परिभाषाएँ 267 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
(1 ) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं: -
(क) "बल्क उधान और बागवान कचरा " का अर्थ हैं, उद्यानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा , जिसमें घास कतरन, खरपतवार,कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ों की छटाई से उत्पन्न कचरा , पेडो की कटिंग , टहनियां, लकडी की कतरन , भूसा, सूखी पत्तियां , पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं ।
(ख ) " बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम ,2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3 (1 ) (8 ) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;
(ग) "संग्रह" का अर्थ है. कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;
(घ) "सक्षम प्राधिकारी " का अर्थ हैं नगर पचायत अध्यक्ष , अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्त्ति ।
(ड) " निर्माण एवं विध्वंस कचरा " का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम , 2016 नियम 3 (1 ) (ग) में परिभाषित किया गया हैं ।
(च) " स्वच्छ क्षेत्र " का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल , जिसमें नाली , फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं , जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं ।
(छ) "सामुदायिक कूडा घर (ढलाव) " का अर्थ है , नगर पंचायत द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/ या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे / ऐसे गालिकों / अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;
(ज) " कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी / एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;
(झ) " सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पचायंत द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्त्ति को सौपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पचांयत द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;
(ञ ) "ई- कचरा " का अर्थ वही होगा, जो ई- कचरा (प्रबंधन) नियम ,2016 के नियम 3(1 ) (आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं ;
(ट) " फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन , जिसका डिज़ाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के सभय स्थिर रहती हैं । प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं , जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन ( एमटीएस) कहा जा सकता है;
(ठ) "कूडा- कचरा " का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप- नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और 268
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
ऐसा करने से किसी व्यक्ति,जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।
(ड) "गंदगी फैलाने " का अर्थ है , किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती , बहती , धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने , बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो ।
(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;
(ण ) "अधिभोगी / पट्टेदार" का अर्थ है , ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी / पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं ।
(प) " पैलेटाइजेशन " का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकड़े होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईंधन कहा जाता हैं ।
(फं) "निर्धारित " का अर्थ है , एसडब्यूएम नियमों और/ या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित ;
(ब) " सार्वजनिक स्थल " का अर्थ है , कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं;
(भ) " संग्रहण" का अर्थ है , ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों,आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;
(म) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिये नगर पंचायत / एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्तिः
(थ) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;
(२) "इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभारी" का अर्थ है , नगर पंचायत द्वारा समय - समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई , प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;
(ल) "खाली प्लाट " का अर्थ है , प्राइवेट पार्टी / व्यक्ति/ सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;
(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा ।
अध्याय -2
ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण
4. ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण 269 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
(प) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगाः-
(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा
(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा, समय समय पर जारी नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार पथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौपेगा ।
(पष) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो में:-
(क) गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कंचरा
(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा , जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्क्त कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित दुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा ।
( पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगाः-- हराः- जैव अपघटीय कचरे के लिए;
नीलाः- गैर- जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए:
काला: - घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए
(पअ ) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए,पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं । जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।
(अ) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें । जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग , उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं था एजेंसी को दिया जाएगा ।
(अप) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत के भागीदारी से, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे , पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं 270
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे । जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग , उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो - मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए. कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।
(अपप) कोई व्यक्ति गैर- लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत को कभ से कम 3 कार्य दिवस अग्रिमः लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग अलग किया जाए , ताकि नगर पंचायत द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें ।
(अपपप)सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए ।
(पग) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाध सामग्री , निपटान योग्य प्लेटें , कप , डिब्बे, रैपर्स , नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा ।
(ग) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्त्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे ।
(गप) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक / समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।
(गपप) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा ।
(गपपप) बायो मेडिकल कचरा , ई- कचरा , जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा । ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा ।
(गपा)निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड़ कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक / कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा 271 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
वाहन/ स्थल तक पहुंचाना होगा । ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा ।
(गअ) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो. तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम श्रमिक /वाहन/ कचरा एकत्रकर्ता/ कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा । यह सुपुर्दगी समय सभय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी ।
अध्याय-3
ठोस कचरा संग्रह
5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः-
(प) नगर पंवायत के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा । इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा ।
(पप) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा । व्यापारिक प्रतिष्ठानों , वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा. उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा ।
(पपप) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उल्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे ।
(प ) सब्जी फल , फूल , मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा ।
(अ) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा । इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें ।
(अप) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा , जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं ।
(अपप )कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं । यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा ।
272
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त , 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
(अपपप) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ ऑटो- टिप्पर्स/ रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें । बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप- खंड(पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा ।
(पग) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा । कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर- जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो पर छूटर भी लगा होगा ।
(ग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिङ उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा ।
(गप) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पंचायत द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय , प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय , अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट भार्ग के अंतिम रागय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और दुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें । ऐसी जानकारी नगर पचांयंत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।
(गपप)तंग गलियों में , जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक श्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन / साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा ।
(गपपप )अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां श्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे ।
(गपा ) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/ लेनों में जहा श्रीव्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति / गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी , जहां कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे । इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।
273 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
(गअ ) ऑटो टिप्पर, श्रीव्हीलर्स , रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव , खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे ।
(गअप) नगर निगम या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों / लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें ।
अध्याय-4
ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण
6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा (प) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा , कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा ।
(पप) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा,जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगेंः--
(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा
(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा
(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा ।
(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो . का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः-
हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए
G नीलाः गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए
कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए
नगर निगम समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित
गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा ।
(पअ) नगर पंचायत स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों ।.
(अ) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे , जो इस उप- नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे ।.
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[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
(अप) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है ।
(अपप) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे ।
(अपपप) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप- नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें ।
(पग) नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें ।
( ग) सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर
(क) नगर पंचायत अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रूप में परिवर्तित्त करेगा , जिनका इस्तेमाल गलियों / घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा । प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है ।
(ख) गली / घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा । ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे ।
(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और /या नगर पंचायत से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनुसार बैच सकते है । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा । अधिकृत एजेंट और/ या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य 'कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है । अधिकृत एजेंट और/ या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशीं रखने का हकदार होंगे ।
(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र
(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा ।
(ख) नगर पंचायत अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें ।
275 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा ।
अध्याय-5
ठोस कचरे की दुलाई
7. ठोस कचरे की दुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-
(प) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े । इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर पंचायत द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे ।
:(पप) नगर पंचायत द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे । कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा ।
(पपप) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट , बायो - मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाएगा ।
(पअ) जहा कही प्रयोज्य हो , जैव अपघटीय कचरे के लिए , ऐसे कचरे की स्व- स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।
(अ) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुंचाया जाएगा ।
(अप) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की कुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम , 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।
(अपप) नगर पंचायत कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा । गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी ।
(अपपप) दुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें ।.
(पग) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस , जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/ स्थानांतरित करेंगे ।
(ग) यदि किसी कारणवश एमटीएस / एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उत्तारने के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा ।
(गप ) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा ।
(गपप) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए ।
(गपअ) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और दुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी ।
276
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
(ग ) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो -टिप्परों , तिपहिया या अन्य वाहनों / कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा ।
(गअप) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित्त रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएगें ।
(गअपप) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर उधर न फैले ।
(गअपपप) ठोस कचरे को स्थानांतस्ति करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कर्चरे को साफ किया जाना चाहिए , ताकि कोई रिसाव न बचे । ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमणं विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए ।
(गंअग) नगर पंचायत अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी ।
अध्याय-6
ठोस कचरे की प्रोसेसिंग
8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग:-
(१) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण , प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके । इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा- निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः- (क) दुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग , वर्मी कम्पोस्टिंग , एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;
(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/ बडे कम्पोस्टिंग / बायो- मिथेनेशन प्लांटो के जरिए ;
(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए , ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईंधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईंधन प्रदान करते हुए;
(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए ।
(पप) नगर पंचायत रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा ।
277 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग ४]
(पपप ) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधो की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा ।
(पअ) नगर पंचायत सुनिश्चित करेगा कि कागज , प्लास्टिक, धातु, कांच , कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए ।
9.. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा- निर्देशः .
(प) नगर पंचायत सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।
(पप) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें ।
(पपप ) नगर पंचायत यह निथम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पाकों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए ।
(पअ)नगर पंचायत कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग , बायो गैस उत्पादन , सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा । परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा ।
अध्याय-7
ठोस कचरे का निपटान
10. ठोस कचरे का निपटान
नगर पंचायत अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गादं का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण , प्रचालन और रख - रखाव करेगा ।
अध्याय-8
इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/ दंड लगाना
11. ठोस कचरे का संग्रहण , ढुलाई , निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः- 278
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई ० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
(क) कचरा उर्त्सजकों से कचरा संग्रहण , ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा । इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है ।
(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत अथवा अध्यक्ष/ नगर पंचायत द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।
(ग) नगर पंचायत इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालंकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिंलिग / संग्रह / वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा । डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा ।
(घ) नगर पंचायत ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा ।
(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे , जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी ।
(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएंगी । यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा । इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी ।
(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा ।
(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान / व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।
(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू- राजस्व के बकाये की भाँती वसूल की जायेगी ।
12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला/ दंड:-
(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप- नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा ।
(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागूः हो, के अनुसार लगाया जाएगा ।
: (ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी, चौकी थाना प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं । जुर्माना/ दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है ।
(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी ।
(ड) निर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना भौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा । जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू- राजस्व के 279 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।
अध्याय-9
प्रतिभागियों के दायित्व
13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-
(प) कूडा फेकने पर पाबंदी
(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कुंडा फैलाना अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्त्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा । कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/ साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।
(ख ) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा ।
(ग) वाहनों से कूडा फेकना किसी वाहन के ड्राइवर यां यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ , खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फैकेगा ।
(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ , खेल का मैदान , उद्यान , ट्रेफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें ।
(ड) स्वयं/ पालतू पशुओं से गंदगी कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/ साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी ।
(च ) नालियों आदि में कचरे का निपटान कोई व्यक्ति किसी नाली / नदी / खुले तालाब / जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा ।
(पप) कचरे को जलाना सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा । (
पपप) "स्वच्छ क्षेत्र " : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें । इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां / गटर, सडक किनारा सामिल है , जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए ।
(पअ) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस , मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक , धार्मिक, सामाजिक , सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधयों, जिनमें पुलिस विभाग और / या नगर पंचायत से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में 280
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पांस के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें ।
(अ) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी । यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं । यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो , तो उन्हें नगर पंचायत के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा ।
(अप) खाली प्लांट पर ठोरा कचरा डम्प करने और गैर- निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत निम्नांकित ढंग से निपटेगा :-
(क) नगर पंचायत किसी परिषर के मालिक / अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और सगय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।
(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है , तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा ।
(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है:-
(प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा ।
(अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :
(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी । नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है ।
(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर- जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके ।
( ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी 281 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके ।
(घ), ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेगी ।
14. नगर पंचायत के दायित्व:
(प) नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभागं में सभी साझा गलियों/ मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों , बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी- निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है । इसके अतिरिक्त नगर पंचायत सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाडू लगाने की आवश्यता हों ।
(पप) नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा ।
(पपप) नगर पंचायत विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों , सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन , लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके ।
(पअ) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, दुलाई , प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम लेखा लिपिक या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी ।
(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनात्ती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी । नगर पंचायत जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं । प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।
(अप) नगर पंचायत अद्यतन सडक / गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा ।
282
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
(अपप) नगर पंचायत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप- नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना / दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा ।
i (अपपप) नगर पचांयत कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे । नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन , कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है । इन प्रोत्साहनों में परिवारों , निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है ।
(पग) नगर पंचायत स्वयं द्वारा रख रखाव 'किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो , अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा । अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है ।
(ग) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में सगाहित एवं एकीकृत किया जा सकें ।
(गप) नगर पंवायत यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी , फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले , रेनकोट, रामुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए ।
(गपप) नगर पंचायत कचरे के संग्रहण , परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा ।
(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी-को-आबश्यक निर्देश जारी करेगा ।
(गपअ) नियमित जांच अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, दुलाई , प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं ।
(ग ) नगर पंचायत अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा । इस पीजीआरएस में 283 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं ।
(गअप) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों और उप- नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों / आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन / दिहाडी/ परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा ।
(गअपप) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा ।
(गअपपप) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं ।
अध्याय-10
विविध
15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष , नगर पंचायत के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा ।
16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय नगर पंचायत अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके । कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।
17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप- नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं
अनुसूची-1
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क
3
2
1
क्र सं
प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रुपये में) अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / अपशिष्ट का प्रकार
1.
कच्ची झोपडी रु 10.00 , पक्का मकान रु 20.00 :
गरीबी रेखा से नीचे के घर (बी.पी.एल कार्ड धारक)
2.
रु 40.00
कम आय वाले घर(बी.पी.एल कार्ड धारक के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आथ वाले घर)
3.
रु 60.00
मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)
रु 100.00
4.
उपरोक्त के अतिरिक्त घर,
5. ठेली पर फेरी में रु 6.00 प्रतिदिन, दुकान एवं
सब्जि एवं फल विक्रेता फड पर रु 100.00 प्रतिदिन
6. मांस एवं मछली विक्रेता न्यूनतम 200.00 रु 10 कि ० ग्रा० तक, उससे
284
[ भाग 8
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
7
रेस्टोरेन्ट
8.
होटल / लॉजिग / गेस्ट हाऊस 9.
धर्मशाला
10.
बरातघर( चेरिटेबिल)"
बरातघर(नॉन- चेरिटेबिल)
11. बेकरी
12.
कार्यालय
13.
संस्थाएं (आवासीय )
14.
संस्थाएं (अनावासीय )
15.
अधिक पर रु 01.00 प्रति कि ० ग्रा० प्रतिदिन अतिरिक्त
छोटे रु 300.00 , मध्यम रु 800.00 तथा बडे रु 2000.00
20 बेड तक रु 300.00 21 बेड से 40 बेड तक रु 500.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु800.00
रु 1.50 प्रति कमरा प्रतिमाह
रु 200.00 प्रति उत्सव
रु 1000.00 प्रति उत्सव
रु 150.00
50 कर्मचारियो तक रु 200.00 , 51 से 100 कर्मचारियों तक रु 400.00,101 से 300 कर्मचारियों तक रु 500.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से रु1000,00
100 बेड तक के लिए रु 2000.00 , उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
500 विद्यार्थियों तक रु 1000.00 , उससे अधिक रु15000.00
20 बेड तक रु 500 , 21 बेड से 40 बेड तक रु 1000.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 2000.00 , उससे अधिक रु 25000.00
को छोडकर) हॉस्पिटल / नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट
16. क्लीनिक/पैथोलोजी
17.
दुकान / चाय की दंकान 18.
फैक्ट्री
19. वर्कशॉप
20. कबाडी
21. जूस / गन्ने का रस विक्रेता क्लीनिक रु 100.00 , पैथोलोजी रु 500.00
मौहल्ले की छोटी दुकान रु 50.00 , बाजार की दुकान रु 75.00, शोरुम रु 200.00, छोटे मॉल रु 1000.00 , बहुमंजिला मॉल रु 2000 . 00, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निशुल्क
छोटी रु 600.00 , मध्यम रु 1000.00 , बडी रु 1000.00
छोटी रु 400.00 , बडी रु 1000.00
छोटी रु 200.00 , बडी रु 500.00
रु 10.00 प्रतिदिन 285 उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त , 2024 ई० (भाद्रपद 09 , 1946 शक सम्वत्)
भाग 8]
22.
पर रु 600.00 होटलों में, विवाह रु 2000.00 प्रति उत्त्साह
सार्वजनिक/ निजी स्थलों सर्कस / प्रदर्शनी /विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो
23.
ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट
0.50 धन मी ० तक रु . 200.00 , 1.0घन भी० तक रु 400.00 , 3.0 घन मी० तक रु 1000. 00, 6.0घन मी० तक रु 2000.00, इसरो अधिक प्रतिघन भी० रु 200.00 अधिक 24.
रु 600.00 प्रतिमाह
सिनेमा हॉल
25.
रु 200.00 से रु 2000.00 तक
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (प्रतिस्ठान की स्थिति के अनुसार)
इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेगालकर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान/ प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा ।
अनुसूची-2
जुर्माना/दंड
क्रं सं
अपराध
निम्नांकित पर लागू
नियम/ उप नियम संख्या
प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.
200 500
आवासीय बल्क जन्रेटर
10,000
एसडब्ल्यूएम नियमों नियम 4(1 )(क)
कचरे को पृथक करने का और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना
5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह / पार्टी| हाल, फेस्टिवल हाल , पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल
5000
5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले सिनेमाघरों, सामुदायिक मल्टीप्लेक्सेज क्लबों, पब्स, हॉल, और अन्य ऐसे स्थान
500
कम 5000 मीटर से क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान 286
[ भाग 8
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
500
फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना
1.
उल्घनकर्ता
सडक / गली में कूडा फैकना, थूकना
का एसडब्ल्यूएम नियमों नियम 4(2)
200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी ।
500
2. नहाना, पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना
2.
200
आवासीय
नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना ।
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1 )(ख) और (ει)
500
गैर- आवासीय / बल्क जन्रेटर
नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना ।
3. एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1 ) (ग)
1000
आवासीय
5000
नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना ।
4.
गैर-आवासीय / बल्क जन्रेटर
5000
उल्लंघनकर्ता.
ठोस कचरे को खुले में जलाना
एसडब्ल्यूएम नियमों का। नियम 4(2) , 15(2) ,
5.
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)
"
10,000
निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना
ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा 287
उत्तराखण्ड गजट , 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
आयोजित की हो
200
6.
उल्लंघनकर्ता
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)
नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता / वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर
500
अपराधी
7.
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2 ), 15 ( छ )
सार्वजनिक सडको, गलियों आदि में स्थलो, गंदगी फैलाना / कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/ उत्सर्जित कचरे क्के निपटान में विफलता
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा
10,000
8.
नियमों के अनुसार
कचरे का निपटान में
विफलता
निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए
एसडब्ल्यूएम नियमों का i नियम 4(6)
20,000
बजार एसोसिएशन ,संघ
10,000
द्वारबंद समुदाय
9.
20,000
संस्थान
नियमों के अनुसार
कचरे का निपटान में
विफलता
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)
50,000
10.
होटल
20,000
रेस्टोरेंट
नियमों के अनुसार
कचरे का निपटान में
विफलता
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियग 4 (8)
1,00,000
11.
विनिर्माता और/ या ब्रॉड ऑनर /स्वामी
एसडब्ल्यूएम निंयगों नियम 17(2)
के कारण उत्पादन का सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये विना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन
12.
50,000
नियमों के अनुसार का उपाय करने में विफलता
विनिर्माता और ब्रॉड स्वाभी और विपणन कुपनियां
एसडब्ल्यूएम नियमों नियम 17(3) 288
उत्तराखण्ड गजट, 31 अगस्त, 2024 ई० (भाद्रपद 09, 1946 शक सम्वत्)
13 एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य (ङ)
[ भाग 8
50,000
आदि ग्रुप उल्लंघनकर्ता, हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स
स्थापित करने में विफलता नियमों के उपाय करने , | भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र
14 एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20 (ग)
1000
/ वाहन / चालक उल्लंघनकर्ता / पर्यटक
गलियों, सार्वजनिक स्थलो में पहाडियों, अपशिष्ट यथा कागज , पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर
15 एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)
1000
उल्लंघनकर्ता/ होटल / अतिथिग्रह स्वामी
विधि नगर निगम की उप को होटल /अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता
16
5000
आयोजनकर्ता
सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस , मेले, राजनैतिक रैलिया, वाणिजिक, धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)
शाहिद अली,
अधिशासी अधिकारी ,
नगर पंचायत पिरान कलियर,
जनपद हरिद्वार ।
सखावत ,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत पिरान कलियर ,
जनपद हरिद्वार ।
पी ० एस ० यू० ( आर० ई० ) 35 हिन्दी गजट / 348 - भाग 8-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।