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Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 16 October 2024

Department
Urban Development Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
1338/IV(3)/2024-11(01 निर्वा0)/2023
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-10-16.3063-160625220437
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25 ] रुड़की , शनिवार, दिनांक 09 नवम्बर , 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्) [ संख्या-45

विषय -सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग- अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

1165-1190

भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

1500

1187-1244

1500 भाग 1 -क-नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975

भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975

भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975

भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

975

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि

1425

1165 क 1166

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई 0

संख्या-1045 / VII - 3-24 / 180-उद्योग / 2010 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सिद्धांत गोस्वामी , पुत्र श्री श्रीपाल गिरी, FF -11 /14 , वैशाली , गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक , उद्योग / प्रबन्धक ( सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 लेवल -10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री सिद्धांत गोस्वामी डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण - पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण -पत्र , उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।

भाग 1 ]

1167 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के रात्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058(एस / वी ) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस/ बी ) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी ) आँफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466(एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिग निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्‌नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई ०

संख्या-1047 / VII- 3-24 / 180-उद्योग / 2010 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री योगिता जोशी, पुत्री श्री प्रकाश चन्द्र जोशी , ग्राम गौजाजाली बिचली , पो ० इण्डस्ट्रियल स्टेट, बरेली रोड, तल्ली हल्द्वानी, जिला नैनीताल , उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु० 56,100-1,77,500 लेवल -10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- सुश्री योगिता जोशी डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर , ऊधमसिंहनगर /पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

1168

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड ( उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ती जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1 . शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण -पत्र , उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के रात्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202(एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 ( एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414(एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्‌नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

भाग 1]

1169 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई०

संख्या-1048 /VII -3-24 / 180- उद्योग / 2010 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री कुनाल यादव, पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार यादव, H- 2 CITY KOTWALI , DAL MANDI PUL, SAHARANPUR, UTTAR PRADESH को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ) , (वेतनमान रु 0 56,100-1,77,500 लेवल-10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री कुनाल यादव डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियगावली , 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।

1170

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202(एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289(एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74(एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245(एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्‌नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई ०

संख्या-1049 / VII - 3-24 / 180-उद्योग / 2010 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री बिपिन कुमार यादव , पुत्र श्री सिरबल सिंह यादव , F - 30/2 NEW DEFENSE COLONY, RAE BARELLI ROAD , UTTRATHIA , LUCKNOW, UTTAR PRADESH को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक , उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु 0 56,100-1,77,500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री बिपिन कुमार यादव डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

1171 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993 ) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरिन्न प्रगाण पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी /रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219(एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289(एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी ) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550(एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300(एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53(एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245(एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466(एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

1172

उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

विज्ञप्ति/ नियुक्ति

13 अक्टूबर, 2024 ई०

संख्या-1050 / VII- 3-24 /180-उद्योग / 2010 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अमित सिंह रावत, पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह रावत , मकान नं० 16, लेन नं 0 02 , भागीरथी एन्क्लेव , लोवर तुनवाला, रायपुर रोड, देहरादून , उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक , उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ) , (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री अमित सिंह रावत डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल /उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली , 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय - समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीनं रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रगाण-पन जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।

भाग 1 ]

1173 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219(एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289(एस / बी ) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस / बी) ,ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550(एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 300(एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53(एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

و संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्‌नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई०

संख्या-1051 / VII- 3-24 /180-उद्योग / 2010- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अंकित कण्डारी , पुत्र श्री सुमन सिंह कण्डारी , समीप- रानी गिरिजा देवी छात्रालय , श्रीकोट गंगानाली, श्रीनगर जनपद- पौड़ी गढ़वाल को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 लेवल-10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री अंकित कण्डारी डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

1.174

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993 ) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शतों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1 . शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी /रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ़ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74(एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245(एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466(एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9 संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्‌नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

भाग 1]

1175 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई ०

संख्या-1052 / VII-3-24 / 180- उद्योग / 2010 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री कृतिका कुलाश्री, पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद कुलाश्री , गली नं0 03 , भरतपुरी , रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु 0 56,100-1,77,500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- सुश्री कृतिका कुलाश्री डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली , 1993 ) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र /घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

1176

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219(एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289(एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 ( एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300(एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74(एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्‌नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई०

संख्या-1053 / VII-3-24 /180-उद्योग / 2010- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री सुमेधा पन्त, पुत्री श्री कैलाश चन्द्र पन्त, नवदुर्गा कालोनी, बिठौरिया नं० 1 पो ० औ ० कठघरिया हल्द्वानी, जिला नैनीताल , उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक, उद्योग /प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु 0 56,100-1,77,500 लेवल-10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- सुश्री सुमेधा पन्त डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

भाग 1 ]

1177 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर , 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली , 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय - समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र /घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक -एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289(एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550(एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

1178

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई ०

संख्या-1054 /VII-3-24 / 180- उद्योग / 2010- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सिद्धार्थ नेगी, पुत्र श्री आनन्द सिंह नेगी, ग्राम सेमलखलिया रामनगर, जिला नैनीताल , उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक ( सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु 0 56,100-1,77,500 लेवल -10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री सिद्धार्थ नेगी डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली , 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक -एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी /रिश्तेदार न हों ।

भाग 1 ]

1179 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289(एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644(एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300(एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245(एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिंट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शतों के अधीन सहायक निदेशक , उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर, 2024 ई ०

संख्या-1055 / VII -3-24 / 180- उद्योग / 2010- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री बलप्रीत कौर सेठी, पुत्री श्री गुरूबक्स सिंह , 48 मोती बाजार, देहरादून उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक , उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु 0 56,100-1,77,500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- सुश्री बलप्रीत कौर सेठी डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर /पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्यं प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेंगा ।

1180

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

4- एतद्द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली , 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक -एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा ( यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644(एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414(एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 ( एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

-6 संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

भाग 1 ]

1181 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर, 2024 ई 0

संख्या-1056 / VII-3-24 / 180-उद्योग / 2010- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री रोबिन सिंह, पुत्र श्री विजय सिंह, ग्राम बदाल्डा तरकोट, तहसील , चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी , उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक , उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु 0 56,100-1,77,500 लेवल -10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री रोबिन सिंह डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली , 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।

1182

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्रः ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट यांचिका संख्या 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस / बी ) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74(एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 ( एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई ०

संख्या-1057 / VII-3-24 / 180- उद्योग/2010- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री किरन गोस्वामी , पुत्री श्री आनंद गोस्वामी, समीर विहार फेस । गैस गोदाम रोड, कुसुमखेड़ा हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक ( सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु 0 56,100-1,77,500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- सुश्री किरन गोस्वामी डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रुद्रपुर , ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

भाग 1 ]

1183 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर , 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली , 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय - समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र /घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण-पत्र , उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा ( यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिटं याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी ) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिंट याचिका संख्या 550(एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414(एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245(एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग /प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्‌नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

1184

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

विज्ञप्ति/ नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई ०

संख्या-1058 /VII-3-24 / 180 -उद्योग / 2010 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री अंजली रमन, पुत्री श्री लक्ष्मी चंद, मकान नं0 19, सैक्टर नं0 1 , लोवर राजीव नगर पो० आ० नेहरूग्राम, देहरादून, उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक , उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु० 56,100-1,77,500 लेवल -10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- सुश्री अंजली रमन डॉ रघुनन्दनः सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड ( उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली , 1993 ) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथांसंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल/ उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर /पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र /घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी /रिश्तेदार न हों ।

भाग 1]

1185 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

-8 यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414(एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस / बी ) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

-6 संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुवित हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर, 2024 ई ०

संख्या-1059 / VII -3-24 /180-उद्योग / 2010 -उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री वैभव कुमार, पुत्र श्री सुरेन्द्र राम आर्य , HOUSE NO 69 SAKRI SERA WARD NO 5 & 6 NPP KARANPRAYAG, CHAMOLI, UTTARAKHAND को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 लेवल -10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री वैभव कुमार डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर /पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

1186

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली , 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे । :

D 7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत . किये जाने होंगे :-

1 . शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा ( यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी /रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 ( एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 219( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस / बी ) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 550(एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 644 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245(एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

भाग 1 ]

1187 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई ०

संख्या-1060 / VII-3-24 / 180- उद्योग / 2010 -उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री शुभम सिंह तोमर, पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, B - 111 , B BLOCK , RISHI VIHAR, MEHUWALA, DEHRADUN , UTTARAKHAND को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- श्री शुभम सिंह तोमर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर /पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र /घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्तः चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

1188

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिटं याचिका संख्या 219 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 289(एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 300(एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 245(एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9 संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्‌नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर , 2024 ई ०

संख्या-1061 / VII-3-24 /180- उद्योग / 2010 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री उपासना सिंह, पुत्री श्री हरकेश सिंह , किरण- कुंज, शिवाजी नगर कॉलोनी, जसपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अंतर्गत सहायक निदेशक , उद्योग / प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) , ( वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान , रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र , देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- सुश्री उपासना सिंह डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

भाग 1]

1189 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993 ) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 एवं समय- समय पर यथासंशोधित तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , ऊधमसिंहनगर/पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।

7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 219 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 289(एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्या 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 550 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 644(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 414(एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 300(एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्या 53(एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्या 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्या 155(एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्या 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निदेशक, उद्योग / प्रबन्धक के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

आज्ञा से , विनय शंकर पाण्डेय , सचिव ।

1190

उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1

शहरी विकास अनुभाग-3

अधिसूचना

शुद्धिपत्र

16 अक्टूबर , 2024 ई ०

संख्या-1338 / IV (3 ) / 2024-11 (01 निर्वा 0 ) / 2023 -नगर निगम, देहरादून , जनपद- देहरादून के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निर्गत शासन की अधिसूचना संख्या-1031 / IV(3 )/ 2024-11 (01 निर्वा0) / 2023 , दिनांक-01.09.2024 के क्रमांक-49 पर अंकित वार्ड संख्या -49 (भगत सिंह कॉलोनी) में सम्मिलित 03 मोहल्ले, शिवपुरी, शांतिकुंज तथा बगिया लिपिकीय त्रुटिवश उक्त वार्ड में सम्मिलित हो गये हैं । अतः उक्त 03 मौहल्लों, शिवपुरी, शांति कुंज तथा बगिया को वार्ड संख्या-48 (बद्रीश कॉलोनी) के अन्तर्गत पढ़ा जाय ।

2- उक्त अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये । अधिसूचना के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

प्रदीप कुमार शुक्ल, उप सचिव ।

पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 45 हिन्दी गजट / 519 - भाग 1-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1 -क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

September 26, 2024

No. 391 / XIV - a- 43/ Admin.A/ 2008 -- Shri Harish Kumar Goel , Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali , Nainital is hereby sanctioned medical leave for 09 days w.e.f. 08.07.2024 to 16.07.2024.

ByOrder of Hon'ble the Chief Justice ,

Sd/-

Registrar (Inspection) .

1187-ख 1188

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड , देहरादून

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई०

पत्रांकः-2864 / आयु ० रा ०क० उत्तरा० / स्था0 अनु ० / रा ० कर / 2024-25 /दे०दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री पवन कुमार पुत्र श्री गनवीर सिंह, पता- ग्राम कैमावली, पो० मटकोई, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास; रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून सें सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री पवन कुमार पुत्र श्री गनवीर सिंह दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1189 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्त मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1190

उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2865 / आयु ० रा ० क ०उत्तरा० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2024-25 / दे० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री गुलाम गौश रजा मंसूरी पुत्र श्री निशार अहमद मंसूरी, ग्राम दुमुही, धर्मपुर कुशीनगर, उत्तर प्रदेश को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , (रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री गुलाम गौश रजा मंसूरी पुत्र श्री निशार अहमद मंसूरी दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर , देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत : विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र /घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

1191 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा /" Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन , चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अयर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 ( एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 ( एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 ( एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस /बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे । याद आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

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उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2866 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री राम गोपाल पुत्र श्री विजय पाल , ग्राम वैल्ली, पो० ओ ० बुढाना, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री राम गोपाल पुत्र श्री विजय पाल दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 ,. अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र , उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क] उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

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2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72. (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस/बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों / अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप उपरोक्तानसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

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उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2867 / आयु ० रा० क०उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री क्षितिज गौरव रायजादा पुत्र श्री आर० डी० सी० श्रीवास्तव , हाऊस नम्बर- 201-2 , आदित्यपुरी, धर्मपुर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री क्षितिज गौरव रायजादा पुत्र श्री आर० डी०सी ० श्रीवास्तव दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक -एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1195 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।

6. अयर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति भा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 ( एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1196

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2868 / आयु ० रा ० क० उत्तरा ० / स्था० अनु ० / रा ० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री संतोष उनियाल पुत्र श्री आनन्द प्रसाद उनियाल, हाऊस नम्बर-104 , ब्लाक-ए, लेन न० 03 , राजीव नगर, देहरादून को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रूरू 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर , देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री संतोष उनियाल पुत्र श्री आनन्द प्रसाद उनियाल दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः–

1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1197 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1198

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2869 / आयु ० रा ० क ०उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा ० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु० आयुषी अग्रवाल पुत्री श्री सतीश कुमार अग्रवाल, बी0-2 , अधिकारी आवास बाबूगंज, लखनऊ को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून सें सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- कु० आयुषी अग्रवाल पुत्री श्री सतीश कुमार अग्रवाल दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड , मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/ घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

1199 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण -पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन , चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अयर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 ( एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 ( एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1200

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2870 / आयु ० रा ० क ०उत्तरा० / स्था ० अनु० /रा ० कर / 2024-25/दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री राहुल सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह, पता- लेन न0-01 , ओमकार कॉलोनी, पहाडियां वाराणासी, उत्तर प्रदेश को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , (रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री राहुल सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1201 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या ' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317. (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1202

उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग-1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2871 / आयु ० रा ० क० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2024-25 / दे० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री आकाश पुत्र श्री संजय कुमार, पता- हाऊस नं0-221 , ग्राम/पो० बदली, जिला झज्जर, हरियाणा को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री आकाश पुत्र श्री संजय कुमार दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड , मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र /घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1203 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग /प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1204

उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर , 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2872 / आयु ०रा ० क ० उत्तरा० / स्था ० अनु० / रा ० कर / 2024-25 /दे ०दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अनुराग पाठक पुत्र श्री डी० एन० पाठक , पता- डी0-2 / 2 , दुर्गानगर, लेन न0-2 , ऊंचा पुल हल्द्वानी, उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू ० 9300-34800 , ग्रेड़ वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून सें सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री अनुराग पाठक पुत्र श्री डी० एन० पाठक दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र /घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1205 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय /आदेश के अधीन रहेगी ।

. आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों / अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

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उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2873 / आयु ० रा० क० उत्तरा० / स्था० अनु ० / रा ० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री नीतीश शंकर पुत्र श्री अरूण कुमार , पता- प्लैट न० ए –3 , कृष्णा स्थल अपार्टमेंट, बरियातू, रांची, झारखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित' वेतन बैण्ड -2 , रू 0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूपं से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री नीतीश शंकर पुत्र श्री अरूण कुमार दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः–

1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1207 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अथ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 ( एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 72 ( एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर , उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों / अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

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उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2874 / आयु० रा ० क ० उत्तरा० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रशांत शुक्ला पुत्र श्री अवधेश चन्द्र , पता- हाऊस न ० 82 , पी० डबलू० डी० ऑफिस के पीछे , सिविल लाईन , उन्नाव, उत्तर प्रदेश को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , ( रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर , देहरादून सें सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री प्रशांत शुक्ला पुत्र श्री अवधेश चन्द दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1209 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण -पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अथ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों /अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगीं ।

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उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर, 2024 ई ०

पत्रांकः-2875 / आयु ० रा ० क० उत्तरा० / स्था ० अनु० / रा ० कर / 2024-25/ दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु० सहाना परवीन पुत्री श्री कमर उल हुदा, पता- विशुनपुर, टोला पिरमिया, मुजफ्फरपुर, बिहार को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।.

2- कु० सहाना परवीन पुत्री श्री कमर उल हुदा दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होनें हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण -पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

1217 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर , 2024 ३० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

भाग 1 -क]

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्त मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस /बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस /बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर , देहरादून में वांछित प्रपत्रों /अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1212

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2876 / आयु ० रा० क ० उत्तरा ० / स्था० अनु० / रा० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री वरूण रावत पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह रावत, पता-56 , टाईप-3 , पुलिस लाईन, रेसकोर्स देहरादून को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री वरूण रावत पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह रावत दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- . सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक -एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1213 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अथ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्त मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस /बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1214

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई ० ( कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2877 / आयु ० रा ० क ०उत्तरा० / स्था ० अनु ०/ रा ० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु ० आंकाक्षा बोरा पुत्री श्री आर० एस० बोरा, पता - गोलना , करारिया, नियर आवास विकास कॉलोनी, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8, (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून सें सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- कु० आंकाक्षा बोरा पुत्री श्री आर० एस० बोरा दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण -पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 - क]

1215 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० ( कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अथ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्त मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों / अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अंग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1216

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2878 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु० निशा बिष्ट पुत्री श्री बलवंत सिंह बिष्ट, पता- पार्वती ऐन्कलेव , सोनल कॉलोनी बिटोरिया न 0 1 , हल्द्वानी, नैनीताल को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- कु० निशा बिष्ट पुत्री श्री बलवंत सिंह बिष्ट दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1-क]

1217 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/" Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अथ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस /बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस/बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1218

उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2879 / आयु ० रा० क० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा ० कर / 2024-25 /दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु० गरिमा जोशी पुत्री श्री कैलाश जोशी, पता- किंगस्टन-1402, अजनारा जैनेक्स, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद , उत्तर प्रदेश को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू ० 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- कु० गरिमा जोशी पुत्री श्री कैलाश जोशी दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणितःछायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1219 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभांग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जानें के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थंनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1220

उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई०

पत्रांकः-2880 / आयु ० रा ० क ०उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री बिलाल खान पुत्र स्व० श्री शाहनवाज खान, पता- एन ०बी० 1625 , आई०डी०बी० एल ० कॉलोनी, बीरभद्र ऋषिकेश , उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , ( रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री बिलाल खान पुत्र स्व ० श्री शाहनवाज खान दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर , देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र /घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1221 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 ' (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस /बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

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उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2881 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था० अनु० / रा० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री घनश्याम जोशी पुत्र श्री पानदेव जोशी, पता- ग्राम किशनपुर, पो० ओ ० नानकमत्ता, उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री घनश्याम जोशी पुत्र श्री पानदेव जोशी दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र /घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1-क]

1223 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 ( एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 ( एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

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उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर , 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2882 / आयु ० रा ० क०उत्तरा ० / स्था०अनु ० /रा ० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री गुड्डू स्वामी पुत्र श्री श्रीचंद, पता- ग्राम / पो० ओ ० मखदूमपुर, तहसील रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री गुड्डू स्वामी पुत्र श्री श्रीचंद दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1225 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण -पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / "Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अथ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1226

उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2883 / आयु० रा ० क ० उत्तरा० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह, पता- ग्राम प्रहलादपुर, ब्लाक खानपुर, लक्सर हरिद्वार, उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू ० 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड , मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह, दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न. की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण -पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1227 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर , 2024 ई० ( कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्रः।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अथ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिश्यिल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1228

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० ( कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2884 / आयु ० रा ० क० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा 0 कर / 2024-25/ दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रभात राणा पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह राणा, पता- नन्दगांव, तहसील बडकोट , उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , ( रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री प्रभात राणा पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह राणा दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण -पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1229 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन परं उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या ' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1230

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई ० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2885 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2024-25 /दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु० शोभना पाठक पुत्री श्री नवल किशोर पाठक, पता- बनबसा, मैन मार्केट , वार्ड-04, पो० ओ० चन्दानी, चम्पावत, उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड -2 , रू० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर,' देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून सें सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- कु० शोभना पाठक पुत्री श्री नवल किशोर पाठक दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्यं संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

1231 भाग 1 - क]

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अथ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1232

उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० ( कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2886/ आयु ० रा ० क० उत्तरा० /स्था० अनु ० / रा ० कर / 2024-25 / दे० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु० शुभांगी सोनाल पुत्री श्री रतन सिंह सोनाल, पता- 22 - बी, जागृती, बिहार, रिंग रोड़, नत्थनपुर, जोगीवाला , देहरादून, उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- कु० शुभांगी सोनाल पुत्री श्री रतन सिंह सोनाल दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1233 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदिं कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा - पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन , चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित . अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1234

उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० ( कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2887 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री शैलेन्द्र आगरी पुत्र श्री कुंदन राम आगरी , पत्ता -आगरी कॉटेज, ग्राम जवाहर ज्योति, देवखड़ी, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , ( रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड -2 , रू ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री शैलेन्द्र आगरी पुत्र श्री कुंदन राम आगरी दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड , मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1235 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

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उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर , 2024 ई० ( कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पंत्रांकः-2888 / आयु ० रा ० क० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा 0 कर / 2024-25 / दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री रजत कुमार पुत्र श्री हर्षमणी, पता-54 , (ए), असेना, विस्थापित , श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून सें सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री रजत कुमार पुत्र श्री हर्षमणी दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर , देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क] उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

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2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन , चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस/ बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

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उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2889 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा० / स्था ० अनु० / रा० कर / 2024-25/ दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री शशांक शाह पुत्र श्री खिमानंद शाह, पता- ई-12 , ज्योति विहार, अपर सारथी विहार, नेहरूग्राम देहरादून, उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून से सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री शशांक शाह पुत्र श्री खिमानंद शाह दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1239 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 399 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस /बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 300 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 ( एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023, रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस / बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1240

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2890 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2024-25/ दे ० दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अमित बर्मन पुत्र श्री नशल सिंह, पता- ग्राम भगवानुपर, चन्दनपुर, पो० ओ० लण्ढौरा, हरिद्वार उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 , (रू0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून सें सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- श्री अमित बर्मन पुत्र श्री नशल सिंह दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

भाग 1 -क]

1241 उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 1058 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 583 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस/ बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसुार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

1242

उत्तराखण्ड गजट , 09 नवम्बर , 2024 ई ० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

नियुक्ति आदेश

14 अक्टूबर , 2024 ई ०

पत्रांकः-2891 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा ० कर / 2024-25 / दे ०दून-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु ० स्वर्ण लता पुत्री श्री मान सिंह , पता- लाठरदेवा हूण, पो० झबरोडा, हरिद्वार , उत्तराखण्ड को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -8 , (रू0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखा जाता हैं तथा अग्रिम आदेशों तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून सें सम्बद्ध किया जाता हैं ।

2- कु० स्वर्ण लता पुत्री श्री मान सिंह दिनांक 23.10.2024 तक कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने की 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न की ली जाएगी ।

6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय / संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।

7- सम्बन्धित कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र /घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।

2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति भाग 1 -क]

1243 उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18 , 1946 शक सम्वत्)

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अथ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।

5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता हैं तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।

6. अथ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।

7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।

8. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।

9. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।

8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या' 202(एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 219 (एस / बी) ऑफ 2022 रिट याचिका संख्याः 317 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 289 (एस / बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 301 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 1058 (एस/ बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 399 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 583 (एस /बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 550 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 664 (एस/बी) ऑफ 2022, रिट याचिका संख्याः 414 (एस / बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 300 (एस/ बी) ऑफ 2022 , रिट याचिका संख्याः 53 (एस/ बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 72 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 74 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 245 (एस / बी) ऑफ 2023 , रिट याचिका संख्याः 155 (एस / बी) ऑफ 2024 तथा रिट याचिका संख्याः 466 (एस/ बी) ऑफ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।

आपकों सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों / अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।

डॉ० अहमद इकबाल ,

आयुक्त राज्य कर ,

उत्तराखण्ड ।

1244

उत्तराखण्ड गजट, 09 नवम्बर, 2024 ई० (कार्तिक 18, 1946 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

न्यायालय नियत प्राधिकारी / जिलाधिकारी , उधमसिंह नगर

(अ०जा०सी० आकार-पत्र-6)

(नियम-14 देखिये)

07 अक्टूबर , 2024 ई ०

अधिसूचना संख्या-165 / रीडर / 2024 - उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 (उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या -1 1961 ) की धारा 14 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण में मैं उदय राज सिंह नियत प्राधिकारी / जिलाधिकारी उधमसिंह नगर एतदद्वारा अधिसूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) अधिनियम संख्या -2 , 1975 और उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) अधिनियम सं0 20, 1076 के साथ पठित उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) अधिनियम संख्या 1 , 1961 के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित करता हूँ ।

उदय राज सिंह, नियत प्राधिकारी /जिलाधिकारी , उधमसिंह नगर ।

क्र०सं०

खातेदार का नाम

जिला

गांव

तहसील/ परगना

पिता का नाम व निवास स्थान

1

2

3

4

5

उधमसिंह नगर

किच्छा

भंगा 1. आशुतोष पुत्र राजेन्द्र सक्सेना, 7 बी० आर ०सी ० बाजपुर वहाल

शंकर फार्म किच्छा

भगवान प्रसाद पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्वालियरमो 43 फोटी

लक्सर जिला खास

1. विमल कुमार वर्मा पुत्र नरेश बहादुर वर्मा निवासी ग्राम मैकनीपुर रोड़ बरेली

6

7

8

9

खाता खतौनी सं०

गाटा संख्या

क्षेत्रफल

अभ्युक्ति 00023

95

5.5115 हे 0

00213

96

7.6760 हे 0

उदय राज सिंह ,

नियत प्राधिकारी /जिलाधिकारी , उधमसिंह नगर ।

पी ० एस ० यू० (आर०ई० ) 45 हिन्दी गजट / 519-भाग 1- क-2024 (कम्प्यूटर /रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 16 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-10-16.3063-160625220437/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2024-10-16.3063-160625220437.