Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

Notification

Published 13 June 2025

Department
Judicial Section
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
07नो0एफ0/XXXVI-A-1/2025-04नो0एफ0/2019
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-06-13.3139-010725223842
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–26 ] रुड़की , शनिवार, दिनांक 28 जून, 2025 ई० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्) [ संख्या-26

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

1500

535-539

भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

231-232

1500 भाग 1 - क-नियम , कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

09-12

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975

भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

255-258

975

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

535-क 536

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 28 जून, 2025 ई० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग -1

अधिसूचना

नियुक्ति

13 जून , 2025 ई 0

संख्या-07 / नो ० एफ ० / XXXVI - A -1 / 2025-04 नो 0एफ0/ 2019- श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, अधिवक्ता को दिनांक 13-06-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला रूद्रप्रयाग की तहसील जखोली में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री बीरेन्द्र सिंह रावत का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

आज्ञा से , प्रदीप पन्त, प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।

In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 07 / No - F /XXXVI- A -1 / 2025-04 No. - F/ 2019 Dated- June 13 , 2025.

NOTIFICATION

Appointment

June13 , 2025

No. 07 / No - F/ XXXVI - A - 1 / 2025-04 No. - F/2019 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Birendra Singh Rawat , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 13-06-2025 for Tahsil Jakholi of District Rudraprayag and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 ofNotaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Birendra Singh Rawat be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the saidAct .

By Order, PRADEEP PANT, Principal Secretary, Law- cum- L.R.

भाग 1 ]

537 उत्तराखण्ड गजट , 28 जून , 2025 ई० (आषाढ़ 07 , 1947 शक सम्वत्)

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

अधिसूचना

13 जून , 2025 ई ०

संख्या-273 / XXIV-A- 2/ 25-45 / 2008 टी० सी० IV- राज्यपाल , निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35 , वर्ष 2009 ) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2025 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार ( संशोधन) नियमावली, 2025 है ।

(2) यह नियमावली शैक्षिक सत्र 2025-26 से प्रवृत्त होगी ।

नियम 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली , 2011 में स्तम्भ-1 में नियम 2 के उपनियम 1 के खण्ड (च) के स्थान पर

स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्ः-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान खण्ड

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

" बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे " से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है । 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा उस शैक्षिक सत्र के 01 जुलाई की तिथि से पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो , अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो । वर्तमान में जिन बच्चों द्वारा प्री- स्कूल (नर्सरी, एल० के ० जी० , यू० के० जी० ) में प्रवेश लिया जा चुका है उन्हें, कक्षा-1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जायेगी तथा उनके आगे की पढ़ाई की निरन्तरता में कोई भी व्यवधान नही होगा । आगामी वर्षों में प्री- स्कूल कक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री- स्कूल कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि केवल 06 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे ही कक्षा-1 में प्रवेश हेतु अर्ह हों । उक्त के साथ ही दिव्यांग बच्चों हेतु विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार अपनायी जायेगी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उनकी प्रारम्भिक शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी हो सके।

द्वारा "बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है , परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे " से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है । 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो , अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो । वर्तमान में जिन बच्चों प्री-स्कूल (नर्सरी, एल ०के ० जी० , यू०के ० जी० ) में प्रवेश लिया जा चुका है उन्हें, कक्षा -1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जायेगी तथा उनके आगे की पढ़ाई की निरन्तरता में कोई भी व्यवधान नही होगा । आगामी वर्षों में प्री- स्कूल कक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री-स्कूल कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि केवल, 06 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे ही कक्षा-1 में प्रवेश हेतु अर्ह हों । उक्त के साथ ही दिव्यांग बच्चों हेतु विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार अपनायी जायेगी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उनकी प्रारम्भिक शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी हो सके ।

आज्ञा से ,

रविनाथ रामन,

सचिव ।

538

उत्तराखण्ड गजट , 28 जून, 2025 ई० (आषाढ़ 07 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

In pursuance of the provision of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.273 /XXIV- A - 2/ 25-45/ 2008T.C.IV Dated- June 13 , 2025 for general information .

NOTIFICATION

June 13 , 2025

No. 273 / XXIV -A- 2/ 25-45 / 2008T.C.IV --In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act , 2009 (Central Act No. 35 of 2009 ) , the Governor makes the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Right of Children to free and Compulsory Education rules , 2011 : -

THE UTTARAKHAND RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2025

1.

Short Title and Commencement

(1) These Rules may be called the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2025 .

(2) It shall come in force from academic session 2025-26 .

2.

Amendment of Rule 2

In the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Rules, 2011 for the existing clause (f) of sub- rule (1) of rule 2 as set out in column - 1 below, Clause as set out in column - 2 shall be substituted , namely

Column- 1

Column-2

Existing Clause

Hereby Substituted Clause

"Child" means a male or female child of the age of 6 to 14 years , provided that for the purpose of Children With Special Needs the " Child " means a male or female child of the age of 6 to 18 years . 06 years means that the male or female child should have attained the age of 06 years before the date of 1st July of the academic session , i.e, the period of 12 months has been completed after completing 05 years . Children who are at present enrolled in pre -school ( i.e. , Nursery , LKG , UKG) , shall hereby continue their education in further classes as per the previously existing rule and they shall not face any hurdle in continuing their further education . In the subsequent years , it shall be mandatory for all schools conducting pre- school classes to determine the minimum age for admission in pre - school classes in such a way that only children who have completed the age of 6 shall be admitted in class I. In addition to the above , admission procedure in school for children with special needs shall be adopted in such a way that their elementary education may be completed uninterrupted till they complete the age of 18 years .

"Child " means a male or female child of the age of 6 to 14 years , provided that for the purpose of Children With Special Needs the " Child " means a male or female child of the age of 6 to 18 years . 06 years means that the male or female child should have attained the age of 06 years before the date of commencement of the academic session , i.e, the period of 12 months has been completed after completing 05 years Children who are at present enrolled in pre- school (i.e. , Nursery, LKG , UKG ) , shall hereby continue their education in further classes as per the previously existing rule and they shall not face anyhurdle in continuing their further education . In the subsequent years , it shall be mandatory for all schools conducting pre - school classes to determine the minimum age for admission in pre- school classes in such a way that only children who have completed the age of 6 shall be admitted in class I. In addition to the above , admission procedure in school for children with special needs shall be adopted in such a way that their elementary education may be completed uninterrupted till they complete the age of 18 years .

ByOrder,

RAVINATH RAMAN ,

Secretary.

भाग 1 ]

539 उत्तराखण्ड गजट, 28 जून, 2025 ई० (आषाढ़ 07 , 1947 शक सम्वत्)

श्रम अनुभाग

विज्ञप्ति/ प्रोन्नति

18 जून, 2025 ई 0

संख्या-1 / 306567 / 25/VIII -1 / 25-56 श्रम/ 2001 (E- 20922)- सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के पत्र सं0-42 / 23 / ई -1 / डी0 पी 0 सी0 / 2024-25 , दिनांक 08.05.2025 द्वारा चयन वर्ष 2024-25 हेतु की गयी संस्तुति के क्रम में तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती पिंकी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी / सहायक संघ निरीक्षक को सहायक श्रम आयुक्त वेतनमान रू 0 56100-177500 (लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पदोन्नत अधिकारी के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

3- श्रीमती पिंकी को सहायक श्रमायुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है ।

आज्ञा से , डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय , सचिव ।

गृह (अधिष्ठान) अनुभाग-3 विज्ञप्ति/ प्रोन्नति 06 जून , 2025 ई ०

संख्या-304573 /XX ( 3 ) / 2025 / 08 ( 04 ) 2011 टी0 सी 0 - उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभागान्तर्गत पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक के उपरांत प्राप्त संस्तुति के क्रम में श्री मुकेश कुमार , अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) , श्रेणी- एक को पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) वेतनमान 123100-215900 (लेवल-13) के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- में रहेंगे । उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मुकेश कुमार, पुलिस अधीक्षक (पु ०दू०) 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि

3- उक्त अधिकारी उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo ) नियमावली, 2020 के नियम 3 (1 ) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित 15 दिवस के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे ।

4- पदोन्नत होने वाले अधिकारी की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

आज्ञा से , अपूर्वा पाण्डेय , अपर सचिव ।

पी० एस ०यू० ( आर ०ई0 ) 26 हिन्दी गजट / 256- भाग 1-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN/ 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 जून, 2025 ई० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1 -क नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

March 11 , 2025

No. 53 /XIV - a/ 34 /Admin.A/ 2012-- Ms . Niharika Mittal Gupta , Chief Judicial Magistrate , Champawat is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 21.01.2025 to 03.02.2025.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar ( Inspection) .

231 -ख 232

उत्तराखण्ड गजट , 28 जून, 2025 ई० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

March 19, 2025

No. 62/XIV- a - 38 /Admin.A - 2 / 2023 -- Shri Jatin Mittal , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Rudraprayag is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 27.02.2025 to 05.03.2025 .

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/- Registrar ( Inspection ) .

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

April29, 2025

No. 69/ UHC/ Admin.A- 2/2025 --Ms . Indu Sharma , 1st Additional Civil Judge ( Sr. Div . ), Udham Singh Nagar is given additional charge of office of the Principal Magistrate , Juvenile Justice Board , Udham Singh Nagar until Ms. Shikha Bhandari , Principal Magistrate , Juvenile Justice Board , Udham Singh Nagar resumes her duties after availing maternity leave or till further orders , whichever is earlier.

Above order will come into force with immediate effect .

By Order of the Court, Sd/ - KAHKASHA KHAN , Registrar General .

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

May 07, 2025

No. 70/XIV-95 /Admin.A/2003 --Ms . Kusum , Additional District & Sessions Judge/ Special Judge ( POCSO ) , Haridwar, is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 13.01.2025 to 26.01.2025 .

By Order of Hon'ble the Vacation Judge ,

Sd/- Registrar ( Inspection ) .

पी० एस ० यू० ( आर० ई0 ) 26 हिन्दी गजट / 256 -भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN/ 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 जून, 2025 ई ० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ -पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं० ) , बागेश्वर

सूचना

23 जून, 2025 ई 0

पत्रांक 109 / पंचा ०चुना ० /त्रि ० पं० सा ०निर्वा ०/ 2025- राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड़, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1141 / रा ० नि ० आ ० अनु0-2/4324 / 2025 देहरादून, दिनांकः 21 जून , 2025 के क्रम में मैं आशीष कुमार भटगांई, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं ०) , बागेश्वर निर्देश देता हूँ कि जनपद बागेश्वर की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन संलग्न सूची अनुसार निम्नांकित विर्निदिष्ट समय - सारणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे-

चक्र निर्वाचन

नामांकन की तिथियां

मतदान की तिथियां

नाम वापसी हेतु तिथि

विकास खण्डो का नाम

नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां

1

2

3

4

मतगणना एवं परिणामों की घोषणा निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि

8 6

7

5

प्रथम चक्र

1 - बागेश्वर 2-कपकोट 3-गरूड़

19.07.2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्तितक) 03.07.2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य कीसमाप्ति तक)

10.07.2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)

02.07.2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)

29.06.2025 से 01.07.2025 तक (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

25.06.2025 से अपराह्न 04.00 बजे तक) 28.06.2025 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से

+

09-घ 10

उत्तराखण्ड गजट , 28 जून, 2025 ई ० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 3

2- निर्वाचन एक चक्र में होगा । उपरोक्त्तानुसार विकास खण्डो का निर्धारण किया गया है ।

3- जनपद बागेश्वर की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के संबंध में नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों की प्राप्ति, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन एवं तत्सम्बन्धी सभी कार्यवाही निम्नलिखित स्थानों पर की जायेगीः-

पद का नाम क्र० सं०

मतगणना स्थल

नामांकन पत्रों की बिक्री, प्राप्ति, जांच नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन स्थल

विकास खण्डो का विवरण

3

1

2

1 बागेश्वर सदस्य ग्राम पंचायत , प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत

2 कपकोट सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत

5

4

विकास खण्ड सभागार, बागेश्वर

शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय पं ० बद्री दत्त पाण्डे परिसर, बागेश्वर का हॉल

विकास खण्ड सभागार, कपकोट

विकास खण्ड परिसर कपकोट में स्थित ग्राम विकास अधिकारी कक्ष, कक्ष संख्या-5 एवं कक्ष संख्या-6

3

विकास खण्ड सभागार , गरूड़

गरूड़ सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत

विकास खण्ड सभागार, गरूड़

4- उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों/ स्थानों के आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे । इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार - प्रसार करायेंगे, और ग्राम पंचायतों में मुनादि द्वारा भी सर्वसाधारण को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे । सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित ग्राम पंचायत , क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय , मुख्य विकास अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) कार्यालय एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों में इस कार्यक्रम को प्रकाशित करायेंगे ।

5 सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान याम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन-पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम- निर्देशन पत्रों की विक्री जिला पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 23.06.2025 से दिनांक 27.06.2025 तक कार्यालय समय में तथा दिनांक 28.06.2025 को अपराह्न 03.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी ।

इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी , जो राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है । सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने , उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा । मतों की गणना उपरोक्त विवरणानुसार की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा ।

7- सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने , उनकी जाँच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत के मुख्यालय पर होगा, किन्तु मतों की गणना उपरोक्त विवरणानुसार होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे ।

आशीष कुमार भटगांई, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) , बागेश्वर ।

भाग 3]

11 उत्तराखण्ड गजट , 28 जून, 2025 ई० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्)

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) , नैनीताल

सूचना

23जून, 2025 ई ०

पत्रांक 200 / पंचास्थानि/त्रिस्तरीय पं ० सा ० निर्वा0-2025 / सूचना/ 2025- राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड़, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1141 / रा०नि०आ०अनु0-2/ 4324 /2025 देहरादून, दिनांकः 21 जून, 2025 के क्रम में मैं वंदना, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं० ), नैनीताल निर्देश देती हूँ कि जनपद नैनीताल की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन संलग्न सूची अनुसार निम्नांकित विर्निदिष्ट समय- सारणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे-

निर्वाचन चक्र

विकास खण्डों का नाम

नामांकन की तिथियां

नामांकन पत्रों की

जांच की तिथियां

नाम वापसी हेतु तिथि

मतदान की तिथियां

निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि

मतगणना एवं परिणामों की घोषणा

1

2

3

4

5

6

7

8

प्रथम

25.06.2025 से 29.06.2025 से 02.07.2025 03.07.2025 10.07.2025 19.07.2025

चक्र

1-बेतालघाट 3-रामगढ 4-धारी 2-ओखलकाण्डा

(पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक) 28.06.2025 01.07.2025 तक (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

( पूर्वाह्न 08:00

बजे से अपराह्न

03:00

तक)

(पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य बजे की समाप्ति तक)

(पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

(पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह तक) 05:00 वजे

-तदैव-- --तदैव--

--तदैव--

-तदेव- द्वितीय चक्र

1 - हल्द्वानी 2-रामनगर 3-भीमताल 4-कोटाबाग

08.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य समाप्तितक)

15.07.2025 ( पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न बजे 05:00 तक)

2- 3- निर्वाचन दो चक्रों में होंगे , उपरोक्तानुसार चक्रवार विकास खण्डों का निर्धारण किया गया है । जिला नैनीताल के समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के संबंध में नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों की प्राप्ति, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन एवं तत्सम्बन्धी सभी कार्यवाही निम्नलिखित स्थानों पर की जायेगी:-

पद का नाम

मतगणना स्थल विकास खण्डोंका विवरण

नमांकन पत्रों की बिक्री, प्राप्ति,जांच , नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन स्थल

01

ओखलकाण्डा

विकास खण्ड सभागार ओखलकाण्डा सदस्य ग्राम पंचायत , प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत

विकास खण्ड सभागार ओखलकाण्डा

02 धारी

सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राभ पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत

विकास खण्ड कार्यालय परिसर, धारी

03

विकास खण्ड कार्यालय परिसर , धारी पुराना सभागार भवन रामगढ

सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत

विकास खण्ड, रामगढ का पुराना हॉल

ग्रोथ सेन्टर हॉल , विकास खण्ड रामगढ

04 बेतालघाट

संस्थान

सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत

ब्लांक

(बी०आर०सी०) बेतालघाट

अटल उत्कृष्ट रा ०३० का०, बेतालघाट (सभागार कक्ष)

05 हल्द्वानी

सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत

विकास खण्ड मनरेगा कक्ष, हल्द्वानी

हल्द्वानी एच ०एन ०३०कालेज , रामपुर रोड, 06

रामनगर

सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत परिसर, रामनगर विकास खण्ड कार्यालय

07

रा० महा ० रामनगर के सभा कक्ष प्यारेलाल नन्द किशोर गलबलिये कोटाबाग

कोटाबाग विकास खण्ड कार्यालय,

सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत

रा ० बा०३० का०, कोटाबाग के बरामदे में ।

08

भीमताल

सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत

प्रथम(पुराना) सभागार विकास खण्ड , भीमताल

प्रथम(पुराना) सभागार विकास खण्ड, भीमताल

09

सदस्य जिला पंचायत

सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत

जिला पंचायत

जिला पंचायत मुख्यालय , नैनीताल 12

उत्तराखण्ड गजट , 28 जून, 2025 ई० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 3

4- उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी संबंनिधत ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायत के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे ।

5- उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी संबंधित सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति अधोहसतारी को तत्काल प्रेषित करेंगे ।

6- सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्रों की विक्री सम्बन्धित विकास खण्डों मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री जिला पंचायत मुख्यालय पर उक्त सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात दिनांक 23.06.2025 से दिनांक 27.06.2025 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक 28.06.2025 को अपराह्न 03:00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी ।

7- इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी , जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है । | सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदो के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत ( विकास खण्ड) मुख्यालय / उपरोक्त विवरणानुसार पर की जायेगी । मतों की गणना क्षेत्र पंचायत ( विकास खण्ड) मुख्यालय / उपरोक्त विवरणानुसार पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा ।

8- सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगी, किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा ।

ह० (अस्पष्ट) जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) , नैनीताल ।

पी० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 26 हिन्दी गजट / 256 -भाग- 3-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/ 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 जून, 2025 ई० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 0 678630215413 में त्रुटिवश मेरा नाम Devesari Devi व पति का नाम Chander Lal गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही नाम Devesari व पति का सही नाम Chander है । जो मेरे पहचान पत्र सं ० IBG0622878 व पति के विभागीय सेवा अभिलेखों में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे Devesari W / o Late Chander के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

DEVESARI W / O LATE CHANDER ,

निवासी कारगी ग्राट नियर काली मंदिर बंजारावाला माफी देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 333364356891 में त्रुटिवश उसका नाम YOGI RAJ गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम YUVRAJ SAINI है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं 0 0000944 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को YUVRAJ SAINI S / O SUNIL KUMAR SAINI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

SUNIL KUMAR SAINI ,

निवासी गढ़मिरपुर , कुतुबपुर गढ़मिरपुर जिला- हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।

255- ट 256

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 28 जून, 2025 ई ० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आधारकार्ड नं 0 317182531623 में त्रुटिवश मेरा नाम- शान्ती देवी गलत दर्ज हो गया हैं । जबकि मेरा वास्तविक नाम - कुमारी सान्ति ( KUMARI SANTI ) है । जोकि मेरे जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण संख्या-B202505010520000002 व पति के सर्विस पी० पी० ओ ० अभिलेख में भी दर्ज है । भविष्य मे मुझे कुमारी सान्ति (KUMARI SANTI ) पत्नी श्री रामचन्द्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

कुमारी सान्ति (KUMARI SANTI) पत्नी श्री रामचन्द्र सिंह निवासी- लाटूधार , रामड़ा तल्ला, जिला- चमोली , उत्तराखण्ड-246428

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 537608407539 में त्रुटिवश उसका नाम अनुष्का डोबरियाल (ANUSHKA DOBRIYAL) दर्ज हो गया है . जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सिद्धि डोबरियाल है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B-2016: 5-90170-001318 में भी दर्ज है . भविष्य में मेरी पुत्री को सिद्धि डोबरियाल पुत्री श्री राजेश डोबरियाल के नाम से जाना , पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्री राजेश डोबरियाल निवासी-डोबरियाल निवास , लेन नंबर 07 बी, गढ़वाली कॉलोनी , अपर नेहरू ग्राम, देहरादून, उत्तराखंड .

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 530178937354 में त्रुटिवश उसका नाम अन्वेषा ( ANVESHA ) दर्ज हो गया है . जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम ऋद्धि डोबरियाल है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B - 2016: 5-90170-001319 में भी दर्ज है . भविष्य में मेरी पुत्री को ऋद्धि डोबरियाल पुत्री श्री राजेश डोबरियाल के नाम से जाना , पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

राजेश डोबरियाल निवासी - डोबरियाल निवास , लेन नंबर 07 बी, गढ़वाली कॉलोनी , अपर नेहरू ग्राम , देहरादून, उत्तराखंड.

भाग 8]

257 उत्तराखण्ड गजट , 28 जून , 2025 ई० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 392078442299 मे उसका नाम TEJSAV TIWARI S / o KAMLESHWAR PRASAD दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम TEJSAV TIWARI से बदलकर तेजस तिवारी TEJAS TIWARI कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण -पत्र पंजीकरण सं 0 20111015127 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को तेजस तिवारी TEJAS TIWARI S / O KAMLESHWAR PRASAD के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

KAMLESHWAR PRASAD

निवासी सरस्वती पुरम लेन नं 08 इण्टर कॉलेज के पास नथूवावाला देहरादून उत्तराखण्ड |

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 584241169927 मे त्रुटिवश उसका नाम कमल ( Kamal ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम रौनक सिह नेगी (Ronak Singh Negi ) हैं जो उसके जन्म प्रमाण पत्र सं ० B202405900330001674 में भी दर्ज हैं । भविष्य में मेरे पुत्र को रौनक सिंह नेगी (Ronak Singh Negi ) पुत्र श्री सुनील सिंह नेगी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सुनील सिंह नेगी निवासी कल्सी चेलूसैंण दवारीखल पौडी गढ़वाल उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरेआधार कार्ड नं . 735793514086 मे त्रुटिवश मेरा नाम शानू ( Shanu ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम अमन यादव (Aman Yadav ) है । जोकि मेरे जन्म प्रमाण - पत्र सं० B - 2022 : 5-90026-000110 में भी दर्ज हैं । भविष्य में मुझे अमन यादव (Aman Yadav) पुत्र गुमान सिंह यादव के नाम से जाना पहुंचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अमन यादव (Aman Yadav) पुत्र गुमान सिंह यादव निवासी -वार्ड 2 , मिस्सरवाला देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 440716953773 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम चारू ( CHARU ) दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम नेहा शर्मा (NEHA SHARMA) है । जो कि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 20020422 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे नेहा शर्मा ( NEHA SHARMA ) D/ O SHASHI SHARMA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

NEHA SHARMA

D/ O SHASHI SHARMA

निवासी- लिब्बरहेदी हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।

258

उत्तराखण्ड गजट , 28 जून, 2025 ई० (आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 8

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, नैनीताल

संशोधन

15 मई , 2025 ई ०

पत्रांकः 450 / XV- 2 ( a) - उपविधि के प्रस्तर 12 के (अ) में नियमानुसार दरें संशोधित कर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है-

नगर पालिका परिषद् , नैनीताल सीमान्तर्गत ट्रैफिक को नियंत्रित एवम् विनियमित करने हेतु बनायी गयी प्रचलित उपविधि के प्रस्तर-12 मे प्रचलित दरों के स्थान पर निम्नवत् दरों का निर्धारण किया जाता है : -

शुल्क भुगतान का प्रकार

नकद भुगतान के माध्यम से प्रति फेरार

ऑनलाईन / क्यू.आर कोड/ यू.पी.आई से प्रति फेरा

300

500/-

उपरोक्त के अतिरिक्त :-

नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र से बाहरी दोपहिया वाहन हेतु प्रति फेरा क्षेत्रीय वाहन स्वामियों हेतु प्रति फेरा (UK 04 नम्बर वाले) वाहन)

200/-

100/-

नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा निर्धारित परिसीमा से बाहर के कामर्शियल वाहनों का पास निर्गत नहीं किया जायेगा तथा ऐसे निजी वाहन स्वामी जो निर्धारित परिसीमा से बाहर के होगें, उनके द्वारा नैनीताल नगर में किसी कार्यालय में कार्य करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर विधिवत रु0 5000 /- (पांच हजार रुपये मात्र) के शुल्क पर एक वर्ष हेतु पास निर्गत किया जायेगा ।

ह० ( अस्पष्ट) अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद , नैनीताल ।

पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 26 हिन्दी गजट / 256 - भाग 8-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।.

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 13 June 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-06-13.3139-010725223842/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-06-13.3139-010725223842.