पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-26 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 फरवरी, 2025 ई 0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्) [ संख्या-08
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
89-118
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
61
भाग 1 - क-नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
1500
भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975
भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
53-56
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
89 क 90
उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या 459 (1 ) / XXIV- 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री दीक्षा बेलवाल (अनुक्रमांक -163097 , श्रेष्ठता क्रमांक -1 , श्रेणी - सामान्य/ उत्तराखण्ड महिला) , पुत्री श्री महेश चन्द्र बेलवाल , ग्राम- पूर्वी खेड़ा, गौलापार, पो०आ० -काठगोदाम, नैनीताल को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
2- सुश्री दीक्षा बेलवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एर्व अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य प्रीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी 'सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल, तथ्यः प्रकाश में आता है तो उक्त नियुवित्त को स्वतः ही समाप्त समझा जायेंगा ।
4 एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित , 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य 'संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त'के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेंगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का'यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्यं नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निस्त प्रमाण- पत्र घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जानें होंगे:-
भाग 1 ]
91 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
15 इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्ली न होने के संबंध में घोषणाः।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस /बी) ऑफ़ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ' 2022 , रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-583 (एस /बी) ऑफ 2022 , रिंट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -414 ( एसबी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -53 (एस/ बी) ऑफ 2023 ,'रिट याचिका संख्या- 72 (एस / बी) ऑफ़ 2023 , रिंट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 ( एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक) /विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
92
उत्तराखण्ड गजट, 22 फरवरी , 2025 ई ० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर , 2024 ई0
संख्या 459 (2 ) / XXIV - 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री तनुजा देवराड़ी (अनुक्रमांक -179346 , श्रेष्ठता क्रमांक -2 , श्रेणी - सामान्य / उत्तराखण्ड महिला) , पुत्री श्री नित्यानन्द देवराड़ी, पता - ग्राम- सूना, पो ० - थराली, जिला - चमोली को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग ) के अन्तर्गत उप. शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
2- सुश्री तनुजा देवराड़ी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण, एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति, पूर्णतः अस्थायी एवं औपबंधिक है तथा यदि अभ्यर्थी के 'स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदिः के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति कौ स्वतः हीः समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शतों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित किये जाने वालें अन्य संगतः विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण, एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिर्देशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्तः के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर "ली"जायेंगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगें ।.
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र/घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
भाग 1 ]
93 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई ० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2 अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3 दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4 अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5 इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिंट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ' 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्या -1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस/ बी) ऑफ़ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-644 (एस /बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 ( एस / बी) ऑफ़ 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72. (एस/ बी) ऑफ. 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिटं याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा 'अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूतः प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदानः आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट, 22 फरवरी , 2025 ई0 (फाल्गुन 03, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या 459 (3 ) / XXIV - 2 / 2024-17 ( 01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रशान्त कुमार (अनुक्रमांक-167034 , श्रेष्ठता क्रमांक 3 , श्रेणी- सामान्य) , पुत्र श्री गिरीराज सिंह, पता- निकट- संतनिरंकारी सतसंग भवन, जसपुर, ऊधमसिंह नगर को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग ) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
2- श्री प्रशान्त कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कैन्द्र, देहरादून में दिनाँक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" मैं योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त 'नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतदुद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित कियें जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेंगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पत्त कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होनें हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भुत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र/घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
भाग 1 ]
95 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई ० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्तिः का घोषणा- पत्र ।
5 इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6 अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होनें के संबंध में घोषणा। "
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 ( एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्या -414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती हैं कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) /विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशकः (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्यायः वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्त्तानुसार योगदान, आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाहीं की जायेंगी।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या 459 (4 ) / XXIV - 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अजीत सिंह कर्णवाल (अनुक्रमांक -202866 , श्रेष्ठता क्रमांक -4 , श्रेणी- अनुसूचित जाति) , पुत्र श्री शिश राम कर्णवाल , पता-1045 शिव शिक्त विहार, कनखल , हरिद्वार को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
2 श्री अजीत सिंह कर्णवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 'वित्तीयः प्रशासन्त, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनाँक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम " में"योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेंवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में' सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग' द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्त्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुवित्त के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु, किसी भी प्रकार का यात्रा' व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करतैः समय अभ्यर्थी द्वारा निस्त प्रमाण- पत्र/घोषणा-पन्त्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
भाग 1 ]
97 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई ० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूलं प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा वः संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रसाण-पत्रः।
3. दो ऐसे राजपत्रितः अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एसबी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-219 (एस/ बी) ऑफ़ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिटः याचिका संख्या -301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -53 (एसबी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या -466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी । 9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निर्देशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधि अधिकारी, मण्डलीय अपरं शिक्षा निदेशकः (साध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदानः आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगाःकिः अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 22 फरवरी , 2025 ई0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
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14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या 459 (5 ) / XXIV - 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री दिव्या जोशी (अनुक्रमांक -147764 , श्रेष्ठता क्रमांक-5 , श्रेणी-सामान्य/ उत्तराखण्ड महिला) , पुत्री पूर्णानन्द जोशी, पता- श्रीपुरम कालोनी , ओल्ड आई०टी० आई० बरेली रोड़ तल्ली हल्द्वानी, नैनीताल को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
2- सुश्री दिव्या जोशी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होंने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्त्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि ॐ सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- 'एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जानें ब्रालें अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिर्देशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगीं । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त 'के सत्यापन की कार्यवाहीं नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली'जायेंगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगें ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुतं किये जाने होंगे: - भाग 1 ]
99 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
1. 'शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणीः संम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणाः व संबंधित विभाग /प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्रं ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्त्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-317 (एस/ बी) ऑफ 2022; रिंट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिंट याचिका संख्या-1058 (एस /बी) ऑफ 2022 ; रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिंट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-414 ( एस / बी) आँफ 2022 , रिट याचिका संख्या-300 (एस/ बी) ऑफ. 2022, रिट याचिका संख्या-53 (एस/ वी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस/ बी) ऑफ़ 2023 , 'रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस/ बी) ऑफ़ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी /स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) /विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेंगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगीं।
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उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
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14 अक्टूबर , 2024 ई 0
संख्या 459 ( 6 ) / XXIV - 2 / 2024-17 ( 01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री शुभम वर्मा (अनुक्रमांक -135892 , श्रेष्ठता क्रमांक 6 , श्रेणी - सामान्य) , पुत्र श्री महेन्द्र लाल वर्मा, पता - नन्दाश्रम द्वारिकापुरी, कालोनी, गैस गोदाम रोड, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग ) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
2- श्री शुभम वर्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के. स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन,, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेंगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शतों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिर्देशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याणः विभाग द्वारा की जायेंगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेंगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होनें हेतु किसी भी प्रकार का यात्रां व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्त् प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः- भाग 1 ]
101 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 ,1946 शक सम्वत्)
1 . 'शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केंन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयीं सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4 अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापनः पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस /बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) आँफ 2022, रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-1058 (एस/ बी) ऑफ 2022; रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-644 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) आँफ 2023, रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शत्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निर्देशक)/विधिं अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर में प्रस्तावितं "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु, इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
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14 अक्टूबर , 2024 ई 0
संख्या 459 (7 ) / XXIV - 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री भूपेन्द्र ढ़ौडियाल (अनुक्रमांक-207250 , श्रेष्ठता क्रमांक -7 , श्रेणी- सामान्य) , पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रसाद ढ़ौडियाल, पता- मकान नं.-119 , गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
2- श्री भूपेन्द्र दौडियाल , पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीयः प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन्न, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षणः श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंन्द्र, देहरादून में महानिर्देशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समयः अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः- भाग 1 ]
103 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
1 शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पंत्र, उनकीं एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2 अभ्यर्थी द्वारा केंन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4.
अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का'घोषणा- पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-317 (एस/ बी) ऑफ' 2022 , रिट याचिका संख्या-289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-583 (एस/बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्या-550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस/बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्या-414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-300 (एस /बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -53 (एस / बी) ऑफ़ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ़ 2023, रिट याचिका संख्या-74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिंट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/ विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधि अधिकारी, मण्डलीयं अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्यायः वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन कों निरस्त करने की कार्यवाहीं की जायेगी।
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उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
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14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या 459 (8 ) / XXIV - 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री संजय कुमार भट्ट (अनुक्रमांक -141495 , श्रेष्ठता क्रमांक -8 , श्रेणी-सामान्य) , पुत्र श्री ललित मोहन भट्ट, पता- द्वारा बी० एस ० बिष्ट, गली नं. - 8 नारायण विहार, लोहरियासाल मल्ला ऊँचापुल, हल्द्वानी , नैनीताल को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) /विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
2- श्री संजय कुमार भट्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण' एवं अनुसंधान केंन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले आधारभूतः प्रशिक्षपा कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण,.. चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की' सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शतों के संबंध में सामान्य रूप से "लागू व सरकार द्वारा समय - समयः पर प्रख्यापित किये जाने वालों अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासनः प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में संहानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याणः विभाग द्वारा की जायेंगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्तः के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होनें के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर'ली "जायेंगीं ।
6- इस त्तियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी की सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होनें हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान, में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे भाग 1 ]
105 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र।
3. दौं'ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो. सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. 'इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होते के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एसबी) ऑफ़ 2022, रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-289 (एस /बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्या-300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी /स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधिं अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुतः करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की 'जायेंगी ।
106
उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई ० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
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14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या 459 (9 ) / XXIV - 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रज्ञानंद पलिहा (अनुक्रमांक-146321 , श्रेष्ठता क्रमांक 9 , श्रेणी-सामान्य) , पुत्र श्री प्रमोद कुमार पलिहा , पता- मकान नं. -4 , गली नं. -8 लमती, कंचन विहार, जबलपुर, मध्यप्रदेश को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग ) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/ विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
2- श्री प्रज्ञानंद पुंलिंहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रौं आदिं के सत्यापन में कोई भी' प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को खतः ही समाप्त 'समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जानें वालें अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनद्रयाल उपाध्यायः वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंन्द्र, देहरादून में महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेंगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेंगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्तेः अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
भाग 1 ]
107 उत्तराखण्ड गजट, 22 फरवरी, 2025 ई0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
1 शैक्षिक योग्यता; आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
12. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण -पत्र जो सेवारतः हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4 अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेंगा ।
6.. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ:2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ़ 2022, रिट याचिका संख्या-301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्या-300 (एस /बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिद याचिका संख्या-466 (एस /बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निर्देशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निर्देशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्यायं वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
108
उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई0 (फाल्गुन 03 ,1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर , 2024 ई०
संख्या 459 (10 ) / XXIV- 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री संस्कार त्रिपाठी (अनुक्रमांक-330358 , श्रेष्ठता क्रमांक-10 , श्रेणी- सामान्य) , पुत्र श्री प्रदीप त्रिपाठी, पता- एल ०आई ० जी० 1/22 ए / 6 , इन्द्रानगर, रीवा, मध्यप्रदेश को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग ) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
2- श्री संस्कारत्रिपाठी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक हैं तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूले तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शतों के संबंध में सामान्य रुप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासनः प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी कों सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का 'यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्तै अनुमन्य नहीं होंगे।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे: - भाग 1 ]
109 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 ,1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2 अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी रिश्तेदार न हों ।
4 अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन परं, उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होते के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी ) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिंट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) आँफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -300 (एस /बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिकाः संख्या-74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस /बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शतों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/ विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधिः अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान 'रु0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो 'यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
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14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या 459 ( 11 ) / XXIV- 2 / 2024-17 ( 01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्रीमती राशी बुधलाकोटी (अनुक्रमांक -132223 , श्रेष्ठता क्रमांक -11 , श्रेणी- सामान्य/ उत्तराखण्ड महिला) , पुत्री श्री पी० बी० बुधालाकोटी, पता- सी -26 , के०एम ० बिज पार्क , विषडम पब्लिक स्कूल के पीछे , गंगापुर रोड़, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
2- श्रीमती राशी बुधलाकोटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी।
3- 'यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः हीं समाप्त समझा जायेगा ।
4- एत्तद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय 'सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जानें वालें अन्य संगत्त विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय 'प्रशासन' प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महात्तिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का "यात्रा' व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुसन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र/घोषणा-पन्न प्रस्तुत किये जाने होंगे: - भाग 1 ]
111 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूलं प्रमाण- पत्र उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा' व संबंधित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों 'तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. 'इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर "उसके संबंध में कोई प्रतिकूल 'तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6 अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस /बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-550 (एस /बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -300 (एस /बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है किं वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो 'यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर
नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेंगी ।
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उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई 0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
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14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या 459 ( 12 ) / XXIV - 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री राजा रजनीश कर्ण (अनुक्रमांक -260817 , श्रेष्ठता क्रमांक -12 , श्रेणी- सामान्य) , पुत्र श्री राजाभैया कर्ण , पता- कुशवाहा नगर, अलीगंज बांदा , जिला- बांदा , उत्तर प्रदेश को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा ( प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
2- श्री राजा रजनीश कर्ण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होंने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें ।
3- 'यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त 'के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेंगा ।
4- एतद्वाराः नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायेंः उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शतों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण बिभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन कीं कार्यवाही नियुक्त्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्यः भत्तें अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षणः संस्थान में योगदान प्रस्तुत कर्ते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
भाग 1 ]
113 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयीं सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग /प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हौं तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5 इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति की स्वतः 'हीं समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होंचे के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) आँफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या- 72 (एसबी) ऑफ़ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245: (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। 9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती हैं कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदानः आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद् पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेंगी ।
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उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
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14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या 459 ( 13 ) / XXIV- 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री दिव्या गोस्वामी (अनुक्रमांक-119688 , श्रेष्ठता क्रमांक-13 , श्रेणी- अन्य पिछड़ा वर्ग / उत्तराखण्ड महिला), पुत्री श्री जीवन गिरी गोस्वामी, पता- मकान नं.- 31 , गांव रूशी , तल्लीताल , नैनीताल को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग ) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
2- सुश्री दिव्या गोस्वामी, पंडितः दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धीं प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही संमाप्त समझा 'जायेंगा ।
4- एतदंद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिकः (प्रशासनिक संवर्ग ) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेंवाः शतों के संबंध में सासान्य रूप् से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने बालें अन्य संगत्त विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेंगी। अभ्यर्थी के 'चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर लीं जायेंगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होते हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रसाण- पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे भाग 1 ]
115 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल, प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक'प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा कैन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग /प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5 इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेंगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होन के संबंध में घोषणा-पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिंद याचिका संख्या- 202 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस/बी) ऑफ़ 2022, रिट याचिका संख्या-301 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ़ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या -245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-155 (एस/ बी) ऑफ़ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा' अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निर्देशालय/ विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदानं आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हैतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाहीं की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई 0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
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14 अक्टूबर , 2024 ई०
संख्या 459 ( 14) / XXIV- 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु ० नेहा (अनुक्रमांक-241501 , श्रेष्ठता क्रमांक-14 , श्रेणी- सामान्य / उत्तराखण्ड महिला) , पुत्री श्री गोपाल राम भट्ट, पता- ग्राम- कोठेडा, पो - नारायणकोटी, वाया-फाटा, तहसील - ऊखीमठ , रूद्रप्रयाग को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) /विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
2- कु० नेहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यहः नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदिः अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदिः के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेंगा ।
4- एतद्धारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागूः व सरकार द्वारा समय -समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण 'की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में सहानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य" तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेंगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति 'आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेंगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
भाग 1 ]
117 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई ० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्रः अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दों ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण -पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पंत्र ।
5 इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेंगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 ( एस / बी ) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ' 2022 , रिट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस./ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 ( एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -- 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निर्देशक/ माध्यमिक शिक्षा निर्देशक)/ विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निर्देशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्याः प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेंगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसारः उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
आज्ञा से ,
रविनाथ रामन , सचिव ।
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उत्तराखण्ड गजट, 22 फरवरी , 2025 ई0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-4
कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र
02 जनवरी , 2025 ई ०
पत्रांक संख्या 01 / 2025 - प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय प्रशासन (अधि० ) अनुभाग -4 के पत्र संख्या -01 / XXXI (4 ) / 2024-20 (विविध ) / 2024, दिनांकित 01 जनवरी , 2025 के द्वारा विभागीय चयन समिति की संस्तुति नियमित चयनोपरान्त निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 56100-177500 पे - मैट्रिक्स लेवल 10 पदोन्नत किया गया है । उक्त आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 02.01.2025 के पूर्वाह्न में अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर निजी सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया ।
जयप्रकाश सिंह,
निजी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।
प्रतिहस्ताक्षरित ,
मनमोहन मैनाली , अपर सचिव , मा ० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 08 हिन्दी गजट / 47 - भाग 1-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रूड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 22 फरवरी , 2025 ई0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
January 17 , 2025
No. 02/ UHC / Stationery/2025--High Court of Uttarakhand has been pleased to declare holiday on 23.01.2025 ( Thursday) in the High Court of Uttarakhand and District Judiciary ( falling under the Uttarakhand Municipal Constituency ) on account of Uttarakhand Municipal General Election pursuant to the Government Notification no . 75/XXXI (15 ) G/25-31 (सा०)/2015 dt. 10.01 . 2025, issued under section 25 of The Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. 26 of 1881 ) .
By Order of Hon'ble the Vacation Judge ,
Sd/-
Registrar General .
पी० एस ० यू० (आर० ई ० ) 08 हिन्दी गजट / 47 - भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
61-ख पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 22 फरवरी, 2025 ई0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैंने अपना नाम नरेश कुमार से बदलकर नरेश कुमार जोलान रख लिया है, भविष्य में मुझे नरेश कुमार जोलान पुत्र स्व. श्री जीत सिंह निवासी- BS - 5 जलविहार आवासीय कॉलोनी , रूडकी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
नरेश कुमार जोलान पुत्र स्व. श्री जीत सिंह निवासी- BS- 5 जलविहार आवासीय कॉलोनी, रूडकी ।
53 - ट 54
उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई ० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
सूचना
The Previous name of my daughter was Pari Tiwari But I have changed her name to Paridhi Tiwari so she will be known as Paridhi Tiwari D/o Vinita Tiwari W/ o Late Ranjeet Tiwari R/ o 26/10 , E.C. Road , Dehradun (UK) for all future purposes .
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
VINITA TIWARI
निवासी-26 /10 ई ० सी० रोड़ डालनवाला देहरादून, उत्तराखण्ड पिन कोड़:-248001
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 709106156344 में त्रुटिवश उसका नाम मुन्ना गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम रेयांश है । भविष्य में मेरे पुत्र को रेयांश पुत्र कविता पत्नी स्व. रविन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कविता पत्नी स्व. रविन्द्र कुमार निवासी हाउस नं. 527/ 26बी न्यू-1349 , प्रीत विहार रेलवे मार्ग गणेशपुर रूड़की जिला हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे हाईस्कूल के शैक्षिक प्रमाण- पत्रों में मेरा नाम प्रबीन्द्र कुमार जजली व पिता का नाम गोबिन्द राम जजली है । मेरे आधार कार्ड नं. 204404121347 व पेन कार्ड में मेरा नाम प्रबीन्द्र कुमार जजली की जगह प्रवीन्द्र कुमार जजली व पिता का नाम गोबिन्द राम जजली की जगह गोविन्द राम जजली दर्ज हो गया है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपना नाम प्रबीन्द्र कुमार जजली से बदलकर प्रकाश चन्द्र कर लिया है । भविष्य में मुझे प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री गोबिन्द राम जजली के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री गोबिन्द राम जजली निवासी-ग्राम भटटी गांव नगर पौडी गढ़वाल उत्तराखण्ड ।
भाग 8 ]
55 उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी , 2025 ई० (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी पुत्री आस्था राय के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25118100 में त्रुटिवश मेरा नाम अमन राय गलत हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम अमन कुमार राय है । भविष्य में मेरी पुत्री को आस्था राय पुत्री श्री अमन कुमार राय के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अमन कुमार राय
निवासी-87/59 टिहरी विस्थापित कॉलोनी शिवालिक नगर , हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं . 292570799553 में त्रुटिवश उसका नाम Yashika गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम Yashika Sharma है । भविष्य में मेरी पुत्री को Yashika Sharma D / o Vikas Kaushik के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Vikas Kaushik
निवासी-म.नं . 159 आवास विकास कॉलोनी रूडकी, जिला-हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
My name MUKESH KUMAR SHARMA has been wrongly entered in my PPO no 08/14/B/ 06897/2000 . Whereas my actual name is MUKESH KUMAR. In future I should be known and called as MUKESH KUMAR S / O RAHTU LAL .
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
MUKESH KUMAR S / O RAHTU LAL
Resident- 1 / 5 , Ramnagar, Roorkee, District- Haridwar, Uttarakhand 56
उत्तराखण्ड गजट , 22 फरवरी, 2025 ई0 (फाल्गुन 03 , 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
सूचना
मेरे आधार कार्ड नंबर 699485788381 में त्रुटिवश मेरा नाम जिया लाल गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम कन्दू दास है भविष्य में मुझे कन्दू दास पुत्र मालपुर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कन्दू दास पुत्र मालपुर निवासी ग्राम व पोस्ट घणता, देहरादून उत्तराखण्ड ।
पी ०एस ० यू० ( आर ० ई ०0 ) 08 हिन्दी गजट / 47 - भाग 8-2025 ( कम्प्यूटर /रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।