पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
معلم
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड–26 ] रुड़की , शनिवार , दिनांक 11 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 19 , 1947 शक सम्वत्) [ संख्या-41
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० 3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
823-838
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
329-330
1500 भाग 1 - क-नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
397-402
975
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
823-क [भाग 1 824 उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
29 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या -10 नो - के / XXXVI -A- 1 /2025-04 नो -के / 2011 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री ललित मोहन आर्या , अधिवक्ता को दिनांक 29-09-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील रानीखेत , जिला अल्मोड़ा में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री ललित मोहन आर्या का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से ,
प्रशान्त जोशी, प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।
Inpursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 10 नो-के No - K/ XXXVI - A - 1 /2025-04 No. - K/2011 Dated- September 29 , 2025.
NOTIFICATION
Appointment
September 29 , 2025
No. 10 नो -के No - K/XXXVI - A- 1 / 2025-04 No -K/ 2011 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Lalit Mohan Arya , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 29-09-2025 for Tehsil Ranikhet, District Almora in exercise of the powers conferred by sub- rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Lalit Mohan Arya be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
By Order,
PRASHANT JOSHI , Principal Secretary, Law- cum-L.R.
825 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 19 , 1947 शक सम्वत्)
खेलकूद अनुभाग
अधिसूचना
04 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या 792 / VI-3 / 2025-30(26) / 2021- राज्यपाल , उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम , 2025 धारा 3 की उपधारा ( 1) एवं धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौलापार , हल्द्वानी , जनपद नैनीताल , उत्तराखण्ड में " उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय " नामक विश्वविद्यालय स्थापित एवं संचालित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से, अमित सिन्हा , विशेष प्रमुख सचिव ।
Inpursuance of the clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India the Governor , is pleased to order the publication of Notification No. 792 /VI - 3 /2025-30 ( 26 ) /2021 Dehradun Dated- September 04, 2025 for the general information .
NOTIFICATION
September 04 , 2025.
No. 792/VI - 3 / 2025-30 ( 26 ) / 2021 --In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 and section 4 of the Uttarakhand State Sports University Act, 2025 the Governor , is pleased to allow to establish and operate an University named ' The Uttarakhand State Sports University ' at Gaulapar , Haldwani , District- Nainital in Uttarakhand .
ByOrder, AMIT SINHA , Special Principal Secretary.
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -2
प्रोन्नति / विज्ञप्ति
14 जुलाई , 2025 ई 0
संख्या-1 / 313788 / 25 / XXVIII - 2-2025/E- file- Comp No - 38604/2022- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत फार्मासिस्ट संवर्ग में मुख्य फार्मेसी अधिकारी (चीफ फार्मासिस्ट) वेतनमान रू 0 56100-177500 , पे - मैट्रिक्स लेबल -10 पर कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरान्त प्रमुख / जिला फार्मेसी अधिकारी (प्रभारी अधिकारी फार्मेसी) वेतनमान रू 0 67700-208700 पे- मैट्रिक्स लेबल -11 के रिक्त पदों पर कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
826 उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 19 , 1947 शक सम्वत्) [भाग 1
क्र.स. कार्मिक का नाम क्र.स. कार्मिक का नाम
1. श्री नवीन चन्द्र जोशी 10. श्री के०सी० नैलवाल
2. श्री आर० एस ० मनराल 11. श्री टी ० सी० पाण्डे
3. श्री पी० के ० जोशी 12. श्री सतेन्द्र सिंह भण्डारी
4. श्री जीवन सिंह रौतेला 13. श्री सुभाष सेमवाल
5. श्री बी०डी० शाह 14. श्री तुमन सिंह
6. श्री आर ० सी ० खुल्बे 15. श्री विनोद सिंह नेगी
7. श्री निर्मल कुमार 16. श्री एम ०एस ० बिष्ट
8. श्री एस ० पी० चमोली 17. श्री हीरा सिंह परिहार
9. श्री दिनेश प्रसाद पुरोहित
2- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को प्रमुख / जिला फार्मेसी अधिकारी ( प्रभारी अधिकारी
फार्मेसी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि
पर रखा जायेगा ।
3- यह आदेश मा ० राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड, देहरादून की सहमति के
उपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं ।
4- उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से ,
डा ० आर ० राजेश कुमार, सचिव ।
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
28 जुलाई , 2025 ई ०
पत्रांक -2142 / तीन -110 / च 0 सं 0 / 2025 - उत्तराखण्ड शासन , राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-472 / XVIII (3 ) / 2025-03 (07) / 2016 , दिनांक 18 जुलाई , 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र ० अधिनियम संख्या -5 , सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा -52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार , परगना मंगलौर , तहसील लक्सर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैः-
क्र०सं०
तहसील ग्राम का नाम
2
1
3
1.
लक्सर
रजबपुर
परगना
जनपद
4
5
मंगलौर
हरिद्वार 827 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति
06 सितम्बर , 2025 ई ०
पत्रांक- 68 / तीन -116 / च 0 सं 0 / 2025 - उत्तराखण्ड शासन , राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-731 / XVIII (3 ) / 2025-03 ( 02) / 2022 , दिनांक 23 सितम्बर , 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र ० अधिनियम संख्या-5 , सन् 1954 ) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा -52 की उपधारा ( 1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी , उत्तराखण्ड , देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद ऊधमसिंहनगर, परगना व तहसील काशीपुर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैः-
क्र०सं०
ग्राम का नाम
तहसील
परगना
जनपद
1
3
2
4
5
1.
वेतवाला
ऊधमसिंहनगर
काशीपुर
काशीपुर
रंजना राजगुरू , संचालक , चकबन्दी / आयुक्त एवं सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून ।
सचिवालय प्रशासन ( अधि० ) अनुभाग -1
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
03 अक्टूबर , 2025 ई ०
संख्या 1243 / XXXI ( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री शिवेन्द्र नारायण सिंह, को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव, वेतनमान लेवल -13 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री शिवेन्द्र नारायण सिंह , संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस ० बी० ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4-संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
[भाग 1 828 उत्तराखण्ड गजट, 11 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
03 अक्टूबर , 2025 ई 0
संख्या 1/ XXXI( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनु सचिव के पद पर कार्यरत श्रीमती शुचि अग्रवाल , को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव , वेतनमान 78800-209200 (पे लेवल-12 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती शुचि अग्रवाल , उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 ( एस 0 बी0 ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
प्रोन्नति / विज्ञप्ति
03 अक्टूबर , 2025 ई ०
संख्या 1245 / XXXI ( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री रंजन क्वीरा , को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान -67700-208700 (पे लेवल -11 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
है । 2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रंजन क्वीरा , अनु सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस ० बी० ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4-अनु सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
प्रोन्नति / विज्ञप्ति
03 अक्टूबर, 2025 ई ०
संख्या 1246 / XXXI ( 1 ) / 2025 / पदो0-01 / 2024 - उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री खिलाप सिंह बिष्ट, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतनमान 56,100-177,500 (वेतन लेवल -10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री खिलाप सिंह बिष्ट , अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस ० बी० ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री खिलाप सिंह बिष्ट, अनुभाग अधिकारी को उच्च शिक्षा अनुभाग -01 में तैनात किया जाता है ।
5- श्री खिलाप सिंह बिष्ट, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से,
दीपेन्द्र कुमार चौधरी , सचिव।
भाग 1 ]
829
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन19, 1947 शक सम्वत्)
सू० प्रौ ० , सुराज एवं वि० प्रौ ० अनु०-03
विमुक्त (Denotify)
23मई , 2025 ई ०
संख्या-1 / 300203 / E - 17505 / 2025/XXXIV ( 3 ) / - 20 ( 02 ) 21- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 20 वर्ष 2011 ) की धारा -03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तकनीकी शिक्षा विभाग की 16 अधिसूचित सेवाओं को अधिसूचना संख्या 837 / XXX( 6 )/2021- 20 (02) 21 , दिनांक 30.12.2021 से विमुक्त (Denotify ) किया जाता हैं अधिसूचना संख्या 837 / XXX ( 6 ) / 2021-20 ( 02 ) 21 , दिनांक 30.12.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।
अधिसूचना
23 मई , 2025 ई ०
संख्या-1 / 300204 /E - 17505/ 2025 / XXXIV ( 3 ) / - 20 ( 02 ) 21- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम , 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 20 वर्ष 2011 ) की धारा -03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय- सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है :-
1. तकनीकी शिक्षा विभागः-
क्र०सं ०
पदाभिहित अधिकारी प्रदान की जाने वाली सेवा
प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान 1 पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिए स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करना ।
2 अनंतिम अंकतालिका जारी करना ।
प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान
प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान 3 जमानत/ बंधक राशि (Caution money) की वापसी ।
4 चरित्र प्रमाण- पत्र जारी करना ।
प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान
प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान 5 पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिए डिप्लोमा प्रमाण-पत्र जारी करना ।
प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान 6 पॉलिटेक्निक संस्थान के उत्तीर्ण छात्रों के लिये अनंतिम अंकपत्र (Marksheet) जारी करना ।
प्रथम अपीलीय अधिकारी
द्वितीय अपीलीय अधिकारी
सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा
07 दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
20दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
15दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
07 दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
30दिवस उप सचिव, उ०प्रा०शि०प०, रूडकी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
20 दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल) 830
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर, 2025 ई ० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)
उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रुड़की 7 पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिए जाँच/ संवीक्षा (Scrutiny) के परिणाम की घोषणा ।
8 विशेष बैक पेपर परीक्षा (Examination) के परिणाम की घोषणा ।
उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
9 अंकपत्र में त्रुटि सुधार (अंको को छोडकर)
उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान 10 अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करना। (डिप्लोमा)
11 डुप्लीकेट अंक पत्र जारी करना ।
उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
12 डुप्लीकेट डिप्लोमा प्रमाण- पत्र जारी करना ।
उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
13 डिप्लोमा प्रमाण- पत्र में त्रुटि सुधार करना ।
उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूडकी
14 उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए आवेदन
उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
15 प्रतिलेख प्रमाण-पत्र
उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान 16 माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
17 अंकतालिका उपलब्ध कराना
प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान
प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान 18 स्थानान्तरण प्रमाण- पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना
प्रधानाचार्य , संबंधित संस्थान 19 प्रमाण-पत्रों में विशेष संशोधन (यथा स्वयं के नाम में सुधार, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, कॉलेज का नाम, उत्तीर्ण विषय आदि)
[भाग 1
30 दिवस परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
40दिवस परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
30दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
परीक्षा नियंत्रक , उ.प्रा.शि.प. रुड़की
15दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
30दिवस
परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
30 दिवस परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
30 दिवस परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूडकी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
45 दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
30 दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
30दिवस
उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
15 दिवस (समय अवधि की गणना संस्थान को परिषद से मुद्रित
अंकतालिका प्राप्तिकी दिनांक से की जायेगी)
07 दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)
30दिवस
परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रुड़की
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग भाग 1 ]
831
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन19, 1947 शक सम्वत्)
2. ग्रामीण निर्माण विभागः-
क०स०
पदाभिहित अधिकारी प्रदान की जाने वाली सेवा
1 सड़क निर्माण हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण / पंजीकरण
प्रथम अपीलीय अधिकारी
द्वितीय अपीलीय अधिकारी सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा
विभागाध्यक्ष
03 माह
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 )
2 भवन निर्माण हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण
विभागाध्यक्ष
03 माह
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर -1 )
3 सड़क निर्मार्ण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण
विभागाध्यक्ष
03 माह
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
क- अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 ) गढ़वाल सम्भाग हेतु ।
ख- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमाँऊ सम्भाग हेतु ।
4 भवन निर्माण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण
विभागाध्यक्ष
03 माह
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
क- अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर -1 ) गढ़वाल सम्भाग हेतु ।
ख- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमाँऊ सम्भाग हेतु।
संबंधित अधीक्षण अभियन्ता 5 सड़क निर्मार्ण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण
संबंधित अधीक्षण अभियन्ता 6 भवन निर्माण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण
संबंधित अधिशासी अभियन्ता 7 सड़क निर्मार्ण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण / पंजीकरण
संबंधित अधिशासी अभियन्ता 8 भवन निर्माण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण
03 माह
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 1- परिमण्डल देहरादून एवं पौड़ी हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 )
2-परिमण्डल नैनीताल एवं पिथौरागढ़ हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमाँऊ
03 माह
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 1-परिमण्डल देहरादून एवं पौड़ी हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
2- परिमण्डल नैनीताल एवं पिथौरागढ़ हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमाँऊ
03 माह संबंधित अधीक्षण अभियन्ता
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
03 माह संबंधित अधीक्षण अभियन्ता
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग 832
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन19 , 1947 शक सम्वत्)
3. उच्च शिक्षा विभागः-
पदाभिहित अधिकारी क०स० प्रदान की जाने वाली सेवा
द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी
सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा
उप निदेशक
सम्बन्धित प्राचार्य
1. अनंतिम अंक तालिका उपलब्ध कराना (सेमेस्टरवार / वर्षवार)
सम्बन्धित प्राचार्य 2. अंतिम अंक तालिका उपलब्ध कराना
सम्बन्धित प्राचार्य 3. अंक-पत्र त्रुटि सुधार
सम्बन्धित प्राचार्य 4. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना
4. बेसिक/ प्राथमिक शिक्षा विभागः-
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत
उप निदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03कार्य दिवसों के अन्तर्गत
उप निदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03कार्य दिवसों के अन्तर्गत
उप निदेशक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत
पदाभिहित अधिकारी
क्र० प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम
स०
प्रधानाध्यापक 1.
कराना अंक-तालिका उपलब्ध
प्रधानाध्यापक
2. अंक- पत्र त्रुटि सुधार
प्रधानाध्यापक 3. अंक- पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना
द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी
सेवा हेतु निर्धारित समय
उप शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग परीक्षाफल घोषित होने /अंक तालिका तैयार होने के उपरान्त 07 कार्य दिवस के अन्तर्गत।
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग उप शिक्षा अधिकारी
आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत ।
उप शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत ।
भाग 1 ]
833
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)
5. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागः-
पदाभिहित अधिकारी प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम
क्र० स०
द्वितीय अपीलीय अधिकारी
प्रथम अपीलीय अधिकारी
सेवा हेतु निर्धारित समय
1 मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
चिकित्सा अधिकारी संबंधित चिकित्सा इकाई 1. जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा इकाई में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को प्रसव उपरांत रू0 1400/- की प्रोत्साहन धनराशि एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रू0 1000/-की प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने का प्रावधान है ।
जिला क्षय अधिकारी 2. राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सभी क्षःय रोगियों को रू 0 500 /- प्रतिमाह DBT के माध्यम से पोषाहार भत्ता प्रदान किया जाता है ।
3. विभागीय सिविल कार्यों हेतु
ठेकेदारी का पंजीकरण
4. विभागीय विद्युतीय कार्यों हेतु ठेकेदारी का पंजीकरण
निदेशक (नियोजन) निदेशक (नियोजन)
6. खेल विभागः-
क०स० प्रदान की जाने वाली सेवा
पदाभिहित अधिकारी
निदेशक
1. देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार/ हिमालय रत्न खेल पुरस्कार/ प्रशिक्षकों को दिये जाने वाले देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार
C Section प्रसव के बाद 15दिन के Normal / भीतर (सशर्त लार्भार्थियों द्वारा प्रोत्साहन धनराशि हेतु संबंधित दस्तावेज जमा किये गये हों ।)
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी
महानिदेशक
प्रत्येक माह की 07 तारीख तक (सशर्त लाभार्थी द्वारा DBT हेतु सम्बन्धित दस्तावेज जमा किये गये हों ।) 90दिन
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
महानिदेशक
90दिन
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
द्वितीय अपीलीय अधिकारी
प्रथम अपीलीय अधिकारी
सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा
सचिव
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 60 दिवसों के भीतर 834
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन19 , 1947 शक सम्वत्)
7. वित्त विभागः-
[भाग 1
पदाभिहित अधिकारी क्र० प्रदान की जाने वाली सेवा का स० नाम
1 पेंशनभोगी के अनुरोध पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेंशन हस्तान्तरण
द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी
सेवा हेतु निर्धारित समय
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
07 कार्य दिवस
सहायक कोषाधिकारी /उप कोषाधिकारी (क) एक हीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक भुगतान शाखा से उसी स्थान अथवा उसी जिले की दूसरी शाखा में हस्तांतरण ।
(ख) जनपद स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के किसी एक बैंक से अन्य किसी दूसरे बैंक में पेंशन हस्तांतरण ।
2 पेंशनभोगी के स्वंय के अनुरोध पर पेंशन हस्तांतरण ।
कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
07 कार्य दिवस
सहायक कोषाधिकारी /उप कोषाधिकारी (क) जनपद कोषागार / उप कोषागार के उसी जनपद के अन्तर्गत अन्य किसी कोषागार / उप कोषागार में पेंशन स्थानान्तरित किया जाना
कोषाधिकारी (ख) जनपद स्थित कोषागार / उपकोषागार के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगी के पेंशन भुगतान आदेशों को अन्य जनपद स्थित कोषागार / उप कोषागार में स्थानान्तरित किया जाना ।
कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी
10 कार्य दिवस वरिष्ठ कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी
15 कार्य दिवस
कोषाधिकारी
(ग) राज्य से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी की पेंशन अन्य राज्य को हस्तांतरण हेतु पेंशन भुगतान आदेशों को महालेखाकार, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना ।
वरिष्ठ कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी
15 कार्य दिवस
कोषाधिकारी
3 मृतक पेंशनभोगी द्वारा वैध नामांकन न किये जाने की दशा में उत्तराधिकारी/ उत्तराधिकारियों को पेंशन भोगी के जीवन कालीन अवशेष पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जाना।
4 पी० पी ० ओ ० की डुप्लीकेट प्रति जारी किया जाना ।
वरिष्ठ कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
03 कार्य दिवस
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग निदेशालय एवं शिविर कार्यालय हल्द्वानी के स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष/ अपर निदेशक
निदेशालय / शिविर कार्यालय हल्द्वानी के स्तर पर पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी
सदर कोषागार स्तर पर
सक्षम प्राधिकारी
/कोषाधिकारी
सदर कोषागार स्तर पर वरिष्ठ कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी ।
835 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर, 2025 ई ० (आश्विन 19 , 1947 शक सम्वत्)
8. मत्स्य विभागः-
क्र ० प्रदान की जाने वाली सेवा पदाभिहित अधिकारी सेवा हेतु प्रथम अपीलीय द्वितीय अपीलीय
स० का नाम निर्धारित समय अधिकारी अधिकारी
1. मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा सहायक निदेशक आवेदन स्वीकृत सम्बन्धित मण्डल के उत्तराखण्ड सेवा
मत्स्य/ जनपद मत्स्य होने से 60 उप निदेशक, मत्स्य का अधिकार
योजना अनुदान-28
प्रभारी दिवस के आयोग
अन्दर (बजट
की उपलब्धता
पर)
2. मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा सहायक निदेशक आवेदन स्वीकृत सम्बन्धित मण्डल के उत्तराखण्ड सेवा
होने से 60 उप निदेशक, मत्स्य का अधिकार
योजना अनुदान-30 मत्स्य / जनपद मत्स्य
प्रभारी दिवस के आयोग
अन्दर (बजट
की उपलब्धता
पर)
सहायक आवेदन स्वीकृत सम्बन्धित उत्तराखण्ड सेवा
3. मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा
निदेशक मत्स्य होने से 60 मण्डल के उप का अधिकार
योजना अनुदान-31
/जनपद मत्स्य प्रभारी दिवस के अन्दर निदेशक, मत्स्य आयोग
(बजट की.
उपलब्धता पर)
9. अल्पसंख्यक कल्याण विभागः-
क्र० प्रदान की जाने वाली सेवा का पदाभिहित अधिकारी सेवा हेतु प्रथम अपीलीय द्वितीय अपीलीय
स० नाम निर्धारित समय अधिकारी अधिकारी
1 प्राथमिक/ माध्यमिक संस्थानों उप रजिस्ट्रार, 90दिन निदेशक, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सेवा
को मदरसा की मान्यता का उत्तराखण्ड मदरसा मदरसा शिक्षा का अधिकार
नवीनीकरण (Application for शिक्षा परिषद,.देहरादून। परिषद, देहरादून । आयोग
Renewal of Recognition of
Madrasa for Primary/
Secondary Institutes)
2 उच्च माध्यमिक संस्थानों को उप रजिस्ट्रार , 90 दिन निदेशक, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सेवा
मदरसा की मान्यता का उत्तराखण्ड मदरसा मदरसा शिक्षा का अधिकार
नवीनीकरण (Application for शिक्षा परिषद, देहरादून । परिषद, देहरादून । आयोग
Renewal of Recognition of
Madrasa for Higher
Secondary Institutes)
3 स्नातक / स्नातकोत्तर संस्थानों उप रजिस्ट्रार , 90 दिन निदेशक , उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सेवा
को मदरसों की मान्यता का उत्तराखण्ड मदरसा मदरसा शिक्षा का अधिकार
नवीनीकरण (Application for शिक्षा परिषद, देहरादून । परिषद, देहरादून । आयोग
Renewal of Recognition of
Madrasa for Graduation/
Post Graduation
Institutes)
836
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन19, 1947 शक सम्वत्)
10. ऊर्जा विभागः-
[भाग 1
पदाभिहित अधिकारी
क्र० प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम
स०
प्रथम अपीलीय अधिकारी
द्वितीय अपीलीय अधिकारी सेवा हेतु निर्धारित समय
15दिन निदेशक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
उप मुख्य विद्युत निरीक्षक , विद्युत सुरक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
1. Approval of drawing , map, plan and sectionsas per sec . 53 ( f) of The Electricity Act, 2003 under regulation 34 (Generating set )
30दिन
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग उप विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
सहायक विद्युत
निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा
विभाग , उत्तराखण्ड
2. Renewal of electrical installations of generating sets under regulation 34 (upto 250 KVA)
30दिन
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
उप विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
3.Renewal of electrical installations of generating sets under regulation 34 (Above 250 KVA but not more than 2500 KVA) उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
30दिन निदेशक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
उप मुख्य विद्युत निरीक्षक , विद्युत सुरक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
4. Renewal of electrical installations of generating sets under regulation 34 (Above 2500 KVA)
11. माध्यमिक शिक्षा विभागः-
पदाभिहित अधिकारी
प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम
क्र० स ०
1 छात्रावास निर्माण की स्वीकृति
द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी
सेवा हेतु निर्धारित समय
अपर राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
उप राज्य परियोजना निदेशक, निर्माण कार्य , समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड ।
12. वन विभागः-
भारत सरकार की आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रस्तावित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाने के 15दिन ।
पदाभिहित अधिकारी
प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम
क्र० स०
1 Letter of Distance from Forest
द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी
सेवा हेतु निर्धारित समय
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग प्राप्तिके उपरान्त 10 दिवस में आवदेन पत्र मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण
उप वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण 837 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)
2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी ।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन- पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी ।
4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी ।
नितिका खंडेलवाल , अपर सचिव ।
पशुपालन अनुभाग -01
कार्यालय ज्ञाप
25 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या-1820 / XV- I / 20 / 2 (03 ) / 2006 / 38678- एतदद्वारा शासनादेश संख्या-169 /XV- I / 2(3) / 2006 , दिनांक 09 जनवरी , 2007 द्वारा निर्धारित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की नियमावली (Memorandum of Association) के बिन्दु संख्या -12.15 से बिन्दु संख्या-12.20 के अनुरूप अग्रिम आदेशों तक निम्न वर्गों में 22 गैरसरकारी सदस्यों को उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में मनोनीत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है : -
बिन्दु संख्या 12.15 के अन्तर्गत 02 मा ० विधायकगण (मनोनीत)
1 श्री सुरेश चौहान, मा० विधायक, विधान सभा क्षेत्र- गंगोत्री (उत्तरकाशी)
2 डॉ० प्रमोद नैनवाल, मा ० विधायक, विधान सभा क्षेत्र- रानीखेत (अल्मोड़ा)
बिन्दु संख्या 12.16 के अन्तर्गत पशुकल्याण के क्षेत्र में कार्यरत 05 व्यक्ति (मनोनीत)
1 श्री कुनाल ग्रोवर, विग नं0 0511/7, प्रेमनगर , देहरादून ।
2 श्री लक्ष्मण सिंह कडाकोटी, ग्राम पोस्ट तोल्यो ( तल्ला सल्ट) जनपद अल्मोड़ा ।
3 श्री गणेश चन्द्र जोशी , मूनाकोट, पिथौरागढ ।
4 श्री प्रयाग दत्त जुयाल ।
5 श्री भगवती प्रसाद केष्टवाल , जनपद पौड़ी गढ़वाल ।
बिन्दु संख्या 12.17 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त प्रशासनिक / न्यायिक सेवाओं के 02
अधिकारी (मनोनीत)
1 श्री राजीव गुप्ता, आई ० ए ० एस ०
2 श्री सुन्दर लाल मुयाल, आई ० ए ०एस ० 28/2 लक्ष्मी रोड़, देहरादून ।
बिन्दु संख्या 12.18 के अन्तर्गत 10 गोशाला प्रतिनिधि (मनोनीत)
श्री दयाकृष्ण काण्डपाल, गोसेवा न्यास गुरूकुल , ग्राम ज्योली तोक शोले जनपद
1 अल्मोड़ा ।
2 श्री नारद जोशी , गोलोक धाम, ग्राम कनकपुर , रूद्रपुर, तहसील किच्छा, ऊधमसिंहनगर ।
838
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
3
श्री ओम प्रकाश जोशी , गर्ग ऋषि गोसेवा समिति, ग्राम किमाड़ , पो ० रीठाखाल, विकासखण्ड पाटी, चम्पावत ।
श्री गोपाल दत्त काण्डपाल, श्री नन्दगोपाल कृष्णा गोशाला न्यास मनकोट, पो ० उरेडा 4 तहसील एवं जनपद बागेश्वर ।
5
श्री गिरजा शंकर उत्तराखण्ड गो सम्वर्धन, गो-तीर्थाश्रम, कोटेश्वरपुरम, टिहरी गढ़वाल ।
6
श्री रामकिशोर दास , अखिल भारतीय श्री हनुमान गो - सेवा ट्रस्ट ग्राम हिटारा बड़ेती , चिन्यालीसौण ।
श्री शीतल सिघंल, श्री कृष्ण प्रणामी महाराज अग्रसेन गोशाला ट्रस्ट सितारगंज , 7 ऊधमसिंहनगर ।
8 श्री रोहित डिमरी पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद डिमरी गौ रक्षा विभाग ट्रस्ट, रुद्रप्रयाग ।
9
श्री सुमित ममगाई , सदानन्द गोरक्षा सेवा ट्रस्ट ग्राम जखोला, पो ० थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल ।
10
स्वामी ईश्वरदास जी, श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा गौलोक धाम सेवा समिति, डा० गंगा चन्दोला, श्री भागीरथी धाम आश्रम, नर्मदा विहार, ग्राम पो ० हरिपुर कला द्वारा रायवाला, देहरादून ।
बिन्दु संख्या 12.19 के अन्तर्गत 01 जिला पंचायत अध्यक्ष (मनोनीत)
1 श्रीमती पूनम कठैत, अध्यक्ष , जिला पंचायत- रुद्रप्रयाग ।
बिन्दु संख्या 12.20 के अन्तर्गत एस ० पी ० सी० ए ० में कार्यरत 02 व्यक्ति ( मनोनीत)
1 सुश्री निहारिका कपूर , 66 किशन नगर , जिला एस ० पी ० पी० ए० देहरादून ।
2 कु० अनीता जोशी , मालरोड़ जिला एस ० पी ० पी० ए ० नैनीताल ।
आज्ञा से,
सन्तोष बड़ोनी ,
अपर सचिव ।
पी० एस ० यू० ( आर ० ई 0 ) 41 हिन्दी गजट / 422-भाग 1-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून
अधिसूचना
24 अप्रैल , 2025 ई ०
संख्या 152 / नि 0 अनु०- भू० उप ० परि० / बी -012 / 2025 - आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 (आ0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना 2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण में दिनांक 02.11.2024 एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 05.03.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतएव , अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 13 (2 ) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 (आ0 ) / 2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना -2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं: -
मौजा
क्र०सं ०
खसरा नम्बर
भूखण्ड का क्षेत्रफल
भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
वर्तमान भू-उपयोग
01
आवासीय
कृषि
754 , 766 , 767 , 774
9629.00 वर्गमीटर
मौजा कण्डौली परगना पछवादून जिला देहरादून
329-ख 330 उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन19, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
अधिसूचना
09 जुलाई , 2025 ई 0
संख्या 716 / नि 0 अनु ० - भू० उप ० परि ० / बी -015 / 2025 - आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 ( 0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना 2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण में दिनांक 02.11.2024 एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 03.11.2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 संशोधन) अधिनियम , 2013 की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V-2 / 21-10 (आ0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना -2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-
मौजा
क्र०सं ०
खसरा नम्बर
01
मौजा कण्डौली
755 , 756, 757 ,
758 , 759 , 760 , परगना पछवादून
761, 764 , 765 जिला देहरादून
भूखण्ड का क्षेत्रफल
भू- उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
वर्तमान भू-उपयोग
आवासीय
कृषि
9750.00 वर्गमीटर
अधिसूचना
22 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या 2200 / नि ० अनु०-भू० उप ० परि० / बी-016 / 2025 - आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 / V - 2 / 21-10 (आ 0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान में दिनांक 03.11.2024 एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 05.03.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 संशोधन) अधिनियम , 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V-2 / 21-10 (आ 0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना -2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं: -
मौजा
क्र०सं०
खसरा नम्बर
01
751,752 , 753 ,
762, 763 मौजा कण्डौली परगना पछवादून जिला देहरादून
भूखण्ड का क्षेत्रफल
भू- उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
वर्तमान भू-उपयोग
आवासीय
कृषि
8500.00 वर्गमीटर
बंशीधर तिवारी ,
उपाध्यक्ष ।
पी० एस ० यू० (आर ० ई0 ) 41 हिन्दी गजट / 422 -भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 2025 ई ० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैंने सन्यास धारण करने के पश्चात अपना नाम अनुज चौहान पुत्र श्री हरपाल सिंह से बदलकर स्वामी अनुज दास शिष्य स्वामी सत्येन्द्र प्रकाश कर लिया है । जो मेरे मतदाता पहचान पत्र सं ० IZU1360387 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे स्वामी अनुज दास शिष्य स्वामी सत्येन्द्र प्रकाश के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
स्वामी अनुज दास शिष्य स्वामी सत्येन्द्र प्रकाश निवासी- श्री बलजीत साधना केन्द्र, रानी गली भूपतवाला कला , शिवनगर, पो ०ओ ० साधूबेला, हरिद्वार , उत्तराखंड ।
397- ट 398
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई ० ( आश्विन 19 , 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी , पुत्री के आधार कार्ड नं 0 905874079085 में त्रुटिवश उसका नाम - जानवी रावत ( JANVI RAWAT ) दर्ज हैं । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम जानवी रावत (JANVI RAWAT ) से बदलकर दिव्यांशी रावत ( DIVYANSHI RAWAT ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं0-20110506258 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को दिव्यांशी रावत ( DIVYANSHI RAWAT) D / O VINOD SINGH RAWAT के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
VINOD SINGH RAWAT
निवासी- म0 नं 0 136 , ब्लॉक-1 , चुक्कुवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं . 617663468023 में उसका नाम काजोल ( KAJOL) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम काजोल ( KAJOL) से बदलकर काव्या खाती ( KAVYA KHATI ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं. B- 2018 : 5-90293-000651 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को काव्या खाती ( KAVYA KHATI ) पुत्री श्री हर सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
हर सिंह निवासी-मेहल खंड अल्मोडा उत्तराखण्ड |
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मेरे सभी शैक्षिक प्रमाण - पत्रों व अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम नूरो (Nooro ) पुत्री श्री नाथू राम दर्ज है । लेकिन मेरे आधार कार्ड नं 0 5491-7551-7074 में त्रुटिवश मेरा नाम नूरो (Nooro) के स्थान पर नुरो ( Nuro ) गलत दर्ज हो गया है । जोकि गलत है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपना नाम नूरो ( Nooro ) से बदलकर नव्या ( Navya ) कर लिया है । भविष्य में मुझे नव्या ( Navya) पुत्री श्री नाथू राम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
नूरो (Nooro ) (मौजूदा पुराना नाम) पुत्री श्री नाथू राम निवासी- उभरेऊ , कोटी, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
भाग 8]
399 उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 19 , 1947 शक सम्वत्)
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I , Mansi Rawat , D/o Digambar Singh Rawat, herby state that my father's name is wrongly mentioned as Digamber Singh Rawat in my class 10th and 12th marksheets (Roll No. 5310097 and 25609910 ) . The Correct name is Digambar Singh Rawat . Henceforth, he should be known as Digambar Singh Rawat in all future records .
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Mansi Rawat, D/ o Digambar Singh Rawat
Address Lane - 6 , Ekta Vihar , Sahastradhara Road
KulhanMansingh , Kandoli , Dehradun , Uttarakhand.
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मेरे शेयर प्रमाणपत्र (Folio No. 0106192 ) में जो कि मेसर्स पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित है , मेरा नाम गलतीवश अंजुल मेहता दर्ज किया गया है । जबकि मेरा वास्तविक और वैध नाम अंजुल उर्फ राजन मेहता (ANJUL URF RAJAN MEHTA ) है , जो कि मेरे आधार कार्ड संख्या 7549 , 8376 3373 और पैन कार्ड संख्या AMVPM2724J में भी ठीक प्रकार से दर्ज है । अतः मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि भविष्य में मुझे अंजुल उर्फ राजन मेहता (ANJUL URF RAJAN MEHTA) पुत्र गंगाशरण मेहता , निवासी एम -29 , हरिलोक कॉलोनी , ज्वालापुर , हरिद्वार -249407 , उत्तराखण्ड के रूप में ही जाना और संबोधित किया जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अंजुल उर्फ राजन मेहता
(ANJUL URF RAJAN MEHTA)
पुत्र गंगाशरण मेहता, निवासी एम-29 , हरिलोक कॉलोनी , ज्वालापुर , हरिद्वार -249407 , उत्तराखण्ड ।
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मेरे पति स्व० गबर सिह भंडारी के उत्तराखंड जल संस्थान देहरादून के सेवा अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम कुसुम देवी गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम कुसमा देवी ( Kusma Devi ) है । जो मेरे आधारकार्ड नंबर 964364499311 एवं पैनकार्ड नंबर GFNPD3320A व स्थायी निवास प्रमाणपत्र में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे कुसमा देवी पत्नी स्व ० गबर सिंह भंडारी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
: समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कुसमा देवी पत्नी स्व० गबर सिंह भंडारी निवासी लालपानी , कुंभीचौड़ , कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल , उत्तराखंड ।
400
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर, 2025 ई ० ( आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)
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In my share certificate of M/ s . Reliance Industries Limited Folio No. 084386570 , Folio No. 128342535 & Demat ID IN301774 Client ID 19009569 with Religare Securities Limited , My name is wrongly registered as Anju Tyagi W/ o Sanjeev Tyagi . Although my actual and legal name is Anjola Devi . That is also mentioned in my High School Marksheet- 1976 , Serial No. 45190 , Aadhar No. 355348982544 and PAN No. ANZPT9987F. In future I should be known and addressed by the name Anjola Devi D/ o Molhar Singh Tyagi & W/ o Sanjeev Tyagi .
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Anjola Devi D/ o Molhar Singh Tyagi W/ o Sanjeev Tyagi Resident of Chowk Bazar, Sarwgyan , Manglour, Haridwar, UK- 247656 .
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IN MY SHARE CERTIFICATE of M/ s . DESH RAKSHAK AUSHDHALAYA LTD Folio no . 5488 . M / s PICCADILY SUGAR AND ALLIED INDUSTRIES LTD . Folio no . 135829 & 135841 . M / s PASUPATI ACRYLON LTD . Folio no . 18120. M/ s JINDAL VIJAYNAGAR STEEL LTD Folio no JVS0884164 MY NAME IS WRONGLY REGISTERED AS YOGESH GUPTA . IN SHARE CERTIFICATE of M/ s JSW STEEL LTD . Folio no . JSW0078207 , MY NAME IS WRONGLY REGISTERED AS T GUPTA ALTHOUH MY ACTUAL AND LEGAL NAME IS YOGESH JI RAJE , THAT ALSO MENTIONED IN MY HIGH SCHOOL MARKSHEET- 1978 SERIAL NO . 545977 and in AADHAR NO . 2490 2512 4743 and PAN NO ACQPR3098F In future , I should be known and addressed by the name YOGESH JI RAJE S/ o Late SURESH CHANDRA RAJE .
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
YOGESH JI RAJE S/ o Late SURESH CHANDRA RAJE Resident of T- 96 , Shivalik Nagar BHEL , Haridwar 249403 , Uttarakhand .
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मैं श्रीमती मधु अग्रवाल पत्नी श्री विनोद कुमार अग्रवाल निवासी 28/131 गोविन्द बल्लभ पन्त मार्ग , तिकोनिया हल्द्वानी , तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल , उत्तराखण्ड । मेरा नाम शेयर GANESH ECO SPERE LIMITED FORMALLY KNOWN AS GANESH PLOYTEX LIMITED , FOLOI NO 33600 AND ( 2 ) ARUN HOTELS LIMITED FORMALLY KNOWN AS ARUNA SUGER AND ENTERPRISES LTD REGESTER FOLIO NO . 29147/29417 है । उक्त शेयरों में नाम मधु रानी दर्ज है । मधु रानी एवं मधु अग्रवाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है । भविष्य में मुझे दोनों नामों से जाना पहचाना व पढ़ा - लिखा जाये । DEMAT ID NO . 10020538 है । जोकि मधु अग्रवाल के नाम से है ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्रीमती मधु अग्रवाल पत्नी श्री विनोद कुमार अग्रवाल निवासी 28/131 गोविन्द बल्लभ पन्त मार्ग , तिकोनिया हल्द्वानी , तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल , उत्तराखण्ड ।
401 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 19 , 1947 शक सम्वत्)
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मेरे आर्मी रिकॉर्ड में त्रुट्विश मेरा नाम SURESH SINGH BOHARA गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही नाम SURESH SINGH BOHRA है । जो मेरे आधार कार्ड नं0-991368633086 व पेन कार्ड नं0-ADBPB6655J में भी दर्ज हैं । भविष्य में मुझे SURESH SINGH BOHRA S / O ISHWAR SINGH BOHRA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SURESH SINGH BOHRA ARMY NO . 13742661 निवासी- ग्राम - जोहड़ी , अनारवाला देहरादून उत्तराखण्ड ।
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मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं . 476238720371 में उसका नाम जयंत अग्निहोत्री (Jayant Agnihotri ) दर्ज है लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम जयंत अग्निहोत्री (Jayant Agnihotri ) से बदलकर अद्विक अग्निहोत्री ( Advik Agnihotri) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं . B - 2018: 9- 90374-015643 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अद्विक अग्निहोत्री ( Advik Agnihotri ) S / o Prasun Kumar Agnihotri के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
PrasunKumar Agnihotri
स्थायी पता- नौली औरैया उत्तर प्रदेश एवं हॉल पता- ए 119 , सी.आई.एस.एफ. काम्पलेक्स शिवालिक नगर बी.एच.ई.एल. हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
INFORMATION /INTIMATION FOR GAZETTE PUBLICATION
It is for general information that I , Queenie Dorothy Gideon , W/ o Mr. Nirmal David Gideon , Residing at Johari Gaon , Sinaola , Dehradun , Uttarakhand, 248003 declare that the name of mine has been wrongly mentioned as " Queenie Gideon " in the share certificate no . 954732 , Distinctive No. 0000692937-0000694772 and Share Certificate No. 954733 and Distinctive No. 4278437997 - 4278439832 , both certificates having Folio No. ONG0026446, issued by the Oil and Natural Gas Corporation of India. The actual and legal name of mine is " Queenie Dorothy Gideon " which has been mentioned in my Aadhar No. 5418 7530 1553 and PAN AJZPD2431J , which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
Queenie Dorothy Gideon W/ o Mr. Nirmal David Gideon, R/ o Johari Gaon , Sinaola,
Dehradun , Uttarakhand , 248003 .
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उत्तराखण्ड गजट , 11 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 19, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
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मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी सं. 273015819 में मेरा घरेलू नाम Bishu गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रियांशु (Priyanshu ) है जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 21018822 व आधार कार्ड नं. 818636503804 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे प्रियॉशु ( Priyanshu ) पुत्र श्री सतीश कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रियांशु (Priyanshu ) पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी- भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
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मै राजेन्द्र लाल पुत्र श्री राम लाल टमटा निवासी ग्राम जवाडी आगर पो . आगर तहसील एवं जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड वाला एतत द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे आधारकार्ड नं. 8467 0307 2829 में त्रुटिवश मेरा नाम राजेश कुमार ( RAJESH KUMAR ) गलत दर्ज हो गया हैं । जबकि मेरा वास्तविक नाम राजेन्द्र लाल ( RAJENDRA LAL ) है । जो मेरी पुत्री आरूषी के हाईस्कूल अनुक्रमांक 24032585 व मेरी पत्नी पिंकी देवी के आधारकार्ड नं. 9563 2550 7913 में व पहचान पत्र में भी दर्ज है भविष्य में मुझे राजेन्द्र लाल ( RAJENDRA LAL ) पुत्र राम लाल टमटा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राजेन्द्र लाल ( RAJENDRA LAL )
पुत्र राम लाल टमटा
निवासी ग्राम जवाडी आगर पो. आगर तहसील एवं जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड ।
पी० एस ० यू० ( आर०ई 0) 41 हिन्दी गजट /422- भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।