पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/ 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-25 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 ई ० (अग्रहायण 23 , 1946 शक सम्वत्) ( संख्या-50
विषय - सूची
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विषय
पृष्ठ संख्या
वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य
रु ० 3075
1395-1405
1500 भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 1 -क- नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
1637-1640
1500
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8 -सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
401-404
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ -पत्र आदि
1425
1395-क 1396
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23 , 1946 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
श्रम अनुभाग
नियुक्ति आदेश
14 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-1071 / VIII - 1 / 24-35( श्रम) /2017- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा आयोजित , उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अन्तर्गत श्रम विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक , कारखाना / बॉयलर के पद हेतु संस्तुत श्री अमित किशोर थपलियाल , पुत्र श्री विनोद कुमार थपलियाल , थपलियाल भवन, निकट कृषि फार्म पीपल मण्डी, चिन्यालीसोड़, उत्तरकाशी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक, कारखाना/ बॉयलर (वेतनमान 56100-177500 लेवल-10) के पद पर अस्थायी / औपबंधिक रूप से नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-
1. यदि आपके स्वास्थ्य परीक्षण तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के पश्चात राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु यदि आपको अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा स्वास्थ्य परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है तो आपकी परिवीक्षा काल समाप्त करते हुये उक्त नियुक्ति " अस्थायी कर्मचारी सेवा समाप्त नियमावली-1975" के प्रावधानानुसार निरस्त कर दी जायेगी ।
2. संबंधित अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि से पं० दीनदयाल उपाध्याय, वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र देहरादून में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसकी सूचना उन्हें पृथक से प्रेषित की जायेगी ।
3. सहायक निदेशक, कारखाना / बॉयलर को वेतनमान के अतिरिक्त समय - समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे ।
4. आपको 02 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है ।
5. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
6. अभ्यर्थी पं० दीनदयाल उपाध्याय , वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र देहरादून में आदेश निर्गत होने से 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करते समय उनके द्वारा निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-
I. यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट एवं अन्य जाति प्रमाण पत्र अथवा स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा ।
1397 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23 , 1946 शक सम्वत्)
Π. अभियोजन न चलाये जाने एवं न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में घोषणा पत्र ।
Ⅲ. शैक्षिक योग्यता, आयु स्थायी निवास एवं जाति से संबंधित प्रमाण पत्रों की 01-01 प्रमाण प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण पत्र।
IV. सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण पत्र ।
V. चल तथा अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।
VI . लिखित रूप से एक अण्डर टेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चातउन्हें सरकारी सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त की जायेगी । जिसके लिये वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे ।
VII. वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो 01 से अधिक जीवित पत्नी न होने के आशय का प्रमाण पत्र ।
VIII . दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो सक्रिय सेवा में हो, और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सबंधी या रिस्तेदार न हो, संलग्न करना होगा ।
IX. केन्द्र / राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवाओं का घोषणा पत्र (यदि कोई हो) ।
7. यह नियुक्ति आदेश मा. उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 202/ 2022 (एस० बी०) , रिट याचिका संख्या 219/2022(एस ०बी० ), रिट याचिका संख्या 317/2022 (एस० बी० ), रिट याचिका संख्या 289 / 2022 (एस० बी०), रिट याचिका संख्या 301/2022(एस० बी०) , रिट याचिका संख्या 1058/2022 (एस०बी०), रिट याचिका संख्या 399/2022 (एस०जी०) , रिट याचिका संख्या 583/2022 (एस0बी0), रिट याचिका संख्या 550/2023 (एस०बी०) , रिट याचिका संख्या 644/ 2022 (एस ०बी०) , रिट याचिका संख्या 414/2022 (एस ०बी०) , रिट याचिका संख्या 300/2022 (एस०बी०), रिट याचिका संख्या 53/2023 (एस ०बी०), रिट याचिका संख्या 72/2023 (एस०बी०), रिट याचिका संख्या 74/2023 (एस ० बी० ), रिट याचिका संख्या 245/2023 (एस०बी०) , रिट याचिका संख्या 155/2024 (एस ० बी०) एवं रिट याचिका संख्या 466/2024 (एस ०बी०) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी ।
आज्ञा से, डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय , सचिव ।
1398
उत्तराखण्ड गजट , 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
सूचना विभाग
कार्यालय - ज्ञाप / शुद्धिपत्र
23 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-441 /XXIV/02 (8 ) 2023 / 2024 - कार्यालय ज्ञाप संख्या 126 / XXII / -02 (8 ) 2023 , दिनांक 14.03.2024 द्वारा उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2024 निर्गत की गयी है । उक्त नीति के कतिपय प्रस्तरों का आशय त्रुटिपूर्ण होने के दृष्टिगत नीति के अनुपालन / क्रियान्वयन में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है । अतः उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 के त्रुटिपूर्ण प्रस्तरों को निम्नानुसार पढ़ा जाये:-
हिन्दी में
अंग्रेजी अनुवाद
प्रस्तर संख्या
प्रस्तर 4 ( 6)
'ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म' से सशुल्क सदस्यता एवं सब्स्क्राइबरशिप के आधार पर फीचर फिल्म, वेब सीरीज एवं अन्य ऑडियो वीडियो कंटेंट इत्यादि का इंटरनेट के माध्यम से टीवी, मोबाइल फोन , कम्प्यूटर, टेबलेट ( multiple device availability) इत्यादि पर स्ट्रीमिंग के प्लेटफार्म अभिप्रेत है । इस नीति के अंतर्गत अनुमन्य 'ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म' का निर्धारण परिषद द्वारा समय समय पर किया जायेगा । उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषाओं के ' ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म' के चयन में प्लेटफार्म का निर्धारण समय समय पर परिषद द्वारा अनुमन्य किया जायेगा ।
' OTT Platform ' means " a paid subscriber based streaming platform " where feature films , Web Series and other audio video content will stream through internet , accessible on TV, mobile phone, computer, tablet ( multiple devices availability) . Under this policy permissible OTT platforms will be determined by the Council from time to time . Selection of permissible OTT platforms of Uttarakhand's regional /local languages will be done by the Council from time to time.
प्रस्तर
5 (5)
1
फिल्म एवं कंटेंट प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रम , राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा वैध डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री देने हेतु अधिकृत होना चाहिए ।
All the courses conducted by film & content training institutes must be authorized by State Accredited University to award valid diplomas , certificates , degrees.
प्रस्तर
अनुदान फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को ही प्रदान किया जायेगा ।
The grant will be provided to the film producer or their duly authorized individual or institution .
6 ( 6) 8 1399 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23 , 1946 शक सम्वत्)
प्रस्तर 6 (7) 6
The Short Film must have been awarded at any national or international level by prestigious institutions , film festivals , council - approved institutions, or platforms . Proof of which will be mandatory to be provided or any such record as the Council deems appropriate .
लघु फिल्म किसी भी एक राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर , प्रतिष्ठित संस्थान , परिषद द्वारा अधिसूचित संस्था या प्लेटफॉर्म द्वारा पुरस्कृत की गई हो । जिसका प्रमाण- पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अथवा ऐसा कोई भी अभिलेख जिसे परिषद उचित समझे ।
प्रस्तर 10 (1)
For participation by the council in any state , national or international level film festival or any such platform / programme that will help promote films in Uttarakhand , financial assistance in the form of a sponsorship amount can be given , and required financial assistance canbe given for screening of Uttarakhand state based film / documentary or short film on international platforms .
राष्ट्रीय , अन्तर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर में आयोजित होने वाले फिल्म महोत्सव में या ऐसे किसी कार्यक्रम में जिनके माध्यम से उत्तराखण्ड में फिल्मों को प्रोत्साहन मिले, परिषद द्वारा प्रतिभाग करने पर प्रायोजन ( sponsorship ) की एक निश्चित धनराशि का वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा सकता है तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य की फिल्म / डाक्यूमेंट्री / लघु फिल्म के स्क्रीनिंग हेतु चयन होने पर आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा सकता है ।
2. उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 के अन्य सभी शर्ते / प्रावधान यथावत रहेंगें ।
शैलेश बगौली , सचिव ।
पंचायतीराज अनुभाग-2
विज्ञप्ति/ सेवानिवृत्ति
30 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या- /XII (2 ) / 2024-90 ( 35 )/ 2005 टी ० सी० / ई ० फा0-62008 - श्री ईश्वरी सिंह कण्डवाल , कार्य अधिकारी , जिला पंचायत , देहरादून, जिनकी जन्मतिथि अभिलेखानुसार दिनांक 15.03.1965 है , अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु दिनांक 31.03.2025 को पूर्ण करने के फलस्वरूप नियमानुसार श्री ईश्वरी सिंह कण्डवाल दिनांक 31.03.2025 की अपरान्ह से जिला पंचायत की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जायेंगे ।
ह० चन्द्रेश कुमार, सचिव ।
1400 उत्तराखण्ड गजट , 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -1
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
30 अक्टूबर , 2024 ई ०
संख्या-1394/XXXI ( 1 ) /2024 /पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री प्रीतम सिंह, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान - ₹ 67700-208700 (लेवल -11 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- है । उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रीतम सिंह, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता
उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 ( एस0 बी0 ) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी । 3-
4- अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
04 नवम्बर , 2024 ई ०
संख्या-1395/XXXI ( 1 )/ 2024 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री शिव स्वरूप त्रिपाठी को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव , वेतनमान लेवल -13 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री शिव स्वरूप त्रिपाठी, संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस ० बी०) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- जाएंगे । संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
04 नवम्बर , 2024 ई ०
संख्या-1396 / XXXI ( 1 ) / 2024/ पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनु सचिव के पद पर कार्यरत श्री जगजीवन प्रकाश बेरी , को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव , वेतनमान- 78800-209200 (लेवल -12 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री जगजीवन प्रकाश बेरी , उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0 बी0) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
1401 उत्तराखण्ड गजट , 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 ]
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
04 नवम्बर , 2024 ई ०
संख्या-1397 /XXXI ( 1 )/ 2024 /पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री गोपाल सिंह, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान - ₹ 67700-208700 (लेवल-11 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- है । उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री गोपाल सिंह, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0बी0) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
05 नवम्बर , 2024 ई०
संख्या-1406/XXXI ( 1 )/2024/पदो0-01 / 2024 - उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती मंजू सुयाल को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान - ₹ 56100-177,500 (लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती मंजू सुयाल , अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 ( एस ०बी०) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती मंजू सुयाल, अनुभाग अधिकारी को पंचायतीराज अनुभाग -01 में तैनात किया जाता है ।
5- श्रीमती मंजू सुयाल , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
1402
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23, 1946 शक सम्वत्)
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
05 नवम्बर , 2024 ई०
संख्या-1407 / XXXI ( 1 )/ 2024 / पदो0-01 / 2024 -उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री गोविन्द राम को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतनमान - ₹ 56100-177,500 (लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री गोविन्द राम, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0 बी0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री गोविन्द राम, अनुभाग अधिकारी को नियोजन अनुभाग -01 में तैनात किया जाता है ।
5- श्री गोविन्द राम , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से, दीपेन्द्र कुमार चौधरी , सचिव ।
शहरी विकास अनुभाग -01
अधिसूचना
14 नवम्बर, 2024 ई ०
संख्या-880/ IV/( 1 ) / 2024 / 02 ( 89 ) / 2019 - राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय - समय पर यथासंशोधित) की धारा 297 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 300 की उपधारा (1 ) की अपेक्षानुसार जारी विज्ञप्ति संख्या -2317 / श ० वि ०नि०-534 (रिट) / 19 दिनांक 27 सितम्बर , 2023 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने के पश्चात उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं अर्थातः-
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्तिः लाभ विनियमावली, 1984)
(संशोधन) विनियमावली, 2024
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार
1. ( 1 ) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984) (संशोधन) विनियमावली , 2024 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । (3 ) यह विनियमावली उत्तराखण्ड की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अकेन्द्रीयित सेवा के उन कर्मचारियों पर लागू होगी , जो दिनांक 01.10.2005 से पूर्व मौलिक रूप से नियुक्त हुए थे ।
1403 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23 , 1946 शक सम्वत्)
विनियम 4 में संशोधन| 2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984) के विनियम 4 में निम्नानुसार नया उपविनियम (7 ) जोड़ दिया जाएगा , अर्थात्-
i (7) यह विनियम उत्तराखण्ड राज्य के नगर पालिका परिषदों/ नगर पंचायतों में दिनांक 01.10.2005 से पूर्व नियुक्त अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों, वर्तमान पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों तथा उन पारिवारिक पेंशन भोगियों , जिनकी पारिवारिक पेंशन, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड राज्य में | यथाप्रवृत्त) के भाग - चार के मूल विनियम 7 में दिये प्रावधानों के कारण बंद हो गयी थी अथवा पारिवारिक पेंशन की पात्रता अवधि समाप्त हो गयी थी, पर लागू होगा । तथापि ऐसे मामले , जिनमें पारिवारिक पेंशन उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के भाग - चार के मूल विनियम 7 में दिए प्राविधानों के कारण बंद हो गयी थी अथवा पारिवारिक पेंशन की पात्रता अवधि समाप्त हो गयी थी, में पारिवारिक पेंशन तात्कालिक प्रभाव से पुनर्स्थापित कर दी जायेगी और कोई बकाया इस आधार पर संदेय नहीं होगा ।
आज्ञा से , नितेश कुमार झा , सचिव ।
Inpursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution ofIndia , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no - 880 /IV/( 1 )/ 2024/02 ( 89 ) /2019 Dated , November 14 , 2024 for general information .
NOTIFICATION
November 14 , 2024
No.880/ IV/( 1 )/2024/02( 89)/2019 -- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 297 of the Uttar Pradesh Municipalities Act , 1916 ( as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time), after considering suggestion and objection received in compliance to advertisement no. -2317/u.d.d. -534 ( writ )/ 19 dated 27 september, 2023 issued as required by subsection ( 1 ) of section 300 of the said Act , the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Nagar Palika Non-Centralized Services Retirement Benefits Regulations . 1984 ( as applicable to the State of Uttarakhand): -
THE UTTARAKHAND ( THE UTTAR PRADESH NAGAR PALIKA NON - CENTRALIZED SERVICES RETIREMEMT BENEFITS REGULATIONS, 1984) (AMENDMENT) REGULATIONS . 2024
Uttarakhand (The UttarPradesh Short Title , commencement and extent
1. ( 1) These Regulations may be called (The Nagar palika non - Centralized service Retirement benefit Regulations 1984) (Amendment) Regulations, 2024 .
1404
उत्तराखण्ड गजट, 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
(2) They shall come into force at once
(3 ) These Regulations shall be uniformly applicable to such employees of the Non - Centralized Services of the Nagar palika parishads and Nagar Panchayats who were substantially appointed before 01.10.2005 .
Amendment of regulation 4
2. In Regulation 4 of the Uttar Pradesh Nagar Palika Non - Centralised Services Retirement Benefits Regulations , 1984) , new sub - Regulation (7) shall be inserted as follows , namely: -
(7) This regulation is applicable on the employees of Non Centralized service appointed before 01.10.2005 in the Nagar Palika Parishads/ Nagar Panchayats of Uttarakhand State, present pensioners , family pensioners and those family pensioners whose family pension was discontinued due to the provision given in the Principal Regulation 7 of Part - IV of Uttar Pradesh Nagar Palika and Nagar Panchayat , the Non Centralized Retirement Benefits Regulations , 1984 ( as applicable to the State of Uttarakhand) or the eligibility period for family pension had expired. However , cases in which the family pension was discontinued due to the provisions contained in the Principal Regulation 7 of Part- IV of the Uttar Pradesh Nager Palika Non Centralized . Retirement Benefits Regulations , 1984 (as applicable to the State of भाग 1 ]
1405 उत्तराखण्ड गजट , 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23, 1946 शक सम्वत्)
Uttarakhand ) or the eligibility period for family pension was over, the family pension shall be restored with immediate effect and no arrears shall be payable on this ground.
By Order,
NITESH KUMAR JHA ,
Secretary.
गृह अनुभाग-04
अधिसूचना
22 अक्टूबर, 2024 ई ०
संख्या-763/XX -4/ 2024-05 ( 17 ) / 2013 - E-26896- राज्यपाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( Prevention ofCorruption Act, 1988) के अध्याय-2 , धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर देहरादून (गढवाल परिक्षेत्र) में सतर्कता अधिष्ठान से सम्बन्धित वादों के विचारण हेतु सुश्री अंजलि बेंजवाल, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को उनके वर्तमान पदभार के साथ, विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से ,
रिधिम अग्रवाल , विशेष सचिव ।
पी०एस ०यू० ( आर०ई ० ) 50 हिन्दी गजट / 554-भाग 1-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
:
HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL
NOTIFICATION
October 22, 2024
No. 2064 / III - A- 12/ 2024 / SLSA--Shri Yogendra Kumar Sagar , Secretary, District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 15 days from 17.09.2024 to 01.10.2024 with permission to prefix 15.09.2024 and 16.09.2024 as Sunday holiday and Barawafat holiday respectively and to suffix 02.10.2024 as Mahatma Gandhi's Jayanti .
NOTIFICATION
October 22, 2024
No. 2066 / III -A - 7 /2024/SLSA --Ms . Beenu Gulyani , Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 23 days from 17.09.2024 to 09.10.2024 with permission to prefix 15.09.2024 and 16.09.2024 as Sunday holiday and Barawafat holiday respectively and to suffix 10.10.2024, 11.10.2024 and 12.10.2024 as Dusshera holidays and 13.10.2024 as Sunday holiday.
By Order of the Hon'ble Executive Chairman , Sd/-
PRADEEP KUMAR MANI , Member Secretary.
1637-ख 1638
उत्तराखण्ड गजट , 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
CHARGE CERTIFICATE
(Taking over)
After availing earned leave
August
05, 2024
November
No.6085/UHC /Admin.A/2024 -- CERTIFIED that the charge of office of the Registrar ( Judicial ) , High Court ofUttarakhand , Nainital was taken over by the undersigned in the forenoon of 05.08.2024 after availing earned leave of 07 days w.e.f. 29.07.2024 to 04.08.2024 with permission to prefix 28.07.2024 as Sunday holiday.
MANOJ GARBYAL ,
Registrar (Judicial)
U.H.C. Nainital .
Countersigned
illegible ,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand , Nainital .
CHARGE CERTIFICATE
(Handing over) Forearned leave
August
05, 2024
November
No.6086/ UHC/Admin.A/2024 --CERTIFIED that the charge of office of the Registrar ( Judicial ) , High Court of Uttarakhand , Nainital was handed over by the undersigned in the afternoon of 27.07.2024 for availing earned leave of 07 days w.e.f. 29.07.2024 to 04.08.2024 with permission to prefix 28.07.2024 as Sunday holiday.
MANOJ GARBYAL ,
Registrar ( Judicial)
U.H.C. Nainital .
Countersigned
illegible ,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand, Nainital .
1639 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23 , 1946 शक सम्वत्)
CHARGE CERTIFICATE
(Taking over)
Ondeputation posting
November 06, 2024
No.6115 / UHC /Admin.A-2 /2024-- CERTIFIED that the charge of office of the Joint Registrar ( I.T. ) , High Courtof Uttarakhand , Nainital [on deputation basis] as well as the charge of office of the CPC , High Court of Uttarakhand has been taken over by the undersigned in the afternoon of 06.11.2024 in compliance of Notification No. 400/UHC/Admin.A-2/2024 dated 06.11.2024 of High Court of Uttarakhand , Nainital .
ANOOP SINGH , Relieving Officer .
Countersigned
illegible ,
Registrar General ,
High Court of Uttarakhand , Nainital .
CHARGE CERTIFICATE
(Handing over)
November 06, 2024
No.6116 /UHC /Admin.A- 2/2024-- CERTIFIED that the charge of the Court of 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.) , Haridwar as well as OSD / CPC , High Court of Uttarakhand , Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of 06.11.2024 in compliance of Notification No. 400/ UHC/Admin.A- 2 /2024 dated 06.11.2024 of High Courtof Uttarakhand , Nainital .
ANOOP SINGH,
Relieved Officer .
Countersigned
illegible,
Registrar General , High Court of Uttarakhand, Nainital .
1640
उत्तराखण्ड गजट , 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
कार्यालय
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल , निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल
अधिसूचना
07 नवम्बर , 2024 ई०
पत्रांकः-117/जि०स्त० वि ० प्रा ०/ 2024-25- आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 /V-2/ 21-10 ( आ)/2020 दिनांक 26.07.2021 के क्रम में ऋषिकेश महायोजना-2011 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बंध में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त किये जाने के दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला दिनांक 30.07.2024 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 31.07.2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी (संलग्न) । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है ।
अतएव , अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (संशोधित) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 /V- 2 /21-10(आ)/2020 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ऋषिकेश महायोजना -2011 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते है:-
क्र० सं०
खातेदार का नाम
खाता संख्या
प्रस्तावित भू-उपयोग
भू- उपयोग हेतु प्रस्तावित
खसरा नम्बर
स्थल/ मौजा का नाम
श्री नरेन्द्र सिंह
07,
भण्डारीपुत्र
630,631
25
श्री कुवंर सिंह भण्डारी,
525,
25,
श्रीमती उर्मिला 31, क्षेत्रफल (हे०मे)
महायोजना के वर्तमान भू-उपयोग
524,525,534,695,498,499,
भण्डारी पत्नी
35,
,502, 503 , 526 , 527 ,
श्री नरेन्द्र सिंह 39,
528, 529 , 530 , 531 , 542 ,
भण्डारी
44,
घुघत्याणी
पर्यटन
543, 693 , 694, 544, 545 ,
1
52 0.4095 कृषि
535, 536, 538, 539, 540,
श्रीमती
541, 696, 697 , 698 ,
सीमा खरौला
25,
699
पत्नी
39
52
श्री विजयपाल
524, 525, 534 , 693, 694 ,
खरौला,
695, 696, 697 , 698
श्री विजयपाल
544, 545
44
खरौला पुत्र श्री भोला सिंह
उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी ।
पी० एस ०यू० ( आर ० ई ० ) 50 हिन्दी गजट / 554-भाग 1 - क-2024 (कम्प्यूटर /रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN/ 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 ई० (अग्रहायण 23, 1946 शक सम्वत्)
:
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैं NARAYAN SINGH , ARMY NO 6915077F SHGD HONY Nb/ SUB, मैंने निजी कारणों से अपना नाम NARAYAN SINGH से बदलकर NARAYAN SINGH RAWAT कर लिया है । भविष्य में मुझे NARAYAN SINGH RAWAT, S/ O CHANDAN SINGH RAWAT नाम से ही जाना , लिखा , पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
NARAYAN SINGH RAWAT S / O CHANDAN SINGH RAWAT निवासी 622 , गली नंबर 2 , विनीत नगर शफीपुर, पनियाला रोड, रूडकी, हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
401 - ट 402
उत्तराखण्ड गजट , 14 दिसम्बर , 2024 ई० (अग्रहायण 23 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मैंने धार्मिक कारणों से अपना नाम रमेश चन्द्र आर्या से बदलकर सुजान चन्द्र कर लिया हैं । भविष्य में मुझे सुजान चन्द्र पुत्र स्व. श्री सदी राम के नाम से जाना व पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुजान चन्द्र पुत्र स्व. श्री सदी राम निवासी जवाहर ज्योति दमुवादूँगा मल्ला प्लॉट काठगोदाम हल्द्वानी नैनीताल ।
सूचना
मेरी पुत्री की एल०आई० सी० पॉलिसी सं 0 271535969 में उसका नाम RUKSHANA दर्ज है । लेकिन निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम RUKSHANA से बदलकर SUHANI कर लिया है । भविष्य में मेरी पुत्री को SUHANI D / O SHAMSHAD के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SHAMSHAD
निवासी- पनियाला , रहीमपुर रूड़की जिला- हरिद्वार ।
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम अयान अग्रवाल (Ayaan Agarwal ) से बदलकर अयांश अग्रवाल (Ayaansh Agarwal ) कर लिया है , भविष्य में मेरे पुत्र को अयांश अग्रवाल (Ayaansh Agarwal ) पुत्र शशांक अग्रवाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शशांक अग्रवाल
निवासी-348 /1 , सिरमौर मार्ग राजेंद्र नगर देहरादून ।
भाग 8]
403 उत्तराखण्ड गजट , 14 दिसम्बर , 2024 ई० (अग्रहायण 23 , 1946 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0056426 व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 0040826 में त्रुटिवश मेरा नाम ARJUN LAL व पिता का नाम DHARAM LAL गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम ARJUN SHAH व पिता का वास्तविक नाम DHARAM NAND SHAH है । भविष्य में मुझे ARJUN SHAH S /O DHARAM NAND SHAH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
ARJUN SHAH S/ O DHARAM NAND SHAH निवासी म० नं0 22/9 फ ब्लॉक टाइप -1 टिहरी रेंज टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे NIOS हाईस्कूल की मार्कशीट सं . 027628 व माइग्रेशन प्रमाण- पत्र सं. 027505 में त्रुटिवश मेरा नाम GAJENDRA SINGH PANWAR दर्ज हो गया है तथा मेरे आधार कार्ड नं. 842919099642 व पेन कार्ड नं. AODPP4062Q में त्रुटिवश मेरा नाम GAJENDRA SINGH PANWAR दर्ज है, जो कि गलत है । जबकि मेरा वास्तविक नाम GAJENDRA SINGH S /O GANGA SINGH PANWAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
GAJENDRA SINGH
S / O GANGA SINGH PANWAR निवासी जोशियारा , उत्तरकाशी , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरेआधार कार्ड नं0 861552513990 में त्रुटिवश मेरा नाम NEETU RANI दर्ज हो गया है जोकि गलत है । जबकि मेरा वास्तविक नाम SANTLESH है । भविष्य में मुझे SANTLESH W/ O PAWAN KUMAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SANTLESH W/ O PAWAN KUMAR निवासी लतीफपुर खुब्बन पुर हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
404
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 14 दिसम्बर , 2024 ई० (अग्रहायण 23, 1946 शक सम्वत्)
सूचना
मैं ज्ञान चन्द सिंह पुत्र स्व० जनक धारी सिंह मेरे BHEL ANNUITY NO. 011M0508149264 में त्रुटिवश मेरा नाम GC SINGH व मेरे IIFL SECURITIES LIMITED में त्रुटिवश मेरा नाम GYAN CHAND दर्ज हो गया है । जो कि गलत है । जबकि मेरा वास्तविक नाम ज्ञान चन्द सिंह है । भविष्य में मुझे ज्ञान चन्द सिंह पुत्र स्व. जनक धारी सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
ज्ञान चन्द सिंह पुत्र स्व. जनक धारी सिंह निवासी-क्यू 76 , शिवालिकनगर, 'बी.एच.ई.एल. हरिद्वार, उत्तराखण्ड
सूचना
मैं निजी कारणों से अपना नाम जगदीश कुमार से बदलकर जगदीश कुमार पनियाल करना चाहता हूं । भविष्य में मुझे जगदीश कुमार पनियाल पुत्र सूरत लाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
जगदीश कुमार पनियाल पुत्र सूरत लाल निवासी 05 , बदाली गेवला उत्तरकाशी उत्तराखण्ड ।
पी० एस ० यू० (आर ०ई ० ) 50 हिन्दी गजट / 554 - भाग 8-2024 (कम्प्यूटर /रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।