पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-25 ] रुड़की , शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2024 ई ० (अग्रहायण 02 , 1946 शक सम्वत्) [ संख्या-47
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
1195-1216
भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1257-1262
भाग 1 - क-नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
1500
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
1195-क 1196
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
सहकारिता अनुभाग -1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-606 /XIV -1 / 2024/ 03 (02 )/2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सौरभ कुमार पुत्र श्री ओमपाल सिंह $ -387 , शिवालिक नगर, जिला- हरिद्वार , उत्तराखण्ड पिन 247551 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रू0 56,100-1,77,500 लेवल-10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित "अधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री सौरभ कुमार , डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतदद्वारा नियुक्तः अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्यं तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:- 1 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत)
1197
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका
याचिका संख्या-202 (एस.बी.) / 2022,रिट
याचिका संख्या-317 (एस.बी. ) / 2022,रिट
याचिका संख्या-301 (एस.बी.) / 2022, रिट
याचिका संख्या-399 (एस.बी.) / 2022, रिट
याचिका संख्या-550 (एस.बी.) / 2023, रिट
याचिका संख्या-414 (एस.बी.) / 2022, रिट
याचिका संख्या-53 (एस.बी.) /2023, रिट
संख्या-74 (एस.बी. ) / 2023, रिट
याचिका संख्या-219(एस.बी.) / 2022, रिट
याचिका संख्या-289 (एस.बी.)/ 2022, रिट
याचिका संख्या -1058 (एस.बी.)/2022, रिट
याचिका संख्या-583 (एस.बी. )/2022,रिट
याचिका संख्या-644 (एस.बी. )/ 2022,रिट
याचिका संख्या -300 (एस.बी.)/ 2022,रिट
याचिका संख्या-72 (एस.बी.) / 2023, रिट
याचिका संख्या-245(एस.बी.)/2023,रिट
याचिका संख्या-155 (एस.बी.) /2024, रिट याचिका संख्या-466 (एस.बी.)/ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तदुनसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
1198
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-607 / XIV-1 / 2024/ 03 (02 )/ 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु ० विनी यादव पुत्री श्री विरेन्द्र कुमार यादव , एम.- 167 , एम.डी.ए. कॉलोनी, गजरौला, जिला अमरोहा , उत्तर प्रदेश पिन 244235 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रू0 56,100-1,77,500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित " अधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- कु० विनी यादव, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतदद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा , स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदानः प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः- भाग 1 ]
1199 उत्तराखण्ड गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका
याचिका संख्या-202 (एस.बी.) /2022, रिट
याचिका संख्या-317 (एस.बी. ) / 2022, रिट
याचिका संख्या-301 (एस.बी.)/ 2022, रिट
याचिका संख्या-399 (एस.बी. ) / 2022,रिट
याचिका संख्या-550 (एस.बी.) / 2023,रिट
याचिका संख्या-414 (एस.बी.) / 2022, रिट
याचिका संख्या-53 (एस.बी .) /2023 ,रिट
याचिका संख्या-74 (एस.बी .) /2023, रिट
याचिका संख्या-219 (एस.बी.)/ 2022, रिट
याचिका संख्या-289 (एस.बी.)/ 2022, स्टि
याचिका संख्या-1058 (एस.बी.)/2022,रिट
याचिका संख्या-583 (एस.बी.) /2022, रिट
याचिका संख्या-644(एस.बी.) / 2022, रिट
याचिका संख्या-300 (एस.बी.) / 2022, रिट
याचिका संख्या-72 (एस.बी .) / 2023, रिट
याचिका संख्या-245 (एस.बी.) /2023,रिट
संख्या-155 (एस.बी.)/ 2024 , रिट याचिका संख्या-466 (एस.बी.)/20.24 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तदुनसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
1200
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-608 / XIV- 1 / 2024/ 03 ( 02 )/ 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री रोहित कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह पता- ग्रा० - अथाई अहीर , पोस्ट- खटाई , तहसील - चॉदपुर , जिला- बिजनौर , उत्तर प्रदेश को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रू0 56,100-1,77,500 लेवल -10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "अधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री रोहित कुमार, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतदद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली , 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः- 1201 उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका
याचिका संख्या-202 (एस.बी.) /2022, रिट
याचिका संख्या-317 (एस.बी .) / 2022, रिट
याचिका संख्या-301 (एस.बी. ) / 2022,रिट
याचिका संख्या-399 (एस.बी. ) / 2022,रिट
याचिका संख्या-550 (एस.बी. ) / 2023 ,रिट
याचिका संख्या-414 (एस.बी.) / 2022, रिट
याचिका संख्या-53 (एस.बी.) /2023,रिट
याचिका संख्या-74 (एस.बी. )/2023,रिट
याचिका संख्या-219 (एस.बी.)/ 2022,रिट
याचिका संख्या-289 (एस.बी.)/ 2022 ,स्टि
याचिका संख्या-1058 (एस.बी.)/2022, रिट
याचिका संख्या-583 (एस.बी.)/ 2022, रिट
याचिका संख्या-644 (एस.बी.)/ 2022, रिट
याचिका संख्या-300 (एस.बी.)/ 2022, रिट
याचिका संख्या-72(एस.बी.) / 2023,रिट
याचिका संख्या-245(एस.बी.) / 2023,रिट
संख्या-155 (एस.बी.) / 2024 , रिट याचिका संख्या-466 (एस.बी. )/2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तदुनसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
1202
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर, 2024 ई०
संख्या-609 / XIV -1 / 2024/ 03 ( 02 ) / 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री आशीष पुत्र श्री राकेश शर्मा , पता- ग्राम- रूहालकी दयालपुर, पोस्ट- भगवानपुर, जिला हरिद्वार , पिन-247661 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रू ० 56,100-1,77,500 लेवल -10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित " अधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री आशीष, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतदद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण -पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः- आग 1]
1203 उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका
संख्या-202 (एस.बी.) / 2022 ,रिट याचिका
संख्या-317 (एस.बी.) /2022,रिट याचिका
संख्या-301 (एस.बी.) / 2022,रिट याचिका
संख्या-399 (एस.बी. ) /2022,रिट याचिका
संख्या-550 (एस.बी.) / 2023,रिट याचिका
संख्या -414 (एस.बी. )/ 2022 ,रिट याचिका
याचिका संख्या-53 (एस.बी. )/ 2023,रिट
संख्या-74 (एस.बी.) /2023, रिट याचिका संख्या-219 (एस.बी.) /2022, रिट याचिका
संख्या -289(एस.बी.)/ 2022, स्टिं याचिका
संख्या -1058 (एस.बी.)/ 2022,रिट याचिका
संख्या -583 (एस.बी.)/ 2022, रिट याचिका
संख्या -644(एस.बी.) / 2022,रिट याचिका
संख्या-300 (एस.बी.)/2022, रिट याचिका
याचिका संख्या-72 (एस.बी .) / 2023, रिट
संख्या-245 (एस.बी. )/ 2023, रिट याचिका
संख्या-155 (एस.बी .)/ 2024, रिट याचिका संख्या-466 (एस.बी.)/ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तदुनसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
1204
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर , 2024 ई० (अग्रहायण 02 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-610 / XIV- 1 / 2024/03 ( 02 )/ 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु० प्रियंका घनसेला पुत्री श्री अजय घनसेला, पता- तुलाराम भट्ट विहार, इण्टर कॉलेज रोड, हरिपुर कलां, मोतीचूर, देहरादून, पिन-249205 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रू 0 56,100-1,77,500 लेवल-10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित " अधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृतिं प्रदान करते हैं ।
2- कु० प्रियंका घनसेला, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतदद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः- भाग 1 ]
1205 उत्तराखण्ड गजट, 23 नवम्बर , 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका
संख्या-202 (एस.बी.) / 2022,रिट याचिका
संख्या-317 (एस.बी. ) / 2022,रिट याचिका
संख्या-301 (एस.बी.) / 2022 ,रिट याचिका
संख्या-399 (एस.बी.) / 2022,रिट याचिका
संख्या-550 (एस.बी.) /2023, रिट याचिका
संख्या-414 (एस.बी.) /2022, रिट याचिका
याचिका संख्या-53 (एस.बी. )/2023, रिट
याचिका संख्या-74 (एस.बी .) / 2023,रिट
संख्या-219 (एस.बी.)/ 2022, रिट याचिका
संख्या-289 (एस.बी.)/ 2022, रिट याचिका
संख्या -1058 (एस.बी.) / 2022 , रिट याचिका
संख्या -583 (एस.बी.)/2022, रिट याचिका
संख्या-644(एस.बी.)/2022, रिट याचिका
संख्या-300 (एस.बी.)/ 2022, रिट याचिका
याचिका संख्या-72 (एस.बी. )/2023,रिट
संख्या-245 (एस.बी.) /2023, रिट याचिका
संख्या-155 (एस.बी.) / 2024, रिट याचिका संख्या-466 (एस.बी.)/ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तदुनसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
1206
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर , 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या-611 / XIV-1 / 2024/ 03 ( 02 )/2024- उत्तराखण्ड सम्मिलितः राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अंकित कुमार पुत्र श्री देव प्रकाश पता-म.स.- 174 बैल रोड, मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-248002 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रू 0 56,100-1,77,500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "अधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री अंकित कुमार, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतदद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली , 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः- भाग 1 ]
1207 उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण -पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका
याचिका
याचिका
संख्या -219 (एस.बी.) / 2022 ,रिट
संख्या-202 (एस.बी. ) / 2022, रिट
याचिका
याचिका
संख्या -289 (एस.बी.) / 2022,रिट
संख्या-317 (एस.बी.) / 2022,रिट
याचिका संख्या-1058 (एस.बी.)/ 2022,रिट याचिका संख्या-301 (एस.बी.) / 2022, रिट
याचिका
याचिका
संख्या-583 (एस.बी.)/ 2022, रिट
संख्या-399 (एस.बी. ) / 2022, रिट
याचिका संख्या-644 (एस.बी.) / 2022 , रिट याचिका संख्या-550 (एस.बी. ) / 2023, रिट
याचिका संख्या-300 (एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-414 (एस.बी.) / 2022, रिट
याचिका
याचिका संख्या-72 (एस.बी.) / 2023, रिट
संख्या-53 (एस.बी .) / 2023 ,रिट
याचिका संख्या-245 (एस.बी.)/ 2023, रिट याचिका संख्या-74 (एस.बी .) / 2023 ,रिट
संख्या-155 (एस.बी. ) / 2024 , रिट याचिका संख्या-466 (एस.बी. ) / 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तदुनसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
1208
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर , 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
14 अक्टूबर , 2024 ई०
संख्या-612 / XIV- 1 / 2024 / 03 (02 )/ 2024- उत्तराखण्ड सम्मिलितः राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रवीण रावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह रावत, पता- म.न.- 198 /3-3 , ठाकुरपुर, प्रेमनगर , देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-248007 को सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहायक निबन्धक (वेतनमान रू० 56,100-1,77,500 लेवल -10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित " अधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री प्रवीण रावत, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18 नवम्बर , 2024 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतदद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 ' तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
भाग 1 ]
1209 उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक्रू सम्वत्)
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण -पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-202 (एस.बी.) /2022,रिट याचिका
याचिका संख्या-317 (एस.बी. ) / 2022,रिट
याचिका संख्या-301 (एस.बी.) / 2022,रिट
याचिका संख्या-399 (एस.बी.) /2022,रिट
याचिका संख्या-550 (एस.बी.) / 2023,रिट
संख्या-414 (एस.बी. )/ 2022, रिट याचिका
याचिका संख्या-53 (एस.बी.) / 2023 ,रिट
याचिका संख्या-74 (एस.बी. ) / 2023,रिट
संख्या -219 (एस.बी. ) / 2022 ,रिट याचिका संख्या-289 (एस.बी.) / 2022, रिट याचिका संख्या -1058 (एस.बी. ) /2022,रिट याचिका
याचिका संख्या-583 (एस.बी. )/ 2022,रिट
संख्या -644 (एस.बी.) / 2022, रिट याचिका संख्या-300 (एस.बी.) / 2022 , रिट याचिका
याचिका संख्या-72 (एस.बी.) / 2023 , रिट
संख्या-245 (एस.बी.)/ 2023,रिट याचिका संख्या-155 (एस.बी. )/ 2024, रिट याचिका संख्या -466 (एस.बी.)/ 2024 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक निबन्धक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तदुनसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
आज्ञा से, दिलीप जावलकर , सचिव ।
1210
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
श्रम अनुभाग
नियुक्ति आदेश
14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या-1068 /VIII -1 /24-35 ( श्रम) /2017- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अन्तर्गत श्रम विभाग के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त के पद हेतु संस्तुत श्री शैलेश सती, पुत्र श्री पुरूषोत्तम सती, ग्राम एवं पो० कोठुली, जिला चमोली को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक श्रम आयुक्त (वेतनमान 56100-177500 लेवल-10) के पद पर अस्थायी / औपबंधिक रूप से नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-
1. यदि आपके स्वास्थ्य परीक्षण तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु यदि आपको अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा स्वास्थ्य परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है तो आपकी परिवीक्षा काल समाप्त करते हुये उक्त नियुक्ति " अस्थायी कर्मचारी सेवा समाप्त नियमावली-1975" के प्रावधानानुसार निरस्त कर दी जायेगी ।
2. संबंधित अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि से पं० दीनदयाल उपाध्याय , वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र देहरादून में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । जिसकी सूचना उन्हें पृथक से प्रेषित की जायेगी ।
3. सहायक श्रम आयुक्त को वेतनमान के अतिरिक्त समय- समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे ।
4. आपको 02 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा , जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है ।
5. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
6. अभ्यर्थी पं० दीनदयाल उपाध्याय , वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र देहरादून में आदेश निर्गत होने से 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करते समय उनके द्वारा निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-
I. यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण पत्र अथवा स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा ।
II . अभियोजन न चलाये जाने एवं न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में घोषणा पत्र ।
भाग 1]
1211 उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई ० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
शैक्षिक योग्यता, आयु स्थायी निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण पत्रों की 01-01 प्रमाण प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण पत्र ।
IV. सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण पत्र ।
V. चल तथा अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
VI. लिखित रूप से एक अण्डर टेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त की जायेगी । जिसके लिये वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे ।
VII . वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो 01 से अधिक जीवित पत्नी न होने के आशय का प्रमाण पत्र ।
VIII. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो सक्रिय सेवा में हो , और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सबंधी या रिस्तेदार न हो, संलग्न करना होगा ।
IX . केन्द्र/ राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवाओं का घोषणा पत्र (यदि कोई हो) ।
14
7. यह नियुक्ति आदेश मा. उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 202 / 2022 (एस० बी०), रिट याचिका संख्या 219/2022 (एस ० बी ०) , रिट याचिका संख्या 317/2022 (एस ०बी०) , रिट याचिका संख्या 289/2022 (एस ०बी० ), रिट याचिका संख्या 301/2022(एस०बी०) , रिट याचिका संख्या 1058/2022(एस ० बी०) , रिट याचिका संख्या 399/2022 (एस 0 बी0) , रिट याचिका संख्या 583/2022 (एस०बी० ), रिट याचिका संख्या 550 / 2023 (एस0 बी0 ) , रिट याचिका संख्या 644 / 2022(एस0 बी0), रिट याचिका संख्या 414 / 2022 (एस ० बी०) , रिट याचिका संख्या 300 / 2022 (एस ०बी०) , रिट याचिका संख्या 53 / 2023 (एस ० बी०) , रिट याचिका संख्या 72/2023 (एस 0 बी0) , रिट याचिका संख्या 74/2023 (एस०बी०), रिट याचिका संख्या 245/2023 (एस0बी0) , रिट याचिका संख्या 155/2024 (एस ०बी०) एवं रिट याचिका संख्या 466/2024 (एस०बी० ) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी ।
1212
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई ० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
नियुक्ति आदेश
14 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या-1072 / VIII - 1 / 24-35 ( श्रम )/ 2017 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा आयोजित, उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अन्तर्गत श्रम विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक, कारखाना / बॉयलर के पद हेतु संस्तुत श्री अमन चन्द्रा, पुत्र श्री सुभाष चन्द्रा, 6-1 / 9A, मेंहेश नगर, नवाबी रोड़ , हल्द्वानी, जिला नैनीताल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक , कारखाना / बॉयलर (वेतनमान 56100-177500 लेवल-10 ) के पद पर अस्थायी / औपबंधिक रूप से नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-
1. यदि आपके स्वास्थ्य परीक्षण तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु यदि आपको अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा स्वास्थ्य परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है तो आपकी परिवीक्षा काल समाप्त करते हुये उक्त नियुक्ति "अस्थायी कर्मचारी सेवा समाप्त नियमावली-1975" के प्रावधानानुसार निरस्त कर दी जायेगी ।
2. संबंधित अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि से पं० दीनदयाल उपाध्याय , वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र देहरादून में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । जिसकी सूचना उन्हें पृथक से प्रेषित की जायेगी ।
3. सहायक निदेशक, कारखाना / बॉयलर को वेतनमान के अतिरिक्त समय- समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे ।
4. आपको 02 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है ।
5. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
6. अभ्यर्थी पं० दीनदयाल उपाध्याय , वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र देहरादून में आदेश निर्गत होने से 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करते समय उनके द्वारा निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-
1. यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण पत्र अथवा स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा ।
1213 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
II . अभियोजन न चलाये जाने एवं न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में घोषणा पत्र ।
शैक्षिक योग्यता, आयु स्थायी निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण पत्रों की 01-01 प्रमाण प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण पत्र ।
IV. सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण पत्र ।
V. चल तथा अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
VI . लिखित रूप से एक अण्डर टेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त की जायेगी । जिसके लिये वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे ।
VII . वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो 01 से अधिक जीवित पत्नी न होने के आशय का प्रमाण पत्र ।
VIII . दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो सक्रिय सेवा में हो, और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सबंधी या रिस्तेदार न हो , संलग्न करना होगा ।
IX. केन्द्र/ राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवाओं का घोषणा पत्र (यदि कोई हो) ।
7. यह नियुक्ति आदेश मा. उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 202 / 2022 (एस ०बी०), रिट याचिका संख्या 219/2022 (एस ०बी०), रिट याचिका संख्या 317/2022 (एस ०बी०) , रिट याचिका संख्या 289/2022 (एस० बी०), रिट याचिका संख्या 301/2022 (एस० बी०) , रिट याचिका संख्या 1058/2022 (एस० बी०) , रिट याचिका संख्या 399/2022(एस ०बी ०) , रिट याचिका संख्या 583/2022 (एस० बी० ), रिट याचिका संख्या 550 / 2023 (एस 0बी0), रिट याचिका संख्या 644 / 2022 (एस० बी० ) , रिट याचिका संख्या 414 / 2022 (एस ०बी० ), रिट याचिका संख्या 300 / 2022 (एस0 बी0) , रिट याचिका संख्या 53/2023 (एस ० बी०) , रिट याचिका संख्या 72/2023 (एस0बी0) , रिट याचिका संख्या 74 / 2023 (एस ०बी०) , रिट याचिका संख्या 245 / 2023 (एस०बी० ) , रिट याचिका संख्या 155/2024 (एस ० बी० ) एवं रिट याचिका संख्या 466/2024 (एस ०बी० ) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी ।
आज्ञा से , डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय , सचिव ।
1214
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
14 अक्टूबर, 2024 ई०
संख्या-469 / XIV- 2 / 2024 / 01 ( 05 )/ 2017 / E - 78768- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा , 2021 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री कुलश्रेष्ठ फुलोरिया , पुत्र श्री पूरन चन्द्र फुलोरिया, ग्राम आदिग्राम फुलोरिया, पो ०ऑ० मासी , जनपद अल्मोड़ा, पिन-263658 को उत्तराखण्ड गन्ना चीनी (राजपत्रित) सेवा के अन्तर्गत सहायक गन्ना आयुक्त (वेतनमान रू 0 56,100-1,77,500 लेवल -10) के पद पर डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थानं, रूद्रपुर , ऊधम सिंह नगर/ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान प्रस्तुत करने की तिथि से आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबंधिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
2- श्री कुलश्रेष्ठ फुलोरिया, पुत्र श्री पूरन चन्द्र फुलोरिया डा ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,नैनीताल /उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अहर्ता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें " उत्तराखण्ड गन्ना - चीनी ( राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2010 " एवं राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर , ऊधम सिंह नगर / पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होन के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय एवं अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
भाग 1 ]
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उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
7- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र / घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे :-
(1 ) शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण - पत्र , उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
(2) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
(3 ) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी /रिश्तेदार न हों ।
(4 ) अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा - पत्र ।
(5) इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अहर्ता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
(6) अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधि जीवित पति / पत्नी न होने संबंधी प्रमाण- पत्र ।
यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित 8- रिट याचिका संख्या-202 (एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-219 (एस.बी.) / 2022 , रिट याचिका संख्या-317 (एस.बी.)/2022, रिट याचिका संख्या-289 (एस.बी.)
/2022,रिट याचिका संख्या-301 (एस.बी.)/2022,रिट
/2022, रिट याचिका याचिका संख्या-1058 (एस.बी. )
संख्या-399 (एस.बी .)/2022, रिट
/2022, रिट याचिका याचिका संख्या-583 (एस.बी.)
संख्या-550 (एस.बी.)/ 2023, रिट
/2022, रिट याचिका याचिका संख्या-644 (एस.बी.)
संख्या-414 (एस.बी.) /2022, रिट
/2022, रिट याचिका याचिका संख्या-300 (एस.बी.)
संख्या-53 (एस.बी.)/2023,रिट
/2023, रिट याचिका याचिका संख्या-72 (एस.बी.)
संख्या-74(एस.बी.)/ 2023, रिट
याचिका संख्या-245 (एस.बी.)
/2023, रिट याचिका संख्या-155 (एस.बी.) / 2024, रिट याचिका संख्या -466 (एस.बी.) /2024
में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
9- संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक गन्ना आयुक्त के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुति करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी ।
आज्ञा से ,
विजय कुमार यादव,
सचिव ।
1216
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
राजस्व अनुभाग-3
शुद्धि- पत्र
22 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-618 / XVIII ( 3 ) / 2024-03 ( 06 ) / 2016- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0-210 / XVIII (3 )/2016- 03(06) /2016, दिनांकः 28 अप्रैल , 2016 के हिन्दी पाठ की अनुसूची में , शब्द और अंक "भूमि का क्षेत्रफल हे 0 603.8000" के स्थान पर शब्द और अंक " भूमि का क्षेत्रफल हे 0 660.3470 ° पढ़ा जाए ।
2. उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी ।
डॉ सुरेन्द्र नारायण पाण्डे , सचिव, राजस्व ।
CORRIGENDUM
October 22 , 2024
No.618 /XVill (3 ) / 2024-03 ( 06 )/ 2016--In the Schedule of english version of notification no . 210/ XVIII ( 3 ) /2016 ( 03 ) ( 06) /2016 , dated April 28 , 2016 of Uttarakhand Government , for the word and figure "Area Hectare 603.8000 " read word and figure "Area Hectare 660.3470 "
2. The said notification is amended to this extant .
DR . SURENDRA NARAYAN PANDEY, Secretary, Revenue .
पी०एस०यू० (आर ०ई०) 47 हिन्दी गजट / 521 - भाग 1-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 /2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,
हल्द्वानी सम्भाग , नैनीताल
कार्यालयादेश
19 जुलाई, 2024 ई०
पत्रांकः-2446/प्रवर्तन/ लाइ० नि० /2024- श्री कृष्णा नन्द भट्ट पुत्र श्री टीका राम निवासी- चंगेठी, भनौली जिला - अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड का दिनांक 07.06.2024 को वाहन संख्या यू0 के 0 04 पी0-3839 को निकट गुलाबघाटी, काठगोदाम पर शराब पीकर वाहन संचालन , खतरनाक संचालन , बिना इंश्योरेंस, बिना आर ० सी ० एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जनपद- नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK01-201000006093 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप- धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK01-201000006093 को निरस्त करता हूँ ।
1257-ख 1258
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
कार्यालयादेश
19 जुलाई , 2024 ई ०
पत्रांकः-2447/ प्रवर्तन / लाइ०नि०/ 2024- श्री मोहन सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह बिष्ट निवासी- ग्राम रोल , काफलानी थाना दन्या जिला -अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड का दिनांक 08.06.2024 को वाहन संख्या यू० के ० 04 टी0 ए0 -3548 को निकट मल्लीताल, नैनीताल पर शराब पीकर वाहन संचालन एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । प्रभारी निरीक्षक कोतवाली - मल्लीताल जनपद - नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0120190049650 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी/ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप - धारा( 1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0120190049650 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
19 जुलाई, 2024 ई ०
पत्रांकः-2448/प्रवर्तन/ लाइ०नि०/ 2024- श्री ललित ताकुली पुत्र श्री मोहन सिंह ताकुली निवासी- म0स0-72 बुखमबोरी , कम्पाउण्ड मल्लीताल , जिला - नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 17.05.2024 को वाहन संख्या यू० के० 04 टी0ए 0 -4354 को निकट काठगोदाम पुलिस चौकी , हरिगढ़ दलीप सिंह, गुरुद्वारे के सामने खतरनाक वाहन संचालन, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, ओवरस्पीड एवं शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जनपद - नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420170179259 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप- धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420170179259 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
25 जुलाई , 2024 ई ०
पत्रांकः-2586/प्रवर्तन / लाइ०नि० / 2024- श्री संदीप सिंह पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह निवासी- जीतपुर निगलटिया, हल्द्वानी जिला- नैनीताल , उत्तराखण्ड का दिनांक 13.06.2024 को चालान संख्या HP22273240613210824 द्वारा मनाली, हिमाचल प्रदेश में शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना मनाली , हिमाचल प्रदेश द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420050065391 के विरूद्ध निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया ।
भाग 1 -क]
1259 उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी/ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप- धारा (1 ) (ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420050065391 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
22 अगस्त, 2024 ई ०
पत्रांकः-2968/प्रवर्तन/ लाइ०नि०/2024-श्री शिव सिंह धपोला पुत्र श्री ललित सिंह धपोला निवासी इन्द्रानगर-2 , बिन्दुखता गागा, लालकुकां जिला- नैनीताल , उत्तराखण्ड का दिनांक 25.02.2024 को वाहन संख्या KA06EP - 2380 द्वारा श्री रामदेव ग्लास एडं प्लाईवुड शोप, कोगीलू मेन रोड, येलांका बैंगलूरू में खतरनाक संचालन किये जाने पर दूसरी स्कूटी को टक्कर मारने से सड़क दुर्घटना की गयी जिसमें स्कूटी सवार लेडी पूजा सेठी उम्र 21 की दिनांक 29.02.2024 उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी । ट्रैफिक पुलिस येलांका, बैंगलुरू सिटी द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420220005825 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप- धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420220005825 को निरस्त करता हूँ ।
विपिन कुमार सिंह , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी ।
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,
टनकपुर (चम्पावत)
आदेश
29जून , 2024 ई ०
पत्रांकः-725/पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK05TA2688 (Motor Cab) मॉडल 2017 चैचिस MA3EUA61S00B84934 इंजन न 0 F8DN5941755 श्री मनोज कुमार पुत्र श्री उमेश राम निवासी- तड़ीगांव डोबाभागू, लोहाघाट, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 26/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम . 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK05TA2688 ( Motor Cab ) मॉडल 2017 चैचिस MA3EUA61S00B84934 इंजन न0 F8DN5941755 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
1260.
उत्तराखण्ड गजट , 23 नवम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
आदेश
29जून, 2024 ई ०
पत्रांकः-726/पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK03CA1016 ( LGV) मॉडल 1998 चैचिस 38604I_QQ822611 इंजन न0 CRQ109332 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री संतोष सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी- नगवाठग्गू, खटीमा जिला उधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । दिनांक 24/05/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहनं संख्या UK03CA1016 (LGV) मॉडल 1998 चैचिस 38604LQQ822611 इंजन न0 CRQ109332 इंजन न0 D13A2100062 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
29जून, 2024 ई ०
पत्रांकः-727/पंजीयन निरस्त / 2024-25- वाहन संख्या UK06CB2156 ( LGV) मॉडल 2001 चैचिस MA1ZN2GGA81L58898 इंजन न 0 GG81L55393 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री संजय जोशी पुत्र श्री राम दत्त जोशी निवासी-थ्वालखेड़ा टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 22/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK06DB2156 ( LGV) मॉडल 2001 चैचिस MA1ZN2GGA81L58898 इंजन न0 GG81L55393 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
29जून, 2024 ई०
पत्रांकः-728/पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK03CA0879 ( Excavator ( Commercial ) ) मॉडल 2013 चैचिस 610C217322 इंजन न0 4H32051320073 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन हिलवेज कन्सट्रक्सन कम्पनी प्रा० लि ० लोहाघाट चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 28/06/2024 को वाहन स्वामी / कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन स्वामी कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा चेचिस के टुकड़े की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK03CA0879 (Excavator (Commercial ) ) मॉडल 2013 चैचिस 610C217322 इंजन न0 4H32051320073 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
भाग 1-क]
1261 उत्तराखण्ड गजट, 23 नवम्बर, 2024 ई ० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
आदेश
29जून, 2024 ई ०
पत्रांकः-729/पंजीयन निरस्त / 2024-25- वाहन संख्या UA032261 ( MAXI CAB ) मॉडल 2004 चैचिस 32L20548 इंजन न0 AB34L90948 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री प्रकाश सिंह मेहरा पुत्र श्री एन.एस.मेहरा निवासी- थुवामेहरा लोहाघाट जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 25/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन स्वामी द्वारा चेचिस के टुकड़े की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UA032261 (MOTOR CAB ) मॉडल 2004 चैचिस 32L20548 इंजन न0 AB34L90948 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
29जून, 2024 ई ०
पत्रांकः-730/पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK03TA0853 ( MOTOR CAB ) मॉडल 2015 चैचिस MA3EUA61S00598668 इंजन न0 F8DN5382211 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री रमेश सिंह फर्त्याल पुत्र श्री चन्दन सिंह निवासी ग्राम-चौमेल कर्णकरायत लोहाघाट चम्पावत के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी की मृत्यु उपरान्त वाहन के कब्जे वाले उत्तराधिकारी रेखा देवी पत्नी स्व ० श्री रमेश सिंह फर्त्याल द्वारा दिनांक 26/06/2024 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK03TA0853 ( MOTOR CAB ) मॉडल 2015 चैचिस MA3EUA61S00598668 इंजन न0 F8DN5382211 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।
आदेश
29जून, 2024 ई ०
पत्रांकः-731/पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK03CA1621 ( HGV) मॉडल 2012 चैचिस MAT448035CAH06679 इंजन न 0 21H84067657 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री अभिषेक सिन्हा पुत्र श्री अनिल प्रसाद सिन्हा निवासी ओम धर्मकांटा विष्णुपुरी कालोनी टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक14/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK03CA1621 ( HGV ) मॉडल 2012 चैचिस MAT448035CAH06679 इंजन न 0 21H84067657 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
1262
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 23 नवम्बर , 2024 ई० (अग्रहायण 02, 1946 शक सम्वत्)
आदेश
29जून, 2024 ई0
पत्रांकः-732/पंजीयन निरस्त / 2024-25- वाहन संख्या RJ05G3349 ( HGV ) मॉडल 2003 चैचिस 426021AWZ000514 इंजन न 0 30H62252893 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री सुनिल पुत्र श्री कृष्णलाल निवासी- गुरुद्वारा वार्ड नम्बर 03 खटीमा जिला उधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । दिनांक13/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या RJ05G3349 ( HGV ) मॉडल 2003 चैचिस 426021AWZ000514 इंजन न 0 30H62252893 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
29जून, 2024 ई०
पत्रांकः-733/ पंजीयन निरस्त / 2024-25- वाहन संख्या UK03CA0552 ( HGV) मॉडल 2013 चैचिस MAT448035DAF04847 इंजन न0 31E84112088 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा पुत्र श्री मगन प्रसाद सिन्हा निवासी ओम धर्मकांटा विष्णुपुरी कालोनी टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 14/06/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.06.2024 को वाहन संख्या UK03CA0552 ( HGV) मॉडल 2013 चैचिस MAT448035DAF04847 इंजन न0 31E84112088 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
सुरेन्द्र कुमार ,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) ।
पी० एस ०यू० (आर ०ई० ) 47 हिन्दी गजट / 521 -भाग 1 - क-2024 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।