पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
بهعلم
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-26 ] रुड़की , शनिवार, दिनांक 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्) [ संख्या-40
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० 3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
811-822
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
327-328
1500 भाग 1 - क-नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
भाग 8 -सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
383-395
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
811 -क 812
उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग -2
प्रोन्नति / विज्ञप्ति
02जून, 2025 ई ०
संख्या-173 / 25- XIX - 2 / 56 वि० खाद्य / 2006 (ई -15588 ) - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (विपणन शाखा) , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के पत्र सं 0 364 / 25 /Ε- 1 / DPC/2024-25 दिनांक 19.03.2025 द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर निम्न वरिष्ठ विपणन अधिकारियों को उप सम्भागीय विपणन अधिकारी वेतनमान ₹ 15,600-1,77,500 (लेवल 10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख नवीन तैनाती स्थल पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
नवीन तैनाती स्थान
नाम
क्र०सं०
1
उप सम्भागीय विपणन अधिकारी , हल्द्वानी ।
कुमारी रजनी आर्या
2
श्री दिनेश चन्द्र
उप सम्भागीय विपणन अधिकारी , काशीपुर ।
2- उक्त पदोन्नत अधिकारी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे ।
यह पदोन्नति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 1044 / (एस० एस ०) / 2016 3- विनय चौधरी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
4- उक्त के अतिरिक्त श्री अशोक कुमार , उप सम्भागीय विपणन अधिकारी की पूर्णकालिक तैनाती उप सम्भागीय विपणन अधिकारी , रूद्रपुर के पद पर की, जाती है ।
आज्ञा से,
एल ० फैनई ,
प्रमुख सचिव ।
813 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० ( आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
नियोजन अनुभाग -1
26 जून, 2025 ई ०
संख्या-243 / एक (05) / 2024 /XXVI / 2024 , (ई-78465)-
प्रेषक,
आर०मीनाक्षी सुन्दरम्, प्रमुख सचिव , उत्तराखण्ड शासन ।
सेवा में,
प्रबंध निदेशक, यू० आई ० आई०डी० बी० , उत्तराखण्ड, देहरादून ।
विषय- "उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र नीति-2024" मे आंशिक संशोधन करने विषयक् ।
महोदय ,
कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक-138 / एक (05 ) / 2024 / XXVI / 2024 , दिनांक 15.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से 'उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र नीति, 2024" , प्रख्यापित की गयी है ।
2- इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के कम विकसित एवं पर्वतीय क्षेत्रो मे प्राथमिकता के आधार पर विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित किये जाने के उदेश्य से 'उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र नीति-2024 ' निम्नवत आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
3- .." उत्तराखण्ड सेवा-क्षेत्र नीति -2024" में प्रस्तावित संशोधन निम्नवत् हैः-
वर्तमान प्राविधान
संशोधन
भाग-6 Eligibility by focus sector
आतिथ्य सत्कार 1) पात्र राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी कोड)
वर्तमान प्राविधान के अंत में निम्नलिखित प्राविधान परन्तुक के रूप में जोडा जाना प्रस्तावित हैः-
(क)55101 - होटल/ मोटल, पर्यटक
रिसार्ट , हेरिटेज होटल ।
इस नीति के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु आवेदन निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनायें की पात्रता/अर्हता से पृथक / बाहर होंगी- (ख) 82300 - एमआईसीई या सम्मेलन केन्द्र।
जनपद देहरादून
2) पात्र परियोजनाएँ
1. देहरादून नगर निगम क्षेत्र ।
2. ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र ।
814
उत्तराखण्ड गजट, 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
3. मसूरी नगर पालिका क्षेत्र ।
(क)मैदानी क्षेत्र-ईसीए में 5 वर्षों में 200 करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं ।
जनपद टिहरी
1. मुनि की रेती नगर पालिका क्षेत्र ।
2. तपोवन नगर पंचायत क्षेत्र ।
(ख) पर्वतीय क्षेत्र- ईसीए में 5 वर्षों में 100 करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं ।
जनपद नैनीताल
1. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमाओं से 20 कि0 मी0 की परिधि अन्तर्गत का क्षेत्र ।
आतिथ्य इकाइयों , जिन्हें इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त होता है , वे उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023 के अधीन पूंजीगत सब्सिडी हेतु पात्र नहीं होंगी । तथापि, ऐसी परियोजनाएँ उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023 के अधीन लागू अन्य सब्सिडी/प्रोत्साहन द्वारा लाभान्वित सकती हैं ।
क नोट: 20 कि0 मी0 का क्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल सभी पार्क की सीमा से लगता हुआ/ सटा हुआ हो गलियारा माना जायेगा । वन विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस सीमा को परिभाषित/ निर्धारित करेगा ।
) कक्षा -12 तक के विद्यालय
वर्तमान प्राविधान
कक्षा-12 तक के 1 विद्यालय
के अंत में निम्नलिखित प्राविधान परन्तुक के रूप में जोडा जाना प्रस्तावित है: -
क. मैदानी क्षेत्र-ईसीए में 5 वर्षो में 50 करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं ।
निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनायें 25 इस नीति के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु आवेदन वाली की पात्रता / अर्हता से पृथक / बाहर होंगी- ख. पर्वतीय क्षेत्र - ईसीए में 5 वर्षों में करोड़ रूपये से अधिक निवेश परियोजनाएं ।
जनपद देहरादून
1. देहरादून तहसील
2. मसूरी नगर पालिका क्षेत्र ।
जनपद नैनीताल
1. नैनीताल तहसील
1 ) महाविद्यालय / विश्वविद्यालय
महाविद्यालय / विश्वविद्यालय
वर्तमान प्राविधान के अंत में निम्न लिखित प्राविधान परन्तुक के रूप में जोडा जाना प्रस्तावित है:-
क. मैदानी क्षेत्र- ईसीए में 5 वर्षों में 100 करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं ।
इस नीति के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु आवेदन की पात्रता/ अर्हता से पृथक / बाहर होंगी- निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनायें ख . पर्वतीय क्षेत्र -ईसीए में 5 वर्षों में 50 करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं ।
भाग 1 ]
815 उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन12 , 1947 शक सम्वत्)
1.देहरादून नगर निगम क्षेत्र
अग्रेत्तर मात्र निम्नलिखित मानदण्डों (आवेदन करने की तिथि) को पूर्ण करने वाली प्रस्तावित परियोजनायें ही इस नीति के तहत सब्सिडी हेतु आवेदन करने की पात्र होंगीः- ध्यान दे कि केवल प्रथम वर्ष में न्यूनतम 500 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाली परियोजनाएँ ही इस नीति के अधीन प्रोत्साहन की पात्र होंगी ।
विश्वविद्यालय मानदण्ड
मौजूदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित मानदण्डो को पूरा करने के आधार पर पात्र है: -
(a ) ऐसे मौजुदा विश्वविद्यालय जो निरन्तर 03 वर्षों से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिग फ्रेमवर्क (NIRF) , शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार के द्वारा निर्गत रैंकिग के शीर्ष 40 रैंक के अन्तर्गत हो ।
अथवा
( b ) ऐसे मौजूदा विश्वविद्यालय जो निरन्तर 03 वर्षों से Qs वर्ल्ड विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत रैंकिग के शीर्ष 1000 रैंक के अन्तर्गत हो ।
अथवा
( c) ऐसे मौजूदा विश्वविद्यालय जो निरन्तर 03 वर्षों से टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा निर्गत वर्ल्ड विश्वविद्यालय के रैंकिग के शीर्ष 800 रैंक के अन्तर्गत हो ।
2.ऐसी शैक्षणिक संस्थायें जो विश्वविद्यालय या कॉलेज के रूप में कियाशील न हो, निम्नलिखित मानदण्डों को पूर्ण करने के आधार पर पात्र है:
a . विगत 03 वर्षों में लगातार न्यूनतम 1,50,000 पूर्णकालिक ऑफलाईन/ व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों में वार्षिक नामांकन । संचालित पाठ्यक्रमों मे मात्र वह पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा, जिनकी न्यूनतम अवधि 10 माह है । न्यूनतम अवधि पूर्ण होने से पहले पढ़ाई छोडने वाले छात्रों की संख्या को वार्षिक नामांकन का भाग नही माना जायेगा ।
नोटः किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान तथा किसी विदेशी विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी वाले परियोजना प्रस्ताव के लिये पात्रता में उच्च साख वाले संस्थान को प्राथमिकता दी जायेगी ।
816
उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन12 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
महाविद्यालय मानदण्ड
ऐसे मौजूदा महाविद्यालय जो निरन्तर 03 वर्षों से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिग फ्रेमवर्क ( NIRF) , शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार के द्वारा निर्गत रैंकिग के शीर्ष 90 रैंक के अन्तर्गत हो ।
नोटः प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान/ विश्वविद्यालय किसी विशेष जनपद में मात्र एक परियोजना पर सब्सिडी के लिये आवेदन का पात्र होगा । उदाहरणार्थ- यदि कोई शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय राज्य के तीन अलग -अलग जनपदों में एक- एक परियोजना प्रस्तुत करता है , तो सभी तीन परियोजनायें पात्र होगी, इसके विपरित यदि एक ही जनपद के लिये तीन परियोजनायें प्रस्तुत की जाती है, तो इस नीति के अन्तर्गत केवल एक परियोजना ही सब्सिडी हेतु आवेदन के लिये पात्र होगी ।
कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।
आज्ञा से, आर ० मीनाक्षी सुन्दरम, प्रमुख सचिव ।
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग
विज्ञप्ति/ पदोन्नति
05 मार्च , 2025 ई ०
संख्या-195 / XLI - B-1 / 2025 / 20- प्रशि 0 / 2021 / E- 28876- कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत उप निदेशक / प्रधानाचार्य श्रेणी-1 के पद पर कार्यरत श्री मनमोहन कुड़ियाल को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण / शिशिक्षु परामर्शदाता) वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल -12 (रू 0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू 0 7600 / -) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
817 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
2- पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी को संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है ।
3- उक्त पदोन्नत अधिकारी के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से, सी० रवि शंकर , सचिव ।
श्रम अनुभाग
अधिसूचना
15 जुलाई , 2025 ई ०
संख्या-1 / 314106 / 2025 / VIII - 1 / 2025-70 (श्रम) 2001 पार्ट-II , ( Comp no 64303 ) - रजिस्ट्रार जनरल , उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल के पत्र संख्याः-4246 / UHC /XIII - f1 / Admin.A-2 /2010 , दिनांक 09 जुलाई , 2025 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 वर्ष , 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश, श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तें) नियमावली-1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा -89 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दावों का निस्तारण करने हेतु निम्नवत तालिका में अंकित न्यायाधीश को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-2 में वर्णित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
नवीन तैनाती का स्थल
क्र०स० न्यायाधीश का नाम / वर्तमान तैनाती का स्थल
1.
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , देहरादून ।
सुश्री कहकशा खान , सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा न्यायाधिकरण , देहरादून ।
2.
श्री विजयंत कुमार , पीठासीन अधिकारी , खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण , हल्द्वानी , जिला नैनीताल ।
पीठासीन अधिकारी , औद्योगिक, न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय , हल्द्वानी , नैनीताल ।
3.
पीठासीन अधिकारी , काशीपुर, ऊधम सिंह नगर ।
सुश्री रमा पांडे, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , हरिद्वार ।
आज्ञा से, डॉ ० श्रीधर बाबू अद्दांकी , सचिव ।
818
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
28 जुलाई , 2025 ई ०
पत्रांक-2143 / तीन -109 / च 0 सं0 / 2025- उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-471 / XVIII (3 ) / 2025-03 (02)/ 2022 , दिनांक 18 जुलाई 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र ० अधिनियम संख्या -5 , सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा -52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद ऊधमसिंहनगर, परगना व तहसील बाजपुर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है
परगना
जनपद
तहसील
ग्राम का नाम
क्र०सं ०
5
4
2
3
1
ऊधमसिंहनगर 1-
शौकानगला
बाजपुर
बाजपुर
रंजना राजगुरू ,
संचालक , चकबन्दी /
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड , देहरादून ।
गृह अनुभाग -04
संशोधित अधिसूचना
30 जुलाई , 2025 ई ०
संख्या-446 / XX -4 / 2025- E- 26896- राज्यपाल , शासन की अधिसूचना संख्या -895 / XX -4 / 2024- E - 26896 , दिनांक 26.12.2024 को अतिक्रमित करते हुये , राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम-2008 की धारा -22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर थाना बनभूलपुरा , हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम -1967 की धारा -15 एवं 16 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग संख्या-21 / 2024, 22/2024 एवं 23/2024 के विचारण हेतु श्री सुजीत कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - प्रथम, हल्द्वानी नैनीताल को उनके वर्तमान प्रभार के साथ विशेष न्यायालय ( Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से , शैलेश बगौली ,
सचिव ।
819 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन12, 1947 शक सम्वत्)
राजस्व अनुभाग-3
अधिसूचना
12 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या-547 / XVIII ( 3 ) / 2025-03 ( 06 )/ 2016- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश भू- राजस्व अधिनियम , 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 , वर्ष 1901 ) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम , जिसे शासन की अधिसूचना सं0-70 / 1-14-2000-49 (2) -94-81 दिनांक 10 मार्च , 2000 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी ।
अनुसूची
परगना
ग्राम का नाम
जिला
तहसील
4
1
2
3
सितारगंज
ऊधमसिंह नगर
किलपुरी
रूदपुर
आज्ञा से, डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे , सचिव , राजस्व ।
In pursuance of the provision of Clause (3 ) of the article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 547/ XVIII ( 3 )/ 2025-03 ( 06) / 2016 Dated- September 12 , 2025 for general information .
NOTIFICATION
September 12 , 2025
No. 547 /XVIII ( 3) / 2025-03 ( 06) / 2016 -- In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act , 1901 ( U.P. Act . No. 3 of 1901 ) , (as applicable to the State of Uttarakhand ) , the Governor declares that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt . Notification No. 70 /1-14-2000-49 (2 ) -94-81 dated March 10, 2000 Shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette .
Schedule
Tehsil
District
Name of village
Pargana
3
4
1
2
Rudapur
Kilpuri
Udham singh nagar
Sitarganj
ByOrder,
DR . SURENDRA NARAYAN PANDEY,
Secretary , Revenue .
820
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 12, 1947 शक सम्वत्)
वन अनुभाग -3
आदेश
13 जून, 2025 ई 0
संख्या -1430 / X - 3-2025-8 ( 52 ) 2001 - टी 0 सी 0 (ई -56741 ) - शासन के आदेश संख्या -2134 / X- 2-2024-8 ( 52 ) 2001- टी 0 सी 0 (ई-56741 ) दिनांक 19.11.2024 के द्वारा श्री राजीव तलवार , 15 - त्यागी रोड, देहरादून को राजाजी टाईगर रिजर्व (जनपद देहरादून क्षेत्र ) हेतु 03 वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक (HonoraryWild Life Warden ) नियुक्त किया गया है ।
2- श्री राजीव तलवार के कार्यक्षेत्र में विस्तार करते हुए एतद्वारा राजाजी टाईगर रिजर्व के जनपद देहरादून कार्यक्षेत्र के साथ ही राजाजी टाईगर रिजर्व के जनपद - हरिद्वार - पौड़ी कार्यक्षेत्र हेतु भी उन्हें तत्काल प्रभाव से अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक नामित किया जाता है ।
कहकशां नसीम , अपर सचिव ।
वित्त अनुभाग -8
विज्ञप्ति/ पदोन्नति
28 जुलाई , 2025 ई ०
संख्या-317159 / 2025 / 01 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 2002 - उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) , नियमावली , 2016 यथासंशोधित नियमावली , 2025 के संगत प्रावधानों के अधीन , राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत राज्य कर अधिकारी के पद से निम्नलिखित कार्मिकों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के पत्रांक 77 / 32 / ई -1 / डी० पी ० सी ० / स 0 आ 0 / 2024-25 , दिनांक 09.06.2025 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सहायक आयुक्त राज्य कर , वेतन मैट्रिक्स लेवल ' 10 ' रू 0 56100-177500 के पदों पर चयन वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-
कार्मिक का नाम
क्रमांक
1-
सुश्री शिखा तोमर
2-
श्रीमती प्रतिभा पंत
श्री रमेश चन्द्र डबराल
3-
4-
सुश्री अलीशा बिष्ट
02- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को सहायक आयुक्त के पद के सापेक्ष यथास्थान पदोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं । सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा तत्काल योगदान प्रस्तुत करते हुए योगदान आख्या शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । इनकी तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेगें ।
03- है । उक्त पदोन्नत अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता
04- उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों का सहायक आयुक्त के पद के विपरीत वेतन आय - व्ययक के ग्लोबल बजट सिस्टम के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
05- उक्त पदोन्नत अधिकारी वर्तमान में राज्य में लागू आदर्श आचार सहिता के प्रभावी रहने तक यथास्थान अपने पदीय दायित्वों का निर्वाहन करते रहेगें ।
आज्ञा से , अरुणेन्द्र सिंह चौहान , अपर सचिव ।
821 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
न्याय विभाग
कार्यभार अवमुक्त प्रमाण
15 जुलाई , 2025 ई ०
संख्या-267 / न्याय विभाग / 2025- प्रमाणित किया जाता है कि मा ० उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्र संख्या -140 / UHC / ADMIN - A - 2 / 2025 दिनांक 08 जुलाई, 2025 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी का स्थानांतरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ ०टी०एस० सी०)पॉक्सो , देहरादून में होने के कारण , अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखंड शासन का कार्यभार आज दिनांक 15.07.2025 को अपराह्न में छोड़ा गया है ।
अवमुक्त अधिकारी ,
रजनी शुक्ला,
अपर सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखंड शासन ।
प्रतिहस्ताक्षरित ,
राजेश कुमार ,
संयुक्त सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी ,
उत्तराखण्ड शासन ।
कार्यभार अवमुक्त प्रमाण–पत्र
15 जुलाई , 2025 ई 0
पत्रांक संख्या -430 / XXXVI / न्याय विभाग / 2025-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल की अधिसूचना सं०- 143 / UHC /Admin.A - 2 / 2025 दिनांकित 08 जुलाई , 2025 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी , उत्तराखण्ड शासन का कार्यभार आज दिनांक 15.07.2025 के अपराह्न में छोड़ा गया है ।
अवमुक्त अधिकारी ,
सुधीर कुमार सिंह , प्रतिहस्ताक्षरित ,
ह ० ( अस्पष्ट)
संयुक्त सचिव,
न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी ,
उत्तराखण्ड शासन ।
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर, 2025 ई ० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
822
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग -1
कार्यालय-ज्ञाप
(पदोन्नति)
19 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या-331930 / ई -54930 / XIII - 1/ 2025-01 ( 01 ) 2016 T.C.1- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ' क ' सेवा नियमावली , 1991 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) में विहित व्यवस्थाओं के आलोक में विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियमित चयनोपरान्त उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , उत्तराखण्ड विभाग में विकास शाखा के अन्तर्गत श्रेणी-2 के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति उप निदेशक / मुख्य उद्यान अधिकारी, श्रेणी -1 वेतनमान रू ० 67700-208700 वेतन लेवल -11 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान करते हुये दो वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-
चयन वर्ष
पदोन्नत अधिकारी के नाम
अभ्युक्ति
क्रम०सं ०
2024-25
1
श्री दिनेश कुमार तिवारी
2024-25
2
श्री सतीश कुमार शर्मा
2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में विहित व्यवस्थानुसार पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
3. उक्त अधिकारी पदोन्नत पद उप निदेशक / मुख्य उद्यान अधिकारी, श्रेणी -1 पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण करते हुए , अपनी योगदान आख्या निदेशक , उद्यान के माध्यम से तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
आज्ञा से ,
महिमा रौंकली ,
संयुक्त सचिव ।
पी० एस ०यू० (आर ० ई० ) 40 हिन्दी गजट / 421 -भाग 1-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार , दिनांक 04 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL
NOTIFICATION
September 12, 2025
No. 2061 / III - A - 12 / 2025 / SLSA -- Shri Yogendra Kumar Sagar , Secretary , District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 10 days w.e.f. 18.08.2025 to 27.08.2025 alongwith permission to prefix 15.08.2025 , 16.08.2025 and 17.08.2025 as Independence Day, Janmashtami and Sunday holidays respectively.
By Order of the Hon'ble Executive Chairman ,
Sd/- PRADEEP KUMAR MANI ,
Member Secretary .
327-ख 328
[भाग 1 -क
उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)
कार्यालयादेश
30 अप्रैल , 2025 ई 0
पत्रों कः-0546 / निलम्बन / 2025 - वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड / मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह अप्रैल , 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: -
लाइसेन्स धारक का नाम व पता क्र स.
अभियोग
निलम्बन अवधि संस्तुतिकर्ता अधिकारी
लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी
एवं वैधता
1
दल, भार वाहन में सवारी बैठाना ।
UK- 0620220000871
श्री दीपक सिंह पुत्र श्री करन सिंह , खुर्रपिया , जनपद ऊधम सिंह नगर ।
2.
प्रवर्तन टनकपुर
दिनांक 30.04.2025 से दिनांक 29.07. 2025 तक
दल, भार वाहन में सवारी बैठाना ।
HR- 7120190003023
श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री राम स्वरूप , ग्राम ककरोनी , विलासपुर, यमुनानगर, हरियाणा ।
3
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर
दल, भार वाहन में सवारी बैठाना । उपरोक्तानुसार
UP-7620150001860
श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र उदय वीर, अजमतपुर, फर्रुखाबाद
4
प्रवर्तन टनकपुर
दल, भार वाहन में सवारी बैठाना । उपरोक्तानुसार
UP- 2720210010664
श्री विनीत पुत्र श्री माहगेन लाल , ग्राम चेना रूरिया, पोस्ट गनपतपुर, निगोही , शाहजहाँपुर, उ.प्र.।
5.
दल , भार वाहन में सवारी बैठाना । उपरोक्तानुसार
UP- 2720110012618
श्री लालाराम पुत्र श्री रामस्वरूप , जैतपुर , कान्थ, शाहजहाँपुर . उ.प्र.
6.
प्रवर्तन टनकपुर प्रवर्तन टनकपुर
दल, भार वाहन में सवारी बैठाना ।
UP - 2220220017992
श्री प्रेम शंकर पुत्र श्री हरपाल सिंह , नयागाँव , पोस्ट पटवाई, रामपुर सिटी , रामपुर, उ.प्र.।
7
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर
UK - 0320210002786
आस्था भट्ट पत्नी श्री कमल भट्ट, चन्दनी , बनबसा , जनपद चम्पावत ।
8.
उपरोक्तानुसार दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
प्रवर्तन टनकपुर
उपरोक्तानुसार
DL - 0319920467090
श्री बच्ची राम पुत्र श्री मोहन राम गढीकोट, जनपद चम्पावत ।
9.
प्रवर्तन दल, भार वाहन में क्षमता से अधिक टनकपुर माल ले जाना ।
UK - 0320160033372 प्रवर्तन
श्री सुरेन्द्र पाल पुत्र जयजय राम, म.न. 119 , रेलवे वार्ड 10. टनकपुर , जनपद चम्पावत ।
10.
उपरोक्तानुसार दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
टनकपुर
UK - 0320250001442
श्री नवीन चन्द पुत्र श्री लक्ष्मण चन्द, उमरू कलान , खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
11.
उपरोक्तानुसार दल , बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
प्रवर्तन टनकपुर
उपरोक्तानुसार
DL-0320000222409
श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुँबर सिंह, बग्गा-54 सरपूड़ा, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग ।
प्रवर्तन टनकपुर दल,
सुरेन्द्र कुमार ,
लाइसेसिंग अथॉरिटी ,
टनकपुर चम्पावत ।
पी ० एस ० यू० ( आर ०ई० ) 40 हिन्दी गजट / 421 - भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 04 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 12, 1947 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैंने अपना नाम अजय कुमार अग्रवाल (Ajay Kumar Agrawal ) (पुराना नाम) से बदलकर अजय अग्रवाल (Ajay Agarwal) (नया नाम) रख लिया है । भविष्य में मुझे (नया नाम) अजय अग्रवाल (Ajay Agarwal ) से ही जाना, पहचाना , पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अजय अग्रवाल
पुत्र श्री किशन अग्रवाल निवासी -3 , ऑफिसर्स कॉलोनी, विधानसभा कैंपस , डिफेंस कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड । पिन-248001
383- ट 384
उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मैंने अपना नाम राम स्वरूप से बदलकर राम स्वरूप उनियाल कर लिया है । भविष्य में मुझे राम स्वरूप उनियाल पुत्र श्री पारेश्वर प्रसाद उनियाल के नाम से जाना पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राम स्वरूप उनियाल पुत्र श्री पारेश्वर प्रसाद उनियाल निवासी 293 , लेन नंबर 1 , टीएचडीसी कॉलोनी, टी-स्टेट, बंजारावाला देहरादून ।
सूचना
मैं Kashish Vishwakarma मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 25108674 व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 25608832 में त्रुटिवश मेरी माता का नाम Sushila Vishwakarma व पिता का नाम त्रुटिवश Vijay Vishwakarma गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी माता का सही नाम Sushila व पिता का सही नाम Vijay Pal Vishwakarma है । जो मेरे जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं 0 20110302944 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे माता व पिता को सही नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Kashish Vishwakarma D/ o Vijay Pal Vishwakarma निवासी किशन नगर लोहार वाला देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड न0 827963882236 में त्रुटिवश मेरा नाम SABULI गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम SAVITRI DEVI है , जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र B202505044570000005 में भी दर्ज है , भविष्य में मुझे SAVITRI DEVI W / O GOVIND SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SAVITRI DEVI W/ O GOVIND SINGH
ग्राम - डाडल, पोस्ट – पाँखू जिला - पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड) ।
385 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 335443252153 में उसका नाम आरुश तायल (AARUSH TAYAL ) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम आरुश तायल ( AARUSH TAYAL ) से बदलकर उद्भव तायल ( UDBHAV TAYAL ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पजीकरण सं 0 1535 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को उद्भव तायल ( UDBHAV TAYAL ) S /O MUKUL TAYAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
MUKUL TAYAL
निवासी- एच नं 0 402 , गली नं0 4 , भरत विहार कॉलोनी ऋषिकेश देहरादून , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 947234086980 में उसका नाम स्वर्णिम पंवार ( SWARNIM PANWAR ) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम स्वर्णिम पंवार ( SWARNIM PANWAR ) से बदलकर अर्पित चौधरी ( ARPIT CHAUDHARY ) कर दिया है । जो उसका जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० B-2019: 5-90069-004666 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अर्पित चौधरी ( ARPIT CHAUDHARY ) S/ O जितेन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
जितेन्द्र कुमार निवासी- हाउस नं . D - 355/1 , गली नं 0 1 , सुभाष नगर रुड़की , जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 . 529946410323 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम अनीश अहमद गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आमिश अहमद है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० 3974 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को आमिश अहमद पुत्र साजिद अहमद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
साजिद अहमद निवासी- तुन्तोवाला मेंहुवाला माफी देहरादून उत्तराखण्ड ।
386
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई ० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 266364015290 में त्रुटिवश मेरा नाम Naajrin गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम Nazreen Bano है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं 0 0979465 व पहचान पत्र सं ० IBGI983774 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे Nazreen Bano W/ o Mohd Waseem के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Nazreen Bano W/ o Mohd Waseem निवासी म०नं ० 01 देव ऋषि कॉलोनी पटेल नगर देहरादून, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं . 592139700622 में त्रुटिवश उसका नाम जितिन ( Jitin ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अभिनय कुमार ( Abhinay Kumar ) है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण संख्या B- 2012 : 5-90033-000868 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अभिनय कुमार (Abhinay Kumar ) पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
भूपेन्द्र सिंह निवासी - ग्राम व पोस्ट पदमपुर सुखरौ , कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी पुत्री RIYA KATHAIT के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25112740 व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 25614822 में त्रुटिवश माता का नाम DURGA DEVI व पिता का नाम GAJENDRA KATHAIT गलत दर्ज हो गया हैं । जबकि माता का सही नाम DURGESHWARI DEVI जो आधार कार्ड नं 0 695321713973 व पेन कार्ड नं ० BQQPD 6236A में दर्ज है व पिता का सही नाम GAJENDRA SINGH KATHAIT जो आधार कार्ड नं . 850244607981 व पैन कार्ड नं ० DHRPK9208R में दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को RIYA KATHAIT D / O DURGESHWARI DEVI W/ O GAJENDRA SINGH KATHAIT के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
DURGESHWARI DEVI W/ O GAJENDRA SINGH KATHAIT निवासी-78 डी, जागृति विहार जोगिवाला नत्थनपुर देहरादून उत्तराखण्ड ।
387 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 268157297202 में त्रुटिवश उसका नाम PRIYA RANJAN MAHANTA गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम PRIYO RANJAN MOHANTA है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र रजि० नं ० WB - BR - 2011 / 20009 / 1 / 1406 में भी दर्ज हैं । भविष्य में मेरे पुत्र को PRIYO RANJAN MOHANTA S / O ANIL KUMAR MOHANTA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
ANIL KUMAR MOHANTA
निवासी -6 कवैडीश इंडस्ट्रीस लिमिटेड खेडी जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 238839669363 में उसका नाम नैतिक पुत्र श्री प्रवीण कुमार दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम नैतिक से बदलकर शिवांश कर्णवाल ( Shivansh Karnwal ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं . B - 20195-90069-003763 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को शिवांश कर्णवाल ( Shivansh Karnwal ) पुत्र श्री प्रवीण कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रवीण कुमार
निवासी नई इन्दिरा विहार कालोनी ईदगाह मार्ग सुनहरा रामनगर रुड़की , जिला- हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं . 638657129410 में त्रुटिवश उसका नाम क्रियांश कुमाई चंद दर्ज है । लेकिन मेरे निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम क्रियांश कुमाई चंद से बदलकर भव्य वर्धन चन्द कुमाई (BHAVYA VARDHAN CHAND KUMAIN ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० . B- 2019-5 90170 010813 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को वर्णित भव्य वर्धन चन्द कुमाई ( BHAVYA VARDHAN CHAND KUMAIN ) पुत्र श्री गणेश चंन्द कुमाई के नाम से जाना पहचाना व पढा लिखा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
गणेश चन्द कुमाई पुत्र उमेद सिंह कुमाई निवासी बी-402 त्रिहरी रेसीडेंसीज दून यूनिवर्सिटी रोड डिफेन्स कॉलोनी देहरादून उत्तराखण्ड ।
388
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 697653768233 में त्रुटिवश मेरा घरेलु नाम बिजोत्मा ( BIJOTAMA ) दर्ज हो गया है , जो कि गलत है । जबकि मेरा वास्तविक नाम ज्योति ( JYOTI ) है । जोकि मेरे जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० B - 2024 : 5-01522-000006 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे ज्योति ( JYOTI ) पत्नी कुलदीप सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
ज्योति ( JYOTI ) पत्नी कुलदीप सिंह निवासी-ग्राम जखाणा, पो.ओ. भिगुन, घनसाली , टिहरी गढ़वाल , घनसाली , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 665421495514 में त्रुटिवश उसका नाम ईशांत ( Ishant ) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम इंशाक ( Ishank) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं ० 2240 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को इशांक ( Ishank) पुत्र तारा चन्द के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
तारा चन्द
निवासी-439 धोबी घाट, चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश , देहरादून, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 914827774922 में त्रुटिवश मेरा नाम गौरव सिंह ( Gaurav Singh) व पिता का नाम Jagendra Singh के स्थान Jagender Singh गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही नाम गौरभ चौहान (Gaurabh Chauhan ) व पिता का सही नाम Jagendra Singh है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 22037600 व जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० B202505001180000001 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे गौरभ चौहान (Gaurabh Chauhan ) S / o Jagendra Singh के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
गौरभ चौहान ( Gaurabh Chauhan) S/o Jagendra Singh निवासी बखरेटी पुजेली उत्तरकाशी उत्तराखण्ड | 389 उत्तराखण्ड गजट, 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12, 1947 शक सम्वत्)
भाग 8]
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नंबर 628680291189 में त्रुटिवश उसका नाम हर्ष ( Harsh ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अर्श सैनी (Arsh Saini ) है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B202505077740000014 मैं भी दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को अर्श सैनी ( Arsh Saini ) पुत्र श्री अमित कुमार के जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अमित कुमार निवासी निजामपुर हरिद्वार उत्तराखंड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं . 349843417372 में त्रुटिवश मेरा नाम चन्दना देवी ( Chandana Devi ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम चन्द्रा देवी ( Chandra Devi) है । जो मेरे जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं . B202505003540000007 व पहचान पत्र संख्या IJV0401497 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे चन्द्रा देवी (Chandra Devi ) पत्नी श्री सोबत सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
चन्द्रा देवी ( Chandra Devi ) पत्नी श्री सोबत सिंह निवासी म.नं. 22 ग्राम भनस्वाड़ी तह. धनौल्टी मखडेत टि. गढ़वाल उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नंबर 452802725491 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम योगी ( Yogi ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शौर्य पंवार ( Shourya Panwar ) है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B - 2021 : 90060-001034 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को शौर्य पंवार (Shourya Panwar) पुत्र श्री मोहित पंवार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मोहित पंवार
निवासी- J / 12 गणेश वाटिका गणेशपुर रुड़की जिला- हरिद्वार , उत्तराखंड ।
390
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 910791108546 में त्रुटिवश मेरा नाम दलबीर सिंह नेगी ( DALBIR SINGH NEGI) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम दलबीर सिंह ( DALBIR SINGH ) है । जो कि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 271820 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे दलबीर सिंह (DALBIR SINGH ) पुत्र श्री शिव नारायण सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
दलबीर सिंह ( DALBIR SINGH) पुत्र श्री शिव नारायण सिंह निवासी- कोटद्वार कुम्भिचौर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड |
सूचना
मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं 0 25158694 में त्रुटिवश मेरा नाम KULVEER SINGH RANA गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम KULVEER SINGH है । जो मेरे इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 25660117 एवं जन्म प्रमाण - पत्र पंजी० सं ० B - 2023 : 5-00268-000001 व आधार कार्ड में भी दर्ज हैं । भविष्य में मुझे KULVEER SINGH S / O DINESH SINGH RANA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
KULVEER SINGH S / o DINESH SINGH RANA निवासी- ग्राम संताण पोस्ट फोल्ड चकोन उत्तरकाशी , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैं , श्रेयांशी घोष राणा पत्नी श्री तुषार राणा निवासी - सेक्टर -7 C हाउस नं 0 376 , बौराड़ी, जिला - टिहरी गढ़वाल , उत्तराखण्ड -249001 , शादी से पूर्व मेरा नाम श्रेयांशी घोष था , शादी के बाद मैंने अपना नाम- श्रेयांशी घोष राणा कर दिया है । भविष्य में मुझे श्रेयांशी घोष राणा पत्नी श्री तुषार राणा के नाम से जाना - पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्रेयांशी घोष राणा पत्नी श्री तुषार राणा निवासी- सेक्टर -7 C हाउस नं 0 376 , बौराड़ी, जिला - टिहरी गढ़वाल , उत्तराखण्ड | -249001 391 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर निगम , श्रीनगर गढ़वाल
नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल के निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण
उपविधि-2025
10 सितम्बर , 2025 ई ०
पत्रांक-1342 / ठेकेदारी पंजीकरण / 2025-26- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल में निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि 2025 में प्राप्त आपत्तियों / सुझावों के निस्तारण के पश्चात् नगर निगम बोर्ड द्वारा दिनांक 14.08.2025 को सर्वसम्मति से पारित की गयी ठेकेदारी नियन्त्रण उपविधि को आम जनमानस को सूचित किये जाने हेतु अन्तिम प्रकाशन किया जा रहा है, जो निम्नवत् हैः-
1. परिभाषाएं:-
> यह उपविधि नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल के निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि 2025 कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी रहेगी ।
A निकाय निकाय का तात्पर्य नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल जनपद पौडी गढ़वाल से है ।
> बोर्ड - बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम श्रीनगर के निर्वाचित नगर प्रमुख व पार्षदों अथवा प्रशासक से है ।
> अधिनियम -अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त संशोधन एवं उपान्तरण आदेश 2002 ) से है ।
> पंजीकरण- पंजीकरण का तात्पर्य नगर निगम श्रीनगर द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण से है ।
> पंजीकरण अधिकारी- पंजीकरण अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल के नगर आयुक्त से है ।
> ठेकेदार- ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नगर निगम श्रीनगर में समस्त निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण , करने के इच्छुक है ।
A श्रेणी-श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की A, B , C , D श्रेणियों से है ।
A राज्य- राज्य का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य से है ।
2. पंजीकरण की प्रक्रियाः-
नगर निगम श्रीनगर के निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदार की चार श्रेणियां A , B , C , D होगी । इच्छुक व्यक्ति/ फर्म A, B , C , D श्रेणियों में निम्न शर्तों / औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करवा सकता है: -
> व्यक्ति / फर्म का प्रोपराइटर भारत का नागरिक हो तथा उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी हो ।
> सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र (वर्तमान पते के अनुसार ) प्रस्तुत करना होगा ।
> हैसियत के रूप में जो आवेदक का स्वयं का हो / पॉवर ऑफ ऑर्टिनरी / बैंक गारण्टी का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदत्त हो का होना अनिवार्य है (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)
> सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया वैध अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
अनुभव
जमानत
पंजीकरण शुल्क
क्र० सं०
स्थाई शुल्क
मूल्य निविदा
कार्य का जिसकी ठेकेदार दे सकते है ।
हैसियत प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी वैध)
ठेकेदारों का वर्गीकरण
समस्त निर्माण कार्य
रू0 2,00,000 / -
1
रू0 25,000 /-
रू0 50.00 लाख
Aश्रेणी
विगत 03 वर्षों में 20-20 लाख के तीन अनुबन्ध अथवा 50 लाख का एक अनुबन्ध कार्य, जो संतोषजनक से पूर्ण किया गया हो का अनुभव प्रमाण पत्र।
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2 B श्रेणी
रू 0 30.00 लाख रू0 20,000 / - रू0 1,00,000/ -
रू0 25 लाख तक के समस्त निर्माण कार्य
विगत 03 वर्षों में 10-10 लाख के तीन अनुबन्ध अथवा 20 लाख का एक अनुबन्ध कार्य, जो संतोषजनक से पूर्ण किया गया हो का अनुभव प्रमाण पत्र।
3
रू0 5.00 लाख
Cश्रेणी
रू0 15,000 /- रू0 50,000/ -
रू0 15 लाख तक के समस्त निर्माण कार्य
विगत 03 वर्षों में 05-05 लाख के अनुबन्ध अथवा 10 लाख का एक अनुबन्ध तीन कार्य, संतोषजनक जो से पूर्ण किया गया हो का अनुभव प्रमाण पत्र ।
4 D श्रेणी
रू0 2.50 लाख रू0 10,000 / - रू0 30,000/ -
रू0 10 लाख तक के समस्त निर्माण कार्य
→ किसी भी शासकीय , अर्द्धशासकीय विभागों, स्थानीय निकाय / संस्था से ब्लैक लिस्ट तथा विधिक कार्यवाही संचालित ने होने सम्बन्धी शपथ पत्र रू 0 100 / - स्टाम्प पेपर पर प्रदान करना होगा ।
> विगत तीन वर्षों की सी०ए ० द्वारा प्रमाणित बैलन्स शीट ।
3. मशीनरी एवं कर्मचारियों की अनिवार्यताः-
का मशीनरी
कर्मचारी
क्र० सं०
ठेकेदारों वर्गीकरण
1
A श्रेणी
प्लेटवाइब्रेटर / पिनवाइब्रेटर / मिक्सचरमशीन / पानी का टैंकर तथा एक जे०सी० बी० मशीन का प्रमाण पत्र
एक बी० टेक ० (सिविल) तथा एक डिप्लोमा होल्डर (सिविल) कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र
2 B श्रेणी
प्लेटवाइब्रेटर / पिनवाइब्रेटर / मिक्सचरमशीन होने का प्रमाण पत्र
एक डिप्लोमा होल्डर (सिविल) कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र
3 C श्रेणी
प्लेटवाइब्रेटर / पिनवाइब्रेटर / मिक्सचरमशीन होने का प्रमाण पत्र
4
D श्रेणी
> प्रत्येक ठेकेदार का आयकर एवं व्यापार कर विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा आयकर एवं व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । इसके अतिरिक्त A श्रेणी व B श्रेणी के ठेकेदारों के लिए श्रमिकों का ई ० पी०एफ० एवं ई०एस०आई० सी० पंजीकृत होना आवश्यक है एवं उक्त का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा । C श्रेणी व D श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले ठेकेदारों को इस शर्त से मुक्त रखे जायेंगे किन्तु नगर निगम में किसी योजनाओं आवंटन पश्चात् ई०पी०एफ ० एवं ई ० एस ०आई ० सी० के समस्त दायित्व ठेकेदार के होंगे ।
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4. पंजीकरण की अवधिः-
प्रत्येक वर्ष माह जून में ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेगें । पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप रू0 100.00 नगर निगम श्रीनगर में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, साथ ही निर्धारित प्रपत्र के साथ किसी विभाग में काली सूची न होने एवं किसी अपराधिक वाद न होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर नगर आयुक्त/ नगर प्रमुख / प्रशासक महोदय द्वारा स्वीकृत की जायेगी ।
5. नवीनीकरण की प्रक्रियाः-
A
प्रत्येक वर्ष पंजीकृत ठेकेदारों की गत वर्ष की कार्यपूर्ति क्षमता की समीक्षा की जायेगी । अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर नगर आयुक्त के द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार ही नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी । नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है । नवीनीकरण न होने की दशा में ठेकेदार का पंजीकरण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
> नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ वैध चरित्र तथा वैध हैसियत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा ।
> नवीनीकरण करने का समय प्रत्येक वर्ष 01 मार्च से 31 मार्च तक की अवधि में ही होगा ।
>. नवीनीकरण शुल्क श्रेणी अनुसार निम्नवत् होगा । नवीनीकरण शुल्क जमा करने के उपरान्त ही ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा ।
अ- A श्रेणी के लिए
रु 10,000,00
ब- B श्रेणी के लिए रू 8,000.00 स- C श्रेणी के लिए रू 6,000.00 द- D श्रेणी के लिए
रू 4,000.00
6. निविदा प्रपत्र की लागतः-
जायेगा । निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया
कार्यों की लागत (रूपये में)
निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में)
अ- रू 0 5.00 लाख तक
500.00 + जी० एस ०टी०
ब- रू0 5.00 से रू0 10.00 लाख तक
1000.00 + जी० एस ०टी ०
स- रू0 10.00 से रू 0 20.00 लाख तक
1500.00 + जी० एस०टी ०
द- रू 0 20.00 से रू 0 30.00 लाख तक
2000.00 + जी० एस ०टी०
य- रू0 30.00 से रू0 40.00 लाख तक
2500.00 + जी० एस ० टी०
र- रू0 40.00 से रू0 50.00 लाख तक
3000.00 + जी ० एस ० टी०
ल - रू 0 50.00 से रू0 150.00 लाख तक
3500.00 + जी० एस ०टी०
रू0 150.00 लाख से ऊपर के कार्यों के निविदा प्रपत्रों का मूल्य प्रति 1000.00 पर 10.00 / - रूपये के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा ।
प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर निगम से निविदा प्रपत्र नगद मूल्य देकर खदीदेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा निविदा प्रपत्र निगम के पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेचा जायेगा । यदि निविदा प्रपत्रों के क्रय मूल्यों में भविष्य में कोई परिवर्तन होता है तो उस समय प्रचलित दरों के अनुसार ही निविदा प्रपत्रों का मूल्य मान्य होगा ।
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7. निविदा स्वीकार करने का अधिकारः-
ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम का होगा ।
8. धरोहर धनराशिः-
उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्यूरमेंट ) नियम 2017 में किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत / धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र किसान विकास पत्र एवं एफ०डी० आर ० के रूप में लेखाधिकारी , नगर निगम के पदनाम से बन्धक होगी ।
9. ठेकेदार का भुगतानः-
कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय- समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एवं जमानत जी०एस ०टी० की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा । जमानत राशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
10. कार्य पूर्ण करने की अवधिः-
प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करें । यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र देना होगा नही तो अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के अनुसार अर्थदण्ड की वूसली की जायेगी ।
11. अतिरिक्त कार्य की स्वीकृतिः-
कार्यस्थल पर कार्य की विशेष आवश्यकतानुसार तथा कार्य परिस्थितियों के अनुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 पी 0 डब्ल्यू० डी० अथवा सुसंगत शासनादेशओं तथा नियमावली के आलोक में अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर स्वीकृत कार्य से 10 प्रतिशत कार्य हेतु नगर आयुक्त तथा 20 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य हेतु महापौर द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ।
12. कार्य किसी अन्य ठेकेदार को दिये जाने के सम्बन्ध में:-
आबंटित कार्य किसी अन्य ठेकेदार को दिया जाना अथवा सबलेट किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा । इस सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा ।
13. पंजीकरण का निरस्तीकरणः -
यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत आगणन व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में
अधिशासी अभियन्ता की जाँच आख्या / संस्तुति पर ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा। ऐसे ठेकेदार को काली सूची में डाला जा सकता है । पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नगर निगम श्रीनगर को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा ।
14. जमानत जब्त करने का अधिकारः-
यदि ठेकेदार नगर निगम उपनियमों या ठेके की शर्तों , अनुबन्ध पत्र का उल्लघंन कर नगर निगम को कोई हानि पहुंचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में निर्माण अनुभाग की जांच आख्या पर नगर आयुक्त को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी निगम की क्षतिपूर्ति न हो सकें तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू- राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी ।
भाग 8]
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उत्तराखण्ड गजट , 04 अक्टूबर , 2025 ई० (आश्विन 12 , 1947 शक सम्वत्)
15. पंजीकृत ठेकेदार को जारी प्रमाण पत्र प्रारूप तथा ठेकेदारी रजिस्टरः-
पंजीकरण की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त निगम द्वारा ठेकेदार को निम्न प्रारूप पर ठेकेदारी पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा तथा नगर निगम श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में उक्त ठेकेदारी पंजीकरण / नवीनीकरण कार्य हेतु एक रजिस्टर होगा जिसमें समस्त पंजीकृत ठेकेदारों का विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित होगा ।
ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र
पत्रांक
प्रमाणित किया जाता है कि श्री
निवासी
दिनांक
पुत्र श्री का इस नगर निगम में श्रेणी से 31 मार्च के ठेकेदारी कार्य हेतु तक के लिये वैध होगा ।
पंजीकरण किया गया , यह पंजीकरण 01 अप्रैल
रजिस्टर का प्रारूप
पंजीकरण पंजीकरण का पंजीकरण नवीनीकरण रिमार्क का वर्ष की श्रेणी शुल्क धनराशि तिथि रसीद
एन० एस ०सी०/
एफ ०डी०आर ०
क्र० सं०
ठेकेदार का नाम पंजीकरण हेतु स्वीकृति
1 2
4
3
पंजीकरण शुल्क
7
6
5
नूपुर वर्मा,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,
श्रीनगर गढ़वाल ।
9 10
11
8
आरती भण्डारी ,
नगर प्रमुख ,
नगर निगम,
श्रीनगर गढ़वाल ।
पी ० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 40 हिन्दी गजट / 421 -भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक -अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।