पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-25] रुड़की , शनिवार, दिनांक 07 सितम्बर , 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत) ( संख्या-36
विषय- सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
पृष्ठ संख्या
वार्षिक चन्दा
रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
671-697
भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
भाग 1 -क-नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
305-321
1500 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975
भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
289-317
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
671 -क 672
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
शहरी विकास अनुभाग -3
अधिसूचना
16 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या 1045/ IV(3 )/ 2024-11 ( 02 निर्वा 0) /2022 - उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007) की धारा -11 क एवं 11 ख की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पंचायत मुनस्यारी क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है: -
(1 ) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पंचायत क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।
(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा , जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 6 में उल्लिखित किया गया है ।
नगर पंचायत मुनस्यारी , जनपद- पिथौरागढ़
क्रं०सं ०
वार्ड का नाम
वार्ड की सीमा .
वार्ड संख्या
वार्ड की जनसंख्या
वार्ड में सम्मिलित मौहल्लों के नाम
1
2
3
5
4
6
1
1
सरमोली वार्ड
681
1 -शंखधूरा
2- सरमोली
3-थाना बैण्ड पल्ला
पूरब - जौलजीबी- मुनस्यारी रोड पश्चिम-वन पंचायत सरमोली क्षेत्र उत्तर- शंखधूरा रौली दक्षिण- भालू खोल्टा रौली
2
2 नानासेम वार्ड
698
1-नानासेम
2- शान्तीकुँज 3-मिलन कुटिया
4-चाँदनी
पूरब- मिलमदूंग पैदल मार्ग पश्चिम- जौलजीबी- मुनस्यारी रोड उत्तर- चाँदनी तोक दक्षिण - भालू खोल्टा रौली
1-जैती
2- भूमियाबाडा
3
3
579
जैती वार्ड
पूरब- नमजला गॉव पश्चिम- मिलमदूंग पैदल मार्ग उत्तर - मिनाल गॉव रौली दक्षिण - भालू खोल्टा रौली
4
4
998
बूँगा वार्ड
1 - तल्ला बूँगा
2- मल्ला दूँगा
3-मुनस्यारी बाजार
पूरब- बनियाँ गाँव पश्चिम - मुनस्यारी - जौलजीबी / डां डाधार मार्ग उत्तर- भालू खोल्टा रौली दक्षिण -मानेपातल रौली
5
5
698
अम्बेडकर वार्ड
1 - मल्ला नया बस्ती 2- तल्ला नया बस्ती 3 -थाना बैण्ड वल्ला
पूरब - जौलजीबी - मुनस्यारी रोड पश्चिम- आरक्षित वनक्षेत्र उत्तर- भालू खोल्टा रौली दक्षिण- मानेपातल रौली भाग 1 ]
673
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर , 2024 ई ० (भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
1
2
3
4
6
6
989 5
6
पूरब - अस्पताल लाईन- डांडाधार
मल्लाघोरपट्टा वार्ड
1 - गुमसेन
मोटर मार्ग
2-अस्पताल लाईन
पश्चिम-आरक्षित वन क्षेत्र
3-नेपाल गली
उत्तर- मानेपातल रौली
4-आई ०टी० बी० पी०
5-शिवमन्दिर
दक्षिण- गुमसेन रौली
7
7
711
6-बस स्टेशन
7-भुमकापानी
पूरब- बनियाँ गाँव
तल्ला घोरपट्टा 1-खोली
वार्ड पश्चिम- अस्पताल लाईन- डांडाधार 2- तल्ला
मोटर मार्ग घोरपट्टा
उत्तर - मानेपातल रौली 3- मर्तोलीबाड़ा
दक्षिण- गुमसेन रौली
4- फतेपुर
5-राछुसेन
अनन्तिम अधिसूचना
17 अगस्त, 2024 ई०
संख्या 1047/ IV (3 )/ 2024-11 ( 01 निर्वा 0 )/2023 - नगर निगम, अल्मोड़ा, जनपद अल्मोड़ा के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (उत्तर प्रदेश अ 0 स0-2 सन् 1959) की धारा -32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते हैं । उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो, तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी , अल्मोड़ा को प्रेषित की जायेगी । केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होगी ।
प्रस्तावित अधिसूचना
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) की धारा-32 की उपधारा (1 ) एवं 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर निगम, अल्मोड़ा, जिला - अल्मोडा क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है:-
(1 ) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर निगम क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।
(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के प्रारूप -1 एवं प्रारूप -2 में उल्लिखित किया गया है ।
674
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई ० ( भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
नगर निगम, अल्मोड़ा, जनपद -अल्मोडाः-
प्रारूप-1
कक्ष का नाम
वार्ड की सीमा
क्र. सं.
वार्ड में सम्मिलित मोहल्लों के नाम
अनुमानित जनसंख्या
1
718
1. प० पल्टन बाजार
पूर्व में- पूर्वी पल्टन बाजार
हनुमान मन्दिर वार्ड
पश्चिम में - माल रोड
2. शैवाय होटल क्षेत्र
उत्तर में -सैलाखोला वार्ड 3. वन विभाग आवसीय क्षेत्र व कार्यालय
दक्षिण में छावनी क्षेत्र
4. मल्ला जोशीखोला
5. थाना बाजार पश्चिमी
6. एस०पी० कार्यालय
7. गंगोला मौहल्ला
8. बांस गली
2
1. पश्चिमी जौहरी बाजार
719 सैलाखोला वार्ड पूर्व में जौहरी बाजार पूर्वी
2. सैलाखोला
पश्चिम में - माल रोड
3. खजांची बाजार
उत्तर में - रामशिला वार्ड
दक्षिण में- हनुमान मन्दिर वार्ड
4. लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर
5. मल्ला चौघानपाटा
6. रैन बसेरा (पेटशाली
बिल्डिंग)
3
1129 पूर्व में - ग्गप्रम सरसों
डुबकिया वार्ड
1. आफिसर्स क्वाटर / स्टाफ क्वाटर
पश्चिम में पालिका बाजार मार्ग
2. डुबकिया
3. हुक्काक्लब
उत्तर में – राजपुर
4. पूर्वी जौहरी बाजार
दक्षिण में - कुंआड़ खोला
4
1. नयालखोलां
1130 रामशिला वार्ड
2. मल्ला दन्या
पूर्व में - राजपुर मल्ला व डुबकिया
पश्चिम में -माल रोड
3. कारखाना बाजार
उत्तर में -जिला
4. कचहरी बाजार, मल्ला महल
5. महिला चिकित्सालय क्षेत्र
चिकित्सालय व तहसीलधारा
दक्षिण में - रामशिला वार्ड 6. पालिका भवन/ संग्राहलय , एस ०बीआई०क्षेत्र
5 बद्रेश्वर वार्ड
1. तल्ला थपलिया
पूर्व में - माल रोड
1156 भाग 1 ]
675
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
पश्चिम में - लोअर माल रोड |
उत्तर में चम्पानौला
दक्षिण में - आर्या कन्या
इण्टर कालेज
6
पूर्व में - माल रोड चम्पानौला वार्ड
2. लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता कार्यालय क्षेत्र
3. सुनारी नौला
4. तिलकपुर
5. मल्ला थपलिया
1. चम्पानौला
1156
पश्चिम में - लोअर माल रोड
उत्तर में - गुरुरानीखोला दक्षिण में- तिलकपुर / सुनारीनौला
7
पूर्व में -माल रोड धूनी मन्दिर वार्ड
2. खोल्टा मल्ला
3. खोल्टा तल्ला
4. कर्नाटक खोला
1. मल्ला चौसार
1156
पश्चिम में - लोअर माल रोड
उत्तर में – जीवनपुर तल्ला गली
दक्षिण में- चम्पानौला
8
पूर्व में- एल ० आर ० साह मार्ग नर्मदेश्वर वार्ड
पश्चिम में - रानीधारा मार्ग
उत्तर में - हीराडूंगरी वार्ड
दक्षिण में- मिशनकम्पाण्ड
9
पूर्व में - एल ० आर ० साह मार्ग हीराडुंगरी वार्ड
पश्चिम में- रानीधारा मार्ग
उत्तर में- ग्राम शैल व ग्राम दुलागांव
दक्षिण में- एन ० टी ० डी०
10 एन ०टी०डी० वार्ड
पूर्व में ठाठ बंगला व वन क्षेत्र
पश्चिम में - ग्राम शैल
उत्तर में - पपर सेली
दक्षिण में-
एल ०आर ० साह ० मार्ग
11 झिझाड वार्ड पूर्व में- एल ० आर० साह ०मार्ग
पश्चिम में - माल रोड
उत्तर में - सांई बाबा कालोनी , कूर्मांचल स्कूल 2. तल्ला चौसार
3. तल्ला गुरूरानीखोला
4. उत्तरी चम्पानौला
5. गुरुरानी खोला
1. जेल परिसर
1056
2. रानीधारा टॉप
3. उत्तर पूर्व रानीधारा
4. पश्चिम पोखरखाली
1057 1. एस ० एस ० बी ० क्षेत्र (मैस )
2. पाताल देवी
3. रानीधारा उत्तर पूर्वी
4. हीराडूंगरी
5. धार की तूनी
1056 1. एन ० टी ०डी ० ग्रामीण क्षेत्र
2. खान मंजिल
3. एन ०टी ०डी० बाजार क्षेत्र
4. काण्डपाल स्टेट
819 1. स्यूनरा कोट
2. चौधरी खोला
3 . झिझाड
4. तल्ला कसून 676
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
दक्षिण में मोटर मार्ग
12
त्रिपुरासुन्दरी वार्ड
पूर्व में- सरस्वती शिशु मन्दिर
पश्चिम में- एल ० आर ० साह ०मार्ग
उत्तर में - चर्च परिसर
दक्षिण में- उप्रेती खोला
13
पूर्व में-पालिका मार्ग व मुख्य मकेडी
मिशन कम्पाउण्ड वार्ड
पश्चिम में- एल० आर ० साह ०मार्ग
उत्तर में - ढूंगाधारा व दरबारी नगर
दक्षिण में - शिशु मन्दिर व चीनाखान
14
पूर्व में - माल रोड लक्ष्मेश्वर वार्ड
[भाग 1
5. बक्सी खोला
6. कसून
810 1. बिष्टाकूड़ा
2. शिशु मन्दिर
3. बांसभीड़ा
4. त्यूनरा
5. मल्ला कसून
6. पन्त खोली
820 1. पूर्वी पोखरखाली
2. एडम्स परिसर
3. मिशन कम्पाउण्ड
4. तिवाडीखोला
1. तल्ला चौसार
1002
2. जीवनपुर
पश्चिम में - लोअर माल रोड व ग्रामीण क्षेत्र
उत्तर में- पाण्डेखोला
दक्षिण में- तल्ला व मल्ला चौसार
15
पूर्व में - रानीधारा मार्ग
पश्चिम में - माल रोड पनियाउडियार वार्ड
उत्तर में -धार की तूनी
दक्षिण में - चौधरीखोला
16
पूर्व में - लोअर माल रोड पाण्डेखोला वार्ड
पश्चिम में -पोथ फ्री सेम्पल स्टेट
3. तल्ला गली
4. कपीना
5. जाखन देवी
6. लक्ष्मेश्वर
7. करडिया खोला
1. पश्चिमी रानीधारा
1002
2. उत्तरी लक्ष्मेश्वर
3. पनियाउडियार
4. मल्ला गली
5. सांईबाबा कालोनी
6. कुर्माचल विद्यालय क्षेत्र
1002 1. पाण्डेखोला
2. धार की तूनी
3. अथरबाडी आंशिक
उत्तर में - अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग भाग 1 ]
677
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
दक्षिण में-ग्राम अथरबाडी
17
पूर्व में - ग्राम रैखोली पोथ फ्री सेम्पल स्टेट वार्ड पश्चिम में - ग्राम बाड़ी
उत्तर में - वन क्षेत्र
दक्षिण में - ग्राम बाडी
18
पूर्व में- ग्राम सरसों मुरलीमनोहर वार्ड
1004 1. पाण्डेखोला ग्रामीण
2. जिला न्यायालय क्षेत्र
3. मेडिकल कालेज क्षेत्र
4. कचहरी क्षेत्र
5. पोथ फ्री सेम्पल स्टेट
983 1. पूर्वी पल्टन बाजार
2. टम्टा मौहला, भर्ती
कार्यालय
पश्चिम में मुख्य पटाल बाजार मार्ग, हनुमान मन्दिर वार्ड
उत्तर में- नरसिंह बाडी
दक्षिण मे- छावनी क्षेत्र व दुगालखोला
पूर्व में- हाजी नियाज मार्ग 19 वमनखोला वार्ड
3. पूर्वी थाना बाजार
4. डोबानौला, रामकृष्ण धाम
5. तुलारामेश्वर
983 1. वमनखोला
2. कुंजपुर
3. कुआड खोला
4. हवेली हाउस
पश्चिम में- पूर्वी जौहरी बाजार व गगोला मोहल्ला उत्तर में - मोहल्ला डुबकिया व नयालखोला
दक्षिण में- टम्टा मोहल्ला व भर्ती कार्यालय
20
पूर्व में- ग्राम सरसों नरसिंहबाडी वार्ड
पश्चिम में-मोहल्ला
वमनखोला व भर्ती कार्यालय
उत्तर में- कुआड खोला दक्षिण में-डोबानौला, तुलारामेश्वर
21 सिद्धपुर वार्ड पूर्व में - एस ० एस ० बी ० परिसर
पश्चिम में- मोहल्ला तिवारीखोला
उत्तर में - एल ० आर० साह ० मार्ग
दक्षिण में- दूंगाधारा
22
बालेश्वर वार्ड पूर्व में - सिद्धपुर वार्ड
पश्चिम में -मिशन 1. ऑफिसर्स क्वाटर
983
2 . कृष्णा दास विद्यालय क्षेत्र
3. नरसिंहबाडी
4. ऑफिसर्स कालौनी
962 1. दरबारी नगर
2. पूर्वी पोखरखाली
3. होमगार्ड कार्यालय एरिया
962 1. ढूंगाधारा
2. बुद्धिपुर 678
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
कम्पाउण्ड
उत्तर में- होमगार्ड कार्यालय मार्ग
दक्षिण में- मकेडी
23 मकेडी वार्ड पूर्व में - नाला व मोहल्ला तिवाडीखोला
[भाग 1
3. बालेश्वर
963 1. बिलमपुर
2. मकेडी कर्नाटकपुरम
पश्चिम में- गोलना करडिया 3. मकेडी
उत्तर में -मिशन कम्पाउण्ड
दक्षिण में- ग्राम सिकुड़ा व गोलना करडिया
24 चीनाखान वार्ड पूर्व में - पालिका मार्ग व मकेडी मार्ग
पश्चिम में-धारानौला 1. चीनाखान
963
2. नौघर
उत्तर में- मिशन कम्पाउण्ड
दक्षिण में - मोटर मार्ग
25 आवास विकास वार्ड
पूर्व में ग्राम बख व ग्राम जंगल
पश्चिम में- धारानौला व चीनाखान
उत्तर में - मकेडी वार्ड
दक्षिण में-अल्मोड़ा विश्वनाथ मार्ग
26 गांधी पार्क वार्ड पूर्व में - मॉल रोड
पश्चिम में कनौली, लिंक मार्ग ।
उत्तर में- थपलिया मोहल्ला
दक्षिण में - जी ० आई ० सी० परिसर तल्ला जोशीखोला ।
27
पूर्व में- माल रोड अल्मोड़ा
पश्चिम में लोअर माल रोड तल्ला जोशीखोला वार्ड
उत्तर में- तल्ला थपलिया
दक्षिण मे -माला भवन
28
पूर्व में - छावनी परिसर विकानन्दपुरी
1. दक्षिण चीनाखान
964
2. तल्ला चीनाखान
3. आवास विकास कॉलोनी
4. किशोरी सदन , शिशु सदन बसासत
800 1. पश्चिमी चौघानपाटा
2. जिला पंचायत आवासीय परिसर ।
3 आर्य कन्या इंटर कालेज क्षेत्र
4 चौघानपाटा ।
5 सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर ।
800 1. तल्ला जोशीखोला
2. कनौली
1. सेन्ट्री कन्ट्रोल एरिया
801 भाग 1 ]
679
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
वार्ड
पश्चिम में- न्यू इंदिरा कालोनी उत्तर में - तल्ला जोशीखोला दक्षिण में- रामकृष्ण कुटीर
29 भ्यारखोला वार्ड पूर्व में ग्राम सरसों
पश्चिम में - जोशीखोला राजपुर
2. नगर पालिका खत्याडी
1. भ्यारखोला
976
2. बाडी बगीचा
उत्तर में तल्ला ओढखोला
दक्षिण में- डुबकिया
30
पूर्व में - ग्राम सरसों तल्ला ओढ़खोला वार्ड पश्चिम में- नियाजगंज
उत्तर में तल्ला दन्या
दक्षिण में- भ्यारखोला
31 राजपुर वार्ड पूर्व में- भ्यारखोला
पश्चिम में- मल्ला दन्या
उत्तर में- नियाजगंज दक्षिण में- डुबकिया
32
पूर्व में - तल्ला ओढ़खोला मल्ला राजपुर वार्ड
पश्चिम में- मस्जिद
उत्तर में- महिला
चिकित्सालय
दक्षिण में- मल्ला दन्या
33 नन्दादेवी वार्ड पूर्व में - उप्रेतीखोला पश्चिम में-चम्पानौला
उत्तर में - तल्ला कसून
दक्षिण में-पालिका कार्यालय
34
पूर्व में- पालिका मार्ग, उप्रेतीखोला वार्ड
धारानौला मार्ग
पश्चिम में-लाला बाजार
उत्तर में - पन्तखोली
दक्षिण में- नियाजगंज
35 नियाजगंज पूर्व में- अल्मोड़ा पौधार
977 1. तल्ला ओड़खोला
976 1. जोशीखोला राजपुर
978 1. मल्ला ओड़खोला
2. मल्ला राजपुर
1. नन्दादेवी
959
2. लाला बाजार
1. तहसीलधारा
960
2. बावन सीढ़ी
3. उप्रेतीखोला
4. धारानौला
1.नियाजगंज
959 680
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० ( भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
वार्ड
मोटर मार्ग
पश्चिम में तहसीलधारा
उत्तर में- उप्रेतीखोला वार्ड
दक्षिण में- राजपुर
36
धारानौला वार्ड पूर्व में - जैंगल ग्राम
पश्चिम में - अल्मोड़ा पौधार मार्ग
उत्तर में- चीनाखान
[भाग 1
961 1. तल्ला दन्या
2. न्यू कालौनी धारानौला
3. गणेशी गैर
दक्षिण में - तल्ला ओढ़खोला
37 रैलापाली
पूर्व में - चौसार
पश्चिम में - ग्राम रैखोली
उत्तर में - करड़िया खोला
दक्षिण में - सरकार की आली
38
पूर्व में -सैन्ट्री कन्ट्रोल एरिया
न्यू इन्दिरा कॉलोनी वार्ड
पश्चिम में -ग्राम भनार
उत्तर में कनौली
दक्षिण में - ग्राम खत्याड़ी
39 दुगालखोला पूर्व में- ग्राम माल
पश्चिम में छावनी परिसर
उत्तर में- खगमराकोट
दक्षिण में - कुष्ट रोगी आश्रम
40
पूर्वमें-ग्राम सरसों खगमराकोट वार्ड
पश्चिम में छावनी क्षेत्र
उत्तर में - आफिसर्स कालौनी
| दक्षिण में - दुगालखोला वार्ड
1031 1. रैलापाली ग्रामीण
2. रोड़वेज वर्कशॉप एरिया
1032 1. न्यू इन्दिरा कालौनी
2. माला भवन
3. विधि संकाय परिसर
1091 1. उत्तरी दुगालखोला
2. करबला
1. खगमराकोट
1092
2. पुलिस लाईन
3. आफिसर्स कालौनी म्यू वाहक भाग 1 ]
681
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
नगर निगम , अल्मोड़ा, जनपद –अल्मोडाः-
प्रारूप-02
वार्ड का नाम
क्र. सं.
वार्ड की जनसंख्या
पिछडी जाति
अनु०ज ०जाति
अनु०जाति
कुल जनसंख्या
1 हनुमान मन्दिर वार्ड 718 25 216
2 सैलाखोला वार्ड 719 09 12
- 41
3 डुबकिया वार्ड 1129 165
4 रामशिला वार्ड 1130 486 406
5 बद्रेश्वर वार्ड 1156 06 05 35
6 चम्पानौला वार्ड 1156 07 53
7 1156 03 10
धूनी मन्दिर वार्ड
8 नर्मदेश्वर वार्ड 1056 08 02 02
9 हीराडुंगरी वार्ड 1057 61 08 19
10 एन०टी०डी० वार्ड 1056 60 25 80
11 झिझाड वार्ड 819 10 08
12 820 05 04 75
त्रिपुरासुन्दरी वार्ड
13 मिशन कम्पाउण्ड वार्ड 820 07 28
14 लक्ष्मेश्वर वार्ड 1002 05 08 02
15 पनियाउडियार वार्ड 1002 03
16 पाण्डेखोला वार्ड 1002 08
17 पोथ फ्री सेम्पल स्टेट 1004 75 11 06
वार्ड
983 1205 03 23
18 मुरलीमनोहर वार्ड
वमनखोला वार्ड 983 35 85
19
20 नरसिंहबाडी वार्ड 983 14 18 305
21 सिद्धपुर वार्ड 962 16
बालेश्वर वार्ड 962 04 08
22
मकेडी वार्ड 963 01 04
23
963 06 05
24 चीनाखान वार्ड
25 आवास विकास वार्ड 964 04
800 16 06 10
26 गांधी पार्क वार्ड
800 04 04 120
27 तल्ला जोशीखोला वार्ड
801 60 16 36
28 विकानन्दपुरी वार्ड
976 475 15
29 भ्यारखोला वार्ड
977 460 95
30 तल्ला ओढ़खोला वार्ड
976 470 112
31 राजपुर वार्ड
682
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
32
मल्लाराजपुर वार्ड
33 नन्दादेवी वार्ड
34
उप्रेतीखोला वार्ड
35 नियाजगंज वार्ड
36 धारानौला वार्ड
37 रैलापाली
38
न्यू इन्दिरा कॉलोनी वार्ड
39
दुगालखोला
40
खगमराकोट वार्ड
[भाग 1
978
478
152
959
04
25
960
04
10
959
40
185
961
810
150
1031
275
04
1032
06.
85
14
1091
71
02
125
1092
185
06
30
अनन्तिम अधिसूचना
17 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या-1048 / IV(3 ) /2024-11 (03 निर्वा 0) / 2022- नगर पालिका परिषद्, कर्णप्रयाग , जनपद-चमोली के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916 ) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007 ) की धारा -11 क एवं धारा -11 ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो, तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी , चमोली को प्रेषित की जायेगी । केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा , जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होगी ।
प्रस्तावित अधिसूचना
उत्तराखण्ड ( उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 ) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007) की धारा -11 क एवं धारा -11 ख की उपधारा ( 1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, कर्णप्रयाग, जनपद- चमोली क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है :-
(1 ) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पालिका परिषद क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।
(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ -1 से 5 में उल्लिखित किया गया है ।
भाग 1 ]
683 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
नगर पालिका परिषद , कर्णप्रयाग, जनपद, चमोलीः-
प्रारूप-1
क्र०सं० वार्ड का नाम
वार्ड की सीमा
वार्ड की जनसंख्या
1
2
3
1
गांधीनगर
1506
वार्ड / प्रा ०नि ० क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र मोहल्ला आदि के नाम
4
5
पूरब - सी ० एम ० पी० बैण्ड
पश्चिम-दीन दयाल पार्क
गांधीनगर, पुजारी गांव, शक्ति नगर ।
उत्तर- उमामहेश्वर अन्य क्षेत्र
दक्षिण-संगम
2
ईडा बधाणी
1512 पूरब-पाडली
पश्चिम- घट गाड गदेरा
उत्तर - पिण्डर नदी
दक्षिण-कुण्डेला
3
1171
आई०टी०आई०
पूरब-दारी
ईडाबधाणी,रिठोली , पाडली रोड के ऊपर , जखेड रोड के ऊपर, कुण्डेला, पातल, मजयाटा, काफलडाली, पलेठी, सांकरी रोड ऊपर ।
पश्चिम- उमा महेश्वर आश्रम
उत्तर- देवी लाल की मकान ।
आई०टी०आई० क्षेत्र , प्रेमनगर, बहुगुणा नगर , राज नगर, विद्युत कॉलोनी ।
दक्षिण- पिण्डर नदी
4
1238 पूरब- घट गाड गदेरा
तहसील कॉलोनी
पश्चिम-नौटी बैण्ड
उत्तर-सिमली रोड़
दक्षिण-नौटी रोड़
5
1366
सुभाष नगर
सिमली
राजकीय इण्टर कॉलेज कॉलोनी, तहसील कॉलोनी , वन विभाग , घट गाड , ब्लॉक थाना, पी० डब्ल्यू०डी० डाक बंगला ।
पूरब- आटा गाड
पश्चिम- कमेडा गदेरा
उत्तर-पिण्डर नदी
दक्षिण-नौटी रोड़
6
बस स्टेशन
1006
सुभाष नगर, रामपुर सेरा, सांकरी रोड के नीचे का हिस्सा, जखेड रोड़ के नीचे का हिस्सा , सिमली संपूर्ण क्षेत्र ।
पूरब- सुभाष नगर
पश्चिम- पंच पुलिया
उत्तर-संगम
दक्षिण-अपर बाजार
7
1098
अपर बाजार
बस स्टेशन , उमा देवी मार्केट रोड़ से नदी के ओर, पेट्रोल पंप , बाल्मीकि बस्ती , कर्ण मंदिर परिसर , नया बस अड्डा, वकील कॉलोनी ।
अपर बाजार , चिकित्सा कॉलोनी, लो०नि ०वि० कॉलोनी / कार्यालय मौहल्ला ।
पूरब-कमेडा गेदरा
पश्चिम-रेंजर भवन
उत्तर- ग्वालदम रोड
दक्षिण-नौटी बैण्ड
योग-8897 684
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
अनन्तिम अधिसूचना
17 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या-1049 / IV (3 ) / 2024-11 (03 निर्वा 0) / 2022 - नगर पालिका परिषद्, किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 ) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007) की धारा -11 क एवं धारा -11 ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उपधारा (2 ) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो, तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी , उधमसिंहनगर को प्रेषित की जायेगी । केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होगी ।
प्रस्तावित अधिसूचना
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007 ) की धारा -11 क एवं धारा -11 ख की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, किच्छा , जनपद - उधमसिंहनगर क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं : -
(1 ) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पालिका परिषद् क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।
(2 ) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा , जैसा संलग्न प्रारूप-1 एवं प्रारूप -2 में उल्लिखित किया गया है ।
भाग 1 ]
685 उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर , 2024 ई 0 ( भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
नगर पालिका परिषद , किच्छा, जनपद उधमसिंहनगर : -
प्रारूप-1
वार्ड की सीमा
वार्ड का नाम व संख्या
क० स०
1
पूरब :- किशनपुर ।
वार्ड में सम्मिलित मौहल्लों का नाम
वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या
1827 मल्ली देवरिया , चन्दननगर , भूड़ा, मोहन बोरिंग ।
पश्चिम:- लालपुर मजार वाली नदी ।
देवरिया वार्ड ( 1)
उत्तर :- ग्राम- भूड़ागौरी ।
दक्षिण :- एन ०एच०-09 (नेशनल हाईवे )
2
पूरब :- किशनपुर की सरहद
1729 चुकटी, टोल प्लाजा, वनखण्डी, हरियाली क्षेत्र ।
पश्चिम:- लालपुर मजार वाली नदी ।
चुकटी वार्ड (2)
उत्तर :- एन० एच०-09 (नेशनल हाईवे)
दक्षिण:- ग्राम- सौनेरा ।
3
पूरब : - फीडर नहर की पुलिया
पश्चिम:-ग्राम- बडोरा ।
सौनेरा मलपुरा वार्ड (3 )
उत्तर :- ग्राम-चुकटी ।
दक्षिण :-ग्राम- छिनकी सरहद ।
4
पूरब :- खलुवा नाला
ग्राम-सिरौलीकलां
पश्चिम:- फीडर नहर
उत्तर :- सरस्वती नगर आजादनगर व बंगाली कालौनी वार्ड (4)
1539
ग्राम सौनेरा , मलपुरा ।
2000 व आजादनगर, सुभाषनगर, बंगाली कालौनी, गत्ता फैक्ट्री ।
दक्षिण :-ग्राम- छिनकी सरहद व
ग्राम-दोपहरिया ।
पूरब :- हल्द्वानी रोड ।
5 सिसई वार्ड (5 )
2041
सिसई , चीनी मिल फैक्ट्री व कालौनी , बालाजी पूरम ,
पश्चिम :- सेन्ट पीटर स्कूल की सड़क
उत्तर : - ग्राम - खुर्पिया ।
दक्षिण :- ग्राम- बण्डिया ।
6
1800
पूरब :- सेन्ट पीटर स्कूल की सड़क
किशनपुर वार्ड (6)
पश्चिम :- ग्राम - देवरिया चुकटी ।
उत्तर :- ग्राम-खुर्पिया ।
दक्षिण :-सौनेरा
7
पूरब :- हल्द्वानी रोड ।
पश्चिम:-ग्राम किशनपुर ।
बण्डिया वार्ड (7)
उत्तर :-चीनी मिल की सीमा ।
सूरजमल डिग्री कालेज, शनि मन्दिर, नालन्दा स्कूल, इन्ट्रास फैक्ट्री, शमशान घाट क्षेत्र ।
4091
रजा नगर , गन्ना समिति, शिव मन्दिर।
दक्षिण:-किच्छा शहर (फीडर नहर बड़ी)
8
3740
पूरब : - गोला नदी , किच्छा बेराज रोड ।
पश्चिम :- हल्द्वानी मेन रोड ।
बण्डिया भट्टा वार्ड (8 )
बण्डिया भट्टा, नमक फैक्ट्री, आर्दश कालौनी ।
686
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
उत्तर :- काली मन्दिर चौराहा ।
[भाग 1
दक्षिण :- नगर पालिका किच्छा क्षेत्र ।
9
पूरब :- गोला नदी ।
रेलवे कालौनी वार्ड (9) पश्चिम:- हल्द्वानी रोड ।
3387 वेदी मोहल्ला, पुरानी गल्ला मण्डी।
उत्तर : - ग्राम बण्डिया भट्टा वार्ड की सीमा।
दक्षिण :- पुरानी मण्डी रोड में रेलवे फाटक से ओमी के मकान तक ।
10 तहसील वार्ड (10)
3515
पूरब :- हल्द्वानी रोड में महाराणा प्रताप चौक से घनश्याम की दुकान तक ।
पश्चिम:- सिगारा सिंह गली ।
नगर पालिका, तहसील , ट्रक यूनियन गली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैस एजेन्सी ।
उत्तर :- बण्डिया में घनश्याम से सिगारा सिंह तक ।
दक्षिण :-किच्छा- रूद्रपुर रोड मेन मार्केट रोड ।
11
पूरब : - लैफ्ट पाहा नहर ।
पश्चिम :- रूद्रपुर रोड
3974 पन्त मार्केट, पन्त कालौनी , उत्तरांचल कालौनी , राईस मिल क्षेत्र आदि ।
उत्तरः- सीमा ग्राम - किशनपुर एवं बण्डिया ।
पन्त कालौनी एवं उत्तरांचल कालौनी वार्ड (11)
दक्षिण :- रूद्रपुर रोड ।
12 सरस्वती नगर वार्ड (12)
3824
पूरब : - सीमा वार्ड न 0 10 एवं बरेली रोड
पश्चिम:- ग्राम- सौनेरा एवं किशनपुर ।
उत्तर :- रूद्रपुर रोड ।
दक्षिण :- बरेली बाईपास रोड ।
13
पूरब :- बरेली रोड ।
आवास विकास वार्ड (13) पश्चिम:- रूद्रपुर रोड।
उत्तर :- वार्ड न ० 09 की सीमा ।
दक्षिण :- नई सुनहरी मस्जिद रोड ।
14
पूरब:- लैफ्ट पाहा नहर ।
नई सुनहरी वार्ड (14) पश्चिम:- बरेली रोड ।
उत्तर:- राधा स्वामी मार्ग ।
पावर हाउस, सुनहरी मस्जिद, गुरुद्वारा आवास विकास आदि ।
बलवन्त कालौनी,
4148
3817 नई सुनहरी
दक्षिणः- बरेली रोड एवं सरहद ग्राम सिरौली
15
पूरब:- लैफ्ट पाहा नहर ।
नूरी मस्जिद वार्ड (15) पश्चिम:- वार्ड न 0 11 की सीमा ।
3987 नई बस्ती , कब्रिस्तान ।
उत्तरः- नूरी मस्जिद रोड, मो ०आ ० कलाम
आजाद द्वार रोड
दक्षिणः-ग्रामसभा सिरौली की सीमा ।
भाग 1 ]
687
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
16
पूरबः- नैनीताल बैंक वाली गली ।
पश्चिमः- बरेली रोड ।
कैनाल कालौनी वार्ड (16)
कैनाल कालौनी ।
3391
उत्तरः- रूद्रपुर रोड , रोडवेज से राजकुमार कन्फैक्शनरी तक ।
दक्षिणः- कब्रिस्तान रोड ।
17 बोरिंग गली वार्ड (17)
3423 बोरिंग गली सिद्धू मार्केट , पुराना अस्पताल ।
पूरबः- ओम प्रकाश की दुकानों से कटारिया भवन होते हुये दयाल सिंह के मकान तक ।
पश्चिमः खुराना मार्केट से हकीम की पुलिया होते हुये नहर किनारे कयूम के मकान क ।
उत्तरः- ओम प्रकाश की दुकानों से खुराना मेडिकल तक ।
दक्षिणः- कयूम के मकान से दयाल सिंह के मकान तक ।
18 कालेज वार्ड (18)
3280 बौण्डा ।
पूरबः- सविता देवी के मकान से सिरौली सीमा गूल तक
पश्चिमः- सरफराज की दुकानों से सिरौली सीमां गूल तक ।
उत्तरः- सविता देवी के मकान से सरफराज की दुकानों तक ।
दक्षिणः- चन्द्र शाह के मकान से सिरौली सीमा गूल तक ।
19
3405
पूरबः- रेलवे फाटक से सिरौली सीमा तक।
टीचर्स कालौनी वार्ड ( 19)
सिद्धू गली , पानी की टंकी, टीचर्स कालौनी।
पश्चिमः- वर्मा ज्वैलर्स से सतीश गुप्ता के मकान होते हुये नई बस्ती होते हुये सिरौली सीमा पर रुकसाना खातून के मकान तक ।
उत्तरः- रेलवे फाटक से वर्मा ज्वैलर्स तक ।
दक्षिणः- रेलवे लाईन किनारे सिरौली सीमा तक पश्चिमी कोने में रुकसाना खातून के मकान तक ।
20
पूरब:- किच्छा गोला नदी ।
गुरुद्वारा वार्ड (20)
2859 शिव मन्दिर, सनातन मन्दिर, पोस्ट ऑफिस , टेलीफोन एक्सचेंज हरियाणा फार्म ।
पश्चिमः- पुरानी बरेली रोड रेलवे लाईन। उत्तरः- क्रेशर रोड में मिलकी से नदी किनारे मन्दिर तक ।
दक्षिणः- रघुवंशी फार्म सरहद सिरौलीकलां 688
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
नगर पालिका परिषद , किच्छा, जनपद उधम सिंहनगर :-
प्रारूप-2
क०स०
वार्ड का नाम
वार्ड की जनसंख्या
अनु ०जाति
पिछड़ी जाति
कुल
जनसंख्या
1 देवरिया वार्ड (1 ) 1827
2 चुकटी वार्ड ( 2) 1729
3 सौनेरा मलपुरा वार्ड ( 3 ) 1539
4 आजादनगर व बंगाली 2000
कालौनी वार्ड (4)
5 सिसई वार्ड (5) 2041
6 किशनपुर वार्ड (6) 1800
7 बण्डिया वार्ड (7 ) 4091
8 बण्डिया भट्टा वार्ड (8 ) 3740
9 रेलवे कालौनी वार्ड (9 ) 3387
10 तहसील वार्ड (10) 3515
11 पन्त कालौनी एवं उत्तरांचल 3974
कालौनी वार्ड ( 11 )
12 सरस्वती नगर वार्ड ( 12 ) 3824
13 आवास विकास वार्ड ( 13) 4148
14 नई सुनहरी वार्ड ( 14 ) 3817
15 नूरी मस्जिद वार्ड ( 15 ) 3987
16 कैनाल कालौनी वार्ड ( 16 ) 3391
17 बोरिंग गली वार्ड ( 17 ) 3423
18 कालेज वार्ड (18 ) 3280
19 टीचर्स कालौनी वार्ड (19 ) 3405
20 गुरूद्वारा वार्ड (20) 2859
कुल योगः- 61777
अनु०ज० जाति
770 0 261 300 0 200 245 0 718 1000 0 300 60 10 965 31 0 600 214 0 1977 1130 0 913 996 2 493 791 13 1543 398 0 1132 529 8 356 160 5 1044 300 0 2624 33 0 2762 185 56 1718 72 05 1537 29 0 2092 102 10 1316 900 0 703 8245 109 23254
भाग 1 ]
689 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
अनन्तिम अधिसूचना
18 अगस्त, 2024 ई ०
संख्या-1050 / IV (3 ) / 2024-11 (03 निर्वा0 ) / 2022 - नगर पालिका परिषद्, नगला, जनपद- ऊधमसिंह नगर के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916 ) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007) की धारा-11 क एवं धारा -11 ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उपधारा (2 ) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो, तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी , उधमसिंह नगर को प्रेषित की जायेगी । केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा , जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होंगी ।
प्रस्तावित अधिसूचना
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) ( अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007 ) की धारा -11 क एवं धारा -11 ख की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, नगला, जनपद- उधमसिंह नगर क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं : -
(1 ) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पालिका परिषद् क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।
(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ -1 से 5 में उल्लिखित किया गया है ।
690
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
नगर पालिका परिषद नगला, जनपद उधमसिंहनगरः-
[भाग 1
प्रारूप-1
वार्ड की सीमा
क्र० स०
वार्ड का नाम व संख्या
1
2
3
1
पूरब : ग्राम बिन्दुखत्ता सीमैप कॉलोनी वार्ड ( 1) पश्चिम: हल्द्वानी-किच्छा राजमार्ग
उत्तर : वन विभाग सीमा नैनीताल
दक्षिण : वार्ड सं 0 2
2
पूरब : ग्राम जवाहर नगर पंचेश्वर मन्दिर वार्ड (2) पश्चिम: हल्द्वानी-किच्छा राजमार्ग
उत्तर : वार्ड सं0 1
दक्षिण : वार्ड सं० 3
3
पूरब : ग्राम जवाहर नगर रेलवे स्टेशन वार्ड (3) पश्चिम: हल्द्वानी- किच्छा राजमार्ग
उत्तर : वार्ड सं0 2
दक्षिण : वार्ड सं0 4
4
पूरब : ग्राम जवाहर नगर
पश्चिम: हल्द्वानी-किच्छा राजमार्ग जवाहर नगर गेट वार्ड (4) उत्तर : वार्ड सं 0 3
दक्षिण : वार्ड सं0 5
5
जनसंख्या वार्ड में सम्मिलित मोहल्लों का नाम
4
5
1056 सीमैप कॉलोनी, नगला बाईपास तिराहा
1235 पंचेश्वर मंदिर, नगला मार्केट
1196 रेलवे स्टेशन, नगला मार्केट
1276 जवाहर नगर गेट कॉलोनी , गोलगेट मार्केट
1267
पूरबः- ग्राम जवाहर नगर एवं शांतिपुरी नं ० 1
शांतिपुरी गेट वार्ड (5) पश्चिम: हल्द्वानी-किच्छा राजमार्ग
उत्तर : वार्ड सं0 4
दक्षिण : ग्राम तुर्का गौरी ,
6
पूरब : हल्द्वानी- किच्छा राजमार्ग शांतिपुरी गेट मार्केट, गोलगेट कॉलोनी
1315
पश्चिम: पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर
नगला मार्केट वार्ड (6)
उत्तर : वन विभाग सीमा नैनीताल
दक्षिण : वार्ड सं0 7
7
पूरब : हल्द्वानी- किच्छा राजमार्ग नगला बाईपास तिराहा, नगला मार्केट
1268
पश्चिम: पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर
गोलगेट वार्ड (7)
उत्तर : वार्ड सं 0 6
दक्षिण : ग्राम तुर्का गौरी, आनंदपुर नगला पेट्रोल पंप , नगला गेट, शिव मन्दिर भाग 1 ]
691 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
अनन्तिम अधिसूचना
18 अगस्त, 2024 ई०
संख्या-1051 / IV ( 3 ) / 2024-11 (01 निर्वा0) / 2023 - नगर निगम पिथौरागढ़, जनपद -पिथौरागढ़ के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (उत्तर प्रदेश अ0 स0-2 सन् 1959) की धारा -32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का प्रस्ताव करते हैं । उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हों, तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को प्रेषित की जायेंगी । केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा , जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिनों के भीतर प्राप्त होंगी ।
प्रस्तावित अधिसूचना
उत्तराखण्ड ( उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) की धारा-32 की उपधारा 1 एवं 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर निगम पिथौरागढ़ , जनपद - पिथौरागढ़ क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं :-
(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर निगम क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।
(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा , जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-1 से 6 में उल्लिखित किया गया है ।
692
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
नगर निगम पिथौरागढ़ , जनपद , पिथारौगढ़ः-
वार्ड का नाम
वार्ड की सीमा
क्र. सं. सं० वार्ड
(1) (2) (3)
(4)
1- 1
उत्तर- जगदम्बा वार्ड
टकाना कॉलोनी (i ) दक्षिण टकाडी गांव
जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणनानुसार वार्ड सम्मिलित मौहल्लों के नाम में
(5)
(6 )
1498
पियाना नर्स सेन्टर
पूरब- टकाना वार्ड-2
पश्चिम- हुडेती, टकाडी गांव
की सीमा
2-
2
टकाना-कॉलोनी
1503
उत्तर- सिनेमालाईन -2
टकाना कॉलोनी ( ii ) दक्षिण- चन्द्रभागा-2 पूरब- चन्द्रभागा वार्ड-1
पश्चिम- टकाना वार्ड -1
3-
3
लिन्ट्यूड़ा (i)
1475
धारचूला रोड़ शिव बिहार कालौनी न्यू रई
उत्तर- धनौडा वार्ड-1 दक्षिण- भाटकोट वार्ड -1 पूरब- भाटकोट वार्ड-2 पश्चिम- लिन्ड्यूडा वार्ड -2
4- 4
1510
उत्तर- धनौडा वार्ड -1 एवं
पुनेडी महर की सीमा ।
लिन्ठ्यूड़ा (ii)
दक्षिण- सिमलगैर वार्ड -1
लिन्ट्यूडा बैंक रोड बारापत्थर रोड
पूरब- लिन्ट्यूडा वार्ड -1
पश्चिम - सेरा पुनेडी वार्ड-1
5-
5 शिवालया (i)
1430
टकाना पूल्ड आवास कालौनी विकास भवन
उत्तर- पाण्डेगांव वार्ड-2 दक्षिण- टकाना वार्ड-2 पूरब- सिमलगैर वार्ड-2 , शिवालया वार्ड-2 पश्चिम-जगदम्बा कालौनी-1
6-
6 शिवालया (ii)
1470
शिवालया कमलापति भवन राजा होटल
सिनेमालाईन
उत्तर- नया बाजार -1 दक्षिण- सिनेमालाईन वार्ड -1 , शिवालया वार्ड -1 पूरब- वार्ड -1
पश्चिम- शिवालया वार्ड -1
7- 7
भाटकोट ( i )
1455
उत्तर- भाटकोट वार्ड -2 , भाटकोट भाग 1 ]
693 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
दौला वार्ड ।
मिशन भाटकोट विकास नगर
दक्षिण- तिलढुकरी वार्ड-2 पूरब- दौला वार्ड पश्चिम- लिन्ट्यूडा वार्ड -1 , लिन्ट्यूडा वार्ड- 2
8- 8
उत्तर- धनौडा वार्ड 1,2 भाटकोट (ii)
1485
रई,
दक्षिण- भाटकोट वार्ड -1 पूरब- दौला वार्ड पश्चिम- लिन्ट्यूडा वार्ड-1
9
9-
विण-जाखनी ( i)
दक्षिण- कुमौड वार्ड -1 ,
1707
जाखनी तल्ली जाखनी
उत्तर- तिलढुकरी वार्ड-2 पूरब- विण- जाखनी वार्ड -2 पश्चिम- तिलढुकरी वार्ड-1 , कुमौड वार्ड -1
10- 10
विण- जाखनी (ii)
1612
विण
उत्तर- दौला , तिलढुकरी वार्ड-2 दक्षिण- चैंसर ग्राम की सीमा । पूरब- कासनी की सीमा पश्चिम-विण-जाखनी वार्ड -1
11- 11
उत्तर- सेरा- पुनेडी वार्ड -1 खड़कोट ( ⅰ )
दक्षिण- पाण्डेगांव वार्ड-2
पूरब- सिमलगैर वार्ड -2 पश्चिम- खडकोट वार्ड-2
12- 12
उत्तर -सेरा - पुनेडी वार्ड-2 खड़कोट (ii)
1568
खड़कोट, घण्टाकरण
1568
विवेकानन्द कालौनी लिंक रोड़
दक्षिण- पाण्डेगांव वार्ड-1,2 पूरब- खडकोट वार्ड-1 पश्चिम- बजेटी वार्ड -1 , सेरा- पुनेडी वार्ड -2
13- 13 सिमलगैर (i)
1455
उत्तर- सेरा - पुनेडी वार्ड -1 , लिन्ट्यूडा-2
दक्षिण- नया बाजार -1
पूरब- नया बाजार वार्ड -1 पश्चिम- खड़कोट -1 , सिमलगैर जिला चिकित्सालय लाशघर रोड़ नगरपालिका 694
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
14- 14 सिमलगैर (ii)
[भाग 1
1460
| पितरौटा थाना कोतवाली
उत्तर- सिमलगैर वार्ड-1 दक्षिण- शिवालया वार्ड-2 पूरब- नया बाजार वार्ड-1 पश्चिम-पाण्डेगांव वार्ड-2
15- 15
नया बाजार (i)
1480
पुरानी बाजार गांधी नगर पितरौटा
उत्तर- सिमलगैर वार्ड-1 दक्षिण- सिनेमालाईन वार्ड 1,2 पूरब - नया बाजार वार्ड-2 पश्चिम- सिमलगैर- 1,2
16- 16
नया बाजार (ii)
1435
नया बाजार धर्मशाला लाईन
उत्तर- सिमलगैर वार्ड-2 दक्षिण- कृष्णापुरी वार्ड-3 पूरब- कृष्णापुरी-2 पश्चिम- नया बाजार वार्ड -1 , सिनेमालाईन -2
17-
17 सिनेमालाईन (i)
1668
पश्चिमी सिनेमालाईन
उत्तर- सिनेमालाईन वार्ड-2 दक्षिण- टकाना वार्ड-2 पूरब-सिनेमालाईन वार्ड-2 पश्चिम-शिवालया वार्ड -2
18- 18
सिनेमालाईन (ii)
1705
पूर्वी सिनेमालाईन शिवालया
उत्तर- नया बाजार 1,2 दक्षिण- कृष्णापुरी वार्ड -1 पूरब- कृष्णापुरी-3 पश्चिम-सिनेमालाईन वार्ड -1
19- 19 चन्द्रभागा (i)
1604
विद्युत सब स्टेशन भदेलागूंठ रोडवेज वर्कशॉप
उत्तर- कृष्णापुरी वार्ड -1 दक्षिण- चन्द्रभागा वार्ड-2 पूरब- कुमौड़ वार्ड-2, चन्द्रभागा-2 पश्चिम- टकाना वार्ड-1
20-
20 चन्द्रभागा (ii)
1635
चन्द्रभागा निराडा चौरसूला
उत्तर- कुमौड वार्ड 1,2 दक्षिण- ऐंचोली वार्ड-2 पूरब- किरीगांव सीमा पश्चिम- चन्द्रभागा वार्ड -1
21- 21
कुमौड़ (i )
1595
न्यू बियरशिबा टेलीफोन ऐक्सचेन्ज खलगडा
उत्तर- तिलढुकरी वार्ड-1 , कुमौड-2 दक्षिण- चन्द्रभागा-2 पूरब-विण- जाखनी वार्ड-1 पश्चिम- चन्द्रभागा वार्ड-1 भाग 1 ]
695
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर , 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
22- 22
कुमौड़ ( ii)
1655
कुमौड, कुमौड कोट
उत्तर- कृष्णापुरी वार्ड -1 दक्षिण- कुमौड वार्ड -1 पूरब- तिलढुकरी वार्ड -1 पश्चिम- कृष्णापुरी वार्ड -1
23-
23 तिलढुकरी (i)
1558
पुलिस लाईन रोड़ सल्याडी
पूरब- विण- जाखनी -1 पश्चिम- कुमौड़-1 उत्तर- तिलढुकरी वार्ड -2 दक्षिण- कुमौड़-1
24-
24 तिलढुकरी (ii)
1605
मल्ली जाखनी विवेकानन्द स्कूल
उत्तर- भाटकोट वार्ड -1 दक्षिण- विण जाखनी वार्ड -1 पूरब- दौला वार्ड पश्चिम- कृष्णापुरी वार्ड -2
25-
25 सेरा-पुनेड़ी (i)
1625
उत्तर- पुनेडी महर सेरा- पुनेडी वार्ड-2,
केदार पुनेडी, कन्ना, आई.टी. आई. , वन विभाग कालौनी, चमतड
दक्षिण- लिन्ट्यूडा वार्ड-2 पूरब- सिल्पाटा ग्राम की सीमा पश्चिम- सेरा- पुनेडी वार्ड-2 , खड़कोट-1
26-
26 सेरा - पुनेड़ी (ii)
1568
सेरा , देवपुरी, पाटा चण्डाक, सिकडानी
उत्तर- पुनेडी महर, धारीपानी , मिशन चण्डाक दक्षिण- बजेटी वार्ड -1 पूरब- खडकोट वार्ड -1 , सेरा- पुनेडी-1 पश्चिम-ह्यूपानी व पपदेऊ की सीमा, बजेटी-1
27- 27 जगदम्बा कॉलोनी (i)
1700
जगदम्बा कॉलौनी स्टेडियम, कुजौली
उत्तर-पाण्डेगांव वार्ड 1,2 दक्षिण-टकाना कालौनी-1 , जगदम्बा कालौनी-2 पूरब- शिवालया वार्ड -1 पश्चिम- जगदम्बा वार्ड -2
28- 28 जगदम्बा कॉलोनी ( ii )
1678
सरस्वती बिहार कालौनी, जगदम्बा कालौनी , जी. आई.सी. रोड़
उत्तर- जगदम्बा कॉलोनी वार्ड -1 , बजेटी वार्ड-2 दक्षिण- टकाना वार्ड 1 पूरब- जगदम्बा कॉलोनी वार्ड -1 पश्चिम- बजेटी वार्ड-2 , हुडेती ग्राम की सीमा ।
29- 29
कृष्णापुरी ( i )
1442
कुमौड हिलजात्रा हनुमान मन्दिर ढुंगखानी
उत्तर- कृष्णापुरी वार्ड -2 दक्षिण- चन्द्रभागा वार्ड -1 पूरब- कुमौड़ वार्ड -2 पश्चिम- कृष्णापुरी-3 696
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
30- 30
[भाग 1
उत्तर- नया बाजार -1
कृष्णापुरी (ii)
1508
सिंचाई कालौनी नया बस स्टेशन
दक्षिण- कृष्णापुरी वार्ड -1
पूरब- तिलढुकरी वार्ड-2 पश्चिम- कृष्णापुरी वार्ड -1
31- 31 कृष्णापुरी (iii)
1443
सम्राट होटल कृष्णापुरी
उत्तर- नया बाजार -1 दक्षिण- कृष्णापुरी वार्ड-1 पूरब- कृष्णापुरी -1 पश्चिम-सिनेमालाईन वार्ड-2
32- 32
धनौड़ा (i )
1545
उत्तर- सिलौली, पण्डा ग्राम की सीमा ।
धनौडा, डॉन बास्को
दक्षिण-लिन्ट्यूडा वार्ड -1,2
पूरब- धनौडा वार्ड -2
पश्चिम- ग्राम सिल्पाटा की सीमा ।
33
33-
धनौड़ा ( ii ) नेडा, बस्ते
1592
उत्तर- ग्राम पण्डा की की सीमा ।
दक्षिण- भाटकोट वार्ड-2 , दौला
पूरब- डी.आर.डी.ओ. की सीमा
पश्चिम- धनौड़ा वार्ड -1
34- 34
ऐंचोली (i)
1650
ऐंचोली , खली गांव
उत्तर- टकाना वार्ड-1 दक्षिण- धारी धमौड की सीमा ।
पूरब- ऐंचोली वार्ड-2
पश्चिम- टकाडी ग्राम की सीमा ।
35- 35
ऐंचोली ( ii )
1598
दक्षिण-धारी सीमा उत्तर-चन्द्रभागा वार्ड-2 धमौड की मल्लिकार्जन ऐशियन स्कूल न्यू ऐंचोली, स्कूल
पूरब- किरीगांव की सीमा पश्चिम- ऐंचोली वार्ड -1
36- 36 दौला
1610
उत्तर- धनौडा वार्ड -2 दक्षिण- विण वार्ड -2 ग्राम जौरासी की सीमा ।
दौला, ए.पी.एस. पवन बिहार कालौनी
पूरब- मखौलिया एवं देवलाल गांव की सीमा । पश्चिम- तिलढुकरी वार्ड-2 भाटकोट वार्ड -1 भाग 1 ]
697 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
37- 37 बजेटी (i )
1588
उत्तर- सेरा - पुनेड़ी| बजेटी, ओड, देवलाल
वार्ड-2
दक्षिण- बजेटी
वार्ड-2
पूरब- सेरा वार्ड -2
पश्चिम- पपदेव ग्राम ।
38- 38
उत्तर- बजेटी-1
बजेटी ( ii )
1558 न्यू बजेटी, जी.आई.सी
दक्षिण- जगदम्बा
कालोनी-2
पूरब- पाण्डेगांव -1 ,
खड़कोट-2
पश्चिम- हुडेती, पपेदव ग्राम की शरहद ।
39- 39
1670
केदार
उत्तर- खड़कोट
पाण्डेगांव ( i )
पाण्डेगांव ,
वार्ड-2
कालौनी
दक्षिण- जगदम्बा कालोनी-1,2
पाण्डेगांव-2
बजेटी
पूरब -
पश्चिम-
वार्ड-2
40- 40
उत्तर- खडकोट -1
पाण्डेगांव ( ii )
1591 पाण्डेगांव, पदमपुर
दक्षिण- जगदम्बा कालौनी, लिंक रोड़
कालौनी-1
पूरब- शिवालया -1 ,
सिमलगैर -1
पश्चिम- पाण्डेगावं
वार्ड-1
आज्ञा से ,
प्रदीप कुमार शुक्ल, उप सचिव ।
पी ० एस ०यू० ( आर०ई ० ) 36 हिन्दी गजट / 401 - भाग 1-2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम, कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
August16, 2024
No. 324/UHC /Admin.A-2 / 2024
Ms. Harshita Sharma , 3rd Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Kashipur, District Udham Singh Nagar istransferred and posted as Judicial Magistrate - III , Dehradun vice Ms. Sonam Rawat .
Ms. Harshita Sharma will not be entitled to get Transfer Travelling Allowance .
No. 325 /UHC / Admin.A-2/ 2024
Shri Ishank, Judicial Magistrate , Kotdwar , District Pauri Garhwal is transferred and posted as 3rd Additional Civil Judge ( Jr Div. ) , Dehradun vice Ms. Hina Kausar .
Shri Ishank will not be entitled to get Transfer Travelling Allowance .
No. 326 / UHC /Admin.A -2 / 2024
Ms. Hina Kausar , 3rd Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) . Dehradun is posted as 4th Additional Civil Judge( Jr. Div . ) , Dehradun vice Ms. Nancy Chhabra
305 -ख 306
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क No. 327 / UHC / Admin.A- 2/ 2024
Ms. Nancy Chhabra , 4th Additional Civil Judge (Jr. Div. ) . Dehradun is posted as 5th Additional CivilJudge( Jr. Div. ) , Dehradun vice Ms. Srishti Baniyal ,
No. 328 /UHC /Admin.A- 2/ 2024
Ms. Sonam Rawat , Judicial Magistrate -III , Dehradun is posted as Judicial Magistrate - IV, Dehradun vice Ms. Pragya Tiwari .
No. 329 / UHC /Admin.A - 2/ 2024
Ms. Srishti Baniyal , 5th Additional Civil Judge (Jr. Div. ) , Dehradun is transferred and posted as 3rdAdditional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Kashipur , District Udham Singh Nagar vice Ms Harshita Sharma .
No. 330/UHC / Admin.A - 2/ 2024
Ms. Pragya Tiwari , Judicial Magistrate-IV, Dehradun is transferred and posted as Judicial Magistrate, Kotdwar , District Pauri Garhwal vice Shri Ishank .
Above orders shall come into force with immediate effect .
By Order of Hon'ble the Chief Justice ,
Sd/-
KAHKASHA KHAN ,
Registrar General .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
20th August, 2024
No. 331/ UHC/Admin.A/2024 --In supersession of Notification No. 322/ UHC /Admin.A/ 2023 dated 14.09.2023 and in terms of the sub - rule ( 1 ) of Rule 3 of " The Designation of Senior Advocate Rules , 2018 ", Smt . Pushpa Joshi , Designated Senior Advocate of the Court is hereby nominated as a Member of the Permanent Committee under the Senior Advocates ' category for designation of Senior Advocates .
TheTerm ofSmt. Pushpa Joshi , Senior Advocate as Member of aforesaid Committee will be for a period ofthree years .
By Order of Hon'ble the Chief Justice , Sd/- Registrar General .
भाग 1 -क]
307 उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर , 2024 ई ० ( भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
August23, 2024
No. 332 /XIV- a / 58 /Admin.A/ 2012 --Ms . Neha Qayyum , Civil Judge (Sr. Div. ), Pauri Garhwal is hereby sanctioned child care leave for 30 days w.e.f. 01.06.2024 to 30.06.2024 .
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection ) .
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE
(C.M.S.D. SECTION ) UTTARAKHAND , DEHRADUN
NOTIFICATIOΝ ΝΟ 02/2024 ( M )
RATE CONTRACT OF MEDICINES
August20, 2024
Letter No. 15 P / Store / 53 / 2023 / 21461 -- In exercise of the power delegated in G.O. No 712 /XXVIII- 3-2019-15/2019 dated 27-09-2019 the rate contract of medicine mentioned in Annexure ' B ' is made with the firms mentioned in Annexure 'A' for the supply in the state Government in Medical & Health services Department for the period ending on the following terms and conditions:
1. The firms shall made supplies in manufactures original packing as indicated in column- 3 of Annexure B for name of makes unless otherwise stated . The supplying firms will be required to clearly mention on the label the name of the manufacturer .
2. The firms will have to give a written warranty in accordarice with drugs Act 1940 Rule 19 Para3 (8) to the effect that supplies confirm to the approved standard prescribed in the Drugs rule 1940 enforced and as given in this notifications .
3. Indenting Officers may place order direct on these firms as mentioned is attached Annexure A and B.
4. Delivery Schedule
The Purchaser requires that the medicine , surgical items and chemicals under the Rate Contract shall be delivered within six (06 ) weeks starting from the date of signing of the Purchase order .
5. All the Medicines/ surgical items and chemicals to supply , shall not be older than 1 / 6th of interval of manufacturing and expiry date i.e. to say, if any medicine expires after 3 years of its manufacturing date , then at the time of supply the manufacturing date should not be more than 6 months old . Vaccines , biological products and imported medicines /surgical items , the remaining life should be 3 /5th (60 %) . In special circumstances , with approval of Director General , MH & FW , an exemption of 3 months may be accepted with the condition that if any of the item(s) may not be used before the date of expiry , the Bidder shall replace remaining quantity of such items , but remaining life of such items should be more than 50 % , for which Bidder had submitted an affidavit .
308
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
6. Packing of medicines/drugs / vaccines
6.1 Outside the cartons , all other type of packing's , each vials , ampoules , bottles , medicines & capsule's sterilized safe packing's , the supplier should clearly print U.K. GOVT . SUPPLY, NOT FOR SALE " with indelible ink .
6.2 The Supplier shall provide such packing of the Medicine , surgical items and chemicals as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the Contract . The packing shall be sufficient to withstand , without limitation , rough handling during transit and exposure to extreme temperatures , salt and precipitation during transit and open storage . Packing case size and weights shall take into consideration , where appropriate , the remoteness of the Medicine , surgical items and chemicals' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit .
6.3 The packing , marking and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements as shall be provided for in the Contract including additional requirements , if any , and in any subsequent instructions ordered by the Purchaser .
7. Transportation
Where the Supplier is required under the Contract to transport the Medicine , surgical items and chemicals to a specified place of destination i.e. consignee with in Uttarakhand , transport to such place of destination/consignee in Uttarakhand including insurance , as shall be specified in the Contract, shall be arranged by the Supplier , and the related cost shall be included in the Contract Price.
8. Quality of medicines
8.1 The Supplier shall mandatorily submit in house test report at the time of supply of medicine ( s ) , surgical item (s ) and chemical (s ) for all the batches .
8.2 All medicine , surgical items and chemicals found of below standard shall be the responsibility of the Supplier .
8.3 Samples of all the batches of medicine , surgical items and chemicals supplied under Contract , shall be tested at reputed Government approved laboratories/ institution .
8.4 Maximum permissible limit of the size of tablets , capsules , injection , syrup, iv fluids etc shall be up to rupees 1.0 lakh quantity - 2 batches , above 1.0 lakh and up to 3 lakh quantity - 5 batches , above 3.0 lakh and up to 5 lakh quantity - 7 batches and above 5.0 lakh , 1 batch per lakh quantity. The cost incurred on above quality testing shall be borne by the Purchaser. If Supplier supplies medicines beyond above limit , additional cost incurred on the quality testing shall be deducted from the Bills of the Supplier.
8.5 The Supplier supplying vaccines , serum and biological products shall mandatorily submit a quality assurance certificate from Government laboratory .
8.6 If supplied medicine , surgical items and chemicals are found below standard in testing, the supplier shall have to replace the full stocks of Indent / ordered medicine , surgical items and chemicals quantity , with fresh standard quality medicine , surgical items and chemicals , within 60 days , even if some part of the drug from received stock has been consumed .
8.7 Besides this , the Purchaser will be free to take actions against the Supplier for any compensation.
भाग 1 -क]
309 उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर , 2024 ई ० ( भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
8.8 The Supplier may be blacklisted and/or debarred, for a product purchased by indenter , is declared SUB STANDARD , for producing wrong documents , non supply of medicine , surgical items and chemicals under contract or any other errors . The duration of blacklist and/ or debar shall be for 3 years .
8.9 If supplied medicine , surgical items and chemicals are found of below standard in testing , in such case all the cost incurred in testing will be borne by the Supplier.
9. Payments
Payment for Medicine , surgical items and chemicals and Services shall be made as follows :
9.1 The Supplier's request (s ) for payment shall be made to the Purchaser in writing , accompanied by an invoice in triplicate copies describing , as appropriate , the Medicine , surgical items and chemicals delivered and the Services performed , and upon fulfillment of other obligations stipulated in the contract .
9.2 In case the consignee is other than I/ C Central Ware House Dehradun , then the invoice/bill , in triplicate should have receiving from the consignee (s ) , along with stock book page entry , duly verified, signed and stamped by consignee(s) .
9.3 Ninety percent (90% ) of the contract price shall be paid within one month of receipt of Invoice as described above of Medicine , surgical items and chemicals from the consignee (s)
9.4 The invoice shall be raised after complete supply of the Medicines , Surgical Items and Chemicals etc. as per the Purchase Order . Part payment will not be done for a Purchase Order .
9.5 From the supplied product the purchaser will collect samples of all batches on random basis and these samples shall be sent to the State government approved testing center Laboratories . After receiving the successful test results i.e. found of standard quality, the balance payment of 10 % shall be released within 30 days .
9.6 After opening of each Bid and up to the Contract Period , any change in the tax rates shall be applicable as per the Government Orders .
9.7 Those manufacturer or supplier who does not have Depot/C & F in Uttarakhand , they can supply their product only after they enter into a contract with a local distributor, and will supply their product through such distributor . The bill will be accepted from distributor of Uttarakhand State only.
10. Delays in Supplier's performance
10.1 Delivery of the Medicine , surgical items and chemicals and performance of the Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specified by the Purchaser in the Schedule of Requirements/ purchase order .
10.2 If at any time during performance of the Contract, the Supplier or its sub- contractor(s) should encounter conditions impeding timely delivery of the Medicine , surgical items and chemicals and performance of Services , the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing about the fact of the delay, it's likely duration and its cause (s) . As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice , the Purchaser shall evaluate the situation and may , at its discretion , extend the Supplier's time for performance with or without liquidated damages , but to a maximum of 21 days .
310
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क 11. Liquidated damages
If the Supplier fails to deliver any or all of the Medicine , surgical items and chemicals or to perform the Services within the period (s) specified in the Contract , the Purchaser shall , without prejudice to its other remedies under the Contract , 0.5 % per week shall be deducted of the cost of Medicine , surgical items and chemicals on unperformed Services which are not supplied/ performed as per the time schedule . Maximum deduction shall be 10 % of total cost of Contract amount and DG , Medical Health shall be intimated for , further actions which may be termination of the Contract and the Performance Security of the Bidder may be forfeited whole or proportionate.
12. Force majeure
(A) The Supplier shall not be liable to forfeit its performance security , liquidated damages or termination for default, if and to the extent that , it's delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure .
(B) For purposes of this Clause , " Force Majeure " means an event beyond the control of the Supplier and not involving the Supplier's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include , but are not limited to , acts of the Purchaser either in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions , fires , floods , epidemics , quarantine restrictions and freight embargoes .
(C) If a Force Majeure situation arises , the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in writing , the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical , and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event .
13. The supplying firms will Emboss/Print U.K.G Supply Not for Sale will be printed on each label of the Bottle /Vials/ Strips /Boxes or Cartons etc. No supplies should be accepted if such embossing & Printing is not done on the supplies .
14. Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly notified in the Notification but in case of any discrepancy either in rates or in specification or any nature in other details , it will be the duty of the firm that they should intimate to the C.M.S.D. DG Medical Health under registered cover latest within a month so that necessary action may be taken .
15. The Firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make adjustments .
16. The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specification and the makes approved by the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand and are in accordance with the latest DRUG ACT .
17. The attention of the Indenting Officers is drawn to the various lists of items published by the firms . It has been found that in some cases the firms includes unapproved items in their lists of approved items . It is responsibility of the Indenting Officers to consult the Gazette Notification before placing the actual order and see that the order for only approved items is placed . Such cases of misrepresentation should immediately be brought to the notice of Director General of Medical Health & F.W. Uttarakhand (CMSD ) Dehradun sending copy of the list printed, by the particular firms . In case any firm is found doing so , strict action will be taken against them and their names will be deleted from Rate Contract without any notice to them and in addition they may be debarred .
18. No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of import license.
भाग 1 -क]
311 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
19. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand CMSD Dehradun reserves the right to call Tender for Quantity Contract or parallel Rate contract and also to finalize them at any time during the period of the rate contract .
20. It will be condition of the contract that although during the currency of the contract the price approved in this rate Contract arrangement will remain firm but however in the event of prices going down the contractor will promptly furnish such information to enable this office to amend the contracted rates for supplies at Rate lower than the rate contract , the attention of the firm is drawn to it .
21. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that the item quoted as own made are actually manufactured by them .
22.All supplies shall have to be made strictly confirming to approved specification in accordance with the latest drug Act and Drug Act 1940.
23. If, during the Contract period , the Firm under Contract supplies any Medicine (s ) , Surgical Item (s) or Chemical (s), to any individual , institution , organization , state or any department or organization of Gol and/or State at the rate lesser than the rate under Rate Contract , in such case the Firm shall immediately inform the Director General Medical Health &F.W . Uttarakhand Dehradun and supply at the same reduced rate . The above stipulation will not however apply
a . Exports by the Contractor .
b . Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal replacement .
24. Supplies must be completed within six weeks (42 days ) from the date of issue of the Purchase Order from the Indenting Officers . If the Firm does not supply within six weeks (42 days ) time from the date of issue of the Purchase Order from indenting officer , a further period can be extended up to three weeks if the firm apply for such extension before the expiry of six weeks (42 days ) time giving valid satisfactory reasons . In case of non supply , the names of such defaulting firms should be intimated to CMSD section of the Directorate by registered post so that the necessary action against the firm .
25. All supplies shall be made as per IP/ BP or USP / BPC whenever this has been Omitted due to printing error wise it shall be or other as per IP and in its absence BP taken for all purpose that supplies are to make as per IP .
26. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun authorizes the Drug controller of the State his access him to prosecute and take suitable action against firms defaulting as per drug act or per terms of contract .
27. During the pendency of contract if the license is withdrawn or any other action is taken by Drug Controller or his agent etc. the contract shall automatically come to a close with the firm . Against whom the action is being taken , firms shall see that they have valid drug license for the products approved in their favour and which they may supply during its pendency else they themselves shall be responsible for the same.
28. In the event of the prices being gone dawn the contracting firm may please intimate the same to the Director General Medical of Health services Uttarakhand Dehradun immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the reduced rates from the Indenting Officers of the State . In case such information is received from the contracting firm that they are selling items approved in their favour at reduce rates either in open market or anywhere else . The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with them and to debar the firm from further tendering .
312
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
29. This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD , tender form and relevant conditions mentioned in the agreement form ( sent to the firm along with acceptance letter separately )
30. The Indenting Officers are advised to report the damages /defects notice in supplies to suppliers for notification repair replacement as the case may be , within fifteen days of the receipt / of the material .
31. In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplies etc. The Indenting Officers are advised to report the matter under registered post to the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun ( CMSD) Section promptly for necessary action by registered post/e -mail .
भाग 1 - क]
313 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
NOTIFICATION No. 02/2024 [M]
Enclosure of Notification no . 15P/ Store/ 53 /2023 / 21461
Dated 20 August , 2024
ANNEXURE ' A'
SN
Name ofFirm
Phone No./Fax No. & E - mail
1
Tel no/(M no . ) . : 9324904117
e-mail: [email protected] , [email protected] M/ s Rusan Pharma Ltd , 58 - D , Government Industrial Estate , Charkop , Kandivali West , Mumbai- 400067
2 M/ sBrooks Laboratories Limited , Village Kishanpura, Nalagarh Road , Baddi ,, H.P- 174101
Tel no/(M no . ) . : 7876232058 , 9218567109 e-mail: [email protected] , [email protected]
3 M/sOm Biomedic Pvt Ltd , Plot no 68,69 , 82 , 83 , Sector - 6A , IIE , Sidcul , Haridwar , Uttarakhand
Tel no/ (M no . ) .: 8171895444 , 9736000011 e-mail : [email protected] , [email protected]
4
Tel no/(M no .) . : 9359845280 e-mail : [email protected] [email protected]
M/ sAgron Remedies Pvt ltd , Sarverkhera , Moradabad Road , Kashipur , 244713 , US nagar , Uttarakhand
5 M/ s Jpee Drugs , Plot no 53 , Sector 6A , IIE Sidcul , Haridwar-249403 , Uttarakhand
Tel no/ (M no . ) . : 9808444633 e-mail: [email protected] , [email protected]
6
Tel no/( M no . ) .: 9969006343 , 9820661206 e-mail : [email protected]
M/ sDWD Pharmaceutical ltd , Dalamal House , 4th Floor , J.B , Road , Nariman Point , Mumbai - 400 021 .
7
Tel no/(M no . ) . : 7000581704 e-mail: [email protected] M/ sSamkem 15 - Β , Α.Κ.V.Ν. Industrial Area , Rangwasa Rao , Indore - 453331 , M.P
8 M/ sCMG Biotech Pvt ltd , Plot no 28/1/17 , Industrial Area Site-4 , Sahibabad , G
Tel no/(M no . ) .: 01970-256345, e-mail : [email protected] , [email protected]
9
Tel no/(M no . ) .: 022-66177400, 9324291478 e-mail: [email protected] , [email protected]
M/ s Bajaj Healthcare limited , 602-606 , 6th Floor , Bhoomi Velocity Infotech park , Plot no.- B - 39 , Road no.- 23 , Above ICICI bank, Wagle Industrial Estate, Thane- ( W) -400604 314
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
10 M/ s Protech Telelinks , SCO - 104 , Sector 17 , HUDA , Commercial Belt Jagadhari , Distt . Yamuna Nagar- 135003 Haryana.
[भाग 1 -क
Tel no/(M no .) . : 9812004830
e-mail: [email protected]
Tel no/(M no . ) . : 011-46541400,
9873661749
11 M/ sMankind Pharma Limited , 208 , Okhla Industrial Estate , Phase - 3 , New Delhi - 110020 .
12
e-mail : [email protected]
Tel no/(M no . ) . : 9872019733
e - mail: [email protected]
M/ s Overseas Health Care Pvt Ltd, 335 Km Milestone , National Highway , No 1 , PO Box 25 , Phillaur , District Jalandhar , Punjab भाग 1 -क]
315
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
ANNEXURE ' B '
Enclosure ofNotification no . 15P/ Store/ 53 /2023/ 21461
Dated: 20 August , 2024
List of medicines/ items approved in Rate Contract, validity period and description of Consignee
VALID FROM 20 August , 2024 to 19 August , 2026
SN
Name of medicines
Name of firm
Pack form
3
2
1
4
10 ml Vial
Tax/Duties ( INR)
Consignee/ State Drug Ware House Rate per unit (per tab/Cap/amp/vial /phial/bottle) without taxes at F.O.R. Destination in Uttarakhand ( In
INR only)
Rateper unit (per tab/Cap/ amp/vial /phial/bottle) With Tax for F.O.R. Destination in Uttarakhand (including all taxes) ( in INR only)
6
7
8 5
6.60
55.00
F.O.R
61.60
RUSAN PHARMA LTD .
1 Mephentramine Sulphate injection IP 30 mg/ml
5ml vial
2 Midazolam Injection 1 mg/ml
3
Vail
9.90
1.19
11.09
F.O.R
9.90
.50
10.40
F.O.R
Brooks
Laboratories
Limited
Hydrocortisone Sod . Succinate Injection 100 mg base / vial
4 Atropine Sulphate 1 ml 2.25 .27 2.52 F.O.R
Injection 0.6 mg/ml Amp
5 Diclofenac Aqua 1ml/ Ao 1ml 1.49 .18 1.67 F.O.R
Inj . Amp
6 Paracetamol Injection 2ml 2.25 .27 2.52 F.O.R
150mg/ml Amp
7 Betamethasone 15 gm 5.99 .72 6.71 F.O.R
Dipropionate Cream 0.05% Tube
8 Dicyclomine Injection 10 2 ml 1.90 .23 2.13 F.O.R
mg/ml Amp
Ombiomedic
pvt.ltd
9 Drotaverine Hydrochloride 2 ml 2.20 .26 2.46 F.O.R
Injection 40 mg/ 2ml Amp
10 Metoclopramide Injection 2ml 1.90 .23 2.13 F.O.R
10 mg/2ml Amp
11 Timolol Eye Drops 0.50% 5 ml 6.50 .78 7.28 F.O.R
phial
12 Chloramphenicol Eye 5ml 5.00 .60 5.60 F.O.R
Drops0.05% phial
13 Permethrin Lotion 5 % 30ml 11.90 1.43 13.33 F.O.R
316
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)'
1x10 14 Seratiopeptidase + Aceclofenac tab (10mg+100mg)
1X10 15 Chlorzoxazone , Diclofenac sodium and Paracetamol Tablets 250mg+ 50mg+325 mg
16 Azithromycin syrup 200 mg/5 ml
15 ml Bottle
1X10 17 Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Tablets 50 mg + 12.5mg
1X10
18 Amlodipine and Atenolol Tablets 5 mg +50mg
[भाग 1 -क
.75
.10
.85
F.O.R
.55
.06
.61
F.O.R
13.00
1.56
14.56
F.O.R
.70
.08
.78
F.O.R
.27
.04
.31
F.O.R
Agron Remedies
Pvt. Ltd
19 Telmisartan Tablets 80 mg 1X10 .78 .10 .88
F.O.R
20 Ondansetron MD Tablets 4 1X10 .19 .02 .21 F.O.R
mg
21 Bisacodyl Tablets 5 mg 1X10 .26
.04 .30 F.O.R
22 Methyl Prednisolone 1x10 1.85 .22 2.07
F.O.R
Tablet 16 mg
23 Promethazine Tablets 25 1x10 .28 .04
.32 F.O.R
mg
24 Promethazine Syrup 5 mg/ 60ml 7.00 .84
7.84 F.O.R
5ml
25 Gabapentin Cap/Tab 1x10 .62 .08
.70 F.O.R
100mg
26 Methylergometrine 1 ml 6.00 .72 6.72
F.O.R
Injection 0.2 mg/ml Amp
27 Tramadol Injection 50 2 ml 2.90 .34 3.24
F.O.R
mg/ml Amp
28 Dicyclomine 60 ml 7.50 .90
8.40 F.O.R
Hydrochloride Oral Bottle
Solution 10 mg/ 5ml
29 Metronidazole and 30 ml 11.00 1.32
12.32 F.O.R
Norfloxacin suspension Bottle
(100 mg+ 100 mg) / 5ml
30 Theophylline and 2 ml 1.80 22
2.02 F.O.R
Etofylline Injection Amp M/ S JPEE
50.6mg + 169.4mg DRUGS
31 Each 10 ml Contains 200ml 25.00 3.00
28.00 F.O.R
Ferrus Gluconate IP 259
mg (Equ . To 30 mg
Elemental Iron) , Folic Acid
IP- 0.5 mg Calcium
Lactate IP 150 mg .
Vitamin B12 12.5 mcg.
(200 ml Bottle) syrup
32 Drops Vitamin D 15ml 7.25 .88 8.13
F.O.R
400IU /ml
Drops
भाग 1 -क]
317
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
33 Anticold syrup:
30ml bottle
Phenylephrine HCI ,Chlorpheniramine maleate, and Paracetamol 2.5 mg+ 1 mg+ 125 mg/ 5ml
Vail
34 Hydrocortisone Sod . Succinate 200 mg base / vial
2ml
35 Pheniramine Injection 22.75 mg/ml
1x10
36 Oflaxacin 100 + Ornidazole 250 tab
DWD Pharmaceuticals Ltd.
30 ml Bottle
37 Ofloxacin Suspension 50 mg/5ml
SAMKEM
60 ml Bottle
38 Metronidazole Benzoate Oral Suspension 100 mg/ 5ml
1x10
39 Torsemide Tablets 5 mg
1X10
40 Clobazam 5 mg tab
1X10
41 Clobazam 10 mg tab
CMG BIOTECH PVT LTD
1x10
42 Alfuzosin 10 mg tab
1X10
43 Torsemide Tablets 10 mg
1X10
44 Telmisartan Tablets 40 mg
Bajaj Healthcare Limited
45 Adrenaline Injection 1 mg/ml
1ml Amp
Protech Telelinks
46 Labetalol Hydrochloride Injection 20 mg/4ml
4ml Amp
1X10 M/ S MANKIND PHARMA LIMITED 47 Losartan Potassium and Amlodipine Tablets (50 mg+ 5mg)
1X10
48 Drotaverine Tablets 40 mg
OVERSEAS
1x10 HEALTH CARE PVT LIMITED 49 Prednisolone Tablets 10 mg
6.50
.78
7.28
F.O.R
15.75
1.90
17.65
F.O.R
1.90
22
2.12
F.O.R
1.97
.24
2.21
F.O.R
6.81
.81
7.62
F.O.R
8.34
1.00
9.34
F.O.R
.05
.41
.46
F.O.R
.79
.09
.88
F.O.R
1.19
.14
1.33
F.O.R
2.30
.28
2.58
F.O.R
.54
.60
.06
F.O.R
.49
.06
.55
F.O.R
2.74
3.07
.33
F.O.R
10.94
1.31
12.25
F.O.R
1.02
.12
1.14
F.O.R
.63
.08
.71
F.O.R
.72
.08
.80
F.O.R
TARA ARYA,
Director General .
318
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 - क
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,
टनकपुर (चम्पावत) ।
कार्यालयादेश
31 मई , 2024 ई ०
पत्रॉक 0613 / निलम्बन/ 2024 -वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ ओवरलोडिंग /ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निरर्हित (माह मई , 24 ) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-
लाइसेन्स धारक का नाम व पता
अभियोग
निलम्बन अवधि
लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
1
UK0-320190000134 ट्रैफिक पुलिस, बगलौर
संचालन करना । शराब पीकर वाहन का
श्री सुमित तिवाड़ी पुत्र श्री माधो दत्त तिवाड़ी, ग्राम त्यारकुड़ा, चम्पावत ।
दिनांक 31.05. 2024 से दिनांक 30.11.2024 तक 2
UK - 0320230007946 प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
श्री धनी राम पुत्र श्री कालू राम, म.न. 222 , मनिहारगोठ , टनकपुर, चम्पावत ।
दिनांक 31.05. 2024 से दिनांक 30.08.2024 तक
3
MN02 20130007286
उपरोक्तानुसार श्री महेश सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, नायकगोठ, टनकपुर , चम्पावत ।
प्रवर्तन
टनकपुर
दल
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ।
4
UK- 0420040103684
श्री दलीप सिंह पुत्र श्री धन सिंह, ग्राम वेरखेड़ा, पिथौरागढ़
भार वाहन में क्षमता से उपरोक्तानुसार अधिक माल ले जाना ।
प्रवर्तन
टनकपुर
दल
5
UK0320220006498
उपरोक्तानुसार
प्रवर्तन
टनकपुर
दल
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
श्री सचिन मौर्या पुत्र श्री रामपाल , गॉव मोहनपुर, आमबाग , टनकपुर, जनपद चम्पावत
6
UK - 0320150023563
उपरोक्तानुसार
प्रवर्तन
टनकपुर
दल
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।
श्री उमेश चन्द्र जोशी पत्र श्री राम दत्त जोशी, म.न. 227, करपुर, बिलहरी, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
7
UP2620150004189 प्रवर्तन दल
उपरोक्तानुसार
टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
श्री विकास कुमार पुत्र ललता प्रसाद, पिपरिया एग्रो न्यूरिया, जनपद पीलीभीत, उ.प्र.
8.
UP3120140006242
भार वाहन में सवारी बैठाना उपरोक्तानुसार
प्रवर्तन
दल
टनकपुर
श्री कैलाश दीक्षित पुत्र श्री हरिनाम, ग्राम पटना, हरदासपुर, पोस्ट, शिवराजपुर , मैगल गंज , लखीमपुर खीरी , उ.प्र.
9.
UK- 0320080005118
उपरोक्तानुसार
प्रवर्तन
टनकपुर
दल
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, ग्राम बग्गा, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
UK- 0419960102546
उपरोक्तानुसार
प्रवर्तन
टनकपुर
दल
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
10 श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री सीता राम, पुरानी आई.टी.आई, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल ।
UK - 0320130015144
उपरोक्तानुसार
प्रवर्तन
टनकपुर
दल
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
11. श्री प्रदीप राठौर पुत्र श्री डाल चन्द्र, बमनपुर, पुलिस थाने के पीछे, बनबसा, पोस्ट चन्दनी , जनपद चम्पावत ।
UK - 0320130017705
उपरोक्तानुसार
प्रवर्तन
टनकपुर
दल
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
12. श्री सतीश चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री तारा दत्त पाण्डे, ग्राम थुवाल खेड़ा, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
319 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
उपरोक्तानुसार
दल |
UK- 0320180003386
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन टनकपुर
13. श्री प्रकाश चन्द्र ज्याला पुत्र श्री| हीरा सिंह, चन्दनी , जनपद चम्पावत । बनबसा ,
उपरोक्तानुसार
UK- 0620190009603
भार वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
प्रवर्तन टनकपुर दल
14. श्री सुनील पुत्र श्री रोशनलाल रानी, नारायणपुर, धोनिया, गदरपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
उपरोक्तानुसार
UK- 0320150026572
भार वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
प्रवर्तन टनकपुर दल
15. श्री कृष्णा सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, म.न. 53 ग्राम रियासी , बमनगॉव , चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार
UK- 0319870003979
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
प्रवर्तन टनकपुर दल
16. श्री पुरन सिंह पुत्र बहादूर सिंह , पूर्वागोठ, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
UK- 1420140078142
उपरोक्तानुसार
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
प्रवर्तन टनकपुर दल
17. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री राजू सिंह, 1651 पीएनआर कालौनी, ग्रिफ, ऋषिकेश
उपरोक्तानुसार
UK- 0320160032026
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन टनकपुर दल
18. श्री प्रमोद कश्यप पुत्र श्री राम प्रकाश , मीना बाजार, बनबसा, भजनपुर, चन्दनी, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार
UP-2620180010391
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
प्रवर्तन दल टनकपुर
19. मो. जावेद पुत्र श्री लियाकत हुसैन, न्यूरिया, हुसैनपुर , पीलीभीत, उ.प्र.
उपरोक्तानुसार
UK- 0320220003818 पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
20. श्री अशोक सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह रोलमेल पाटी, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार
UK- 030230008034
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
21. श्री श्याम सिंह कुंवर पुत्र श्री खेम सिंह, रौशाल पंचेश्वर, जनपद चम्पावत ।
22
MH - 1620160022391
उपरोक्तानुसार
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
श्री मनोज रावत पुत्र श्री दिनेश सिंह, बी वीएचटीआरजी coy D & M TRGBN MIRC अहमद नगर,
उपरोक्तानुसार 23
UP - 2320230008078
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
श्री विवेक कुमार पुत्र श्री वीर सिंह, हसनपुर कतिया अमरोहा, उ.प्र.
24
UK- 0320160032913
उपरोक्तानुसार
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
श्री प्रदीप पटवाल पुत्र श्री भैरव लाल पटवाल तल्ली हाट वार्ड, चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार
UK- 0720170010407 पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग करना ।
25 श्री नरेन्द्र सिंह देव पुत्र श्री होशियार सिंह, 514 ASC BN c/ o 56 APO देहरादून, उत्तराखण्ड ।
26
UK- 0320240001709
उपरोक्तानुसार
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
श्री विनोद सिंह बोहरा पुत्र श्री तेज सिंह बोहरा , बकोड़ा चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार
UP- 7520170011268 पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग करना ।
27 श्री यशवीर सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, जैनपुर चौबिया इटावा, उ. प्र.
UK -0520130012550
उपरोक्तानुसार
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
28 श्री आनन्द सिंह बोहरा पुत्र श्री पूरन सिंह बोहरा , पाण्डे गाँव, वार्ड 12 नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ 320
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
UK- 0520130012350
उपरोक्तानुसार
पुलिस अधीक्षक,
चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग करना ।
29. श्री योगेश पाण्डे पुत्र श्री तारा | दत्त पाण्डे, ऐचौली, पिथौरागढ़ ।
UK- 0520200000247
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
दिनांक 31.05. 2024 से दिनांक 30.06.2024 तक 30 श्री नितिन पोखरिया पुत्र श्री पूरन सिंह पोखरिया, ग्राम दूतीबगड़, धारचूला, पिथौरागढ़
प्रभारी निरीक्षक,
कोतवाली,
टनकपुर
UK - 0320230002482
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
प्रवर्तन
दल
टनकपुर
दिनांक 31.05. 2024 से दिनांक 30.08.2024 तक 31 श्री कृष्णा अधिकारी पुत्र श्री मदन सिंह अधिकारी, ग्राम थुवालखेड़ा, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
32
UK - 1820220002074
वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार
हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन
टनकपुर
दल
श्री हिमांशु कश्यप पुत्र श्री राजेश कुमार, बाजपूर रोड, हेमपुर , स्माल बंगाली कालौनी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर ।
प्रवर्तन
दल
UK- 0520210000720
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
33 श्री दिनेश कुमार पौड़ी पुत्र श्री जगत राम , मडगल , पिथौरागढ़
टनकपुर
दिनांक 31.05 . 2024 से दिनांक 30.06.2024 तक
दल
दिनांक 31.05.
UK - 0320140019781
2024 से दिनांक
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन टनकपुर
34 श्री पुरूषोत्तम भट्ट पुत्र श्री नरी दत्त भट्ट, म.न. 23 पचपकरिया, बनबसा चम्पावत ।
30.08.2024 तक
35
UK- 0320230009101
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
प्रवर्तन
दल
टनकपुर
दिनांक 31.05. 2024 से दिनांक 30.06.2024 तक श्री मुजाहिद पुत्र श्री अख्तर हुसैन, पुरानी जामा मस्जिद, टनकपुर, जनपद चम्पावत
36
UK- 0320230004944 प्रवर्तन दल
उपरोक्तानुसार
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
टनकपुर
श्री रोहित पुत्र श्री रंजीत वार्ड 01 शारदा घाट, टनकपुर जनपद चम्पावत ।
प्रवर्तन
दल
UK- 0320190001415
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
37 अनिता पिता श्री गोविन्द राम , नायकखेड़ा, टनकपुर चम्पावत ।
टनकपुर
दिनांक 31.05. 2024 से दिनांक 30.08.2024 तक
कार्यालयादेश
14 जून , 2024 ई ०
पत्रॉक 0673 / निलम्बन /2024- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट / ओवरलोडिंग /ओवर स्पीड / मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह जून, 24 ) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-
लाइसेन्स धारक का नाम व पता
अभियोग
निलम्बन अवधि
एवं वैधता
लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
1
UK- 0320220005551
मो. फैज पुत्र श्री जमाल कुरैशी मीना बाजार, बनबसा, चन्दनी , जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
दिनांक 14.06. 2024 से दिनांक 13.09.2024 तक
2
UK - 0320240001689
प्रवर्तन दल
उपरोक्तानुसार श्री हिमांशु सिंह पुत्र श्री संन्तोष सिंह, गोशी कुँआ, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
3
UK - 0320230000882
उपरोक्तानुसार श्री अनुज भट्ट पुत्र श्री दिनेश भट्ट, ज्ञानखेड़ा, टनकपुर , जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
4
UP- 2520210027660
प्रवर्तन दल
उपरोक्तानुसार श्री विनोद कुमार पुत्र श्री सत्यपाल, ग्राम भिलईया पचपेड़ा , बहेड़ी, बरेली ।
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
टनकपुर
5
UK - 0620220006475
उपरोक्तानुसार श्री कार्तिक वर्मा पुत्र श्री पूनम सैन वर्मा, 452 नियर शिव मन्दिर, नन्हेडा, अनंतपुर, हरिद्वार ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
6
प्रेशर हार्न का प्रयोग करना ।
UK- 0320010006422
उपरोक्तानुसार
प्रवर्तन टनकपुर दल
श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, चकरपुर, बिल्हरी , पोस्ट चकरपुर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
7
UK- 0320210004458
उपरोक्तानुसार श्री सुन्ने सिंह सामन्त पुत्र कृष्णन सिंह सामन्त, विविल, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर 321 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
8.
UK- 0320200002828
प्रवर्तन दल
उपरोक्तानुसार श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रतन राम, नायकखेड़ा, | टनकपुर , जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के सभय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
टनकपुर
9.
UK - 0620180005471
प्रवर्तन दल
उपरोक्तानुसार
टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
श्री घनानन्द परगाई पुत्र श्री विष्णु दत्त, व्यानधूरा कालौनी, कंजाबाग , खटीमा , जनपद ऊधम सिंह नगर ।
सुरेन्द्र कुमार , लाइसेसिंग अथॉरिटी , टनकपुर चम्पावत ।
कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी ,
हल्द्वानी सम्भाग , नैनीताल ।
कार्यालयादेश
19 जुलाई , 2024 ई ०
पत्रांक 2445 / प्रवर्तन / लाइ ० नि ० / 2024- श्री राहुल बिष्ट पुत्र श्री भुवन सिंह बिष्ट निवासी - म ० स०-07 खुसालपुर , हल्द्वानी जिला - नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 13.06.2024 को वाहन संख्या यू० के ० 04 ए ० बी०-4577 को निकट काठगोदाम थाना पर शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जनपद - नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420140127183 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420140127183 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
12 अगस्त, 2024 ई ०
पत्रांक 2779 / प्रवर्तन / लाइ ०नि ० / 2024 - श्री मो ० मुस्तकम पुत्र श्री सुबेदार अली निवासी- खतारी , रामनगर जिला- नैनीताल , उत्तराखण्ड का दिनांक 29.06.2024 को चालान संख्या RCK02TD242158465 द्वारा पीरजाडीगुडा कमान, उपाल में शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । ट्रैफिक पुलिस उपाल राचाकोडां , तेलांगना द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420070103411 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420070103411 को निरस्त करता हूँ ।
विपिन कुमार सिंह , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी ।
पी० एस ० यू० ( आर०ई ० ) 36 हिन्दी गजट / 401 - भाग 1 - क-2024 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरेशैक्षिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम वर्षा दर्ज है । विवाह उपरान्त मैंने अपना नाम वर्षा शर्मा से बदल कर रक्षा डेम्बला कर लिया हैं जो कि मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड में भी दर्ज है लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपना नाम रक्षा डेम्बला से बदलकर अपना पुराना नाम वर्षा शर्मा कर लिया है । भविष्य में मुझे वर्षा शर्मा पत्नी विवेक डेम्बला के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
वर्षा शर्मा पत्नी विवेक डेम्बला निवासी ब्लॉक 106 टी एच डी सी कालोनी फेस -1 देहराखास निकट मलिक ट्रेडर्स , देहरादून
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम साजिद हुसैन अंसारी से बदलकर साजिद हुसैन कर लिया है , भविष्य में मुझे साजिद हुसैन पुत्र गुलाम साबिर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
साजिद हुसैन पुत्र गुलाम साबिर निवासी तेलीवाला मार्खम ग्रांट डोईवाला , देहरादून ।
289- ट 290
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8 कार्यालय नगर पंचायत नौगाँव - उत्तरकाशी
ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपनियम 2019
06 दिसम्बर 2019 ई ०
पत्रांक 50 / ठो 0 अप उपविधि / 2019-20 - उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 की उपधारा 2 के खण्ड (झ) तथा (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत नौगाँव-जनपद उत्तरकाशी द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप- नियम, 2019 तैयार किया गया है, जो ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप- नियम , 2019 कहलायेगा ।
अध्याय-1
सामान्य
1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:
(1) ये उप-नियम नगर पंचायत नौगाँव - उत्तरकाशी ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप-नियम, 2019 कहलाऐगे ।
(2) ये उप-नियम नगर पंचायत नौगाँव- उत्तरकाशी के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।
(3), ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप- नियम, 2019 लागू होने से नगर सीमा अन्तर्गत स्वच्छता , सफाई ब्यवस्था म सुधार होगा , पौलीथिन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगेगी, यूजर चार्जेज से निकाय की आय में वृद्धि होगी । तथा जन सामान्य में जागरूकता फैलेगी ।
2. ये उप- नियम नगर पंचायत नौगाँव की सीमाओं के भीतर लागू होंगे ।
3. ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप- नियम , 2019 लागू होने की तिथि से नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धन एवं हथालन ) उपविधि 2016 स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
4. परिभाषाएं :-
5.
(1 ) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं: -
(क) " बल्क उद्यान और बागवान कचरा " का अर्थ हैं, उद्यानों , बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा , जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा , पेडो की कटिंग , टहनियां, लकडी भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद16, 1946 शक सम्वत्)
291
की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा , जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं ।
(ख) " बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3 (1 ) (8 ) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बन्धित कार्यालय के पदाधिकारियों /वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक ।
(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना ।
(घ) " सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नौगाँव- उत्तरकाशी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ।
(ड) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3 (1 ) (ग) में परिभाषित किया गया हैं ।
(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख - रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं ।
(छ) "सामुदायिक कूडा घर (ढलाव) " का अर्थ है, नगर पंचायत नौगाँव द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और / या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे / ऐसे मालिकों/ अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र ।
(ज) " कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत नौगाँव - उत्तरकाशी या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी / एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला ।
292
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत)
[भाग 8
(झ) " सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत नौगाँव के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पंचायत नौगॉव द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर पंचायत नौगॉव या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना ।
(ञ) "ई -कचरा " का अर्थ वही होगा, जो ई- कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3 (1 ) (आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;
का अर्थ है , एक ऊर्जा (ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) चालित मशीन , जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं । प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं , जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस ) कहा जा सकता है ।
(ठ) " कूडा-कचरा " का अर्थ है , सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप - नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो ।
(ड) "गंदगी फैलाने " का अर्थ है , किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना , डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती , ढलती , बहती , धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने , धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो ।
(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;
(ण) " अधिभोगी / पट्टेदार का अर्थ है , ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी / पट्टेदार हो , इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
293
तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं ।
(प) " पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं ।
(फ) " निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/ या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;
(ब) "सार्वजनिक स्थल का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही ।
(भ) "संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके ।
(म) " सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पंचायत नौगाँव के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर पंचायत नौगाँव / एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति ।
(य) 'शेड्यूल " का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्व शेड्यूल-
(र) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/ प्रभारी" का अर्थ है, नगर पंचायत नौगाँव द्वारा समय- समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, दुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें ।
(ल) "खाली प्लाट" का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/ व्यक्ति/ सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थल , जिस पर किसी का कब्जा न हो ।
(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा ।
अध्याय -2
ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण 294
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण
(i ) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें । यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगाः-
(क) गैर- जैव अपघटीय या सूखा कचरा
(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा
तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत नौगाँव के निर्देशों के अनुसार पथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा ।
(ii ) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गों में: -
(क) गैर-जैव अपघटीय या खुक कचरा
(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
(ग) कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा
उपयुक्त जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्क्त कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत नौगाँव द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा ।
( iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगाः-
हराः- जैव अपघटीय कचरे के लिए ।
नीलाः- गैर- जैव अपघटीय या सूखे कचरे के लिए ।
कालाः- घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए ।
(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत नौगॉव के भागीदारी से , यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए , पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने भाग 8]
295 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
वालों को सौपी जाएं । जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग , उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे कचरे को नगर पंचायत नौगाँव द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।
(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत नौगॉव की भागीदारी के साथ , सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें । जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग , उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत नौगाँव द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।
(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत नौगाँव के भागीदारी सें, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे , पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे । जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग , उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो- मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा । इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत नौगॉव द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा ।
(vii ) कोई व्यक्ति गैर - लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत नौगॉव को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए , ताकि नगर पंचायत नौगाँव द्वारा। निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें ।
(viii ) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित । तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर- जैव अपघटीय या सूखा कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए ।
(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाघ सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें , कप, डिब्बे , रैपर्स , नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल 296
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत नौगाँव द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा ।
(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत नौगाँव के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे ।
(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत नौगाँव या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक / समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा ।
(xii) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा ।
(xiii) बायो मेडिकल कचरा , ई- कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा ।
(xiv) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक / कब्जाधारी , जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत नौगाँव द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन / स्थल तक पहुचाना होगा । ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा ।
(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो , तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निकाय श्रमिक / वाहन / कचरा एकत्रकर्ता / कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा । यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी ।
अध्याय-3
ठोस कचरा संग्रह
5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः- भाग 8]
297 उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
(i ) नगर पंचायत नौगाँव के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा । इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत नौगॉव संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा ।
(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत नौगॉव वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा । व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत नौगाँव द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा ।
(viii) कचरे को स्व- स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उल्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे ।
(iv) सब्जी फल, फूल, मांस , पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा ।
(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा । इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें ।
(vi) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं ।
(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं । यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा ।
(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत नौगाँव द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो- टिप्पर्स / रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें । बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप- खंड (पअ ) और (अ ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा ।
298
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
(ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा । कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें , जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा ।
(x) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या भाोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा ।
(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पंचायत नौगाँव द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी , जो नगर पंचायत नौगॉव द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय , अंतिम बिंदु और निर्दिश्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा । नगर पंचायत नौगाँव अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और दुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें । ऐसी जानकारी नगर पंचायत नौगाँव की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।
(xii) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक श्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/ साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे । ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा ।
(xiii) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां श्री व्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे ।
(xiv)ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/ लेनों में जहा श्रीव्लीहर / रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति / गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे । इस । तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत नौगॉव की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।
भाग 8]
299 उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर , 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
(xv) ) ऑटो टिप्पर, श्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे , और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव , खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे ।
(xvi ) नगर पंचायत नौगाँव या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों / लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें ।
अध्याय-4
ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण
6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण- निम्नवत किया जायेगा ।
(i) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा , कचरा स्टोरेज डिपो , सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत नौगॉव द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा ।
(ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों ( निर्दिश्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगेंः-
(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा
(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा
(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा ।
(iii ) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत नौगाँव द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः-
हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए
नीलाः गैर - जैव अपघटीय कचरे के लिए
कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए
नगर पंचायत नौगॉव समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो , जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को क्रना होगा ।
300
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
(iv) नगर पंचायत नौगॉव स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों ।
(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत नौगॉव या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे , जो इस उप - नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे ।
(vi) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि | किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है ।
(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे ।
(viii) सभी आवास सहकारी समितीयों , एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप - नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें ।
(ix) नगर पंचायत नौगॉव या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा किवे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें ।
(x) सूखे कचरे ( गैर- जैव उपघटीय कचरा ) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर
(क) नगर पंचायत नौगॉव अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा , जिनका इस्तेमाल गलियों / घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा । प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है ।
(ख) गली/ घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा ( गैर- जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा । ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे ।
(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और / या नगर पंचायत नौगाँव से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है । इस भाग 8]
301 उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा । अधिकृत एजेंट और/ या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है । अधिकृत एजेंट और/ या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे ।
(xi ) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र
(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा , जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा , ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा ।
(ख) नगर पंचायत नौगॉव अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें ।
(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा ।
अध्याय-5
ठोस कचरे की ढुलाई
7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगीः-
(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे । इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर पंचायत नौगाँव द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे ।
(ii ) नगर पंचायत नौगाँव द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे । कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा ।
( iii ) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट , बायो - मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा ।
(iv) जहा कही प्रयोज्य हो , जैव अपघटीय कचरे के लिए , ऐसे कचरे की स्व- स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।
302
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
(v) एकत्र किया गया गैर- जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा ।
(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी ।
(vii) नगर पंचायत नौगाँव कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा । गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी ।
(viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें ।
(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस , जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा / स्थानांतरित करेंगे ।
(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस / एफसीटीएस निर्दिश्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पंचायत नौगाँव द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा ।
(xi ) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा ।
(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए ।
(xiii) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी ।
(xiv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो - टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों / कुंडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा ।
(xv) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो - टिप्परों , तिपहिया वाहनो , रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें ।
(xvi) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा , जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले ।
भाग 8 ]
303 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
(xvii ) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे । ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए ।
(xviii) नगर पंचायत नौगॉव अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी ।
अध्याय-6
ठोस कचरे की प्रोसेसिंग
8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग : -
(i) नगर पंचायत नौगाँव ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण , प्रचालन और रख- रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके । इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योििकयों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और भाहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा- निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः-
(क) दुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो- मिथेनेशन , माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग , वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव - स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्वति;
जरिए । (ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम / बडे कम्पोस्टिंग / बायो- मिथेनेशन प्लांटो के
(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए , ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए ;
(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए ।
(ii ) नगर पंचायत नौगॉव रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा ।
304
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
( iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्व अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा ।
(iv) नगर पंचायत नौगाँव सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच , कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए ।
9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देशः-
(i) नगर पंचायत नौगॉव सभी निवासी कल्याण संगठनों , समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं , बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व - स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी ।
(ii ) नगर पंचायत नौगाँव यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल , मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें ।
(iii ) नगर पंचायत नौगाँव यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी , उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए ।
(iv) नगर पंचायत नौगॉव कचरा प्रबंधन में समुदाय को भाामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग , बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा । परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा ।
अध्याय-7
ठोस कचरे का निपटान
10. ठोस कचरे का निपटान
नगर पंचायत नौगॉव अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख - रखाव करेगा ।
भाग 8]
305 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
अध्याय-8
इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना / दंड लगाना
11. ठोस कचरे का संग्रहण , ढुलाई , निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-
(क) कचरा उर्त्सजकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत नौगॉव द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा । इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है ।
(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत नौगाँव द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।
(ग) नगर पंचायत नौगॉव इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिंलिग / संग्रह/ वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा । डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा ।
(घ) नगर पंचायत नौगाँव ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्यतियां अपनाएगा ।
(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे , जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी ।
(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी । यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा । इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी ।
(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा ।
(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान / व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।
(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू- राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी ।
12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना / दंड : - 306
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत)
[भाग 8
(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप- नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप - नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा ।
(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर- अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो , के अनुसार लगाया जाएगा ।
(ग ) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नौगाँव या अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं । जुर्माना / दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है ।
(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी ।
(ड) निर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा । जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू- राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।
अध्याय-9
प्रतिभागियों के दायित्व
13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-
(i) कूडा फेकने पर पाबंदी
(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा । कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा ।
(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के । सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा ।
(ग) वाहनों से कूडा फेकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली , सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा ।
भाग 8]
307 उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें ।
(ड) स्वयं / पालतू पशुओं से गंदगी कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा / साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी ।
(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान कोई व्यक्ति किसी नाली / नदी/ खुले तालाब / जल निकायों में गंदगी नही डालेगा ।
(ii) कचरे को जलाना सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा ।
(iii) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें । इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां / गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए ।
( iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस , प्रर्दशनियां, सर्कस , मेले, राजनैतिक रैलियां , वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों , विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित ) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधयों , जिनमें पुलिस विभाग और/ या नगर पंचायत नौगाँव से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें ।
(v) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पंचायत नौगाँव द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी । यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं । यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति। को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा । यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई , संग्रहण और ढुलाई में नगर 308
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
पंचायत नौगाँव की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो , तो उन्हे नगर पंचायत के सम्बन्धित अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा ।
( vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर- निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत नौगाँव निम्नांकित ढंग से निपटेगा :-
(क) नगर पंचायत नौगाँव किसी परिसर के मालिक / अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है , जिसमें ऐसे मालिक / अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा ।
(ख ) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है , तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा ।
(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत नौगाँव निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है : -
(vii ) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और ( पप ) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा ।
( viii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :
(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच , प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत नौगाँव के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत नौगॉव को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी । नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है ।
(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर- जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी , जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके ।
(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी , जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके ।
भाग 8 ]
309 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
(घ) ऐसे सभी विनिर्माता , ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी ।
14. नगर पंचायत नौगाँव के दायित्व : -
(i) नगर पंचायत नौगॉव अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों , अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी । वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत नौगॉव अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा , अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी- निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है । इसके अतिरिक्त नगर पंचायत नौगॉव सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाडू लगाने की आवश्यता हों ।
(ii) नगर पंचायत नौगाँव अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा ।
(iii ) नगर पंचायत नौगाँव विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए निकाय में सफाई नायक नियुक्त होगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक भाौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके ।
(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण , संग्रह, ढुलाई , प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा ।
(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी । नगर पंचायत नौगाँव जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं । प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।
310
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
(vi) नगर पंचायत नौगाँव अद्यतन सडक / गली क्लिनिंग मशीनों , मैकेनिकल स्वीपरो अथवा | उपकरणों का इस्तेमाल करेगा , जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा ।
(vii ) नगर पंचायत नौगॉव सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप - नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ताशुल्क और जुर्माना / दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा ।
(viii) नगर पंचायत नौगाँव कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे । नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो- मिथेनेशन , कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है । इन प्रोत्साहनों में परिवारों , निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है ।
(ix) नगर पंचायत नौगाँव स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो , अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा । अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है ।
(x) नगर पंचायत नौगॉव ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए , ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें ।
(xi) नगर पंचायत नौगॉव यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले , रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए ।
(xii ) नगर पंचायत नौगॉव कचरे के संग्रहण , परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा ।
भाग 8 ]
311 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई ० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में , उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत नौगॉव को रिर्पोट करेगा , जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आव यक निर्देश जारी करेगा ।
(xiv) नियमित जांच : महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई , प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप -नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं ।
(xv) नगर पंचायत नौगॉव अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा । इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा , मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं भाामिल हो सकती हैं ।
(xvi) नगर पंचायत नौगॉवएसडब्ल्यूएम नियमों और उप- नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों / आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन / दिहाडी / परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा ।
(xvii) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा ।
(xviii) नगर पंचायत नौगॉव एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा , जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं ।
अध्याय-10
विविध
15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष , नगर पंचायत नौगाँव के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा ।
16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय नगर पंचायत नौगॉव अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके । कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा ।
312
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप - नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं
अनुसूची-1
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क
1
2
क्र सं
3
प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / अपशिष्ट का प्रकार
1.
में)
रु 20.00
गरीबा रखा से नीच के घर (बी.पी.एल कार्ड धारक)
4.
उपरोक्त के अतिरिक्त घर
5.
सब्जि एवं फल विक्रेता
7.
रेस्टोरेन्ट
8.
होटल /लॉजिग / गेस्ट हाऊस
9.
धर्मशाला
10.
बरातघर(चेरिटेबिल), बरातघर(नॉन-चेरिटेबिल)
12.
कार्यालय
13.
स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)
14.
स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय )
15.
रु 30.00
ठेली पर फेरी में रु 3.00 प्रतिदिन ,दुकान एवं फड पर रु 5.00 प्रतिदिन
छोटे रु 50.00 , मध्यम रु 80.00 तथा बडे रु 100.00
20 बेड तक रु 200.00 , 21 बेड से 40 बेड तक रु 300.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु 500.00
रु 100.00 प्रति प्रतिमाह
रु 200.00 प्रति उत्सव रु 1000.00 प्रति उत्सव
50 कर्मचारियो तक रु 100.00 , 51 से 100 कर्मचारियों तक रु 200.00,101 से 300 कर्मचारियों तक रु 300.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों रु 500.00 वाले कार्यालय से
100 बेड तक के लिए रु 500.00 ,उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
500 विद्यार्थियो तक रु 500.00 ,उससे अधिक रु 001000.00
हॉस्पिटल / नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)
16.
क्लीनिक/ पैथोलोजी
17.
दुकान/ चाय की दंकान
20 बेड तक रु 500, 21 बेड से 40 बेड तक रु700.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 1000.00 , उससे अधिक रु 15000.00
क्लीनिक रु 100.00 , पैथोलोजी रु 500.00
मौहल्ले की छोटी दुकान रु 50.00 , बाजार की दुकान रु 75.00 शोरुम रु 200.00 , भाग 8 ]
313
उत्तराखण्ड गजट, 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद16, 1946 शक सम्वत्)
18.
फैक्ट्री
19.
वर्कशॉप
20.
कबाडी
21.
जूस/ गन्ने का रस विक्रेता
22.
छोटे मॉल रु 1000.00, बहुमंजिला मॉल रु 2000.00 , अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निशुल्क
छोटी रु 300.00 , मध्यम रु 500.00 , बडी रु 1000.00
छोटी रु 300.00 , बडी रु 600.00
छोटी रु 50.00 , बडी रु 100.00
रु 5.00 प्रतिदिन
पर रु 300.00 होटलों में, विवाह रु 800.00 प्रति उत्सव
सीवृजानक /5/निजा स्थला सर्कस/प्रदू निी/ विवाह आदि आयोजन जिनमें अपर्णाश्ट उत्पन्न हो
23.
ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट
24.
सिनेमा हॉल
25.
0.50घन मी० तक रु 100.00 , 1.0 घन मी० तक रु 200.00 , 3.0 घन मी ० तक रु 400.00 , 6.0 घन मी० तक रु 500.00 ,इससे अधिक प्रतिघन मी० रु 50.00 अधिक
रु 300.00 प्रतिमाह
रु 200.00 से रु 2000.00 तक
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (प्रतिस्ठान की स्थिति के अनुसार)
इस्तेमालकर्ता भशुल्क/ प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्भ भुगतान/ प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा ।
314
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
अनुसूची-2
जुर्माना / दंड
अपराध
क्र सं
नियम/ उप नियम संख्या
1. एसडब्ल्यूएम नियमों नियम 4(1) (क)
निम्नांकित पर लागू प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
200
500
आवासीय बल्क जन्रेटर
5,000
कचरे को पृथक करने का और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह /पार्टी हाल , फेस्टिवल हाल , पार्टी लान , प्रदर्शनी और मेले स्थल
2500
5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले सिनेमाघरों, सामुदायिक मल्टीप्लेक्सेज अन्य ऐसे स्थान क्लबों , पब्स, हॉल, और
500
5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर- आवासीय स्थान
500
फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना
1. उल्घनकर्ता
सडक / गली में कूडा फैकना, थूकना एसडब्ल्यूएम नियमों नियम 4(2) का
200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिशेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी ।
500
2. नहाना, पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना भाग 8]
315 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
2.
आवासीय
200
नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना ।
500
गैर- आवासीय / बल्क जन्रेटर
नियमों एसडब्ल्यूएम का नियम 4(1 )(ख) और (घ)
नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना ।
3.
1000
आवासीय
5000
नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना ।
गैर- आवासीय / बल्क जन्रेटर
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1 ) (ग)
4.
5000
उल्लंघनकर्ता
ठोस कचरे को खुले में जलाना
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) , 15(ट),
5.
5,000
नियमों नियम 4(4) एसडब्ल्यूएम का
से अधिक की भागीदारी निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना
ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो , जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो
6.
200
उल्लंघनकर्ता
एसडब्ल्यूएम नियमों नियम 4(5) का
नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता / वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर
7.
500
अपराधी
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)
सार्वजनिक स्थलो. सडका, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/ कुत्ते / अन्य जानवरो द्वारा मल 316
उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर, 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
कचरे
त्याग / उत्सर्जित
के निपटान में विफलता
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा
8.
5,000
कचरे का निपटान में
नियमों के अनुसार
विफलता
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)
9.
एसोसिएशन, निवासी कल्याण आर. डब्ल्यू.ए
बजार एसोसिएशन, संघ 5,000
5,000
द्वारबंद समुदाय
संस्थान
10,000
विफलता
नियमों के अनुसार
कचरे का निपटान में
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)
10.
होटल
20,000
रेस्टोरेंट
10,000
नियमों के अनुसार का कचरे का निपटान में विफलता
एसडब्ल्यूएम नियमों नियम 4(8)
11.
एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)
50,000
विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी
उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन
12.
25,000
नियमों के अनुसार
उपाय करने में विफलता
नियमों का एसडब्ल्यूएम नियम 17(3)
13 एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15 य (ङ) विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कम्पनियां
50,000
उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट आदि काम्पलेक्स
नियमों के उपाय करने , भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता
14 एसडब्ल्यूएम नियमों नियम 20 (ग)
1000
उल्लंघनकर्ता / पर्यटक / वाहन / चालक
गलियों, पहाडियों, का सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज , पानी की बोतल , भाराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर
15
एसडब्ल्यूएम
1000
नगर निगम की उप |
उल्लंघनकर्ता / होटलु भाग 8]
317 उत्तराखण्ड गजट , 07 सितम्बर , 2024 ई० (भाद्रपद 16, 1946 शक सम्वत्) का
/ अतिथिग्रह स्वामी
नियमों नियम 20 (घ)
विधि को होटल / अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता
16
5000
आयोजनकर्ता
सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशनियों, सर्कस, मेले,राजनैतिक रैलिया, वाणिजिक, धार्मिक, सास्कृतिक कार्यकमों, विरोध प्रर्दान आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिचित करने में विफलता)
ए० एन० खाती, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत नौगाँव-उत्तरकाशी ।
शशिमौहन राणा, अध्यक्ष, नगर पंचायत नौगाँव- उत्तरकाशी ।
पी०एस ०यू० (आर०ई ० ) 36 हिन्दी गजट / 401 -भाग 8-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।