Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 25 March 2025

Department
Judicial Section
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
07नो-M/XXXVI-A-1/2025-08नो-एम/2007
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-03-25.3087-230625035228
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

( संख्या-15 खण्ड--26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

1500

335-345

भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 1 -क-नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

103-105

1500

975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

975

123-125

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

335-क 336

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट ,12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22 , 1947 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग -1

अधिसूचना

नियुक्ति

25 मार्च , 2025 ई ०

संख्या-07नो-M /XXXVI -A-1 /2025-08 नो -एम/ 2007- श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952(अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मनीष चन्द्र सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 25-03-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय ऊधमसिंह नगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री मनीष चन्द्र सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

आज्ञा से,

प्रदीप पन्त, प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 07नो- M/XXXVI - A- 1 /2025-08 No. - M / 2007 Dated- March 25 , 2025 .

NOTIFICATION

Appointment

March 25 , 2025

No. 07नो-M/XXXVI -A - 1 / 2025-08 No - M / 2007 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 ( Act No - 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Manish Chandra Singh , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 25-03-2025 for District Headquater Udhamsingh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub- rule ( 4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Manish Chandra Singh be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .

By Order,

PRADEEP PANT,

Principal Secretary, Law- cum- L.R .

337 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

राजस्व अनुभाग -3

अधिसूचना

20 फरवरी , 2025 ई ०

संख्या-137 /XVIII (3 ) /2025-03 ( 01 )/ 2025- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश भू- राजस्व अधिनियम , 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 , वर्ष 1901 ) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन होंगे:-

अनुसूची

जिला

तहसील

परगना

ग्राम का नाम

मुखमल

टिहरी गढ़वाल

प्रतापनगर

प्रतापनगर

पनसूत

In pursuance of the provision of Clause ( 3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 137/ XVIII (3 ) /2025-03 ( 01 ) / 2025 Dated- February 20 , 2025 for general information .

NOTIFICATION

February 20 , 2025

No. 137 /XVIII ( 3 )/2025-03 ( 01 )/2025 -- In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act , 1901 ( U.P. Act . No. 3 of 1901 ) , (as applicable to the State of Uttarakhand ) , the Governor is pleased to declare that the villages mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette: -

Schedule

District

Tehsil

Pargana

Name of Village 1

2

3

4

Mukhmal

Tehri Garhwal

Pratapnagar Pratapnagar

Pansut

अधिसूचना

20 फरवरी , 2025 ई ०

संख्या-138 /XVIII ( 3 ) / 2025-03 ( 01 ) / 2025- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश भू- राजस्व अधिनियम , 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 , वर्ष 1901 ) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन होंगेः-

अनुसूची

जिला

तहसील

परगना

ग्राम का नाम

हरिद्वार

हासनवाला

भगवानपुर

भगवानपुर 338

उत्तराखण्ड गजट , 12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत)

[भाग 1

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 138 /XVIII ( 3 ) /2025-03 (01 ) /2025 Dated- February 20, 2025. for general information .

NOTIFICATION

February 20 , 2025

No. 138 / XVIII ( 3 ) /2025-03 ( 01 ) /2025 -- In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act , 1901 (U.P. Act . No. 3 of 1901 ) , ( as applicable to the State of Uttarakhand ) , the Governor is pleased to declare that the village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette: -

Schedule

District

Tehsil

2

1

Haridwar Bhagwanpur Name of Village

Pargana

4

3

Hasanwala

Bhagwanpur

अधिसूचना

20 फरवरी , 2025 ई ०

संख्या-140/ XVIII (3 )/2025-03( 2 )/ 2025 - राज्यपाल , उत्तर प्रदेश भू- राजस्व अधिनियम , 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1901 ) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन होंगेः-

अनुसूची

जिला तहसील

परगना

01

02

03

हरिद्वार

भगवानपुर भगवानपुर

ग्राम का नाम

क्रम संख्या

05

04

01 भगवानपुर मु ०व ०ज ०मु०

02

शाहपुर

03

मकनपुर महमूद आलम (मु० व ज० मु०)

04

खानपुर

आज्ञा से ,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे ,

सचिव , राजस्व ।

भाग 1 ]

339 उत्तराखण्ड गजट , 12 अप्रैल , 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

In pursuance of the provision of Clause (3 ) of the article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 140/ XVIII (3)/ 2025-03 (2) /2025 Dated- February 20 , 2025 for general information.

NOTIFICATION

February 20 , 2025

No. 140 /XVIII (3 )/2025-03 ( 2) / 2025 --In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act , 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901 ) , ( as applicable to the State of Uttarakhand ) , the Governor is pleased to declare that the villages mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette: -

Schedule

!

District

Tehsil

Sl . no

Pargana

Name of Village

1

2

3

4

5

1 Bhagwanpur M.and M.J.

2 Shahpur

Haridwar Bhagwanpur Bhagwanpur

3 Maknpur Mahmud Alam (M and M.J. )

4 Khanpur

ByOrder,

DR . SURENDRA NARAYAN PANDEY, Secretary, Revenue .

सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

03मार्च , 2025 ई०

संख्या-292 / XXXI ( 1 )/ 2025/पदो0-01 / 2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत श्री श्याम सिंह को नियमित चयनोपरान्त अपर सचिव , वेतनमान लेवल-13 'क' के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री श्याम सिंह, अपर सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।

3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

340

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

प्रोन्नति/ विज्ञप्ति

03मार्च , 2025 ई ०

संख्या-293 / XXXI ( 1 )/ 2025/पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री गजेन्द्र सिंह कफलिया को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव , वेतनमान लेवल-13 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री गजेन्द्र सिंह कफलिया, संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।

3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0 बी0)/ 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

4- संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

03 मार्च , 2025 ई ०

संख्या-294 / XXXI ( 1 )/2025/पदो0-01 / 2020- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनु सचिव के पद पर कार्यरत श्रीमती ऋचा को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव , वेतनमान-₹ 78800-209200 (लेवल-12) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती ऋचा , उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।

3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस०बी०)/ 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

4- उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03 मार्च , 2025 ई ०

संख्या-295 / XXXI (1 )/2025/पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव , वेतनमान ₹ 67700-208700 (लेवल -11 ) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) श्री रमेश सिंह नित्वाल

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह रावत

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुसचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 (एस ०बी०) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या -221 / 2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

4- अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

341 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 12 अप्रैल, 2025 ई ० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

प्रोन्नति/ विज्ञप्ति

03 मार्च , 2025 ई ०

संख्या-296 / XXXI (1 )/ 2025/पदो0-01 / 2024 - उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री प्रमोद कुमार, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतनमान -₹ 56,100-177,500 (वेतन लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रमोद कुमार, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।

3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0 बी0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रमोद कुमार, अनुभाग अधिकारी को आवास अनुभाग -02 में तैनात किया जाता है ।

5- श्री प्रमोद कुमार, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि० ) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

03मार्च , 2025 ई ०

संख्या-297 / XXXI ( 1 ) /2025 /पदो0-01 / 2024 - उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती रेनूबाला चौधरी , को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतनमान-₹ 56,100-177,500 (वेतन लेवल-10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती रेनूबाला चौधरी , अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।

३- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 ( एस0 बी0 ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।

4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती रेनूबाला चौधरी , अनुभाग अधिकारी को सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग -03 में तैनात किया जाता है ।

5- श्रीमती रेनूबाला चौधरी , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से , दीपेन्द्र कुमार चौधरी , सचिव ।

342

उत्तराखण्ड गजट , 12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत)

[भाग 1

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2

कार्यालय ज्ञाप

10मार्च , 2025 ई०

संख्या-281457 / XXIV- 2 / 2025-29 ( 04) 2013- विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा में चयन वर्ष 2022-23 , चयन वर्ष 2023-24 एवं चयन वर्ष 2024-25 में अपर शिक्षा निदेशक के रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति किए जाने के संबंध में दिनांक 21.08.2024 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा मा० लोक सेवा अधिकरण , देहरादून के समक्ष योजित क्लेम पीटिशन संख्या-58 / एस 0 बी0 / 2024 दिनेश चन्द्र गौड़ बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 20.06.2024 को पारित आदेश के क्रम में शासन स्तर पर विचाराधीन श्री दिनेश चन्द्र गौड़ के प्रत्यावेदन में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन श्री दिनेश चन्द्र गौड को अपर शिक्षा निदेशक (वेतनमान वेतन मैट्रिक्स 131100-216600 लेवल 13 'क' ) के पद पर पदोन्नत किये जाने की संस्तुति की गयी ।

02- श्री दिनेश चन्द्र गौड़, तत्कालीन विभागाध्यक्ष , सीमैट, उत्तराखण्ड देहरादून (सम्प्रति सेवानिवृत्ति संयुक्त शिक्षा निदेशक) द्वारा क्लेम पीटिशन संख्या -58 / एस0 बी0 / 2024 दिनेश चन्द्र गौड़ बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 20.06.2024 को पारित आदेश के क्रम शासन के समक्ष प्रस्तुत अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2024 का शीघ्र निस्तारण किये जाने के अनुतोष हेतु मा० लोक सेवा अधिकरण , खण्डपीठ देहरादून के समक्ष योजित निर्देश याचिका संख्या-177/ एस0 बी0 /2024 दिनेश चन्द्र गौड़ बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य योजित की गयी । उक्त निर्देश याचिका में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

"6. The claim petition is disposed of, at the admission stage , with the consent of learned Counsel for the parties , by making a request to the reviewing authority to decide the review petition of the petitioner as expeditiously as possible , without unreasonable dealy, considering the facts , which have been mentioned is paras 2 & 3 of this Judgment . Petitioner may also be considered for promotion after opening the ' sealed cover ' , as per law. "

03- श्री दिनेश चन्द्र गौड़ द्वारा शासन के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रत्यावेदन दिनांक-03.12.2024 द्वारा मा० अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका संख्या -177 / एस 0बी0 / 2024 में पारित आदेश दिनांक-02.12.2024 का अनुपालन किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया । श्री दिनेश चन्द्र गौड़ द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0-216451 , दिनांक-07.06.2024 द्वारा श्री गौड़ को प्रदत्त शास्ति (सरकार को हुयी आर्थिक हानि की धनराशि रू 0 217392/- की मासिक किस्तों में आहरित वेतन से वसूली एवं दो वेतन वृद्धि रोके जाने) को कार्यालय ज्ञाप संख्या-263239 , दिनांक 23.12.2024 द्वारा निरस्त/ समाप्त किया गया ।

तदोपरान्त शासन के पत्र दिनांक-23.12.2024 के माध्यम से उक्त लिये गये निर्णय से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखण्ड शासन को अवगत कराते हुए निर्देश याचिका संख्या-177 / एस 0 बी 0 /2024 दिनेश चन्द्र गौड़ बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पारित आदेश के क्रम में श्री दिनेश चन्द्र गौड़ की अपर शिक्षा निदेशक, वेतन मैट्रिक्स 131100-216600 लेवल 13 'क' भाग 1 ]

343 उत्तराखण्ड गजट, 12 अप्रैल , 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

के पद पर पदोन्नति किए जाने के संबंध में चयन समिति की 'बन्द लिफाफे' में रक्षित संस्तुति का शीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से अनुरोध किया गया । जिसके क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के पत्र दिनांक 30.12.2024 द्वारा विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अपर शिक्षा निदेशक , वेतन मैट्रिक्स 131100-216600 लेवल 13 'क' के रिक्त पद पर चयन हेतु दिनांक 21.08.2024 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में समिति द्वारा अपर शिक्षा निदेशक के रिक्त पद पर श्री दिनेश चन्द्र गौड़ की पदोन्नति किए जाने के संबंध में की गयी संस्तुति के आलोक में यथावश्यक कार्यवाही किये जाने से अवगत कराया गया ।

04- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के उपरोक्त संदर्भगत पत्र दिनांक 30.12.2024 में श्री दिनेश चन्द्र गौड़ की अपर शिक्षा निदेशक के पद पदोन्नति के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के आलोक में श्री दिनेश चन्द्र गौड़ के पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी किन्तु श्री गौड़ के पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व ही श्री दिनेश चन्द्र गौड़ अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक-31.12.2024 को सेवानिवृत्त हो गये ।

05- उपरोक्त के क्रम में मा० लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या-177 / एस 0 बी0 / 2024 दिनेश चन्द्र गौड़ बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पारित आदेश का अनुपालन न होने के दृष्टिगत श्री गौड़ द्वारा मा० अधिकरण में EXECUTION PETION NO . 03 /SB/2025 योजित की गयी जिसमें दिनांक-24.02.2025 को मा ० अधिकरण द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नानुसार है-- " 7. No useful purpose would be served by keeping the execution petition pending . the same is , accordingly , closed with the direction to the respondent department to consider the petitioner for notional promotion after opening the sealed cover, as expeditiously as possible and without unreasonable delay, and in any case, within 04 weeks of presentation of certified copy of this order."

06- मा० अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका संख्या-03/SB/ 2025 में दिनांक 24.02.2025 को पारित आदेश के आलोक में, श्री दिनेश चन्द्र गौड़ को अपर शिक्षा निदेशक के पद पर, नोशनल पदोन्नति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में न्याय विभाग , उत्तराखण्ड शासन एवं कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त सहमति के दृष्टिगत राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिए होने वाले चयनों में बन्द लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया का निर्धारण विषयक कार्मिक विभाग , उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 13.05.2003 के प्रस्तर-7(क) में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में श्री दिनेश चन्द्र गौड़, सेवानिवृत्त संयुक्त शिक्षा निदेशक (ज्येष्ठता क्रमांक-128 जी) को उनसे आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री रघुनाथ लाल आर्य (ज्येष्ठता क्रमांक-128 एच) द्वारा अपर शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 29.08.2024 से अपर शिक्षा निदेशक (वेतनमान वेतन मैट्रिक्स 131100-216600 लेवल 13 ' क' ) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदत्त करते हैं ।

07- श्री दिनेश चन्द्र गौड, सेवानिवृत्त संयुक्त शिक्षा निदेशक को अपर शिक्षा निदेशक पद पर नोशनल पदोन्नति मा ० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के समादर में की जा रही है, अतः इसे भविष्य में किसी अन्य प्रकरण में दृष्टान्त नहीं माना जाएगा ।

आज्ञा से , रविनाथ रामन, सचिव ।

344

उत्तराखण्ड गजट, 12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

लोक निर्माण अनुभाग-1

विज्ञप्ति

28 मार्च , 2025 ई ०

संख्या-286830 /ill (1 )/ 2025-ई-पत्रावली- 38619-प्रमुख अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय , लोक निर्माण विभाग , देहरादून के पत्र संख्या -101 / 69 व्यक - सा 0 / 2025 दिनांक-04 फरवरी , 2025 के द्वारा प्राप्त श्री अरूण कुमार, अधीक्षण अभियन्ता , 10 वां रा ०मा ०वृत्त , लोक निर्माण विभाग , देहरादून के आवेदन पत्र दिनांक-02.04.2024 में किए गए अनुरोध पर शासनादेश संख्या-3497 /111-500 (5)-46 दिनांक 06.11.1946 के प्राविधानान्तर्गत सम्यक विचारोपरांत श्री अरूण कुमार, अधीक्षण अभियन्ता का सेवा अभिलेखों में अंकित नाम " श्री अरूण कुमार " के स्थान पर " श्री अरूण कुमार पाण्डेय " परिवर्तित / अंकित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

आज्ञा से , विनीत कुमार, अपर सचिव ।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग -1

कार्यालय -ज्ञाप

(पदोन्नति)

31 जनवरी , 2025 ई०

संख्या-272011 / ई -54930 / XIII -1 / 2025-01 ( 01 ) 2016 T.C. 1 - उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ' क' सेवा नियमावली, 1991 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में विहित व्यवस्थाओं के आलोक में विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियमित चयनोपरान्त उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , उत्तराखण्ड में आलू विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी श्री महेन्द्र प्रताप शाही (एम० पी० शाही) की पदोन्नति उप निदेशक / मुख्य उद्यान अधिकारी , श्रेणी-1 वेतनमान रू0 67700-208700 वेतन लेवल -11 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान करते हुये दो वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी की तैनाती आदेश उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में विहित व्यवस्थानुसार पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

भाग 1 ]

345 उत्तराखण्ड गजट , 12 अप्रैल , 2025 ई 0 (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

3. उक्त आदेश मा० लोक सेवा अधिकरण में योजित क्लेम पिटिशन संख्या-59 / DB / 2023 और मा ० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या -335/ (एस ० / बी) 2019 के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे ।

4. श्री एम ० पी० शाही , पदोन्नत पद उप निदेशक/ मुख्य उद्यान अधिकारी , श्रेणी-1 पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण करते हुए , अपनी योगदान आख्या निदेशक के माध्यम से तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

आज्ञा से , महिमा रौंकली, संयुक्त सचिव ।

पी ० एस ०यू० ( आर०ई० ) 15 हिन्दी गजट / 111 -भाग 1-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2025 ई0 (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1 -क

नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

February 25, 2025

No. 28 /XIV- a- 31 /Admin.A/2016 -- Shri Vishal Vashisht, Civil Judge ( Jr. Div . ), Doiwala District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 08 days w.e.f. 14.11.2024 to 21.11.2024.

NOTIFICATION

March 03, 2025

No. 35 /XIV- a - 43 /Admin.A/ 2020 -- Shri Shrey Gupta , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Narendra Nagar District Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 17.09.2024 to 28.09.2024 with permission to suffix 29.09.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 03, 2025

No. 36/ XIV- a - 43/ Admin.A/ 2020--Shri Shrey Gupta , Civil Judge ( Jr. Div. ), Narendra Nagar District Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 15.10.2024 to 29.10.2024 with permission to suffix 30.10.2024 to 03.11.2024 as Deepawali holidays.

NOTIFICATION

March 03, 2025

No. 37 /XIV /a- 30/Admin.A- 2/ 2023 -- Shri Anoop Singh Bhakuni , 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 04.11.2024 to 30.11.2024 with permission to prefix 30.10.2024 to 03.11.2024 as Deepawali holidays and suffix 01.12.2024 as Sunday holiday.

103 -ख 104

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

NOTIFICATION

March 03 , 2025

No. 38/XIV/a -30/Admin.A-2 /2023--Shri Anoop Singh Bhakuni , 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 06 days w.e.f. 03.12.2024 to 08.12.2024.

NOTIFICATION

March 03 , 2025

No. 39/XIV- 53 /Admin.A--Shri Prashant Joshi , District & Sessions Judge , Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 07 days w.e.f. 22.11.2024 to 28.11.2024.

NOTIFICATION

March 03 , 2025

No. 40 /XIV-a - 35/Admin.A/ 2016 --Ms . Chandreshwari Singh , Judicial Magistrate , Laksar District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 11.01.2025 to 26.01.2025.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/ -

Registrar ( Inspection) .

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ,

देहरादून ।

अधिसूचना

20मार्च , 2025 ई ०

संख्या-5399 / नि०अनु०-भू०उप० परि० / बी-003 / 2025- आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10 ( 0) /2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना 2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 13.02.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतएव , अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2/ 21-10 (आ०) / 2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

खसरा नम्बर

मौजा

भूखण्ड का क्षेत्रफल

क्र० सं०

वर्तमान भू-उपयोग

भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव आवासीय 01

कृषि

9080 वर्गमीटर

467, 468 क, 470 , 471 क, 472, 473 , 474 क, 476 क, 477 क , 478 , 479 , 480

मौजा दुधई, परगना पछवादून तहसील विकासनगर, देहरादून ।

105 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 12 अप्रैल , 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

अधिसूचना

25 मार्च , 2025 ई ०

संख्या-5447 / नि०अनु०-भू० उप ०परि० / बी-004 / 2025- आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10 (आ0)/ 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 22.02.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतएव , अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 (आ0)/ 2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना -2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं: -

क्र०सं०

मौजा

खसरा नम्बर

वर्तमान भू-उपयोग

भूखण्ड का क्षेत्रफल

01

भू- उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव आवासीय

कृषि

9996 वर्गमीटर

ग्राम पौन्धा तहसील विकासनगर देहरादून ।

1097 ख, 1097 ख (पुराना खसरा नम्बर 1535 , 1536 , 1537) 1097 ख (पुराना खसरा नम्बर 1533 ) मध्ये

बंशीधर तिवारी,

उपाध्यक्ष ।

पी० एस ० यू० ( आर ० ई0 ) 15 हिन्दी गजट / 111 - भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैं (H.P.Raturi ) Full Name Hari Prasad Ratoori (Ex . No. 56916 LME ) मेरे नौसेना के सर्विस अभिलेखों मे मेरी पत्नी का नाम Smt . Prem Lata दर्ज है । (उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा) दीवानी वाद संख्या 51/2022 CNR No. UKRU03-000073-2022 के अंतर्गत मैंने अपनी पूर्व पत्नी Smt . Prem Lata से 11.09.2023 के तहत विवाह विच्छेद कर लिया है । तत्पश्चात मैंने पुनः दूसरा विवाह Smt. Asha Devi निवासी रतूडा रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड से कर लिया है, जिसका रजिस्ट्रेशन ID-401672210835 व ID- 515977911927 है जो कि Compulsory Registration of Marriage रुद्रप्रयाग कार्यालय अभिलेखों में 29.01.2024 को पंजीकृत है । भविष्य में मेरी पत्नी को Smt. Asha Devi W/ o Hari Prasad Ratoori के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Hari Prasad Ratoori

निवासी रतूड़ा, रूद्रप्रयाग , उत्तराखण्ड ।

123- ट 124 उत्तराखण्ड गजट , 12 अप्रैल, 2025 ई0 (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मैंने निजी कारणो से अपना नाम क्रिश कुमार कटारिया से बदलकर पार्थ वशिष्ठ कर लिया है । भविष्य में मुझे पार्थ वशिष्ठ पुत्र श्री राधे श्याम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

क्रिश कुमार कटारिया (मौजूदा पुराना नाम ) पुत्र श्री राधे श्याम निवासी आकाशदीप एन्क्लेव फेज 2 , रंगोली गार्डन दिल्ली रोड़ रूडकी जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मैं कला देवी पत्नी स्व० सैन सिंह निवासी ग्राम झाझरा , पो० ओ ० सुद्धौवाला, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड । मेरे पति के सर्विस अभिलेखों एवं UAN No. 100234227560 में मेरा नाम सुशीला देवी दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड सं0 (864978619163) एवं सभी दस्तावेजों में मेरा नाम कला देवी है । सुशील देवी व कला देवी दोनो नाम एक ही महिला अर्थात मेरे ही है । भविष्य में मुझे कला देवी के नाम से जाना पहचाना जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

कला देवी पत्नी स्व० सैन सिंह निवासी ग्राम झाझरा , पो ० ओ ० सुद्धौवाला, विकासनगर देहरादून, उत्तराखण्ड |

सूचना

मैं नन्द किशोर पुत्र स्व० फूल चन्द निवासी हर्रावाला देहरादून, डोईवाला देहरादून उत्तराखण्ड, हैं मेरे आधार कार्ड संख्या-2317-6731-9648 में मेरा नाम राम किशोर गलत दर्ज है जबकि मेरा सही नाम नन्द किशोर हैं जो कि मेरे पहचान पत्र व जमीन की खतौनी में भी दर्ज हैं । भविष्य में मुझे नन्द किशोर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं ।

नन्द किशोर पुत्र स्व० फूल चन्द निवासी हर्रावाला , पोस्ट हर्रावाला डोईवाला, देहरादून उत्तराखण्ड ।

125 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट , 12 अप्रैल , 2025 ई० (चैत्र 22, 1947 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 0 789060865698 में त्रुटिवश मेरा नाम कल्पेश्वरी देवी दर्ज हो गया है । जोकि गलत है । जबकि मेरा वास्तविक नाम कल्पी देवी है । भविष्य में मुझे कल्पी देवी पत्नी स्व ० हर सिंह के नाम से जाना पहचाना व. पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

कल्पी देवी पत्नी स्व० हर सिंह निवासी-किमोली मल्ली ग्राम तोल्यों चमोली, उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे हाईस्कूल के अनुक्रमांक 1230216 व आधार कार्ड नं0 9956 0220 8375/ पेन कार्ड सं ० DFXPG0032M/ पहचान पत्र नं 0 ZER0372474 में मेरा नाम राजेश गुप्ता पुत्र राम नाथ गुप्ता दर्ज है जबकि मेरे नगर निगम ऋषिकेश के कुछ अन्य अभिलेखों में मेरा नाम राजेश बंसल पुत्र आर० एन० बंसल दर्ज है । राजेश गुप्ता उर्फ राजेश बंसल दोनों मेरे ही नाम है । भविष्य में मुझे राजेश गुप्ता उर्फ राजेश बंसल पुत्र रामनाथ गुप्ता दोनों नामों से मुझे जाना व पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

राजेश गुप्ता उर्फ राजेश बंसल पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी-95 , चंद्रेश्वर मार्ग , मायाकुंड वार्ड नं0 7 ऋषिकेश , देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना

मैंने अपनी पुत्री का नाम ओशिना शाह से बदलकर पल्लवी शाह रख लिया है । भविष्य में मेरी पुत्री को पल्लवी शाह पुत्री शैलेश चंद्र शाह के नाम से जाना जाएगा ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

शैलेश चन्द्र शाह पुत्र आर.एल.शाह, निवासी बैंक कालोनी , माजरा , देहरादून ।

पी० एस ०यू० ( आर० ई0 ) 15 हिन्दी गजट / 111 -भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 25 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-03-25.3087-230625035228/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-03-25.3087-230625035228.