पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्) [ संख्या-07
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० 3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
65-87
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 1 -क-नियम, कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
55-59
1500
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
49-51
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि
1425
65-क
一 、 66
उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-459( 15 ) / XXIV- 2/ 2024-17 (01 ) 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री राजेश कुमार अटवाल (अनुक्रमांक-138223 , श्रेष्ठता क्रमांक -15, श्रेणी-सामान्य/ EWS), पुत्र श्री दयानन्द अटवाल , पता- निवासी ग्राम- कल्याणपुर, पो- नानकमत्ता, ऊधमसिंह नगर को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/ विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
:
2- श्रीं राजेश कुमार अंटबाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीयः प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्त्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणीं सम्बन्धी प्रमाण-प्रत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही संमाप्त समेझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा 'नियमावली 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों 'क्री सेवा शतों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहितं प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेंगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुवित्त आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्त्ति के क्रस में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
67 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में यौगदान प्रस्तुत्तः करते समय अभ्यर्थी द्वारा जिंस्त प्रमाण-पत्र घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे-
1 शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केंन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. । दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हीं तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापनः परः उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति कौ स्वतः ही समाप्तः समझा जायेगा ।
r
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ- 2022 , रिट याचिका संख्या -399 (एस / बी) ऑफ़ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस /बी) ऑफ 2022; रिट याचिका संख्या-414 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या- 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -74 ( एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या -466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वालें अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी । 9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शतों के अधीन उप. शिक्षा अधिकारी /स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा' 'निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निर्देशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निर्देशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्यायः वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरौंक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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[भाग 1
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या-459 (16) /XXIV- 2/ 2024-17 (01 ) 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सौरभ पाण्डेय (अनुक्रमांक-318990, श्रेष्ठता क्रमांक-16, श्रेणी- सामान्य), पुत्र श्री पवन कुमार पाण्डेय , पता-588 , पॉकिट ए, सरिता विहार , नई दिल्ली को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री सौरभ पाण्डेय , पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूतं प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित , 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण, संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
भाग 1 ]
69 उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्तः का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस / बी) ऑफ 2022 , 'रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ. 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल-10) पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
70 उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
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कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-459 (17) /XXIV- 2 / 2024-17 (01 ) 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री शिल्पा भाटिया (अनुक्रमांक-259570 , श्रेष्ठता क्रमांक-17, श्रेणी- सामान्य / उत्तराखण्ड महिला), पुत्री श्री अजय कुमार , पता - 69 - देहरादून रोड़ , ऋषिकेश , देहरादून को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री शिल्पा भाटिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
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6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण - पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
71 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5.. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-289 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-300 (एस/बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्या-53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) /विधि . अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या-459(18) / XXIV- 2/ 2024-17 ( 01 ) 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री भारती गैरोला (अनुक्रमांक-235716 , श्रेष्ठता क्रमांक-18, श्रेणी-अन्य पिछड़ा वर्ग / उत्तराखण्ड महिला), पुत्री श्री विनोद प्रसाद गैरोला, पता- प्रकाश फोटो स्टूडियो , नौगांव, उत्तरकाशी को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अंधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री भारती गैरोला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं 'पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है , तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण– पत्र / घोषणा–पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
आग 1 ]
73 उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभांग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4.
अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन्न पर
उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा । ! :
8- यह नियुक्त्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट यांचिका संख्या-414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस / बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके, अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
74
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-459(19) / XXIV- 2 /2024-17 ( 01 ) 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सुनील सिंह कार्की (अनुक्रमांक-212437 , श्रेष्ठता क्रमांक-19 , श्रेणी- सामान्य) , पुत्र श्री भगत सिंह कार्की, पता - निकट पंचायत घर, अंबीबाला , प्रेमनगर देहरादून को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर ( प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ( माध्यमिक शिक्षा) ( वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री सुनील सिंह कार्की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग ) सेवा नियमावली , 2013 यथासंशोधित , 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र,. उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
75 उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा ( यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा - पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस/ बी) ऑफ. 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक) /विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
76
उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर , 2024 ई०
संख्या-459(20) /XXIV- 2/ 2024-17 (01 ) 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री योगेन्द्र प्रसाद (अनुक्रमांक -178388 , श्रेष्ठता क्रमांक-20 , श्रेणी-सामान्य / EWs) , पुत्र श्री धनश्याम दत्त , पता- ग्राम व पो- किमाणा, तहसील-बसुकेदार, रुद्रप्रयाग को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी /स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री योगेन्द्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः- !
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
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77 उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापनं, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा । :
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 ( एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिंट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या -155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या -466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शतों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-459 (21 ) /XXIV- 2 / 2024-17 (01 ) 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार जोशी (अनुक्रमांक-170675 , श्रेष्ठता क्रमांक -21 , श्रेणी-सामान्य), पुत्र श्री नवीन चन्द्र जोशी, पता - मकान नं. - 29 , अम्बा बिहार, तल्ली बमौरी , हल्द्वानी, नैनीताल को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री मनोज कुमार जोशी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग ) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे । :
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र/घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
79 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।.
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या -550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-300 (एस/ बी) ऑफ़ 2022, 'रिट याचिका संख्या-53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/ विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
80
उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर, 2024 ई०
संख्या-459(25) /XXIV- 2 / 2024-17 (01 ) 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री नितिशा आर्य (अनुक्रमांक -324409, श्रेष्ठता क्रमांक-25 , श्रेणी-अनुसूचित जाति / उत्तराखण्ड महिला) , पुत्री श्री रामू आर्या, पता- एफ-6 , ब्लॉक-सी, टाइप -2 , सिविल कोर्ट कालोनी, रोशनाबाद, हरिद्वार को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/ विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री नितिशा आर्य , पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूतं प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है , तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग ) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
भाग 1 ]
81 उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति * प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस /बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 ( एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट यांचिका संख्या-644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , 'रिट याचिका संख्या-53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस /बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/ विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/ विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदिं उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
[भाग 1 82 उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
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14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या-459(26) /XXIV- 2/ 2024-17 ( 01 ) 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री अंजली चन्द (अनुक्रमांक -170691 , श्रेष्ठता क्रमांक-26 , श्रेणी-EWS/ उत्तराखण्ड महिला) , पुत्री श्री प्रकाश चन्द्र, पता - शिव लक्षमी सदन , ककराली गेट , प्लाट नं-7 टनकपुर , चम्पावत को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ( माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री अंजली चन्द, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग ) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
i
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
83 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति : प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी /स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक)/विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10 ) के. पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
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14 अक्टूबर , 2024 ई०
संख्या-459(28) / XXIV- 2 /2024-17 (01 ) 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्रीमती शिवानी कौशल (अनुक्रमांक-246890 , श्रेष्ठता क्रमांक-28 , श्रेणी-अनुसूचित जाति/ उत्तराखण्ड महिला) , पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार, पता- मकान नं-19 लेन -1 , फेज -2 , पंडितवाड़ी, देहरादून को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग ) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/ माध्यमिक शिक्षा निदेशक) /विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा ) (वेतनमान रु 0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्रीमती शिवानी कौशल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्त्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र,. उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
भाग 1 ]
85 उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26 , 1946 शक सम्वत्)
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण -पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. * इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, : शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या--550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या- 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या-74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
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उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
कार्यालय ज्ञाप
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-459 (29) /XXIV- 2 / 2024-17 ( 01 ) 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री रवि कुमार (अनुक्रमांक-346964, श्रेष्ठता क्रमांक-29, श्रेणी-अनुसूचित जाति), पुत्र श्री बलंवत सिंह , पता- मकान नं.-178 , ग्राम नगला कुबडा, पो- इकबालपुर, हरिद्वार को उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक सेवा (प्रशासनिक संवर्ग ) के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री रवि कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2021 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्त प्रनाण-पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
1. शैक्षिक योग्यता,. आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
87 उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्त)
भाग 1 ]
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षणः श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ..ही समाप्त समझा जायेगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।..
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या- 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस / बी ) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिकां संख्या-399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या-583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -414 (एस/ बी) ऑफ़ 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या -53 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या- 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या-245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या -155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या-466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी । 9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उप शिक्षा अधिकारी / स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) / विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय / विधि अधिकारी , मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) (वेतनमान रु0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
आज्ञा से, रविनाथ रामन , सचिव ।
पी ० एस०यू० (आर० ई ० ) 07 हिन्दी गजट / 46- भाग 1-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)
आदेश
07 सितम्बर, 2024 ई०
पत्रांकः-1045/ पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK03B3793 ( Motor Cycle ) मॉडल 2017 चैचिस MBLKCS307HGH02944 इंजन न० KC10EJHGH03369 श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी-मारागांव , पोस्ट-धूनाघाट, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 17/08/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । राजस्व विभाग की आख्यानुसार अतिवृष्टि की वजह से वाहन मलबे में बह गया तथा वाहन का वर्तमान समय तक पता नहीं चल पाया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 07.09.2024 को वाहन संख्या UK03B3793 (Motor Cycle ) मॉडल 2017 चैचिस MBLKCS307HGH02944 इंजन न ० KC10EJHGH03369 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
55-ख 56 उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
आदेश
10 अक्टूबर , 2024 ई ०
पत्रांकः-1230 / पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK07PA1468 ( BUS ) मॉडल 2013 चैचिस MB1PCEYC4CAYD6740 इंजन न० CAHZ404313 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है दिनांक 04/09/2023 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) को आख्यानुसार वाहन का चेसिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 10.10.2024 को वाहन संख्या UK07PA1468 (BUS ) मॉडल 2013 चैचिस MB1PCEYC4CAYD6740 इंजन न० CAHZ404313 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
सुरेन्द्र कुमार ,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,
टनकपुर (चम्पावत) ।
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)
कार्यालयादेश
10 दिसम्बर , 2024 ई०
पत्रों कः-1476 / निलम्बन / 2024 - वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड / मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरंर्हित (माह दिसम्बर, 24) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-
लाइसेन्स धारक का नाम व पता
निलम्बन अवधि
अभियोग
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
एवं वैधता
लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी
1
UK- 0320240003296
जनपद चम्पावत । श्री साहिल कुमार पुत्र श्री गिरीश राम, बुंगा| फर्त्याल, कर्णकरायत, कलचौड़ा, लोहाघाट,
2.
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
दिनांक 10.12. 2024 से दिनांक 09.03.2025 तक पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK- 0419990044068
श्री बृजमोहन सिंह पुत्र श्री शान्ति लाल, हरिनगर, भीड़ापानी, मुक्तेश्वर, जनपद नैनीताल ।
3
दिनांक 10.12. 2024 से दिनांक 09.05.2025 तक पुलिस अधीक्षक चम्पावत
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना एवं नशे की हालत में वाहन का संचालन करना ।
UK- 0320180001916
श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री राम चन्द, कैनाल| रोड, फागपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत ।
4
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
दिनांक 10.12. 2024से दिनांक 09.01.2025 तक पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK - 0320010002420
श्री किशोर चन्द्र जोशी पुत्र श्री ललित चन्द्र| जोशी, थ्वालखेड़ा, टनकपुर , जनपद चम्पावत ।
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत 57
उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
5
उपरोक्तानुसार
UP- 2620160009068
मो. आविद सलीम पुत्र मो. सादिक सलीम, मोहल्ला शाहुकारा , पुरनपूर, पीलीभीत, उ.प्र.
6
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0320120010893
श्री सुरेश राम पुत्र श्री मदन राम, जिण्डी म. न. 50, सोराड, किमतोली, पंचेश्वर, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
7
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0320240002310
श्री विकास कश्यप पुत्र श्री नन्द कुमार , वार्ड नं. 01 , शारदा चुंगी, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
8.
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0520150021780
श्री मनीष नेगी पुत्र श्री जीवन सिंह , पुखरेडा, डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़
9.
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0320130015352
श्री गणेश सिंह पुत्र श्री भवान सिंह, बेट्टा, बाराकोट, पोस्ट घाट, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0420090045997
10. श्री किशन कुमार पुत्र श्री शियान राम, शिलफोड़ा, पिथौरागढ़ ।
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK- 0520090007697
11. श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री दीवानी चन्द्र, ग्राम सुपोखरा , बीसाबजेड़, पिथौरागढ़
सवारी वाहन में क्षमता से उपरोक्तानुसार अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0320110008287
12. श्री नवीन राम पुत्र श्री जोगाराम, मुडियानी , बर्दाखान, जनपद चम्पावत ।
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0520170035906
13. श्री अश्विन कुमार पुत्र श्री डिगर राम, बेड़ा, जनपद पिथौरागढ़ ।
14.
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0420080046543
श्री ललित जोशी पुत्र श्री गिरीश चन्द्र जोशी, बिगराकोट, पाटी, जनपद चम्पावत ।
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK - 0320150024207
15. श्री भुवन सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह, सतकुला, पोस्ट धौन, जनपद चम्पावत ।
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK - 0420030103888
16. श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री हरीदत्त, ढोली, गढ़गाँव, जनपद पिथौरागढ़ ।
नशे की हालत में वाहन का संचालन करना ।
दिनांक 10.12. 2024से दिनांक 09.05.2025 तक पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK- 0320220001320
17. श्री टीका सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, ढोरजा, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
दिनांक 10.12. 2024 से दिनांक 09.03.2025 तक पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK - 0320150026320
18. श्री मनोज चन्द्र जोशी पुत्र श्री त्रिलोचन जोशी, बापरू , लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
19.
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
भार वाहन में सवारी बैठाना । उपरोक्तानुसार
UK- 0320000006015
श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री तुलाराम, गुदमंगल, लोहाघाट जनपद चम्पावत ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार भार वाहन में सवारी बैठाना ।
UK- 0320160031041
20. श्री महा सिंह पुत्र श्री तान सिंह चौड़ा राजपुरा, चौड़ा दुमखड़ी, जनपद चम्पावत ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK- 0420033692680
21. लईक अहमद पुत्र श्री मो. हनीफ , नई बस्ती , हल्द्वानी, जनपद नैनीताल ।
नशे की हालत में वाहन का संचालन करना ।
दिनांक 10.12. 2024 से दिनांक 09.05.2025 तक पुलिस अधीक्षक चम्पावत 58
उत्तराखण्ड गजट, 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
UK- 0320160028952
22. श्री मान सिंह बोरा पुत्र तारा सिंह, म.न. 113, बिन्डा तिवाड़ी, पोस्ट दगालीचौड़, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
दिनांक 10.12. 2024 से दिनांक 09.03.2025 तक
उपरोक्तानुसार
UK- 0320180002544
23. श्री प्रमोद पाण्डेय पुत्र श्री हरीश प्रसाद पाण्डेय, नियर पूलेड आवास , पोस्ट चम्पावत, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK - 0520200003479
24. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री खुशाल राम, हाट थारप , डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ भार वाहन में क्षमता से उपरोक्तानुसार अधिक माल ले जाना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK- 1620200002725
25. श्री मोहन प्रकाश पाल पुत्र श्री ओम प्रकाश पाल, धर्मावाला, विकासनगर, देहरादून ।
दोपहिया वाहन में क्षमता से उपरोक्तानुसार अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK- 0320210002638
26. श्री पुष्कर सिंह परवाल पुत्र श्री मोहन सिंह परवाल, चौड़ा मेहता परेवा, पाटी, जनपद चम्पावत ।
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
दिनांक 10.12. 2024 से दिनांक 09.01.2025 तक
UK -0420020031520
27. श्री भोपाल दत्त पुत्र श्री शंकर दत्त, पंचपकरिया, पो. चन्दनी , जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
दिनांक 10.12. 2024 से दिनांक 09.03.2025 तक
उपरोक्तानुसार
UK- 0320070004006
28. श्री गणेश सिंह पुत्र श्री कमल सिंह, वार्ड नं. 03 , वर्मा लाईन, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK -0320150025198
29. श्री पंकज विष्ट पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट, ग्राम आनन्दपुर पो. चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320140020008
30. श्री सूरज सिंह सामन्त पुत्र श्री पुष्कर सिंह सामन्त, ग्राम नीडल जाहक, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK-0320100001279
31. श्री इरशाद अहमद पुत्र श्री रफी अहमद, उमरूखुर्द खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK-0320160032928
32. श्री भवान सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, म.न. 77 क, ग्राम आमबाग, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0620120062523
33. श्री मनोज सिंह पुत्र श्री बाबू राम , मटिहा , सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320050014095
34. श्री विजय सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, ग्राम दधौरी , पो. अमोड़ी, नियर प्रधान हाऊस जनपद चम्पावत ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
उपरोक्तानुसार
UK- 0320110006724
35. श्री संजय कश्यप पुत्र श्री विजय लाल , ग्राम भजनपुर, तह. टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320150026247
36. श्री पवन सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह , ग्राम बिल्हरी , चकरपुर, पोस्ट चकरपुर, तह. खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
प्रवर्तन दल टनकपुर अधिक माल ले जाना । भार वाहन में क्षमता से
उपरोक्तानुसार
UK- 0320030003252
37. श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, ग्राम दियूरी , पोस्ट चल्थी, जनपद चम्पावत।
प्रवर्तन दल टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
उपरोक्तानुसार
UK- 0320040008981
38. श्री मोहन चन्द्र भट्ट पुत्र श्री शिवदत्त भट्ट, चम्पावत, पोस्ट चम्पावत, जनपद चम्पावत ।
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
लोक अदालत, चम्पावत ।
भाग 1 -क]
59
उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
39.
UK-0319990010928
श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री अमृत लाल , वर्मा लाईन, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
UK- 0320200000865
40. श्री महेश सिंह सामन्त पुत्र श्री अमर सिंह सामन्त, ग्राम आमबाग , पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
41.
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
04-06-00205647
श्री वीर बहादूर चन्द पुत्र श्री धन. वी. चन्द, कंचनपुर, महाकाली, नेपाल / नेपाल पहरी , गड्डाचौकी , महेन्द्रनगर , नेपाल ।
42.
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320180002662
श्री परविन्द्र राम पुत्र श्री जोहरी राम, ग्राम निनोदी, पोस्ट सिमियौड़ी, जनपद चम्पावत।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
सुरेन्द्र कुमार ,
लाइसेसिंग अथॉरिटी ,
टनकपुर चम्पावत ।
पी० एस ०यू० (आर०ई०) 07 हिन्दी गजट /46- भाग 1- क-2025 (कम्प्यूटर/रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 743932083235 में त्रुटिवश मेरा नाम GAURAV THAKUR गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम GAURAV KUMAR है । भविष्य में मुझें GAURAV KUMAR S /O KALLU के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
GAURAV KUMAR S /O KALLU
निवासी- बेलडा, बेलरा हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम सुमित कुमार से बदलकर युवराज कुमार पुत्र सोमप्रकाश रख लिया है । भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
युवराज कुमार पुत्र सोम प्रकाश निवासी 88 , चंदरनगर , जी.पी. देहरादून, उत्तराखण्ड-248001
49-ट 50
उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी, 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मैंने अपना नाम सुनीता शर्मा से बदलकर सोनिया शर्मा कर लिया है । भविष्य मे मुझे सोनिया शर्मा पत्नी अनिल कान्त शर्मा के नाम से जाना पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्रीमती सोनिया शर्मा पत्नी श्री अनिल कान्त शर्मा निवासी 59, राजीव नगर , सोसाईटी एरिया , क्लेमनटाउन
देहरादून-248002
सूचना
मेरे खसरा खाता संख्या 00258 में त्रुटि वस मेरा घरेलू नाम अनन्य त्यागी दर्ज हो गया हैं जबकि मेरा वास्तविक नाम हार्दिक त्यागी है जो कि मेरे आधार कार्ड नंबर 340735926426 व हाई स्कूल अनुक्रमांक 5321172 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे हार्दिक त्यागी पुत्र श्री विकास त्यागी के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
हार्दिक त्यागी पुत्र श्री विकास त्यागी निवासी 163 नेहरू नगर रूडकी नियर यस बैंक जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड
सूचना
मैं निजी कारणों से अपना नाम चमन लाल (CHAMAN LAL) से बदलकर चमन लाल कौशल (CHAMAN LAL KAUSHAL ) कर लिया है । भविष्य में मुझे चमन लाल कौशल (CHAMAN LAL KAUSHAL) S / O GANGA PRASAD के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
(CHAMAN LAL) ( मौजूदा पुराना नाम) S/O GANGA PRASAD निवासी मकान नं0 115 , एकता विहार बी० ब्लाक पी०आई ० आई०पी ० मोहकमपुर खुर्द देहरादून, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम MANVI KHADWAL ( मानवी खंडवाल) से बदलकर AARVI PRAJAPAT (आरवी प्रजापत) कर लिया है । भविष्य में मेरी पुत्री को AARVI PRAJAPAT (आरवी प्रजापत) D/O VIKAS KUMAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
VIKAS KUMAR निवासी-222डी/ 1 , शिवपुरम रूडकी रहीमपुर जिला- हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
भाग 8]
51 उत्तराखण्ड गजट , 15 फरवरी , 2025 ई० (माघ 26, 1946 शक सम्वत्)
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम SHAHITYA KHANDWAL (शाहित्य खण्डवाल) से बदलकर KIYANSH PRAJAPAT (कियांश प्रजापत) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को KIYANSH PRAJAPAT (कियांश प्रजापत) S/o VIKAS KUMAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
VIKAS KUMAR
निवासी-222डी / 1 , शिवपुरम रूडकी रहीमपुर जिला-हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी सं. 273276576 में मेरा नाम Yashveer Singh दर्ज है । लेकिन निजी कारणों से मैंने अपना नाम Yashveer Singh से बदलकर Jasbeer Singh कर लिया है । भविष्य में मुझे Jasbeer Singh S/O Vikram Singh के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Jasbeer Singh S/ O Vikram Singh निवासी लखनौता हरिद्वार ।
सूचना
मैं निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम SHAANVIDAS से बदलकर KRISHA DAS कर लिया है भविष्य में मेरी पुत्री को KRISHA DAS D /O AMIT DAS के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
AMIT DAS
निवासी फ्लैट नंबर F - 2 खसरा नंबर 145 हरिद्वार रोड सोलानी विहार शेरपुर हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
पी०एस ०यू० ( आर० ई०) 07 हिन्दी गजट / 46-भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।