पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
( संख्या-18 खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13 , 1947 शक सम्वत्)
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग- अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग- अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
369-374
भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 1 -क-नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
123-128
1500
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
149-154
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
369-क 370
उत्तराखण्ड गजट , 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
21 अप्रैल , 2025 ई ०
संख्या-11 नो - ई/XXXVI - A-1 / 2025-05 नो-ई / 2002 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मुकेश सिंह कुमांई, अधिवक्ता को दिनांक 21-04-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील कीर्तिनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री मुकेश सिंह कुमांई , अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
Inpursuance of the provisions of clause ( 3) ofArticle 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 11 - No - E /XXXVI - A- 1 / 2025-05 No. - E /2002 Dated - April 21 , 2025 .
NOTIFICATION
Appointment
April21 , 2025
No. 11 - No - E /XXXVI - A - 1 / 2025-05 No - E /2002--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Mukesh Singh Kumain , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 21-04-2025 for Tehsil Kirtinagar, District Tehri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Mukesh Singh Kumain , Advocate be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.
अधिसूचना
नियुक्ति
21 अप्रैल , 2025 ई०
संख्या-23 नो- I/XXXVI -A- 1 /2025-09 नो-आई / 2009 -श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती डिगरी बाफिला, अधिवक्ता को दिनांक 21-04-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती डिगरी बाफिला , अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
371 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 03 मई , 2025 ई ० (बैशाख 13 , 1947 शक सम्वत्)
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 23 - No -I /XXXVI - A - 1 / 2025-09 No. - 1 /2009 Dated- April 21 , 2025.
NOTIFICATION
Appointment
April21 , 2025
No. 23 - No - I / XXXVI - A - 1 / 2025-09 No - 1/2009 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 ( Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mrs. Digree Bafila , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 21-04-2025 for District Headquater Pithoragarh and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mrs. Digree Bafila be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
अधिसूचना
नियुक्ति
21 अप्रैल, 2025 ई ०
संख्या-19नो- B /XXXVI -A-1 /2025-18 नो -बी/ 2009- श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री महक सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 21-04-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला हरिद्वार की तहसील लक्सर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री महक सिंह, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 19- No - B/XXXVI - A - 1 / 2025-18 No. - B/2009 Dated - April 21 , 2025 .
NOTIFICATION
Appointment
April21, 2025
No. 19 - No B/XXXVI - A- 1 /2025-18 No - B/2009--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Mahak Singh , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 21-04-2025 for Tehsil Laksar, District Haridwar and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Mahak Singh , Advocate be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
372
उत्तराखण्ड गजट, 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
अधिसूचना
नियुक्ति
22 अप्रैल, 2025 ई०
संख्या-06नो- A/XXXVI -A- 1 /2025-03 नो -ए/ 2009- श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री पीयूष शर्मा , अधिवक्ता को दिनांक 22-04-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला देहरादून की तहसील विकासनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री पीयूष शर्मा, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से , प्रदीप पन्त, प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।
In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No.06 No - A/ XXXVI - A - 1 / 2025-03 No. - A/ 2009 Dated- April 22 , 2025 .
NOTIFICATION
Appointment
April22, 2025
No. 06 No - A/XXXVI - A - 1 /2025-03 No -A/2009 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Piyush Sharma , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 22-04-2025 for Tehsil Vikasnagar, District Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4 ) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Piyush Sharma , Advocate be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
By Order, PRADEEP PANT, Principal Secretary , Law- cum-L.R .
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग पदोन्नति/ विज्ञप्ति 08 अप्रैल, 2025 ई०
संख्या-248/XLI -B -1/2025-04-प्रशि ० / 2024-कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत कार्यदेशक से प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के रिक्त पदों पर प्रोन्नति द्वारा चयन हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार में दिनांक 06 मार्च , 2025 को आहूत चयन समिति की बैठक एवं इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्याः 576 / 06/ डी.पी.सी. / कौ० वि० / सेवा-02 / 2025-25 , दिनांक 18 मार्च , 2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में कार्यदेशक से प्रधानाचार्य श्रेणी-2 (वेतनमान रू 0 56100-177500, लेवल -10 ) के पद पर निम्नलिखित कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट, 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13, 1947 शक सम्वत्) 373
क० कार्मिक का नाम पदोन्नति का पद
सं०
1. श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी प्रधानाचार्य श्रेणी-2
2. कु० रेखा आर्या प्रधानाचार्य श्रेणी-2
3. श्री जैशीराम चन्देल प्रधानाचार्य श्रेणी-2
4. श्री दयाल सिंह अधिकारी प्रधानाचार्य श्रेणी-2
5. श्री पी० के जोशी प्रधानाचार्य श्रेणी-2
6. श्री मनोज कुमार थापा प्रधानाचार्य श्रेणी-2
7. श्रीगोविन्द राम प्रधानाचार्य श्रेणी-2
8. श्रीमती पूनम नौटियाल प्रधानाचार्य श्रेणी-2
9. श्री ललित मोहन अरोड़ा प्रधानाचार्य श्रेणी-2
10. श्रीमती अंजू बिष्ट प्रधानाचार्य श्रेणी-2
11. श्रीमती आशा पाण्डेय प्रधानाचार्य श्रेणी-2
12. श्रीमती नूतन सक्सेना प्रधानाचार्य श्रेणी-2
13. श्री लक्ष्मण सिंह राणा प्रधानाचार्य श्रेणी-2
14. श्री ललित पंत प्रधानाचार्य श्रेणी-2
15. श्री हरि प्रसाद सेमवाल प्रधानाचार्य श्रेणी-2
16. श्रीमती उमा जोशी प्रधानाचार्य श्रेणी-2
17. श्री लक्ष्मी प्रसाद प्रधानाचार्य श्रेणी-2
18. श्री अमर सिंह रावत प्रधानाचार्य श्रेणी-2
19. श्रीमती शान्ति मेहरा प्रधानाचार्य श्रेणी-2
20. श्री निश्चल जोशी प्रधानाचार्य श्रेणी-2
21. श्री आर०सी०पाल प्रधानाचार्य श्रेणी-2
22. श्री शिव कुमार प्रधानाचार्य श्रेणी-2
23. श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय प्रधानाचार्य श्रेणी-2
24. श्री विनोद कर्नाटक प्रधानाचार्य श्रेणी-2
25. श्री भूपेन्द्र सिंह रावत प्रधानाचार्य श्रेणी-2
26. श्री स्वराज सिंह प्रधानाचार्य श्रेणी-2
27 श्रीमती सीमा कुमार प्रधानाचार्य श्रेणी-2
28 श्रीमती मंजू आर्या प्रधानाचार्य श्रेणी-2
29 श्री सुशील कुमार प्रधानाचार्य श्रेणी-2
2- उक्त कार्मिकों को पदोन्नति के फलस्वरूप प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है ।
3- पदोन्नत किये जा रहे कार्मिकों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से ,
सी० रवि शंकर,
सचिव ।
374
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 03 मई, 2025 ई ० (बैशाख 13 , 1947 शक सम्वत्)
गृह अनुभाग-04
अधिसूचना
22 अप्रैल , 2025 ई ०
संख्या-230 /XX-4/2025-E-68530- राष्ट्रीय जॉच एजेंसी अधिनियम , 2008 (केन्द्रीय अधिनियम 34 , 2008 ) के अन्तर्गत अनुसूचित अपराधों की जाँच के संबंध में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ (1 ) में विनिर्दिष्ट स्थान को अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए पुलिस थाना घोषित करते हैं ।
स्तम्भ ( 1)
स्तम्भ (2)
सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य
भवन संख्या-61 (प्रथम एवं द्वितीय तल) , जी०बी०ओ ० कैम्पस , 17 ई ०सी० रोड, सर्वे चौक, देहरादून, उत्तराखण्ड
आज्ञा सें , शैलेश बगौली, सचिव ।
In pursuance of the provision of Clause ( 3) ofArticle 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 230 /XX - 4 / 2025- E - 68530 Dated - April 22, 2025 for general information .
NOTIFICATION
April22, 2025
No. 230 /XX-4/2025- E -68530 --In exercise of powers conferred under section 2( 1 ) ( u ) of the BNSS , 2023 , the Governor, hereby declares that the place specified in column ( 1 ) below shall be a police station for the area specified in the corresponding entry in column (2) thereof, in respect of the investigation of scheduled offences under the National Investigation Agency Act , 2008 ( Central Act 34 of 2008 ) for exercising the powers under the provisions of the said BNSS , 2023 .
Column(1)
Column(2)
Whole State of Uttarakhand
National Investigation Agency
Police Station , Building no . 61 ( 1st
& 2nd Floor ) , GBO Campus , 17 EC Road ,
Survey Chowk, Dehradun , Uttarakhand .
ByOrder,
SHAILESH BAGAULI ,
Secretary.
पी० एस ०यू० ( आर० ई ० ) 18 हिन्दी गजट / 165- भाग 1-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN /30 /2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13 , 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी , टौन्स वन प्रभाग, पुरोला कार्यभार हस्तान्तरण प्रमाण पत्र
30 दिसम्बर , 2024 ई ०
पत्रांक-2184/1-13 - उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग -1 संख्या-2268 / X- 1-2024-04 (06 ) /2022 देहरादून दिनांक 22.11.2024 के अनुपालन में श्री डी० पी० बलूनी, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आज दिनांक 30.12.2024 के अपराह्न में उप वन संरक्षक , टौन्स वन प्रभाग , पुरोला का समस्त कार्यभार विधिवत रूप से श्री रंगनाथ पाण्डे, प्रभागीय वनाधिकारी , टौन्स वन प्रभाग , पुरोला को सौंप दिया गया है ।
कार्यभार मुक्त अधिकारी,
कार्यभार ग्राही अधिकारी ,
डी०पी ० बलूनी,
प्रभागीय वनाधिकारी ,
रंगनाथ पाण्डे, प्रभागीय वनाधिकारी , टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।
टौन्स वन प्रभाग , पुरोला ।
123-ख 124
उत्तराखण्ड गजट , 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)
आदेश
31 अगस्त, 2024 ई०
पत्रांक-998 / पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK03TA1304 ( MOTOR CAB ) मॉडल 2018 चैचिस MA3EUA61S00C79297 इंजन न0 F8DN6036441 वाहन श्री दिनेश सिंह बोहरा पुत्र श्री राम सिंह बोहरा निवासी-विष्णुपुरी कॉलोनी , मोहनपुर, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 25/07/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन /चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 31.08.2024 को वाहन संख्या UK03TA1304 (MOTOR CAB ) मॉडल 2018 चैचिस MA3EUA61S00C79297 इंजन न0 F8DN6036441 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
27 सितम्बर , 2024 ई ०
पत्रांक-1143/ पंजीयन निरस्त / 2024-25- वाहन संख्या UA07R8630 ( LGV) मॉडल 2006 चैचिस MA1RZ2GAA61J33826 इंजन न० GA61H32507 वाहन श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी मकान संख्या 93 रेलवे वार्ड संख्या 10 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 19/09/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.09.2024 को वाहन संख्या UA07R8630 (LGV) मॉडल 2006 चैचिस MA1RZ2GAA61J33826 इंजन न0 GA61H32507 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
30 सितम्बर, 2024 ई ०
पत्रांक -1171 / पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK03CA1118 (LGV) मॉडल 2005 चैचिस 20881 इंजन न० SLD50803 वाहन श्री नाजिम खान पुत्र श्री नजीब खान निवासी- आजाद नगर वार्ड नम्बर 02 पोस्ट-खटीमा जिला उधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । दिनांक 26/09/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2024 को वाहन संख्या UK03CA1118 ( LGV) मॉडल 2005 चैचिस 20881 इंजन न ० SLD50803 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
125 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 03 गई, 2025 ई० (वैशाख 13, 1947 शक सम्वत्)
आदेश
30 सितम्बर , 2024 ई०
पत्रांक-1175/ पंजीयन निरस्त/ 2024-25-वाहन संख्या UK03CA0939 ( LGV) मॉडल 2017 चैचिस UK04017020208 इंजन संख्या NA कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री धनी चन्द पुत्र श्री नरपति चन्द मकान संख्या 16 क ग्राम आमबाग पोस्ट- टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 26/07/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2024 को वाहन संख्या UK03CA0939 ( LGV) मॉडल 2017 चैचिस UK04017020208 इंजन संख्या NA को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।
आदेश
08 अक्टूबर , 2024 ई ०
पत्रांक-1213/ पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK03TA0448 ( TAXI ) मॉडल 2011 चैचिस MA3EAA61SO1980318 इंजन न0 F8DN4752488 वाहन श्री नसीब हुसैन पुत्र श्री हमीद हुसैन निवासी - मनिहारगोठ पोस्ट- टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 01/10/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 08.10.2024 को वाहन संख्या UK03TA0448 (TAXI ) मॉडल 2011 चैचिस MA3EAA61SO1980318 इंजन न0 F8DN4752488 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
10 अक्टूबर, 2024 ई ०
पत्रांक-1227 / पंजीयन निरस्त/ 2024-25- वाहन संख्या UK06L3858 (MOTOR CAB ) मॉडल 2009 चैचिस MA3FKEB2S00131782 इंजन न0 D13A1141353 वाहन स्वामिनी खुशबू पत्नी श्री रमेश कुमार निवासी मोहनपुर आमबाग पोस्ट- टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 05/10/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 10.10.2024 को वाहन संख्या UK06L3858 (MOTOR CAB ) मॉडल 2009 चैचिस MA3FKEB2S00131782 इंजन न0 D13A1141353 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।
[भाग 1 -क 126 उत्तराखण्ड गजट, 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13 , 1947 शक सम्वत्)
आदेश
10 अक्टूबर , 2024 ई ०
पत्रांक-1229/ पंजीयन निरस्त/ 2024-25-वाहन संख्या UK07PA1941 ( BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT421249D0D02615 इंजन न ० 21M63306860 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 04/09/2023 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन ( उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 10.10.2024 को वाहन संख्या UK07PA1941 (BUS ) मॉडल 2013 चैचिस MAT421249D0D02615 इंजन न० 21M63306860 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
आदेश
15 अक्टूबर , 2024 ई 0
पत्रांक-1241/ पंजीयन निरस्त / 2024-25- वाहन संख्या UP291236 (HGV ) मॉडल 2000 चैचिस 88VPJ49804P इंजन न० 95P55913 वाहन श्री भूपेन्द्र भट्ट एण्ड श्री कमल कान्त भट्ट निवासी - विचई, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है । दिनांक 20/09/2023 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/ चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।
अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 15.10.2024 को वाहन संख्या UP291236 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 88VPJ49804P इंजन न0 95P55913 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ ।
सुरेन्द्र कुमार , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर (चम्पावत) ।
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)
कार्यालयादेश
29 मार्च , 2025 ई०
पत्रोंकः-443 / निलम्बन / 2025 - वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड / मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह मार्च, 25 ) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता हैः- भाग 1 -क]
127
उत्तराखण्ड गजट , 03 मई , 2025 ई० (बैशाख 13, 1947 शक सम्वत्)
लाइसेन्स धारक का नाम व पता क्र. स.
अभियोग
निलम्बन अवधि 7.
संस्तुतिकर्ता अधिकारी
लाइसेन्स संख्या /श्रेणी एवं वैधता
1
UK- 0320240001032
श्री राज भारद्वाज पुत्र श्री रामाशीष भारद्वाज , नौगवाठग्गू, पुरनपूर, गॉधीनगर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
2.
शराब पीकर वाहन का संचालन करना ।
ट्रैफिक पुलिस , शिमला, हिमाचल प्रदेश।
दिनांक 29.03. 2025 से दिनांक 28.09.2025 तक
UK- 0420050021954
श्री नवीन सिंह कार्की पुत्र श्री करम सिंह कार्की, सिल्टा, बेरीनाग , जनपद पिथौरागढ़ ।
3
प्रवर्तन दल, टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
दिनांक 29.03. 2025 से दिनांक 28.06.2025 तक
उपरोक्तानुसार
UK- 0420000101357
श्री जगदीश राम पुत्र श्री धनी राम , रिन विधुल , जनपद पिथौरागढ़ ।
4
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
प्रवर्तन टनकपुर दल,
उपरोक्तानुसार
UP - 3020230007670
मो. समीम पुत्र मो. नवाब अली, ग्राम मुजफ्फर माजरा अलीशाबाद, हरदोई, उ.प्र.
5.
प्रवर्तन दल, भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
टनकपुर
UK- 0320200002978
श्री प्रकाश सिंह ज्याला पुत्र श्री मोहनी| देवी , भैसाझाला, पूर्णागिरी टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
6.
बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
प्रवर्तन दल, टनकपुर
दिनांक 29.03. 2025 से दिनांक 28.06.2025 तक
दल,
UP- 3120010264689
श्री नसीम खान पुत्र श्री नथ्थू खान, ग्राम एवं पोस्ट मिथौली, लखीमपुर खीरी, नोहम्मदी खीरी, उ.प्र. ।
7.
यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
प्रवर्तन टनकपुर
दिनांक 29.03. 2025 से दिनांक 23.04.2025 तक
उपरोक्तानुसार
UP- 3020170012144
श्री अनुप शुक्ला पुत्र श्री अखिलेश शुक्ला, हर्रई, टडियांवा, हरदोई, उ.प्र.
8.
यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
प्रवर्तन टनकपुर दल,
UK-0720130260935
श्री विपिन कर्णवाल पुत्र श्री सुरेश कर्णवाल, 225 पुरानी यमुना कालोनी, देहरादून ।
9.
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
तीव्र गति से वाहन का संचालन करना ।
दिनांक 29.03 . 2025 से दिनांक 28.06.2025 तक
UP-2620190001770
श्री मजहर खान पुत्र श्री मो. उमर खान , मोहल्ला मोहम्मद यारखान न्यूरिया, पीलीभीत, उ.प्र.
उपरोक्त्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
तीव्र गति से वाहन का संचालन करना ।
UK - 0520220000351
10. श्री प्रदीप राम पुत्र श्री जगत राम , ठाडाढुंगा रन्थी बोरागॉव, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ ।
11.
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
भार वाहन में सवारी बैठाना ।
UK - 1320180001157
श्री रविन्द्र भण्डारी पुत्र श्री गबर सिंह भण्डारी , राष्ट्रीय राजमार्ग पीडब्लूडी, रुद्रप्रयाग ।
उपरोक्तानुसार तीव्र गति से वाहन का संचालन करना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
UP - 3120230010480
12. श्री शिवम कुमार वर्मा पुत्र श्री तेजराम वर्मा, घुध्घुलपुर भलिया बजरंग खीरी , उ.प्र.।
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
UP- 2320190006611
13. श्री सोमपाल पुत्र श्री बनारसी, ग्राम भिकनपुर, गजनौला, जी.पी.नगर, उ.प्र.।
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
दिनांक 29.03. 2025 से दिनांक 28.04.2025 तक
उपरोक्तानुसार
UP - 1320110007387
14. श्री रवि कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह , बडौली, वासुदेवपुर , बुंलदशहर, उ.प्र.।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
UK - 0320100000530
15. श्री रोहित कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, वार्ड नं.- 07, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।
दिनांक 29.03. 2025 से दिनांक 28.06.2025 तक
UP - 8119880007518
16. श्री महेश पुत्र श्री भगवान सिंह , सिकन्दरपुर, पिलखाना, अकराबाद, जनपद अलीगढ़, उ.प्र.।
सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
29.03. 2025 से दिनांक 28.04.2025 तक दिनांक
UP - 2520110035684
17. श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री गोरा सिंह , 413 , सैनिक कालोनी, डेलापीर, बरेली , उ.प्र.
तीव्र गति से वाहन का संचालन करना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
दिनांक 29.03 . 2025 से दिनांक 28.06.2025 तक
UK- 0620190007887
18. श्री बलराम कुमार पुत्र श्री राम अवध , इन्द्रानगर, लौका, सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
तीव्र गति से वाहन का संचालन करना ।
उपरोक्तानुसार
UK- 0620220000041
19. श्री संचिन गंगवार पुत्र श्री कृष्ण गंगवार , वार्ड नं. 10, किच्छा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।
UK- 0320220002503
20. श्री रविश भट्ट पुत्र श्री मथुरा दत्त, धौन, जनपद चम्पावत ।
21.
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
उपरोक्तानुसार
UP- 2620210003635
श्री सोहेल पुत्र श्री नफीस अहमद, मोहल्ला खब्बापुर, न्यूरिया, जनपद पीलीभीत, उ.प्र.।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।
128
उत्तराखण्ड गजट , 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
23556 / बरेली/2007 ( मैनयुअल् लाइसेन्स)
22. श्री दुर्वेश कुमार पुत्र श्री लीलाधर, निवासी मो. नसीम म.नं. 226 सी, गौजाजाली, उत्तर बरेली रोड, हल्द्वानी , जनपद नैनीताल ।
23
UK- 0520200002373
श्री अक्षत शर्मा पुत्र श्री ललित शर्मा, भाटकोट, जनपद पिथौरागढ़ ।
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
तीव्र गति से वाहन का संचालन करना ।
UK- 0320230007428
24. श्री अशोक सिंह तड़ागी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह तड़ागी, बालेश्वर वार्ड, नियर बालेश्वर मन्दिर, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।
तीव्र गति से वाहन का संचालन करना ।
UK- 0620190007305
25. श्री नरेन्द्र सिंह सामन्त पुत्र श्री पूरन सिंह सामन्त, खाली महुअट, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
26.
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
तीव्र गति से वाहन का संचालन करना ।
UK-0520040031314
श्री राजेश भट्ट पुत्र श्री वासूदेव भट्ट , धर्मशाला लाईन, जनपद पिथौरागढ़ ।
27.
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
तीव्र गति से वाहन का संचालन करना ।
UK- 0320240000349
श्री गौरव भट्ट पुत्र श्री हरीश भट्ट, संत बाजार, चम्पावत, जनपद चम्पावत ।
28.
उपरोक्तानुसार चम्पावत । पुलिस अधीक्षक , दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
UK -0320100002317
श्री नन्दा बल्ल्भ पुत्र श्री कृष्णानन्द, जैतोली, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
UK- 0320150022909
29. श्री निसार खान पुत्र श्री वजीर अहमद, बजरंगबली वार्ड, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
सुरेन्द्र कुमार , लाइसेसिंग अथॉरिटी ,
टनकपुर चम्पावत ।
पी० एस ० यू० (आर ० ई० ) 18 हिन्दी गजट / 165-भाग 1 - क-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13 , 1947 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरे विभागीय सेवा अभिलेखों में मेरा नाम अरविन्द कुमार पुत्र श्री नर सिंह दास दर्ज हैं लेकिन मैंने निजी कारणों से अपना नाम अरविन्द कुमार से बदलकर अरविन्द कुमार शर्मा कर लिया है । भविष्य में मुझे अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री नर सिंह दास के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अरविन्द कुमार ( मौजूदा पुराना नाम) पुत्र श्री नर सिंह दास निवासी सन्देश नगर कनखल जिला-हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम राजेंद्र लाल ( RAJENDRA LAL) से बदलकर राजेंद्र लाल खत्री (RAJENDRA LAL KHATRI ) कर लिया है । भविष्य में मुझे राजेंद्र लाल खत्री पुत्र श्री जीतपाल लाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राजेंद्र लाल (मौजूदा पुराना नाम) पुत्र श्री जीतपाल लाल निवासी- सुमेरपुर रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड ।
149- ट 150
उत्तराखण्ड गजट , 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13 , 1947 शक सम्वत)
[भाग 8
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम भूपेन्द्र कुमार सिंह भदौरिया से बदलकर भूपेन्द्र सिंह भदौरिया कर लिया है । भविष्य में मुझे भूपेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र सुशील कुमार सिंह भदौरिया के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
भूपेन्द्र कुमार सिंह भदौरिया ( मौजूदा पुराना नाम)
पुत्र सुशील कुमार सिंह भदौरिया निवासी हरिधाम कालोनी नजदीक ओल्ड हनुमान मंदिर वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून, उत्तराखण्ड ।
सूचना
विवाह पूर्व मेरा नाम NIDHI MALHOTRA D / O MUKESH MALHOTRA था । लेकिन विवाह पश्चात् मैंने निजी कारणों से अपना नाम NIDHI MALHOTRA से बदलकर TANU KALRA कर लिया है । जो मेरे उत्तराखण्ड विवाह रजिस्टर्ड ID - 521835364641 व ID- 308191043337 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे TANU KALRA W / O ABHISHEK KALRA D / O MUKESH MALHOTRA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
TANU KALRA W/ O ABHISHEK KALRA D/ O MUKESH MALHOTRA
निवासी- गुरू देव कुटीर -189 , वीर भद्ररोड ऋषिकेश देहरादून , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरेआधार कार्ड नं 0 813759088640 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रेमा देवी गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रेमलता कोठियाल है । जोकि मेरे पहचान पत्र नं ० AJU0295444 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे प्रेमलता कोठियाल पत्नी शिवशरण शास्त्री के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रेमलता कोठियाल पत्नी शिवशरण शास्त्री निवासी 12 , सदानन्द मार्ग , ऋषिकेश , देहरादून, उत्तराखण्ड ।
151 उत्तराखण्ड गजट , 03 मई , 2025 ई० (वैशाख 13, 1947 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 271888952898 में उसका नाम वान्या दर्ज है । लेकिन निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम वान्या से बदलकर मनुश्री (MANUSHRI ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण -पत्र पंजीकरण सं० B -2022 : 5-90069-008185 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को मनुश्री (MANUSHRI ) D/O VISHAL DHIMAN के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
VISHAL DHIMAN
निवासी- गली नं 0 04 , देवीपुरा नया गाँव जुरस कंट्री के पास ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम प्रदुमन से बदलकर प्रदुमन सैनी कर लिया है । भविष्य में मुझे प्रदुमन सैनी पुत्र विजय पाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रदुमन (मौजूदा पुराना नाम) पुत्र विजय पाल निवासी धनौरी , धनौरी , हरिद्वार, उत्तराखण्ड-247667
सूचना
मेरे परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर 110011826626 मे मेरे नॉमिनी एवं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की पॉलिसी संख्या 273272050 में मेरे पुत्र का नाम वंश सिंघल दर्ज है जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 48373617 0992, जन्म प्रमाणपत्र संख्या 6387 नगर निगम रुड़की में उसका नाम गर्वित सिंघल दर्ज है । वंश सिंघल व गर्वित सिंघल दोनों नाम मेरे बेटे गर्वित सिंघल के ही हैं एवं भविष्य में उसे गर्वित सिंघल के नाम से ही जाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रूद्रेश सिंघल निवासी मकान नंबर पुराना 348/42, नया 559 , पश्चिमी अम्बर तालाब, रुड़की, जिला हरिद्वार 152
उत्तराखण्ड गजट , 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
कार्यालय नगर पंचायत सतपुली, पौडी गढवाल
संशोधित संपत्ति / भवन कर उपविधि 2020
01 अगस्त, 2024 ई ०
पत्रांक 96 / संशो ० संपत्ति/ भवन कर उपविधि2020 / 2024- "संपत्ति/ भवन कर उपविधि 2020 " नगर पंचायत सतपुली, जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25 सितम्बर 2021 को किया गया था, को उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 127 / एक्सएक्सएक्सवीआई (1 ) / 2021 देहरादून , 12 अप्रैल 2021 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश , 2002 में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के द्वारा उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 ) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश , 2002 ( जिसे इसके आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 140 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की गई है, के अनुसार " संपत्ति/ भवनकर उपविधि-2020 " में निम्न आंशिक संशोधन किया जा रहा है, एंव नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा- 301 (1 ) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इसका प्रभाव पडने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित किया जा रहा है ।
अतः समाचार पत्र में उक्त "आंशिक संशोधन सूचना" के प्रकाशन से दिनांक 15 अगस्त 2024 तक लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सतपुली जनपद पौडी गढवाल (उत्तराखण्ड) को प्रेषित की जा सकेगी।
3 : वार्षिक मूल्यांकनः " भवन या भूमि या दोनों , जैसी भी स्थिति हो, का पूंजीगत मूल्य , जो कि भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या दोनों , जैसी भी स्थिति, को भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के प्रयोजनार्थ कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट/ निर्माण की दर जो प्रचलन में हो, से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य।
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति कर के अंतर्गतः सामान्य कर की दर वार्षिक मूल्य के 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्यं होगी तथा भाग 8]
153 उत्तराखण्ड गजट , 03 मई, 2025 ई० (बैशाख 13, 1947 शक सम्वत्)
पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर प्रारंभ होने के आगामी 5 वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कर से कम अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, तत्पश्चात अनुवर्ती वर्षों में संपत्ति कर में प्रतिवर्ष वृद्धि की अधिकतम दर नियमावली में विहित रीति से तय की जायेगी ।
परन्तु यह भी कि पूंजीगत मूल्य आधारित कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा 01 अप्रैल को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही पूर्ण वर्ष का सम्पत्ति कर निर्धारित किया जायेगा । "
( भवन का वार्षिक मूल्य = आच्छादित क्षेत्रफल × गणना वर्ष को लागू प्रतिवर्ग मीटर सर्किल रेट)
आवासीय भवनों के लिए गणना निम्न भांति की जाएगी:
1- आवासीय भवनों/विभागीय आवास के लिए वार्षिक मूल्यांकन के 0.01 प्रतिशत
2- आवासीय भवन, जिसमें परिवार किराये पर निवासरत है, के लिए वार्षिक
1.0 प्रतिशत
मूल्यांकन (वार्षिक किराया) के
अनावासीय भवनों के लिए गणना निम्न भांति की जाएगी :
1- सरकारी कार्यालय भवनों के लिए वार्षिक मूल्यांकन के
0.012 प्रतिशत
2- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/दुकानों के लिए वार्षिक मूल्यांकन के
0.015 प्रतिशत 154
उत्तराखण्ड गजट, 03 मई, 2025 ई० (वैशाख 13 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
3- वेडिंग प्वाइंट/होम स्टे/होटल (01 कमरे से 10 कमरे का निर्धारण ) वार्षिक मूल्यांकन के 0.025 प्रतिशत
4- होटल(10 कमरे से 35 कमरे का निर्धारण) वार्षिक मूल्यांकन के 0.050 प्रतिशत
5- होटल(35 कमरे से 50 कमरे का निर्धारण ) वार्षिक मूल्यांकन के 0.075 प्रतिशत
6- जिस आवासीय मकान/ भूमि पर मोबाइल टॉवर का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन 0.075 प्रतिशत के
ह० (अस्पष्ट)
ह० (अस्पष्ट) अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सतपुली ।
प्रशासक , नगर पंचायत सतपुली ।
पी० एस०यू० (आर ०ई० ) 18 हिन्दी गजट / 165- भाग 8-2025 (कम्प्यूटर/ रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।