पंजीकरण संख्या- UA/ DO/DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-26 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 मार्च, 2025 ई० (फाल्गुन 17 , 1946 शक सम्वत्) ( संख्या-10
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग- अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
147--181
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
73-74
1500 भाग 1 -क-नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए
975 जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
63-65
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
147-क 148
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या 459 (30 ) / XXIV- 2 / 2024-17 (01 ) 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री किरन नेगी ( अनुक्रमांक-283210 , श्रेष्ठता क्रमांक -30 , श्रेणी - सामान्य / उत्तराखण्ड महिला / दिव्यांग- PH(OA)) , पुत्री श्री शीशपाल सिंह नेगी , पता- कृष्णा कालोनी , गली नं. - 10 , निकट भैरव मंदिर, चीनी गोदाम रोड़, गुमानीवाला, ऋषिकेश , देहरादून को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय /विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ( माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान 'करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं.।
2- सुश्री किरन नेगी , पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधानः केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः- 149 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च, 2025 ई ० (फाल्गुन17, 1946 शक सम्वत्)
1.. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 ( एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी । 9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा ) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर
नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
आज्ञा से , रविनाथ रामन, सचिव ।
150
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च, 2025 ई0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
वित्त अनुभाग-8
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246499 / 2024 / 20 (100) / XXXVII ( 8 ) / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री गरिमा सिंह पुत्री श्री कुलबीर सिंह, 1353 , सेक्टर-6 , करनाल -132001 , हरियाणा को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व ( कर ) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल-10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2 - सुश्री गरिमा सिंह डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्दद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु :. किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
भाग 1 ]
151 उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च, 2025 ई 0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग /प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस /बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एसबी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस /बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च , 2025 ई ० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या-246500 / 2024 / 20 ( 100 ) / XXXVII ( 8 ) / 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री गुंजन पुत्री श्री विनोद लाल खोनियाल, पनाई तल्ली गौचर, वार्ड-05, पो0 - गौचर (चमोली) को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2 सुश्री गुंजन डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल /उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्दद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र , देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
153 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च , 2025 ई 0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्) .
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस /बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246505 / 2024 / 20 (100 ) /XXXVII ( 8 ) / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्रीमती सपना चनालिया पुत्री श्री महेन्द्र चनालिया, 279 , तुलसा निवास , शक्ति विहार कॉलोनी रुड़की जिला हरिद्वार को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500, लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्रीमती सपना चनालिया डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
155 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई ० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र , उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246537 / 2024 / 20 ( 100 ) / XXXVII ( 8 ) / 2024-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री विभाकर पाल पुत्र श्री पवन कुमार पाल, मॉ दुर्गा निवास , आदर्श एनक्लेव , दोरन रोड, नियर आई ० टी० पार्क , सहस्रधारा रोड, देहरादून को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व ( कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2 - श्री विभाकर पाल डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली , 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
157 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 ( एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246540 / 2024 / 20 ( 100) /XXXVII (8 ) /2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री आशीष सिंह गुसांई पुत्र श्री धर्म सिंह गुसांई, 9B-A4 , बौराड़ी नई टिहरी , टिहरी गढ़वाल को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल-10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री आशीष सिंह गुसांई डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रुद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्दद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
159 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च, 2025 ई० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस /बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस/बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च , 2025 ई 0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246541 / 2024 / 20 ( 100 ) / XXXVII ( 8 ) /2024-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री राहुल सिंह पुत्र श्री डॉ० नौबहार सिंह, सी-12 , श्री राम नगर कॉलोनी , गोल गुरुद्वारा , ज्वालापुर रेलवे स्टेशन, ज्वालापुर, हरिद्वार को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2 - श्री राहुल सिंह डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र , देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
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161 उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च, 2025 ई० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा - पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक -एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 ( एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 ( एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस /बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 ( एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
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विज्ञप्ति/ नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246544 / 2024 / 20 (100 ) /XXXVII (8 ) / 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री दीपक सेमवाल पुत्र श्री चक्रधर सेमवाल, 119 , राजेश्वरी पुरम , हरिद्वार रोड, देहरादून को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर ) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल-10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर , उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री दीपक सेमवाल डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
163 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 644 ( एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
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उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246546 / 2024 / 20 ( 100 ) / XXXVII( 8 ) / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सूरज सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, 39 , कुंजनपुर, गंगोलीघाट, पिथौरागढ़ को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2 श्री सूरज सिंह डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अंनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्दद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
165 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च , 2025 ई 0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे: -
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246547 / 2024 / 20 (100 ) / XXXVII (8 ) / 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री दीक्षा अग्रवाल पुत्री श्री विनोद कुमार अग्रवाल , मौ० आर्य नगर, सुल्तानपुर, तहसील बाजपुर , जिला - उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रुद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2 - सुश्री दीक्षा अग्रवाल डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्दद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर , उधमसिंह नगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
भाग 1 ]
167 उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 ( एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 ( एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक . नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च, 2025 ई0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246549 / 2024 / 20 ( 100 ) / XXXVII ( 8 ) / 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अमर कुमार पुत्र श्री कृष्ण मोहन शर्मा, ई/ ii / 524 , भूली नगर, धनबाद, झारखण्ड को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2 - श्री अमर कुमार डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र , देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर , उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा , स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
भाग 1 ]
169 उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र /घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
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विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई०
सम्मिलित राज्य संख्या-246550 / 2024 / 20 (100 ) / XXXVII (8 ) /2024- उत्तराखण्ड सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री वसुधा अग्रवाल पुत्री श्री विष्णु दत्त अग्रवाल , 80/1 , गाँधी नगर , चित्तौड़गढ़, राजस्थान को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री वसुधा अग्रवाल डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
171 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मां० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583. (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस /बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 ( एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च, 2025 ई 0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246552 / 2024 / 20 ( 100 ) / XXXVII ( 8 ) / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री उज्जवल डालाकोटी पुत्र श्री उमेश डालाकोटी , म0 न0-583 A वृन्दावन विहार, मल्ली बमोरी , नियर प्राइमरी स्कूल , लालढांग बाईपास रोड, हल्द्वानी , नैनीताल को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व ( कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर , उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री उज्जवल डालाकोटी डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,. नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्दद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर , उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
173 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च, 2025 ई 0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई ० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
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विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246553 / 2024 / 20 (100 ) / XXXVII (8 ) / 2024 -उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अनुराग शर्मा पुत्र श्री जयन्तकुमार शर्मा, हरिकृपा निवास , आर०डी० बृजवासी , कालोनी , पीलीकोठी हल्द्वानी नैनीताल को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व ( कर ) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर , उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2 श्री अनुराग शर्मा डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में -महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
भाग 1 ]
175 उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च, 2025 ई० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा। 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई ० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246555 / 2024 / 20 ( 100 ) / XXXVII (8 ) / 2024-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री मेघा पन्त पुत्री श्री शम्भू दत्त पन्त, झूला देवी टैम्पल , मॉल रोड, रानीखेत को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त , वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2 - सुश्री मेघा पन्त डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
177 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण - पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्धमें घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 ( एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
178
उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च, 2025 ई0 (फाल्गुन 17 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246556 / 2024 / 20 (100 ) / XXXVII (8 ) / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्रीमती गरिमा उपाध्याय पुत्री श्री हंसादत्त उपाध्याय , पर्वतीय मोहल्ला, रामपुर रोड़, हल्द्वानी, हल्द्वानी खास, नैनीताल को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व ( कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल-10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्रीमती गरिमा उपाध्याय डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा , स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
179 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च, 2025 ई0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
180
उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च, 2025 ई0 (फाल्गुन 17 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-246557 / 2024 / 20 ( 100 ) / XXXVII ( 8 ) / 2024 -उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अभिषेक ठाकुर पुत्र श्री शिवाश्रयं राम, A-2 , गुलमोहर पार्क , रामपुरा देहात, भूरारानी , रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल -10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2 - श्री अभिषेक ठाकुर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाऐं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली , 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होंने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
भाग 1 ]
181 उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च, 2025 ई० (फाल्गुन 17 , 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा -पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
आज्ञा से, सी० रविशंकर, अपर सचिव ।
पी० एस ० यू० (आर० ई ० ) 10 हिन्दी गजट/ 76- भाग 1-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून
अधिसूचना
25 फरवरी , 2025 ई ०
संख्या 802 / नि 0अनु०-भू० उप०परि० / बी-007 / 2025- आवास विभाग के शासनादेश संख्या1311 / V-2/ 21-10(आ0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं उत्तर भारत लाइव में दिनांक 05.01.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2/21-10 (आ0)/2020 दिनांक 26.7 . 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं: -
क्र०
मौजा
खसरा नम्बर
भू- उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव सं०
भूखण्ड का क्षेत्रफल
01
वर्तमान भू-उपयोग कृषि
7563 वर्गमीटर
शैक्षणिक (सार्वजनिक/ अर्ध-सार्वजनिक) 506, 507, 508, 537, 538क
ग्राम नागल ज्वालापुर, तहसील सदर देहरादून ।
बंशीधर तिवारी , उपाध्यक्ष ।
73-ख 74
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 08 मार्च , 2025 ई ० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,
हल्द्वानी सम्भाग , नैनीताल
कार्यालयादेश
27 सितम्बर , 2024 ई ०
पत्रांक-3713 / प्रवर्तन / लाइ ०नि० / 2024 - श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चन्द्रसेन प्रसाद निवासी - म ० सं०-1 ग्राम एकड़ कॉलोनी, लालकुआ, नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 26.08.2024 को वाहन संख्या के० ए ० 01 जे 0 जेड0 2203 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में बैंगलुरू ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान किया गया है । पुलिस इंसपैक्टर एडुगोडी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बैंगलुरू सिटी द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK- 0420160172839 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप- धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420160172839 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
27 सितम्बर , 2024 ई ०
पत्रांक -3714 / प्रवर्तन / लाइ०नि० / 2024- श्री भाष्कर सिंह किरौला पुत्र श्री जसवंत सिंह किरौला निवासी-रामपुर लामाचौड़ , हल्द्वानी , जिला- नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 31.08.2024 को वाहन संख्या यू० पी० 95 के0 3456 (चालान संख्या- HP58399240831201924) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में हिमाचल पुलिस द्वारा चालान किया गया है । एस ० एच ० ओ ० पी ० एस ० सदर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK- 0420120083638 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप- धारा (1 ) (ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420120083638 को निरस्त करता हूँ ।
विपिन कुमार सिंह,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी ।
पी० एस ० यू० (आर० ई० ) 10 हिन्दी गजट / 76 - भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 08 मार्च, 2025 ई0 (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरे UNIT TRUST OF INDIA FOLIO NO - 187435 में त्रुटिवश मेरा नाम SANJAY KUMAR गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम SANJAY KUMAR AHUJA है । भविष्य में मुझे SANJAY KUMAR AHUJA S / O LATE KRISHAN LAL AHUJA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SANJAY KUMAR AHUJA
S/ o LATE KRISHAN LAL AHUJA निवासी-03 ब्लाक के पीछे , प्रेम नगर रूडकी सलेमपुर राजपुतान, हरिद्वार
उत्तराखण्ड |
63 -ट 64
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च, 2025 ई ० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम NIKUMBH RAWAT से बदलकर ANVESH RAWAT कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को ANVESH RAWAT S / O NARESH RAWAT के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
NARESH RAWAT
निवासी-65 देहरादून रोड नोगाँव , तहसील - बड़कोट , उत्तरकाशी उत्तरकाशी
सूचना
मैं SHREYASH CHAUHAN मेरे CBSE इंटरमीडिएट अनुक्रमांक 17722212 में त्रुटिवश मेरी माता का नाम REENA CHAUHAN और पिता का नाम ARJUN SINGH CHAUHAN गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी माता का सही एवं वास्तविक नाम RITA DEVI व पिता का नाम ARJUN SINGH है , जो मेरे हाईस्कूल UNIQUE ID 7187677 एवं मेरे जन्म प्रमाणपत्र तथा मूल निवास प्रमाणपत्र में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे माता एवं पिता को सही नामों RITA DEVI व ARJUN SINGH के नाम से जाना , पढ़ा , पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SHREYASH CHAUHAN S/ O ARJUN SINGH
निवासी ग्राम व पोस्ट दातनू देहरादून, उत्तराखण्ड |
सूचना
मेरे आधारकार्ड नं0 372132019004 में त्रुटिवश मेरा नाम कलावती थापा दर्ज है । जोकि गलत है । जबकि मेरा वास्तविक नाम - तुलसी देवी है । भविष्य में मुझे तुलसी देवी पत्नी होशियार सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
तुलसी देवी पत्नी होशियार सिंह निवासी-अटकफार्म तेलपुरा सेलाकुई जिला -देहरादून उत्तराखण्ड ।
65 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट, 08 मार्च , 2025 ई ० (फाल्गुन 17, 1946 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड स 0 259833255476 में त्रुटिवश मेरा नाम सागर सिंह बिष्ट व पिता का नाम अमर सिंह बिष्ट दर्ज हो गया है जो कि गलत है जब कि मेरा वास्तविक नाम शेर सिंह व पिता का सही नाम अमर सिंह और यही नाम मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0666515 व मतदान पहचान पत्र UP/ 2 /006/ 0618370 एवं अन्य पहचान पत्रों में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे शेर सिंह पुत्र अमर सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शेर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी- ग्राम-कनखुल मल्ला पोस्ट आफिस- कनखुल तल्ला जिला- चमोली गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।
पी० एस ० यू० ( आर० ई० ) 10 हिन्दी गजट / 76-भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।