Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

Office Memorandum

Published 14 October 2024

Department
Secondary Education Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
459(27)/XXIV-2/2024-17(01)2024
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-10-14.3084-220625224416
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या-- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

(संख्या-06 खण्ड-26 ] रुड़की , शनिवार , दिनांक 08 फरवरी, 2025 ई० (माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु ०

सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

59-63

1500 भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

49-53

1500 भाग 1 -क-नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

47-48

975 भाग 8 -सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

59 क 60

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 08 फरवरी , 2025 ई० (माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2

कार्यालय ज्ञाप

14 अक्टूबर, 2024 ई ०

संख्या 459 (27 ) / XXIV- 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री नीरज अधिकारी (अनुक्रमांक -240455 , श्रेष्ठता क्रमांक -27 , श्रेणी-समान्य/ EWS) , पुत्र श्री मोहन सिंह अधिकारी , पता- ग्राम- नैड़ी, पो० कुँवाली , अल्मोड़ा को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय /विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- श्री नीरज अधिकारी , पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग ) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवाः शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

61 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 08 फरवरी , 2025 ई० (माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः * ही समाप्त समझा जायेगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने * के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-74 ( एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की ज़ायेगी।

आज्ञा से , रविनाथ रामन, सचिव ।

62

उत्तराखण्ड गजट, 08 फरवरी , 2025 ई० ( माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

कार्मिक अनुभाग -4

विज्ञप्ति/नियुक्ति

20 दिसम्बर , 2024 ई ०

संख्या 387 / XXX ( 4 ) / 2024-04 (1 ) / 2018- सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से प्रोन्नत अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु महानिबन्धक, मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्या -7095 / UHC/Admin . A- 2/F. No. 124/ 2024 , दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 द्वारा निम्नलिखित क्रम में संस्तुति की गयी है :-

नाम

वर्तमान तैनाती स्थल

अभ्युक्ति.

क्र० सं०

1. श्री अरूण वोहरा

पदोन्नति कोटा

ओ ० एस ०डी० / उप सचिव, उत्तराखण्ड लीगल सरविसेज ऑथोरिटी, नैनीताल

पदोन्नति कोटा

2: सुश्री अनीता गुंजयाल

चीफ ज्यूडिशल

मजिस्ट्रेट,

ऊधमसिंहनगर

3. श्री लक्ष्मण सिंह

पदोन्नति कोटा

चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट, पौड़ी

गढ़वाल

4. श्री धीरेन्द्र भट्ट

पदोन्नति कोटा

अपर चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट

(रेलवे) , हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

5.

सिविल जज (सीनियर डिविजन )

पदोन्नति कोटा

श्री राहुल कुमार श्रीवास्तव

2- महानिबन्धक, मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल की संस्तुति के क्रम में उपरोक्त 05 अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा, वेतनमान रू 0 144840- 194660 लेवल J - 5 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3- उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये श्री राज्यपाल परिवीक्षा पर रखते हैं ।

4- उक्त अभ्यर्थियों के तैनाती आदेश मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

राज्यपाल की आज्ञा से ,

ललित मोहन रयाल ,

अपर सचिव ।

भाग 1 ]

63 उत्तराखण्ड गजट , 08 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4

विज्ञप्ति/ संशोधन

09 जनवरी , 2025 ई ०

संख्या 20 / XXX (4 ) / 2025-04 ( 1 ) / 2018- शासन की विज्ञप्ति संख्या 387 / XXX4 / 2024-04 (01 )2018 दिनांक 20.12.2024 जिसके द्वारा मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति के क्रम में 05 अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा, वेतनमान रू 0 144840-194660 लेवल J - 5 में पदोन्नति प्रदान की गयी है, में निम्नलिखित शर्त जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है : -

" उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत उक्त 05 अभ्यर्थियों की वरिष्ठता एचजेएस सीधी भर्ती परीक्षा-2024 की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् सीधी भर्ती से चयनित एवं पदोन्नत उम्मीदवारों के बीच अंतर - वरीयता एचजेएस नियम -2004 के नियम-22 के तहत 20 बिन्दु रोस्टर लागू करके निर्धारित की जायेगी । "

3- शासन की विज्ञप्ति संख्या 387 / XXX4 / 2024-04 (01 ) 2018 दिनांक 20.12.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए ।

राज्यपाल की आज्ञा से ,

ललित मोहन रयाल , अपर सचिव ।

पी० एस ०यू० ( आर०ई० ) 06 हिन्दी गजट /45-भाग 1-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 फरवरी , 2025 ई० (माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1 -क

नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

निदेशालय पंचायतीराज , उत्तराखण्ड

अधिसूचना

15 जनवरी , 2025 ई ०

संख्या-2657 / ग्रा 0 पं ० / पुनर्गठन - परिसीमन , 2024-25- शहरी विकास अनुभाग -3 , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1885 (2 ) / IV (3 )/2021-1 (1 घो 0) / 2017 दिनांक 31 दिसम्बर , 2021 के क्रम में पंचायतीराज अनुभाग - एक , उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-249201 / XII ( 1 )/ 2024/E - 68985 , दिनांक 25 अक्टूबर , 2024 एवं शासनादेश संख्या-253060 , दिनांक 11 नवम्बर , 2024 के दृष्टिगत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पौड़ी की ग्राम पंचायत वैधगांव जो नगर निगम , श्रीनगर में विलीन होने के कारण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-3 एवं धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा शासन की अधिसूचना संख्या-912 / XII/ 2017-86 (20 ) 2017 , दिनांक 09 जून , 2017 एवं अधिसूचना संख्या-913 / XII/ 2017-86(20) 2017, दिनांक 09 जून, 2017 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निधि यादव, निदेशक , पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, जनपद पौड़ी गढ़वाल की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित गजट संख्या-1615 , दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के सापेक्ष तद्भशय का आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ-1 , 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित गजट क्रमांक , राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र को तद्नुसार स्तम्भ-5 , 6, 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में विलुप्त / सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करती हूँ । यह संशोधन जिलाधिकारी , पौड़ी गढ़वाल के प्रस्ताव / संस्तुति पत्र संख्या -2258 , दिनांक 07.01.2025 के आधार पर जारी किया जा रहा है: -

49-ख 50

उत्तराखण्ड गजट , 08 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

क्षेत्र पंचायत का नाम-पौड़ी

जनपद का नाम- पौड़ी गढ़वाल वर्तमान स्थिति

संशोधित स्थिति

पंचायत क्षेत्र गजट क्रंमाक

राजस्व ग्राम का नाम

ग्राम सभा का नाम

राजस्व ग्राम का नाम

गजट क्रमाक

का नाम

ग्राम सभा का नाम

पंचायत क्षेत्र का नाम

2

1

3

6

4

5

7

8

60 1.वैधगांव वैधगांव वैधगांव

शहरी विकास , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1885 (2 ) / IV (3 )/2021-1 ( 1 घो0)/2017 , दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 द्वारा जनपद के विकास खण्ड पौड़ी की ग्राम पंचायत वैधगांव का नगर निगम , श्रीनगर, पौड़ी में विलीन किया जा चुका है ।

61 1.सिण्डी सिण्डी सिण्डी 60 1. सिण्डी

सिण्डी

सिण्डी

2.जसकोट

2.जसकोट

3. तैला

3.तैला

4.नगोल्यूं

4.नगोल्यूं

62

सिरोली सिरोली

1. सिरोली

61 1. सिरोली सिरोली सिरोली

63

62

श्रीकोट श्रीकोट

श्रीकोट

1. श्रीकोट

1. श्रीकोट

श्रीकोट

2. मल्ली

2. मल्ली

3. बरसूड़ी

3. बरसूड़ी

अधिसूचना

22 जनवरी , 2025 ई०

संख्या-2724 / ग्रा 0पं ० / पुनर्गठन- परिसीमन , 2024-25 - शहरी विकास अनुभाग -3 , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1166 / IV (3 )/2017-11 (4 निर्वा0) / 2017 दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के क्रम में पंचायतीराज अनुभाग - एक , उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-249201 / XII ( 1 )/2024/E - 68985 , दिनांक 25 अक्टूबर , 2024 एवं शासनादेश संख्या-253060 , दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के दृष्टिगत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के ग्राम पंचायत धारकोट का राजस्व ग्राम भौति बेडुला जो नगर पंचायत, नन्दप्रयाग में विलीन होने के कारण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 की धारा -3 एवं धारा -4 के उपबन्धों के अधीन तथा शासन की अधिसूचना संख्या-912 / XII/ 2017-86(20) 2017 , दिनांक 09 जून, 2017 एवं अधिसूचना संख्या-913 / XII/ 2017-86 ( 20) 2017 , दिनांक 09 जून, 2017 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निधि यादव, निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, जनपद चमोली की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित गजट संख्या -1613 , दिनांक 27 सितम्बर, 2024 एवं गजट अधिसूचना संख्या-2391 , दिनांक 19 दिसम्बर , 2024 के सापेक्ष तआशय का आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ-1 , 2 , 3 एवं 4 में उल्लिखित गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र को तद्नुसार स्तम्भ -5 , 6 , 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट गजट क्रमांक , राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में विलुप्त / सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करती हूँ । यह संशोधन जिलाधिकारी , चमोली के प्रस्ताव / संस्तुति पत्र संख्या-889 , दिनांक 18 जनवरी , 2025 के आधार पर जारी किया जा रहा है: - भाग 1 -क]

51 उत्तराखण्ड गजट , 08 फरवरी , 2025 ई० (माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

क्षेत्र पंचायत का नाम-दशोली

जनपद का नाम- चमोली

वर्तमान स्थिति

संशोधित स्थिति

राजस्व ग्राम का नाम

गजट क्रंमाक

ग्राम सभा का नाम

राजस्व ' ग्राम का नाम

गजट क्रंमाक

ग्राम सभा का नाम

पंचायत क्षेत्र का नाम

पंचायत क्षेत्र कानाम

1

2

3

4

5

6

7

8

26 1.धारकोट

26

धारकोट धारकोट

1.धारकोट धारकोट धारकोट

2. मथरपाल

2. मथरपाल

3.मतुराई

3.मतुराई

4.भौति बेडुला

शहरी विकास अनुभाग -3 ,उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या- 1166 /IV(3 ) / 2017-11 (4निर्वा०) /2017, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली की ग्राम पंचायत धारकोट का राजस्व ग्राम भौति बेडुला नगर पंचायत नन्दप्रयाग में विलीन किया जा चुका है ।

अधिसूचना

01 फरवरी , 2025 ई ०

संख्या-2780 / ग्रा 0पं ० / पुनर्गठन -परिसीमन , 2024-25- शहरी विकास अनुभाग -3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-236777 / IV(3 )/2024-01 (13 ) / 2021 दिनांक 20 सितम्बर , 2024 द्वारा जनपद ऊधमसिंहनगर के विकास खण्ड जसपुर की ग्राम पंचायत गढ़ीनेगी का नगर पंचायत- गढ़ीनेगी, ऊधमसिंहनगर के रूप में गठन के दृष्टिगत पंचायतीराज अनुभाग -1 , उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-249201 / XII ( 1 )/ 2024/E- 68985 , दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 एवं शासनादेश संख्या-253060 , दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के क्रम में सम्पन्न कार्यवाही उपरांत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-3 एवं धारा -4 के उपबन्धों के परिप्रेक्ष्य में शासन की अधिसूचना संख्या-912 / XII/ 2017-86 (20 ) 2017 , दिनांक 09 जून, 2017 एवं अधिसूचना संख्या-913 / XII/ 2017-86 ( 20 ) 2017, दिनांक 09 जून, 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निधि यादव , निदेशक, पंचायतीराज , उत्तराखण्ड, जनपद ऊधमसिंहनगर की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित गजट संख्या-1618 , दिनांक 27 सितम्बर , 2024 में उक्त आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ-1 , 2 , 3 एवं 4 में उल्लिखित गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र को तद्नुसार स्तम्भ-5, 6 , 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में विलुप्त / सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करती हूँ । यह संशोधन जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के प्रस्ताव / संस्तुति पत्रांक 912 , दिनांक 31.01.2025 के आधार पर जारी किया जा रहा है:-

52

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 08 फरवरी , 2025 ई० (माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

जनपद का नाम- ऊधमसिंहनगर क्षेत्र पंचायत का नाम-जसपुर

'संशोधित स्थिति

वर्तमान स्थिति

गजट क्रंमाक

गजट क्रंमाक

ग्राम सभा का नाम

ग्राम सभा का नाम

पंचायत क्षेत्र कानाम

राजस्व ग्राम का नाम

पंचायत क्षेत्र का नाम

राजस्व ग्राम का नाम :

1

4

5

2

3

6

7

8

13

गढ़ीनेगी

गढ़ीनेगी

1. गढ़ीनेगी

शहरी विकास अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या- 236777 / IV (3 )/ 2024-01( 13 ) / 2021, दिनांक 20 सितम्बर, 2024 द्वारा ग्राम पंचायत गढ़ीनेगी का नगर पंचायत , गढ़ीनेगी जनपद ऊधमसिंहनगर के रूप में गठनोपरान्त पंचायत क्षेत्र से अस्तित्व समाप्त ।

निधि यादव, निदेशक, पंचायतीराज , उत्तराखण्ड ।

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी ,

हल्द्वानी सम्भाग , नैनीताल

कार्यालयादेश

23 दिसम्बर , 2024 ई ०

पत्रांक -6387 / प्रवर्तन / लाइ० नि० / 2024 - श्री गौरव बृजवासी पुत्र श्री मोहन चन्द्र बृजवासी निवासी-34 थपलिया मेहरागांव , जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 31.10.2024 को वाहन संख्या यू० ए० 04 बी० 1011 (चालान संख्या- UK40957241031141134) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । प्रभारी निरीक्षक कोतवाली - भवाली जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK- 0420240002050 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK- 0420240002050 को निरस्त करता हूँ ।

53 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 08 फरवरी , 2025 ई० (माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

कार्यालयादेश

23 दिसम्बर , 2024 ई ०

पत्रांक-6388 / प्रवर्तन / लाइ ० नि ० / 2024 - श्री भूषण पंत पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त पंत निवासी नैनीताल दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 26.11.2024 को वाहन संख्या यू० के ० 04 ए ० के ० 3964 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । प्रभारी निरीक्षक कोतवाली-अल्मोड़ा द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK - 0420080010597 के विरूद्ध निलंबन/ निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK- 0420080010597 को निरस्त करता हूँ ।

कार्यालयादेश

23 दिसम्बर , 2024 ई ०

पत्रांक -6389 / प्रवर्तन / लाइ ० नि० / 2024- श्री हरीश राम पुत्र श्री लछ्‌छी राम निवासी- बड़ीबांज , सुयालबाड़ी, जिला- नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 26.11.2024 को वाहन संख्या यू० के ० 04 पी० ए० 1441 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK - 0420060124819 के विरूद्ध निलंबन/ निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेन्स संख्या UK - 0420060124819 को निरस्त करता हूँ ।

विपिन कुमार सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी ।

पी० एस ०यू० (आर ०ई० ) 06 हिन्दी गजट /45-भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार , दिनांक 08 फरवरी , 2025 ई० (माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

SENTHIL Sidharth S/ o A.R. Senthil Kumar and S. Sidharth S /o A.R. Senthil Kumar residing at the following address belongs to a single and same person .

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Senthil Sidharth S/ o A.R. Senthil Kumar, R/ o House No. 603/3 , Near Tiny Tots School, solanipuram , Roorkee , Tehsil Roorkee , District Haridwar , Uttarakhand 247667

47-ट 48

उत्तराखण्ड गजट, 08 फरवरी, 2025 ई ० (माघ 19, 1946 शक सम्वत्)

[ भाग 8

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम ADITRI SALAR से बदलकर AVANTIKA कर लिया है । भविष्य में मेरी पुत्री को AVANTIKA D/ O RAHUL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

RAHUL S/ O OMPAL

निवासी थिथिकी क्वादपुर मंगलौर रूडकी जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मैं गुडडो देवी धर्मपत्नी स्व० चमन लाल, निवासी ग्राम व डा० ढालीपुर , तहसील-विकासनगर जिला देहरादून हल्फिया बयान करती हूँ कि मेरी पुत्री कु ० दीपा मेरे कहने सुनने में नहीं है । अतः मैं अपनी पुत्री कु० दीपा को अपनी चल एवं अचल संपति से बेदखल करती हूँ । भविष्य में इनके किसी भी लेन- देन, कार्य व्यवहार , इत्यादि की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

गुडडो देवी धर्मपत्नी स्व० चमन लाल, निवासी ग्राम व डा० ढालीपुर, तहसील-विकासनगर जिला देहरादून

सूचना

मैं निजी कारणों से अपना नाम SUKHPAL SINGH से बदलकर SHORYA BHARDWAJ कर लिया है । भविष्य में मुझे SHORYA BHARDWAJ S / O NARESH CHAND के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

SUKHPAL SINGH (मौजूदा पुराना नाम) S /O NARESH CHAND निवासी पेट्रोल पंप

सुद्धोवाला के पास देहरादून, उत्तराखण्ड ।

पी ०एस ०यू० (आर० ई० ) 06 हिन्दी गजट /45- भाग 8-2025 (कम्प्यूटर /रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 14 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-10-14.3084-220625224416/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-10-14.3084-220625224416.