पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN/ 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-26 ] रुड़की , शनिवार , दिनांक 16 अगस्त, 2025 ई ० (श्रावण 25 , 1947 शक सम्वत्) [ संख्या-33
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
631-636
भाग 1 - विज्ञप्ति -अवकाश , नियुक्ति , स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
285-289
1500 भाग 1 - क-नियम , कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
341-347
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
631-क 632
उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त , 2025 ई० (श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड
प्रोन्नति /विज्ञप्ति
29 जुलाई , 2025 ई 0
संख्या-23396/जी०एस०(अधि ०) /E- 1083 / 2023-उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली 2009 , (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017, (संशोधन) नियमावली , 2024 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3552 / जी ० एस ० (अधि०)/E- 1083 / 2023 दिनांक 09 जुलाई , 2025 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अधिकारियों को ज्येष्ठता के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्तम्भ 03 में अंकित पद एवं स्तम्भ 04 में अंकित वेतनमान पर पदोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है: -
क्र०सं ० अधिकारी का नाम व पदनाम
वेतनमान
अभ्युक्ति
पदोन्नत पद
का पदनाम
1
2
3
1
उपसचिव श्री लक्ष्मण राम आर्य अनुसचिव
2
अनुसचिव श्री अनूप सिंह नेगी अनुभाग अधिकारी
4
5
वेतन मैट्रिक्स लेवल -12 78800-209200
रिक्त पद के सापेक्ष
वेतन मैट्रिक्स लेवल -11 67700-208700
परिणामी रिक्ति के सापेक्ष
उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रहेगें ।
वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22 (ए)(1) एवं 22- बी ( 1 ) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिये जाने हेतु इस आदेश निर्गनन की तिथि से 01 माह की समय सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।
आज्ञा से ,
रविनाथ रामन ,
सचिव श्री राज्यपाल ।
सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -1
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या-980 / XXXI ( 1 ) / 2025/ पदो0-01 / 2020-उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत श्री सुनील सिंह को नियमित चयनोपरान्त अपर सचिव , वेतनमान लेवल -13 ' क ' के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- है । उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सुनील सिंह , अपर सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0 बी0)/ 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
भाग 1 ]
633 उतराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 25 , 1947 शक सम्वत्)
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
01 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या-981 / XXXI ( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2020- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित उप सचिवों को नियमित चयनोपरांत संयुक्त सचिव , वेतनमान लेवल -13 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
(1) श्री अर्पण कुमार राजू।
(2) श्री अनिल जोशी ।
2- है । उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त, संयुक्त सचिवों को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0 बी0) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- जाएंगे । संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
01 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या-982 / XXXI ( 1 ) / 2025/ पदो0-01 /2020- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित अनु सचिवों को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव , वेतनमान ₹ 78800-209200 (लेवल -12) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(1) श्री सुभाष चन्द्र ।
(2) श्रीमती प्रीति तिवारी ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त उप सचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0 बी0 ) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- जाएंगे । उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
01 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या-985 /XXXI (1 ) / 2025/ पदो0-01 / 2020- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव , वेतनमान -₹ 67700-208700 (लेवल -11 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(1 ) श्री भवानी राम आर्य ।
(2) श्री नवल किशोर ओझा ।
(3) श्री विमल चन्द्र भट्ट ।
(4) श्री संदीप शर्मा ।
634 उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1 2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अनु सचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0 बी0 ) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी । 3-
4- अनु सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या-986 / XXXI ( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2024- उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती प्रमिला टम्टा को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतन लेवल -10 (वेतनमान रू 56,100-1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती प्रमिला टम्टा, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 (एस० बी ०) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती प्रमिला टम्टा, अनुभाग अधिकारी को अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग में तैनात किया जाता है ।
5- श्रीमती प्रमिला टम्टा, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि० ) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
01 अगस्त, 2025 ई 0
संख्या-987 / XXXI ( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री आशुतोष कपरवाण को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतन लेवल -10 (वेतनमान रू 56,100-1,77,500 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री आशुतोष कपरवाण , अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 ( एस 0 बी0 ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री आशुतोष कपरवाण, अनुभाग अधिकारी को श्रम अनुभाग में तैनात किया जाता है ।
5- श्री आशुतोष कपरवाण , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि०) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
भाग 1 ]
635 उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2025 ई० ( श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
01 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या-988 / XXXI ( 1 ) / 2025 /पदो0-01 / 2024- उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री प्रवीण चन्द्र को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतन लेवल -10 (वेतनमान रू 56,100-1,77,500 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रवीण चन्द्र, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 (एस 0 बी0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रवीण चन्द्र , अनुभाग अधिकारी को नागरिक उड्डयन अनुभाग में तैनात किया जाता है ।
5- श्री प्रवीण चन्द्र, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
01 अगस्त , 2025 ई ०
संख्या-989 / XXXI ( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2024- उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री मगन चन्द्र राणा को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतन लेवल -10 (वेतनमान रू 56,100-1,77,500 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मगन चन्द्र राणा, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 (एस 0 बी0 ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मगन चन्द्र राणा अनुभाग अधिकारी को कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग में तैनात किया जाता है ।
5- श्री मगन चन्द्र राणा , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
636
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
01 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या-990 / XXXI( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2024-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतन लेवल -10 (वेतनमान रु 56,100-1,77,500 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी , अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 (एस 0 बी0 ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी , अनुभाग अधिकारी को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -05 में तैनात किया जाता है ।
5- श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि ० ) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से, दीपेन्द्र कुमार चौधरी , सचिव ।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2
अधिसूचना
05 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या-1 / 320090/ 2025 / XXVIII - 2-2025 / e - file . No.-32750- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा -70 (3) के प्राविधानानुसार श्री विजयंत कुमार, पीठासीन अधिकारी , औद्योगिक न्यायाधिकरण - सह- श्रम न्यायालय , हल्द्वानी , जिला नैनीताल को पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण , हल्द्वानी , जिला नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण, हल्द्वानी , जिला नैनीताल में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी की सेवा के निबन्धन और शर्तें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2011 के नियम-3.2.2 के अनुसार अनुमन्य होंगी ।
3- यह अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल , मा ० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या -4573 / XIII - b - 3 / Admin.A/ 2012 दिनांक 22.07.2025 में की गयी अनुशंसा के अनुक्रम में निर्गत की जा रही है ।
आज्ञा से , डॉ ० आर० राजेश कुमार , सचिव ।
पी ० एस ० यू० ( आर ०ई ० ) 33 हिन्दी गजट / 346 - भाग 1-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 25 , 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
July 21, 2025
No. 254 / UHC / Admin.A - 2/ 2025-
Shri Ajay Dungrakoti , 2nd Additional District & Sessions Judge , Rishikesh , District Dehradun , shall continue to exercise the powers of Special Judge , N.D.P.S. Act , Rishikesh , Dehradun conferred upon him vide Notification No. 263 ( 1 ) / XXXVI - A -1 /2024- 09 Bha . Sa./2001 dated 04.07.2024 issued by the State Government .
No.255 / UHC/ Admin.A -2 /2025
Ms. Indu Sharma , 3rd Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Udham Singh Nagar shall continue to exercise the additional charge of Principal Magistrate , Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar , subject to earlier directions issued vide Notification No. 69/UHC/ Admin.A - 2/ 2025 dated 29.04.2025:
No.256 / UHC / Admin.A- 2 /2025
The Chief Judicial Magistrate , Bageshwar is given additional charge of the Court of Civil Judge ( Sr. Div . ) , Bageshwar , till further orders.
285-ख 286
उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
No.257 / UHC/ Admin.A- 2 /2025
The Civil Judge ( Jr. Div . ) , Nainital is directed to hold Camp Court at Dhari , District Nainital for two days in a month , until Ms. Anubhuti Goel , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dhari , District Nainital completes her foundation training .
No.258 / UHC/ Admin.A- 2 / 2025
The Civil Judge ( Jr. Div . ) , Karnprayag , District Chamoli is directed to hold Camp Court at Gairsain , District Chamoli for one week in a month , until Ms. Gunjan Shishodia , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Gairsain , District Chamoli completes her foundation training .
Note:
(A) Recommendation is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority , Nainital for assigning additional charge of the office of Chairman , Permanent Lok Adalat , Almora to the District Judge , Almora , till further orders .
(B) Recommendation is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority , Nainital for assigning additional charge of the office of Chairman , Permanent Lok Adalat , Pauri Garhwal to the District Judge , Pauri Garhwal , till further orders .
( C) Recommendation of the name of Ms. Kahkasha Khan , Presiding Officer , Labour Court , Dehradun is being sent to the State Government for assigning her the additional charge of the office of Registrar , Uttarakhand Public Service Tribunal , Dehradun .
( D)
Recommendation of the name of Shri Harish Kumar Goel , District & Sessions Judge, Nainital is being sent to the State Government for conferring upon him the powers of Special Judge , Gangster Act , Nainital .
(E) Recommendation of the name of Shri Vijayant Kumar , Presiding Officer , Industrial Tribunal - cum - Labour Court , Haldwani , District Nainital is being sent to the State Government for assigning him the additional charge of the office of Presiding Officer , Food Safety Appellate Tribunal , Haldwani , District Nainital .
(F) Recommendation of the name of Shri Arvind Kumar , Additional Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs , Government of Uttarakhand , Dehradun is being sent to the State Government for assigning him the additional charge of the office of Secretary , Lokayukta , Uttarakhand , Dehradun .
(G) Recommendation of the name of Ms. Neelam Ratra , 1st Additional District & Sessions Judge , Haridwar is being sent to the State Government for conferring upon her the powers of Special Juckge , Gangster Act , Haridwar .
(H) Recommendation of the name of Ms. Anjushree Juyal , 2nd Additional District & Sessions Judge , Haridwar is being sent to the State Government for conferring upon. her the powers of Special Judge , N.D.P.S. Act , Haridwar .
287 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2025 ई ० (श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
(1) Recommendation of the name of Ms. Pritu Sharma , Additional District Judge , Commercial Court , Dehradun is being sent to the State Government for assigning her the additional charge of the office of Secretary - cum- Registrar , State Police Complaint Authority , Dehradun .
(J) Recommendation of the name of Shri Sujeet Kumar , 1st Additional District & Sessions Judge , Haldwani , District Nainital is being sent to the State Government for conferring upon him the powers to try Banbhulpura case under " Unlawful Activities ( Prevention ) Act , 1967 .
(K) Recommendation of the name of Shri Sanjeev Kumar , 1st Additional District & Sessions Judge , Nainital isbeing sent to the State Government for conferring upon him the powers of Special Judge , N.D.P.S. Act , Nainital .
(L) Recornmendation of the name of Shri Madan Ram , 3rd Additional District & Sessions Judge , Dehradun is being sent to the State Government for conferring upon him the powers of Special Judge , Anti -Corruption ( CBI ) , Dehradun .
(M) Recommendation of the name of Shri Arun Vohra , 5th Additional District & Sessions Judge , Haridwar is being sent to the State Government for assigning him the additional charge of the office of ' Legal Advisor' to Uttarakhand Public Service Commission , Haridwar.
(N) Recommendation of the name of Shri Rahul Kumar Srivastava , 5th Additional District & Sessions Judge , Dehradun is being sent to the State Government for assigning him the additional charge of the office of Registrar , State Consumer Disputes Redressal Commission , Dehradun
All above orders shall come into force after issuance of respective notifications from the State Government / Uttarakhand SLSA .
By Order of Hon'ble the Chief Justice , Sd/- YOGESH KUMAR GUPTA, Registrar General .
288
उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2025 ई ० (श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
July 22, 2025
No. 259 / UHC /Admin.A - 2/ 2025 --Vide Office- Order No. 315755 /XXX ( 4 ) / 2025-04 ( 47 ) /2025 dated 22nd July, 2025 of Personnel & Vigilance Section - 04 , Government of Uttarakhand , Shri Kaushal Kishore Shukla , Presiding Officer, Labour Court , Haridwar has been posted as Legal Advisor to Hon'ble the Governor of Uttarakhand . The above stated Office - Order reads as under:
"महानिबन्धक मा० उच्च न्यायालय नैनीताल के पत्र संख्या -4437/UHC /XIII -f- 3/Admin.A / 2009 , दिनांक 16.07.2025 एवं सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-23047/ GS/EStt/C -199/ 2008, 14.07.2025 के क्रम में श्री कौशल किशोर शुक्ला, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरिद्वार को विधि सलाहकार (Legal Adviser) श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड के पद पर तैनात किया जाता है ।
शैलेश बगौली
सचिव ।
Sd/-
YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General .
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ,
काशीपुर
कार्यालयादेश
29 जुलाई , 2025 ई 0
पत्रांकः-2122 / लाइसेन्स / 2025 - उप संभागीय परिवहन कार्यालय काशीपुर को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल.डी.भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर द्वारा प्रेषित पन्त्र संख्या GE ( C) 1354 / XXXV - 2 / 2025 ( 1 ) 2024-2025 / 2020 दिनांक 21.03.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया कि " कतिपय शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज की है कि ए ० आर ० टी०ओ ० कार्यालय काशीपुर के बाहर कतिपय व्यक्ति फर्जी मेडिकल बनाता है । महोदय से अनुरोध है कि आपके कार्यालय में आने वाले मेडिकल को सत्यापन हेतु अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में कार्यालय में प्राप्त मेडिकल सत्यापन हेतु कार्यालय पत्र संख्या मैमो / लाइसेंस /2025 दिनांक 04.04.2025 के द्वारा ईमेल के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल.डी. भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर को प्रेषित किये गये । जिसके प्रतिउत्तर में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल. डी. भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर द्वारा ईमेल दिनांक 06.06.2025 द्वारा अवगत कराया गया श्री चंद्र किशोर शुक्ला पुत्र श्री साधु राम शुक्ला निवासी- आवास विकास काशीपुर, उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाणपत्र फर्जी है ।
भाग 1 - क]
289 उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2025 ई ० (श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कार्यालय पत्र संख्या 1582 / लाइसेंस निरस्तीकरण नोटिस / 2025 दिनांक 11.06.2025 द्वारा श्री चंद्र किशोर शुक्ला पुत्र श्री साधु राम शुक्ला निवासी- आवास विकास काशीपुर, उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया,। भारतीय डाक विभाग द्वारा " तलाश जारी /पूछने पर प्राप्तकर्ता का कोई पता नहीं, अतः सही नंबर व फोन नंबर के लिए प्रेषक को वापिस " टिप्पणी अंकित करते हुए उक्त नोटिस को कार्यालय में वापिस किया गया ।
पुनः कार्यालय पत्र संख्या 1870 / लाइसेंस निरस्तीकरण नोटिस/ 2025 दिनांक 05.07.2025 के द्वारा श्री चंद्र किशोर शुक्ला को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया, परन्तु भारतीय डाक विभाग द्वारा "पुनः तलाश जारी / तलाश करने पर पता नहीं चला " की टिप्पणी अंकित करते हुए उक्त नोटिस को कार्यालय में वापिस कर दिया गया ।
अतः मैं पूजा नयाल लाइसेंसिंग प्राधिकारी मोटर वाहन विभाग काशीपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्डं मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 (ड) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए आवेदनकर्ता श्री चंद्र किशोर शुक्ला पुत्र श्री साधु राम शुक्ला निवासी वास विकास काशीपुर, उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड को जारी शिक्षार्थी लाईसेंस संख्या UK18 / 0002481 /2025 जो कि दिनांक 04.04.2025 से 03.10.2025 तक वैध है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ ।
लाइसेन्सिंग प्राधिकारी मोटर वाहन विभाग , काशीपुर , उधमसिंहनगर ।
पी ०एस ०यू० (आर० ई० ) 33 हिन्दी गजट / 346 - भाग 1 -क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैं श्रीमती रेखा आर्या , धर्मपत्नी श्री गिरधारी लाल साहू, निवासिनी - ग्राम सुनाड़ी, पोस्ट- रन्मन , जिला - अल्मोड़ा - उत्तराखण्ड , हाल निवासिनी कोठी नम्बर -3 , बृजानन्द विहार , आ.टी.ओ. रोड़ , नियर पाल कॉलोनी , हल्द्वानी , जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड) , अपने पुत्र के नाम " रुद्राक्ष साहू" को परिवर्तित कर " आदित्य साहू" करना चाहती हूं । यह नाम परिवर्तन पारिवारिक निर्णय के अनुसार किया जा रहा है । भविष्य में मेरा पुत्र " आदित्य साहू" नाम से ही जाना , पहचाना और संबोधित किया जाएगा ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्रीमती रेखा आर्या , धर्मपत्नी श्री गिरधारी लाल साहू, निवासिनी- ग्राम सुनाड़ी, पोस्ट- रन्मन , जिला -अल्मोड़ा- उत्तराखण्ड , हाल निवासिनी-कोठी नम्बर -3 , बृजानन्द विहार , आ.टी.ओ. रोड़ , नियर पाल कॉलोनी , हल्द्वानी , जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड)
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आफिया (AAFIYA ) है , जबकी कुछ दस्तावेजों में आफिया परवीन (AFIYA PARVEEN ) अंकित हो गया है । भविष्य में मेरी पुत्री को आफिया (AAFIYA) के नाम से जाना, पहचाना जाए व सभी दस्तावेजों में अंकित किया जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अकील अहमद पुत्र स्वः गुल मौहम्मद 40/4 भण्डारी बाग ब्लॉक -3 , आढ़त बाजार देहरादून, उत्तराखण्ड ।
341 -ट 342
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पालिका परिषद लक्सर , जनपद हरिद्वार
विज्ञप्ति
20 फरवरी , 2025 ई ०
पत्रांक -954 / 1 / उपनियम / 2024-25 - नगर पालिका परिषद, लक्सर जनपद हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद लक्सर जिला- हरिद्वार द्वारा निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियन्त्रण के लिए " ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि-2024 " बनायी गयी है , जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-301 उपनियम ( 1 ) के अन्तर्गत जन सामान्य अथवा जिस पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है , उनसे आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है ।
अतः समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लक्सर जनपद- हरिद्वार को प्रेषित की जा सकेंगी । निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियां एवं सुझावों पर विचार नही होगा ।
ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि 2024
1. परिभाषाएं
(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद लक्सर जनपद हरिद्वार के "ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि-2024" कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी ।
(2) निकाय - का तात्पर्य नगर पालिका परिषद लक्सर जिला- हरिद्वार से है ।
(3 ) बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष / सभासदों अथवा प्रशासक से है ।
(4 ) अधिनियम- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश 2002 से हैं ।
(5) अध्यक्ष- का तात्पर्य नगर पालिका परिषद लक्सर जिला - हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष अथवा प्रशासक से है ।
(6) ठेकेदार- का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पालिका परिषद लक्सर जिला - हरिद्वार में समस्त निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण , सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों , को करने का इच्छुक व्यक्ति / फर्म हो ।
(7) श्रेणी- का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है ।
2 . पंजीकरण की प्रक्रियाः-
नगर पालिका परिषद लक्सर जनपद हरिद्वार के निर्माण कार्य सड़क / नाली / नाला / पुस्ता / अन्य निर्माण एवं भवन के निर्माण कार्यो के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियां होगी । इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों / औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है:-
(1 ) फर्म के प्रोपराइटर अथवा ठेकेदार का उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होना अनिवार्य है जिसके लिये तहसील द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र मान्य होगा ।
(2) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अद्यतन चरित्र प्रमाण - पत्र ।
(3) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण - पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है ) ।
भाग 8]
343 उत्तराखण्ड गजट, 16 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
अ- प्रथम श्रेणी के लिए
न्यूनतम 15.00 लाख
ब- द्वितीय श्रेणी के लिए
न्यूनतम 10.00 लाख
स- तृतीय श्रेणी के लिए
न्यूनतम 05.00 लाख
(4) प्रथम श्रेणी में पंजिकरण हेतु निम्न अहर्ताएं अनिवार्य हैं ।
1. पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग , जल निगम, सिचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग , नगर पालिका परिषद / नगर पालिका परिषद, जल संस्थान, पेयजल निगम एवं जिला पंचायत आदि शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विभागों मे सडक / नाली / नाला एवं भवन निर्माण आदि सिविल कार्यों का 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण - पत्र ।
2.शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50.00 लाख के सिविल कार्यों का अनुभव ।
3.न्यूनतम 50.00 लाख धनराशी का एकल सिविल कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र ।
4.स्वयं अथवा किराये पर प्राप्त मिक्सचर मशीन / वाईबरेटर /जे ० सी ० बी० / रोड रोलर / प्रिमीक्सिंग अथवा निविदा के समय वांछित अन्य मशीन आदि उपलब्ध होने सबंधि शपथपत्र प्रदान करना होगा ।
5.किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों / कार्यदायी संस्था में ब्लैक लिस्ट तथा विधिक कार्यवाही संचालित न होने सबंधि शपथपत्र धनराशी 100 रू के स्टांपपेपर पर प्रदान करना होगा ।
6.विगत तीन वर्षों की सी ० ए० द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट ।
अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली कार्यदायी संस्था से ही प्रमाणित मान्य होगें ।
(
5) द्वितीय श्रेणी में पंजिकरण हेतु निम्न अहर्ताएँ अनिवार्य हैं ।
1. पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम , सिचाई विभाग , ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग , नगर पालिका परिषद / नगर पालिका परिषद, जल संस्थान, पेयजल निगम एवं जिला पंचायत आदि शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विभागों मे सडक / नाली / नाला एवं भवन निर्माण आदि सिविल कार्यों का 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र ।
2. शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 40.00 लाख के सिविल कार्यों का अनुभव ।
3.न्यूनतम 25.00 लाख धनराशी का एकल सिविल कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र ।
4.स्वयं अथवा किराये पर प्राप्त मिक्सचर मशीन/ वाईबरेटर / जे ० सी ० बी ० / रोड रोलर / प्रिमीक्सिंग अथवा निविदा के समय वांछित अन्य मशीन आदि उपलब्ध होने सबंधि शपथपत्र प्रदान करना होगा ।
5. किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों / कार्यदायी संस्था में ब्लैक लिस्ट तथा विधिक कार्यवाही संचालित न होने सबंधि शपथपत्र धनराशी 100 रू के स्टांपपेपर पर प्रदान करना होगा ।
6. विगत तीन वर्षों की सी ० ए० द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट ।
अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली कार्यदायी संस्था से ही प्रमाणित मान्य होगें ।
(6) तृतीय श्रेणी में पंजिकरण हेतु निम्न अहर्ताऐं अनिवार्य हैं ।
1. किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों / कार्यदायी संस्था में पंजीकृत होना अथवा शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों / कार्यदायी संस्था में पंजीकृत प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम दो वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा ।
2. किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों / कार्यदायी संस्था में ब्लैक लिस्ट तथा विधिक कार्यवाही संचालित न होने सबंधि शपथपत्र धनराशी 100 रू के स्टांपपेपर पर प्रदान करना होगा ।
344
उत्तराखण्ड गजट, 16 अगस्त, 2025 ई ० (श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
(7) प्रत्येक ठेकेदार / फर्म, को आयकर एवं जी० एस० टी० विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है, तथा आयकर एवं जी० एस०टी० का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
(8) नगर पालिका परिषद लक्सर जनपद - हरिद्वार में उक्तानुसार ठेकेदारी पंजीकरण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लक्सर , जनपद - हरिद्वार में निहित होगा ।
3. जमानत-
ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) / किसान विकास पत्र के रूप मे अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लक्सर , जनपद - हरिद्वार के पदनाम से बन्धक कर आवेदन पत्र के साथ देनी होगी ।
अ- प्रथम श्रेणी के लिए
25,000.00
ब- द्वितीय श्रेणी के लिए
15,000.00
स- तृतीय श्रेणी के लिए
4. पंजीकरण शुल्कः-
ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप मे नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद - हरिद्वार के कोष में जमा करनी होगी ।
अ- प्रथम श्रेणी के लिए
15,000.00
ब- द्वितीय श्रेणी के लिए
5,000.00
स- तृतीय श्रेणी के लिए
5. पंजीकरण की अवधिः-
प्रत्येक वर्ष में 01 मार्च से 31 मार्च तक ठेकेदारो के पंजीकरण किये जायेगें । पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप रू0 500.00 नगर पालिका परिषद लक्सर , जनपद - हरिद्वार कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा , जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ।
6. आगामी वर्ष हेतु नवीनीकरण की प्रक्रियाः-
प्रत्येक वर्ष मे 01 मार्च से 31 मार्च तक ठेकेदारो के पंजिकरण नवीनीकरण किये जायेंगे निम्न श्रेणी के अनुसार अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगाः-
(1) नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 01 मार्च से 31 मार्च तक तक ही होगा ।
(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित नवीनीरण आवेदन पत्र के लागत रू ० 500.00 निकाय कोष में जमा कराकर प्राप्त करना होगा, नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ विगत वर्ष में किये गये निर्माण कार्यो का विवरण देना होगा ।
(3) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद - हरिद्वार के कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष मे किये गये कार्यों के विवरण पर नगर पालिका परिषद लक्सर जिला- हरिद्वार के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगीः- अ- प्रथम श्रेणी के लिए
7000.00
ब- द्वितीय श्रेणी के लिए
5000.00
स- तृतीय श्रेणी के लिए
(4) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य अथवा सिविल कार्य में किये अनुबन्ध का अनुपालन न करने के लिए रोक सकता है ।
(5) नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष मे अद्यतन चरित्र- पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो) तथा नवीनतम हैसियत प्रमाण - पत्र / नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत् हो तो उसके लिये शपथ - पत्र देना होगा ।
345 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2025 ई ० (श्रावण 25 , 1947 शक सम्वत्)
7. निर्माण कार्यों के सम्पादन के सीमाः-
प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारो को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगाः- (1 ) प्रथम श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकार होगें ।
(2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू 0 25.00 लाख तक के निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकार होगें ।
(3) तृतीय श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदार रु 15.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होगें ।
8. निविदा प्रपत्र की लागतः-
निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आगणन ) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा
कार्यो की लागत
निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में) (रूपये में )
रू0 500.00 एवं जी० एस ० टी० 1- रू0 1.00 लाख से रू0 5.00 लाख तक
रू0 1000.00 एवं जी० एस ०टी० 2- रू0 5.00 लाख से रू0 10.00 लाख तक
रू0 1500.00 एवं जी० एस ० टी० 3- रू0 10.00 लाख से रू0 20.00 लाख तक
रू0 2000.00 एवं जी० एस ०टी ० 4- रू0 20.00 लाख से रू 0 30.00 लाख तक
रू0 2500.00 एवं जी० एस ०टी० 5- रू0 30.00 लाख से रू 0 40.00 लाख तक
रू० 3000.00 एवं जी० एस०टी० 6- रू0 40.00 लाख से रू0 50.00 लाख तक
रू0 4000.00 एवं जी०एस ०टी० 7- रू0 50.00 लाख से रू0 150.00 लाख तक
प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद- हरिद्वार से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा । निविदा प्रपत्र का मूल्य, जमा होने के पश्चात किसी भी स्थिति मे न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं मे समायोजित होगा । निविदा प्रपत्र नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद- हरिद्वार के पंजीकृत ठेकेदारो को ही विक्रय किये जायेंगे ।
9. निविदा स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकारः-
ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं मे न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष का होगा, किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा । निविदा डालने के 6 माह तक उन्ही दरों पर कार्य करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा । यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नही होगा । बिना कोई कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी , नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद- हरिद्वार में निहित होगा ।
10. धरोहर राशिः-
उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती (प्रीक्यूरमेंट पॉलिसी) नियम 2017 मे किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत / धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र , किसान विकास पत्र एवं एफ ०डी०आर० के रूप में जो नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद- हरिद्वार के पदनाम से बन्धक हो, देनी होगी । अधिप्राप्ति नियमावली के अतिरिक्त धरोहर राशी तथा अतिरिक्त धरोहर राशी (Additional performance sequrity) के सम्बन्ध में पी०डब्लू० डी० अथवा शासन के समय - समय पर जारी नियम तथा शासनादेश मान्य होंगे ।
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[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त , 2025 ई० (श्रावण 25 , 1947 शक सम्वत्)
11. ठेकेदार का भुगतानः-
कार्य समाप्ति के पश्चात ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय - समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, जी०एस ०टी एवं जमानत, रॉयल्टी, लेबर सेस आदि देय करों की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा , जमानत राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा । कटौतियों के सन्दर्भ राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी शासनादेशों तथा नियमों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा । ठेकेदार कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अभियंता द्वारा संस्तुत किसी भी प्रकार की जाँच स्वयं के व्यय पर कराये जाने हेतु बाध्य होंगे ।
12. कार्य पूर्ण करने की अवधिः-
प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करें, यदि समय पर कार्य पूर्ण नही किया जाता हे तथा उसकी कार्य अवधि बढाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना- पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता / अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है । एक बार से अधिक समयावृद्धि प्रदान करने के समबन्ध में अवर अभियंता द्वारा विशेष औचित्य स्पष्ट करते हुए आख्या प्रदान करने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लक्सर के अनुमादनोपरांत अध्यक्ष नगर पालिका परिषद लक्सर का निर्णय अतिंम होगा । विलंब से कार्य की अवधि में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 अथवा इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों में उल्लेखित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड के रूप कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नही हो पाने की स्थिति मे दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली धरोहर राशी अथवा भू- राजस्व के बकाया की भॉति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी ।
13 . पंजीकरण का निरस्तीकरणः-
यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नही करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुण्वत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नही करता है अथवा नगर पालिका परिषद के किसी कार्मिक के साथ अव्यवहार एवं अभद्रता करता है या किसी प्रकार का अनुचित दबाव डालता है, तो ऐसी स्थिति मे अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या / संस्तुति पर अध्यक्ष / प्रशासक द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्टड़ किया सकता है । पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यो का भुगतान नगर पालिका परिषद को हुई हानि के समायोजन के पश्चात किया जायेग ।
14. जमानत जब्त करने का अधिकारः-
यदि ठेकेदार नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद- हरिद्वार के उपनियमों या ठेके की शर्तों अनुबन्ध - पत्र का उल्लघंन कर नगर पालिका परिषद को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरित कार्य करता है तो ऐसी दशा मे अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या / संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा । यदि इसके बाद भी नगर पालिका परिषद लक्सर, जनपद- हरिद्वार की क्षतिपूर्ति न हो सकें तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू- राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी ।
15.कार्य में नियोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में अधिकारः-
सिविल कार्य में नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में न्यूनतम वेतनमान, प्रोविडेंड फंड, बीमा तथा कार्य के दौरान सुरक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में जारी राज्य तथा भारत सरकार के समय - समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा । कार्मिकों भाग 8]
347 उत्तराखण्ड गजट , 16 अगस्त, 2025 ई० ( श्रावण 25, 1947 शक सम्वत्)
के सम्बन्ध में किसी प्रकार की देनदारी तथा सुरक्षा हेतु ठेकेदार तथा फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी । कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना के दौरान कार्मिक को क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ती का दायित्व सम्बंधित फर्म अथवा ठेकेदार का होगा ।
16.कार्य किसी अन्य ठेकेदार को दिये जाने के सम्बन्ध में:-
आबंटित कार्य किसी अन्य ठेकेदार को दिया जाना अथवा सबलेट किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा । इस सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फर्म अथवा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा ।
16.कार्यों तथा निविदा निविदा विशेष हेतु उपबन्धः-
!
विशेष प्रकृति के कार्य, पेयजल, वर्षा जलसंग्रहण अथवा अन्य वे सिविल कार्य जिन्हें नगर पालिका लक्सर उचित समझे उसके लिये निविदा विशेष के लिये विशेष तकनीकी तथा वित्तीय शर्तों के निर्धारण का अधिकार तथा कार्यदायी संस्थाओं को कार्य के आबंटन का अधिकार पूर्णतः नगर पालिका परिषद लक्सर में निहित होगा तथा समस्त पंजिकृत ठेकेदारों को समान रूप से स्वीकार्य होगा ।
17.अतिरिक्त कार्यः-
कार्यस्थल पर कार्य की विशेष आवश्यक्तानुसार तथा कार्य परिस्थितियों के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली 2017 ,लोक निर्माण विभाग के नियमों अथवा सुसंगत शासनादेशों तथा नियमावलियों के आलोक में अवर अभियंता आख्या के अनुसार सहायक अभियंता की संस्तुति पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य तथा उसके अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति अधिशासी / अध्यक्ष / प्रशासक द्वारा प्रदान की जा सकेगी ।
चन्द्र शेखर शर्मा, अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद लक्सर ,
जनपद हरिद्वार ।
प्रतीक जैन, प्रशासक , नगर पालिका परिषद लक्सर , जनपद हरिद्वार ।
पी० एस ० यू० ( आर ०ई०0 ) 33 हिन्दी गजट / 346 - भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।