पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्) (संख्या-30
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
1500
601-622
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 1 - क-नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
253-262
1500
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
313-326
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
601-क 602
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई ० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1
कार्यभार प्रमाणक
01 जुलाई , 2025 ई०
संख्या-16 / 2025- प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग -1 की विज्ञप्ति सं0-854 / XXXI ( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2020 दिनांक 01 जुलाई, 2025 के अनुपालन में, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है , अपर सचिव , उत्तराखण्ड शासन वेतनमान लेवल-13 ' क' (रू 0 131,100-216,600) का पदभार आज दिनांक 01 जुलाई , 2025 के पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया ।
अवमोचक अधिकारी,
संतोष बडोनी,
अपर सचिव ।
प्रतिहस्ताक्षरित ,
आनन्द बर्द्धन , मुख्य सचिव ।
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना
09जुलाई , 2025 ई०
संख्या-962 / xxxi ( 15 ) / G / 2025-31 (सा0)/ 2015- श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्सट्रमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए , जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20 / 25-56- पब-2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है , के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या-1303/ रा० नि०आ० अनु0-2/4324/ 2025 दिनांक 28 जून, 2025 के अनुसार राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 विकासखण्डवार प्रथम चरण के मतदान दिवस दिनांक 24 जुलाई, 2025 (बृहस्पतिवार) एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस दिनांक 28 जुलाई, 2025 (सोमवार) को सम्बन्धित विकासखण्डों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले शासकीय / अशासकीय कार्यालयों/ शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध- निकायों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानो में कार्यरत कार्मिकों / कारीगरों / मजदूरों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त तिथियों को निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगे ।
आज्ञा से, विनोद कुमार सुमन , सचिव ।
603 भाग 1 ]:
उत्तराखण्ड गजट, 26 जुलाई , 2025 ई० (श्रावण. 04, 1947 शक सम्वत्)
गृह अनुभाग -1
अधिसूचना
11 जुलाई , 2025 ई ०
ई - पत्रावली संख्या- 21957- उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन) अधिनियम , 2018 की धारा -5 (2)(क) के प्राविधानों के अनुक्रम में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री नारायण सिंह धानिक को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून में अध्यक्ष के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से , शैलेश बगौली, सचिव ।
सिंचाई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2
अधिसूचना
21 जुलाई , 2025 ई ०
ई० पत्रावली संख्या-89198- चूंकि राज्य सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील धनोल्टी के अंतर्गत सौंग नदी के दाहिने तट पर सौंग नदी के प्रारम्भिक बिन्दु ग्राम पसनी से ग्राम श्रीपुर तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;
और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;
अतएव , अब , राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-
क्र.सं. क्षेत्र
अनुमन्य कार्यों का विवरण
क्षेत्र
प्रतिषिद्ध तटबन्ध / बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण , नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन , सेतु, एस०टी०पी ० का निर्माण, रोपवे टावरों का निर्माण, मोबाइल टावर का निर्माण , हाई टेंशन विद्युत ट्रॉन्समिशन हेतु टावर का निर्माण कार्य, ऐलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धितं निर्माण / गतिविधियां ।
"परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए , कि नदी की धारा / प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ - साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी । " 60436
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
2 निर्बन्धित
क्षेत्र
पार्क, खेल का मैदान , मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/ गतिविधियों और समय- समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई / स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल - मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र / परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू-आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी० अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो । निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level ) से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल ( Plinth Level ) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ- साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/ अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा ।
"परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए , कि नदी की धारा / प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधानं उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में , उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ-साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी । "
राज्यपाल, यह भी निर्देश देते है कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी / बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी , टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी ।
टिप्पणी- प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी देहरादून एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ-साथ जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में भी उपलब्ध है ।
भाग 1 ]
605 उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई ० (श्रावण 04 , 1947 शक सम्वत्)
अधिसूचना संख्याः- 315408 ई० पत्रावली संख्याः 89198, दिनांकः 21 जुलाई , 2025
जनपद टिहरी गढवाल में तहसील धनोल्टी के अन्तर्गत सौंग नदी के दाहिने तट पर सौंग नदी के प्रारम्भिक बिन्दु ग्राम पसनी से ग्राम श्रीपुर तक 25 वर्षीय (प्रतिषिद्ध) बाढ़ आवृत्ति की सीमा में आने वाली परिसम्पत्ति
काविवरण ।
प्रतिषिद्ध (Prohibited ) क्षेत्रों की अनुसूची-01
जनपद-टिहरी गढवाल , तहसील-धनोल्टी, ग्राम-पसनी
वर्तमान भू-उपयोग
क्रम खाता खसरा बाढ मैदान परिक्षेत्र में
भूमि की श्रेणी अभ्युक्ति
संख्य खतौन स्थित भूमि की माप/ भूमिका संरचना का
T गाटा क्षेत्रफल है ० में
प्रकार प्रकार
संख्या संख्या
1 2 3 4 5
6 7 8
1 10 1 1.656 राजकीय
जलमग्न 10( i )
2 9 2म० 0.040 राजकीय बंजर
9( 3) ङ
3 9 ३म ० 0.200 राजकीय बंजर
9(3) জ
4 9 4म ० 0.810 राजकीय
बंजर 9(3) ङ
5 9 7 0.972 राजकीय बंजर
9( 3) ङ
6 9 8 0.033 राजकीय बंजर
9(3) ङ
7 10 9 0.105 राजकीय
जलमग्न 10( i )
8 26 10 0.015
निजी भूमि 1"क "
9 26 11 0.004
निजीभूमि 1"क"
10 26 12 0.004 निजीभूमि 1 "क"
11 26 13 0,006 निजी भूमि 1"क"
-
12 26 14 0.005 निजी भूमि
1 "क"
-
13 26 15 0.005 निजी भूमि 1 "क"
14 26 16 0.006 निजीभूमि
1"क "
15 26 17 0.003 निजी भूमि
1"क"
16 26 18 0.006 निजी भूमि 1"क "
17 26 19 0.008 निजीभूमि 1 "क "
18 9 20 0.224 राजकीय बंजर
9(3) ङ
19 9 21 0.004 राजकीय बंजर
9(3) ङ
20 9 22 0.004 राजकीय बंजर
9( 3) ङ
21 9 23 0.004 राजकीय बंजर
9(3) ङ
22 9 24 0.005 राजकीय बंजर
9(3) ङ
23 9 25 0.005 राजकीय बंजर
9 (3) ङ
24 9 26 0.006 राजकीय बंजर 9(3) ङ
25 9 27 0.004 राजकीय वंजर 9(3) ङ
26 9 28 0.004 राजकीय बंजर
9(3) ङ
27 9 29 0.004 राजकीय बंजर
9(3) ङ
28 9 30 0.008 राजकीय बंजर 9(3) ङ
29 9 31 0.008 राजकीय बंजर 9(3) জ
30 9 32 0.070 राजकीय बंजर 9(3) ङ
31 9 33 0.005 राजकीय वंजर 9(3) ङ
32 و 34 0.008 राजकीय बंजर 9(3) ङ
33 9 35 0.005 राजकीय बंजर
9( 3) ङ
34 9 36 0.006 राजकीय बंजर 9(3) জ
35 9 37 0.005 राजकीय बंजर 9(3) ङ
36 9 38 0.005 राजकीय बंजर 9(3) ङ
37 9 39 0.006 राजकीय बंजर 9(3) ङ
38 9 40 0.005 राजकीय बंजर 9(3) ङ
39 9 41 0.006 राजकीय बंजर 9(3) ङ
606
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
40 9 42 0.011
[भाग 1
राजकीय बंजर 9(3) ङ
41 9 43 0.009 राजकीय बंजर 9(3) ङ
42 9 44 0.016 राजकीय बंजर 9(3) ङ
43 9 45 0.011 राजकीय वंजर 9(3) ङ
44 9 46 0.005 राजकीय बंजर 9(3) ङ
45 9 47 0.008 राजकीय बंजर 9(3) ङ
46 9 48 0.003 राजकीय बंजर 9(3) ङ
47 9 49 0.009 राजकीय बंजर 9(3) ङ
48 9 50 0.008 राजकीय बंजर 9(3) ङ
49 10 51 0.006 राजकीय जलमग्न 10( i)
50 9 52 0.006 राजकीय बंजर 9(3) ङ
51 3 53 0.043 निजी भूमि भवन 1"क"
52 3 54 0.050 निजीभूमि 1 " क"
53 3 55 0.070 निजी भूमि - 1 "क"
54 3 56 0.021 निजी भूमि 1 "क"
55 3 57 0.008 निजी भूमि 1 "क"
56 3 58 0.008 निजी भूमि 1 "क"
57 3 59 0.005 निजी भूमि 1 "क"
58 3 60 0.025 निजी भूमि 1"क"
-
59 3 61 0.035 निजी भूमि 1"क"
60 3 62 0.013 निजी भूमि 1 "क"
-
61 3 63 0.006 निजी भूमि 1 "क"
62 3 64 0.024 निजी भूमि भवन 1 "क "
63 3 65 0.028 निजी भूमि भवन 1 "क "
64 3 6740 0.025 निजी भूमि 1 "क "
65 9 68म ० 0.118 राजकीय बंजर 9(3) ङ
66 9 7140 1.400 राजकीय वंजर 9( 3) ङ
67 3 72 0.032 निजीभूमि 1"क"
68 3 73 0.018 निजीभूमि भवन 1"क"
69 3 74 0.029 निजीभूमि - 1"क"
70 3 75 0.023 निजीभूमि 1 " "
-
71 3 76 0.028 निजीभूमि - 1"क"
72 3 77 0.023 निजी भूगि 1 " क "
73 3 78 0.010 निजी भूमि 1"ক "
74 3 79 0.021 निजीभूमि 1"5"
-
75 3 80 0.008 निजी भूमि 1 "क"
-
76 11 81 0.091 राजकीय रास्ता 10( ii )
77 23 82 0.150 निजीभूमि भवन 1 "क"
78 9 83 0.310 राजकीय बंजर 9(3) ङ
79 8 84 0.226 निजी भूमि - 1" क "
80 23 85 0.024 निजोभूमि 1"क"
81 23 86 0.025 निजी भूमि - 1 "क "
82 23 87 0.156 निजी भूमि 1 "क"
88 0.018 निजीभूमि 1 "क"
83 23
84 23 89 0.018 निजी भूमि - 1"क"
85 23 90 0.020 निजीभूमि - 1" क"
86 23 91 0.025 निजीभूमि 1 "क"
87 23 92 0.014 निजी भूमि 1 "क"
88 23 93 0.011 निजी भूमि 1"क"
-
23 94 0.023 निजी भूमि - 1"क"
89
90 23 95 0.029 निजी भूमि 1 " क"
23 96 0.008 निजीभूमि 1 "क"
91
92 0.024 निजी भूमि 1"क"
23 97 -
93 23 0.014 निजी भूमि 1"क "
98म ०
निजी भूमि 1 "क"
94 23 99 0.024
23 100 0.045 निजीभूमि 1 "क"
95
96 101 निजीभूमि 1 "क"
23 0.015 -
102 0.020 निजी भूमि 1"क"
97 23
=
भाग 1 ]
607
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई , 2025 ई० (श्रावण 04 , 1947 शक सम्वत्)
98 23 103 0.010 निजी भूमि
1 "क "
99 23 104 0.018 निजीभूमि
1"क "
100 23 105 0.013
निजीभूमि 1 "क"
101 23 106 0.014
निजीभूमि 1"क "
102 -
23 107 0.020 निजी भूमि 1 "क"
-
103 23 108 0,033 निजीभूमि
1"क "
104 23 109 0.029
निजीभूमि 1"क"
105 -
7 110 0.024 निजी भूमि
- 1 "क"
106 7 111 0.015 निजीभूमि
- 1"क "
107 7 112 0.015 निजी भूमि
1"क"
108 9 113 0.095 राजकीय वंजर
9(3) ङ ;
109 23 114 0.013 निजीभूमि 1 "क"
110 7 115 0.020
निजी भूमि भवन 1"क"
111 7 116 0.013 निजीभूमि
1"क"
112 7 117 0.016 निजी भूमि
1 "क"
113 7 118 0.011 निजीभूमि
1 "क"
-
114 7 119 0.028 निजी भूमि 1 " क"
-
115 7 120 0.023
निजीभूमि - 1"क"
116 7 121 0.014 निजी भूमि
1"क"
-
117 7 122 0.023 निजी भूमि
1 " क "
118 7 123 0.021 निजीभूमि 1"क"
-
119 7 124 0.115 निजी भूमि 1 " क"
-
120 10 132 0.300 राजकीय जलमग्न
10( i )
121 9 133 0.083 राजकीय बंजर 9(3) ङ
122 10 134 0.043 राजकीय जलमग्न
10( i )
123 6 138 0.005 7क
124 6 141 0.005 7क
125 6 142 0.006 7 क
-
126 6 144 0.008 7क
127 9 145 0.033 राजकीय बंजर
9 ( 3) ङ
128 6 146 0.011 7क
-
129 6 147 0.005 7क
130 6 148. 0.005 7क
-
131 6 149 0.004 7क
132 6 155 0.005 7क
133 6 157 0.008 7क
134 6 158 0.009 7क
135 9 159 10 0.371 राजकीय बंजर 9(3) ङ
कुल 9.232
जनपद- टिहरी गढवालए , तहसील-धनोल्टी, ग्राम- कुन्ड
अभ्युक्ति
भूमि की श्रेणी
वर्तमान भू-उपयोग
क्रम संख्य T
बाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में
भूमि का प्रकार
खाता खतौन संख्या
खसरा / गाटा संख्या
3
1
2
4 संरचना का प्रकार
8
6
7
5
1230म
0.030
5
बंजर
राजकीय
1
0
1411म
2
5
9(3) ङ
राजकीय
0.045
0
3
0.035
11
बंजर
9(3) ङ
1"क"
निजी भूमि
1412
1413 म
4
0.015 1 "क"
निजीभूमि
0
11
5
0.023 1 "क"
निजीभूमि
19
1430
6
0.027 1 "क"
निजीभूमि
19
1431
0.025 7
1"क"
निजीभूमि
19
1432
0.013 8
1 " क"
निजी भूमि
27
1433
و
0.010 1"क"
निजी भूमि
27.
1434
10
0.011 1 "क"
निजीभूमि
1439
23
1441 म
11
0.040 1"क"
निजीभूमि
0
23 608
उत्तराखण्ड गजट, 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
12
0.080
1"क"
निजीभूमि
1442म 0
23
1502म
13
0.010
1"क"
निजीभूमि
0
23
1503म
14
0.020
1"क"
निजीभूमि
23
0
0.384
कुल
जनपद- टिहरी गढवाल, तहसील- धनोल्टी , ग्राम-सेरा
क्रम खाता खसरा बाढ मैदान परिक्षेत्र में वर्तमान भू- उपयोग भूमि की श्रेणी अभ्युक्ति
संख्य खतौन / स्थित भूमि की माप/
भूमि का संरचना का
T गाटा क्षेत्रफल है ० में
प्रकार प्रकार,
संख्या संख्या
1 2 3 4 5 6
7 8
1 34 2 0.009 निजी 1क
2 34 3 0.004 निजी 1क
3 4 4 0.005 राजकीय बंजर 9(3) ङ
4 34 5 0.004 निजी 1क
5 4 6 0.009 राजकीय बंजर
9( 3) ङ
6 34 7 0.010 निजी 1क
7 34 8 0.015 निजी 1क
8 34 9 0.010 निजी 1क
9 34 10 0.018 निजी 1क
10 34 11 0.034 निजी 1क
11 34 12 0.006 निजी 1क
12 34 13 0.008 निजी 1क
13 34 14 0.010 निजी 1क
14 34 15 0.025 निजी 1क
15 34 16 0.043 निजी 1क
16 34 17 0.030 निजी 1क
17 34 18म ० 0.010 निजी 1क
18 2 20म ० 0.014 निजी 1क
19 8 21म 0 0.022 निजी 1क
20 4 22म 0 0.016 निजी 1क
21 4 23म ० 0.012 निजी 1क
22 3 25म ० 0.500 राजकीय बंजर 7क
23 8 26 0.010 निजी 1क
24 8 27म ० 0.010 निजी 1क
25 8 28म ० 0.016 निजी 1क
26 8 29 0.005 निजी 1क
27 33 30 0.030 निजी 1क.
28 33 31 0.018 निजी 1क
29 33 32 0.013 निजी 1क
30 34 33 0.010 निजी 1क
31 33 34 0.011 निजी 1क
32 33 35 0.005 निजी 1क
33 8 40 0.015 निजी 1क
34 5 143 0.713 राजकीय जलमग्र 10( i)
35 4 189 0.025 राजकीय बंजर 9(3) ङ
36 4 194 0.010 राजकीय बंजर 9(3 ) ङ
37 34 195 0.011 निजी 1क
38 5 196 0.009 राजकीय जलमग्न 10( i )
39 34 197 0.023 निजी 1क
40 4 203 म ० 0.025 राजकीय बंजर 9(3) ङ
41 4 815म ० 0.040 राजकीय बंजर 9(3) ङ
42 8 816 0.005 निजी 1क
43 8 817 0.011 निजी 1क
44 8 818 0.014 निजी 1क
भाग 1 ]
609
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
45 8 819 0.028 निजी 1क
46 8 820 0.010 निजी 1क
47 8 848 0.011 निजी
1क
48 4 850 0.011 राजकीय बंजर 9(3) ङ
49 8 851 0.010 निजी 1क
50 8 852 0.010 निजी 1क
51 8 853 0.016 निजी 1क
52 854 0.023 निजी 1क
53 8 855 0.033 निजी 1क
54 8 856 0.025 निजी 1क
55 8 857 0.030 निजी 1क
56 8 858 0.015 निजी 1क
57 4 859 0.018 राजकीय बंजर 9(3) ङ
58 10 860 0.009 निजी 1क
59 8 861 0.020 निजी 1क
60 4 862 0.036 राजकीय बंजर 9(3) ङ
61 10 863 0.008 निजी 1क
62 10 864 0.008 निजी 1क
63 2 865 0.011 निजी 1क
64 10 866 0.010 निजी 1क
65 5 1000 0.476 राजकीय जलमग्न 10( i)
66 5 1042 0.028 राजकीय जलमग्न 10( i)
67 4 1043 0.256 राजकीय बंजर 9( 3) ङ
68 5 1044 राजकीय जलमग्न 10( i )
0.662
कुल 3.607
जनपद-टिहरी गढवाल , तहसील-धनोल्टी, ग्राम-घुड़सालगाँव
क्रम संख्य
वाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में T
अभ्युक्ति
भू- उपयोग भूमि की श्रेणी
वर्तमान
भूमि का प्रकार
खाता खतौन संख्या
खसरा / गाटा संख्या
संरचना का प्रकार
8
7
5
1
4
2
3
15
1
0.080 6
10( i)
राजकीय
1
14
2
2
0.025 जलमग्न
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
राजकीय
3
15
0.100
3
4
1.000 जलमग्न
10( i )
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
8
राजकीय
178म ०
14
5
1094
0.051
14
वन विभाग , वृक्षारोपण हेतु
10( i )
राजकीय
6
0.350
14
1095
जलमग्नन
बंजर
राजकीय
7
0.240
1096 3
22
9(3) ङ
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
1क
निजी
8
1097
0.004
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
1क
निजी
19
0.003 9
1098
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
निजी
19
0.003
19
1क
निजी
10
1099
0.005
19
1100
प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
निजी
11
0.006
19
1101
12
प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
निजी
0.009
1102
19
1क
निजी
13
0.006
प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
1क
निजी
19
1103
14
0.006
1104
15
19
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
1क
निजी
1105
16
0.010
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
1क
निजी
10
0.010
1106
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
1क
निजी
17
10
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित 610
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० ( श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
18
19
1107
0.020
निजी
19
10
1108
0.030
निजी
20
14
1109
0.044
राजकीय
21
19
1110
0.005
निजी
22
19
1111
0.006
निजी
23
19
1112
0.003
निजी
24
19
1113
0.004
निजी
25
19
1114
0.004
निजी
26
19
1115
0.005
निजी
27
19
1116
0.005
निजी
28
19
1117
0.004
निजी
29
19
1118
0.011
निजी
30
19
1119
0.013
निजी
31
19
1120
0.010
निजी
32
19
1121
0.020'
निजी
33
19
1122
0.020
निजी
34
19
1123
0.008
निजी
35
19
1124
0.014
निजी
36
19
1125
0.013
निजी
37
19
1126
0.018
निजी
38
19
1127
0.005
निजी
39
19
1128
0.005
निजी
40
19
1129
0.008
निजी
41
1130
19
0.009
निजी
42
19
1131
0.013
निजी
43
19
1132
0.014
निजी
44
10
1133
0.005
निजी
45
15
1134
0.011
राजकीय
46
7
1135
0.005
पट्टा
47
15
1136
0.009
राजकीय
48
19
1137
0.009
निजी
49
19
1138
0.009
निजी
50
19
1139
0.003
निजी
51
19
1140
0.006
निजी
52
19
1141
0.005
निजी
53
19
1142
0.005
निजी
54
19
1143
0.009
निजी
1144
55
19
0.009
निजी
[भाग 1
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
1क
सौंग बांध परियोजनाहेतु प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
वंजर
9( 3) ङ
प्रस्तावित
1क
सौंग बांध परियोजनाहेतु प्रस्तावित
1क
सौंग बांध परियोजनाहेतु प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजनाहेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सोंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1 क
प्रस्तावित
1क
सोंग बांथ परियोजना हेतु प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
जलमन्न
10( i )
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
7क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
जलमग्र
10( i )
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
1क
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
सोंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
1क
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित भाग 1 ]
611
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई , 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
56 19 1145 0.006 निजी सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
57 19 1146 0.008 निजी सौंग बांध परियोजनाहेतु
1क
प्रस्तावित
58 19 1147 0.009 निजी सोंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
59 19 1148 0.011 निजी सौंग बांध परियोजनाहेतु
1क
प्रस्तावित
60 19. 1149 0.006 निजी सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
61 19 1150 0.009 निजी सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
62 19 1151 0.005 निजी सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
63 14 1152 0.060 राजकीय बंजर सौंग बांध परियोजना हेतु
9(3) ङ
प्रस्तावित
64 19 1153 0.009 निजी सौंग बांध परियोजना हेतु
1क
प्रस्तावित
65 19 1154 0.009 निजी 1क सींग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
66 19 1155 0.010 निजी 1क सौंग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
67 19 1156 0.010 निजी 1.क सौंग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
68 19 1157 0.008 निजी 1क सौंग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
69 19 1158 0.006 निजी 1क सौंग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
70 19 1159 0.004 निजी 1क सौंग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
71 10 1161 0.013 निजी 1क सौंग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
72 10 1162 0.009 निजी 1क सोंग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
73 10 1163 0.005 निजी 1क सोंग वांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
74 10 1164 0.030 निजी 1क सौंग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
75 14 1165 0.136 राजकीय बंजर 9(3) ক্ত सौंग बांध परियोजनाहेतु
प्रस्तावित
76 15 1166 0.008 राजकीय जलमग्न 10( i) सौंग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
77 16 1167 0.001 राजकीय रास्ता 10(il) सौंग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
78 20 116831 0.401 निजी 1क सौंग बांध परियोजना हेतु
प्रस्तावित
79 15 1169 0.031 राजकीय जलमग्न 10( i )
80 14 1170 0.166 राजकीय बंजर 9( 3) ङ
81 19 1171 0.011 निजी 1क
82 19 1172 0.005 निजी 1क
83 19 1173 0.004 निजी 1क
84 19 1174 0.006 निजी 1क
85 19 1175 0.010 निजी 1क
86 19 1176 0.006 निजी 1क
87 19 1177 0.003 निजी 1क
88 19 1178 0.004 निजी 1क
89 19 1179 0.006 निजी 1क
90 19 1180 0.003 निजी 1क
91 19 1181 0.006 निजी 1क
92 19 1182 0.009 निजी 1क
93 19 1183 0.013 निजी 1क
94 19 1184 0.006 निजी 1क
95 19 1185 0.013 निजी 1क
96 19 1186 0,006 निजी 1क
97 19 1187 0.008 निजी 1क
98 19 1188 0.008 निजी 1क
99 19 1189 0.003 निजी 1क
612
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई , 2025 ई० ( श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
100 19 1190 0.004
101 19 1191 0.009
102 19 1192 0.004
103 19 1193 0.011
104 19 1194 0.048
105 19 1195 0.105
106 19 1196 0.005
107 19 1197 0.010
108 19 1198 0.004
109 19 1199 0.003
110 19 1200 0.003
111 19 1:201 0.005
112 19 1202 0.006
113 19 1203 0.005
114 19 1204 0.004
115 19 1205 0.003
116 19 1206 0.018
117 15 1207 0.926
1208円
118 14 2.500
0
119 15 1268 0.499
120 14 1272 0.120
121 14 1280 0.080
कुल 7.777
[भाग 1
निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क निजी 1क राजकीय जलमग्न 10( 1 ) राजकीय बंजर 9(3) ङ राजकीय जलमग्न 10(i ) राजकीय बंजर 9(3) ङ राजकीय बंजर 9(3) ङ
जनपद- टिहरी गढवाल, तहसील-धनोल्टी, ग्राम -रगड़गाँव
क्रम खाता खसरा बाढ मैदानं परिक्षेत्र में वर्तमान भू-उपयोग भूमि की श्रेणी अभ्युक्ति
संख्य खतौन स्थित भूमि की माप/
भूमिका संरचना का
T गाटा क्षेत्रफल है० में
प्रकार प्रकार
संख्या संख्या
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5 251म० 0.250 राजकीय वंजर 9(3) ङ
2 8 252म ० 0.100 राजकीय रोली 10(4)
3 5 388म ० 0.250 राजकीय बंजर 9(3) ङ
4 5 602 0 0.417 राजकीय बंजर 9(3) ङ
5 24 637म ० 0.014 निजी भूमि 1 "क"
G 24 638 0.028 निजी भूमि 1 " "
7 20 639 0.232 निजी भूमि - 1 "क"
8 5 64040 0.287 राजकीय बंजर 9(3) ङ
9 5 660 0.186 राजकीय बंजर 9(3) ङ
10 6 661 0.009 राजकीय जलमग्न 10( 1 )
11 6 662 0.006 राजकीय जलमग्न 10( 1)
12 11 663 0,003 निजी भूमि 1" क"
13 26 673 0.108 निजी भूमि 1"क"
14 6 674 0.059 राजकीय जलमग्न 10( 1 )
15 5 695 0.074 राजकीय बंजर 9( 3) ङ
16 6 696 0.044 राजकीय जलमग्न 10(1)
17 5 697 0.163 राजकीय बंजर 9(3) ङ
18 6 698 0.058 राजकीय जलमग्न 10 (1 )
19 26 699 0.571 निजी भूमि 1 " क"
20 26 700 निजी भूमि 1"क"
0.059
21 5 701 0.256 राजकीय बंजर 9(3) ङ
22 26 702 0.035 निजीभूमि - 1 "क"
23 26 703 0.025 निजी भूमि 1"क"
-
704 निजी भूमि 1 "क "
24 26 0.108
25 26 705 0.113 निजीभूमि 1 "क "
26 26 706 0.050 निजी भूमि - 1"क"
27 26. 707 0.075 निजीभूमि 1 "क"
आग 1 ]
613
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० ( श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
28
5
710
0.587
29
14
717
0,160
30
718
8
0.096
31
5
719
0.314
32
5
720
0.491
5.228
कुल
राजकीय
बंजर
9(3) ङ
1 "क"
निजीभूमि
राजकीय
रोली
10(4)
बंजर
राजकीय
9 (3) ङ
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
जनपद- टिहरी गढवाल, तहसील - धनोल्टी , ग्राग- महेन्द्रपुर
वर्तमान भू-उपयोग
क्रम संख्य
T
बाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है ० में
खसरा / गाटा संख्या
खाता खतौन संख्या
1
4
2
3
1
6
1 ग०
0.800
2
3
0.250
132म ०
3
3
0.005
193 म०
4
3
0.050
195 म ०
5
6
196 ग०
0,600
3
6
197 म०
0.450
7
3 246ग०
0.500
8
6
247 म०
0.647
3.302
कुल
भूमि की श्रेणी
अभ्युक्ति
भूमिका प्रकार
संरचना का प्रकार
6
5
7
8
जलगग्न
10(1)
राजकीय
राजकीय वन पंचायत
7( क)
राजकीय वन पंचायत
7( ক )
राजकीय वन पंचायत
7( क )
राजकीय
जलगग्न
10(1)
राजकीय यन पंचायत
7(市)
राजकीय वन पंचायत
7( क )
राजकीय
जलगग्न
10(1)
जनपद-टिहरी गढवाल , तहसील-धनोल्टी , ग्राम- भरवाकाटल
अभ्युक्ति वर्तमान भू-उपयोग
क्रम खाता खसरा बाढ मैदान परिक्षेत्र में भूमि की श्रेणी
संख्य खतौन / स्थित भूमि की माप/ संरचना का
भूमिका
गाटा क्षेत्रफल है० में
प्रकार प्रकार
संख्या संख्या
1 2 3 4 5 6 7 8
1 7 1 0,354 राजकीय जलमग्न 15(1)
2 6 2 ग० 0.070 राजकीय बंजर 9(3 ) ङ
3 6 0.060 राजकीय बजर 9(3) ङ
4 7 9 0.276 राजकीय जलमग्न 15(1 )
5 6 10 0.256 राजकीय बंजर 9(3) ङ
6 6 11 म ० 0.120 राजकीय बंजर 9(3) ङ
7 6 19 म० 0.300 राजकीय बंजर 9(3) ङ
8 7 20 0.429 राजकीय जलमग्न 15(1)
9 6 21 0.237 राजकीय यंजर 9(3) ङ
10 14 23नं० 0.200 निजी 1क
11 5 100 म० 0.030 निजी 1क
12 5 101 म० 0.050 निजी 1क
13 5 102 ग० 0.070 निजी 1क
14 5 103 म० 0.050 निजी 1क
15 7 104 0.001 राजकीय जलगग्न 15(1)
16 105 0.033 निजी 1क
17 7 106 0.039 निजी 1क
18 8 107 0.019 राजकीय सडक आदि 15 (2)
19 7 109म० 0.015 निजी 1क
20 6 202 0.010 राजकीग बंजर 9(3) ङ
21 7 203 म० 0.050 निजी 1क
22 7 204 স० 0.015 निजी 1क
23 6 483 ग० 0,350 राजकीय बंजर 9(3) ङ
24 9 484 म० 0.100 राजकीय रोली रोखड 15 ( IV)
25 9 485 0.030 राजकीय रोली,रोखड 15 ( IV)
26 6 486 0.210 राजकीय बंजर 9(3) ङ
27 7 487 0.331 राजकीय जलमग्न 15(1)
28 6 488 0.126 राजकीय बंजर 9(3) ङ
29 7. 489 0.008 राजकीय जलमग्न 15(1)
614
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
30 7 490 0.013 राजकीय जलमग्न 15(1)
31 7 491 0.004 राजकीय जलमग्न 15(1)
32 7 492 0.049 राजकीय जलमग्न 15(1)
33 7 493 0.010 राजकीय जलमग्न 15(1)
34 6 494 0.024 राजकीय बंजर 9(3) ङ
35 7 495 0.009 राजकीय जलमग्न 15(1)
36 6 496 0.038 राजकीय बंजर 9(3) ङ
37 6 497 न ० 0.400 राजकीय बंजर 9(3) ङ
38 7 498 0.194 राजकीय जलमग्न् 15(1)
39 7 503 0.035 राजकीय जलमग्न 15(1)
40 6 504 म ० 0.300 राजकीय बंजर 9(3) ङ
41 6 505 म ० 0.050 राजकीय बंजर 9(3) ङ
42 6 508 म० 0.070 राजकीय बंजर 9(3) ङ
43 7 509म० 0.134 राजकीय जलमग्न 15(1)
कुल 5.169
जनपद- टिहरी गढवाल, तहसील- धनोल्टी, ग्राम- श्रीपुर
क्रम संख्य
वाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में
खसरा / गाटा संख्या
खाता खतौन संख्या
4
3
1
2
1.360 1
14
1
2
33 न०
13
0.028
13
35 म ०
3
0.070
4
13
156 म०
0.045
1.503
कुल
भूमि की श्रेणी
अभ्युक्ति
वर्तमान भू-उपयोग
संरचना का प्रकार
भूमिका प्रकार
8
6
7
5
जलमग्न
10(1)
राजकीय
राजकीय
9(3) ङ
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
बंजर
राजकीय
बंजर
9(3),ङ भाग 1 ]
615
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रवण 04, 1947 शक सम्वत्)
ई० पत्रावली संख्याः 89198, दिनांकः 21 जुलाई, 2025
अधिसूचना संख्याः- 315408
जनपद टिहरी गढवाल में तहसील धनोल्टी के अन्र्तगत सौंग नदी के दाहिने तट पर सौंग नदी के प्रारम्भिक बिन्दु ग्राम पसनी, से ग्राम श्रीपुर तक 100 वर्षीय (निर्बन्धित) बाढ़ आवृत्ति की सीमा में आने वाली
परिसम्पत्ति
का विवरण ।
निर्बन्धित (Restricted ) क्षेत्रों की अनुसूची-02
जनपदं-टिहरी गढवाल, तहसील- धनोल्टी, ग्राम-पसनी
क्रम संख्य
7
खाता खतौनी संख्या
खसरा/ गाटा संख्या
वाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में
अभ्युक्ति
भूमि की श्रेणी
-उपयोग संरचना का प्रकार
वर्तमान भू भूमिका प्रकार
4 1
3
2
3
67
0.030 1
8
7
6
5
1 "क "
-
निजी भूमि
7
0.062 2
125म ०
1 "क"
निजी भूमि
7
0.130 3
126
=
1" क"
निजी भूमि
4
7
127
0.060 -
1 " क "
निजी भूमि
5
0.030
9
131म 0
6
10
0.006
137
0.005 7
6
140
6
0.004
143
8
0.006 9
6
150
6
0.004 10
151
0.006
11
6
152
12
6
153
0.008
0.006
6
154
13
156
0.004 14
6
0.371
9
15
159 म ०
16
25
160
0.074
0.026 17
25
161
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
जलमग्र
राजकीय
10( i)
7क
-
7क
=
7क
-
7क
-
7क
=
-
7क
-
-
7क
-
7क
बंजर
9(3)
राजकीय
1"क"
-
1 "क "
भवन
निजी भूमि निजी भूमि
25
0.161 18
165
1"क"
-
निजी भूमि
0.326
166
7
19
20
9
168
0.115
1.434
कुल
7क
पट्टा
बंजर
9(3) ङ
राजकीय
जनपद-टिहरी गढवाल, तहसील-धनोल्टी, ग्राम- कुण्ड
अभ्युवित्त
वर्तमान भू-उपयोग
क्रम संख्य
बाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में खाता खतौनी संख्या
खसरा/ गाटा संख्या
T
4
1
3
2
5
1
1230 म ०
0.020
2
5
1411 म ०
0.045
3
0.045 भूमि की श्रेणी
संरचना का प्रकार
भूमिका प्रकार
7
8
5
6
दंजर
9(3) ङ
राजकीय
बंजर
9(3) ङ
राजकीय
1 "क "
निजीभूमि
1414
11
4
1"क"
निजी भूमि
0.070
1418 0
12
0.080 1 "क"
निजीभूमि
5
1424 म 0
23
6
0.018 1"क"
निजी भूमि
1426
23
7
0.020 =
1"क"
निजीभूमि
1441 म ०
23
0.020 1"क"
निजीभूमि
8
1442म ०
23
و
0.020 -
1 "क "
-
निजीभूमि
150270
23
0.025
1503 0
10
23
1 "क"
निजीभूमि
0.363
कुल
-
जनपद- टिहरी गढवाल, तहसील -धनोल्टी, ग्राम -सेरा
बाढ मैदान परिक्षेत्र में रिथत भूमि की माप/ क्षेत्रफल है ० में क्रग संख्य T
खसरा/ गाटा संख्या
खाता खतौनी संख्या
4 1
3
2
1
25म ०
0.300
3
169
0.008 2
35
0,009 3
35
175
0.006
176
4
35
अभ्युक्ति
भूमि की श्रेणी
भूमिका प्रकार
वर्तमान भू-उपयोग संरचना का प्रकार
7
8
6
5
बंजर
7क
राजकीय
1क
निजी
1क
निजी
1क
निजी 616
उत्तराखण्ड गजट, 26 जुलाई, 2025 ई० ( श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
4
5
177
0.145
6
25
184
0.006
7
25
185
0.005
8
25
186
0.013
9
4
187
0.048
10
4
189
0,030
11
4
190
0.033
12
34
191
0.023
13
34
192
0.010
14
34
193
0.006
15
S
198
0.010
16
34
199
0.018
17
34
200
0.013
18
34
201
0.018
34
202
19
0.015
20
4
203म ०
0.025
21
34
207
0.030
22
34
208
0.023
23
34
209
0.011
24
34
210
0,050
25
34
211
0.024
26
34
212
0.021
4
27
213
0.201
28
34
214म ०
0.010
29
4
0.040
815म ०
4
30
867
0.014
31
2
868
0.013
32
34
885
0.008
33
2
905
0.025
2
34
906
0.004
35
33
915
0.034
36
2
916
0.010
37
2
9180
0.005
2
38
927 म ०
0.012
39
2
928म ०
0.005
40
2
929
0.010
41
5
930
0.008
4
42
0.010
931
43
5
0.004
932
44
4
933
0.015
45
5
0.005
934
46
5
935
0.025
47
4
936
0.030
48
2
0.017
937में 0
49
4
0.020
999म ०
कुल
1.475
[भाग 1
बंजर
राजकीय
9(3 ) ङ
निजी
1क
सी
1क
1क
निजी
राजकीय
बंजर
9( 3) ङ
राजकीय
बंजर
9(3) ङ
राजकीय
बंजर
9(3) ङ
निजी
1क
1क
निजी
1क
निजी
राजकीय
जलमग्र
10( i)
निजी
1क
निजी
1क
निजी
1क
1क
निजी
राजकीय
बंजर
9(3) ङ
निजी
1क
निजी
1क
1क
निजी
निजी
1क
निजी
1क
1क
निजी
राजकीय
बंजर
9( 3) ङ
निजी
1क
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
निजी
1क
निजी
1क
निजी
1क
1क
निजी
निजी
1क
निजी
1क
निजी
1क
1क
निजी
निजी
1क
1क
निजी
निजी
1क
राजकीय
जलमग्न
10( 1 )
बंजर
राजकीय
9( 3) ङ
जलमग्र
10( i )
राजकीय
बंजर
राजकीय
9( 3) ङ
राजकीय
जलमग्न
10( i )
राजकीय
जलमग्न
10(i)
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
1क
निजी
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
जनपद-टिहरी गढवाल, तहसील-धनोल्टी, ग्राम-घुड़सालगाँव
क्रम संख्य
T
खाता खतौनी संख्या
बांढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में
खसरा/ गाटा संख्या
1
2
3
4
1
15
1
0.020
2
15
3
0.505
3
14
1.500
178म ०
4
14
0.457
1095
5
22
0.120
1096 अ
6
1160
14
0.031 उपयोग
वर्तमान भू-
अभ्युक्ति
भूमि की श्रेणी
भूमिका प्रकार
संरचना का प्रकार
B
6
5
7
जलमग्न
10(i )
राजकीय
राजकीय
जलमग्न
10(i )
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
राजकीय
8
वन विभाग , वृक्षारोपण हेतु
बंजर
राजकीय
9(3) ङ सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
1क
निजी.
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित
बंजर
सौंग बांध परियोजना हेतु प्रस्तावित 9(3) ङ आग 1 ]
617
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
7
14
1272
0.109
8
14
1280
0.046
2.788
कुल
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
राजकीय
बंजर
9(३ ) ङ
जनपद-टिहरी गढवाल, तहसील-धनोल्टी, ग्राम- रगड़गाँव
अभ्युक्ति
वर्तमान भू-उपयोग
क्रम खाता खसरा/ बाढ मैदान परिक्षेत्र में भूमि
संख्य खतौनी गाटा स्थितभूमि की माप/ की
भूमि का संरचना का
T संख्या संख्या क्षेत्रफल है ० में श्रेणी
प्रकार प्रकार
1 2 3 4 5 6 7 8
1 5 251म ० 0,250 राजकीय बंजर 9(3) ङ
2 5 332म ० 1.985 राजकीय बंजर 9(3) ङ
3 19 389म ० 0.024 निजीभूमि
1"क "
4 20 641 0.095 निजीभूमि 1"क"
5 20 642 0.105 निजी भूमि 1 "क "
6 20 643.म0 0.050 निजीभूमि 1"क"
7 3 652म ० 0.030 निजी भूमि 1"क"
8 7 654 0.035 निजी भूमि 1 "क"
9 8 655 0.090 निजीभूमि 1"क"
10 11 664 0.040 निजी भूमि 1 "क"
11 8 671 0.080 निजी भूमि 1"क"
12 6 672 0.025 राजकीय जलमग्न 10( 1 )
13 26 673 0.109 निजीभूमि 1 "क"
14 8 675 0.058 निजीभूमि 1"क"
15 8 676 0.070 निजी भूमि 1"क"
16 8 677 0.073 निजी भूमि 1"क"
17 5 681 0.271 राजकीय बंजर 9(3) ङ
18 2 683 0.006 निजी भूमि 1"क"
19 2 684 0.005 निजी भूमि 1"क"
20 2 685 0.003 निजी भूमि 1"क "
21 10 686 0.005 निजीभूमि 1" क "
22 6 687 0.009 राजकीय जलमग्न 10( 1)
23 2 688 0.025 निजी भूमि 1"क "
24 2 689 0.020 निजीभूमि 1"क"
25 2 690 0.006 निजीभूमि 1 "क "
26 2 691 0.010 निजीभूमि 1"क"
27 2 692 0.014 निजीभूमि 1"क "
28 2 693 0.015 निजीभूमि 1"क "
29 2 694 0.018 निजी भूमि 1"क"
30 2 711 0.010 निजी भूमि 1"क"
31 2 712 0.018 निजीभूमि 1"क"
32 2 713 0.018 निजीभूमि 1"क "
33 2 714 0.010 निजी भूमि 1"क"
34 2 715 0.020 निजीभूमि 1 "क"
35 14 717 0.165 निजीभूभि 1"क"
कुल 3.767
जनपद- टिहरी गढवाल, तहसील- धनोल्टी, ग्राम- महेन्द्रपुर
अभ्युक्ति
वर्तमान भू-उपयोग
क्रम संख्य
T
वाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप / क्षेत्रफल है० में खाता खतौनी संख्या
खसरा / गाटा संख्या
भूमि की श्रेणी
संरचना का प्रकार
भूमिका प्रकार
4
2
1
3
1 ग०
0.107 1
6
8
6
7
5
जलमग्न
राजकीय
132 ग०
3
10(1)
राजकीय
0.150 2
0.005 7 ( क )
वन पंचायत
वन पंचायत
राजकीय
193 ग०
3
3
0.050
3
7( क )
वन पंचायत
राजकीय
195 भ०
4
7( क) 618
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई , 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
5
6
196 म०
0.252
6
3
197 ग०
0.050
7
3
246 ग ०
0.100
0.714
कुल
[भाग 1
जलमग्न
राजकीय
10(1)
वन पंचायत
राजकीय
7( क )
राजकीय
7 ( क )
वन पंचायत
जनपद - टिहरी गढवाल, तहसील- धनोल्टी , ग्राम भरवाकाटल
अभ्युवित्त
वर्तमान भू-उपयोग
क्रम संख्य T
खाता खतौनी संख्या
खसरा/ गाटा संख्या
बाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की गाप/ क्षेत्रफल है० में
1
2
4
3
6
1
2 Ho
0.030
2
6
0.020
3
6
11 म०
0.030
4
14
23म०
0.100
7
5
502
0.003
0.183
कुल
भूमि की श्रेणी
भूमि का प्रकार
संरचना का प्रकार
8
5
6
7
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
वंजर
राजकीय
9(3) ङ
1क
निजी
जलमग्न
15 (1 )
राजकीय
जनपद-टिहरी गढवाल, तहसील- धनोल्टी, ग्राग-श्रीपुर
अभ्युक्ति
वर्तमान भू-उपयोग
क्रम संख्य T
खसरा/ गाटा संख्या
खाता खतौनी संख्या
बाढ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप/ क्षेत्रफल है० में
2
3
4 1
1
33 ло
13
0.002
2
13
3510
0.030
156 সং
3
13
0.015
0.047
फुल
भूमि की श्रेणी
भूमिका प्रकार
संरचना का प्रकार
8
G
5
7
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
बंजर
राजकीय
9(3) ङ
आज्ञा से, युगल किशोर पंत, सचिव ।
सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना)
23 जुलाई, 2025 ई०
संख्या-930 / xxxi (15 ) G / 25-13 (सा0 ) / 2015- राज्यपाल, जनगणना नियम 1990 के नियम 8 (i ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित जनगणना कराने के आशय को उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में निम्नानुसार पुनः प्रकाशित करते है: -
गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय )
अधिसूचना
नई दिल्ली 16 जून, 2025
का.आ. 2681 (अ).- केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण , भाग 2, खंड 3 उपखण्ड ( ii ) तारीख 28 मार्च , 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1455 (अ) तारीखे 26 मार्च , 2019 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिंक्रमण से पहले किया गया हैं या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी ।
भाग 1 ]
619 उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
2. उक्त जनगणना के लिए संदर्भ तारीख , संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू- कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के हिमाच्छादित. असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय, मार्च , 2027 के पहले दिन के 00.00 बजे होगी ।
3. संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू- कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख अक्टूबर , 2026 के पहले दिन के 00.00 बजे होगी ।
(फा०सं० 9 /8 / 2025- सीडी (सीइएन) , मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ।
आज्ञा से , दीपक कुमार, सचिव , जनगणना ।
In pursuance of the provision of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 930 /XXXI ( 15 ) G /25-13 ( GAD ) /2015 Dated- July 23 , 2025 for general information .
July 23 , 2025
No. 930/XXXI ( 15 ) G /25-13( GAD )/2015--In exercise of the powers conferred under rule 8 ( i ) of the Census Rules 1990, the Governor is pleased to republish the intention of taking a census notified by the Central Government , in the official gazette of the State ofUttarakhand as follows: -
MINISTRY OF HOME AFFAIRS . (OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA) NOTIFICATION New Delhi , the 16th June , 2025
S.O. 2681 (E) . In exercise of the powers conferred by section - 3 of the Census Act , 1948 (37 of 1948 ) , and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General , India) number S.O. 1455 (E ) , dated the 26th March , 2019 published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, section 3 , sub - section ( ii ) , dated the 28th March, 2019 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that a census of the population of India shall be taken during the year 2027 .
2. The reference date for the said census shall be 00:00 hours of the 1st day of March , 2027 , except for the Union territory of Ladakh and snow - bound non- synchronous areas of the Union territory of Jammu and Kashmir and the States ofHimachal Pradesh and Uttarakhand .
3. In respect of the Union territory of Ladakh and snow - bound non- synchronous areas of the Union territory of Jammu and Kashmir and the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand , the reference date shall be 00:00 hours of the 1st day of October , 2026.
[F.No. 9 / 8 /2025 - CD ( Cen ) ] Mritunjay Kumar Narayan , Registrar and Census Commissioner , India ByOrder,
DEEPAK KUMAR , Secretary, Census .
620
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
कार्यालय ज्ञाप
20जून, 2025 ई ०
संख्या-103 / VII -A-1/ 2025-26 (अधिष्ठान) / 2015- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक , वेतनमान रू0 78,800-2,09,200 (लेवल -12 ) के रिक्त पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री दिनेश कुमार , उपनिदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी , भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग , टिहरी को तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
2. संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत श्री दिनेश कुमार , उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह ' क' एवं 'ख ' सेवा नियमावली, 2024 के नियम-19 में विहित परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे ।
3. उक्तानुसार पदोन्नत श्री दिनेश कुमार, संयुक्त निदेशक की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
कार्यालय ज्ञाप
30जून, 2025 ई 0
संख्या-1618 / VII - A- 1 /2025-06 (5) 2025- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत खान अधिकारी समूह 'ख' वेतनमान रू 0 56100-177500' (लेवल -10 ) के रिक्त पद पर नियमित चयनोपरान्त श्री ऐश्वर्य शाह , वरिष्ठ सर्वेक्षक को पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
2. खान अधिकारी के पद पर पदोन्नत श्री ऐश्वर्य शाह , उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह ' क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2024 के नियम-19 में विहित परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।
आज्ञा से, लक्ष्मण सिंह , अपर सचिव ।
वित्त अनुभाग-9
विज्ञप्ति/ पदोन्नति
01 जुलाई , 2025 ई ०
संख्या-310233 / 2025 / XXVII (9 ) / स्टाम्प-02 / 2017 / ई0-55195- उत्तराखण्ड उप- निबन्धक सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित नियमावली , 2015 के प्राविधानों के अधीन स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग , उत्तराखण्ड में चयन वर्ष 2024-25 में उप निबंधक ( श्रेणी-II ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 रू 0 44900-142400 (पूर्व वेतन बैण्ड रू० 9300-34800 ग्रेड पे रू0 4600) के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उप निबंधक (श्रेणी -1 ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 रु0 56100-177500 (पूर्व वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू 0 5400 ) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किया जाता हैः-
1.
श्री श्रीकान्त यादव
2.
श्री अमित कपूर
3.
श्री मलिक औसाफ अहमद
4.
श्री सन्दीप कुमार तिवारी
5.
श्रीमती चारू अग्रवाल
6.
श्रीमती अपूर्वा सिंह
7.
श्री हरीश चन्द्र
8.
श्रीमती प्रीति मंजरी
9. सुश्री रिया वर्मा 621 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई ० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
2- उक्त पदोन्नत हो रहे अधिकारी कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगें ।
3- उक्त अधिकारियों को पदोन्नति इस शर्त के साथ की जाती है कि मा ० न्यायालय के आदेश अथवा अन्तिम रूप से वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा उ० प्र ० राज्य से उत्तराखण्ड राज्य में कार्यभार ग्रहण करने की दशा में 'पदोन्नति परिवर्तित / रद्द की जा सकेगी ।
गंगा प्रसाद,
अपर सचिव ।
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग -1
कार्यालय-ज्ञाप
(पदोन्नति)
27 जून, 2025 ई ०
संख्या-309906 / ई-41499 /XIII -1 / 2025-01 (53) 2001 - उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , उत्तराखण्ड के अधीन औद्यानिक विकास शाखा के अन्तर्गत श्रेणी-2 के प्रोन्नति के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' सेवा नियमावली , 1993 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड के अधीन उद्यान विकास शाखा के अन्तर्गत श्रेणी-2 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान (वेतनमान रू 0 56100-177500 / वेतन लेवल-10 ) में नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-
क्र० सं ०
चयन वर्ष
पदोन्नत अधिकारी के नाम
अभ्युक्ति
2024-25
श्रीमती प्रेमा राणा
1
2024-25
2
श्री राजेश प्रसाद, जसोला
3
2024-25
श्री महावीर सिंह रावत
4
2024-25
श्री पंकज कुमार
5
2024-25
श्री यशपाल सिंह नेगी
श्री विरेन्द्र सिंह नेगी , जिला उद्यान अधिकारी के दिनांकः 30.06.2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के उपरान्त होने वाले आसन्न रिक्त पद के सापेक्ष ।
2024-25
6
श्रीमती हिमानी कोठारी
श्री चन्दन सिंह बिष्ट, जिला उद्यान अधिकारी के दिनांकः 30.06.2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के उपरान्त होने वाले आसन्न रिक्त पद के सापेक्ष ।
2. उक्त पदोन्नति मा ० उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः-356/ एस0 बी0 / 2021 , शंकर लाल कोहली एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या:-335/एस 0 बी0 / 2019 , चन्दन राम एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन की जाती है ।
3. उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है , कि वह पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
622
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 26 जुलाई 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
4. श्री यशपाल सिंह नेगी एवं श्रीमती हिमानी कोठरी द्वारा श्री विरेन्द्र सिंह नेगी, जिला उद्यान अधिकारी एवं श्री चन्दन सिंह बिष्ट, जिला उद्यान अधिकारी के दिनांकः 30.06.2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के उपरान्त होने वाले रिक्त पद के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण किया जायेगा ।
5. उपर्युक्तानुसार श्रेणी -2 में पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम , 2017 की धारा में विहित व्यवस्थानुसार पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से , महिमा रौकली , संयुक्त सचिव ।
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग
पदोन्नति / विज्ञप्ति
01 जुलाई , 2025 ई०
संख्या-611 / XLI-B- 1 / 2025-04-प्रशि० / 2024- कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत कार्यदेशक से प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के रिक्त पदों पर प्रोन्नति द्वारा चयन हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दिनांक 06 मार्च , 2025 को आहूत चयन समिति की बैठक एवं इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्याः 576 / 06 / डी.पी.सी. / कौ ० वि० / सेवा-02/2024-25, दिनांक 18 मार्च, 2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में कार्यदेशक से प्रधानाचार्य श्रेणी-2 (वेतनमान रू 0 56100-177500 , लेवल-10 ) के पद पर निम्नलिखित कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
कार्मिक का नाम
क्र०सं०
पदोन्नति का पद
प्रधानाचार्य श्रेणी-2
1.
श्री प्रेम सिंह
2- उक्त कार्मिक को पदोन्नति के फलस्वरूप प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है ।
3- उक्त कार्मिक के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से,
गजेन्द्र सिंह कफलिया , संयुक्त सचिव ।
पी० एस ०यू० ( आर ० ई ० ) 30 हिन्दी गजट / 310 - भाग 1-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
June 17, 2025
No. 111 /XIV / a - 30 /Admin.A/ 2010 -- Shri Dharam Singh , Registrar ( Vigilance ) , High Court of Uttarakhand , Nainital is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 13.12.2024 to 21.12.2024 with permission to suffix 22.12.2024 as Sunday holiday for the purpose of L.T.C.
NOTIFICATION
June 17, 2025
No. 112 /XIV / a - 30 /Admin.A/ 2010 -- Shri Dharam Singh , Registrar (Vigilance ) , High Court of Uttarakhand , Nainital is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 01.04.2025 to 09.04.2025 with permission to prefix 30.03.2025 & 31.03.2025 as Sunday and Id - ul - Fitr holidays and suffix 10.04.2025 to 14.04.2025 as holidays . )
By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/- Registrar ( Inspection) .
253-ख 254
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
June18, 2025
No. 113/ UHC /Admin.A - 2/ 2025 --Shri Subir Kumar, District & Sessions Judge , Nainital is transferred and posted as Registrar (Vigilance ) , High Court of Uttarakhand , Nainital , vice Shri Dharam Singh .
Note: Recommendation of the name of Shri Dharam Singh , Registrar (Vigilance) , High Court of Uttarakhand, Nainital is being sent of the Uttarakhand State Legal Services Authority (SLSA) , Nainital for his posting as Chairman , Permanent Lok Adalat , Haridwar and after his posting as Chairman , Permanent Lok Adalat , Haridwar , he is attached with the High Court of Uttarakhand , Nainital as Officer on Special Duty ( OSD ) till further orders .
Above orders will come into force with immediate effect .
By Order of Hon'ble the Chief Justice ,
Sd/-
YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
June 20, 2025
No. 114/ XIV- a/ 50/Admin.A/2012 --Ms . Neha Kushawaha , Additional Chief Judicial Magistrate , Nainital is hereby sanctioned child care leave for 40 days w.e.f. 01.02.2025 to 12.03.2025 with permission to suffix 13.03.2025 to 16.03.2025 as Holi holidays .
NOTIFICATION
June 20, 2025
No. 115 /XIV- a - 31/Admin.A/ 2016-- Shri Vishal Vashisht , Civil Judge ( Jr. Div. ) Doiwala District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 06 days.w.e.f. 14.02.2025 to 19.02.2025.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/- Registrar ( Inspection) .
2000x
NOTIFICATION
June20, 2025
No. 116/ XIV- a / 27/Admin.A/ 2011 -- Shri Rajeev Dhawan , Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Ramnagar District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 10.02.2025 to 19.02.2025 . with permission to prefix 08.02.2024 & 09.02.2024 as Saturday and Sunday holiday .
By Order of Hon'ble the Vacation Judge ,
Sd/- Registrar ( Inspection) .
255 उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० ( श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 - क]
NOTIFICATION
June 23 , 2025
No. 117 /XIV- a / 27 /Admin.A/ 2011 -- Shri Rajeev Dhawan , Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Ramnagar District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 32 days w.e.f. 19.03.2025 to 19.04.2025 with permission to suffix 20.04.2025 as Sunday holiday.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
June25, 2025
J No. 119 /UHC/Admin.A- 2/ 2025 -- Mrs . Kahkasha Khan , Registrar, Uttarakhand Public Service Tribunal , Dehradun , who was attached with the High Court of Uttarakhand , Nainital as Officer on Special Duty (OSD ) vide notification dated 06.06.2025 , is hereby relieved from her attachment with the High Court of Uttarakhand , Nainital with immediate effect .
ByOrder of Hon'ble the Chief Justice ,
Sd/-
YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
June26, 2025
No. 120 /XIV- a - 46 /Admin.A/ 2015-- Shri Nadeem Ahamad , 4th Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Rudrapur District Udham Singh Nagar , is hereby sanctioned earned leave for 05 days w.e.f. 06.01.2024 to 10.01.2024 . with permission to prefix 05.01.2025 as Sunday and suffix 11.01.2025 & 12.01.2025 as second Saturday and Sunday holidays respectively.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge , Sd/- Registrar (Inspection) .
256
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 26 जुलाई , 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी ,
हल्द्वानी सम्भाग , नैनीताल ।
कार्यालयादेश
21 फरवरी , 2025 ई ०
पत्रांकः-673 / प्रवर्तन / लाइ० नि० / 2025 - श्री मंयक जोशी पुत्र श्री विपिन चन्द्र जोशी निवासी- बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड का दिनांक 20.01.2025 को वाहन संख्या यू० के० 05 सी0 9982 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK- 0420250000435 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप- धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK - 0420250000435 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
24 फरवरी , 2025 ई ०
पत्रांकः-699 / प्रवर्तन/ लाइ०नि० / 2025 - श्री दीप चन्द्र आर्या पुत्र श्री अम्बि राम निवासी-म०सं ० 19 प्रेमपुर नवाड़ लामाचौड़ , हल्द्वानी जनपद नैनीताल , उत्तराखण्ड का दिनांक 22.12.2024 को वाहन संख्या यू० के ० 04 जी0 2516 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना-कालाढूंगी जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK- 0420120081999 के विरूद्ध निलंबन/ निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK - 0420120081999 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
24 फरवरी , 2025 ई ०
पत्रांकः-700 / प्रवर्तन / लाइ०नि० / 2025- श्री दीप बहादुर पुत्र श्री पुष्कर चन्द्र निवासी अन्चूली धरमशाला जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड का दिनांक 02.01.2025 को वाहन संख्या यू० के ० 18 सी० ए० 4277 (चालान संख्या- UK41063250102214758 ) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना- काठगोदाम जिला नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK- 0420030112988 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप- धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK- 0420030112988 को निरस्त करता हूँ ।
257 उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
कार्यालयादेश
24 फरवरी , 2025 ई ०
पत्रांकः-701 / प्रवर्तन/ लाइ०नि० / 2025 - श्री गौरव रहेजा पुत्र श्री राम स्वरूप रहेजा निवासी - ए 301 थामेस ब्लॉक ओमेक्स रिविरा रूद्रपुर जनपद ऊधमसिंहनगर उत्तराखण्ड का दिनांक 23.01.2025 को वाहन संख्या के०ए० 51 एम ०एस ० 6956 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । पुलिस सब इस्पेक्टर बेलानदुरू ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बैंगलुरू सिटी द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK - 0420220002504 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप - धारा (1 )(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK- 0420220002504 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
24 फरवरी , 2025 ई ०
पत्रांकः-702 / प्रवर्तन/ लाइ०नि० / 2025- श्री मोईन पुत्र श्री मंजूर खान निवासी - खताड़ी वार्ड नं0 3 रामनगर जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 06.01.2025 को वाहन संख्या यू० के ० 19 4825 (चालान संख्या- UK145614250106181413 ) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना सल्ट जिला अल्मोड़ा द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK- 0420160161242 के विरूद्ध निलंबन/ निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप- धारा ( 1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK- 0420160161242 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
05 मई, 2025 ई ०
पत्रांकः-1596 / प्रवर्तन / लाइ ०नि० / 2025- श्री प्रवीन नेगी पुत्र श्री जयवीर सिंह नेगी निवासी- C/ O फूल सिंह राजपूत डी 03 शक्ति नगर ढौंडा राजसामंद , राजस्थान दिनांक 29.03.2025 को वाहन संख्या आर ०जे ० 27 सीएच 5123 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना - बनभूलपुरा जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या RJ 3020220002595 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा-19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या RJ 3020220002595 को निरस्त करता हूँ ।
258
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
कार्यालयादेश
05 मई , 2025 ई ०
पत्रांकः-1597 / प्रवर्तन / लाइ०नि० / 2025 - श्री ललित कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार निवासी ग्राम गड़कोट पो० विसाड़ त० / जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड का दिनांक 18.01.2025 को वाहन संख्या यू० के ० 05 टी०ए० 8585 (चालान संख्या- UK230133250118214336 ) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । पुलिस चौकी हीरानगर , थाना कोतवाली हल्द्वानी द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK - 0520150021249 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK- 0520150021249 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
05 मई, 2025 ई ०
पत्रांकः-1598 / प्रवर्तन / लाइ ० नि० / 2025 - श्री रमेश पुत्र श्री नरपत सिंह निवासी- सी 305 ए राजीव नगर बेगमपुर , नार्थ वेस्ट दिल्ली का दिनांक 17.02.2025 को वाहन संख्या डी० एल० 1 एल ० ए ० डी 3091 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना- काठगोदाम, जनपद - नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या DL - 820210008295 के विरुद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या DL- 820210008295 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
05 मई, 2025 ई ०
पत्रांकः-1599 / प्रवर्तन / लाइ ० नि० / 2025 - श्री राज पाल पुत्र श्री नन्द राम निवासी ग्राम महचंडी थाना न्यूरिया जिला पिलीभीत उत्तरप्रदेश का दिनांक 02.03.2025 को वाहन संख्या यू० के ० 04 टी०ए० 9763 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम, जनपद - नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UP - 2620130004973 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UP-2620130004973 को निरस्त करता हूँ ।
259 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई , 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
कार्यालयादेश
05 मई, 2025 ई ०
पत्रांकः-1600 / प्रवर्तन / लाइ०नि० / 2025- श्री गिरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री गोविन्द बल्लभ जोशी निवासी- म० सं ० 67 बल्यूटी पो ० ज्योलीकोट नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 14.10.2024 को वाहन संख्या यू० के ० 04 एम 0 2742 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना- तल्लीताल , जनपद - नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK- 0420130121858 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK- 0420130121858 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
05 मई , 2025 ई ०
पत्रांकः-1601 / प्रवर्तन / लाइ०नि०/ 2025- श्री लोकमणि पुत्र श्री हरीश चन्द्र निवासी- म०सं ० 144 स्नो ब्यू वार्ड नं 0 3 नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 09.02.2025 को वाहन संख्या यू० के ० 04 टी०बी० 0036 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना - तल्लीताल , जनपद - नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK - 0420110047532 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप- धारा (1 )(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK - 0420110047532 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
05 मई, 2025 ई०
पत्रांकः-1602 / प्रवर्तन/ लाइ०नि० / 2025- श्री बुद्ध राम पुत्र श्री धर्म चन्द्र निवासी-वी० पी० ओ ० गोलपुरा गोलागढ जिला भिवानी हरियाणा दिनांक 27.03.2025 को वाहन संख्या एच ० आर० 16 जैड0 2155 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना -काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या HR - 1620140079011 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप- धारा (1 )(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या HR - 1620140079011 को निरस्त करता हूँ ।
260
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
कार्यालयादेश
05 मई , 2025 ई०
पत्रांकः-1603 / प्रवर्तन / लाइ० नि० / 2025- श्री कंचन कुमार पुत्र श्री बहादुर लाल निवासी - झिरोली जनोटी पलारी जिला बागेश्वर , उत्तराखण्ड दिनांक 27.03.2025 को वाहन संख्या यू० ए० 04 सी० 8731 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना- काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK - 0220130005091 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाईसेंस संख्या UK- 0220130005091 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
05 मई , 2025 ई ०
पत्रांकः-1604 / प्रवर्तन / लाइ०नि० / 2025 - श्री अनिरूद्ध प्रताप सिंह पुत्र श्री संजीव कुमार भदौरिया निवासी- मोहल्ला दलगंज घिरोर थाना घिरोर मैनपुरी, उत्तरप्रदेश दिनांक 28.03.2025 को वाहन संख्या यू० पी० 84 ए० एन० 1051 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UP84 20210012342 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UP84 20210012342 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
27 मई , 2025 ई ०
पत्रांकः-1895 / प्रवर्तन / लाइ० नि० / 2025 - श्री पवन राम आर्या पुत्र श्री कमल राम आर्या निवासी-किशन नगरी , देवला मल्ला, कुंवरपुर गौलापार, हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 09.04.2025 को वाहन संख्या यू० के ० 01 सी०ए ० 0918 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना - काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK 1920230000843 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप-धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK 1920230000843 को निरस्त करता हूँ ।
261 उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
भाग-1 -क]
कार्यालयादेश
27 मई , 2025 ई ०
पत्रांकः-1896 / प्रवर्तन/ लाइ०नि०/ 2025 - श्री गोविन्द मण्डल पुत्र श्री सुनील मण्डल निवासी- जगदीशपुर, दिनेशपुर जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड का दिनांक 09.04.2025 को वाहन संख्या यू० के ० 04 सी० सी० 1709 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना- काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0620080039805 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप- धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0620080039805 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
27 मई , 2025 ई ०
पत्रांकः-1897 / प्रवर्तन/ लाइ०नि०0/ 2025 - श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेम चन्द्र निवासी- ग्राम रकवाल , ओझाखान, रामगढ़ जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 03.04.2025 को वाहन संख्या यू० के ० 19 सी ०ए० 0560 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK -0420060051466 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयानं अधिनियम -1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK- 0420060051466 को निरस्त करता हूँ ।
'कार्यालयादेश
27 मई , 2025 ई ०
पत्रांकः-1898 / प्रवर्तन / लाइ ०नि०/ 2025 - श्री नीरज सती पुत्र श्री मदन मोहन सती निवासी- म ० सं ० 60 दुर्गापुरी वार्ड नं ० 9 लखनपुर रामनगर, जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 13.04.2025 को वाहन संख्या के०ए० 03 एन ०क्यू० 6968 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । पुलिस , सबइस्पेक्टर बेलन्दपुर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बैगलुरू सिटी द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420170177741 के विरूद्ध निलंबन/ निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप- धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420170177741 को निरस्त करता हूँ ।
262
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
कार्यालयादेश
27 मई , 2025 ई ०
पत्रांकः-1899 / प्रवर्तन/ लाइ०नि० / 2025 - श्री अभिषेक बिष्ट पुत्र श्री राजेन्द्र बिष्ट निवासी- म० सं०-1 टाईप -1 ब्लॉक 1 केशोपुर टैंक , तिलक नगर विकासपुरी पश्चिमी दिल्ली का दिनांक 03.05.2025 को वाहन संख्या यू०के ० 04 ए०जी० 3678 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना -काठगोदाम जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या DL09 20170434509 के विरूद्ध निलंबन /निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या DL09 20170434509 को निरस्त करता हूँ ।
कार्यालयादेश
27 मई, 2025 ई ० 写入 する
पत्रांकः-1900 / प्रवर्तन / लाइ०नि०/ 2025- श्री मो ० समी पुत्र श्री वाजिद अली निवासी - म० सं ० 78 वार्ड 25 बनभुलपुरा ला 0 न0-8 हल्द्वानी , जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 15.04.2025 को वाहन संख्या यू०के ० 04 टी0बी0 6642 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है । थानाध्यक्ष थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK0420130119862 के विरूद्ध निलंबन / निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई । संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया । परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया ।
अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम -1988 की धारा -19 उप - धारा (1 ) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK0420130119862 को निरस्त करता हूँ ।
विपिन कुमार सिंह
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , हल्द्वानी ।
पी० एस०यू० (आर०ई ० ) 30 हिन्दी गजट / 310 - भाग 1- क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2025
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 729522691992 में उसका नाम मायरा (MAYRA) दर्ज है, लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम मायरा (MAYRA ) से बदलकर माधुरी (MADHURI) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं ० B-2016: 5-90069-000880 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को माधुरी (MADHURI ) पुत्री श्री अमित कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अमित कुमार
निवासी- म ०नं0 111 पूर्वावली गणेशपुर रूडकी हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने अपने पुत्र का नाम अरमान रावत (ARMAAN RAWAT) से बदलकर आरूष रावत (AARUSH RAWAT) कर लिया है । भविष्य में उसे आरूष रावत के नाम से ही जाना व पढ़ा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
पंकज रावत पुत्र श्री प्रकाश सिंह रावत ग्राम जामू पो.ओ. फाटा, जिला रुद्रप्रयाग ।
313-ट 314
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04 , 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 989763396540 में त्रुटिवश उसका नाम अक्षत कुमार (Akshat Kumar) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम चिन्मय कुमार (Chinmay Kumar ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं0 20121212746 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को चिन्मय कुमार (Chinmay Kumar ) पुत्र श्री सुधीर कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुधीर कुमार
निवासी-44/40/ 25 , बॉडीगार्ड कैनाल रोड जिला - देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 913785954125 में उसका नाम टिया (TIYA) दर्ज है लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम टिया ( IIYA) से बदलकर नया नाम दृष्टि (DRISHTI ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B: 2017: 5-90411-003751 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को दृष्टि (DRISHTI) पुत्री श्री विकास कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
विकास कुमार
निवासी मोहल्ला कड़च, ज्वालापुर , हरिद्वार , उत्तराखण्ड 249407
सूचना
मेरे आधार कार्ड ( आधार कार्ड संख्या 986162265272) में त्रुटिवश मेरा नाम कविता देवी दर्ज है, जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम कविता है । भविष्य में मुझे कविता के नाम से जाना पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कविता पत्नी श्री कुंवर सिंह निवासी- सुनाड मल्ला, सुनाऊँ, सुना ओभेंटा चमोली, उत्तराखण्ड-246482
सूचना
मेरी पुत्री के जन्म - प्रमाण पत्र में पुत्री का नाम - आकाशनी नौटियाल अंकित है । मैं सूचित करता हूँ कि मैंने अपनी पुत्री का नाम आकाशनी नौटियाल से बदलकर देविका नौटियाल (DEVVIKA NAUTIYAL) कर लिया है । भविष्य में मेरी पुत्री को देविका नौटियाल (DEVVIKA NAUTIYAL) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अमित नौटियाल पुत्र श्री इन्द्र दत्त नौटियाल निवासी- 1-172 , नेहरू कॉलोनी , धर्मपुर , अधोईवाला , देहरादून ।
315 भाग ४ ]
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रवण 04, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 683417707737 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम हनी (HONNY) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का सही नाम हिमांशु (HIMANSHU) है । जो कि उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं० B202405077510000020 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को हिमांशु (HIMANSHU ) S / O JITENDRA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
JITENDRA
निवासी- म०नं० 113, मेहवड खुर्द उर्फ नागल जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
Ihave changed my name from Santosh Kumar to Santosh Kumar Sahay and in future I would like tobe known and called as Santosh Kumar Sahay S/o Devi Sahay R/ o -Rasna Enclave, Nand Vihar Colony, GaliNo. - 2 Roorkee . This information will be useful to update name in goverment documents .
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Santosh Kumar Sahay S/ o Devi Sahay R/o-Rasna Enclave , Nand Vihar Colony, Gali No. - 2 Roorkee
सूचना
मेरे पुत्र के आधारकार्ड नं.-385836715668 में त्रुटिवश उसका नाम Party Khadka गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम पार्थ खड़का (Parth Khadka) है जो उसके जन्मप्रमाण-पत्र पंजीकरण सं . - 20150910423 में भी दर्ज है , भविष्य में मेरे पुत्र को पार्थ खड़का (Parth Khadka) पुत्र श्री कुलदीप कुमार खड़का के नाम से जाना- पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कुलदीप कुमार खड़का निवासी-ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउंन, पोस्ट ऑफिस उमेदपुर प्रेमनगर , देहरादून
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 515482369366 में त्रुटिवश मेरा नाम कुलदीप गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सुमित रावत (SUMIT RAWAT) है । जो मेरे जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं० B- 2023 : 9-9037-00576 व अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है । भविष्य मे मुझे सुमित रावत (SUMIT RAWAT) पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SUMIT RAWAT पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत निवासी-त्रिकोट चमोली, उत्तराखण्ड ।
316
उत्तराखण्ड गजट, 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
Myname before marriage was Shikha Goyal . I have changed my name from Shikha Goyal to ShikhaRawat for all future documentation . I shall be known as Shikha Rawat w/o Ravindra Singh Rawat, permanent resident NehruGram, Mayur colony, Near Sai Mandir, Nehru Gram, Dehradun, Uttarakhand 248005 .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Shikha Rawat w/ o Ravindra Singh Rawat , permanent resident NehruGram , Mayur colony, Near Sai Mandir , Nehru Gram , Dehradun , Uttarakhand 248005
सूचना
मेरे आधार कार्ड नंबर 610531569693 व पैन कार्ड नंबर EZSPP9729j मैं त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम Edvina Pratap दर्ज हो गया है जबकि मेरा, वास्तविक नाम Edvina Angeli है जो कि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 5319219 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे Edvina Angeli D/o Augustine Pratap के नाम से जाना पहचाना वह पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Edvina Angeli D/ o Augustine Pratap
निवासी शेर कोठी मिशन कंपाउंड रूड़की हरिद्वार
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 429493510062 में त्रुटिवश मेरा नाम ममतेश ( MAMTESH) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम कृष्णा (KRISHNA) है । जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B202505079170000025 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं ० UK24ES0100433116 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे कृष्णा (KRISHNA) पत्नी स्व० जितेन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कृष्णा ( KRISHNA) पत्नी स्व० जितेन्द्र कुमार निवासी-पोस्ट पोडोवाली रायसी हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
317 उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई , 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
भाग 8]
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 519145511168 में त्रुटिवश उसका नाम परी (Pari ) दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम प्रेरणा शर्मा है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं 0 619 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को प्रेरणा शर्मा पुत्री हरिशंकर उपाध्याय के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
हरिशंकर उपाध्याय
निवासी -202 आदर्श नगर रुड़की, हरिद्वार ।
सूचना
मेरे सर्विस रिकॉर्ड में भूलवश मेरा नाम चन्दा गलत दर्ज है । जबकि मेरा वास्तविक नाम चन्दा देवी बैरवाण है । भविष्य में मुझे सही एवं वास्तविक नाम चन्दा देवी बैरवाण से जाना एवं दर्ज किया जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
चन्दा देवी बैरवाण पत्नी स्व० बहादुर लाल निवासी सी.टी. 48 , यमुना कॉलोनी , देहरादून ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 3095-5688-0324 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम अक्ष (AKSH) दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम कुनाल सिंह (KUNAL SINGH) है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं . B- 2021 : 9-00604-000128 व हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 25127383 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को कुनाल सिंह ( KUNAL SINGH) S / O HARBHAJAN SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
HARBHAJAN SINGH
निवासी-05 राज विहार कॉलोनी ढंडेरा रुड़की हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं . 910122993576 में त्रुटिवश मेरा नाम आर.एस. अय्यर (R.S. AYYAR ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम शंकरानारायणा अय्यर (Sankaranarayana Iyer) है । भविष्य में मुझे शंकरानारायणा अय्यर पुत्र श्री रामाकृष्णा अय्यर ( Ramakrishna Iyer ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शंकरानारायणा अय्यर पुत्र श्री रामाकृष्णा अय्यर (Ramakrishna Iyer ) निवासी ग्राम सुल्तानपुर साबितवाली तहसील रूडकी जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड ।
318
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 26 जुलाई , 2025 ई० (श्रावण 04 , 1947 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत बदरीनाथ , चमोली
सार्वजनिक सूचना
15 जनवरी , 2025 ई०
पत्रांक 386 / भवन कर उपविधि / 2024-25- नगर पंचायत बदरीनाथ की सीमान्तर्गत उ०प्र ० नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) की धारा-298 (1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा- 128 (1 )(I) के तहत भवनों या भूमि दोने के वार्षिक मूल्य सम्पत्ति कर / भवन कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत बदरीनाथ द्वारा पूर्व उपविधि को अतिक्रमित करते हुए सम्पत्ति / भवन कर उपविधि- 2020 बनाई गयी है, इस उपविधि में निम्नानुसार संसोधित किया जाता है, जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो उनसे आपत्ति व सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है ।
अतः समाचार पत्रों में संशोधित उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर लिखित सुझाव एवं अपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बदरीनाथ को प्रेषित की जा सकेगी, वाद मियाद आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगाः-
पूर्व उपविधि अनुसार लागू(मुद्रित ) उपनियम /अभियुक्ति
संशोधन पश्चात् लागू/उपविधि में मुद्रित किये जाने वाला उपनियम/अभियुक्ति पूर्वउपविधि में मुद्रित स्थान
1- उपविधि के प्रथम पृष्ठ बिन्दु सं० 3
3- वार्षिक मूल्यांकन- नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति/ भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा -141 (2 ) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगर पालिका द्वारा समय समय पर परिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियो को चाहे वो सदस्य हो , या न हो अथवा संस्था / ऐजेन्सी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति/ संस्था / एजेन्सी एसे प्रयोजन के लिये किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं । सम्पत्ति / भवनकर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा ।
वार्षिक मूल्यांकन- भवन या भूमि या दोनो जैसी भी स्थिति हो, का पूंजीगत मूल्य, जो कि भवन के आछादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या दोनो, जैसी भी स्थिति, को भरतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजनार्थ कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट / निर्माण की दर जो प्रचलन में हो, से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य ।
किन्तु प्रतिबन्ध यह है , कि सम्पत्ति कर के अन्तर्गत सामान्य कर की दर वार्षिक मूल्य के 0.01 प्रतिशत से 01 प्रतिशत के मध्य होगी तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्तिकर प्रारम्भ होने के आगामी 05 वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्षों में निर्धारित कर से कम अथवा 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तत्पश्चात् अनुवर्ती वर्षों में सम्पत्ति कर में प्रतिवर्ष वृद्धि की अधिकतम दर नियमावली में विहित रीती से तय की जायेगी ।
(क) रेलवे स्टेशन , कॉलेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा मे भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो० नि०वि० के प्रचलित सैडयूल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोडकर निकाली गयी धनराशि का 05 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा । (ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आये 12 गुण मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक 02 वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रायोजन के लिए कलैक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अधार पर बोर्ड द्वारा तय किया गया 319 उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
जाये और एसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम| दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे मिहित किये जायें ।
प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा 01 अप्रैल को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही पूर्ण वर्ष का सम्पत्ति कर निर्धारित किया जायेगा। परन्तु यह भी कि पूंजीगत मूल्य आधारित कर का निर्धारण (ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति एसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानात) जो किराये पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हो, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मसिक किराये को 12 गुणा पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा ।
प्रतिबन्ध यह है , कि जहाँ नगर पंचायत किराये में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपरोक्तानुसार से गणना की गयी हो अत्यधिक हो वहाँ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जिसमें एकरूपता, औचित्य और निकाय का हित प्रतीत हो का वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है । 1- वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कार्पेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी- (1 ) कक्ष- आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप
(II) आछादित बरामदा आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप ।
(III) बालकॉनी, गलियारा , रसोईघर और भण्डार गृह- आन्तरिक
आयाम की 50 प्रतिशत माप ।
(IIII ) गैराज- आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप ।
(IIIII) स्नानागार, शौचालय , द्वारमण्डप और जीना से आछादित क्षेत्रफल, कार्पेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा ।
2- उ०प्र ० शहरी भवन ( किराये पर देने , किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा ।
3-सम्पत्ति/ भवनकर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में भवन एवं भूमि का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा ।
2- उपविधि के द्वितीय पृष्ठ बिन्दु सं0 4
भूमि / भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर- भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 12.5. प्रतिशत सम्पत्ति / भवनकर लिया जायेगा परन्तु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगें ।
( भवन का वार्षिक मूल्य = भवन एवं भूमि का आछादित क्षेत्रफल x गणना वर्ष को लागू प्रतिवर्ग मीटर सर्किल रेट ) 1- आवासीय भवनों के लिए गणना निम्न भाँति की जायेगी । 0.01 प्रतिशत । ४ भवन का वार्षिक मूल्यांकन ।
(क) मन्दिर अथवा दूसरी धार्मिक संस्थायें जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती हो, जो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं होंगे ।
(ख) अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय , धर्मशालायें तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्ही संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती है ।
2- व्यवसायिक भवनों( धर्मशाला /होटल /लॉज/होम स्टे व अन्य ) के लिए गणना निम्न भाँति की जायेगी - 0. 05 प्रतिशत । X भवन का वार्षिक मूल्यांकन ।
(ग) नगर पंचायत की सम्पत्तियाँ ।
320
[ भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04 , 1947 शक सम्वत्)
5- कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन- भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति/ भवनकर निर्धारण हेतु नगर पलिका अधिनियम 1916 की धारा 141 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार पत्र में इस आशय कि सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय सम्पत्ति / भवनकर का निर्धारण किया जा चुका है , जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो वे नगर पंचायत कार्यालय में आकर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/ वार्ड वार कम संख्या देते हए आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा ।
9 (क) नगर पंचायत बदरीनाथ
पास
किसी
के
सम्पत्ति/ भवनकर में छूट देने 3- उपविधि के तृतीय पृष्ठ बिन्दु सं० 9
सम्पत्ति / भवनकर की वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष में 30 जुलाई तक सम्पत्ति/ भवनकर की धनराशि एक मुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी , जो बकाया सम्पत्ति/ भवनकर के बकायेदारों पर लागू नहीं होगी ।
एवं बढोतरी करने का अधिकार सुरक्षित होगा । (ख) यदि किसी व्यक्ति/ संस्था द्वारा भवन कर निर्धारण हेतु सभी प्रपत्र नगर पंचायत को उपलब्ध नहीं कराये जायेंगें तो नगर द्वारा पंचायत सम्पत्ति/ भूमि के अनुमानित आंगणन के अनुसार सम्पत्ति/ भवनकर आरोपित करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
चन्द्र शेखर वशिष्ठ सुनील पुरोहित
अधिशासी अधिकारी ,
प्रभारी अधिकारी , नगर पंचायत बदरीनाथ ।
नगर पंचायत बदरीनाथ ।
321 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई, 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
कार्यालय- नगर निगम काशीपुर जिला - ऊधमसिंहनगर
22 अप्रैल , 2025 ई०
पत्रांक-70/ मु ० कार्यालय /2025-26-
नगर निगम काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर ( उत्तराखण्ड ) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड ) की धारा-541 के अन्तर्गत स्थित प्रेक्षागृह शुल्क उपविधि-2023 में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में बनाये जाने का निर्णय लिया गया है ।
4 प्रेक्षागृह शुल्क को पुनः संशोधित दर प्रति शो 60 निर्धारित किया जाये सदन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व समस्त दरों में अंतिम बार परिवर्तन करते हुये 2014 से पूर्व प्रति शो 20 जिसे सहमति के बाद प्रति शो 30 से जमा कराया जाता रहा है को प्रति शो दुगुना अर्थात प्रति शो 60 निर्धारित किया जाता है इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया जाता है कि एस०आर०एस० मॉल सहित अन्य प्रेक्षागृहों से भी इसी दर के अनुसार धनराशि /शुल्क वसूला जाये। सम्बन्धित दरों की वसूली 2022 में किये गये नोटिफिकेशन की तिथि से ही संशोधित दरानुसार वसूल किया जाये अर्थात प्रति शो 30 एवं 60 के अंतर का एरियर वर्ष 2022 से वसूल करते हुये प्रति वर्ष 1000 रुपये समाधान शुल्क अतिरिक्त जमा कराये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है ।
दीपक बाली महापौर, नगर निगम काशीपुर ।
मनीष कुमार नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर ।
322
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई , 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
कार्यालय - नगर निगम, काशीपुर जिला- ऊधमसिंहनगर
22 अप्रैल , 2025 ई ०
पत्रांक-71 / मु ०कार्यालय / 2025-26-
नगर निगम , काशीपुर जिला -ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड ) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम -1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड ) की धारा-541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत सम्पत्ति/ भवन कर जमा किये जाने के सम्बन्ध में बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
01- नगर निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष गृहकर लिये जाने की व्यवस्था 31 अक्टूबर के स्थान पर बिना अर्थदण्ड 31 मार्च अर्थात वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक स्वीकृत की जाती है अब 31 अक्टूबर के बाद अधिरोपित 20 प्रतिशत अर्थदण्ड़ की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।
02- नगर निगम के पंजीकृत गृहकरदाताओं द्वारा यदि 31 मार्च तक अपना गृहकर जमा नही किया जाता है तो ऐसे करदाताओं पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नियमानुसार साधारण ब्याज अधिरोपित करते हुये गृहकर की वसूली की जायेगी । जिसमें नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221 क का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
03- नगर निगम के समस्त पंजीकृत घरेलू एवं व्यावसायिक करदाताओं द्वारा यदि अपना-अपना सम्पत्ति कर 01 अप्रैल से 30 जून तक नगर निगम में एक मुश्त भुगतान किया जाता है तब सम्बन्धित सम्पत्ति स्वामी को कुल गृहकर / सम्पत्ति कर में 5 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जायेगा। जिसे प्रोत्साहन के रूप में दिया जाना प्रस्तावित हैं ।
दीपक बाली
मनीष कुमार
महापौर, नगर निगम , काशीपुर ।
नगर आयुक्त, नगर निगम , काशीपुर ।
323 उत्तराखण्ड गजट, 26 जुलाई, 20:25 (श्रवण 04, 1947 शक सम्वत्)
भाग ४]
कार्यालय- नगर निगम काशीपुर जिला- ऊधमसिंहनगर
नगर निगम काशीपुर सीमान्तर्गत चलित ई - रिक्शा के विनियमन की उपविधि
22 अप्रैल, 2025 ई ०
पत्रांक-72 / मु ० कार्यालय /2025-26-
नगर निगम काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड ) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड ) की धारा 451 452 व 541 (41 व 49 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम काशीपुर की सीमान्तर्गत चलित ई- रिक्शा के विनियमन की उपविधि।
01- यह उपविधि नगर निगम सीमान्तर्गत ई - रिक्शा विनियमित एवं नियंत्रित करने की उपविधि 2025 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
02- परिभाषा:-
(क)- अधिनियम-अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है ।
(ख )- नगर निगम सीमा से तात्पर्य नगर निगम काशीपुर की सीमा से है तथा भविष्य में संशोधित सीमाएं भी इसमें सम्मिलित मानी जायेगी ।
(ग) - नगर आयुक्त-नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग/शासन से तैनात नगर आयुक्त से है ।
(घ) - मेयर- मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर (महापौर) से है ।
(इ)- प्रशासक- प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा ।
(च ) - बोर्ड- बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है।
(छ) - शासन- शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है ।
(ज )- प्रतिवर्ष-प्रतिवर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है ।
(झ) - अनुज्ञप्ति अधिकारी से तात्पर्य नगर आयुक्त जिस अधिकारी को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु नामित करें ।
(च) - अनुज्ञप्ति गृहिता का तात्पर्य उस व्यक्ति से जो निजी ई - रिक्शा चलाने की अनुमति प्राप्त करता हो ।
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उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई , 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत)
[भाग 8
शर्तें एवं नियम-
नगर निगम सीमान्तर्गत अनुज्ञप्ति अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई ई-रिक्शा नही चलाया जा सकता।
01-ई-रिक्शा सुदृढ एवं चालू अवस्था में हो ।
02 - ई- रिक्शा चालक की आयु 18 से 60 वर्ष होगी तथा चालक स्वस्थ्य हो किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त ना हो ।
03 - ई- रिक्शा शासन द्वारा स्वीकृत आकार एवं स्वरूप के हों ।
04- ई- रिक्शा चालक को यातायात विभाग द्वारा चिन्हित मार्ग पर ही चलाने की अनुमति दी जायेगी यदि प्रतिबन्धित मार्ग पर ई- रिक्शा सवारी चलाता पाया गया तो उसके विरुद्ध अर्थदण्ड आरोपित करते हुये ई-रिक्शा को जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।
05- समस्त ई-रिक्शा चालको को सम्भागीय परिवहन विभाग से चालक का प्रमाण *पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
06- नगर निगम द्वारा अनाधिकृत रूप से पकडे गये ई - रिक्शा चालक पर रूपये 25 प्रति दिवस के अतिरिक्त रू0 25 प्रति अर्थदण्ड देय होगा ।
07- समस्त ई- रिक्शा चालकों के पास वैध पहचान पत्र (ठेकेदार द्वारा ) होना अनिवार्य होगा ।
*अनुज्ञप्ति गृहिता को निम्नलिखित प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
01- कोई भी अनुजसि गृहिता ना ही किसी निषेध द्रव का प्रयोग करेगा ना ही किसी ई- रिक्शा में बैठने वाली सवारी को ऐसा करने देगा, किसी भी प्रकार का मद्यपान जिसमें एल्कोहल हो का प्रयोग अथवा सेवन नहीं करेगा ।
02- नगर आयुक्त एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को ई-रिक्शा के लाईसेन्स का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।
03- अनुज्ञप्ति अधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई अनुज्ञप्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थान के नाम से परिवर्तित अथवा हस्तांन्तरित नहीं किया जायेगा ।
04- नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा नामित अनुज्ञप्ति अधिकारी उपविधि से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति जारी करेगा और वहीं अनुज्ञप्ति अधिकारी होंगा ।
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उत्तराखण्ड गजट , 26 जुलाई , 2025 ई० (श्रावण 04, 1947 शक सम्वत्)
05- प्रत्येक अनुज्ञप्ति जो उपविधि के अधीन स्वीकार किया जायेगा उसकी अवधि वित्तीयं प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिय मान्य होगी । आगामी वित्तीय वर्ष हेतु 31 मार्च से पूर्व नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। 31 मार्च के बाद नवीनीकरण करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्तं नवीनीकरण शुल्क देय होगा। 06- उपविधि का उल्लघंन करने पर पर नगर आयुक्त/नामित अनुज्ञप्ति अधिकारी/ कर निरीक्षक/ कर अधीक्षक/लाईसेन्स से सम्बन्धित किसी भी अनुज्ञा को निलम्बित/ रद्द कर सकता है तथा बिना अनुज्ञा ई - रिक्शा के संचालक के विरुद्ध विधि कार्यवाही अथवा दण्डित करने हेतु सुसंगत. धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही एवं नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 07 550 ( क) ( ख) के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत कर सकता है ।
07- प्रत्येक ई-रिक्शा चालक के पास नगर निगम का वैध लाईसेन्स' होना अनिवार्य होगा ।
08- प्रति माह आर ०टी ०ओ० ऑफिस से रजिस्ट्रेशन होते ही निगम में रजिस्ट्रेशन करवाकर ठेकेदार लिस्ट को अद्यतन कर नगर निगम को उपलब्ध करवायेगा। 09- न्यूनतम बोली नगर निगम द्वारा निर्धारित की जायेगी। उच्चतम धनराशि के बोलीदाता को ठेका दिया जायेगा ।
10- नीलामी/निविदा में प्रतिभाग करने वाले बोलीदाताओं को नीलामी/निविदा से पूर्व नगर निगम के सभी अनुभागों यथा (कर अनुभाग / लाईसेन्स अनुभाग / स्वास्थ्य अनुभाग ) से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अदेयता प्रमाण पत्र न होने की स्तिथि में नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे ।
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11- अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित अथवा रद्द करने अथवा अन्य इस उपविधि से सम्बन्धित किसी आदेश के विरुद्ध की तिथि से 15 दिवस में प्रतिवेदन नगर आयुक्त के नाम प्रेषित किया जा सकता है। जिसमें नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। यदि नगर आयुक्त आवश्यक समझे तो प्रकरण बोर्ड को संदर्भित किया जा सकता है जिसमें बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा ।
शुल्कः-
01- निजी/सार्वजनिक ई - रिक्शा हेतु दैनिक शुल्क दर रूपये 25.00 होगी।
02- वार्षिक लाईसेन्स शुल्क प्रथम वर्ष हेतु रू0 1000.00 प्रति ई - रिक्शा होगा तथा आगामी वर्षों में नवीनीकरण शुल्क रू0 500.00 प्रति वर्ष प्रति ई- रिक्शा होगा ।
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शास्ति
नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड ) की धारा 550 के अन्तर्गत द्वारा प्रद्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर निगम काशीपुर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि के किसी भी नियमों का उल्लघंन अथवा भंग करने वाले व्यक्ति पर 1000.00 रुपये (एक हजार मात्र ) का अर्थदण्ड लिया जा सकता है । यदि उल्लघंन जारी रहे तो प्रथम अभियोग के पश्चात रुपये 200 (दो सौ रूपये ) प्रतिदिवस अधिकतम 5000.00 (पाँच हजार रूपये ) अतिरिक्त अर्थदण्ड़ देय होगा ।
दीपक बाली महापौर , नगर निगम काशीपुर ।
मनीष कुमार नगर आयुक्त , नगर निगम काशीपुर ।
पी०एस ०यू० (आर० ई० ) 30 हिन्दी गजट / 310 -भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।