पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-26 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 22, 1947 शक सम्वत्) ( संख्या-37
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
779-789
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
307-310
1500 भाग 1 - क- नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड
975 भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
373-376
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
779 -क 780
उत्तराखण्ड गजट, 13 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग-3
अधिसूचना
नियुक्ति
27 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या-293 / XXXVI - A - 3 / 2025 208/01 T.C. -I- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा -1 की उपधारा ( 1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल , मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल की सहमति से , श्री विनोद कुमार , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग , जिला चमोली को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विकासनगर जिला देहरादून के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से , प्रशांत जोशी, सचिव ।
सचिवालय प्रशासन (अधि ०) अनुभाग -1
अधिसूचना
01 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या-1076 / XXXI ( 1 ) / 2025 / PF-/ 2025 - एतद्वारा श्री प्रमोद कुमार , अनुभाग अधिकारी , उत्तराखण्ड शासन के अनुरोध पत्र दिनांक 25.08.2025 के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत मैन्युअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर के पैरा-250 एवं शासनादेश सं0-3497 दिनांक 06-11-1946 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार , अनुभाग अधिकारी के सेवा अभिलेखों में अंकित नाम श्री प्रमोद कुमार के स्थान पर " श्री प्रमोद कुमार रावत" अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
दीपेन्द्र कुमार चौधरी , सचिव ।
781 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 13 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग -2
अधिसूचना
प्रकीर्ण
01 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या -326451 / XXX ( 2 ) / 2025- ई 77916 - राज्यपाल " भारत का संविधान " के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सपठित अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के मूल / स्थायी निवासी ऐसे पूर्व अग्निवीर , जो कि भारतीय सेना ( थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) से अग्निवीर के रूप में सेवामुक्त हुए हों , को राज्याधीन सेवाओं में समूह " ग " के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं , अर्थात्: -
उत्तराखण्ड, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2025
1.
संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग " के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली , 2025 है ।
( 2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
2.
नियमावली का लागू होना
यह नियमावली राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन राज्याधीन सेवाओं में, उत्तराखण्ड राज्य के मूल / स्थायी निवासी ऐसे पूर्व अग्निवीर जो कि भारतीय सेना (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) से अग्निवीर के रूप में सेवामुक्त हुए हों, की परिशिष्ट-1 पर उल्लिखित (आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं आयोग की परिधि के बाहर) समूह " ग " के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में ही लागू होगीः
परन्तु यह कि भारतीय सेना / अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन नियमावली, 2018 (समय- समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत सेवायोजित व्यक्ति के संदर्भ में इस नियमावली के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।
अध्यारोही प्रभाव 3.
इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्ही नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली प्रभावी होगा ।
परिभाषाएँ
4.
जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूलं बात न हो, इस नियमावली में- 782
उत्तराखण्ड गजट , 13 सितम्बर , 2025 ई० (भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी " से सम्बन्धित सेवा नियमावली में किसी ऐसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में जिस पर यह नियमावली लागू होती है, में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;
(ख) "आयोग " से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;
(ग) "सक्षम प्राधिकारी " से सम्बन्धित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अभिप्रेत है;
(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है ;
(ङ) "पूर्वअग्निवीर" से रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत भारतीय सेना (थल सेना, वायु सेना एवं नौ सेना) से अग्निवीर के रूप में सेवामुक्त उत्तराखण्ड के मूल / स्थायी निवासी अग्निवीर अभिप्रेत है;
(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(छ) " भारतीय सेना " से रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत भारतीय सेना (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) अभिप्रेत है;
5.
पूर्व अग्निवीरों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण एवं प्रमाण पत्र
पूर्व अग्निवीर जिन्हें भारतीय सेना से अग्निवीर के रूप में सेवामुक्त होने का प्रमाण- पत्र निर्गत हुआ हो और जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से की गई हो तथा जो सम्बन्धित जनपद के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत हो, को राज्याधीन सेवाओं में परिशिष्ट-1 पर उल्लिखित (आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं आयोग की परिधि के बाहर ) समूह ' ग ' के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा ।
6.
शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट
पूर्व अग्निवीर को सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट प्रदान की जायेगी ।
7.
अधिकतम आयु सीमा में छूट
पूर्वअग्निवीर को सीधी भर्ती हेतु भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में की गई कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी ।
आज्ञा से ,
शैलेश बगौली, सचिव ।
783 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 13 सितम्बर, 2025 ई ० (भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
परिशिष्ट-1
पदनाम
विभाग का नाम
क्र० सं०
1.
पुलिस आरक्षी (नागरिक / पी० ए० सी ० )
गृह विभाग
उप निरीक्षक , नागरिक पुलिस/ प्लाटून कमाण्डर पी०ए०सी०
अग्निशामक
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी
बन्दी रक्षक
उप कारापाल
वन आरक्षी
वन विभाग
2.
वन दरोगा
आबकारी सिपाही
3. आबकारी विभाग
प्रवर्तन सिपाही
4. परिवहन विभाग
सचिवालय रक्षक
संचिवालय प्रशासन विभाग
5.
आज्ञा से , शैलेश बगौली, सचिव ।
Inpursuance of the provision of Clause (3 ) ofArticle 348 of " the Constitution of India " , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 326451 /XXX ( 2 ) / 2025 - E 77916 , dated September 01 , 2025 for general information .
NOTIFICATION
September 01 , 2025
No. 326449 / XXX ( 2 ) / 2025 - E 77916 -- In exercise of the powers conferred by Proviso to Article 309 read with the Article 162 of the Constitution of India , the Governor is pleased to make the following rules for the purpose of employment of such Ex - Agniveers , who are native /permanent residents of the State of Uttarakhand and have retired from service as Agniveers from the Indian Armed Forces (Army, Navy , and Air Force ) , to uniformed posts of direct recruitment of Group ' C ' in the service under the State , namely : -- 784
उत्तराखण्ड गजट , 13 सितम्बर, 2025 ई ० (भाद्रपद 22, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
The Uttarakhand , Horizontal Reservation for Ex-Agniveers for Employment on Uniformed Posts of Direct Recruitment of Group ' C ' in the service under the State Rules , 2025.
Short title and commencement
1. (1) These rules may be called The Uttarakhand , Horizontal Reservation for Ex-Agniveers for Employment on Uniformed Posts of Direct Recruitment of Group ' C ' in the service under the State Rules , 2025 .
(2) These rules shall come into force at once .
2.
Commencement of rules
These rules shall be applicable only in respect of direct recruitment to uniformed posts of Group " C" mentioned in Appendix- 1 (within and outside the purview of the Commission) on Ex-Agniverrs who are native /permanent residents of Uttarakhand State and who have retired from the Indian Armed forces (Army, Navy and Air Force) as Agniveers , in the State Services under the control of the State Government;
Provided that the provisions of these rules shall not apply in respect of the Dependent of martyred soldiers of the Indian Army/Paramilitary Forces (permanent resident of Uttarakhand) on Compassionate basis in State services Employment Rules , 2018 (as amended time to time) .
3.
Overriding Effect
These rules shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any rules , regulations or orders in force at the time of commencement of these rules .
4.
Definitions
Unless there is anything repugnant in the subject or context , in these rules: -
(a) "Appointing Authority " means the appointing authority mentioned in the relevant service rules in relation to a such category or categories of posts to which these rules apply;
785 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 13 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 22 ,1947 शक सम्वत्)
(b) "Commission " means the Uttarakhand Public Service Commission and Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission ;
(c) "Competent Authority " means the District Sainik Welfare Officer of the concerned district;
(d) " Constitution " means the Constitution of India;
a (e) "Ex-Agniveer " means Agniveer who is origin/permanent resident of Uttarakhand and retired from the Indian Armed Forces (Army , Air Force , and Navy ) as Agniveers under the Ministry of Defence , Government ofIndia;
(f) "Government" means the State Government of Uttarakhand;
(g) " Indian Armed Forces " means the Indian Armed Forces (Indian Army , Navy, and Air Force) under the Ministry of Defence , Government of India
5.
Horizontal Reservation and Certificate for Employment of Ex-Agniveers ina State Services
Ex-Agniveers , who have been issued a discharge certificate from the Indian Armed Forces as Agniveers and whose credentials have been duly verified by the competent authority based on the requisite documents , and who are registered with the office of the competent authority of the concerned district, shall be granted 10% horizontal reservation in employment to Group ' C' uniformed posts (within and outside the purview of the Commission) under State services as mentioned in Appendix- 1 .
in Exemption Physical Efficiency Test
6. Ex-Agniveers shall be exempted from the Physical Efficiency Test in the process of direct recruitment .
786
उत्तराखण्ड गजट , 13 सितम्बर , 2025 ई० (भाद्रपद 22, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
7.
Relaxation Upper Age Limit in
shall Ex-Agniveers be granted relaxation in the upper age limit for direct recruitment equivalent to the total period of service rendered as an Agniveer in the Indian Armed Forces .
ByOrder,
SHAILESH BAGAULI , Secretary.
Appendix- " 1 "
S.No.
Post Name
Department Name
1.
Police Constable (Civil Police/P.A.C.)
Home Department
Sub Inspector , Civil Police , Platoon Commander (P.A.C.)
Firemen
Fire Station Second Officer
JailWarder
Deputy Jailer
2.
Forest Guard
Forest Department
Forester
3.
Excise Constable
Excise Department
Enforcement Soldier
4. Transport Department
Secretariat Guard
5. Secretariat Administrative Department
ByOrder,
SHAILESH BAGAULI , Secretary.
भाग 1 ]
787 उत्तराखण्ड गजट , 13 सितम्बर , 2025 ई० (भाद्रपद 22, 1947 शक सम्वत्)
सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -1
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 सितम्बर , 2025 ई०
संख्या -1100 / XXXI (1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री ओम प्रकाश सेमवाल को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव , वेतनमान-₹ 67700-208700 (लेवल -11 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री ओम प्रकाश सेमवाल, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0 बी0) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- अनुस्चिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या-1101 / XXXI( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2024 - उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री जीतमणी पैन्यूली , को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान - ₹ 56,100-177,500 (वेतन लेवल -10 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री जीतमणी पैन्यूली, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस ० बी० ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री जीतमणी पैन्यूली , अनुभाग अधिकारी को ग्रामीण निर्माण अनुभाग में तैनात किया जाता है ।
5- श्री जीतमणी पैन्यूली , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से, दीपेन्द्र कुमार चौधरी , सचिव ।
788
उत्तराखण्ड गजट, 13 सितम्बर , 2025 ई० (भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
श्रम अनुभाग
संशोधन
02 सितम्बर , 2025 ई०
संख्या -1 / 327205 / 2025 / VIII - 1 / 2025-70 (श्रम) 2001 पार्ट- II , (Comp no 64303) - अधिसूचना संख्या 1/325211/2025 ( 1 ) / VII - 1 / 2025-70 (श्रम)2001 पार्ट - II (Comp . No. 64303 ) दिनांक 26 अगस्त, 2025 के प्रस्तर-2 में अंकित " इस हेतु श्री शर्मा को कोई अतिरिक्त वेतन - भत्ते इत्यादि देय नहीं होंगे " के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा एवं समझा जाए :-
"अतिरिक्त प्रभार के फलस्वरूप श्री शर्मा को न्याय विभाग के शासनादेश संख्या - 54 - एक (1 ) / XXXVI ( 1 ) / 2006-6- एक(2) / 06 दिनांक 25 अगस्त, 2006 , शासनादेश संख्या -88 / XXXVI - A - 1 / 2024.261 / 2022 (E -68460 ) दिनांक 23 फरवरी , 2024 एवं तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या -413 / XXXVI - A.1 / 2024-261 / 2022 (E - 68460 ) दिनांक 16 अक्टूबर , 2024 एवं इस संबंध में समय -2 पर संशोधित आदेशों में निहित व्यवस्थानुसार अतिरिक्त प्रभार भत्ता नियमानुसार देय होगा । "
3. अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त, 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए , अधिसूचना की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी ।
डॉ० श्रीधर बाबू अद्दांकी, सचिव ।
राजस्व अनुभाग -3
अधिसूचना
04 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या -661 / XVIII (3 ) / 2025-03 ( 09 ) / 2025 - राज्यपाल , उत्तर प्रदेश भू- राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 , वर्ष 1901 ) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की दिनांक से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेंगे :-
अनुसूची
जनपद
परगना
तहसील
गांव का नाम
कुल क्षेत्रफल
1
3
2
4
5
नैनीताल
पटवाडांगर
नैनीताल
छः खाता
108 एकड़ (43.706 हे 0)
आज्ञा से ,
डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे , सचिव, राजस्व।
भाग 1 ]
789 उत्तराखण्ड गजट, 13 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
In pursuance of the provision of Clause (3 ) of the Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 661 / XVIII (3) / 2025-03 ( 09 )/ 2025 , dated September 04, 2025 for general information .
NOTIFICATION
September 04 , 2025
No. 661 / XVIII ( 3 ) / 2025-03 ( 09 ) / 2025 -- In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act , 1901 ( U.P. Act No. 3 of 1901 ) , (as applicable to the State of Uttarakhand ) , the Governor is pleased to declare that the village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette: -
Schedule
District
Tehsil
Total Area
Pargana
Name of Village
2
1
3
4
5
Nainital
Nainital
Chha Khata
Patwadangar
108 Acre (43.706 hectare)
By Order ,
Dr. SURENDRA NARAYAN PANDE , Secretary, Revenue .
पी ० एस० यू० ( आर० ई ० ) 37 हिन्दी गजट / 391 - भाग 1-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2025 ई० (भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 -क नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
July 11, 2025
No. 223 /XIV - a - 33 / Admin.A/ 2020-- Shri Prateek Mathela , Judicial Magistrate Pauri Garhwal is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 18.02.2025 to 04.03.2025 .
By Order of Hon'ble the Vacation Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
NOTIFICATION
July 14, 2025
No. 237 /XIV- a - 46/ Admin.A/ 2015-- Shri Nadeem Ahamad , 4th Additional Civil Judge (Sr. Div . ) Rudrapur, DistrictUdham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 13.05.2025 to 24.05.2025 with permission to suffix 25.05.2025 as Sunday holiday.
307-ख 308
उत्तराखण्ड गजट , 13 सितम्बर , 2025 ई० (भाद्रपद 22, 1947 शक सम्वत्) [भाग 1 -क
NOTIFICATION
July 15, 2025
No. 238 / XIV - a / 34/Admin.A/ 2012 --Ms . Niharika Mittal Gupta, Chief Judicial Magistrate , Champawat is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 01.04.2025 to 19.04.2025 with permission to prefix 30.03.2025 & 31.03.2025 as Sunday and Id - ul- Fitr holidays and suffix 20.04.2025 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
July 15, 2025
No. 239 /XIV- a/ 39/ Admin.A/ 2012--Ms . Sweta Pandey, 2nd Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Rudrapur District U.S. Nagar is hereby sanctioned child care leave for 33 days w.e.f. 18.02.2025 to 22.03.2025 with permissionto suffix 23.03.2025 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
July 15, 2025
No. 240 /XIV- a / 31/Admin.A/ 2012-- Shri Sayed Gufran , Chief Judicial Magistrate , Dehradun , is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 28.03.2025 to 05.04.2025 with permission to suffix 06.04.2025 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
July15, 2025
No. 241 /XIV - a -42/Admin.A/ 2013-- Shri Vinod Kumar, Additional District & Sessions Judge , Karnprayag District Chamoli is hereby sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 13.05.2025 to 29.05.2025.
NOTIFICATION
July 15, 2025
No. 242 / XIV / 42/Admin.A/ 2016-- Shri Prakash Chandra , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 03.03.2025 to 12.03.2025 with permission to prefix 02.03.2025 as Sunday holiday and suffix 13.03.2025 to 16.03.2025 As Holi holidays .
NOTIFICATION
July 15, 2025
No. 243 /XIV - a/ 28 /Admin.A/ 2012--Ms . Ritika Semwal , Civil Judge ( Sr. Div. ) , Roorkee District Haridwar ishereby sanctioned earned leave for 08 days w.e.f. 24.05.2025 to 31.05.2025 .
NOTIFICATION
July15, 2025
No. 244 /XIV / a - 35/Admin.A/2017--Shri Vivek Singh Rana , Judicial Magistrate - I , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 42 days w.e.f. 25.01.2025 to 07.03.2025 with permission to suffix 08.03.2025 & 09.03.2025 as second Saturday and sunday holidays respectively.
309 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट, 13 सितम्बर , 2025 ई० (भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
July15, 2025
No. 245 / XIV - a / 34/ Admin.A/ 2012 --Ms . Niharika Mittal Gupta, Chief Judicial Magistrate , Champawat is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 03.03.2025 to 11.03.2025 .
By Order of Hon'ble the Administrative Judge , Sd/-
Registrar ( Inspection) .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
August20 , 2025
No. 271 / UHC / Admin.A- 2/ 2025--Shri Naveen Rana , Civil Judge ( Jr. Div. ), Dharchula , District Pithoragarh is directed to hold Camp Court at Didihat , District Pithoragarh , for three days in a week until Ms. Gulistan Anjum , Civil Judge ( Jr, Div. ) , Didihat, District Pithoragarh resumes her duties after availing maternity leave or till further orders , whichever is earlier .
This order will come into force with immediate effect .
By Order of Hon'ble the Chief Justice ,
Sd/- YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General .
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS NAINITAL
NOTIFICATION
July 14, 2025
No. 1517 / III - A -08/ 2025 / SLSA--Shri Akram Ali , Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for a period of 10 days w.e.f. 26.06.2025 to 05.07.2025 with permission to suffix of 06.07.2025 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
August12 , 2025
No. 1800/III - A -07 / 2025 / SLSA -- Ms . Beènu Gulyani , Secretary , District Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned :
1. Medical Leave for 16 days ' w.e.f. 10.06.2025 to 25.06.2025 .
2.
Miscarriage Leave for 41 days ' w.e.f. 26.06.2025 to 05.08.2025 .
310
उत्तराखण्ड गजट , 13 सितम्बर, 2025 ई० ( भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
NOTIFICATION
August20 , 2025
No. 1862 / III ( 4 ) -B - 2009-10/ SLSA/ 2025 -- Shri Brijendra Singh , Chairman , Permanent Lok Adalat Udham Singh Nagar is hereby sanctioned:
1.
Medical Leave for 113 days ' w.e.f. 08.03.2025 to 28.06.2025 .
2. Earned Leave for 08 days ' w.e.f. 29.06.2025 to 06.07.2025 .
NOTIFICATION
August 25 , 2025
No. 1912/ III - A - 07 /SLSA/ 2025 -- In view of the powers conferred under Section - 9(3 ) of the Legal Services Authorities Act, 1987, Rule -12 ( 1 ) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment ) Rules , 2015 and in pursuance of the recornmendation Letter No. 6160 , dated 22nd August, 2025 of Hon'ble High Court ofUttarakhand , Hon'ble the Executive Chairman , Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint Ms. Parul Thapliyal , Judicial Magistrate - I , Haldwani , District Nainital ( recently, promoted in SD Cadre by the Hon'ble High Court vide Notification dated 22.08.2025) as Secretary , District Legal Services Authority, Nainital , vice Ms. Beenu Gulyani .
Note-The aforesaid posting shall come into force with immediate effect .
ByOrder of the Hon'ble Executive Chairman,
Sd/-
PRADEEP KUMAR MANI , Member- Secretary.
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर , नैनीताल
अधिसूचना
29 अगस्त, 2025 ई ०
संख्या -1955 / III - B - 2009-2010 / SLSA / 2025- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 की धारा 22 (ख ) की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल , ' जिला पौड़ी गढ़वाल' (जिला चमोली के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा का अधिकार) में गठित स्थायी लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 की धारा 22 (क) की उपधारा (ख ) में परिभाषित और अधिसूचित 'लोक उपयोगी सेवाओं के सम्बन्ध में ' जिला रुद्रप्रयाग' के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा पर अधिकारिता का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करता है ।
आज्ञा से माननीय कार्यपालक अध्यक्ष,
ह० /- प्रदीप कुमार मणि, सदस्य- सचिव ।
पी ० एस ०यू० (आर ० ई ०0 ) 37 हिन्दी गजट / 391 -भाग 1 - क-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक -अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 13 सितम्बर , 2025 ई0 (भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 662755478850 में उसका नाम अनन्या नाथ (ANANYA NATH ) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम रिया नाथ (RIYA NATH ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं. (B- 2020 : 5-90170-002600) में भी दर्ज है भविष्य में मेरी पुत्री को रिया नाथ (RIYA NATH) पुत्री श्री ब्रिजेश कुमार नाथ के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
ब्रिजेश कुमार नाथ
निवासी 75/139 , सय्यद मोहल्ला किशन नगर , देहरादून , जी.पी. उत्तराखंड 258001
सूचना
I , MANOJ KUMAR SABHARWAL s / o LATE ARUN KUMAR SABHARWAL r / o 364/2 Rajpur Road , Dehradun , I have changed my Daughter name JASMAIRA SABHARWAL to NIKITA S SABHARWAL in future for all the purpose .
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
MANOJ KUMAR SABHARWAL
s / o LATE ARUN KUMAR SABHARWAL r / o 364/2 Rajpur Road , Dehradun .
373 - ट 374
उत्तराखण्ड गजट, 13 सितम्बर, 2025 ई ० (भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम PRAYAS THAPLIYAL से बदलकर AKSHAAY THAPLIYAL कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को AKSHAAY THAPLIYAL S / O MANISH THAPLIYAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
MANISH THAPLIYAL
निवासी - हाउस नंबर 48/1 नकरोंदा , पीओः नकरोंदा , देहरादून -248008
सूचना
मेरी एल आई सी पॉलिसी संख्या 271522485 मैं त्रुटि वश मेरा नाम दीप्ति देवी (Deepti Devi ) गलत दर्ज हो गया है जो कि गलत है । जबकि मेरा वास्तविक नाम दिक्षा सैनी (Diksha Saini ) है जो मेरे हाई स्कूल अनुक्रमांक 25630618 व आधार कार्ड नंबर 461100963619 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे दिक्षा सैनी (Diksha Saini ) D/o Lokesh kumar के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
दिक्षा सैनी (Diksha Saini ) D/ o Lokesh kumar
निवासी अकबरपुर कालसो , अकबरपुर कालसो , हल्लूमजरा हरिद्वार उत्तराखंड
सूचना
AS per birth certificate and educational records , my daughter's name is " Aarunya Chauhan " . My daughter's name is wrongly mentioned as " Aadya Chauhan " on Aadhar Card ( 894625967061 ) . My daughter's correct name is " Aarunya Chauhan " and in future , she be known , recognized and called as " Aarunya Chauhan "
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Vipin Chauhan s / o Shri Ram Kumar Chauhan , resident of R - 219 , Shivalik Nagar , BHEL , Ranipur , Haridwar .
भाग 8]
375 उत्तराखण्ड गजट , 13 सितम्बर , 2025 ई० (भाद्रपद 22 , 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरेआधार कार्ड नं . 5828 8572 4249 में मेरा नाम रवि (RAVI ) दर्ज है लेकिन अब निजी कारणो से मैंने अपना नाम रवि (RAVI) से बदलकर रविंद्र सिंह (RAVINDRA SINGH) कर लिया है । जो मेरे पहचान- पत्र सं० IRI0713289 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे रविंद्र सिंह (RAVINDRA SINGH) पुत्र श्री निर्मल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रविंद्र सिंह ( RAVINDRA SINGH) पुत्र श्री निर्मल सिंह निवासी- शेरपुर बेला चन्दपुरी कलां महाजेटीप हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 3973-5247-1625 में त्रुटिवश मेरा नाम ललिता देवी (LALITA DEVI ) गलत दर्ज हो गया हैं । जबकि मेरा वास्तविक नाम नीता (NEETA) है । जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं ० UK25ES0100318876 व पहचान पत्र सं ० MBT0742882 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे नीता (NEETA) पत्नी श्री बिजेन्द्र के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
नीता (NEETA) पत्नी श्री बिजेन्द्र निवासी- भोगपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम वैभव कुमार (Vaibhav Kumar) से बदलकर वैभव सक्सेना (Vaibhav Saxena) कर लिया है भविष्य में मुझे वैभव सक्सेना (Vaibhav Saxena) S/ o Krishan Mohan Saxena के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
वैभव कुमार (Vaibhav Kumar) (मौजूदा पुराना नाम) S/ o Krishan Mohan Saxena निवासी -19 न्यू रोड देहरादून उत्तराखंड 376
उत्तराखण्ड गजट , 13 सितम्बर , 2025 ई० (भाद्रपद 22 ,1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं . 650362097345 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम औरंगजेब (Oranjaib ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का सही नाम अजवद अली (Ajvad Ali ) है । जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं ० 09 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अजवद अली (Ajvad Ali ) पुत्र श्री दिलशाद नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
दिलशाद
निवासी - दादूबास हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पति स्वर्गीय एम.ए. अंसारी का पूरा नाम मंजूर अहमद अंसारी हैं के पी.पी.ओ. नंबर UKDDN0004534 में मेरा नाम ईशा ( ISHA ) दर्ज है जबकि मेरे अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड नं.- 574416023473 , पैन कार्ड नं.- FYPA9923A पहचान पत्र TPU1120625 में नाम आयशा अंसारी (AAYSHA ANSARI ) दर्ज है यह दोनों नाम मेरे स्वयं के ही है भविष्य में मुझे दोनों नाम से जाना पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
आयशा अंसारी पत्नी स्वर्गीय मंजूर अहमद अंसारी 164/100 मैदानियान ज्वालापुर हरिद्वार ।
सूचना
I, Christy Gabriel D/ o Mr. Deveraj Adhirana R /o 88 Rajendra Nagar, Kaulagarh , Uttarakhand 248001 , have changed my name from Umang Adhirana to Christy Gabriel . Henceforth I would be known by the name of Christy Gabrlel for all future purpose .
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Christy Gabriel D/ o Mr. Deveraj
Adhirana R/ o 88 Rajendra Nagar ,
Kaulagarh , Uttarakhand 248001
पी० एस०यू० ( आर ०ई० ) 37 हिन्दी गजट / 391 - भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।