पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 मार्च , 2025 ई 0 (फाल्गुन 10 , 1946 शक सम्वत्) [ संख्या-09
विषय- सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
सम्पूर्ण गजट का मूल्य
रु० 3075
1500
119-146
भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 1 -क-नियम , कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
63-71
1500
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 -स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
57-61
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
119-क 120
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति- अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
वित्त अनुभाग-6
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-600 / XXVII ( 6 )/ 2317 / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री अमर्त्य विक्रम सिंह, पुत्र श्री विक्रमादित्य सिंह, निवासी- ग्रा० एवं पो ० - मनियर (जवाहर टोला), जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-277207 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर , उधमसिंहनगर / पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
1. श्री अमर्त्य विक्रम सिंह, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल /उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।.
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली , 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों /आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i ) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक- एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
121 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई 0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः हीं समाप्त समझा जायेगा।
(vi ) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस /बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 300 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-601 / XXVII ( 6 )/ 2318 / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री मयंक सक्सेना पुत्र श्री अजय सक्सेना, निवासी मकान संख्या -04 , टाईप 2 , सेक्टर-2 , भेल, रानीपुर, हरिद्वार उत्तराखण्ड, पिन कोड-249403 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , उधमसिंहनगर / पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
1. श्री मयंक सक्सेना, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
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उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई 0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूलं तथ्य प्रकाश में आता है , तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली, 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित ) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल /उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे: - عم
(i) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।'
(vi) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 ( एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245 ( एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
123 उत्तराखण्ड गंजट, 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-602 / XXVII ( 6 )/ 2319/ 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री तन्वी भट्ट पुत्री श्री नवीन चन्द्र भट्ट , निवासी- ग्राम- खेतीगांव , पो०-कोठेरा , गंगोलीहाट , पिथौरागढ़ , उत्तराखण्ड, पिन कोड-262522 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , उधमसिंहनगर / पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
1. सुश्री तन्वी भट्ट, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली, 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गतं होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र. प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
(i ) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के. संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है , तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई 0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
( vi) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस /बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-603 / XXVII ( 6 ) / 2320 / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री स्मृति गौतम पुत्री श्री डी एन गौतम, निवासी- 131 - बी , हनुमान नगर, मोतीकुंज रोड़, मथुरा (उत्तर प्रदेश ) , पिन कोड-281001 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , उधमसिंहनगर / पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
1. सुश्री स्मृति गौतम, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल /उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली , 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित ) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों /आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
125 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च , 2025 ई ० ( फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
5. इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6.. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र / घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i) शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण - पत्र , उनकी एक- एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा ( यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
(
v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के संत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है , तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
vi) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
(
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ- 2023 , रिट याचिका संख्या 245 ( एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या-604 / XXVII ( 6 )/ 2321 / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री अपूर्व देवल पुत्र श्री बालेश चन्द्र शर्मा , निवासी-1202 , शिवम विहार- गणेशपुर , रुड़की , जिला हरिद्वार , उत्तराखण्ड पिन कोड-247667 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू ० 5400) के पद पर डा ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
126
उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
1. श्री अपूर्व देवल, डा ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली, 2002 (समय - समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक - एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पंत्र।
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi ) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस /बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1]
127 उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10 , 1946 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-605 / XXVII ( 6 )/ 2322 / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री आकाश रघुवंशी पुत्र श्री देवेन्द्र रघुवंशी, निवासी- मकान नं0 118 , ग्राम एवं पोस्ट- बसेडा खुर्द, धामपुर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश , पिन कोड-246761 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर / पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
1. श्री आकाश रघुवंशी, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर / पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होनें वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली , 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक- एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयीं सेवा (यदि कोई हो ) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग /प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
128
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
(v). इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है , तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi ) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा।
7. यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 ( एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 ( एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस /बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई०
संख्या-606 / XXVII ( 6 ) / 2323 / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री आयुषी जोशी पुत्री श्री बसन्त बल्लभ जोशी, निवासी- लेन -09 , ब्लॉक ड, अमन विहार, सहस्त्रधारा रोड़ , देहरादून, पिन कोड-248001 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू० 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
1. सुश्री आयुषी जोशी, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल /उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
129 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली , 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i ) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक - एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(ii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
(iv ) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi ) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 300 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
130
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च, 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या-607 / XXVII ( 6 )/ 2324 / 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री खजान चन्द्र तिवारी पुत्र श्री महेश चन्द्र तिवारी , निवासी - ग्राम-धैना , पो ०ओ-लखनी, जिला-बागेश्वर , उत्तराखण्ड, पिन कोड-263639 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
1. श्री खजान चन्द्र तिवारी, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली , 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
(i ) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
( iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
भाग 1 ]
131 उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-608 / XXVII (6 )/ 2325/ 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री निशा बंगवाल पुत्री श्री बुद्धि बल्लभ बंगवाल , निवासी- खण्डागांव नं-01 , न्यू प्लांटिंग , निकट-पो ०ओ ०-रायवाला, देहरादून पिन कोड-249205 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , उधमसिंहनगर / पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
1. सुश्री निशा बंगवाल, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
132
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई ० (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली , 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , उधमसिंहनगर/पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक- एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
( i ) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi ) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस /बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
133 उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई 0 (फाल्गुन 10 , 1946 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-609 / XXVII ( 6 ) / 2326 / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री दीपक जोशी पुत्र श्री रमेश चंद्र जोशी, निवासी - ग्रा ० एवं पो०- भन्तोला , जिला बागेश्वर , पिन कोड-263640 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , उधमसिंहनगर / पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
1. श्री दीपक जोशी, डा ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर / पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली , 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापनं, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi ) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 ( एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर, 2024 ई०
संख्या-610 / XXVII ( 6) /2327/ 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रामअवतार सिंह, निवासी- ग्रा० - सरकड़ी, पो० - केलाखेड़ा, जिला- उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड पिन कोड-263150 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल-10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर / पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
1. श्री मुकेश कुमार , डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
भाग 1 ]
135 उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च, 2025 ई 0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली , 2002 (समय - समय पर यथासंशोधित ) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल /उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक - एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस /बी) ऑफ .: 2022, रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस /बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित ' अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
136
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई 0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-611 / XXVII ( 6 )/ 2328 / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री विष्णु पाल सिंह राणा पुत्र श्री बचन सिंह राणा, निवासी - राणा भवन, बोंगा रोड़, लदाड़ी, उत्तरकाशी , उत्तराखण्ड पिन कोड-249193 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 ) के पद पर डा ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर / पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
1. श्री विष्णु पाल सिंह राणा , डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल /उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर /पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र / घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
i (i ) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयीं सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
भाग 1 ]
137 उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-612 / XXVII ( 6)/ 2329 / 2024 - उत्तर सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री राजीव कान्त पुत्र श्री राकेश चन्द्र आर्य , निवासी मकान नं-49 , घसियामहादेव , बद्रीनाथ मार्ग , श्रीनगर, गढ़वाल, पिन कोड-246174 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर / पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
1. श्री राजीव कान्त , डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
138
उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च, 2025 ई० (फाल्गुन 10 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली, 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर /पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , देहरादून द्वारा की गयी जायेगी ! अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इंस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
(i) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक- एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
139 उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर, 2024 ई०
संख्या-613 / XXVII ( 6 )/ 2330 / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री अंजली भारती पुत्री श्री बिजेन्द्र कुमार, निवासी- ग्राम - नन्हेड़ा अनन्तपुर, डॉ० इकबालपुर, जिला-हरिद्वार पिन कोड-247668 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर / पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
1. सुश्री अंजली भारती , डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें "उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली , 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित ) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्त्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
( iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
140
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई 0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi ) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।.
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 ( एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 ( एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर, 2024 ई०
संख्या-614 / XXVII ( 6 ) / 2331 / 2024 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री सतीश चन्द्र पुत्र स्व० श्री नयन राम, निवासी- सी / ओ ० श्री ईश्वरी राम (सेवानि० पोस्ट मॉस्टर) , ग्राम - नाघरशाहू, पो ०ओ ०- धिंघारतोला, जिला- बागेश्वर, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263610 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर / पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
1. श्री सतीश चन्द्र, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है , तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
141 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली , 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित ) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड़ प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणं विभाग, देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक- एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।.
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 300 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
142
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-615 / XXVII (6 )/ 2332/ 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री प्रियंका चन्द्रा पुत्री श्री जगदीश प्रसाद , निवासी- ग्राम- सेंज, तहसील रोड़, बागेश्वर, उत्तराखण्ड, पिन कोड-263642 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर / पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
1. सुश्री प्रियंका चन्द्रा, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल . तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली, 2002 ( समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक -एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
भाग 1 ]
143 उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च , 2025 ई० (फाल्गुन 10 , 1946 शक सम्वत्)
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवितं पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्तिं मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-616 / XXVII ( 6 ) / 2333 / 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री शूरवीर सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी- ग्राम-भेनगी , प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल , उत्तराखण्ड, पिन कोड-249127 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं ० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
1. श्री शूरवीर सिंह, डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है , तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त 'समझा जायेगा ।
144
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10 , 1946 शक सम्वत्)
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली , 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i ) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
(iv ) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
(v) इस आशय की घोषणा की यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
(vi ) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होते के संबंध में घोषणा ।
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 ; रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 ( एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस /बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
145 उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10 , 1946 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या-617 / XXVII ( 6 ) / 2334 / 2024 -उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री ललित मोहन पाण्डेय, पुत्र श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय , निवासी- ग्राम- ल्यूणागांव (उड़ई) , पो०ओ० - देवलथल, जिला - पिथौरागढ़ , उत्तराखण्ड, पिन कोड-262542 को उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी , वेतनमान वेतन मेट्रिक्स लेवल -10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू 0 5400 ) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर / पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
1. श्री ललित मोहन पाण्डेय , डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल /उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन , प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18.11.2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
3. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली, 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शतों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व शासन द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों /आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।
4. अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर/ पं० दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा की गयी जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के छः माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
5. इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते हुए समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र / घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
(i ) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक - एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(ii ) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग /प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(iii) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
(iv) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
146
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च, 2025 ई० (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
7. यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022; रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एसं/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस /बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
8. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते है 'तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
आज्ञा से, डॉ० अहमद इकबाल, अपर सचिव ।
पी० एस ०यू० (आर ०ई० ) 09 हिन्दी गजट / 75-भाग 1-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30/2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 01 मार्च, 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ,
देहरादून
अधिसूचना
05 फरवरी , 2025 ई०
संख्या 5116 / नि 0 अनु०-भू० उप०परि० / बी-001 / 2025-आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/ V-2/ 21-10 (आ0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 05.10.2024 एवं 09.10.2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2/21-10 (आ0) /2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित: निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-
मौजा
खसरा नम्बर
क्र० सं०
भूखण्ड का क्षेत्रफल हैक्टयर में
वर्तमान भू- उपयोग
भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव 01
0.6401 है0
आवासीय
कृषि
ग्राम धौलास , परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून
54मिन0, 57 , 58, 59, 60मिन0 , 61 मिन0, 62मिन0, 64मिन0, 65मिन0 , 68मिन0 , 70मिन०
बंशीधर तिवारी , उपाध्यक्ष ।
63-ख 64
[भाग 1 -क
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च, 2025 ई 0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)
कार्यालयादेश
12 सितम्बर , 2024 ई ०
पत्रांक-1098 / निलम्बन / 2024-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट /ओवरलोडिंग /ओवर स्पीड/ मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह
सितम्बर , 24) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-
लाइसेन्स धारक का नाम व पता
अभियोग
निलम्बन अवधि संस्तुतिकर्ता अधिकारी
लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी
एवं वैधता
1
UK - 0320130014122
श्री दुर्गेश पुत्र श्री चन्द्र पाल , म.न. 406 , ग्राम भजनपुर, पोस्ट चन्दनी , जनपद चम्पावत ।
2
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
दिनांक 12.09. 2024 से दिनांक 11.12.2024 तक
उपरोक्तानुसार
UK- 0320130014657
श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा दत्त, ग्राम धुरा, सुखीढ़ाग , जनपद चम्पावत ।
3
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UP - 2620140004058
श्री सलीम अली पुत्र श्री असगर अली, मुडेसना मदारी , पो . परेवा वेश, जहाँनाबाद, जनपद पीलीभीत, उ.प्र ।
4
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UP- 2620080069259
मो. उमर खान पुत्र श्री सबीर खान, हबीबुल्ला खान जनुबी, बिसलपुर, जनपद पीलीभीत, उ.प्र. ।
5
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्त्तानुसार
UK- 0419910045280
श्री अनिश अहमद पुत्र श्री अमीर अहमद, शास्त्री नगर, वार्ड नं- 03 टनकपुर , जनपद चम्पावत ।
6
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320190001334
श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह , गल्ला| गॉव, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
7
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
प्रवर्तन दल
UK- 0320210001767
श्री अमन पुत्र श्री रहीस अहमद , खटीमा , जनपद ऊधम सिंह नगर
8.
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना ।
टनकपुर
दिनांक 12.09. 2024 से दिनांक 11.10.2024 तक
UK- 0320230002585
श्रीमती उषा पुजारी पत्नी श्री अमर सिंह पुजारी, नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
9.
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
दिनांक 12.09. 2024 से दिनांक 11.12.2024 तक
उपरोक्तानुसार
UP-2620210005240
श्री नजीम खान पुत्र श्री आशिफ खान, प्रवर्तन दल भार वाहन में क्षमता से अधिक 4/48 काशीराम कालोनी , आवास विकास टनकपुर माल ले जाना । कालोनी, कोतवाली, पीलीभीत, उ.प्र ।
उपरोक्तानुसार
UK- 0320090032247
10. श्री कमलेश मिश्रा पुत्र श्री बाबुलाल मिश्रा, म.न. 5/1 खेतखेड़ा, पोस्ट एवं तह टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
प्रवर्तन दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UP-2620190011038
11. मो. हसन पुत्र अब्दुल हामिद, ग्राम उदयपुर अमरिया, पीलीभीत, उ.प्र. ।
12.
प्रवर्तन दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना । टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UP-2620170008144
श्री सर्वेश पुत्र श्री ठाकुर दास, ग्राम चिदिया, दाह, सुनगढ़ी, जनपद पीलीभीत , उ.प्र.
प्रवर्तन दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
टनकपुर 65
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च, 2025 ई ० (फाल्गुन 10 , 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
उपरोक्तानुसार
UP- 2020230006042
13. श्री फरमान पुत्र श्री नाथू जसवन्तपुर बिजनौर, उ.प्र.
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0419980062894
14. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, बसान, बाराकोट, लोहाघाट, चम्पावत । जनपद
15.
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0420000060561
श्री नैन सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप सिंह, ग्राम चन्देली, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK - 0420040062206
16. श्री नवीन सिंह पुत्र श्री चन्द्रमणी, बालखडी, भिगराड़ा, जनपद चम्पावत ।
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
पवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0520140016827
17. श्री प्रकाश पुत्र श्री मोहन राम, सल्ला, जनपद पिथौरागढ़ ।
18.
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0620230008564
श्री लखा सिंह पुत्र श्री पुरन सिंह, राजा कालोनी, वार्ड -02 , ट्राजिट कैम्प, रूद्रपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
कार्यालयादेश
30 सितम्बर, 2024 ई ०
पत्रांक-1170/ निलम्बन / 2024- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड/ मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह सितम्बर, 24) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: -
लाइसेन्स धारक का नाम व पता
अभियोग
निलम्बन अवधि संस्तुतिकर्ता अधिकारी
लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी
एवं वैधता
1
UP2620240001964
जान मोहम्मद पुत्र श्री शेर मोहम्मद, मनसूर नगर, मोहल्ला ठाकूर, न्यूरिया, हसनपुर, पीलीभीत, उ.प्र.।
2
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना
प्रवर्तन दल टनकपुर
दिनांक 30.09. 2024 से दिनांक 29.10.2024 तक
UK- 0320110006188
श्री गोविन्द पुत्र श्री रमेश राम, ग्राम छीनीगोठ, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
3
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
दिनांक 30.09. 2024से दिनांक 29.12.2024 तक
उपरोक्तानुसार
UK- 0320010014517
श्री मुकेश कुमार पाल पुत्र श्री किशन कुमार, घसियारा मण्डी, टनकपुर , जनपद चम्पावत ।
4
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0820100044131
श्री राम कुमार पुत्र श्री किरत सिंह, ग्राम | नसीरपुर, पोस्ट गुरूकुल, नारसन, हरिद्वार ।
5
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320160029763
श्री सुरेन्द्र सिंह विष्ट पुत्र श्री श्याम सिंह विष्ट, ग्रा ज्ञानखेड़ा, पोस्ट एवं तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
6
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320160031879
श्री हयात सिंह विष्ट पुत्र श्री उदय सिंह, म. न. 23 ज्ञानखेड़ा, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर 66
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
7
[भाग 1 -क
उपरोक्तानुसार
UP -2619980013611
श्री बाबू पुत्र श्री कयामुद्दीन, ग्राम गुलदिया भिन्डरा, पोस्ट मझौला, न्यूरिया, पीलीभीत, उ.प्र.
8.
भार वाहन में क्षमता से अधिक भाल ले जाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320190001776
श्री सतीश सिंह उप्रेती पुत्र श्री गंगा दत्त उप्रेती, ज्ञानखेड़ा, पोस्ट टनकपुर , जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK - 0320070008017
9. मो. बाली पुत्र साई , मस्जिद . एरिया, टनकपुर , जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320240001693
10. श्री ओम सिंह राणा पुत्र श्री विजय सिंह राणा, चन्दा, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK - 0320110008355
11. श्री विनोद चन्द पुत्र श्री शेरी चन्द, ग्राम मोहनपुर, आमबाग, विष्णुपुरी कालौनी, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320140021770
12. श्री हरीश सिंह रौतेला पुत्र श्री सुन्दर सिह रौतेला, ग्राम बनकटिया , श्रीपुर बिचवा, तहसील, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320070015628
13. श्री ललित मोहन शर्मा पुत्र श्री केशव दत्त शर्मा, ग्राम चन्दनी , बनबसा, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320220006109
14. श्री अंकित लोहिया पुत्र श्री हजारी प्रसाद, मोहनपुर आमबाग , पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320180001594
15. श्री इरशाद पुत्र श्री चड्डू मनिहार गोठ, तहसील पूर्णागिरी , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320230004578
16. कु.दीपा पुत्री श्री शंकर लाल , शारदा चुंगी, वार्ड नं. 01 , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320230006158
17. श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री गणेश दत्त, ग्राम थुवाल खेड़ा, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320230000490
18. श्री पवन कुमार भट्ट पुत्र श्री मोहन चन्द्र भट्ट, लमकन्हिया चौड़ा, दुमखुड़ी, जनपद चम्पावत ।
19.
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK - 0620190010051
श्री अभिषेक विष्ट पुत्र श्री गोविन्द सिंह विष्ट, वार्ड नं. 01 खटीमा , राजेन्द्र नगर, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
उपरोक्त्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320220005428
20. श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, गैड़ा खाली नं. 03 , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320220005280
21. श्री शाहिल खान पुत्र श्री पुत्तन खान , वार्ड 04, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर भाग 1 -क]
67
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च , 2025 ई 0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालयादेश
23 अक्टूबर, 2024 ई ०
पत्रांक -1284/निलम्बन/2024- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन् सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट / ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड /मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह अक्टूबर, 24) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-
लाइसेन्स धारक का नाम व पता
निलम्बन अवधि
अभियोग
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
लाइसेन्स संख्या / श्रेणी |
एवं वैधता
1
UK- 0320160030797
श्री कान्ता प्रसाद पुत्र श्री कृपाल पाल, कर्मचारी कालौनी , वार्ड नं. 08, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
2.
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
दिनांक 23.10. 2024 से दिनांक. 22.01.2025 तक
UP -7420090000118
श्री राहुल पुत्र श्री विनय प्रताप , नगला चौधरी, पोस्ट चप्पुना, छिबरामऊ, कन्नौज, उ.प्र.
3
यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
दिनांक 23.10. 2024 से दिनांक 22.11.2024 तक
उपरोक्तानुसार
UK- 0320240002041
श्री दीप चन्द्र पुत्र श्री छेदा लाल, विष्णुपूरी कालौनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
4
यात्री वाइन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320220004752
श्री उदय सिंह पुत्र श्री पुष्कर सिंह, वार्ड नं. 09, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
5
यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320100001562
श्री राजकुमार पुत्र श्री केशव राम, तल्ली छिन्नी, टनकपुर जनपद चम्पावत ।
6
उपरोक्तानुसार यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK - 0320170036217
श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री राम कुमार, वार्ड नं. 01 , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
7
उपरोक्तानुसार यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320130017372
श्री बाबू सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, ग्राम घसियारा मण्डी, वार्ड 06, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
8.
यात्री वाहन में क्षमता से उपरोक्तानुसार अधिक सवारी बैठाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320190000859
श्री नीरज सिंह चौहान पुत्र श्री कल्याण सिंह चौहान, बस्टिया, जनपद चम्पावत ।
9.
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
दिनांक 23.10. 2024 से दिनांक 22.01.2025 तक
UK-0320180003133
श्रीमती संतोषी भण्डारी पत्नी श्री कल्याण सिंह, देवीपुरा मजगॉव, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत ।
10.
उपरोक्तानुसार वाइन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320100000306
श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री लाली चन्द, खेतलसण्डा खाम पोस्ट खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK - 0320220006482
11. श्री पंचम सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, सुकनी , बुड़म, पुर्णागिरी , जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UP- 8420140004997
12. श्री दुष्यंत प्रताप सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाहा, ग्राम एवं पोस्ट जगतपुर, बिछावन, जनपद मैनपुरी, उ.प्र.
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर 68
उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च, 2025 ई ० (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
UK- 0320190000482
वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल
टनकपुर
वर्मा लाईन टनकपुर, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत । 13. श्री सोहिल पुत्र श्री अकिल अहमद , वार्ड 03
14.
उपरोक्तानुसार
UK- 03202400057320005732
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल
टनकपुर
श्रीमती शशी पत्नी श्री अंशु कुमार, ई -118 , एन.एच.पी.सी. कालौनी , सी.आई.एस.एफ. यूनिट, बनबसा, जनपद चम्पावत ।
UK- 0320240001746
15. श्री प्रदीप भट्ट पुत्र श्री गिरीश चन्द्र, बस्टिया, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK- 0320160028640
16. श्री हरीश सिंह पुत्र जीत सिंह, रैगढ़ी , बर्दाखान, लोहाघाट, जनपद चम्पावत
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK-0320070006133
17. श्री ललित मोहन पुत्र श्री शंकर दत्त , मुडियानी, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK - 0320220001383
18. श्री अजय मेहरा पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह , मुडियानी, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK - 0320120009572
चम्पावत। 19. श्री ओम प्रकाश राम पुत्र श्री हरीश राम टम्टा, नरसिंहडांडा, कालूखान, जनपद वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK - 0320200001926
20. श्री बृजेश रसयारा पुत्र श्री बसन्त बल्लभ रसयारा , कुलेठी, जनपद चम्पावत ।
21
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0320080007646
श्री राजेन्द्र कुमार बोहरा पुत्र श्री हयात सिंह, दुबर कमलेख, पोस्ट बालातड़ी, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय मोबाइल पर बात करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK - 0320230001240
22 श्री चन्द्रशेखर भट्ट पुत्र श्री हरीश चन्द्र भट्ट, फुंगर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK- 0320160032883
23 श्री युगल किशोर पुत्र श्री गोविन्द राम, बायपास कालूखान पोस्ट गूंठ गरसाड़ी, जनपद चम्पावत ।
24.
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK- 0320210003537
श्री अर्जुन कुमार पुत्र श्री गोपाल राम, गुदमी, पूर्णागिरी , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार मोबाइल पर बात करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
UK- 0319990030442
चम्पावत । 25. श्री गोविन्द नाथ पुत्र श्री अमर नाथ, ढठीगांव, ईजडा, लोहाघाट, जनपद नशे की हालत में वाहन का संचालन करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
दिनांक 23.10. 2024 से दिनांक 22.04.2025 तक
UK - 0320210005191
26. श्री धनराज दुग्ताल पुत्र श्री जय सिंह दुग्ताल, खर्ककार्की , जनपद चम्पावत।
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
दिनांक 23.10. 2024 से दिनांक 22.01.2025 तक भाग 1 -क]
69
उत्तराखण्ड गजट , 01 मार्च, 2025 ई ० (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालयादेश
20 नवम्बर , 2024 ई ०
पत्रांक-1387 / निलम्बन / 2024- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट / ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड/ मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह नवम्बर, 24) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-
लाइसेन्स धारक का नाम व पता
निलम्बन अवधि
अभियोग
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
लाइसेन्स संख्या / श्रेणी
एवं वैधता
1
UK - 0320220003601
श्री राहुल राम पुत्र श्री धौल राम , मनिहारगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत।
2.
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
दिनांक 20.11. 2024 से दिनांक 19.02.2025 तक
उपरोक्तानुसार
UK - 0320220006546
श्री अभय बोरा पुत्र श्री कृष्ण पाल सिंह बोरा, ज्ञानखेड़ा, टनकपुर , जनपद चम्पावत ।
3
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320200000663
श्रीमती ममता महर पत्नी श्री बलवन्त सिंह , ग्राम नायकगोठ, पोस्ट टनकपुर , जनपद चम्पावत।
4
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK - 0320240007285
श्री जय सिहं विष्ट पुत्र भवान सिंह विष्ट , आमबाग, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
5
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK - 0320210001057
श्री बलवीर चौरसिया पुत्र श्री अमरेन्द्र मल्ली चांदमारी , लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
6
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UP - 2620160008141
श्री बुद्ध सेन पुत्र श्री शंकर लाल , ग्राम गोवल पाटीपुर, बीसलपुर, पीलीभीत, उ.प्र
7
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0620180001838
श्री लक्की आर्या पुत्र श्री हरीश चन्द्र, नकुलिया, सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
8.
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0320210002247
श्री रमेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री दुर्गा दत्त, मौराडी तहसील एवं जनपद चम्पावत ।
9.
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्त्तानुसार
UK - 0319970009977
श्री नवीन सिंह मेहरा पुत्र श्री सोबन सिंह मेहरा , लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
10.
तीव्रगति में वाहन का संचालन करना
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0120210006288
श्री साहिल सिंह कार्की पुत्र श्री मंगल सिंह, सार्की टोला, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
11.
हेलमेट का प्रयोग न करना । वाहन संचालन के समय
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्त्तानुसार
UK- 0320130016297
श्री अनिल सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, ग्राम नायकखेड़ा, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0120090002121
12. श्री मनोज सिंह पुत्र श्री डिकर सिंह, कांचूला, जनपद अल्मोड़ा ।
13.
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना ।
पुलिस अधीक्षक चम्पावत
उपरोक्तानुसार
UK- 0319840005591
श्री विष्णु प्रसाद पुत्र श्री रोशन लाल, घसियारा मण्डी, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर 70
उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
14.
[भाग 1 -क
UK- 0320110004037
श्री दिग्गविजय सिंह अधिकारी पुत्र श्री प्रकाश सिंह अधिकारी , ग्राम काकर बिसराड़ी, तहसील बाराकोट, जनपद चम्पावत ।
15.
उपरोक्त्तानुसार वाहन का तीव्र गति में संचालन करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320240000298
आरती ढेक पुत्री श्री महेश सिंह ढेक , देवीपुरा, लोहाघाट कोलीढेक, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
16.
उपरोक्त्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320210004584
श्री नीरज वर्मा पुत्र श्री दिनेश वर्मा, नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
प्रवर्तन दल
उपरोक्त्तानुसार
टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UK- 0320240002502
17. श्री उदय शर्मा पुत्र श्री हरीश शर्मा , अम्बेडकर नगर , वार्ड नं 03, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
18.
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK - 0320130015714
श्री योगेश खोलिया पुत्र श्री लीलाधर खोलिया, वार्ड नं. 04 , पोस्ट एवं तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार वाहन का तीव्र गति में संचालन करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0319830011209
19. श्री महेश कुमार पुत्र श्री कन्हिया लाल , ग्राम घसियारा मण्डी, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
20.
उपरोक्त्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UP - 2020220017115
श्री अक्षय कुमार पुत्र श्री तारा सिंह , पितामगढ़ उर्फ मिर्जापुर पोस्ट भागुवाला, नजीबाबाद, बिजनौर, उ.प्र.
21.
भार वाहन में क्षमता से अधिक उपरोक्तानुसार माल ले जाना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK - 0320180003531
श्री शारदा टम्टा पुत्र श्री महेन्द्र राम टम्टा, बोरागोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
कार्यालयादेश
02 दिसम्बर , 2024 ई०
पत्रांक-1457 /निलम्बन /2024- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट / ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह नवम्बर, 24) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-
लाइसेन्स धारक का नाम व पता
अभियोग
निलम्बन अवधि PROPRANA संस्तुतिकर्ता अधिकारी
लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी
एवं वैधता
1
UK- 0320120009326
ममता नेगी पुत्री श्री उमेद सिंह नेगी, पचपकरिया, चन्दनी, जनपद चम्पावत ।
2.
प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
दिनांक 02.12. 2024 से दिनांक 01.03.2025 तक
UK- 0320230001844
श्री अक्षत अग्रवाल पुत्र श्री मनोज कुमार अग्रवाल; पानी की टंकी के सामने , खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
3
प्रवर्तन दल
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
टनकपुर
UK- 0320230000932
श्री रविन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री नारायण सिंह, मोस्टा बकोरा मंच, जनपद चम्पावत ।
4
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UK- 0320150026729
श्री ऋषि देव आर्या पुत्र श्री भगवान देव आर्या, वार्ड नं. 02 , शारदा कालोनी, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
5
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320120012268
श्री विकम सिंह पुत्र श्री लाला राम सिंह, म . नं. 107, कुटरा, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
प्रवर्तन दल
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
टनकपुर भाग 1 -क]
71
उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
UK- 0320190001467
6 श्री बालम सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, गंगसीर, पुर्णागिरी, जनपद चम्पावत ।
7
वाहन संचालन के समय उपरोक्तानुसार हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320240002750
श्री अमन चन्द पुत्र श्री हरीश चन्द, पटिया , बिगराबाग , खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
8.
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320140022257
श्री विष्णु कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र| कुमार, नई बस्ती, वार्ड नं. 05 , पोस्ट एवं तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
9.
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK- 0320140020285
श्री रंजीत कुमार पुत्र श्री राम कुमार, म.न. 443, भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK-0320220002148
10. श्री गणेश दत्त राय पुत्र श्री देवी दत्त भट्ट, ग्राम चौड़ी, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UP- 2120090000726
11. श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री खड़क राम, म.न. 31 चक्कर की मिलिक , सिविल लाईन, मुरादाबाद, उ.प्र .
12.
उपरोक्तानुसार तीव्र गति में वाहन का संचालन
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK - 0320230001770
श्री सुमित सिंह मेहर पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह मेहर, उचौलीगोठ , टनकपुर, जनपद चम्पावत।
13.
उपरोक्तानुसार वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
प्रवर्तन दल टनकपुर
UK - 0320150023057
श्री अजय कुमार पुत्र श्री रमेश राम , ग्राम मोहनपुर, आमबाग , पोस्ट एवं तहसील , टनकपुर , जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।
UK-0320150025446
14. श्री पवन शर्मा पुत्र श्री दया शंकर शर्मा , म. न. 133, रेलवे वार्ड 05 , टनकपुर , जनपद चम्पावत।
प्रवर्तन दल
उपरोक्तानुसार
टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।
UK- 0320170039539
15. श्री उमा शंकर पुत्र श्री खीमानन्द, ग्राम एवं पोस्ट अमोड़ी, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल टनकपुर
वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना ।
UK-0320180001657
16. श्री भीम राम पुत्र श्री कर्क राम, बिचई, मनिहारगोठ, जनपद चम्पावत ।
प्रवर्तन दल
उपरोक्तानुसार भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
टनकपुर
सुरेन्द्र कुमार ,
लाइसेसिंग अथॉरिटी ,
टनकपुर चम्पावत ।
पी० एस ०यू० ( आर ० ई०) 09 हिन्दी गजट / 75- भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 01 मार्च, 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरे एल.आई.सी. पॉलिसी सं. 271278376 में मेरा घरेलू नाम Premwati दर्ज है । जबकि मेरा वास्तविक नाम Premo है । दोनों ही नाम मेरे है । भविष्य में मुझे Premo W/o Ajab Singh के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Premo W/ o Ajab Singh
निवासी - गुलकुल नारसन हरचंदपुर
हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
57-ट 58
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च, 2025 ई 0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं . 839548575114 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रतिमा देवी दर्ज है जो कि गलत है मेरा वास्तविक नाम प्रतिभा देवी है । भविष्य में मुझे प्रतिभा देवी पत्नी श्री गोपाल निवासी हाउस नं . 111 जौंक स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला पौड़ी गढ़वाल नाम से जाना पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रतिभा देवी पत्नी श्री गोपाल निवासी हाउस नं . 111 जौंक स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला पौड़ी गढ़वाल
सूचना
I Manish Chauhan S / o Shri Vikram Singh R/ o 142 Ankowala, Ghanghora , District Dehradun , Uttarakhand . My Name Has Been Wrongly Recorded as Manish Chouhan in My Aadhaar Card , Whereas My name is Recorded as Manish Chauhan in My School Documents Which is Correct . In Future I should Be Known by the Name of Manish Chauhan .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Manish Chauhan S/ o Shri Vikram Singh R/ o 142 Ankowala , Ghanghora , District Dehradun, Uttarakhand.
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 917627024873 में उसका नाम कपिलेश दर्ज है । लेकिन निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम कपिलेश से बदलकर हृदय गहलोत (HRIDAY GAHLOT) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को हृदय गहलोत ( HRIDAY GAHLOT) S / O GAURAV KUMAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
GAURAV KUMAR
निवासी- गणेश अपार्टमेंट शिमला बाईपास रोड़ श्रद्धा एन्क्लेव सेवला कलां माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड ।
भाग 8 ]
59 उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च , 2025 ई0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय- नगर निगम ऋषिकेश
06 फरवरी , 2025 ई०
पत्रांक मैमो / भवनकर / 2024-2025-
1- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-
IV. यह उपविधि नगर निगम ऋषिकेश , देहरादून (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेन्स शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि, 2024 कही जायेगी
V. इसका विस्तार नगर निगम ऋषिकेश , देहरादून के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा ।
VI. यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी ।
2- तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिए योग्यता-
VII. वह भारत का नागरिक हो ।
VIII . आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य हैं ।
IX. दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है । नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में पुलिस से सत्यापन आवश्यक होगा ।
X. आवेदनकर्ता तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज/ युनिवर्सिटी, कोचिंग सेन्टर, आदि) , मन्दिर (वीरभद्र महोदव मन्दिर, चन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर, सोमेश्वर महादेव मन्दिर, हनुमान मन्दिर, घाट इत्यादि) के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिये ।
XI . आवेदनकर्ता की दुकान स्थाई हो ।
XII . उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थाई दुकान हो सकती है ।
3- वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क-
IV. तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा । स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थाई दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रू 0 1500.00 (रू० एक हजार पांच सौ) स्थाई दुकानों हेतु रू0 5000.00 ( रू० पांच हजार) थोक स्थाई दुकानदारों के लिए रू0 20000.00 (रू० बीस हजार) होगा ।
V. एक वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिए रू 0 10000.00, फुटकर स्थाई विक्रेताओं के लिए रू0 2000.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रू 0 1000.00 होगा ।
VI. उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी ।
4- तम्बाकू नियंत्रण कानून का अनुपालन-
पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा-
VIII . तम्बाकू विक्रेता को कोटपा (सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा. वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम , 2003) की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबन्ध) का अनुपालन करना होगा । धुम्रपान को सम्भव या सुगम बनाने वाली कोई भी चीज जैसे माचिस की तिल्ली और लाइटर या अन्य चीजें मुहैया नहीं करायी जाएगी ।
60
उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च, 2025 ई 0 (फाल्गुन 10, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
IX. तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन । धारा 5 के अनुसार दुकानदार किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप ( जैसे कि बोर्ड , पोस्टर, बैनर इत्यादि) से प्रचार प्रसार नहीं करेगा ।
X. तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6 अ के अनुसार नाबालिग को तम्बाकू उत्पाद न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा बिक्री की जाएगी । तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6 अ के अन्तर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा ।
XI . तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 6 ब के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नही की जाएगी ।
XII. तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 7 का अनुपालन करना होगा एवं लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा ।
XIII . दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंन्धित होगी ।
XIV . तम्बाकू विक्रेता को इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण , आयात, निर्यात, परिवहन, बिकी, वितरण , भण्डारण और विज्ञापन) पर प्रतिबंध विधेयक , 2019 का अनुपालन करना होगा ।
5- नियम एवं शर्तें-
VIII . तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा । तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनवार्य होगा । बिना लाइसेंस से तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे ।
IX. पंजीकरण दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा ।
एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी । दिया गया लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा । X.
एक लाइसेंस एक दुकान के लिए ही मान्य होगा । XI .
XII . किन्ही भी परिस्थितियों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय , स्वास्थ्य विभाग , नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा - निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा ।
XIII . तम्बाकू उत्पादक की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावानी दी जाएगी । लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम ऋषिकेश द्वारा कार्यवाही की जाएगी तथा 1000 रू ० का जुर्माना किया जाएगा । फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दिशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है । एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नही किया जाएगा ।
XIV. तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा । इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होगी, जो गुमटी लगाते है । उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रू 0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रू0 5,000.00 व सामग्री जब्त तीसरी बार रू 0 10,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी ।
6- पंजीकरण प्रक्रिया-
vii . नगर निगम ऋषिकेश में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बंधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के संम्बन्ध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे , जो मुख्य कर निर्धारण अधिकारी /सहायक नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे ।
61 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट, 01 मार्च, 2025 ई 0 (फाल्गुन 10 , 1946 शक सम्वत्)
viii. ट्रेड लाइसेंस हेतु पंजीकरण नगर निगम , ऋषिकेश में आवेदन- पत्र / फार्म भरकर जारी किया जायेगा ।
ix. प्राप्त आवेदनों को जॉचोपरांन्त सही पाये जाने पर ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाएगा ।
Χ. अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेगे ।
xi . जारी ट्रेड लाइसेंस को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा ।
xii. पंजीकरण के सन्दर्भ में नगर निगम ऋषिकेश , देहरादून द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।
7- वेंडर लाइसेंस लागू करने की समयावधि-
पंजीकरण प्रणाली नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून के प्रशासक महोदय, नगर निगम ऋषिकेश के अनुमोदन के पश्चात् गजट नोटिफिकेशन / अधिसूचना जारी होने के तत्काल पश्चात् प्रभावी मानी जाएगी ।
शैलेन्द्र सिंह नेगी , नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश ।
पी० एस ०यू० (आर०ई० ) 09 हिन्दी गजट /75- भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।