पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-26 ] रुड़की , शनिवार, दिनांक 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्) ( संख्या-05
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
49-57
1500 भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
33-48
1500 भाग 1 - क- नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 -एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975
भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975
975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
13-45
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
49 क 50
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2
कार्यालय ज्ञाप
20 नवम्बर, 2024 ई ०
संख्या 254151 / XXIV - 2 / 2024-01 (06 ) / 2015 - कार्यालय ज्ञाप संख्या-213571 , दिनांक 27 मई , 2024 द्वारा सम्प्रति उप शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र आर्य, श्री प्रेम लाल भारती, श्री मान सिंह, श्री आशा राम तथा श्री मिराज अहमद को निरीक्षण संवर्ग में कार्यरत उनसे कनिष्ठ अधिकारियों का उप शिक्षा अधिकारी के पद पर समायोजन / प्रशासनिक संवर्ग आवंटन किये जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 03 नवम्बर, 2014 से उप शिक्षा अधिकारी के पद पर समायोजन / प्रशासनिक संवर्ग आवंटित किया गया है । तत्क्रम में श्री सुरेश चन्द्र आर्य , श्री प्रेम लाल भारती , श्री मान सिंह, श्री आशा राम तथा श्री मिराज अहमद की उप शिक्षा अधिकारी के पद पर पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली , 2002 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन कार्यालय ज्ञाप संख्या-231386, दिनांक 08.08.2024 द्वारा पुनर्निधारित करते हुये उनकी उप शिक्षा अधिकारी के पद पर ज्येष्ठता अंतिम रूप से निर्धारित की गयी ।
2- उप शिक्षा अधिकारी के पद पर अपनी संशोधित ज्येष्ठता के आधार पर श्री सुरेश चन्द्र आर्य (वरिष्ठता क्रमांक-475-A) , श्री प्रेम लाल भारती (वरिष्ठता क्रमांक-477- A) , श्री मान सिंह (वरिष्ठता क्रमांक- 487-A) , श्री आशा राम (वरिष्ठता क्रमांक- 491- A) तथा श्री मिराज अहमद (वरिष्ठता क्रमांक - 491- B ) द्वारा उनसे कनिष्ठ कार्मिक क्रमशः श्री विनय कुमार आर्य (वरिष्ठता क्रमांक -476 ) , श्री श्रीकान्त पुरोहित (वरिष्ठता क्रमांक -478 ) , श्री स्वराज सिंह तोमर (वरिष्ठता क्रमांक-488) तथा श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र (वरिष्ठता क्रमांक-492 ) की कार्यालय ज्ञाप संख्या-267, दिनांक 19.03.2020 द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-190614 , दिनांक 15. 02.2024 द्वारा उपे शिक्षा निदेशक के पद पर प्रदत्त पदोन्नति के क्रम में उन्हें खण्ड शिक्षा अधिकारी / समकक्ष पद तथा उप शिक्षा निदेश्क / समकक्ष पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु संयुक्त प्रत्यावेदन दिनांक 09.08.2024 शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
3- उपरोक्त के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र आर्य, श्री प्रेम लाल भारती , श्री मान सिंह, श्री आशा राम तथा श्री मिराज अहमद को खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान रु 0 67700-208700 लेवल-11 ) एवं उप शिक्षा निदेशक (वेतनमान रु 0 78800-209200 लेवल -12) के पद नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में दिनांक 08.10.2024 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र आर्य (वरिष्ठता क्रमांक- 475- A) को उनके कनिष्ठ अधिकारी श्री विनय कुमार आर्य (वरिष्ठता क्रमांक -476 ) द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 31.03.2020 एवं उप शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.02.2024 , श्री प्रेम लाल भारती (वरिष्ठता क्रमांक- 477- A) को उनके कनिष्ठ अधिकारी श्री श्रीकान्त पुरोहित (वरिष्ठता क्रमांक-478) द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.03.2020 एवं उप शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 12.02.2024 , श्री मान सिंह (वरिष्ठतां क्रमांक- 487- A) को उनके कंनिष्ठ अधिकारी श्री स्वराज सिंह तोमर (वरिष्ठता भाग 1 ]
51
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
क्रमांक -488 ) द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.03.2020 एवं उप शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.02.2024 , श्री आशा राम (वरिष्ठता क्रमांक-491-A) को उनके कनिष्ठ अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र (वरिष्ठता क्रमांक-492) द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.03.2020 एवं उप शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 17.02.2024 से क्रमशः खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान रु0 67700-208700 लेवल-11 ) एवं उप शिक्षा निदेशक (वेतनमान रु ० 78800-209200 लेवल-12 ) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने एवं श्री मिराज अहमद (वरिष्ठता क्रमांक-491- B) को उनके कनिष्ठ अधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र (वरिष्ठता क्रमांक-492) द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान रु 0 67700-208700 लेवल-11 ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 20.03.2020 से खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान रु० 67700-208700 लेवल -11 ) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
4- श्री सुरेश चन्द्र आर्य, श्री प्रेम लाल भारती , श्री मान सिंह एवं श्री आशा राम की उप शिक्षा निदेशक तथा श्री मिराज अहमद की खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम , 2017 की धारा-18 में निहित प्राविधानों के अधीन जनहित में उन्हें निम्नलिखित तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान पर एतद्वारा तैनात / पदस्थापित किया जाता है:-
अधिकारी का नाम नवीन तैनाती स्थल
वर्तमान तैनात स्थान
क्र.स.
2
4
3
1
1
श्री मान सिंह उप शिक्षा अधिकारी , भीमताल, नैनीताल
2
जिला शिक्षा अधिकारी , प्रा०शि० , चम्पावत
उप शिक्षा अधिकारी , हल्द्वानी,
नैनीताल
श्री सुरेश चन्द्र आर्य
3
श्री आशाराम प्रभारी प्राचार्य, डायट , भीमताल, नैनीताल
जिला शिक्षा अधिकारी , मा०शि० , बागेश्वर
उप शिक्षा अधिकारी , धारचूला,
पिथौरागढ़
4 श्री प्रेमलाल भारती जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० , देहरादून
उप शिक्षा अधिकारी , रायपुर,
देहरादून
5 श्री मेराज अहमद खण्ड शिक्षा अधिकारी , पोखड़ा, पौड़ी
उप शिक्षा अधिकारी , लक्सर,
हरिद्वार
आज्ञा से ,
रविनाथ रामन,
सचिव ।
52
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
गृह अनुभाग-5
अधिसूचना
25 जनवरी , 2025 ई ०
संख्या 92 / XX ( 5 ) / 24-03 ( 10 ) 2024-81693- समान नागरिक संहिता पोर्टल पर विवाह , पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति, विवाह विच्छेद / विवाह की अकृकता , सहवासी सम्बन्ध, सहवासी सम्बन्ध की समाप्ति, इच्छापत्ररहित मृतक सम्बन्धी उत्तराधिकार , इच्छापत्रीय उत्तराधिकार के अन्तर्गत समस्त पंजीकरण , अपील एवं शिकायत दर्ज किये जाने हेतु सी ०एस ०सी० एस ० पी० वी० उत्तराखण्ड की सेवा प्रदाता संस्था अधिकृत करते हुए उपरोक्त सेवाओं हेतु 50 / - (पचास रुपये मात्र जी० एस ० टी० सहित) शुल्क निर्धारित किया जाता है ।
2. उक्त सेवाओं हेतु निर्धारित धनराशि 50 /- (पचास रूपये मात्र जी० एस ० टी० सहित) नागरिकों से प्रति सेवा हेतु शुल्क के रूप में लिया जायेगा ।
शैलेश बगौली, सचिव ।
गृह अनुभाग -5
अधिसूचना
27 जनवरी , 2025 ई ०
संख्या 101 / XX-5 /25-03(10) 2024-टी. सी-II- राज्यपाल, समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 (अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2024) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 जनवरी , 2025 को ऐसी दिनांक के रूप में नियत करते है , जिस दिनांक को उक्त संहिता प्रवृत्त होगी ।
In pursuance of the provision of Clause ( 3) of Article 348 of " the Constitution of India " , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 101 / XX -5 / 25-03 ( 10 ) 2024- T.C - II / 2025 , Dehradun Dated 27 , January 2025 for general information .
NOTIFICATION
January 27, 2025
No. 101 /XX - 5 /25-03 ( 10 ) 2024 - T.C - II -- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 1 of The Uniform Civil Code , Uttarakhand , 2024 (Act no 3 of 2024 ) , the Governor hereby appoints the date 27th January, 2025 as the date on which the said Code shall come into force .
भाग 1]
53 उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० ( माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
अधिसूचना
27 जनवरी , 2025 ई ०
संख्या 102 / XX- 5 /25-03 (10) 2024-टी०सी०-II-राज्यपाल , समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड, 2025 के नियम 1 के उपनियम (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 जनवरी , 2025 को ऐसी दिनांक के रूप में नियत करते है , जिस दिनांक को उक्त नियमावली प्रवृत्त होगी ।
In pursuance of the provision of Clause ( 3 ) of Article 348 of " the Constitution of India " , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 102 / XX -5 / 25-03 ( 10 ) 2024-T.C - II / 2025 , Dehradun Dated 27 January 2025 for general information.
NOTIFICATION
January 27, 2025
No. 102 /XX - 5 / 25-03 ( 10 ) 2024 - T.C - II -- In exercise of the powers conferred by sub - rule (2 ) of rule 1 of The Uniform Civil Code Rules , Uttarakhand , 2025 the Governor hereby appoints the date 27th January , 2025 as the date on which the said Rules shall come into force .
अधिसूचना
27 जनवरी , 2025 ई ०
संख्या 104 /XX(5 ) / 25-03 (10) /2024-70795-अधिसूचना संख्या 99 , दिनांक 27 जनवरी, 2025 द्वारा पारित समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड, 2025 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल विवाह, तलाक, लिव- इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकार से संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क/ विलम्ब शुल्क / शास्ति एवं अर्थदंड आदि को जनमानस के लिए निम्नानुसार अधिसूचित करते है:-
क्र०सं०
सेवाओं का नाम
शुल्क (रूपये में)
विवाह:
(क)
1.
250/-
नियम 9 (11 ) (क) और 9 (11 ) (ख) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण / पंजीकृत विवाह की पावती के लिए शुल्क।
2500/-
2.
विवाह पंजीकरण / पंजीकृत विवाह की पावती के लिए नियम 9 (11 ) (घ) के अंतर्गत शुल्क, (तत्काल ) ।
200/-
3.
नियम 9(11 ) (ग) के अंतर्गत विलम्ब शुल्क पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त देय होगा तथा इसकी गणना 90 दिनों तक की देरी के लिए की जाएगी, तथा
400/-
90 दिनों से अधिक की देरी के लिए ।
(विलंब के प्रत्येक पूर्ण एवं आंशिक रूप से पूर्ण तिमाही के लिए) अधिकतम रु. 10,000/ - तक 54
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1
(ख) तलाकः
4.
250/-
नियम 10 (7) (क) के अंतर्गत तलाक या विवाह की अमान्यता के डिक्री के पंजीकरण के लिए शुल्क
200/-
5.
नियम 10 (7 ) (ख) के अंतर्गत विलंब शुल्क पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त देय होगा और इसकी गणना 90 दिनों तक की देरी के लिए की जाएगी, और 90 दिनों से अधिक के लिए ।
400/- (विलंब के प्रत्येक पूर्ण एवं आंशिक रूप से पूर्ण तिमाही के लिए) अधिकतम रु. 10,000 /- तक ।
(ग) उत्तराधिकार:
6.
250/-
नियम 12 (7 ) के तहत बिना वसीयत के उत्तराधिकार के संबंध में कानूनी वारिस (यों) की घोषणा के लिए शुल्क ।
250/-
7.
नियम 14 (2) (ग ) के तहत वसीयतनामा उत्तराधिकार विवरण के पंजीकरण के लिए शुल्क ।
सहवासी संबंध :
(घ)
500/-
8.
नियम 15 (9 ) के अंतर्गत लिव - इन -रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए शुल्क ।
1000/-
9.
नियम 6(4) (ङ) के अंतर्गत निर्धारित समय अवधि के पश्चात् सूचना अपडेट करने के लिए विलम्ब शुल्क ।
500/-
10.
नियम 16(5 ) के अंतर्गत लिव - इन रिलेशनशिप की समाप्ति के लिए शुल्क ।
दण्ड
(घ)
पंजीकरण शुल्क और विलंब शुल्क के अलावा अधिकतम 10000/-तक
11. पंजीकृत विवाह के पंजीकरण या स्वीकृति में जानबूझकर चूक या लापरवाही के लिए नियम 7(1) (ङ) (i) और 7 (1 ) (ङ) (ii) के अंतर्गत जुर्माना / दंड ।
12.
पंजीकरण शुल्क और विलंब शुल्क के अलावा अधिकतम 10000/-तक
तलाक या विवाह को निरस्त करने के आदेश के पंजीकरण के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने में जानबूझकर चूक या लापरवाही के लिए नियम 7 (2 )(घ) (i ) के अंतर्गत जुर्माना / दंड ।
5000/-
दूसरी बार झूठी शिकायत करने, और ,
13.
10,000/-
तीसरी बार झूठी शिकायत करने पर नियम 20(2) के तहत जुर्माना ।
अधिकतम 20,000 / - तक 14.
नियम 20 (8 ) (ग) के तहत किराया समझौता करने से पहले 'लिव-इन रिलेशनशिप के प्रमाण पत्र / अनंतिम प्रमाण पत्र के उल्लंघन के लिए मकान मालिक को जुर्माना ।
55 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
(ङ) प्रमाणित प्रतियों हेतु शुल्क :
100/-
15.
प्रमाणित उद्धरण ( विवृत पहुंच ) प्राप्त करने के लिए नियम 20 (6) (क) के तहत शुल्क ।
500/-
16.
प्रमाणित उद्धरण (प्रतिबंधित पहुंच ) प्राप्त करने के लिए नियम 20 (6) (ख ) के तहत शुल्क ।
150/-
17.
कानूनी उत्तराधिकारी की घोषणा की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए नियम 20 (7) के अंतर्गत शुल्क ।
150/-
18.
वसीयतनामा दस्तावेज़/ बयान की घोषणा की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए नियम 20 (7) के तहत शुल्क ।
02. जिन व्यक्तियों का विवाह इस संहिता के लाग होने से पूर्व पंजीकृत हुआ हो या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो , उनसे समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 के लागू होने की तिथि से 06 माह तक उपरोक्त वर्णित पंजीकरण / अभिस्वीकृति शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
आज्ञा से , शैलेश बगौली, सचिव ।
NOTIFICATION
January 27 , 2025
No. 104 /XX ( 5 ) /25-03 ( 10 ) 2024-70795 -- In exercise of the powers conferred by the Uniform Civil Code rules , Uttarakhand 2025 proclaimed by order no - 99 , dated 27 January 2025, the Governor is pleased to notify the registration fee / late fee/ penalty / fines etc. for services related to marriage , divorce , live - in relationship , and inheritance , for the general public , as follows : -
ITEMS
FEE( IN RUPEES) SR. NO
A MARRIAGE :
1.
250/-
Fees under rule 9 ( 11 ) (a) and 9 ( 11) (b) marriage / acknowledgement of registered marriage
2.
2500/-
Fees under rule 9 ( 11 ) (d) forregistration of marriage / acknowledgement of registered marriage , (Tatkal) 56
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 3.
200/-
Late fee under rule 9( 11 ) (c) shall be chargeable over and above registration fee and calculated
for delay up to 90 days , and
400/-
Beyond 90 days .
(foreach completed and partially completed quarter year of delay) maximum uptoRs .
10,000/-
B DIVORCE:
4.
250/-
Fees under Rule 10( 7) (a) for Registration of Decree of Divorce or Nullity of Marriage
5.
200/-
Late Fee under Rule 10(7) (b) shall be chargeable over and above registration fee and calculated
for delay up to 90 days , and
400/-
Beyond 90 days .
(for each completed and partially completed quarter year of delay) maximum upto Rs. 10,000/-
C
SUCCESSION :
6.
250/-
Fee under Rule 12(7) for declaration of Legal Heir( s ) regarding intestate succession
7.
250/-
Fees under Rule 14(2) ( d) for registration of Testamentary succession statement
D
LIVE - IN - RELATIONSHIP :
8.
500/-
Fees under Rule 15(9) for Registration of Live- in-Relationship
9.
1000/-
Late Fee underRule 6(4) ( e) for Updating Information beyond the Time Period Stipulated
10.
500/-
Fees underRule 16(5) for Termination of Live- in Relationship
D FINE :
11.
Maximum upto 10000 besides registration fee and late fee penalty/ fine under Rule 7 ( 1 ) (e) (i) and 7 (1 ) (e) ( ii ) for Wilful omission or negligence in registering or acknowledgement registered marriage of भाग 1 ]
57 उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
12.
Maximum upto 10000 besides registration and late fee
penalty/ fine under Rule 7(2 ) ( d) ( i) for Wilful omission or negligence in submission of memorandum for registration of decree of divorce or nullification of marriage
13.
5000/-
Fine under Rule 20 (2) for false complaints for second time and ,
for third time
10,000/-
14.
Maximum upto 20,000/-
Penalty to landlord for violation of certificate/provisional certificate of live - in relationship before entering into a rent agreement under rule 20( 8 ) (c)
E FEE FOR OBTAINING CERTIFIED ACCESS:
15.
100/-
Fees underRule 20 (6) ( a) for obtaining certified extracts ( open access )
500/-
16. Fees under Rule 20(6) (b) for obtaining certified extracts (Restricted access )
17.
150/-
Fees under Rule20 (7) to obtain certified copy of declaration of legal heir
18.
150/-
Fees under rule20 (7) to obtain certified copy of declaration of testamentary document/statement .
02- Those whose marriage was registered or decree of divorce pronounced or nullification of marriage took place before the commencement of this code shall not be charged fee given above for registration/ acknowledgement for 06 months from the date of commencement of The Uniform Civil Code Rules , Uttarakhand 2025 .
By Order,
SHAILESH BAGAULI, Secretary.
पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 05 हिन्दी गजट / 44 -भाग 1-2025 (कम्प्यूटर/रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
निदेशालय पंचायतीराज , उत्तराखण्ड
अधिसूचना
30 जनवरी , 2025 ई ०
संख्या-2752 / ग्रा0 पं ० / पुनर्गठन - परिसीमन , 2024-25- उत्तराखण्ड शासन, पंचायतीराज अनुभाग -01 की अधिसूचना संख्या-266232 / XII ( 1 ) / 2024 / 86 ( 12)/2013 /E - 21240 , देहरादून दिनांक 07 जनवरी , 2025 द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा -50 में राज्य सरकार में निहित / प्रदत्त शक्तियों के दृष्टिगत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत बीरोंखाल अन्तर्गत सम्मिलित दो ग्राम पंचायत क्रमशः सुन्दरखाल एवं देवकाण्डई को विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत पोखड़ा में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति निर्गत है । इस निर्गत स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या-249201 / XII ( 1 ) / 2024/ E-68985 , दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 एवं शासनादेश संख्या-253060, दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के क्रम में जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या-2476, दिनांक 25 जनवरी , 2025 के द्वारा संस्तुत प्रस्ताव के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम , 2016 की धारा-3 एवं धारा-4 के उपबन्धों के अधीन जनपद पौड़ी गढ़वाल की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित अधिसूचना संख्या -1615 , दिनांक 27 सितम्बर, 2024 एवं अधिसूचना . सं0-2657 , दिनांक 15.01.2025 में उक्त विकास खण्डों के अन्तर्गत आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत बीरोंखाल एवं विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत पोखड़ा अन्तर्गत निम्न सारणी के स्तम्भ 1 , 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र को तद्नुसार स्तम्भ-5 , 6 , 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट गजट क्रमांक, राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र में विलुप्त / सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रसारित की जाती है:-
33-ख 34
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी, 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
क्षेत्र पंचायत का नाम- पोखडा
जनपद का नाम- पौड़ी गढ़वाल ।
वर्तमान स्थिति
संशोधित स्थिति
सम्मिलित राजस्व ग्राम का नाम
ग्राम सभा का नाम
पंचायत क्षेत्र का नाम
सम्मिलित राजस्व ग्राम का नाम
ग्राम सभा का नाम
गजट क्र सं.
गजट क्र सं.
पंचायत क्षेत्र का नाम
1
2
3
4.
5
6
7
8
1.
असलोट
1. असलोटमल्ला
असलोट
1. 1. असलोटमल्ला असलोट असलोट
2. असलोटतल्ला
2. असलोटतल्ला
2.
1. ऐरोलीतल्ली
2.
ऐरोलीतल्ली ऐरोलीतल्ली
1. ऐरोलीतल्ली ऐरोलीतल्ली ऐरोलीतल्ली
2. ऐरोलीमल्ली
2. ऐरोलीमल्ली
3. उबोट
3. उबोट
3.
ओडगांव
1. ओड़गांव
ओडगांव
3: 1. ओड़गांव
ओडगांव ओडगांव
2. फडकिया
2. फड़किया
3. खांकरा
३. खांकरा
4.
1. कमेड़ी
कमेड़ी
4.
कमेड़ी
1. कमेड़ी
कमेड़ी कमेड़ी
5.
1. किमगड़ी
किमगड़ी किमगड़ी
5. 1. किमगड़ी
किभगड़ी
किमगड़ी
6. 1. कुई
6.
कुई
कुई
1. कुई
कुई कुई
7.
7.
1. कुणज
कुणज
कुणज.
1. कुणज
कुणज कुणज
2. बगड़
2. बगड़
3. मयालगांव
3. मयालगांव
8.
कोला
1. कोला
कोला
8. 1.कोला
कोला कोला
2. गोदियूं
2. गोदियूं
9.
खेड़गांव
1. खेड़गांव
9.
खेड़गांव
1. खेड़गांव
खेड़गांव
खेड़गांव
2. ढुंगा
2. ढुंगा
3. कफोलगांव
3. कफोलगांव
4. माल्डछोटा
4. माल्डछोटा
10. 1. गडरी
गडरी
गडरी
10. 1. गडरी
गडरी
(कोला०) (कोला०)
गडरी (कोला०)
(कोला०)
2. गोखण्ड
2. गोखण्ड
3. पटोटी
3. पटोटी
11. 1. गडरी
गडरी
11. 1. गडरी
गडरी (चौबटा०) (चौबटा०)
गडरी (चौबटा०)
गडरी (चौबटा०)
12.
1. गडोली
गडोली
12.
गडोली
1. गडोली
गडोली
गडोली
2. झल्लू
2. झल्लू
13. 1. गवाणामल्ला
गवाणामल्ला गवाणामल्ला 13. 1. गवाणामल्ला गवाणामल्ला गवाणामल्ला
2. गवाणातल्ला
2. गवाणातल्ला
14. 1. गवाणी
गवाणी
गवाणी
14. 1. गवाणी
गवाणी गवाणी भाग 1 -क]
35 उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी, 2025 ई ० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
1
3
2
4
5 6
7
8
15.
15. 1. गुडिण्डा
गुडिण्डा गुडिण्डा
1. गुडिण्डा
गुडिण्डा गुडिण्डा
2. कटिगांव
2. कटिगांव
16.
घण्डियाल
1. घण्डियालतल्ला
घण्डियाल
16.
1. घण्डियालतल्ला घण्डियाल घण्डियाल
2. घण्डियालमल्ला
2. घण्डियालमल्ला
3. छिमलीडांग
3. छिमलीडांग
4. कनोठा
4. कनोठा
17. 1. घरतोली
घरतोली
घरतोली
17. 1. घरतोली
घरतोली घरतोली
2. तछेड़ी
2. तछेड़ी
3. मरड़ा
3. मरड़ा
1. चमनाऊं
18.
चमनाऊ
चमनाऊं
18. 1. चमनाऊ
चमनाऊं चमनाऊं
2. ख्यूंका
2. ख्यूंका
19. 1. चोपड़ा
19.
चोपड़ा
चोपड़ा
1. चोपड़ा
चोपड़ा चोपड़ा
2. बेड़ियाडांग
2. बेड़ियाडांग
20. 1. जजेड़ी
20.
जंजेड़ी जजेड़ी
1. जजेड़ी
जजेड़ी जजेड़ी
2. पटोलगांव
2. पटोलगांव
3. बडोलगांव
3. बडोलगांव
4. मिलाड़ी
4. मिलाड़ी
5. छौकियालगांव
5. छौकियालगांव
21. 1. झलपाड़ी
झलपाड़ी
21.
झलपाड़ी
1. इझलपाड़ी
झलपाड़ी डालपाड़ी
2. पालीधार
2. पालीधार
22.
1.ड्वीलातल्ला
22.
ड्वीलातल्ला | ड्वीलातल्ला
1.ड्वीलातल्ला ड्वीलातल्ला | ड्वीलातल्ला
23. 1. दणखण्डा
दणखण्डा
दणखण्डा
23. 1. दणखण्डा
दणखण्डा दणखण्डा
2. किलबास
2.किलबास
24. 1. दलमाणा
दलमाणा
दलमाणा
24. 1. दलमाणा
दलमाणा दलभाणा
2. दलमाणागूंठ
2. दलमाणागूंठ
3.नौला
3. नौला
4 थापला
4 थापला
5. धस्माणी
5. धस्माणी
6. कोला
6.कोला
25. 1. देवराड़ीमल्ली
25
देवराड़ीमल्ली देवराड़ीमल्ली
1. देवकाण्डई म० देवकाण्डई देवकाण्डई
2. पालीधार
2. देवकण्डई त०
3. जमरोड़ा
3. भैंस्वाड़ा
4. चलकुड़िया
4. दीवान का बूंगा
5. देवराड़ीतल्ली
5. छड़कण्डई 36
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
1 2
3
4
26.
दाथा
1. दांथा
दांथा
27: 1.नाई
नाई
नाई
28. 1. पणिया
पणिया
पणिया
2. मिण्डखोली
3. बसडांग
4. जयकोट
29. 1. पाण्ड
पाण्ड
पाण्ड
2. नौगांव
3. नौखोली
4. भैस्वाड़ा
5. कस्याणी
30. 1. पाली
पाली
पाली
2. हरूली
3. सिवायकी हरूली
31. 1. पोखडा
पोखड़ा
पोखड़ा
2. खिलासू
32.
1. बगड़ीगाड़
बगड़ीगाड़ बगड़ीगाड़
2. बगड़ीधार
3. अलखेतु
4. सिलेथ
5. मटगल
33. 1. बडेथ
बडेथ
बडेथ
34. 1. बासई
बासई
बासई
35. 1. बीणागाड़
बीणागाड़ बीणागाड़
36. 1. बीणांधार
बीणाधार बीणाधार
37. 1. बीणामल्ली
बीणामल्ली बीणामल्ली
38. 1. बोरगांव
बोरगांव
बोरगांव
39. 1. बौन्दर
बौन्दर
बौन्दर
40. 1. भदूली
भदूली
भदूली
41. 1. भेटी
भेटी
भेटी
2.गिवाली
42. 1. मजगांव
मजगांव
मजगांव
2. भरतपुर
3. सुन्दरई
4. डबरा
[भाग 1 -क
5 6
8
7
26. 1. देवराड़ीमल्ली
देवराड़ीमल्ली देवराड़ीमल्ली
2. पालीधार
3. जमरोड़ा
4. चलकुड़िया
5. देवराड़ीतल्ली
27 . 1. दांथा
दांथा
दांथा
28. 1.नाई
नाई
नाई
29. 1. पणिया
पणिया पणिया
2. मिण्डखोली
3. बसडांग
4. जयकोट
30. 1. पाण्ड
पाण्ड
पाण्ड
2. नौगांव
3.नौखोली
4 भैस्वाड़ा
5. कस्याणी
31. 1. पाली
पाली
पली
2. हरूली
3. सिवायकी हरूली
32.
1. पोखड़ा
पोखड़ा
पोखड़ा
2. खिलासू
33.
1. बगड़ीगाड़
बगड़ीगाड़ बगड़ीगाड़
2. बगड़ीधार
3. अलखेतु
4. सिलेथ
5. मटगल
34. 1. बडेथ
बडेथ
बडेथ
35.
बासई 1 .. बासई
बासई
36. 1. बीणागाड़
बीणागाड़
बीणागाड़
37.
1. बीणाधार
बीणाधार बीणाधार
38. 1. बीणामल्ली
बीणामल्ली
बीणामल्ली
39. 1. बोरगांव
बोरगांव बोरगांव
40. 1. बौन्दर
बौन्दर बौन्दर
41.
1. भदूली
भदूली भदूली
42. 1. भेटी
भेटी
भेटी भाग 1 -क]
37
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
2
1
3
4
43. 1. मजगांव
5 6
7
8
2. गिवाली
मजगांव(बस्यू०)
मजगांव (बस्यू०)
2. बस्यूर
३. पीपलगांव
44. 1. मयालगांव तल्ला
भयालगांव तल्ला
मयालगांव तल्ला
2. मयालगांवमल्ला
3. खण्डाई
4. जूनीसेरा
5. चकनागढ़
45. 1. मसमोली
मसमोली मसमोली
2. मेवा
46. 1. मालकोट
मालकोट मालकोट
2. बाड़
3. धैड़खोला
47. 1. माल्डबड़ा
माल्डबड़ा
माल्डबड़ा
2. कुलरापाखा
48. 1. मेलगांव
मेलगांव
मेलगांव
49. 1. लखोली
लखोली लखोली
2. पड़ियारगांव
3. उच्चीर
4. हैड़ाधार
50. 1. ल्वींठा
ल्वींठा
ल्वींठा
2. धूराजामिन
51. 1. सकनोली
सकनोली सकनोली
52. 1. सल्ड
सल्ड
सल्ड
2. महरगांवतल्ला
3. महरगांवमल्ला
4. भीखू
5. बरसुण्ड
53. 1. सलाण
सलाण
सलाण
54. 1. सिलेथ
सिलेथ
सिलेथ
55. 1. सेड़ियाधार
सेड़ियाधार सेड़ियाधार 43. 1. मजगांव
मजगांव मजगांव
2. भरतपुर
3. सुन्दरई
4. डबरा
44. 1. मजगांव
मजगांव (बस्यू०)
मजगांव (बस्यू०)
2. बस्यूर
3. पीपलगांव
45. 1. मयालगांव तल्ला
मयालगांव तल्ला
मयालगांव तल्ला
2. मयालगांवमल्ला
3. खण्डाई
4. जूनीसेरा
5. चकनागढ़
46. 1. मसमोली
मसमोली मसमोली
2. मेवा
47. 1. मालकोट
मालकोट मालकोट
2. बाड़
3. धैड़खोला
48.
1. माल्डबड़ा
माल्डबड़ा
माल्डबड़ा
2. कुलरापाखा
49. 1. मेलगांव
मेलगांव मेलगांव
50. 1. लखोली
लखोली
लखोली
2. पड़ियारगांव
3. उच्चीर
4. हैड़ाधार
51. 1. ल्वींठा
ल्वींठा ल्वींटा
2. धूराजामिन
52.
1. सकनोली
सकनोली सकनोली
53. 1. सल्ड
सल्ड
सल्ड
2. महरगांवतल्ला
3. महरगांवमल्ला 38
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
1 2
3
4
5 6
7
8
2. सेड़ियागाड़
4. भीखू
3. कन्डोली
5. बरसुण्ड
4. पितरोड़ा
54. 1. सलाण
सलाण
सलाण
56. 1. सौन्डल
सौन्डल
सौन्डल
55. 1. सिलेथ
सिलेथ सिलेथ
56.
1.सुन्दरखाल
सुन्दरखाल सुन्दरखाल
57. 1. श्रीकोट
श्रीकोट
श्रीकोट
57.
1. सेड़ियाधार सेड़ियाधार सेड़ियाधार
2. असरकोट
2. सेड़ियागाड़
3. नौथला
3. कन्डोली
58.
4. पितरोड़ा
1: हड़कोट तल्ला
हड़कोट तल्ला
हड़कोट तल्ला
2. हड़कोटमल्ला
58. 1. सौन्डल
सौन्डल सौन्डल
3. सेराचक
59. 1. श्रीकोट
श्रीकोट श्रीकोट
2. असरकोट
3. नौथला
60. 1. हड़कोट तल्ला
हड़कोट तल्ला
हड़कोट तल्ला
2. हड़कोटमल्ला
3. सेराचक
क्षेत्र पंचायत का नाम- बीरोंखाल
जनपद का नाम- पौड़ी गढ़वाल ।
वर्तमान स्थिति
संशोधित स्थिति
क्रं.
पंचायत क्षेत्र
ग्राम सभा का नाम
सं.
सम्मिलित राजस्व ग्राम का नाम
कानाम
क्रं. सं.
सम्मिलित राजस्व ग्राम का नाम
ग्राम सभा का नाम
पंचायत क्षेत्र का नाम
3
2
1
4
5
6
7
8
1.
अरकण्डई
1.
1. अरकण्डई वल्ला
अरकण्डई
1. अरकण्डई वल्ला अरकण्डई अरकण्डई
2. अरकण्डई पल्ला
2. अरकण्डई पल्ला
3. कोलादरिया
3. कोलादरिया भाग 1 -क]
39 उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
3
5
2
4
6
7
1
8
2. 1. ऐरोली
ऐरोली
ऐरोली
2 . 1. ऐरोली
ऐरोली
ऐरोली
2. चौण्डला
2. चौण्डला
3.
β.
1. ककरोड़ा
ककरोड़ा ककरोड़ा
ककरोड़ा
1. ककरोड़ा
ककरोड़ा
2. किमोली
2.किमोली
कदोला
4. 1. कदोला
4.
कदोला
1. कदोला
कदोला कदोला
2. भरोली
2. भरोली
5.
5.
1. कण्डोली बड़ी
कण्डोली बड़ी
कण्डोली बड़ी
1. कण्डोली बड़ी
कण्डोली बड़ी
कण्डोली बड़ी
6.
कनेरा
1. कनेरा
कनेरा
16. 1. कनेरा
कनेरा
कनेरा
2. रतवाड़
2. रतवाड़
3. सितोली
3. सितोली
4. गठोली
4. गठोली
5. लखैड़गांव
5. लखेड़गांव
7. 1. कमडई
कमडई
कमडई
1. कमडई
7.
कमडई कमडई
2. जामरी
2. जामरी
8. 1. कमलियावल्ला कमलिया कमलिया
3. 1. कमलियावल्ला कमलिया कमलिंया
2. कमलियापल्ला
2. कमलियापल्ला
3. फेड़ियूंगाड़
3. फेड़ियूंगाड़
4. अखोड़सैंण
4. अखोड़सैंण
9. 1. कसाणी
कसाणी
कसाणी
1. कसाणी
9.
कसाणी
कसाणी
10. 1. काण्डा
काण्डा
काण्डा
10 .
तल्ला
तल्ला
तल्ला
1. काण्डा तल्ला
काण्डा तल्ला
काण्डा तल्ला
2. कुलस्यालगांव
2. कुलस्यालगांव
3. मरखोला
3. मरखोला
4. सागोबाड़ियू
4. सागोबाड़ियू
5. गोदियागांव
5. गोंदियागांव
11.
11.
1. काण्डा मल्ला
काण्डा मल्ला
काण्डा मल्ला
1. काण्डा मल्ला
काण्डा मल्ला
काण्डा मल्ला
12.
12.
1. कुणजोली
कुणजोली कुणजोली
1.कुणजोली
कुणजोली कुणजोली
13. 1. कैलाड़
13.
कैलाड़
कैलाड़
1. कैलाड़
कैलाड़
कैलाड़
14. 1. कोटा
कोटा
कोटा
14. 1. कोटा
कोटा
कोटा
2. थापला
2. थापला
1. कोठिला
15.
कोठिला
15.
कोठिला
1..कोठिला
कोठिला कोठिला
2. डुलखोलीवल्ली
2. डुलखोलीवल्ली
3. डुलखोलीपल्ली
3. डुलखोलीपल्ली
4. चमलाण
4. चमलाण 40
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
3
2
4
1
16. 1. कोलरी म०
कोलरी
कोलरी
2. कोलरी त०
3. तलाई
17.
खलधार
खलधार 1. खलधार
2. रतकोट
खितोटिया
18 .
खितोटिया 1. खितोटिया
2. सिरोली
खैतोली
1. खैतोली
खैतोली 19.
2. सिमखेत
3. उल्याणी
20.
गढ़कोट गढ़कोट 1. गढ़कोट
21.
1. गुठिण्डा
गुठिण्डा गुठिण्डा
22.
1. गेंहूलाड
गेंहूलाड गेंहूलाड
2. बौखण्ड
3. हलाड
ग्वीनः म०
ग्वीन म०
23. 1. ग्वीन म०
2. ग्वीन त०
3. टंडोला
घनश्याली घनश्याली 24. 1. घनश्याली
घोड़पाला
घोड़पाला
मल्ला
मल्ला 25. 1. घोड़पाला मल्ला
2. पटोटिया
26.
1. घोड़ियाना
घोड़ियाना घोड़ियाना
2. कंदलेखा
3. डागूम०
27. 1. चोपता
चोपता
चोपता
2. सिमखोली
3. गुरफली
4. गाजाकाझाला
5. जवाड़ीगाड़
1. चंदोली
28.
चंदोली
चंदोली
2. कोटली
29. 1. चोरखिण्डा
चोरखिण्डा चोरखिण्डा
30. 1. जाखणी
जाखणी
जाखणी
7
8 6
5
कोलरी
कोलरी
16. 1. कोलरी म०
2. कोलरी त०
3. तलाई
खलधार
17.
1. खलधार
खलधार
2. रतकोट
1. खितोटिया
18.
खितोटिया
खितोटिया
2.सिरोली
19.
खैतोली खैतोली 1. सैंतोली
2. सिमखेत
3. उल्याणी
1. गढ़कोट
गढ़कोट गढ़कोट 20.
21. 1. गुठिण्डा
गुठिण्डा
गुठिण्डा
22.
1. गेंहूलाड
गेंहूलाड गेंहूलाड
2. बौखण्ड
3. हलाड
23. 1. ग्वीन म०
ग्वीन म० ग्वीन म०
2. ग्वीन त०
3. टंडोला
घनश्याली घनश्याली 1. घनश्याली
24.
25.
घोड़पाला
घोड़पाला मल्ला
1. घोड़पाला मल्ला
मल्ला
2. पटोटिया
26.
घोड़ियाना
1. घोड़ियाना
घोड़ियाना
2. कंदलेखा
3. डागूम०
चोपता 27. 1. चोपता
चोपता
2. सिमखोली
3. गुरफली
4. गाजाकाझाला
5. जवाड़ीगाड़
1. चंदोली
28.
चंदोली
चंदोली
2. कोटली
1.चोरखिण्डा
29.
चोरखिण्डा चोरखिण्डा
30 . 1. जाखणी
जाखणी
जाखणी 41 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
2
1
3
4
7
6
8
5
2. थबडियातल्ला
2. थबडियातल्ला
3. थबडियामल्ला
3. थबडियामल्ला
31. 1.जिवई
जिवई
जिवई
31 . 1. जिवई
जिवई जिवई
2. कर्णधार
2. कर्णधार
ठंगा
32. 1. ठंगा
ठंगा
1. ठंगा
ठंगा
32.
ठंगा
33.
1. डुमलोट
33.
डुमलोट डुमलोट
1. डुमलोट
डुमलोट डुमलोट
2. च्यूरकोट
2. च्यूरकोट
3. नाकसैंण
3. नाकसैंण
4. भिड़कोट
4. भिड़कोट
5. कफलगैर
5. कफलगैर
6. बांगरसैण
6. बांगरसैण
7. सुकतासैण
7. सुकतासैण
34.
34.
1. डुमैला
1. डुमैला
तल्ला
डुमैला तल्ला
डुमैला तल्ला
तल्ला
डुमैला तल्ला
डुमैला तल्ला
35.
1. डुमैला म ०
35.
डुमैला म० डुमैला म०
1. डुमैला म० डुमैला म ० डुमैला म०
2. भरोली म०
2. भरोली म०
3. फकीरखोला
3. फकीरखोला
4. घिड़िया
4. घिड़िया
36.
1. डुलमोट
36.
डुलमोट डुलमोट
1. डुलमोट
डुलमोट डुलमोट
2. गाडर्खकमल्ला
2. गाडर्खकमल्ला
3. गाडर्खकतल्ला
3. गाडर्खकतल्ला
37. 1. डांग
डांग
डांग
37. 1. डांग
डांग
डांग
2. भण्डारसेरा
2. भण्डारसेरा
38. 1. ढिस्वाणी
ढिस्वाणी
ढिस्वाणी 38. 1. ढिस्वाणी
ढिस्वाणी ढिस्वाणी
2. तिमली
2.तिमली
3.पाली
3. पाली
39. 1. ढौर
ढौर
ढौर
39. 1. ढौर
ढौर
ढौर
2. मैठाणा
2. मैठाणा
3. नौलापुर
3. नौलापुर
40. 1. तलाई
तलाई
तलाई
40. 1. तलाई
तलाई
तलाई
2. घोड़पालातल्ला
2. घोड़पालातल्ला
3. चौण्डी
3. चौण्डी
41. 1. तिमला
41. 1. तिमला
खोली
तिमला खोली
तिमला खोली
खोली
तिमला खोली
तिमला खोली
2. कोठा
2.कोठा 42
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
2
1
3
4
5
6
7
8
42. 1. तैलीपखोली
तैलीपखोली
42.
तैलीपखोली
1. तैलीपखोली
तैलीपखोली तैलीपखोली
2. सीलीपखोली
2. सीलीपखोली
3. पिपलसैंणमल्ला
3. पिपलसैंणमल्ला
4. पिपलसैंणतल्ला
4. पिपलसैंणतल्ला
5. बाडियूं
5. बाडियूं
6. चन्दोलीमल्ली
6. चन्दोलीमल्ली
7.खालागांव
7. खालागांव
43.
43.
1. थकुलसारी बडी थकुलसारी थकुलसारी
1. थकुलसारी बडी थकुलसारी थकुलसारी
2. थकुलसारी छोटी
2. थकुलसारी छोटी
3. रंगलच्छा
3. रंगलच्छा
44. 1. थापला व०
थापला व०
44.
थापला व०
1. थापला व ०
थापला व० थापला व०
45. 1. दरियाबैजरों
दरियाबैजरों दरियाबैजरों 45. 1. दरियाबैजरों दरियाबैजरों दरियाबैजरों
2. तोल्यूंलगासुकई
2. तोल्यूंलगासुकई
3. कुण्ड
3. कुण्ड
46. 1. देवकाण्डई म०
देवकाण्डई
देवकाण्डई
46. 1. धोबीघाट
धोबीघाट धोबीघाट
2. देवकण्डई त०
2. आमकुलांव
3. भैंस्वाड़ा
47. 1. नऊ
नऊ
नऊ
4. दीवान का बूंगा
2. रणिहाट
5. छड़कण्डई
3. बडोलगांव
47. 1. धोबीघाट
धोबीघाट धोबीघाट
4. मटकुण्डा
48.
2. आमकुलांव
1. नाकुरी
नकुरी
नाकुरी
48. 1. नऊ
नऊ
नऊ
2. नौगांव
2. रणिहाट
49. 1. नागणी
नागणी नागणी
3. बडोलगांव
50.
नानस्यूं
1. नानस्यूँ
नानस्यूं
51
4. मटकुण्डा
1. नौगांव
नौगांव
नौगांव
49.
52.
1. नाकुरी
1. पनासमल्ला
नाकुरी
नाकुरी
पनासमल्ला पनासमल्ला
2. नौगांव
2. पनासतल्ला
1. नागणी
50.
नागणी
नागणी
3. भमराई
51. 1. नानस्यूं
4. डालागांव
नानस्यूं नानस्यूं
52. 1. नौगांव
नौगांव
नौगांव
53.
1. पंचराड़
पंचराड
पंचराड़
53. 1. पनासमल्ला
पनासमल्ला पनासमल्ला
54. 1. फरसाड़ी
फरसाड़ी फरसाड़ी
2. पनासतल्ला
55. 1. बन्दरकोट
बन्दरकोट बन्दरकोट भाग 1-क]
43 उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
1 2
3
4
5 6
7
8
3. भमराई
2. कान्डूली
4. डालागांव
3. मरखोला
54.
पंचराड़
1. पंचराड़
4. मवाणबाखली
पंचराड़
55. 1. फरसाड़ी
5. दिवोली
फरसाड़ी फरसाड़ी
56. 1. बन्दरकोट
बन्दरकोट बन्दरकोट
6. रूमंठियालगांव
56. 1. बमराडी
बमराडी
2. कान्डूली
बमराडी
3. मरखोला
2. भैस्वाडा
4. मवाणबाखली
3. मंगरौंमल्ला
5. दिवोली
4. भटकुण्डा
6. रूमठियालगांव
5. चौंडलिया
57. 1. बमराडी
बमराडी
57.
बमराडी
1. बवांसा म०
बवासा म०
बवांसा म०
2. भैस्वाडा
2. बवांसा तं०
3. मंगरौंमल्ला
58. 1. बयेड़ा
बयेड़ा
बयेड़ा
2. नरसिंग
4. भटकुण्डा
5. चौंड़लिया
3. भैस्वाडा
58. 1. बवांसा म ०
बवांसा म०
59
बवासा म०
1. बड़ियाना
बड़ियाना
बड़ियाना
2. बवांसा त०
2. डबरू
59. 1. बयेड़ा
बयेड़ा
3.क्वीराली
बयेड़ा
2. नरसिंग
60. 1. बंगार
बंगार
बंगार
3. भैस्वाडा
2. मंगरौतल्ला
60. 1. बड़ियाना
बड़ियाना बड़ियाना
3. लखचौरी
2. डबरू
4. कफलसार
3. क्वीराली
5. जुखाणी
61. 1. बंगार
बंगार
बंगार
61. 1. बाडाडांडा
बाडाडांडा बाडाडांडा
2. मंगरौतल्ला
2. चुलना
3. लखचौरी
3. चैनपुर
4. कफलसार
4. लंगूरबूंगी
5. जुखाणी
5. बाडागांव
62. 1.बाडाडांडा
बाडाडांडा
62. 1. बिरंगणा
बिरंगणा बिरंगणा
2. चुलना
2. तोल्यूंजिवई
63.
3. चैनपुर
1. बुड़ाकोट
बुड़ाकोट बुड़ाकोट
4. लंगूरबूंगी
2. बैरगांव
5. बाडागांव
3. भराड़ीधार 44
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
1 2
3
4
63. 1. बिरंगणा
बिरंगणा
बिरंगणा
2. तोल्यूंजिवई
64.
बुड़ाकोट
1. बुड़ाकोट
बुड़ाकोट
2. बैरगांव
3. भराड़ीधार
4. रतांगुली
5. टांडीसार
6. तुषारसैंण
7. भगवतीतलिया
65. 1. बूंगीधारमल्ला बूंगीधार बूंगीधार
2. बुगीधारतल्ला
3. पसोल
4. गढ़खेत
5. गढ़पसोल
66. 1. भतबौंमल्ला भतबौंमल्ला भतबौंमल्ला
2. डांडखिल
67.
भरपुर 1. भरपुर छोटा
भरपुर छोटा
छोटा
2. अन्तपुर
3. दुबलाण
68.
1. भरपुरबड़ा
भरपुरबड़ा भरपुरबड़ा
69. 1. भाखण्ड
भाखण्ड
भाखण्ड
70.
1. भौराड़
भौराड़
भौराड़
2. बाडियूं
71. 1. मटेला
मटेला
मटेला
2. ईडा
3.सिमखोली
4. चोपडियूं
5. ओखलियूं
72. 1. महादेवसैण
महादेवसैण महादेवसैण
2. चन्दोलीतल्ली
3. छिन्डोला
73. 1. मासी
मासी
मासी
[भाग 1 -क
5 6
7
8
4. रतांगुली
5. टांडीसार
6. तुषारसैंण
7. भगवतीतलिया
64.
1. बूंगीधारमल्ला बूंगीधार बूंगीधार
2. बुगीधारतल्ला
3. पसोल
4. गढ़खेत
5. गढ़पसोल
65. 1. भतबौंमल्ला भतबौमल्ला भतबौंमल्ला
2. डांडखिल
66.
1. भरपुर छोटा
भरपुर छोटा
भरपुर छोटा
2. अन्तपुर
3. दुबलाण
67.
1. भरपुरबड़ा
भरपुरबड़ा भरपुरबड़ा
1. भाखण्ड
68.
भाखण्ड
भाखण्ड
69.
1. भौराड़
भौराड़
भौराड़
2. बाडियूं
70. 1. मटेला
मटेला
मटेला
2. ईडा
3.सिमखोली
4. चोपडियूं
5. ओखलियूं
71. 1. महादेवसैण
महादेवसैण महादेवसैण
2. चन्दोलीतल्ली
3.छिन्डोला
72. 1. मासी
भासी
मासी .
73. 1. मासौं
मासौं
मासौं
2. जुई वल्ली
3. जुई पल्ली
4. मांगूखिल
74. 1. मेलधार
मेलधार
मेलधार भाग 1 -क]
45
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
2
1
3
4
74. 1. मासौं
मासौं
मासौं
2. जुई वल्ली
3. जुई पल्ली
4. मांगूखिल
75. 1. मेलधार
मेलधार
मेलधार
मैठाणा
76. 1. मैठाणा
मैठाणा
मंगरौ
77. 1. मंगरौ
मंगरौ
2. सुंगरियाछोटा
3. भीचिलम
4. झालों
78. 1. रगडीगाड
रगडीगाड़ रगडीगाड़
2. डांगू त०
79. 1. रणघेरा
रणघेरा
रणधेरा
2. च्यूरकोट
3. बदाडू
4. मटेला
80. 1. रिखाड़
रिखाड़
रिखाड़
2. भरोलीतल्ली
81. 1. लाछी
लाछी
लाछी
2. सैंणगांव
3. पोखरसैंण
82. 1. लोदली
लोदली
लोदली
83. 1. लैंगल
लैंगल
लैंगल
2. बरजरिया
84. 1. वापतामल्ला
वापता
वापता
2. वापतातल्ला
85 .
1. सिन्दूडी बडी सिन्दूडी सिन्दूडी
2. सिन्दुडी छोटी
3. खेतू
सिमड़ी
86. 1. सिमड़ी
सिमड़ी
2. कण्डोलीछोटी
87. 1. सिलोली
सिलोली सिलोली
2. कोरकण्डई
3. तनकिला
5 6
7
8
75. 1. मैठाणा
मैठाणा मैठाणा
76. 1. मंगरौ
मंगरौ
मंगरौ
2. सुंगरियाछोटा
3. भीचिलम
4. झालौं
77 . 1. रगडीगाड
रंगडीगाड़ रगडीगाड़
2. डांगू त०
78. 1. रणघेरा
रणघेरा
रणघेरा
2. च्यूरकोट
3. बदाडू
4. मटेला
79.
1. रिखाड़
रिखाड़ रिखाड़
2. भरोलीतल्ली
80. 1. लाछी
लाछी
लाछी
2. सैंणगांव
3. पोखरसैंण
81. 1.लोदली
लोदली लोदली
82. 1. लैंगल
लैंगल
लैंगल
2. बरजरिया
83.
1. वापतामल्ला
वापता
वापता
2. वापतातल्ला
84.
1. सिन्दूडीं बडी सिन्दूडी सिन्दूडी
2. सिन्दुडी छोटी
3. खेतू
85.
1. सिमड़ी
सिमड़ी सिमड़ी
2. कण्डोलीछोटी
86. 1. सिलोली
सिलोली
सिलोली
2. कोरकण्डई
3. तनंकिला
87.
1.सिसई
सिसई
सिसई
2. चोपडियूं
88. 1. सीलातल्ला
सीलातल्ला सींलातल्ला
2. सीलामल्ला
3. नवासू 46
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
1 2
3
4
88. 1. सिसई
सिसई
सिसई
2.चोपडियूं
89. 1.सीलातल्ला
सीलातल्ला सीलातल्ला
2. सीलामल्ला
3. नवासू
4.दिबोली
90. 1. सीली त०
सीली त० सीली त०
91. 1. सीलीमल्ली
सीलीमल्ली सीलीमल्ली
92.
1. सुकई
सुकई
सुकई
2. बजवाड
3. गडगाड
93. 1. सुन्दरखाल
सुन्दरखाल सुन्दरखाल
94.
1. सेरातल्ला
सेरातल्ला सेरातल्ला
2. पण्डिंडा
3. सेरामल्ला
95.
1. सुंगरिया बडा
सुंगरिया बडा
सुंगरिया बडा
2. सिलवाणी
3. घिमडिया
96. 1. सैधार
सैंधार
सैंधार
97. 1. स्यूंसी
स्यूंसी
स्यूंसी
[भाग 1 -क
5 6
7
8
4. दिबोली
89. 1. सीली त०
सीली त० सीली त ०
90. 1. सीलीमल्ली सीलीमल्ली सीलीमल्ली
91.
1. सुकई
सुकई सुकई
2. बजवाड
3. गडगाड
92. 1. सेरातल्ला
सेरातल्ला सेरातल्ला
2. पण्डिंडा
3. सेरामल्ला
93. 1. सुंगरिया बडा
सुंगरिया बडा
सुंगरिया बडा
2. सिलवाणी
3.घिमडिया
94. 1. सैधार
सैंधार
सैंधार
95
1. स्यूंसी
स्यूंसी
स्यूंसी
निधि यादव,
निदेशक,
पंचायतीराज , उत्तराखण्ड ।
भाग 1 -क]
47 उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी,
हल्द्वानी सम्भाग , नैनीताल
कार्यालयादेश
23 दिसम्बर, 2024 ई ०
पत्रांक-6383 / प्रवर्तन / लाइ ० नि०/ 2024 - श्री राम दास पुत्र श्री मिधाई लाल निवासी गांव सिरसा सरदाह पो० रिछोला, पीएस गजरौला, पिलीभीत उत्तर प्रदेश का दिनांक 29.11.2024 को वाहन संख्या यू० के ० 04 टी० बी० 1018 (चालान संख्या- UK70638241129200437) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में परिवहन कर अधिकारी , हल्द्वानी द्वारा चालान किया गया है । परिवहन कर अधिकारी , हल्द्वानी द्वारा चालक लाइसेन्स संख्या UP - 2620120011000 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेन्स संख्या UP - 2620120011000 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
23 दिसम्बर , 2024 ई ०
पत्रांक-6384 / प्रवर्तन / लाइ० नि० / 2024 - श्री मनोज पंत पुत्र श्री एच०सी० पंत निवासी मनसा बिहार, तल्ली बमौरी लालडांठ रोड , हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 15.11.2024 को वाहन संख्या 23 बी० एच ० 2998 डी० का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । पुलिस इंस्पेक्टर हुलीमऊ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन , बैंगलुरू द्वारा चालक लाइसेन्स संख्या UK- 0420220000199 के विरुद्ध निलंबन/ निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेन्स संख्या UK - 0420220000199 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
23 दिसम्बर , 2024 ई ०
पत्रांक-6385 / प्रवर्तन / लाइ ०नि० / 2024- श्री अविनाश देवल पुत्र श्री राज कुमार निवासी- म0 सं0-155 1 रामपुर रोड, वार्ड नं0-12, हल्द्वानी जिला-नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 30.11.2024 को वाहन संख्या यू० के ० 04 पी० 9178 (चालान संख्या- UK 247596241130164052) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी द्वारा चालान किया गया है । सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी द्वारा चालक लाइसेन्स संख्या UK- 0420150152631 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेन्स संख्या UK-0420150152631 को निरस्त करता हूँ ।
48
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी, 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
कार्यालयादेश
23 दिसम्बर , 2024 ई ०
पत्रांक -6386 / प्रवर्तन / लाइ ० नि ० / 2024 - श्री किशन सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी - कटना पटलिया धारी जिला- नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 17.11.2024 को वाहन संख्या यू० के ० 04 सी ० सी० 0109 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा द्वारा चालक लाइसेन्स संख्या UK- 0420160164198 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप- धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेन्स संख्या UK- 0420160164198 को निरस्त करता हूँ ।
विपिन कुमार सिंह , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी ।
पी०एस० यू० (आर०ई० ) 05 हिन्दी गजट / 44 -भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम अनिरूद्र यादव से बदलकर आदित्य यादव कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य यादव पुत्र आशीष यादव के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
आशीष यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश यादव
निवासी 407 शिव मंदिर के पास खंजरपुर रुड़की तहसील रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
13-ट 14
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 351423832600 में त्रुटिवश उसका नाम वेहान्त चौधरी गलत दर्ज हो गया है । जबकि उसका वास्तविक नाम सूर्यांश चौधरी है । भविष्य में उसे सूर्यांश चौधरी पुत्र लवन चौधरी के नाम से जाना पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
लवन चौधरी
निवासी ग्राम बेलडी साल्हापुर धनधेदी ख्वाज्गिपुर रूडकी हरिद्वार ।
सूचना
मैं Meenakshi Insurance N. 6108643230 Panasonic life solutions India Private में त्रुटिवश मेरे पति का नाम Vicky दर्ज हो गया है । जो कि गलत है । जबकि मेरे पति का वास्तविक नाम Dharampal है । भविष्य में मुझे Meenakshi W/o Dharampal के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Meenakshi W/ o Dharampal
निवासी 549 , नई आदर्श नगर रूडकी जिला- हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरा आधार कार्ड संख्या-3893 7379 0945 में त्रुटि वश मेरा नाम मुनसरीना (MUNSARINA ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम भूरिया (BHOORIYA) है । भविष्य में मुझे भूरिया ( BHOORIYA) पत्नी स्व० जाहिद हसन निवासी ग्राम भगवानपुर चंदनपुर रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
दिनांक 24.12.2024
श्रीमती भूरिया पत्नी जाहिद हसन निवासी ग्राम भगवानपुर चन्दनपुर परगना मंगलौर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
भाग 8 ]
15 उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय- नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार
02 जुलाई , 2024 ई०
पत्रांक-1900 / उपविधि/ न० पा ० प ० शि० / 2020-2021 - सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार द्वारा उ.प्र. नगर विकास अनुभाग -1 के शासनादेश स . 1847 / 9-9-97-23 - ज / 97 दिनांक 9 जून 1997 द्वारा संयुक्त लाइसेंस प्रचलित करने हेतु बनायी गयी उपविधि के अनुसार नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (1 ) च, छ के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार की सीमान्तर्गत व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त लाइसेंस उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है , जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है , इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रशासक / अधिशासी अधिकारी कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार के नाम से आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
उपविधियाँ
1 परिभाषा- किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर:-
(क) यह उपविधि कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार की सीमान्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के विनियमन हेतु उपविधि कहलायेगी ।
(ख) प्रशासक /जिलाधिकारी का तात्पर्य कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार के प्रभारी अधिकारी / प्रशासक से है ।
(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार के अधिशासी अधिकारी से है।
(द्य) नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार की सीमा से तात्पर्य कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है ।
(ङ) इस उपविधि के अधीन कार्यालय पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार के अधिशासी अधिकारी लाईसेंसिंग अधिकारी होंगे ।
2 यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
3 कोई भी व्यक्त्ति कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार की सीमान्तर्गत तब तक व्यवसाय नहीं कर सकता जब तक कि निम्न अनुसूची (क) में निर्धारित शुल्क जमाकर लाईसेंस प्राप्त नही कर लेता ।
प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी को इस उपविधि के अधीन नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर जिला हरिद्वार के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रतिवर्ष फरवरी प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाईसैंस प्राप्त करना आवश्यक होगा जो आगामी वर्ष के लिए प्रभावी होगा ।
5 प्रत्येक ऐसा निर्गत/ प्राप्त लाईसैंस एक वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होगा ।
6 लाईसेंस अधिकारी को लाईसेंस निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी, द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान की जांच / संस्तुती करने पर ही लाईसैंस निर्गत किया जायेगा ।
7 लाईसैंस अधिकारी को अधिकार होगा कि लाईसैंस निर्गत करने से पूर्व खान - पान की सामग्री से सम्बंधित व्यवसायिक दुकान अथवा फल - सब्जी जो नित्यप्रति मानवीय प्रयोग के लिये विक्रय हेतु हो, की स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ सुनियोजित रूप से साफ सामान व बर्तनों में रखे होंगे जिसमें मक्खियों व धूल के कण आदि हानिकारक पदार्थ एवं कीटाणुओं का प्रभाव न पड़ सके ।
16
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
8 कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक रोग से पीड़ित हो न तो स्वयं व्यवसाय करेगा और न ही कोई व्यवसायी ऐसे किसी व्यक्ति को सेवायोजित करेगा ।
9 लाईसेंसिंग अधिकारी को इस उपविधि के अधीन खान - पान से संबंधित व्यवसायिक दुकानों, होटलों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण के समय पाये जाने वाली गन्दगी के लिए अथवा सड़ी- गली सब्जियों, फलों की दुकानों में रखने व विक्रय करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा अनुपयोगी पदार्थों को नष्ट करने का अधिकार होगा ।
10 प्रत्येक व्यवसायी को चाहिए किवह नगर पंचायत कार्यालय से लाईसैंस प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक 5 /- रू (पांच रूपया) मूल्य का परिषद कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र क्रय कर लाईसेंस हेतु आवेदन करे । लाईसैंस अधिकारी उस पर समुचित जांच उपरान्त लाईसैंस निर्गत / नवीनीकरण के आदेश पारित करेंगे ।
11 उपविधि में वर्णित किसी भी पैरा का उल्लंघन किये जाने पर लाईसैंस अधिकारी लाईसेंस धारक के आवेदन पत्र को उस समय तक लम्बित रख सकता है या निरस्त कर सकता है, जब तक कि ऐसे लाईसेंस धारक के आवेदक कर्ता से इस उपविधि के अधीन सफाई स्वच्छता नित्यप्रति खान - पान से संबंन्धित व्यवस्था व सार्वजिक प्रतिष्ठान को पूर्ण रूपेण स्वच्छ रखने आदि की व्यवस्था न की हो अथवा लाइसेसिंग अधिकारी द्वारा जांच करने पर संबंन्धित दुकानदार द्वारा निर्दिष्टि हिदायतों या सार्वजनिक हित में स्वच्छता आदि व्यवस्था सुनिश्चित रूप से न रखी हो ।
12 उपविधि के अन्तर्गत खान- पान से सम्बन्धित व्यवसाईयों, दुकानदारों, व्यक्तियों को दुकान के अगल- बगल व सामने, प्रवेश कक्ष के समीप दुकान/ प्रतिष्ठान का कूडा व अन्य अनुपयुक्त वस्तुऐं रखने व प्रदर्षित करने का अधिकार नहीं होगा, जो किसी भी दृष्टि से अशोभनीय लगती हो ।
13 उपविधि के अधीन लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किसी भी दुकानदार व्यक्ति को लाईसैंस न दिये जाने पर एक माह के अन्दर प्रशासन / अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी को सुनवाई हेतु अपील करने का अधिकार होगा ।
14 लाईसैंस धारक अपने लाईसैंस का नवीनीकरण 31 मार्च तक नहीं करता है तब उसे लाईसेंस शुल्क पर बिलम्ब शुल्क देय होगा जो निर्धारित लाईसेंस शुल्क का रू 0 50.00 होगा ।
15 कोई भी व्यक्ति / लाईसैंस धारक अपना व्यवसाय समाप्त करेगा तो वह अपना लाईसैंस निरस्त कराने हेतु 5 /-रू. मूल्य का परिषद् कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र क्रय कर औचित्य दर्शाते हुए आवेदन करेगा जिस पर लाईसैंस अधिकारी दुकान / प्रतिष्ठान का निरीक्षण कराकर लाईसैंस निरस्त करेगा ।
16 इस उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व स्वीकृत उपविधि में उल्लिखित व्यवसायों/उद्यमों आदि से सम्बंधित पूर्व लाईसैंस दरें स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उनके स्थान पर निम्न अनुसूची (क) में उल्लिखित दरें लागू होगी ।
विवरण
क्र.सं.
स्वीकृत दरे
होटल रेस्टोरेन्ट
1 होटल लॉजिंग तथा गैस्ट हाउस:-
1 से 10 तक शैय्या- ₹2,000.00
11 से 20 तक शैय्या- ₹4,000.00
20 से 30 तक शैय्या- ₹6,000.00
31 से 40 तक शैय्या- ₹ 8,000.00
41 से 50 तक शैय्या- *12,000.00
50 से अधिक शैयया ₹15,000.00
3सितारा होटल ₹10,000.00
5 सितारा होटल ₹15,000.00
रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी ₹7,000.00
रेस्टोरेन्ट मध्यम श्रेणी ₹4,000.00
रेस्टोरेन्ट सामान्य श्रेणी ₹ 2500.00
भाग 8 ]
17
उत्तराखण्ड गजट , 101 फरवरी, 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
नर्सिंग होम
2 नर्सिंग होम 20 बैड तक-
3 नर्सिंग होम 20 बैड से उपर 50 / - प्रति बैड-
4 प्राइवेट अस्पताल
5 पैथालाजी सैन्टर -
6 एक्स-रे क्लीनिक
डेन्टल क्लीनिक 7
8 प्राइवेट क्लीनिक
परिवहन
9 आटो रिक्शा दो सीटर -
10 आटो रिक्शा चार सीटर -
11 आटो रिक्शा सात सीटर (टैम्पो)-
12 बैट्री चालित ई- रिक्शा-
13 मिनि बस / मैजिक
बस -
14
तांगा
15
रिक्शा (मानव चालित)-
16
17 रिक्शा पोलर-
18 ठेला/ठेली-
हाथ ठेला
19
20 बैलगाड़ी / भैंसा गाड़ी-
21 ट्राली ट्रेक्टर- व्यवसायिक (कृषि सामग्री छोडकर)-
22 अन्य चार पहियों के भारी वाहन(जुगाडू व अन्य)- (व्यापारिक उपयोग हेतु सभी वाहन)
₹2,000.00
₹ 5,000.00
₹3,000.00
₹1,000.00
₹1,000.00
1,000.00
₹1,000.00
₹500.00
₹500.00
₹1,000.00
₹300.00
2,000.00
₹2,500.00
₹100.00
₹100.00
₹100.00
₹100.00
₹100.00
₹100.00
₹100.00
₹1,000.00
अन्य व्यवसाय
23 धुलाई गृह (लान्ड्री)
24 ड्राई क्लीनर / कपडो की रंगाई आदि
25 फाईनेन्स कम्पनी चिटफन्ड
26 इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा
27 फाउन्डिंग इन्जीनीयरिंग इन्डस्ट्रीयल
28 बार/ बियर बार
29 आइस फैक्ट्री-
बिल्डर्स रजिस्टर्ड
30
देशी शराब प्रति दुकान -
31
32 विदेशी शराब प्रति दुकान -
33 पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक(आयल कं.)-
34 पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर -
35 दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन -
परचून की दुकान
36
250.00
500.00
3,000.00
₹6,000.00
₹1,200.00
*6,000.00
₹1,000.00
₹5,000.00
6,000.00
₹ 12,000: 00
₹2,000.00
₹1,000.00
500.00
500.00 18
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
37 हलवाई की दुकान ( मिठाई,नमकीन, चाय) 38 भोजनालय- 39 इमारती लोहे की दुकान- 40 इमारती लकड़ी की दुकान- 41 जूते बिक्री की दुकान - 42 फुटकर गल्ला विक्रेता - 43 बर्तन की दुकान - 44 कपड़े की दुकान(थोक)- 45 कपड़े की दुकान(फुटकर)- 46 सोने ,चाँदी के आभूषणों की दुकान- 47 पुस्तक कापी व स्टेशनरी की दुकान- 48 मेडिकल स्टोर- 49 चाय, लस्सी पेय एवं अन्य पदार्थ- 50 बीड़ी सिगरेट पान व तम्बाकू की दुकान- 51 साईकिल बिक्री व पार्ट्स बिक्री 52 साईकिल मरम्मत की दुकान- 53 विसातखाने की दुकान 54 कृषि उपकरणों की दुकान- 55 बिजली / इलेकट्ट्रानिक के सामान की दुकान- 56 खादद्य तेल की दुकान(कोल्हू) 57 कृषि खाद तथा पेस्टीसाइड्स की दुकान- 58 गल्ले के थोक व्यापारी- 59 इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी- 60 लकड़ी फर्नीचर के व्यावसायी 61 मोटर मरम्मत एवं अन्य वाहन (जहां पर किसी शक्त्तिशाली- यंत्र का प्रयोग न हो) – 62 ईधन जलाने की लकड़ी के व्यापारी (लकड़ी टाल)- 63 पम्पिंग सेट के मरम्मतकर्ता 64 चाय की दुकान - 65 लाउडस्पीकर किराये पर देने व विद्युत सामान रिपेयरिंग- 66 बारबर 67 डीजल , मोबिल ऑयल तथा उनसे बने पदाथों के विक्रेता- 68 खेल खिलौने आदि की दुकान - 69 दूध के विक्रेता /खोया बनाने की भट्ठी या दुकान 70 सीमेंट की दुकान 71 दूध डेयरी व घी, मक्खन मलाई विक्रेता- 72 लोहार की दुकान- 73 बढ़ई की दुकान- 74 हार्डवेयर की दुकान - - 75 सब्जी की दुकान
[ भाग 8
500.00
₹500.00
₹1,000.00
₹1,000.00
₹500.00
₹300.00
₹500.00
₹1,000.00
₹500.00
₹600.00
₹ 500.00
*500.00
500.00
₹200.00
₹500.00
250.00
250.00
₹ 500.00
2,000.00
₹500.00
₹500.00
₹1,500.00
2,000.00
₹500.00
₹500.00
₹ 500.00
*300.00
₹250.00
₹ 500.00
₹250.00
₹500.00
*500.00
₹1,000.00
500.00
₹ 1,000.00
₹250.00
₹250.00
500.00
250.00
भाग 8 ]
19
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
76, फल की दुकान-
77 पी.सी.ओ.-
78 कामन सर्विस स्टेशन-
79 धर्म काटा
80 ट्रान्सपोर्ट कम्पनी -
81 ठेकेदार किसी भी तरह का कार्य करने वाला-
82 रेता, बजरी, प्रतिघाट
83 रेता, बजरी फुटकर में बेचने पर
84 ईट फुटकर में बेचने पर -
85 सिनेमा हाल / वीडियो हाल-
86 सर्कस एक स्थान पर (एक बार के लिए )
87 फुल एवं पौधों की नर्सरी-
88 स्टोन क्रेशर -
89 सब्जीकी दुकान आढत
90 डिश कनैक्शन के वितरणकर्ता
91 अन्य सभी प्रकार की दुकानें जो उक्त सूची मे न हो
पशु पालन
प्रति पशु-
92
93 मछली-
94 मुर्गा पालन (पोल्ट्री फार्म) -
95 सुअर पालन-
96 कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना
97 प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरी आदि)-
98 प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़ा आदि)- 500.00
300.00
₹1,000.00
2,000.00
₹1,500.00
₹1,500.00
₹2,500.00
₹1,000.00
500.00
₹50.00 प्रतिशौ
₹2,500.00
500.00
₹10,000.00
₹1,000.00
5,000.00
250.00
10.00
1,000.00
₹2,500.00
₹1,500.00
₹,500.00
₹10.00
250.00
नये व्यवसाय
99 गैस एजेंसी-
₹1,000.00
100 लकडी फर्नीचर शोरूम - ₹1,000.00
101 मोबाईल टावर (प्रति कम्पनी) ₹5,000.00
102 जिम - ₹1,000.00
103 खेल का सामान 500.00
104 शोरूम दो पहिया वाहन ₹1,000.00
105 शोरूम तीन पहिया वाहन- 3,000.00
106 शोरूम चार पहिया वाहन- ₹5,000.00
104 कम्पयूटर सेल एण्ड शोरूम ₹1,000.00
105 कम्पयूटर सर्विस 500.00
106 वाहन फिल्टर (इलैक्ट्रानिक) 500.00
107 वाहन फिल्टर साधारण 300.00
108 लडके - लडकियों का हास्टल (प्रति रूम)
₹1,000.00
109 कम्पयूटर स्क्रीन पेन्टिंग व साइन बोर्ड ₹600.00
20
[ भाग 8
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
110 रूई धुनाई की दुकान -
फेरी (सामान्य मिश्रित)-
111
बैंकैट हॉल, मैरिज हॉल-
112
बुटीक -
113
मार्बल / संगमरमर पत्थर/टाईल्स दुकान- 114
कटिंग मशीन के साथ
115 जूस सेन्टर -
कचरी मिल-
116
अण्डे के थोक व्यापारी
117
अण्डा फुटकर व्यापारी
118
119 सैनेट्री स्टोर-
120 गन्ने का जूस बिक्रेता (छोटा कोल्हू)-
121 घडी रेडियो टेप टेलीविजन आदि रिपेयर
122 फेरी दो पहिया वाहन द्वारा
फेरी चार पहिया वाहन द्वारा
शराब के गोदाम (वेयर हाउस)- 123
अंग्रेजी-
देशी -
बीयर-
कोल्ड ड्रिंक्स के थोक व्यापारी - 124
मिनरल वॉटर थोक व्यापारी-
125
पॉलीहाउस प्रति (फ्लोरी कल्चर, नर्सरी) 126
127 दुकान गिफट आदि -
128 रेता बजरी स्टॉकिस्ट-
टूर एण्ड ट्रेवल ऐजेन्सी-
129
130 निजी शिक्षण संस्थान
कक्षा 1 से 5 तक
कक्षा 6 से 8 तक-
कक्षा 9 से 10 तक
कक्षा 11 से 12 तक
250.00
₹250.00
₹ 5,000.00
₹300.00
₹ 1,000.00
₹1,500.00
₹250.00
₹600.00
₹600.00
₹250.00
₹500.00
250.00
*250.00
₹250.00
₹ 500.00
₹25,000.00
₹15,000.00
₹3,000.00
₹500.00
₹1,000.00
500.00
₹500.00
₹ 2,000.00
₹ 1,000.00
₹2,000.00
₹3,000.00
₹ 5,000.00
इन्जीनियरिंग कालेज / मेडिकल कालेज, बी०बी०ए, बी० एड०, अन्य डिप्लोमा डिग्री कोर्स
131 आभूषण मरम्मत
पेईगं गेस्ट प्रति रूम-
132
ब्यूटी पार्लर -
133
134 टायर विक्रेता -
गन हाउस -
135
ग्लास स्टोर -
136
पटाखों का फुटकर-
137
पटाखों के थोक विक्रेता-
138
₹10,000.00
₹300.00
₹1,000.00
₹250.00
₹500.00
₹1,000.00
₹ 5,000.00
₹500.00
₹1,000.00 भाग 8 ]
21
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी, 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
139 फड व्यवसायी प्रति दिन के प्रतिफड /प्रति वर्ष - ₹500.00
140 बर्फ की सिल्ली विक्रेता ₹ 500.00
141 डाम/ जलाषय के मछली विक्रेता (यदि शहर से गुजरते है) - ₹ 10,000.00
142 डिस्पोजल सामाग्री विक्रेता - (प्रतिबन्धित सामाग्री को छोडकर-) ₹500.00
143 प्रिन्टिंग प्रेस जिसमें तीन कर्मचारी तक हो-
₹ 1,000.00
प्रिन्टिंग प्रेस जिसमें पॉच कर्मचारी तक हो-
₹1,500.00
144 कबाड के गोदाम एक स्थान पर जमा करनाः-
छोटा गोदाम
₹1,000.00
बडा गोदान
₹2,500.00
145 एल्युमिनियम से निर्मित सामग्री की दुकान (सामान पर /विक्रेता-) ₹ 1,000.00
146 होम एप्लाईन्सेज (टी० वी ० फीज शोरूम इत्त्यादि) - 2,000.00
147 जॉब वर्क-
₹3,000.00
148 पूराने दो पहिया वाहन विक्रेता ओटो डीलर- ₹1,500.00
₹ 2,500.00
149 पतंजली उत्पाद विक्रेता ₹500.00
150 प्ले स्कूल ₹ 1,000.00
151 कोचिंग सेंटर- ₹500.00
152 साप्तहिक पीठ ₹2,000.00 प्रतिपीठ
153 पूजा सामग्री विक्रय के फुटकर विकता ₹1,000.00
पूजा सामग्री के थोक विक्रेता ₹5,000.00
154 स्टेशनरी की दुकान बडी ₹ 5,000.00
स्टेशनरी की दुकान छोटी ₹ 2,500.00
155 बैक ए ०टी ०एम०
156 प्राप्र्टी डीलर की दुकान/ कार्यालय ₹5,000.00
157 सुपर माल /डिपार्टमेनटल स्टोर ₹10,000.00
158 विभिन्न कम्पनीयो द्वारा अधिकृत/ आउटलेट शौरूम ₹10,000.00
159 मसालो के थोक विक्रेता ₹ 5,000.00
160 ड्राइफुट के थोक विक्रेता ₹5,000.00
161 विज्ञापन ऐजेन्सी कार्यालय / दुकान ₹2,000.00
162 संगीत कला केन्द्र ₹1,000.00
163 संगीत उपकरण विक्रेता 2,000.00.
164 टेन्ट हाउस ₹5,000.00
165 आर्किटेक्ट / कन्सलटेनट विधि / चार्टेड एकाउन्टेट क० / चार्टड एकाउन्टेट आदि ₹10,000.00
166 केबिल टी०बी ₹10,000.00
167 मोबाईल मरम्मत/बिक्रेता, ₹5,000.00
168 भूसा विक्रेता ₹2,000.00
169 विभिन्न कम्पनीयो द्वारा अधिकृत पेन्ट की दुकान ₹5,000.00
170 कोयला विकता ₹2,000.00
171 बेकरी - भटटा ₹5,000.00
22
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
बेकरी - पावर
[ भाग 8
₹10,000.00
विभिन्न प्रकार की फेक्ट्री-जेसे साबुन/ सर्फ/ दवाईया /इलेक्ट्रानिक उपकरण/चमडा उधोग / स्टेशनरी
आदि
172
173 आटा चक्की
174 पशु आहार /दवाइयो आदि के विकता
175 ऊनी वस्त्र आदि के विक्रेता
176 इन्टरनेट नेट सेवा प्रदाता एवं विभिन्न प्रकार के मोबाइल
177 उर्वरक (फर्टीलाइजर) विक्रेता
178 वाहन सम्बन्धित सामान / धुलाई सम्बन्धित कार्यशाला
179 हेन्डलूम की दुकान /शौरूम
बिल्डिंग मेटिरियल सप्लायर/विक्रेता
180
181 भडभुजा
182 रजाई गद्दे की भराई एवं मशीन पिराई
183 सिलाई सामान के कच्चा माल के थोक विक्रेता
सिलाई सामान के कच्चा माल के फुटकर विक्रेता
184 इन्टरनेट टावर
185 उपरोक्त के अतिरिक्त -
दण्ड
*20,000.00
₹2,000.00
₹ 2,000.00
₹2,000.00
₹2,000.00
₹10,000.00
₹10,000.00
₹2,000.00
₹10,000.00
₹500.00
₹500.00
₹2,000.00
*1,000.00
500.00
यू० पी ० म्युनिस्पैलटिज एक्ट 1916 की धारा 299(1 ) के अधीन इन उपरोक्त उपविधियों के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर मु० 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा । यदि समयान्तर्गत लाईसैन्स धारक ने लाईसैन्स प्राप्त नहीं किया और उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रति दिन 25.00 रू 0 की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा अर्थ दण्ड वसूलने के विरोध में लाईसेन्स प्राप्त कर्ता को अपनी व्यक्तिगत परेशानी /विपदा व दुकान दीर्घकालिक समय तक के लिये दुखः सुख की व्यवस्था में बन्द पडी रहने की दशा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे मामलों में वह अपने विवेक से ऐसे लाईसैन्स धारकों से ऐसी परिस्थिति में दण्ड वसूलें या न वसूलें ।
ह ० (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर ।
हं० (अस्पष्ट)
प्रशासक,
नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर ।
भाग 8 ]
23 उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
कार्यालय - नगर पालिका परिषद् शिवालिक नगर , हरिद्वार
"सार्वजनिक सूचना"
10मई , 2024 ई ०
पत्रांक-1720 / उपविधि/ न० पा० प० शि० / 2020-2021 - सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10 / 2015 दिनांक 10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के खण्ड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा-301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार द्वारा "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम-2024 इस आशय से आपत्ति/ सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही हैं, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा हैं ।
अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट उपनियम-2024 में यदि किसी संस्था , व्यक्ति , व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग, को कोई आपत्ति/ सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार में प्रस्तुत कर सकता हैं, समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में. विचार नहीं किया जा सकेगा । जो निम्नवत है:-
परिभाषा :-
1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:- यह उपनियम नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर , हरिद्वार "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" उपनियम- 2022 , नियमावली कहलायेगी, जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी । यह उपनियम नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर , हरिद्वार की सीमा के भीतर लागू होगें ।
2- नगर पालिका- नगर पालिका का आशय नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार से हैं ।
3-अधिशासी अधिकारी अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार के कार्य-पालक अधिकारी से हैं ।
4- अध्यक्ष- अध्यक्ष का आशय नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर , हरिद्वार के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से हैं ।
5 - सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल- सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर , हरिद्वार में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से हैं, जो कि सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा । जिसके अध्यक्ष, उप जिला अधिकारी हरिद्वार जिला- हरिद्वार होगें तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार सदस्य सचिव होगें और अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम हरिद्वार, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान हरिद्वार तथा अधीक्षक, राज्य संयुक्त चिकित्सालय हरिद्वार एवं अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार नामित सदस्य होगें ।
1-प्रसंग :- राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता है । यह महत्वपूर्ण है , कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सेप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टज / फीकल स्लज सेप्टिक टैकं गढढे शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करें । 1.1 -राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टज प्रबन्धकीय नीति :-
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मन्त्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है । राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बने रहे, एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक , ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे , जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये । शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ वातारण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एकवास्तविकता प्रत्येक आम परिवार के लिये गलियों में नगर में और शहरों में बनी रह सकें ।
24
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्धक प्रोटोकाल :-
सदस्य
पद
माननीय एन ० जी० टी० के आदेश सं0-10 / 2005 दिनाँक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये है । जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है । " उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा, यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैक में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये ओर उसका समुचित प्रबन्ध किया जायें ! उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों को वितरित की जायें । उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबंध के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है । ताकि इसका अनुपालन शहरों / नगरों में हो सकें । आदेश सं० 597/(iv (2 )-ष० वि०-2017-50 (सा0) / 16 दिनाँक 22-05-2017 राज्य का सैप्टिज प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिज प्रबन्धन बना रहे जो कि एकत्रीकरण ,परिवहन , उपचार , सैप्टिज/ फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके । इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के है, कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का उच्चीकरण कर सकें ओर परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ओर आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक "सेप्टेज मैनेजमेन्ट सैल " का गठन का आयोजन किया गया जिसमें उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 के अनुसार नगर पालिका परिषद शिवालिकनगर, हरिद्वार एक सेप्टेज मैनजमेंट सेल (SMC ) का गठन करेगा जिनमें निम्नलिखित सदस्य रहेंगेः क०सं०
अध्यक्ष
उप जिलाधिकारी हरिद्वार 1
सदस्य/ सचिव
अधिशासी अधिकारी ,नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार 2
सदस्य
3 अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान , हरिद्वार
सदस्य
4 सहायक अभियन्ता जल संस्थान, हरिद्वार
सदस्य
5 क्षेत्रीय अधिकारी , उत्तराखण्ड प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की
सदस्य
6 प्रभारी चिकित्साधिकारी , हरिद्वार
सदस्य
7 एस ०एम० सी० के परामर्श हेतु आमंत्रित अन्य तकनीकी विशेषज्ञ
सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल के अनुसार जो श० वि०-2017-50 (सा0) /16 दिनॉक 2- नगरीय उपकानून / " फीकल स्लज एवं सेप्टज का नियमितीकरण :- शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शा०सं ० 597 /iv (2) 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय-2 पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार नियमित ढाँचा रिक्त करने, एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है । फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहाँ स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है ।
3- उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र:- इस नियमावली के उद्देश्य एव कार्य निम्नवत हैः-
1- निर्माण सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढढे परिवहन इलाज ओर सुरक्षित रख रखाव जो कि स्लेज ओर सेप्टेंज से सम्बन्धित है ।
2- क्षेत्र के मालिको द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैकं ओर शौचालय के गढढे से ओर फिकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सकें ।
3- उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन ।
4- लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है ।
5- निजि और गैरसरकारी क्षेत्र फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना ।
4 - एकत्रीकरण परिवहन इलाज ओर सैप्टिज के खुर्द- बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना ।
4- (1 ) सैप्टिक टैकं ओर सैप्टज / फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना :-
क- सैप्टिक टैकं की तली में जो जमा हो गया है, उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार-2 के आखिर में जो डिजायन है जो कोई भी पहले आये, 25 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
ख- जबकि स्लज को सुखाना ओर सेप्टिक टैकं में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना/ मैकेनिकल वैक्यूम टैकर का उपयोग (जो नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर है) नगरीय प्रबन्ध द्वारा सैप्टिक टैकं का खाली करने हेतु . उपयोग किया जाना चाहिये ।
ग- सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को सैप्टिक टैकं के खाली करते समय ओर सैप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहियें ।
4(2)सैप्टज / फिकल स्लज का परिवहन :-
1- फिकल स्लज ओर सैप्टज टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होगें जैसा कि समय -2 पर सैप्टज मैनेजमेन्ट से (एस० एम० सी०) द्वारा स्वीकृत किये जायेगे ।
(2)फिकल स्लज और सैप्टज फिकल निर्माता यह आश्वासन देगें कि:-
(अ) पंजीकृत सग्रंह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेगें फिकल स्लज : और सैप्टिंज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा ओर फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु तालाबन्द रहेगा । ओर लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेगें ।
(ब) कोई भी टैंक ओर उपकरण जो कि फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नही करेगा ।
4(3) सैप्टज का निष्पादन ओर इलाज- राज्य सैप्टज मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल के अनुसार नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर , हरिद्वार की अपनी एक ईकाई होगी , जिसके अन्तर्गत पृथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा ।
5- सुरक्षा उपाय :-
(1 ) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें ।
(2) फिकल स्लज और सैप्टिज ट्रान्सपोर्टर यह सुनिश्चित करें-
(अ) समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोकिन, लोयस , रबर बूट, चेहरे का मास्क, आँखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि मैनुयल स्कैवेंजर्स ओर उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है ।
( ब) समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायें ।
(स) समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर और स्वास्थय वर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये ।
(द) प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैम्प ओर अग्निशमन यन्त्र मल निस्तारण गाडी में रखे जाते है, इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है ।
सैप्टिक टैकं पिट लैट्रिन में काम चल रहा है । उस समय धुम्रपान पुर्णतः वर्जित है ।
(य)
() मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में ओर शौचालय गढढे में प्रवेश नही करेगें । ओर आच्छादित टैंक को आना जाना रखेगें जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है ।
(ल) बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैकं के स्कू और ताले से सुरक्षित रहे, कर्मचारी सावधान रहेगें जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे ।
6- सेप्टेज खाली करना ओर वाहन के पंजीकरण का परिवहन :-
6.1 नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार परिवहन वाहन को दर्ज करेगा ओर इसका लाईसेन्स निर्गत करेगा निजि व्यवसायीयों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाडी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण ओर उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है । तथा मानकों के अनुरूप है सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतु नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वाहन परमिट प्रपत्र व परमिट प्रपत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न करना होगा ।
6.2 नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा । जो कि एकत्रीकरण परिवहन एवं सेप्टेज के प्रयोजन हेतु अनुमन्य है । जब तक कि इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रान्सपोर्टेशन व्हीकल एस० एम ० सी० के साथ इन प्रोटोकालों में पंजीकृत नही है ।
सारणी -1 पंजीकरण व्यय :-
अ-प्रारम्भिक पंजीकरण-
रू0 2,500 = 00 प्रतिवाहन / गाडी
ब-वार्षिक नवीनीकरण-
रू0 2,000= 00 प्रतिवाहन/गाडी
स - नाम परिवर्तन / स्वामित्व का परिवर्तन रू 0 2,000 = 00 प्रतिवाहन/गाडी
रू 0 1,500= 00 प्रतिवाहन / गाडी
द-अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार- 26
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी, 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत)
[भाग 8
(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढेगा तथा 18 प्रतिशत जी० एस ० टी० कर अतिरिक्त देय होगा । )
7-उपभोक्ता लागत और इसका संचयः-
7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगरपालिका में फीकल स्लज और सैप्टज उपनियम में समय-2 पर दर्शाया गया है । जो कि सेप्टिक टैंक के भरने शौचालय के गढढे, परिवहन और फिकल स्लज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है ।
7.2 नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर , हरिद्वार अपनी लागत से संशोधित करेगा जो कि समय -2 इससे सम्बन्धित है । ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सैप्टेज के निष्कासन हेतु है ।
7.3 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जायें जो निम्नवत है ।
(ब)- उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, के कोष में जमा किया जायेगा । जो कि सम्बन्धित भवन / सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा ।
(स)- उपभोक्ता लागत को मासिक सिचॉई लागत या सम्पत्ति कर में जोडा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना होगा ।
सारणी -2 उपभोक्ता लागतं नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार । अनुसूची-(क)
क०सं०
भवन का वर्ग
विराम या समय की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैकं एवं शौचालय गढढों की सफाई हेतु निर्धारित है ।
प्रतियात्रा लागत (18 प्रतिशत जी०एस ०टी कर अतिरिक्त देय होगा )
मासिक दण्ड 10 प्रतिशत की दर सामान्य लागत के लिये जो कि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा-(18 प्रतिशत जी०एस ०टी कर अतिरिक्त देय होगा )
1- टीनशैड वाला मकान
10%
2- अन्य समस्त मकान
2500-00
10%
3- दुकान
2500-00
10%
4- सरकारी / निजि कार्यालय
10%
बैंक
5-
3500-00
10%
6-
कम से कम 2-3 वर्ष मे एकबार जब 2 टैंक होते हे 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ।
सामुदायिक शौचालय / मूत्रालय
10%
रेस्टोरेन्ट
7-
10%
8-
3500-00
10% होटल / गेस्ट हाउस ( 1-10 कमरे)
9- धर्मशाला (1-25 कमरे)
3500-00
10%
10- सकारी स्कूल/कालेज
10%
11- निजिस्कूल /कालेज
2500-00
10%
12- 20 व्हीलर व्हीकल शौरूम
10%
13- विवाह हाल / बैकंट हाल
3500-00
10%
बार
14-
3500-00
10%
सरकारी हास्पिटल
15-
10%
16- नर्सिगं होम/ क्लीनिक
10%
17- पैथोलाजी लैब
10%
18- निजी अस्पताल 20 बैड तक
3500-00
10%
19- चावल मिल/ अन्य मिल
3500-00
10% भाग 8 ]
27
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी, 2025 ई ० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
9-दण्ड:-
दण्ड का ढांचा उपकरण रहित/ अकार्यशील जी० पी० एस० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें फिकल स्लज का एकत्र न करना और सैप्टज ईलाज प्लान्ट का / आर० एन० एल ० का रजिस्ट्रेशन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना ।
सारणी -3 दण्ड
शिकायत का प्रकार
क्र० सं०
दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे वार पकडी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकडी गई वर्ष में एकवार मल निस्तारण वाहन (18 प्रतिशत जी०एस०टी कर अतिरिक्त देय होगा ) 1-
2500-00 लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत
2- सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में
3- पंजीकरण ने
करना / पंजीकरण का नवीनीकरण न करना ।
4-| विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना
5- GPS जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना ।
दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित ( 18 प्रतिशत जी० एस० टी ० कर अतिरिक्त देय होगा )
तीन महिने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण ।
6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना ।
आर० टी० ओ० को के संस्तुति वाहन पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगितकरना / परमिट का निरस्तीकरण के लिये स्थगित करना ।
शास्ति/ दण्ड
नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर की सीमान्तर्गत "प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट" के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0-10 / 2015 दिनाँक 10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1 ) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्ध पाये जाने पर रू 0 5,000-00 (पाँच हजार) का अर्थदण्ड किया जायेगा उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रू0 5,000-00 (पाँच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू ० 100=00 (एक सौ ) तथा (18 प्रतिशत जी० एस० टी कर अतिरिक्त देय होगा ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित . किया जायेगा । अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्व न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा । उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे-खर्चे की वसूली भू- राजस्व की भाँति वूसल की जायेगी । विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला- रोशनाबाद, हरिद्वार होगा ।
ह० (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी ,
नगर पालिका परिषद
शिवालिकनगर, हरिद्वार ।
ह० (अस्पष्ट)
प्रशासक, नगर पालिका परिषद शिवालिकनगर , हरिद्वार ।
28
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
कार्यालय नगर पालिका परिषद् पुरोला, (उत्तरकाशी)
भाग-1ः अधिनियम (Regulations)
उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकोल 2017 अनुसार फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धन (एफ.एस.एस.एम.) अधिनियम
नगर पालिको परिषद् पुरोला
27 जुलाई , 2024 ई ०
पत्रांक -129 / न ० पं० पु० / प्रेस / 2024-25- प्रभारी सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशनुसार (Letter No. 597 /IV (2 ) के अनुसार- शा० वि0-2017-50 (सा0) 16 दिनांक 22 मई , 2017) , और उत्तराखंड राज्य के संबंधित कानूनों के अनुसार, नगर पालिका परिषद् पुरोला इसके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस. एम .) (FSSM ) सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-
1. शीर्षक , विस्तार और प्रारंभ
यह अधिनियम नगर पालिका परिषद् पुरोला स्लज और सेप्टेज प्रबंधन ( एफ.एस.एस.एम ) अधिनियम , 2024 " कहलाएँगे। ये ( नगर पालिका परिषद् पुरोला ) के अधिकार - क्षेत्र में / पर लागू होंगे ।
यह अधिनियम दिनांक 01-06-2024 से प्रभावी हो जाएंगे
2. अधिकार
यह अधिनियम निम्नलिखित कानून के प्रावधानों को कार्यान्वयन में लाने के लिए सक्षम करता है:
a ) उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल , 2017
b ) राष्ट्रीय नीति फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन ( एफ . एस . एस . एम ) , 2017
c ) CPHEEO मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज मैनेजमेंट , 2013
d) मॉडल बिल्डिंग उपनियम , 2016 और अन्य लागू बिल्डिंग कोड
e ) मैनुअल स्कैवेंजर्स ( हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों ) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम , 2013 f ) IS Code 2470 Part I & II , 1985 ( Reaffirmed 1996 ) Code of Practice for Installation of Septic Tanks ( सेप्टिक टैंक की स्थापना के लिए अभ्यास संहिता )
g ) केंद्रीय कानून , नियम और विनियम ( पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , 1986 )
h ) जल ( प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ) अधिनियम , 1974
i ) उत्तराखंड के समस्त राज्य कानून पानी और स्वच्छता से संबंधित
3. विषय क्षेत्र
यह अधिनियम नगर पालिका परिषद् पुरोला की प्रशासनिक सीमा के भीतर FSSM में लगे सभी हितधारकों के लिए लागू है ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम ( ओ . एस . एस ) ( OSS ) के स्वामी और उपयोगकर्ता , डीस्लजिंग और सेप्टज ट्रांसपोर्टेशन आपरेटर , सेप्टेज उपचार और निपटान के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियां , शहरी स्थानीय निकाय , सेप्टेज मैनेजमेंट सेल ( एस . एम.सी ) समेत । यह अधिनियम नगर पालिका परिषद् पुरोला में स्थित सभी भवनों पर लागू होगा चाहे सार्वजनिक या निजी , आवासीय , वाणिज्यिक , संस्थागत , औद्योगिक , प्रस्तावित , नियोजित या मौजूदा ।
4. सेप्टेज मैनेजमेंट सेल ( एस. एम.सी) ( SMC )
उत्तराखंड राज्य सेप्टेजः प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 अनुसार , नगर पालिका परिषद् पुरोला एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल ( SMC ) का गठन करेगा जिनमें निम्नलिखित सदस्य रहेंगे :
S.No.
सदस्य
पद
अध्यक्ष
1.
सब -डिविजनल मजिस्ट्रेट ( SDM Purola )
2.
सदस्यसचिव
अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद् पुरोला
सदस्य
3.
उत्तराखंड जल संस्थान के प्रतिनिधि (A.E. के पद से नीचे नहीं )
4.
सदस्य
उत्तराखंड पेयजल निगम के प्रतिनिधि (A.E. के पद से नीचे नहीं )
5.
सदस्य
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि
6.
सदस्य
स्वास्थ्यविभाग के प्रतिनिधि
7 .
सदस्य
अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकता है जो SMC को तकनीकी सलाह प्रदान कर सके
नगर पालिका परिषद् पुरोला और SMC इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा इसके अंर्तगत संचालन की निगरानी करेंगे और ( non - complying actors ) पर पेनल्टी लगा सकते हैं । इस अधिनियम में निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए SMC की बैठक समय - समय पर आहूत की जाएगी । अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् पुरोला , जो' सदस्य सचिव हैं , SMC बैठक बुलाएँगे ।
SMC की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति ( Monitoring Committee ) द्वारा की जाएगी , जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 में उल्लिखित है ।
29 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
5. ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम ( ओ . एस. एस ) ' ( oss ) का निर्माण और रखरखाव
यह खंड ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम ( OSS ) ( जैसे कि सेप्टिक टैंक , गड्डे , बयो- डाइजेस्टर आदि ) के निर्माण और रखरखाव में, विभिन्न हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की रूपरेखा देता है।
5.1 . नगर पालिका परिषद् पुरोला में स्थित घरों , वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों में ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम ( OSS ) के स्वामी के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ:
सेप्टिक टैंक/OSS का डिजाइन और निर्माण
स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिसर के शौचालयों में सोख गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक ( septic tank with soak pit ) या अन्य OSS का ठीक से निर्माण किया गया है , जैसा कि IS Code 2470 भाग I & II , 1985 ( Reaffirmed 1996 ) और CPHEEO मैनुअल , 2013 में उल्लिखित है । ( देखें अनुबंध G ) स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS का समुचित कार्य हो रहा है ताकि मल या अपशिष्ट का स्राव , रिसना, रिसाव या अन्यथा वचने से पर्यावरण को कोई प्रदूषण न हो । इसके लिए oss की समय - समय पर मरम्मत का काम ( repair or retrofitting ) मालिक द्वारा किया जाएगा।
स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS में छत का पानी , सतह- पानी, रन- ऑफ ( run- off ) या बारिश का पानी प्रवेश नहीं करेगा।
स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS से अपशिष्टों ( effluents ) का सुरक्षित निपटान सोख गड्डों या सीवर नेटवर्क के माध्यम से किया जाए।
5.1.2.
OSS का खाली कराना (डीस्लजिंग ) ( desludging )
स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS को नियमित रूप से खाली कराएँ ( तीन साल में कम से कम एक बार या टैंक दो- तिहाई भरा हो , जो भी पहले हो ) ।
स्वामी नगर पालिका परिषद् पुरोला को सूचित करेंगे जब सेप्टिक टैंक या containment unit की सफाई करनी है।
जहाँ स्वामी निजी डीस्लजिंग ऑपरेटर की सेवाएँ ले रहे हैं, वे केवल उन ऑपरेटरों की सेवा लेंगें जिनके पास FSSM सेवाएँ प्रदान करने के लिय नगर पालिका परिषद् पुरोला द्वारा जारी परमिट या लाइसेंस है।
5.1.3 .
उपभोक्ता शुल्क का भुगतान
स्वामी ( नगर पालिका परिषद् पुरोला ) या लाइसेंस युक्त निजी ऑपरेटरों द्वारा FSSM सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क का उचित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे , जैसा कि SMC द्वारा तय किया गया है और बाद में (नगर पालिका परिषद् पुरोला ) द्वारा अधिसूचित किया गया है।
5.2. नगर पालिका परिषद् पुरोला के कर्तव्य एवं ज़िम्मेदारियाँ
5.2.1 .
नगर पालिका परिषद् पुरोला में स्थित सभी OSS ( septic tank , pits , biodigester etc ) की रजिस्ट्री
नगर पालिका परिषद् पुरोला अपने अधिकार क्षेत्र में निर्मित सभी oss के एक रजिस्टर बनाए रखेगा , जिसमें सभी विवरण होंगे जैसे कि स्वामी का नाम , GPS स्थान , OSS का प्रकार , आकार और स्थिति , खाली करने की आवृत्ति आदि जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 में उल्लिखित है। इसके लिए नगर पालिका परिषद् पुरोलासर्वेक्षण या अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता है।
सभी नए निर्माणों को शामिल करने के लिए oss की रजिस्ट्री को अपडेट किया जाएगा ।
5.2.2.
oss का उचित निर्माण और डिजाइन सुनिश्चित करना
नगर पालिका परिषद् पुरोला अपने अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत नए निर्माणों को केवल तभी अनुमोदित करेगा जव OSS का निर्माण IS Code 2470 भाग I और II और CPHEEO मैनुअल में निर्धारित मानकों के अनुसार है । यदि उल्लंघन हैं, ( नगर पालिका परिषद् पुरोला) दोषपूर्ण निर्माण के मालिकों को नोटिस जारी करेगा ।
0 नगर पालिका परिषद् पुरोला , जहाँ संभव हो , oss को डिजाइन विनिर्देशों के अनुरूप में लाने के लिए रेट्रोफिटिंग (retrofitting ) के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा ।
SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ
5.3 .
SMC नगर पालिका परिषद् पुरोला को समय - समय पर निगरानी करने के लिए निर्देशित करेगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि oss का उचित रखरखाव हो ।
*: SMC समय - समय पर सभी FSSM से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करेगा जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल 2017 में उल्लिखित है ।
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[ भाग 8
6. मल और सेप्टेज का खाली करवाना और परिवहन
यह खंड हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है ताकि नगर पालिका परिषद् पुरोला में स्थित oss रोकथाम इकाइयों ( containment units ) से मल और सेप्टेज ( FSS ) का उचित संग्रह/ खालीकरन हो सके तथा उ .चार और सुरक्षित निपटान / पुनः उपयोग के लिए , इसका निर्धारित साइटों ( designated sites / treatment facility ) तक सुरक्षित परिवहन हो सके।
6.1. FSS के संग्रह और परिवहन में ( नगर पालिका परिषद् पुरोला ) के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ
6.1.1 .
डीस्लजिंग ( Desludging ) और सेप्टेज परिवहन वाहनों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण नगर पालिका परिषद् पुरोला अपने अधिकार क्षेत्र में उचित पंजीकरण / लाइसेंस / परमिट के बिना कोई भी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को काम करने की अनुमति नहीं देगा ! इसमें निजी स्वामित्व के साथ- साथ सरकार के वाहन भी शामिल हैं ( नगर पालिका परिषद् पुरोला , Jal Santhan आदि ) । इसके अलावा यह नगर पालिका परिषद् पुरोलाके बाहर से आने वाले वाहनों ( दोनों निजी और सरकारी ) पर लागू होता है।
( नगर पालिका परिषद् पुरोला ) डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों को अपने अधिकार- क्षेत्र में संचालित करने के लिए लाइसेंस / परमिट प्रदान करेगा । राज्य FSSM प्रोटोकॉल में उल्लिखित और SMC द्वारा अधिसूचित अनिवार्य तकनीकी , प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऑपरेटरों को ही लाइसेंस / परमिट दिए जाएँगे (अनुबंध B देखें ) ।
नगर पालिका परिषद् पुरोला के बाहर से आने वाले ऑपरेटरों को भी ( दोनों निजी और अन्य नगर पंचायत पुरोला , जल संस्थान आदि के स्वामित्व वाले ) अपने उद्भव के नगर पालिका परिषद् पुरोला ( नगर पालिका परिषद् पुरोला of origin ) द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना है, यदि उन्हें नगर पालिका परिषद् पुरोला के भीतर संचालन की अनुमति प्राप्त करनी है । नगर पालिका परिषद् पुरोला ऐसे वाहनों के प्रवेश की एक लॉग - बुक ( log book ) बनाए रखेगा। नगर पालिका परिषद् पुरोलामें इन वाहनों के संचालन की शर्तें SMC द्वारा उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तय की जाएंगी।
नगर पालिका परिषद् पुरोला यह सुनिश्चित करेगा कि ऑपरेटरों के लाइसेंस समय - समय पर नवीनीकृत किए जाएं जैसा कि SMC द्वारा तय किया गया है । लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए अनिवार्य तकनीकी , प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है । ( अनुबंध B देखें )
6.1.2.
डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों की प्रप्तिकरण और कर्मचारियों की भर्ती
नगर पालिका परिषद् पुरोला यह सुनिश्चित करेगा कि अपने अधिकार क्षेत्र FSS के संग्रह और परिवहन के लिए डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन पर्याप्त संख्या में हों, या तो नगर पालिका परिषद् पुरोला खुद वाहन प्राप्त करे या टेंडर आमंत्रित करके निजी ऑपरेटरों का चयन करें ।
नगर पालिका परिषद् पुरोला अपने वाहनों को चलाने के लिए केवल FSS की सुरक्षित संभालन में प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त करेगा।
जहाँ (नगर पालिका परिषद् पुरोला) निजी ऑपरेटरों की सेवाएँ टेंडर के माध्यम से ले रही है , अनुबंध प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाएगा। नवीनीकरण सशर्त है ऑपरेटर के निष्पादन पर और उनके स्टेट FSSM प्रोटोकॉल में वर्णित और SMC द्वारा अधिसूचित इन वाहनों के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन पर ( अनुबंध B देखें) ।
6.1.3 .
डीस्लजिंग ऑपरेटरों की निगरानी
नगर पालिका परिषद् पुरोला यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सेप्टेज परिवहन वाहन नगर पालिका परिषद् पुरोला से एकत्र किया FSS केवल SMC द्वारा चिन्हित स्थलों ( site ) / उपचार सुविधाओं ( treatment facilities ) पर निस्तारण करेंगे ।
नगर पालिका परिषद् पुरोला सुनिश्चित करेगा कि सभी सेप्टेज परिवहन टैंकर GPS सिस्टम से युक्त है जिससे उनकी ट्रैकिंग ( tracking ) की जा सकती है।
नगर पालिका परिषद् पुरोला ESS के संग्रह , परिवहन और निपटान के लिए जॉब कार्ड ( job card ) पंजीकृत डीस्लजिंग ऑपरेटरों को प्रदान करेगा हर डिसग्लिंग ऑपरेशन को रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए ( फार्मेट के लिये अनुबंध D देखें ) । जॉब कार्ड की एक प्रति oss के मालिक को सौंप दी जाएँगी , एक दूसरी प्रति निपटान स्थल पर , और तीसरी प्रति नगर पालिका परिषद् पुरोला कार्यालय में जमा की जाएगी । इस जॉब कार्ड पर OSS के मालिक , डीस्लजिंग ऑपरेटर , ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर और नगर पालिका परिषद् पुरोला के नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।
नगर पालिका परिषद् पुरोला भुगतान का प्रमाण दिखाने के लिए oss मालिकों को रसीदें प्रदान करेगा।
0 नगर पालिका परिषद् पुरोला इन विनियमों के उल्लंघन में पाए जाने वाले ऑपरेटरों पर penalty / दंड लगाएंगा।
(अनुबंध F देखें )
नगर पालिका परिषद् पुरोला किसी भी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द करेगा जो लाइसेंस नवीनीकृत करने में विफलता करे , या इन नियमों या मैनुअल स्कैवेंजर्स ( हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों ) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का बार- बार उल्लंघन करे ।
भाग 8 ]
31 उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी, 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
6.1.4.
(नगर पालिका परिषद् पुरोला ) कीं अन्य जिम्मेदारियाँ
नगर पालिका परिषद् पुरोला निम्नलिखित जिम्मेदारियां भी निभाएगाः
अपने अधिकार- क्षेत्र में सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय को निर्दिष्ट अंतराल पर खाली करवाना या जब टैंक दो-तिहाई भरा हुआ हो , जो भी पहले हो ।
0 ( नगर पालिका परिषद् पुरोला ) सीमा के भीतर स्थित भवनों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करना और उन मालिकों या भवनों को नोटिस / जुर्माना जारी करना जो इस अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं।
नगर पालिका परिषद् पुरोला डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन परमिट के लिए अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा ।
नगर पालिका परिषद् पुरोला अपनी वेबसाइट और प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर समय - समय पर लाइसेंस प्राप्त /पंजीकृत ऑपरेटरों की सूची को प्रकाशित करेगा ।
(नगर पालिका परिषद् पुरोला) प्रत्येक डीस्लजिंग ऑपरेशन के बाद घरों से एकत्र किए जाने वाले फीडबैक फॉर्म प्रदान करेगा।
( नगर पालिका परिषद् पुरोला ) App- आधारित / फोन कॉल / SMS आधारित डीस्लजिंग सेवाओं जैसे विकल्पों की खोज कर सकता है, जो नगर पालिका परिषद् पुरोला को वास्तविक समय ( real - time ) के आधार पर डेटाबेस को अपडेट करने और उपभोक्ता फीडबैक ( user feedback ) से अवगत कराने में मदद करे।
शेड्यूल्ड डीस्लजिंग ( Scheduled Desludging ) अधिनियम की धारा 5.1.2 में वर्णित समय अवधि के अनुसार नगर पालिका परिषद् पुरोला अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित Oss को खाली करने के लिए मासिक कार्यक्रम (monthly schedule ) विकसित कर सकता है।
6.2. डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य एवं ज़िम्मेदारियाँ
6.2.1.
परमिट / लाइसेंस के लिए आवेदन और मानकों के अनुपालन
जो भी व्यक्ति नगर पालिका परिषद् पुरोला के अधिकार क्षेत्र में FSS के संग्रह और परिवहन के लिए सेवाएँ प्रदान करना चाहता है , वह नगर पालिका परिषद् पुरोला से अपेक्षित लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। ( फार्केट के लिये अनुबंध C1 देखें)
आवेदन देने से पहले , आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उनके वाहन डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों के लिये SMC द्वारा अधिसूचित तकनीकी , प्रशासनिक , सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं । इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि टैंकर पानी- तंग और रिसाव प्रूफ ( water - tight and leak - proof tankers ) हो , और यांत्रिक desludging उपकरण ( mechanical desludging equipment ) के साथ युक्त हो (अनुबंध B देखें ) । इसके अतिरिक्त केवल FSS की सुरक्षित संभालन में प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को ही काम पर रखेंगे।
0 ऑपरेटरों को लाइसेंस के लिये आवेदन के समय , और नवीनीकरण के समय , SMC द्वारा परिभाषित शुल्क का भुगतान करना होगा । ( धारा 6.3.2 देखें )
लाइसेंस प्राप्त / पंजीकृत ऑपरेटर समय - समय पर अपने लाइसेंस / परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे जैसा कि SMC द्वारा तय किए गए ।
6.2.2.
संचालन के मानदंडों के अनुपालन
ऑपरेटर SMC द्वारा तय किए गए और ( नगर पालिका परिषद् पुरोला ) द्वारा अधिसूचित किए गए संचालन के सभी मानदंडों का पालन करेगा। ( अनुबंध C2 देखें )
ऑपरेटर नगर पालिका परिषद् पुरोला की सभी निगरानी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे जैसे कि सेप्टेज संग्रह और परिवहन टैंकरों पर जीपीएस ट्रैकिंग ( GPS tracking ) सक्षम करना ।
ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को किसी भी जल निकाय या किसी भी अनधिकृत भूमि में नहीं डाला जाए।
ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि सफाई के समय और निपटान के समय के बीच का अंतर 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।
6.2.3.
अधिसूचित दरों के अनुसार फीस का निर्धारण
ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे डीस्लजिंग सेवाओं के लिए SMC द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक शुल्क OSS मालिकों से नहीं लेंगे ।
6.2.4.
दस्तावेजों का रखरखाव
ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टेज संग्रह , परिवहन और निपटान के लिए नगर पालिका परिषद् पुरोला द्वारा प्रदान किए गए जॉब कार्ड ( job card ) OSS के मालिक , ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर/ ऑपरेटर , डीस्लजिंग ऑपरेटर , और नगर पालिका परिषद् पुरोला अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे , और प्रतियाँ प्रत्येक को सौंपी जाएँगी । ( फार्मेट के लिये अनुबंध D देखें ) 32
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि FSS के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर नगर पालिका परिषद् पुरोला द्वारा जारी ऑपरेटर लाइसेंस की एक प्रति और मोटर वाहन पंजीकरण ( motor vehicle registration ) को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
6.2.5 .
श्रमिकों की सुरक्षा और सेप्टेज परिवहन के दौरान सावधानियों का पालन :
लाइसेंस - युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर FSS के केवल यांत्रिक संग्रह (mechanicaldesludging ) और परिवहन में संलग्न होंगे , और 'मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के सभी नियमों का अनुपालन करेंगे।
ऑपरेटर सभी कर्मचारी को SMC द्वारा निर्धारित अपेक्षित सुरक्षा गियर ( safety gear ) प्रदान करेंगे।
ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि FSS संग्रह और परिवहन में लगे सभी कर्मचारी पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी अस्पताल से हर साल कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करवाएँ और नगर पालिका परिषद् पुरोलाके रिकॉर्ड में जमा करें।
ऑपरेटर अपने द्वारा नियोजित , सेप्टेज के सफाई , परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित सभी व्यक्तियों का बीमा करेंगे ।
सेप्टेज के सफाई , परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति, संपत्ति , वाहन या पर्यावरण को होने वाली किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस- युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। ऑपरेटर ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे , जैसा कि नगर पालिका परिषद् पुरोला/ अदालत द्वारा अधिसूचित है।
FSS के परिवहन के दौरान आकस्मिक रिसाव की स्थिति में , ऑपरेटर तुरंत उसको नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करेगा, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा , और साफ- सफाई की प्रक्रियाओं को पूरा करेगा । ऑपरेटर 24 घंटे में (नगर पालिका परिषद् पुरोला ) के संबंधित अधिकारियों को रिसाव और उसकी उपचारात्मक कार्रवाई के बारे में सूचित करेंगे । इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लाइसेंस - युक्त ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ
6.3 .
6.3.1.
सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क निर्धारित करना
0 सेप्टेज संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क डीस्लजिंग संचालन के ओ . एम . की व्यय आवश्यकता (Operation & Maintenance cost ) पूरा करने के लिए प्रयुक्त होगा । SMC यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता शुल्क न्यूनतम रखा जाए। सभी दरों का निर्धारण हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता ( OSS के स्वामी ) पर कोई अनुचित बोझ नहीं है या ऑपरेटरों या नगर पालिका परिषद् पुरोला को कोई अनुचित नुकसान नहीं होगा , और FSSM गतिविधियों को बिना किसी वाधा के पूरा किया जा सके।
SMC नगर पालिका परिषद् पुरोला को निर्देश दे सकता है कि उपभोक्ता शुल्क को संपत्ति कर ( property tax ) में शामिल करें।
SMC यह भी निर्धारित करेगा कि उपयोगकर्ताओं से एकत्र उपयोगकर्ता शुल्क नगर पालिका परिषद् पुरोला ( सुविधा शुल्क) , जल संस्थान (O & M शुल्क) और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर (सेवा शुल्क) के बीच कैसे साझा किया जाएगा ।
0 SMC संबंधित हितधारकों की उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से समय- समय पर इन दरों को संशोधित करेगा और उनको सूचित करेंगे ।
6.3.2.
लाइसेंसिंग शुल्क को निर्धारित करना
लाइसेंस देने के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के लिए SMC एक मामूली आवेदन शुल्क निर्धारित करेगा । शुल्क का भुगतान चेक ( cheque ) या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् पुरोला के नाम पर निम्नानुसार होगाः
डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन पंजीकरण शुल्क ( 2 वर्ष के लिए )
i . प्रारंभिक पंजीकरण शुल्कः रु 25000 प्रति वाहन
ii . पंजीकरण के नवीकरण के लिए शुल्कः रु 10000 प्रति वाहन
शुल्क संशोधन के अधीन होंगे ( अवधि और दर SMC द्वारा तय किया जाएगा ) ( सभी दरें उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से SMC द्वारा तय किया जाएगा और नगर पालिका परिषद् पुरोला द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ) ।
6.3.3 .
निगरानी की गतिविधियाँ
SMC , आवश्यकता के अनुसार , सेप्टेज परिवहन वाहनों के लिए निष्पादन मानकों (performance standards ) को जारी करेगा।
SMC नगर पालिका परिषद् पुरोला में चलने वाले सेप्टेज परिवहन वाहनों के आवधिक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं।
33 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
' यदि ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन पाया जाता है , तो SMC नगर पालिका परिषद् पुरोला को सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देगा।
SMC कोई भी ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन के लिए दंड को परिभाषित करेगा। ( अनुबंध F देखें )
6.3.4.
शिकायत निवारण
SMC FSSM सेवाओं से संबंधित शिकायतें OSS के मालिकों , डीस्लजिंग ऑपरेटरों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से स्वीकार करेगी । यदि आवश्यक हो , SMC अपीलीय निकाय ( Appellate Body ) या शिकायत निवारण क्रियाविधि ( Grievance Redressal Mechanism ) बना सकते हैं।
7. मल और सेप्टेज ( FSS ) का उपचार और पुनः उपयोग/ निपटान
SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ : 7.1 .
7.1.1 . उपचार और निपटान स्थल को चिन्हित करना
SMC नगर पालिका परिषद् पुरोला से 20-25 कि.मी. के भीतर लाइसेंसधारी सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों द्वारा FSS के निपटान के लिए स्थान / उपचार केन्द्र को चिन्हित करेगा और उसको अधिसूचित करेगा ।
CPHEEO की Draft Advisory on Land Application of Faecal Sludge , 2020 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार , जहां उपचार की सुविधा ( STP / FSTP ) उपलब्ध नहीं है तथा अस्थायी उपाय के रूप में, SMC FSS की वैज्ञानिक लैंड एप्लिकेशन ( scientific land application ) को अधिसूचित कर सकती है।
7.2.
डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ
ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि नगर पालिका परिषद् पुरोला से एकत्र किया गया FSS , केवल SMC द्वारा अधिसूचित साइट या उपचार केन्द्र में निपटाया जाएगा।
0 डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट- युक्त FSS ( FSS containing industrial waste ) का परिवहन या निपटान नहीं किया जाएगा।
7.3 . उपचार केन्द्र एजेंसी के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ :
उपचार केन्द्र के ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर के पास नगर पालिका परिषद् पुरोला द्वारा जारी वैध लाइसेंस या परमिट है।
उपचार केन्द्र के प्रबंधक ( plant manager ) नगर पालिका परिषद् पुरोला द्वारा जारी किए गए FSS के संग्रह , परिवहन और निपटान के रिकॉर्ड ( job card ) पर हस्ताक्षर करेगा जो निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा उत्पादित किया जाएगा।
उपचार केन्द्र के संचालक FSS के निपटान के लिए टिपिंग शुल्क ( tipping fee ) के लिए रसीद प्रदान करेंगे।
0 उपचार केन्द्र सेप्टेज के उपचार के लिए उपयुक्त तकनीक अपनाएगी । इसके अलावा , उपचार के बाद निस्तारण किया स्लज और अपशिष्ट जल ( sludge and wastewater ) को केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जारी मानदंडों का पालन करना चाहिए । समय - समय पर उपचारित अपशिष्टों का परीक्षण करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे डिस्चार्ज मानकों ( discharge criteria ) के अनुरूप है।
उपचार अंतिम उत्पाद ( उपचारित अपशिष्ट जल और स्लज सहित ) का अधिकतम पुनः उपयोग , मानकों और मानदंडों के अनुसार , सुनिश्चित करेगा। उपचारित अपशिष्ट जल का उद्योगों , बिजली संयंत्र , सिंचाई और बागवानी उद्देश्य से पुनः उपयोग किया जाएगा । उपचारित अपशिष्ट जल को विभिन्न पुनः उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही नदी जल में डाला जाएगा।
FSS के निपटान के लिए असाधारण परिस्थितियाँः यदि उपचार केन्द्र के अधिक भार ( overloading ) या FSS की अवांछनीय गुणवत्ता ( undesirable quality ) के कारण उपचार केन्द्र FSS को स्वीकार करने में असमर्थ है , उपचार केन्द्र संचालक को सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को अस्वीकृति का कारण लिखित में देना होगा संबंधित कर्मियों के हस्ताक्षर के साथ। इस स्थिति में , सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को सेप्टेज को SMC द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थान पर निपटान करना होगा।
7.4. नगर पालिका परिषद् पुरोला के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ :
नगर पालिका परिषद् पुरोला उत्तराखंड पेयजल निगम , उत्तराखंड जल संस्थान और उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य एजेंसी की सहायता से , मौजूदा या आगामी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ( STPS ) में फीकल स्लज और सेप्टेज के सह - उपचार ( co - treatment ) की क्षमता की पहचान कर सकते हैं, और वैज्ञानिक तरीके से STP परिसर में सेप्टेज के उपचार और निपटान के लिए आवश्यक आधारिक संरचना तैयार कर सकते हैं।
नगर पालिका परिषद् पुरोला उपचारित FSS के पुनः उपयोग की संभावनाओं का पता लगाएगा। खाद के रूप में फिर से उपयोग के लिए , इसे किसानों को उचित दर में वितरित किया जाएगा ।
34
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
[भाग 8
8. IEC गतिविधियाँ
( नगर पालिका परिषद् पुरोला ) FSSM के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये समय - समय पर निम्नलिखित IEC और क्षमता निर्माण ( capacity building ) गतिविधियों का कार्य करेगा:
oss मालिकों, राजमिस्त्री आदि को वैज्ञानिक रूप से OSS का डिजाइन , निर्माण तकनीक , इसके आकार आदि महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए IEC को बढ़ावा देना।
के FSSM में लगे कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए SOP ( MOHUA 2018 ) के आधार पर सभी डीस्लजिंग ऑपरेटरों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना।
भाग 2 : अनुबंध (Annexures )
I. अनुबंध A1 परिभाषाएं
सेप्टेज प्रबंधन में मूल परिभाषा के लिए निम्नलिखित व्याख्याएं प्रदान की गई हैं:
फीकल स्लज - यह गड्ढे शौचालय , सेप्टिक टैंक , एक्का प्राइवेट और ड्राई टॉयलेट जैसे ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम ( OSS ) के तल पर जमा हुआ पदार्थ हैं , जो कच्चा है या आंशिक रूप से पचा हुआ है, और घोल या अर्धनिर्मित रूप में होता है
सेप्टेज - सेप्टिक टैंक , सेसपूल , या इस तरह के ऑनसाइट उपचार सुविधा से पंप की जाने वाली तरल और ठोस ( मैल , स्लज और ग्रीस ) पदार्थ जब यह समय के साथ जमा हो जाता है । इसमें कई रोग पैदा करने वाले जीव के साथ ग्रीस , ग्रिट , बाल और मलवे के संदूषण होते हैं
एफ्लुएंट (effluent ) सेप्टिक टैंक से सतह पर तैरनेवाला तरल निर्वहन। इसे नालियों और सीवरों के नेटवर्क में एकत्र किया जा सकता है और उचित रूप से डिजाइन किए गए उपचार केन्द्र में उपचार किया जा सकता है
ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम ( OSS) स्वच्छता प्रणाली जहां मल और अपशिष्ट जल एकत्र किया जाता है और उसी स्थान पर संग्रहीत या उपचारित किया जाता है। गड्ढे शौचालय और सेप्टिक टैंक इसके उदाहरण हैं
सेप्टिक टैंक एक भूमिगत टैंक जो अपशिष्ट जल का उपचार ठोस पदार्थों के अवसादन ( sedimentation ) और अवायवीय पाचन ( anaerobic digestion ) के माध्यम से करता है। अपशिष्ट को सोखता गड्डों या छोटे बोर के सीवरों में डाला जा सकता है । सेप्टिक टैंक के तल पर जमा होने वाले स्लज को समय समय पर खाली करने और उपचारित करने की आवश्यकता होती है ( जब यह निर्धारित गहराई तक पहुंच जाता है या निश्चित डीस्लजिंग आवृति ( desludging frequency ) पर )
डीस्लजिंग (Desludging ) सेप्टिक / इम्हॉफ टैंक , इंटरसेप्टर टैंक या अवसादन टैंक जैसे उपचार टैंकों से स्लज /कीचड़ या जमा हुए ठोस पदार्थ को निकालना
सीवेज - शौचालय से निर्वहन किया गया अपशिष्ट जल जिसमें मानव शरीर के अपशिष्ट पदार्थ ( मल और मूत्र आदि ) , भंग या असंगत , होते हैं। सेप्टिक टैंक या इस तरह की किसी भी सुविधा से निकलने वाली अपशिष्ट भी सीवेज है
सीवरेज सिस्टम - सीवेज के संग्रह के लिए भूमिगत नाली को सीवर कहा जाता है। सीवरेज सिस्टम सीवर के नेटवर्क को कहलाता है जो प्रत्येक संपत्ति से उत्पन्न सीवेज को सीवेज पम्पिंग स्टेशन तक ले जाता है, जहां से इसे उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पंप किया जाएगा
उपचार (treatment ) यह निर्दिष्ट सुविधाओं में सेप्टेज के आगे के प्रसंस्करण को संदर्भित करता है जिस्से इसका पुनः उपयोग या सुरक्षित निपटान हो सकता है
सह- उपचार ( co - treatment) STP पर फीकल स्लज और सेप्टेज ( FSS ) का सह - उपचार एक उपचार प्रक्रिया है * जिसमें STP FSS को प्राप्त करता है, इसका पूर्व- उपचार करता है, और उचित प्रक्रिया इकाइयों (process units ) में वितरित करता है।
भाग 8 ]
35 उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
डीस्लजिंगः और सेप्टेज परिवहन वाहन ( Soptage Transportation Vehicles ) वैक्यूम पंपों से युक्त वाटर - टाइट , लीक- प्रूफ टैंकर जो OSS से FSS के सुरक्षित संग्रह, इसके सुरक्षित परिवहन और निर्दिष्ट सेप्टेज उपचार सुविधाओं में इसके निपटान के लिए उपयोग किया जाता है
सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस. एम. सी) (SMC ) नगर पालिका परिषद् पुरोला स्तर पर FSSM गतिविधियों की निगरानी के लिए गठित निकाय जिसमें सब -डिविजनल मजिस्ट्रेट ( SDM ) , अधिशासी अधिकारी , उत्तराखंड जल संस्थान , उत्तराखंड पेयजल निगम , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी सलाहकार शामिल हैं
II . अनुबंध A2 लघुरूप
FSS Faecal Sludge and Septage
FSSM Faecal Sludge and Septage Management
FSTP Faecal Sludge Treatment Plant
OSS Onsite Sanitation Systems
SMC Septage Management Cell
STP Sewage Treatment Plant
ULB Urban Local Body 36
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
III. अनुबंध B - डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें ( तकनीकी , प्रशासनिक , सुरक्षा और अन्य आवश्यकताएं )
सभी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन परिचालक , निजी या नगर पालिका परिषद् पुरोला के स्वामित्व वाले , सेप्टेज के सुक्षित संग्रहण और परिवहन के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तों को पूरा करेंगे । ये शर्तें नगरं पालिका परिषद् पुरोला द्वारा डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं । इन प्रावधानों का उल्लंघन लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा और उल्लंघन करने वाला ऑपरेटर निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।
IV . अनुबंध C1 नगर पालिका परिषद् पुरोला में सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान की लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र
डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनिवार्य शर्ते
तकनीकी आवश्यकताएं
हाँ नही OSS और मैनहोल का पता लगाने और मैनहोल खोलने के लिए बेलचा , pry बार, स्क्रूड्राइवर्स और अन्य हाथ उपकरण
FSS पंपिंग और OSS में पानी मिलाने के लिए होज़ ( Hose )
टैंकर रिसाव - प्रूफ , गंध- प्रूफ और स्पिल- प्रूफ ( leak - proof , odour - proof and spill - proof ) है और उचित सक्शन और डिस्चार्ज उपकरण से युक्त है
टैंकर नगर पालिका परिषद् पुरोलाद्वारा ट्रैकिंग और निगरानी के लिए GPS से युक्त है
किसी भी औद्योगिक अपशिष्ट ( industrial waste ) के परिवहन के लिए टैंकर का उपयोग नहीं किया जाता है
प्रशासनिक आवश्यकताएँ
हाँ नहीं वाहन के पास मोटर वाहन विभाग से पंजीकरण प्रमाणपत्र है
वाहन के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध प्रमाणपत्र है
वाहनके सभी नामित ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं
डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन के लिए नियुक्त सभी कर्मचारियों के पास पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी अस्पताल
से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ( health certificate ) हैं डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन को नीला रंग दिया गया है जिस पर सफेद रंग में ' SEPTIC TANK WASTE ' अंग्रेजी में और ' मलकुंड अपशिष्ट ' हिंदी में लिखा है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है
हाँ
नही सुरक्षा आवश्यकताएँ
सभी कर्मचारी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों ( personal protective gear ) से लैस हैं जैसे कि हार्ड हैट ( hard hat ) और कपड़े जो परावर्तक और रासायनिक स्प्लैश प्रतिरोधक ( reflective and chemical splash resistant ) है
फेस मास्क /रेस्पिरेटर जो धूल , धुएं, सूक्ष्मजीवों आदि से बचाता है
सुरक्षात्मक हाथ दस्ताने, जूते और सुरक्षा चश्मे ( glove , boot , safety goggles ) आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा किट ( first aid kit )
डिसइंफेक्टेंट और स्पिल्ड सामग्रियों को इकट्ठा करने और साफ करने के लिए बैग
अन्यसुरक्षा गियर जो लागू है
अन्य आवश्यकताएं
नही
हाँ
सभी कर्मचारियों / श्रमिकों को समय- समय पर प्रशिक्षण ( वर्ष में कम से कम एक बार ) प्रदान किया जाना है ( उपकरण के उचित उपयोग, स्लज के सुरक्षित संग्रह, परिवहन और निपटान का संचालन , और प्राथमिक चिकित्सा पर ) सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों की आवधिक स्वास्थ्य जांच ( वर्ष में कम से कम एक बार) की गई है और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान में लगे सभी कर्मचारियों के फिटनेस प्रमाणपत्र ( fitness certificate) प्रस्तुत की गई 37 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
Application form for License to Collect, Transport and Dispose FSS in Name Of ULB
Name (s ) of the applicant ( Mr./Ms . ) :
Nationality: ( Indian/ Other) :
Self Attested Recent Passport Size Photograph
3 Address of correspondence :
Address of Head Office or Registered Office:
5 Contact No.:
(M) :
(0) :
6 Emall ID:
7
Detalls of Vehicles
Model No.
GPS Detalls
Type of Vehicle
Insurance ValidUpto
Registration noof Vehicles
Tank Capacity (litres)
Pollution Certificate validUpto
1
ill
Iv
8 Fitness Certificate of Vehicles Valld Upto:
( 1 )
(11)
(ili )
(iv)
9 List of attached documents ( self attested) :
Identity Proof
Registration certificates
Pollution certificates
Address Proof
Fitness Certificate
Driving License
Certificate of insurance and policy schedules
सेप्टेज परिवहन वाहन का मालिक नोटरीकृत रु .10 ई- स्टांप पर अपने कर्मचारियों की संख्या तथा उनके नाम , पिता का नाम , पता और शैक्षिक योग्यता का विवरण , उनके ड्राइविंग लाइसेंस के प्रति के साथ , देंगे।
पंजीकरण शुल्क का भुगतान CASH / D.D.No. के माध्यम से किया गया है ।
बैंक का नाम:
दिनांक:
मैं / हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में यथार्थ है। मैं यह भीं प्रमाणित करता हूं कि मैंने 'फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन ( एफ. एस . एस. एम ) अधिनियम नगर पालिका परिषद् पुरोला 2024 ' पढ़ा और समझा है। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।
दिनांक:
संलग्न दस्तावेज की संख्याः
आवेदकों के हस्ताक्षरः
V. अनुबंध C2 नगर पालिका परिषद् पुरोला द्वारा जारी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन के लिये लाइसेंस / पंजीकरण 38
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12 , 1946 शक सम्वत्)
ULB LOGO
Municipal Corporation / Municipality / Town Panchayat of
Name of ULB
LICENSE
In accordance with all the terms and conditions of the By- laws / Regulations and any amendments made there under, Municipalities act rules , the special lisence conditions accompanying this lisence and applicable rules and laws of Government of Uttarakhand, the permission is hereby granted to:
License Holder's Name:
Address of Head/Regd Office:
Photo
For the collection, transportation and disposal ( at designated sites/ STPs) of faecal sludge and septage from onsite containments in Name of ULB
LisenceNo.:
IssuingAuthority:
Effective Date:
Valid upto:
Details of Vehicle:
This license shall be subject to the compliance by the license holder of the conditions stated overleaf.
Signature and Seal of Issuing Authority
संचालन के नियम और शर्तें
1. लाइसेंसधारी फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन ( एफ . एस . एस . एम) अधिनियम् नगर पालिका परिषद् पुरोला, 2024 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा
2. लाइसेंसधारी सभी गतिविधियों को इस तरह निष्पादित करेगा ताकि इस्सुइंग अथॉरिटी SMC द्वारा जारी किए गए मानकों को प्राप्त कर सकें
3. लाइसेंसधारी सभी स्थानीय विधानों का अनुपालन करेगा , जो इस लाइसेंस के तहत की जा रही गतिविधियों के लिए समय- समय पर लागू हो सकते हैं
4. लाइसेंसधारी निर्दिष्ट वाहनों को अच्छी और व्यावहारिक स्थिति में बनाए रखेगा ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके 5. लाइसेंसधारी केवल प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त करेगा और ऐसे सभी कर्मियों को सुरक्षात्मक गियर प्रदान करेगा । कर्मियों को एक ऑनसाइट रोकथाम इकाई ( onsite containment unit ) में प्रवेश करने और मैन्युअल स्कैवेंटिंग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा । असाधारण स्थितियों में , यह केवल अपेक्षित सावधानियों , सुरक्षा उपकरणों और नगर पालिका परिषद् पुरोलाकी अनुमति के साथ किया जा सकता है
6. यह लाइसेंस किसी भी अन्य सामग्री या तरल पदार्थ या किसी भी प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट के संग्रह और परिवहन के लिए मान्य नहीं है
7. इस्सुइंग अथॉरिटी / SMC/नगर पालिका परिषद् पुरोला इस लाइसेंस की शर्तों को बदलने या इस लाइसेंस की वैधता के दौरान समय - समय पर आगे की शर्तों को लागू करने का अधिकार रखता है
8. लाईसेंसधारी ऑपरेटर को नगर पालिका परिषद् पुरोला द्वारा निर्देशित सेप्टेज के संग्रह , परिवहन और निपटान की पर्याप्त और सही रिकॉर्ड बनाए रखना है 39 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
9. लाइसेंसधारी नगर पालिका परिषद् पुरोला की सभी निगरानी आवश्यकताओं का पालन करेंगे जैसे कि टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग ( GPS Tracking ) स्थापित करना । उसके एक्सेस राइट्स ( access rights ) अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् पुरोला या ( नगर पालिका परिषद् पुरोला ) द्वारा अधिसूचित एजेंसी को दिए जाएंगे ताकि वाहन को ट्रैक ( track ) किया जा सके
10. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को केवल उन उपचार स्थलों पर ही ने जाया जाएगा जो ( नगर पालिका परिषद् पुरोला/ SMC ) द्वारा निर्दिष्ट हैं
11. FSS का परिवहन , सुरक्षा और दक्षता के लिए और व्यस्त सड़कों और पीक ट्रैफिक से बचने के लिए , पूर्व- निर्धारित मार्गों द्वारा किया जाएगा
12. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को किसी भी जल निकाय या किसी भी अनधिकृत भूमि में नहीं डाला जाए
लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों के लिए नीचे दी गई फीस और शुल्क लगाएगा 13 .
क्र.सं.
गतिविधि
शुल्क
1
2000 प्रतिवाहन
प्रारंभिक पंजीकरण शुल्क
2
1500 प्रतिवाहन
पुर्व में पंजीकरण का नवीनीकरण शुल्क
' उचित प्रक्रिया से सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा निर्णय लिया जाना है और यूएलबी द्वारा अधिसूचित किया जाना है ।
40
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
VỊ . अनुबंध D नगर पालिका परिषद् पुरोला में FSS के संग्रह , परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड
नगर पालिका परिषद् पुरोला में फीकल स्लज और सेप्टेज ( FSS ) के संग्रह , परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड
समयः
दिनांकः
1. ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) के स्वामी काविवरण
नामः
पता:
स्थापना का प्रकार:
संपर्क नंवरः
2. OSS सिस्टम का विवरण
पिछली डीस्लजिंग ( दिनांक):
निर्माण का वर्षः
यदि हाँ, तो इससे जुड़ाः
आउटलेट (outlet ) मौजूद है ( हां / नहीं):
दीवारें:
परत (हां/ नहीं):
कन्टेन्मेंट ( containment ) का आकारः
तलः
प्रत्येक वाफिल वाल ( baffle wall ) में छिद्र की संख्या:
कक्षों की संख्याः
गहराई:
चौड़ाई:
लंबाई:
आयाम (मीटरमें)
व्यासः
गहराईः
देशांतर ( Longitude) :
GPS कोऑर्डिनेट
अक्षांश( Latitude):
संपत्तिके भीतर कन्टैन्मेंट का स्थानः
3. डीस्लजिंग ( Desludging)
डीस्लजिंग में समय ( घंटे में):
FSS की मात्रा (क्यूबिक मीटर में):
आने-जाने में समय (घंटे में):
यात्रा की लंबाई (कि.मी. में):
4. डीस्लजिंग सेवा प्रदाता का विवरण
ऑपरेटर का नामः
वाहन पंजीकरण नंबरः
(नगर पालिका परिषद् पुरोला) लाइसेंस नंवरः
5. हस्ताक्षर
OSSस्वामीः
ऑपरेटर:
ड्यूटी पर कर्मचारीः
6. निर्दिष्ट साइट/ उपचार केंद्र पर निपटान
FSS कीमात्रा (क्यूबिक मीटर में):
समय (hh:m.n):
STP / FSTP ऑपरेटर का नामः
सेप्टेज परिवहन कर्मचारियों का नामः
7. हस्ताक्षर
ड्यूटी पर सेप्टेज परिवहन
ULB अधिकारी:
STP/FSTP ऑपरेटर :
वाहन मालिकः
कर्मचारी:
भाग 8 ]
41
उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
VII. अनुबंध E- नगर पालिका परिषद् पुरोला में डिस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन सेवाओं के लिये उपभोक्ता शुल्क कि सूची
वर्ग
क्र.सं.
सेप्टिक टैंक को खाली करने के लिए अंतराल
रुपये/शुल्क ( प्रति चक्कर
5000 ली० तक )
1. आवासीय भवन (Residential House )
₹12000.00 ( प्रति चक्कर )
एवं ₹ 1000 S.T.P. शुल्क
सेप्टिक टैंक 2/3 भाग भर जाने अथवा आकस्मिक रिसाव पर तत्काल खाली करवाया जायेगा।
15000.00
(प्रति चक्कर )
एवं ₹ 1000.00 S.T.P. शुल
2. अनावासीय भवन (Non Residential House ) / वाणिज्यिक भवन/ सरकारी/ अर्द्धसरकारी भवन/ बैंक कार्यालय / निजी वाणिज्यिक संस्थान एवं अन्य सभी प्रकार के भवन
सेप्टिक टैंक 2/3 भाग भर जाने अथवा आकस्मिक रिसाव पर तत्काल खाली करवाया जायेगा।
आवासीय
अनावासीय
₹12000.00
₹ 15000.00
(प्रति चक्कर )
3. निकाय सीमा के बाहर फीकल स्लज के परिवहन करने पर शुल्क
भवन स्वामी से प्रति फेरा 1000 रु० / STP शुल्क एवं 200 रु ० / प्रति किमी , परिवहन शुल्क जमा करेगा। सेप्टिक टैंक में ज्यादा फीकल होने तथा दूसरे फेरे की स्थिति होने पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात दूसरे फेरे में 2000 / रु० कि छूट प्रदान की जायेगी।
नोट: -1. फीकल स्लज और सेप्टेज 5000.00 लीटर से कम होने पर प्रति चक्कर शुल्क में छूट दी जायेगी।
2. उपभोक्ता शुल्क/लागत सम्बन्धित सेप्टेज टैंक के मालिक/स्वामित्व रखने वाले से वसूला जायेगा ।
42
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई ० ( माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
VIII. अनुबंध F- Fines and Penalty
[ भाग 8
डेस्लजिंग और सेप्टेज को नाली, सड़क, अपशिष्ट जल को खुले में सीधा या असुरक्षित निर्वहन के पहले , दूसरी और तीसरी
बार उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड/ दंडित करने पर चर्चा:-
क्र.सं.
प्रकार
1.
दंडात्मक कारवाई/ जुर्माना ( रु० में)
₹ 10,000.00
नाली / सड़क / खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा या असुरक्षित निर्वहन
दूसरी बार उल्लंघन
1.1 .
1 तीसरी बार उल्लंघन और आगे
2 .
OSS का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण
दूसरी बार उल्लंघन
2.1 .
तीसरी बार उल्लंघन और आगे
2.1.
3 .
₹15,000.00
₹1000.00
₹2000.00
₹5000.00
₹ 5000.00
बिना नगर पालिका परिषद् पुरोलासे पंजीकरण के डिस्लजिंग और सेप्टेज परिवह वाहनों का संचालन
दूसरी बार उल्लंघन
3.1 .
तीसरी वार उल्लंघन और आगे
3.2.
4.
₹7000.00
₹10,000.00
2000.00
ट्रैफिक नियमों में अनुशंसित वैध प्रमाणीकरण के बिना डिस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों का संचालन
दूसरी बार उल्लंघन
4.1.
तीसरी बार उल्लंघन और आगे
4.2.
5.
आकस्मिक रिसाव को नियंत्रित करने में गैर -अनुपालन
दूसरी बार उल्लंघन
5.1 .
तीसरी बार उल्लंघन और आगे
5.2.
6.
FSTP/STP से अनुपचारित FSS का निर्वहन
दूसरी बार उल्लंघन
6.1.
तीसरी बार उल्लंघन और आगे
6.2.
7 .
₹3000.00
₹5000.00
₹2000.00
₹5000.00
₹10,000.00
₹1000.00
₹2000.00
₹5000.00
₹5000.00
( नगर पंचायत पुरोला/ SMC ) द्वारा सूचित किए गए स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर अनुपचारित FSS का निर्वहन
दूसरी बार उल्लंघन
7.1 .
तीसरी बार उल्लंघन और आगे
7.2.
₹7000.00
₹10,000.00 43 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
1. अनुबंध G - ऑनसाइट स्वच्छता रोकथाम इकाई ( Onsite Sanitation Containment Unit ) का निर्माण विवरण
(http://cpheeo.gov.in/cms/manual-on-sewerage-and-sewage-treatment.php )
यहअनुबंध एक साधारण सेप्टिक टैंक के डिजाइन और निर्माण के विवरण की समझ देना है देता है, जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन ( FSSM ) में उपयोग किए जाने वाले कई प्रकार के ऑनसाइट स्वच्छता रोकथाम इकाई में से एक है। यहां दिए गए विवरण गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय , भारत सरकार ( MOHUA) और केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन ( CPHEEO) द्वारा "मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स ", 2013 से तैयार किए गए हैं इस मैनुअल के भाग A - अध्याय १ का शीर्षक 'ऑन- साइट सैनिटेशन' - सेप्टिक टैंक के निर्माण, संचालन और रखरखाव के विवरण के लिए संदर्भित किया जासकताहै।
(http://cpheeo.gov.in/upload/uploadfiles/files/engineering chapter9.pdf )
i. सेप्टिक टैंक क्या है?
सेप्टिक टैंक एक संयुक्त अवसादन और पाचन टैंक (combined sedimentation and digestion tank ) है जहां सीवेज एक से दो दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। यहां , निलंबित ठोस टैंक के नीचे तक बस जाते हैं और एनारोबिक पाचन से गुजरते हैं। यह स्लज की मात्रा और जैव-निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थों में कमी के साथ -साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों की रिहाई का कारण बनता है। सेप्टिक टैंक से बहने वाले अपशिष्ट जल आगे के उपचार की आवश्यकता होती है, और एक उचित सीवरेज सिस्टम में निपटान किया जाना चाहिए ।
सेप्टिक टैंक केवल व्यक्तिगत घरों और छोटे समुदायों और संस्थानों के लिए अनुशंसित हैं, जिनकी आबादी 300 से अधिक नहींहै।
ii. सेप्टिक टैंक का डिजाइन
सेप्टिक टैंक को पर्याप्त मात्रा में डिजाइन किया जाना चाहिए , और उचित इनलेट और आउटलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। वे आम तौर पर आकार में आयताकार होते हैं और या तो एक सिंगल टैंक या एक डबल टैंक हो सकते हैं। जहां डबल टैंक होता है , पहला कंपार्टमेंट आमतौर पर दूसरे के आकार से दोगुना होता है । तरल की गहराई 1-2 मीटर है और लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 2-3 से 1. है (चित्र A1 देखें)
सेप्टिक टैंक का मुख्य उद्देश्य यह है कि टॉयलेट अपशिष्ट का ठोस हिस्सा तल पर बस जाए और सतह पर मैल ( scum ) जमा हो जाए । इन दो परतों ( स्लज और मैल , sludge and scum ) के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए ताकि केवल सीवेज वहता है। इसलिए, सेप्टिक टैंक को टॉयलेट अपशिष्ट के लिए स्थिर स्थिति (stilling conditions ) प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि निलंबित ठोस वस्तु ( suspended solids ) को व्यवस्थित किया जा सके।
स्लज और मैल के संचय के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करके, टॉयलेट अपशिष्ट सेप्टिक को 24 से 48 घंटे का अवधारण समय केलिए टैंक का डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से खाली किया जाना चाहिए ( 1 - 3 वर्षों में एक बार) ।
व्यक्तिगत घरों (20 उपयोगकर्ताओं तक) और आवास कालोनियों (300 उपयोगकर्ताओं तक) के लिए सेप्टिक टैंकों के अनुशंसित आकार क्रमशः टेबल A-1 और A- 2 में नीचे दिए गए हैं।
टेवलA-1: 20 उपयोगकर्ताओं तक सेप्टिक टैंक के अनुशंसित आकार
सफाई अंतराल के संबंध में तरल गहराई (m )
लंबाई (m)
चौड़ाई (m)
उपयोगकर्ताओं की संख्या
2साल
3साल
5
1.5
0.75
1.0
1.05
10
2.0
0.90
1.0
1.40
15
2.0
0.90
1.3
2.00
20
2.0
1.10
1.3
1.80
नोट:
a ) यहां सिफारिश की गई क्षमताएं इस धारणा पर हैं कि सेप्टिक टैंक में केवल शौचालय अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा । अन्य सभी अपशिष्ट जैसे कि रसोई का कचरा पानी, नहाने का पानी, सिंक से पानी का निकास, आदि को सीधे सीवेज सिस्टम में डाला जाएगा।
b ) सेप्टिक टैंक के डिजाइन में कम से कम 300 मि.मी. (mm ) का एक फ्रीबोर्ड ( freeboard ) शामिल होना चाहिए।
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उत्तराखण्ड गजट, 01 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
[ भाग 8
c) सेप्टिक टैंक का आकार IS: 2470 ( part 1) से अनुमानित पीक डिस्चार्ज की मान्यताओं पर आधारित है और सेप्टिक टैंक के आकार का चयन क्रते समय सटीक गणना की जाएगी।
TableA- 2: 300 उपयोगकर्ताओं तक कीआवासीय कॉलोनीकेलिए सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार
उपयोगकर्ताओं की संख्या लंबाई (m)
50
5.0
100
7.5
150
10.0
200
12.0
300
15.0
नोट:
सफाई अंतराल के संबंध में तरल गहराई (m) चौड़ाई (m)
2साल
3 साल
1.0
2.00
1.24
2.65
1.0
1.24 3.00
1.0
1.24
3.30
1.0
1.24
4.00
1.0
1.24
a ) सेप्टिक टैंक के डिजाइन में कम से कम 300 मि.मी. (mm ) का एक फ्रीबोर्ड ( freeboard ) शामिल होना चाहिए।
b ) सेप्टिक टैंक का आकार IS: 2470 ( part 1) से अनुमानित पीक डिस्चार्ज की मान्यताओं पर आधारित है और सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जाएगी।
c) 100 से अधिक की आबादी के लिए, टैंक को , रखरखाव और सफाई के लिए , स्वतंत्र समानांतर कक्षों में विभाजित किया जा सकता है।
निर्माण विवरण
सेप्टिक टैंक का निर्माण करते समय निम्नलिखित विवरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए
सेप्टिक टैंकों का निर्माण ईंट के काम, पत्थर की चिनाई या कंक्रीट के इन- सीटू या प्री- कास्ट सामग्रियों में किया जा सकता है। एस्बेस्टस सीमेंट/ एचडीपीई ( HDPE) जैसी सामग्रियों से बने प्री-कास्ट टैंक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वे पनरोक हों और स्थिर धरती ( static earth ) और सुपरिम्पोज्ड लोड ( superimposed loads ) को संभालने और स्थापित करने में पर्याप्त ताकत रखते हों सभी सेप्टिक टैंक पर्याप्त शक्ति के पनरोक कवर के साथ प्रदान किए जाएंगे। टैंक के निरीक्षण और खाली करने के लिए पर्याप्त एक्सेस मैनहोल (न्यूनतम दो, अधिक लंबी दिशा की विपरीत छोरों पर एक- एक) भी प्रदान किए जाएंगे
टैंक का फर्श सीमेंट कंक्रीट का होना चाहिए और स्लज आउटलेट की ओर ढलान वाला होना चाहिए । सतहों को चिकना करने और उन्हेंपनरोक करने के लिए फर्श और साइड की दीवार दोनों को सीमेंट मोर्टार से प्लास्टर किया जाएगा
टैंक के इनलेट और आउटलेट को एक- दूसरे से यथासंभव दूर और विभिन्न स्तरों पर स्थित होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें उन स्तरों पर स्थित नहीं होना चाहिए जहां स्लज या मैल ( sludge or scum ) का निर्माण होता है
आउटलेट पाइप के इनवर्ट को इनलेट पाइप के इनवर्ट के स्तर से 5-7 cm के नीचे रखा जाना चाहिए
इनलेट और आउटलेट दोनों पर बाफ़ल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और 25 cm से 30 cm तरल में डुबना चाहिए और तरल से 15 cm ऊपर रहना चाहिए। बफल्स को सीधे इनलेट पाइप के मुंह से टैंक की लंबाई के एक -पांचवें हिस्से की दूरी पर रखा जाना चाहिए बड़ी क्षमताओं के लिए, इनलेट से टैंक की लंबाई की दो-तिहाई की दूरी पर विभाजन- दीवार के साथ निर्मित दो - कम्पार्टमेंट टैंक उचित होगा । ये दो कम्पार्टमेंट को स्लज भंडारण स्तर से ऊपर परस्पर जुड़ा होना चाहिए , पाइप या चौकोर उद्घाटन के माध्यम से , जिसका व्यास या साइड लंबाई 75 mm से कम नहीं है
प्रत्येक सेप्टिक टैंक को वेंटिलेशन पाइप के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, शीर्ष एक उपयुक्त मच्छर प्रूफ वायर मेष के साथ कवर किया जा रहा है। पाइप की ऊंचाई 20 मीटर के दायरे में उच्चतम इमारत के शीर्ष से कम से कम 2 मीटर ऊपर होनी चाहिए।
भाग 8 ]
45 उत्तराखण्ड गजट , 01 फरवरी , 2025 ई ० (माघ 12, 1946 शक सम्वत्)
ह०(अस्पष्ट)
OUTLET
प्रशासक, नगरपालिकापरिषद पुरोला,उत्तरकाशी।
DEFLECTOR
150
ALL DIMENS SIONSNSIN
150
450
150-
150
SCUM BOARD
2
300
OPENING
FENSTOCK
PENSTOCK
SECTIONXX
1500
W VER1200)
TWL
L
SLOPEIN10
BAFFLE
150
150
525max 300min
ह०(अस्पष्ट)
-150
अधिशासीअधिकारी, नगरपालिकापरिषद् पुरोला,उत्तरकाशी।
FigureF-1:Typicalsketchoftwocompartmentseptictankforpopulationsover50asperIS:2470(Part1),1985
BENCHING
INLETCHAMBER
पी०एस०यू०(आर०ई०)05हिन्दीगजट/44-भाग8-2025(कम्प्यूटर/रीजियो)। मुद्रकएवम्प्रकाशक-अपरनिदेशक,राजकीयमुद्रणालय,उत्तराखण्ड,रुड़की।